झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
14 आिæवन, 1945 (श०)
संÉ या – 594 राँची, शुĐवार, 6 अÈटूबर, 2023 (ई०)
खाɮय, साव[जǓनक ͪवतरण एवं उपभोÈता मामले ͪवभाग
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संकãप
12 जून, 2023
£ापांक:- खा॰Ĥ॰-01/ NFSA (C.S.S.) 7-1/2023 – 1843--
ͪवषय:- केÛġ Ĥायोिजत योजना अंतग[त राçĚȣय खाɮय सुर¢ा अͬधǓनयम के तहत खाɮयाÛन का
हथालन-पǐरवहन एवं डीलर मािजɍन योजना कȧ èवीकृǓत के संबंध मɅ ।
राçĚȣय खाɮय सुर¢ा अͬधǓनयम 2013 के तहत ͪवभागीय संकãप संÉया-3297,
Ǒदनांक 21.10.2014 के आलोक मɅ राÏय मɅ पूव[ͪवÈता ĤाÜत गृहèथ योजना (PHH) एवं अं×योदय
अÛन योजना (AAY) ͩĐयािÛवत कȧ जा रहȣ है िजसके अंतग[त लाभुकɉ को अनुदाǓनत दर पर
खाɮयाÛन उपलÞध कराया जाता है। अͬधǓनयम के तहत भारत सरकार ɮवारा राÏय को अनुदाǓनत
दर पर भारतीय खाɮय Ǔनगम के गोदामɉ से खाɮयाÛन उपलÞध कराया जाता है िजसे झारखÖड
राÏय खाɮय एवं असैǓनक आपूǓत[ Ǔनगम ͧलͧमटेड, राँची ɮवारा हथालन-पǐरवहन करते हुए राÏय
खाɮय Ǔनगम के गोदाम मɅ पहुँचाया जाता है। त×पæचात डोर èटेप ͫडͧलवरȣ के माÚयम से
खाɮयाÛन को राÏय खाɮय Ǔनगम के गोदामɉ से जन ͪवतरण Ĥणालȣ दुकानɉ तक पहुँचाया जाता
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 6 अÈटूबर, 2023
है। उसके पæचात् जन ͪवतरण Ĥणालȣ दुकानदार ɮवारा खाɮयाÛन का ͪवतरण लाभुकɉ के बीच
e-PoS के माÚयम से ͩकया जाता है ।
2.
इस योजनाÛतग[त खाɮयाÛन का पǐरवहन-हथालन तथा डीलर कमीशन मद मɅ राͧश
का åयय राÏय योजना अंतग[त बजट मɅ उपबंͬधत राͧश से ͩकया जाता है एवं ͪवतǐरत खाɮयाÛन
के माğा के आधार पर भारत सरकार से Central Assistance कȧ राͧश के दावे के आलोक मɅ
संबंͬधत मदो पर भारत सरकार ɮवारा Central Assistance कȧ राͧश ͪवभाग को Ĥदान कȧ जाती
है िजसे Ǔनकासी कर ĤǓतपूǓत[ के Ǿप मɅ राजकोष मɅ जमा करा Ǒदया जाता है।
3.
वत[मान मɅ भारतीय खाɮय Ǔनगम के गोदामɉ से झारखÖड राÏय खाɮय एवं असैǓनक
आपूǓत[ Ǔनगम ͧलͧमटेड के गोदामɉ तक एवं झारखÖड राÏय खाɮय एवं असैǓनक आपूǓत[ Ǔनगम
ͧलͧमटेड के गोदामɉ से जनͪवतरण Ĥणालȣ दुकानɉ तक खाɮयाÛन के पǐरवहन-हथालन तथा लाभुकɉ
के बीच खाɮयाÛन के ͪवतरण हेतु डीलर कमीशन के ͧलए ͪवभाग ɮवारा Ǔनàन Ĥकार दर
Ǔनधा[ǐरत है -
Đ॰
सं॰
åयय कȧ इकाई
राͧश
(Ǿपये ĤǓत िÈवंटल मɅ)
1.
झारखÖड राÏय खाɮय एवं असैǓनक आपूǓत[ Ǔनगम
ͧलͧमटेड, राँची को हथालन-पǐरवहन हेतु देय संचलन
अनुदान
75.00
2.
डोर èटेप ͫडलेवरȣ के ͧलए पǐरवहन-åयय
40.00
3.
जनͪवतरण Ĥणालȣ दुकानदार को देय कमीशन
100.00
कुल
215.00
4.
भारत सरकार ɮवारा राçĚȣय खाɮय सुर¢ा अͬधǓनयम के तहत intra-state
movement & handling तथा dealers margin कȧ दर Ǔनàनवत Ǔनधा[ǐरत है। उÈत Ǔनधा[ǐरत
दर या वाèतͪवक åयय दोनɉ मɅ जो कम हो उसका 50 ĤǓतशत राͧश Central Assistance के Ǿप
मɅ भारत सरकार से ͪवभाग को ĤाÜत होता है। भारत सरकार का दर Ǔनàनवत् है:-
Intra-State movement
and handling
Dealers' margin
Total
Basic
Additional margin for sale
through point of sale
device
70.00
90.00
21.00
181
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5.
राçĚȣय खाɮय सुर¢ा अͬधǓनयम के तहत योजना के काया[Ûवयन मɅ खाɮयाÛन के
हथालन-पǐरवहन एवं डीलर कमीशन पर Ǔनधा[ǐरत åयय भार 215 Ǿपये ĤǓत िÈवंटल है जबͩक
भारत सरकार ɮवारा अͬधकतम दर 181 Ǿपये ĤǓत िÈवंटल हȣ Ǔनधा[ǐरत है। उãलेखनीय है ͩक
राÏय मɅ खाɮयाÛन का ͪवतरण e-PoS के माÚयम से होता है परÛतु डीलर कमीशन कȧ राͧश
Ǿपये 100/- (Ǿपये एक सौ) ĤǓत िÈवंटल Ǔनधा[ǐरत है, अथा[त डीलर कमीशन के Ǿप मɅ ͪवभाग को
Ǿपये 111/- ĤǓत िÈवंटल के èथान पर Ǿपये 100/- ĤǓत िÈवंटल हȣ Central Assistance हेतु
अनुमाÛय होगा। इस Ĥकार भारत सरकार से Central Assistance मद मɅ अͬधकतम Ǿपये 70 +
100 = 170 का 50 ĤǓतशत अथा[त 85 Ǿपये ĤǓत िÈवंटल कȧ दर से राͧश ĤाÜत हो सकती है।
इस Ĥकार खाɮयाÛन ͪवतरण काय[ पर 215 - 85 = 130 Ǿपये ĤǓत िÈवंटल कȧ दर का åयय
राÏय सरकार पर भाǐरत है ।
6.
भारत सरकार, खाɮय और साव[जǓनक ͪवतरण ͪवभाग के पğांक-15-26/2022-NFSA
Ǒदनांक 31.05.2022 ɮवारा खाɮयाÛन का हथालन-पǐरवहन एवं डीलर कमीशन के भुगतान काय[
को केÛġ Ĥायोिजत योजना अंतग[त ''Central Assistance released to States/UTs for
meeting expenditure on intra-state movement handling of foodgrains and FPS
dealers margin under NFSA'' तहत नई योजना के अंतग[त राͧश Ǔनग[त करने हेतु Ǒदशा
Ǔनदȶश Ǒदये गये है िजसके अनुसार योजना का ͩĐयाÛवयन Single Nodal Account (SNA) के
माÚयम से ͩकया जाना है ।
7.
झारखÖड राÏय मɅ राçĚȣय खाɮय सुर¢ा अͬधǓनयम के तहत संचाͧलत योजनाएँ
यथा PHH एवं AAY योजना अंतग[त भारत सरकार ɮवारा लाभुकɉ का Ǔनधा[ǐरत लêय
2,64,25,385 है। लêय के आलोक मɅ लाभुकɉ को खाɮयाÛन ͪवतरण हेतु ĤǓतमाह आवæयक
खाɮयाÛन लगभग 1.46 लाख मे०टन के हथालन-पǐरवहन तथा डीलर कमीशन पर 31.4 करोड़
Ǿपये माͧसक तथा 377.00 करोड़ Ǿपये वाͪष[क åयय संभाͪवत है।
8.
उपयु[Èत पǐरĤेêय मɅ पूव[ से संचाͧलत राçĚȣय खाɮय सुर¢ा अͬधǓनयम 2013 के
तहत PHH एवं AAY योजनाÛतग[त खाɮयाÛन के पǐरवहन-हथालन तथा लाभुकɉ के बीच खाɮयाÛन
के ͪवतरण हेतु डीलर कमीशन के भुगतान काय[ को भारत सरकार के Ǒदशा Ǔनदȶशɉ के आलोक मɅ
केÛġ Ĥायोिजत योजनाÛतग[त राçĚȣय खाɮय सुर¢ा अͬधǓनयम के तहत खाɮयाÛन का हथालन-
पǐरवहन एवं डीलर मािजɍन योजना के Ǿप मɅ èवीकृǓत Ĥदान कȧ जाती है। योजना का काया[Ûवयन
भारत सरकार से ĤाÜत Ǒदशा-Ǔनदȶश एवं समय-समय पर ĤाÜत होने वाले Ǒदशा Ǔनदȶशɉ के आलोक
मɅ ͩकया जायेगा। इस योजनाÛतग[त केÛġांश एवं राÏयांश मɅ उपबंͬधत राͧश मɅ से आवæयक राͧश
एकमुæत Ǔनकासी कर Single Nodal Account (SNA) मɅ हèतांतǐरत ͩकया जाएगाय िजससे
Ǔनयमानुसार राͧश åयय कȧ जाएगी ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 6 अÈटूबर, 2023
9.
यह योजना राçĚȣय खाɮय सुर¢ा अͬधǓनयम 2013 से आÍछाǑदत है। अͬधǓनयम के
आलोक मɅ लाभुकɉ को खाɮयाÛन उपलÞध नहȣं कराने कȧ िèथǓत मɅ खाɮय सुर¢ा भƣा भुगतान
करने का Ĥावधान है। फलèवǾप इस योजना का Ǔनबा[ɮध संचालन अǓनवाय[ है। योजना अंतग[त
ͩकसी कारणवश भारत सरकार से Central Assistance कȧ राͧश ĤाÜत होने मɅ ͪवलंब होता है तो
योजना के Ǔनबा[ɮध संचालन हेतु राÏयांश मद मɅ उपबंͬधत राͧश से राͧश का åयय कर योजना का
संचालन ͩकया जाना आवæयक है। वͨण[त पǐरिèथǓत मɅ इस योजना के काया[Ûवयन मɅ ͪवƣ
ͪवभागीय पǐरपğ संÉया-403, Ǒदनांक 03.12.2013 को ¢ाÛत करने का Ǔनण[य ͧलया गया है।
10.
Ĥèतुत योजना के काया[Ûवयन के ͧलए Ǔनदेशक, खाɮय एवं उपभोÈता मामले
Ǔनदेशालय, राँची को Single Nodal Agency के Ǿप मɅ नाͧमत ͩकया गया है एवं भारतीय èटेट
बɇक मɅ Single Nodal Agency खोला गया है। साथ हȣ ͪवƣीय वष[ 2023-24 मɅ इस योजना के
काया[Ûवयन हेतु केÛġांश मɅ 150.21 करोड़ Ǿपये तथा राÏयांश मɅ 229.79 करोड़ Ǿपये कुल राͧश
380.00 करोड़ Ǿपये का बजट उपबंध ĤाÜत है।
11.
Ĥèतुत योजनाÛतग[त ͪवƣीय वष[ 2023-24 मɅ उपबंͬधत राͧश का åयय Ǔनàनͧलͨखत
बजटशीष[ अंतग[त ͪवकलनीय होगाः-
केÛġांशः-3456-ͧसͪवल पूǓत[-00-796/102/789-जनजातीय ¢ेğ उपयोजना/ ͧसͪवल पूǓत[
योजना/अनुसूͬचत जाǓतयɉ के ͧलए ͪवशेष घटक योजना-79-NFSA अंतग[त खाɮयाÛन का
हथालन पǐरवहन एवं डीलर मािजɍन-00-06-अनुदान-52-सिÞसडी (ͪवपğ कोड-18-C-3456-
00-796/102/789-79-00-06-52)
राÏयांशः-3456-ͧसͪवल पूǓत[-00-796/102/789-जनजातीय ¢ेğ उपयोजना/ ͧसͪवल पूǓत[
योजना/अनुसूͬचत जाǓतयɉ के ͧलए ͪवशेष घटक योजना-79-NFSA अंतग[त खाɮयाÛन का
हथालन पǐरवहन एवं डीलर मािजɍन-00-06-अनुदान-52-सिÞसडी (ͪवपğ कोड-18-S-3456-
00-796/102/789-79-00-06-52)
12.
Ĥèताव एवं संलेख पर मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक 31.05.2023 कȧ बैठक के मद संÉया-
34 के Ǿप मɅ èवीकृǓत ĤाÜत है।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अͧमताभ कौशल,
सरकार के सͬचव ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 594 – 50