झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

31 भाġ, 1945 (श०)

संÉ या – 574 राँची, शुĐवार, 22 ͧसतàबर, 2023 (ई०)

मंǒğमÖडल सͬचवालय एवं Ǔनगरानी ͪवभाग

(समÛवय)

--------

अͬधसूचना

21 ͧसतàबर, 2023

संÉया-सी॰एस॰-01/आर॰-04/2021/....1269--भारत का संͪवधान के अनुÍछेद-166 के खÖड

(3) ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल मंǒğमÖडल सͬचवालय एवं

समÛवय ͪवभाग कȧ अͬधसूचना सं॰-07, Ǒदनांक-16 नवàबर, 2000 ɮवारा बनाई गई झारखÖड

काय[पाͧलका Ǔनयमावलȣ, 2000 (समय-समय पर यथा संशोͬधत) मɅ Ǔनàनͧलͨखत संशोधन

करते हɇ:-

Ǔनयमावलȣ के तृतीय अनुसूची के मद संÉया-35 (मंǒğमÖडल सͬचवालय एवं समÛवय

ͪवभाग कȧ अͬधसूचना संÉया-301, Ǒदनांक-11 माच[, 2015 ɮवारा यथा संशोͬधत) मɅ अंͩकत

Ĥावधानɉ को Ǔनàनवत् संशोͬधत ͩकया जाता है:-

1.

नई योजनाएँ

वैसी सभी राÏय या केÛġ Ĥायोिजत योजनाएँ/काय[Đम, िजनकȧ संकãपना नये Ǿप से कȧ

गई हो अथवा पूव[ के वषɟ मɅ èवीकृत ͩकसी योजना/काय[Đम का भाग न हो, को नई योजना

कȧ Įेणी मɅ रखा जाएगा ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 22 ͧसतàबर, 2023

1.1

नई योजनाओं कȧ èवीकृǓत हेतु स¢म Ĥाͬधकार

योजना मद मɅ नई योजना कȧ èवीकृǓत ǓनàनǾपेण Ĥदान कȧ जाएगी, बशतȶ अपेͯ¢त राͧश

का उपबंध योजना उɮåयय एवं बजट मɅ ͩकया गया हो तथा ऐसी योजना कȧ कुल लागत

राͧश Ĥ×यायोिजत ͪवƣीय अͬधसीमा के अÛतग[त हो:-

Đ॰

योजना कȧ लागत

èवीकृǓत Ĥाͬधकार

1.

Ǿ॰ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख)

तक

ͪवभागीय अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान

सͬचव/ सͬचव

2.

Ǿ॰ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख)

से अͬधक एवं 15.00 (पÛġह) करोड़ तक

ͪवभागीय मंğी

3.

Ǿ॰ 15.00 (पÛġह) करोड़ से अͬधक एवं

25.00 (पÍचीस) करोड़ तक

ͪवभागीय मंğी के अनुमोदन के उपराÛत

राÏय योजना Ĥाͬधकृत सͧमǓत कȧ

अनुशंसा पर योजना मंğी।

4.

Ǿ॰ 25.00 (पÍचीस) करोड़ से अͬधक

मंǒğपǐरषɮ

नोट:- काय[पाͧलका Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 38(3) के अÛतग[त ͪवƣ ͪवभाग आवæयक Ǒदशा-Ǔनदȶश

Ǔनग[त कर सकेगा ।

1.2

राÏय या केÛġ Ĥायोिजत/चाͧलत नई योजना/काय[Đम, िजसकȧ लागत 25.00 (पÍचीस)

करोड़ Ǿ॰ से कम कȧ हो, को राÏय कȧ वाͪष[क योजना मɅ सिàमͧलत ͩकए जाने के पूव[

ͪवकास आयुÈत कȧ अÚय¢ता मɅ गǑठत राÏय योजना Ĥाͬधकृत सͧमǓत का अनुमोदन ĤाÜत

ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा ।

ऐसी योजनाओं कȧ èवीकृǓत के Đम मɅ इनके काया[Ûवयन के संबंध मɅ ͪवèतृत Ǒदशा-

Ǔनदȶश संबंͬधत ͪवभागीय अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव के ɮवारा ͪवभागीय मंğी के

अनुमोदन से जारȣ ͩकये जायɅगे ।

2.

राÏय योजना Ĥाͬधकृत सͧमǓत

2.1

15.00 (पÛġह) करोड़ Ǿ॰ से अͬधक लागत वालȣ राÏय या केÛġ Ĥायोिजत/ चाͧलत नयी

योजना/काय[Đम कȧ èवीकृǓत के ͧलए ͪवकास आयुÈत कȧ अÚय¢ता मɅ ǓनàनǾपेण गǑठत

राÏय योजना Ĥाͬधकृत सͧमǓत ɮवारा अनुशंसा कȧ जायेगी:-

1.

ͪवकास आयुÈत

- अÚय¢

2.

अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव,

योजना एवं ͪवकास ͪवभाग

- सदèय

3.

अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव,

ͪवƣ ͪवभाग

- सदèय

4.

संबंͬधत

ͪवभागीय

अपर

मुÉय

सͬचव/Ĥधान सͬचव/ सͬचव

- सदèय

5.

संबंͬधत ͪवभागाÚय¢

- सदèय

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 22 ͧसतàबर, 2023

3

2.2

राÏय योजना Ĥाͬधकृत सͧमǓत कȧ बैठक कȧ काय[वाहȣ योजना मंğी के अनुमोदन के पæचात्

Ǔनग[त कȧ जाएगी ।

2.3

राÏय योजना Ĥाͬधकृत सͧमǓत कȧ अनुशंसा के पæचात् संबंͬधत ͪवभाग के ɮवारा

मंǒğपǐरषɮ का अनुमोदन ĤाÜत करने के Đम मɅ छाया संͬचकाओं मɅ इस आशय का संलेख

एवं अÛय सभी Ĥासंͬगक कागजात रखते हुए संबंͬधत ͪवभागɉ, िजसमɅ ͪवƣ ͪवभाग भी

सिàमͧलत है, का परामश[ ĤाÜत कर योजना पर मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत ĤाÜत करने कȧ

कार[वाई कȧ जाएगी। Ĥशासी ͪवभाग कȧ यह िजàमेवारȣ होगी ͩक योजना Ĥाͬधकृत सͧमǓत

तथा अÛय संबंͬधत ͪवभागɉ ɮवारा Ǒदये गये Ǔनदȶश/शŧतɉ का पूण[ उãलेख संलेख मɅ èपçट

Ǿप से करɅगे ।

3.

सभी èतर पर नई योजनाओं कȧ èवीकृǓत करते समय ͪवभागीय अपर मुÉय सͬचव/ Ĥधान

सͬचव/सͬचव कȧ Ǔनàनͧलͨखत िजàमेवारȣ होगी:-

3.1

चालू योजनाओं को पूण[ करने हेतु पया[Üत Ǔनͬध कणाɍͩकत कर लȣ गयी है ।

3.2

èथल का चयन करते समय ¢ेğीय संतुलन को Úयान मɅ रखा गया है ।

3.3

अगर योजना Ǔनमा[ण से संबंͬधत है तो ĤाÈकलन पर स¢म Ĥाͬधकार से तकनीकȧ èवीकृǓत

ĤाÜत कर लȣ गयी है ।

3.4

यǑद योजना मɅ ͩकसी नये पद के सृजन या पद के उ×Đमण अथवा नये वाहन के Đय का

Ĥèताव शाͧमल हो तो उÈत अंश का ͪवचारण मुÉय सͬचव कȧ अÚय¢ता मɅ गǑठत Ĥशासी

पदवग[ सͧमǓत के ɮवारा ͩकया जायेगा। त×पæचात् इन Ǔनण[यɉ को समाǑहत कर गǑठत

Ĥèताव कȧ èवीकृǓत स¢म Ĥाͬधकार के ɮवारा कȧ जायेगी ।

3.5

उपयु[Èत कंͫडका-(3.1) से (3.4) मɅ ͪवचलन कȧ िèथǓत मɅ ͪवभागीय अपर मुÉय

सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव काय[पाͧलका Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-56 के अनुसार कार[वाई करɅगे।

4.

पुनरȣͯ¢त ĤाÈकलनɉ कȧ èवीकृǓत

4.1

èकȧम कȧ मूल लागत चाहे जो भी हो, माğ वैधाǓनक लेवी/करɉ, ͪवǓनयम दरɉ तथा

अनुसूͬचत दरɉ मɅ वृɮͬध (Ǔनͪवदा के पूव[) के कारण èकȧम कȧ लागत मɅ वृɮͬध कȧ èवीकृǓत

Ĥशासी ͪवभाग ɮवारा ͪवभागीय मंğी के अनुमोदन से कȧ जा सकेगी ।

4.2

èकȧम कȧ मूल लागत चाहे जो भी हो, जहाँ अपील इ×याǑद के बाद Ûयायालय के आदेश के

फलèवǾप भू-अज[न को लेकर èकȧम कȧ लागत मɅ वृɮͬध हो रहȣ है, उसकȧ èवीकृǓत Ĥशासी

ͪवभाग ɮवारा ͪवभागीय मंğी के अनुमोदन से कȧ जा सकेगी ।

4.3

उपरोÈत कंͫडका-(4.1) तथा (4.2) के मामलɉ को छोड़ कर, अगर Ĥथम पुनरȣ¢ण के कारण

लागत वृɮͬध 20◌ः से Ïयादा एवं सिÛनǑहत वृɮͬध कȧ राͧश 2.00 (दो) करोड़ Ǿपये से

अͬधक हो, तो राÏय योजना Ĥाͬधकृत सͧमǓत के ͪवचारोपरांत मूल योजना कȧ èवीकृǓत

स¢म Ĥाͬधकार ɮवारा Ĥदान कȧ जायेगी ।

4.4

यǑद पुनरȣ¢ण के कारण लागत वृɮͬध 20◌ः से अͬधक है ͩकÛतु सिÛनǑहत वृɮͬध कȧ राͧश

2.00 (दो) करोड़़ Ǿपये से कम हो तो ͪवभागीय अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव के

ɮवारा हȣ पुनरȣͯ¢त ĤशासǓनक èवीकृǓत Ĥदान कȧ जा सकेगी।

4.5

ɮͪवतीय अथवा उसके पæचात् पुनरȣͯ¢त ĤाÈकलनɉ कȧ èवीकृǓत राÏय योजना Ĥाͬधकृत

सͧमǓत कȧ अनुशंसा के पæचात् मंǒğपǐरषɮ ɮवारा Ĥदान कȧ जायेगी ।

4

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 22 ͧसतàबर, 2023

5.

èवीकृ×यादेश/आवंटनादेश

5.1

नई योजनाओं मɅ स¢म Ĥाͬधकार के ɮवारा योजनाओं कȧ èवीकृǓत Ĥदान कर Ǒदये जाने के

उपरांत, èवीकृ×यादेश एवं आवंटनादेश Ǔनग[त करने के पूव[ ͪवभागीय मंğी के अनुमोदन कȧ

आवæयकता नहȣं होगी ।

5.2

èवीकृ×यादेश/आवंटनादेश ͪवभागीय सͬचव ɮवारा Ǔनग[त ͩकया जायेगा। इस ĤͩĐया मɅ ͩकसी

भी Ĥकार का ͪवचलन होने पर इसे मुÉय सͬचव के माÚयम से मुÉयमंğी के सं£ान मɅ

लाया जायेगा ।

6.

केÛġ Ĥायोिजत योजनाओं मɅ केÛġ सरकार से ĤाÜत होने वालȣ राͧश, जो पूव[ मɅ संबंͬधत

Ǔनकायɉ के खाते मɅ सीधे हèताÛतǐरत कȧ जाती थी, को उÈत Ǔनकायɉ के खाते मɅ राÏय

Ǔनͬध मɅ ऐसी राͧश ĤाÜत होने के 10 Ǒदनɉ के अंदर हȣ त×संबंधी èवीकृ×यादेश एवं

आवंटनादेश Ǔनग[त करते हुए उपलÞध करा Ǒदये जाने कȧ जवाबदेहȣ संबंͬधत Ĥशासी ͪवभागɉ

के अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव कȧ होगी ।

7.

Ǔनगमɉ/Ǔनकायɉ को दȣ जानेवालȣ अनुदान कȧ राͧश कȧ एकमुæत स¢म Ĥाͬधकार से èवीकृǓत

ĤाÜत कर ͧलये जाने के उपरांत èवीकृत राͧश के अÛतग[त ͪवमुÈत कȧ जानेवालȣ राͧश का

आवंटन ͪवभागीय अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव के èतर से आवæयकतानुसार

ͪवͧभÛन ͩकèतɉ मɅ जारȣ ͩकया जा सकेगा ।

8.

मुÉय सͬचव कȧ अÚय¢ता मɅ उÍचèतरȣय Ĥाͬधकृत सͧमǓतिजन योजनाओं के काया[Ûवयन

के संबंध मɅ भारत सरकार ɮवारा मुÉय सͬचव के अÚय¢ता मɅ उÍचèतरȣय Ĥाͬधकृत

सͧमǓत अथवा समǾप सͧमǓत गǑठत कȧ गई है; जैसे- ͪवƣ आयोग, BRGF, RKVY,

AIBPइ×याǑद; उन मामलɉ मɅ योजना Ĥèताव पर ͪवभागीय मंğी का अनुमोदन ĤाÜत कर,

उसे उपरोÈत उÍच èतरȣय Ĥाͬधकृत सͧमǓत के सम¢ रखा जायेगा

इस सͧमǓत कȧ अनुशंसा पर मुÉयमंğी का अनुमोदन ĤाÜत कर èवीकृ×यादेश Ǔनग[त

ͩकया जाएगा ।

9.

चालू/चालू ĤकृǓत कȧ योजनाएँ

9.1

चालू योजनाओं मɅ वैसी बड़ी योजनाएँ, िजÛहɅ एक वष[ से अͬधक अवͬध के भीतर पूरा ͩकया

जाना हो, को भी सिàमͧलत समझा जाएगा, बशतȶ योजना/काय[Đम ǓनǾपण कȧ Ĥारिàभक

अवèथा मɅ हȣ इसके संभाͪवत åयय का चरणबɮध आकलन कर ͧलया गया हो। ऐसी

योजनाओं के काया[Ûवयन हेतु पूव[ मɅ Ǔनग[त ͩकये गये मूल èवीकृ×यादेश के अÛतग[त

ͪवभागीय अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव के èतर से आवंटनादेश Ǔनग[त ͩकया

जा सकेगा ।

9.2

वैसी सभी योजनाएँ/काय[Đम, जो केÛġ या राÏय सरकार ɮवारा पूव[ के वष[/वषɟ मɅ èवीकृत

ͩकये गये हɉ तथा िजनके ͧलए ͪवǓनǑद[çट पɮधǓत से èवीकृǓत उɮåयय एवं आवंटन Ǔनग[त

ͩकया जा रहा हो, को चालू ĤकृǓत कȧ योजनाओं कȧ Įेणी मɅ समझा जाएगा ।

यǑद ऐसी योजनाओं/काय[Đमɉ के काया[Ûवयन कȧ ĤͩĐया अथवा काया[Ûवयन Ǔनदȶͧशका मɅ

कोई आमूलचूल पǐरवत[न होता है तो कंͫडका-1.1 के अनुसार स¢म Ĥाͬधकार से èवीकृǓत

आवæयक होगी ।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 22 ͧसतàबर, 2023

5

9.3

ऐसी सभी योजनाओं/काय[Đम के अÛतग[त Ĥ×येक वष[ (जब तक वह योजना/काय[Đम लागू

रहे) ͧलये जाने वाले काय[ चालू काय[ समझे जायɅगे; यथा-मनरेगा, इिÛदरा आवास, मुÉयमंğी

लêमी लाडलȣ योजना, छाğवृǓत योजना, वृɮधावèथा पɅशन योजना आǑद ।

9.4

चालू ĤकृǓत कȧ योजनाओं कȧ èवीकृǓत

चालू ĤकृǓत कȧ योजनाओं/काय[Đमɉ के ͧलए आवæयकतानुसार संबंͬधत Ĥ×येक वष[ मɅ,

संबंͬधत ͪवभागीय अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव के èतर से Ǿ॰ 2.50 करोड़

(दो करोड़ पचास लाख) तक कȧ राͧश तथा Ǿ॰ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) से

अͬधक राͧश कȧ ͪवमुिÈत हेतु ͪवभागीय मंğी से सहमǓत ĤाÜत करते हुए èवीकृ×यादेश

Ǔनग[त ͩकया जायेगा। तɮनुसार बजट उपबंध के अÛतग[त राͧश ͪवमुÈत करने के ͧलए

संबंͬधत ͪवभागीय अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव के èतर से आवंटनादेश Ǔनग[त

ͩकया जायेगा ।

9.5 योजनाओं का काया[Ûवयन एवं राͧश कȧ ͪवमुिÈत, Ĥशासी ͪवभाग ɮवारा योजना के संबंध मɅ

सरकार कȧ मूल èवीकृǓत एवं अनुमोǑदत Ǒदशा.Ǔनदȶश के अनुसार कȧ जायेगी ।

9.6

राÏय/िजला èतर पर èवीकृत योजनाओं के उपलÞध बजटȣय उपबंध तथा Ǔनग[त उपावंटन के

अÛतग[त èवीकृत कȧ जानेवालȣ योजनाओं के ͧलए ĤशासǓनक èवीकृǓत Ĥदान करने कȧ

शिÈतयɉ का Ĥ×यायोजन Ǔनàनवत् ͩकया जाता है:-

Đ॰

योजना कȧ लागत

èवीकृǓत Ĥाͬधकार

1.

Ǿ॰ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख)

तक

ͪवभागीय अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान

सͬचव/ सͬचव

2.

Ǿ॰ 1.00 (एक) करोड़ से अͬधक एवंǾ॰

2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) तक

ĤमÖडलȣय आयुÈत

3.

Ǿ॰ 1.00 (एक) करोड़ तक

उपायुÈत

नोटः- ͪवभागाÚय¢ से ता×पय[ वैसे पदाͬधकारȣ से है, िजÛहɅ राÏय सरकार ɮवारा ͪवभागाÚय¢ के

Ǿप मɅ अͬधसूͬचत ͩकया गया हो ।

10. इस संबंध मɅ मंǒğमÖडल सͬचवालय एवं Ǔनगरानी ͪवभाग ɮवारा पूव[ मɅ Ǔनग[त अͬधसूचना

संÉया-1477, Ǒदनांक-28.08.2015 एवं अͬधसूचना संÉया-544, Ǒदनांक-04.06.2021

त×काल Ĥभाव से Ǔनरèत तथा अͬधसूचना संÉया-301, Ǒदनांक-11.03.2015 इस हद तक

संशोͬधत समझे जायɅगे, तथाͪप पूव[ के Ǔनग[त इन पǐरपğɉ के आलोक मɅ, èवीकृत योजनाओं

कȧ माÛयता पर कोई ĤǓतकूल Ĥभाव नहȣं पडे

़

गा

।

11. यह अͬधसूचना Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी समझी जायेगी ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

(वंदना दादेल),

सरकार के Ĥधान सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 574 – 50