झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

30 काǓत[क, 1945 (श०)

संÉ या – 683 राँची, मंगलवार, 21 नवàबर, 2023 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।

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आदेश

12 ͧसतàबर, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-45/2018 का॰- 5182--Įीमती अमृता खाखा, झा०Ĥ०से० (चतुथ[ बैच),

त×कालȣन काय[पालक दÖडाͬधकारȣ, चतरा के ͪवǾɮध उपायुÈत, चतरा के पğांक-285/èथा०, Ǒदनांक

28.04.2018 ɮवारा Ĥपğ-‘क’ मɅ आरोप गǑठत कर उपलÞध कराया गया है, िजसमɅ इनके ͪवǾɮध

ͪवƣीय अनुशासनहȣनता बरतने, ͪवƣीय Ǔनयमावलȣ एवं कोषागार संǑहता का उãलंघन करने तथा

सरकारȣ धन कȧ हाǓन करने संबंͬधत आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया। पुनः उपायुÈत, चतरा के पğांक-

346/èथा०, Ǒदनांक 31.05.2018 ɮवारा Ĥपğ-‘क’ मɅ आरोप गǑठत कर उपलÞध कराया गया है,

िजसमɅ इनके ͪवǾɮध पदȣय कƣ[åय का Ǔनव[हन नहȣं करने, èवेÍछाचाǐरता बरतने, ͪवभागीय Ǔनदेशɉ

का उãलंघन करने, सरकारȣ कोष को ¢Ǔत पहुँचाने तथा कोषागार संǑहता का अनुपालन नहȣं करने

संबंधी आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 21 नवàबर, 2023

2.

उÈत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय अͬधसूचना सं०-1757(HRMS), Ǒदनांक 23.08.2018

ɮवारा Įीमती खाखा को त×काल Ĥभाव से Ǔनलंǒबत करते हुए इनका मुÉयालय Ĥमंडलȣय आयुÈत

का काया[लय, उƣरȣ छोटानागपुर Ĥमंडल, हजारȣबाग Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया तथा ͪवभागीय संकãप

सं०-1900(HRMS), Ǒदनांक 29.08.2018 ɮवारा इनके ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत

कȧ गई ।

3.

ͪवभागीय जाँच-सह-संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन के समी¢ोपरांत

ͪवभागीय अͬधसूचना सं०-2363(HRMS), Ǒदनांक 28.05.2019 ɮवारा Įीमती खाखा को Ǔनलंबन से

मुÈत ͩकया गया तथा Ĥमाͨणत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय संकãप सं०-26572(HRMS), Ǒदनांक

30.10.2019 ɮवारा इनके ͪवǾɮध संचया×मक Ĥभाव से तीन वेतन वृɮͬध पर रोक का दÖड

अͬधरोͪपत ͩकया गया है ।

4.

Įीमती खाखा के पğ, Ǒदनांक 12.06.2023 ɮवारा Ǔनलंबन अवͬध के ͪवǓनयमन हेतु

अनुरोध ͩकया गया है ।

5.

उपरोÈत से èपçट है ͩक Įीमती खाखा Ǒदनांक 23.08.2018 से Ǒदनांक 28.05.2019

तक Ǔनलंǒबत रहȣ हɇ तथा संबंͬधत मामले मɅ इनके ͪवǾɮध दÖड भी अͬधरोͪपत ͩकया गया है ।

अतः Įीमती अमृता खाखा, झा०Ĥ०से० (चतुथ[ बैच), त×कालȣन काय[पालक

दÖडाͬधकारȣ, चतरा के Ǔनलंबन अवͬध Ǒदनांक 23.08.2018 से Ǒदनांक 28.05.2019 तक को

झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम- 11(7) के

तहत् इस शत[ के साथ ͪवǓनयͧमत ͩकया जाता है ͩक उÈत अवͬध मɅ इनको जीवन Ǔनवा[ह भƣा के

अǓतǐरÈत कुछ भी देय नहȣं होगा। उÈत अवͬध कȧ गणना माğ पɅशन के Ĥयोजनाथ[ कȧ जायेगी ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क, झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 683 – 50