झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
5 पौष, 1945 (श०)
संÉ या – 774 राँची, मंगलवार 26 Ǒदसàबर, 2023 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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संकãप
17 नवàबर, 2023
ͪवषयः- झारखÖड जगुआर (STF) मɅ काय[रत सभी पुͧलस पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ को Ǒदये जाने वाले
ͪवशेष सुͪवधा/भƣा को 7th PRC के आलोक मɅ पुनरȣͯ¢त करने के संबंध मɅ ।
संÉया-5404--झारखÖड राÏय मɅ उĒवादȣ गǓतͪवͬधयɉ के उÛमूलन हेतु ͪवभागीय
èवीकृ×यादेश सं॰-748, Ǒदनांक-19.02.2008 के ɮवारा ͪवशेष काय[बल का गठन ͩकया गया था तथा
इसकȧ उपयोͬगता को देखते हुए इसके सुǺढ़ȣकरण हेतु èवीकृ×यादेश सं॰-4194, Ǒदनांक-22.10.2009
के ɮवारा 20 अǓतǐरÈत एसाãट Ēुप का गठन ͩकया गया तथा ͪवभागीय अͬधसूचना सं०-1267
Ǒद०-05.03.2019 ɮवारा èवीकृ×यादेश सं॰-4194, Ǒदनांक-22.10.2009 के ɮवारा èवीकृत ͪवशेष
काय[ बल के पदɉ पर ĤǓतǓनयुÈत पदाकͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ को भी ͪवभागीय èवीकृ×यादेश सं॰-748,
Ǒदनांक-19.02.2008 के कंͫडका-5 के अनुǾप ͪवशेष सुͪवधा èवीकृत ͩकया गया है ।
(2)
ͪवशेष काय[बल (STF) मɅ ĤǓतǓनयुÈत पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ को Ǔनàनͧलͨखत सुͪवधाएँ देने का
Ĥावधान ͪवभागीय èवीकृ×यादेश सं॰-748, Ǒदनांक-19.02.2008 के ɮवारा ͩकया गया है:-
I.
मूल वेतन का 50 ĤǓतशत एस॰टȣ॰एफ॰ भƣा ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 26 Ǒदसàबर, 2023
II.
उपाधी¢क कोǑट तक के सभी पुͧलस पदाͬधकारȣ एवं कͧम[यɉ को राशन åयय के Ǿप मɅ
ĤǓत माह Ǿ० 720/-(सात सौ बीस Ǿपये माğ)।
III.
सहायक पुͧलस अवर Ǔनरȣ¢क से पुͧलस महाǓनरȣ¢क तक के पदाͬधकाǐरयɉ
को Ǿ० 4,500/-(चार हजार पाँच सौ Ǿपये माğ) वाͪष[क वदȹ भƣा, हवलदार एवं आर¢ी
कोǑट के सभी पुͧलसकͧम[यɉ के ͧलए ĤǓतमाह Ǿ० 300/-(तीन सौ Ǿपये माğ) वदȹ
ĤǓतपालन भƣा ।
(3)
सातवɅ पुनरȣͯ¢त वेतनमान मɅ इस ईकाई के पदाͬधकारȣ एवं कͧम[यɉ को एस॰टȣ॰एफ॰ भƣा
मूल वेतन का 50% का भुगतान Ǔनवा[ध Ǿप से Ǒदनांक-30.04.2019 तक ͩकया गया तथा
इसके पæचात वत[मान तक छɪठे पुनरȣͯ¢त वेतनमान के अनुǾप मूल वेतन का 50% STF
भƣा का भुगतान ͩकया जा रहा है ।
(4)
योजना-सह-ͪवƣ ͪवभाग, झारखÖड, राँची के संकãप सं॰-217/एफ॰, Ǒदनांक-18.01.2017 के
ɮवारा राÏयकͧम[यɉ का वेतन 7th PRC के आलोक मɅ पुनरȣͯ¢त ͩकया गया तथा भƣɉ
(महँगाई भƣा को छोड़कर) का पुनरȣ¢ण अलग से करने का उãलेख करते हुए तब तक
पुराने वेतनमान के आलोक मɅ पुराने भƣे का भुगतान करने का Ĥावधान ͩकया गया ।
(5)
उÈत तØयɉ के आलोक मɅ मंǒğपǐरषɮ के अनुमोदन के उपरांत राÏय सरकार ɮवारा STF
भƣा के पुनरȣ¢ण हेतु ͪवकास आयुÈत कȧ अÚय¢ता मɅ सͧमǓत का गठन ͩकया गया तथा
पुनः सदèय, राजèव पष[द, झारखÖड, राँची कȧ अÚय¢ता मɅ सͧमǓत का पुनग[ठन
ͩकया गया ।
उÈत सͧमǓतयɉ के कǓतपय अनुशंसाओं के आलोक मɅ सातवɅ पुनरȣͯ¢त वेतनमान के अनुǾप
मूल वेतन का 50% STF भƣा का भुगतान ͩकये जाने का Ĥèताव राÏय सरकार के
ͪवचाराधीन था। सàयक ͪवचारोपराÛत राÏय सरकार ɮवारा Ǔनàनांͩकत Ǔनण[य ͧलया गया:-
(क) मई 2019 से भƣा पुनरȣ¢ण संबंधी आदेश Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ तक झारखÖड जगुआर के
सभी पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ को 7वɅ वेतनमान के अनुǾप मूल वेतन का 50% एस॰टȣ॰एफ॰
भƣा तथा उÈत अवͬध मɅ भुगतान ͩकये गये एस॰टȣ॰एफ॰ भƣा का अÛतर राͧश बकाया के
Ǿप मɅ भुगतान ͩकया जाना है। उÈत बकाया कȧ गणना ͪवƣ ͪवभाग, झारखÖड, राँची के
pre-Audit Ĥाͬधकार ɮवारा ͩकया जायेगा तथा बकाया का भुगतान दो बराबर ͩकèतɉ मɅ
ͩकया जायेगा
(ख)
ͪवभागीय èवीकृ×यादेश सं॰-748, Ǒदनांक-19.02.2008 के कंͫडका-5 को ǓनàनǾपेण
ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-
राÏय मɅ ͪवशेष काय[ बल (एस०टȣ०एफ०) के सभी पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ को ǓनàनǾपेण ͪवशेष
सुͪवधा Ǒदया जायेगाः-
झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 26 Ǒदसàबर, 2023
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(i)
ͪवशेष काय[ बल (एस०टȣ०एफ०) मɅ ĤǓतǓनयुÈत सभी पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ के साथ-
साथ STF मɅ काय[रत सभी पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ को 7th PRC के मूल वेतन का 50%
एस०टȣ०एफ० भƣा ।
(ii)
STF पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ को वदȹ भƣा तथा राशन भƣा उसी दर से देय होगा, जो
राÏय सरकार ɮवारा समय-समय पर अÛय सामाÛय पुͧलस पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ के ͧलए
Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा ।
(ग) 7वɅ वेतनमान के आलोक मɅ Ǔनयͧमत वेतनाǑद भुगतान हेतु पुनरȣͯ¢त एस०टȣ०एफ० भƣा
एवं अÛय ͪवशेष सुͪवधा आदेश Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से देय होगा ।
(घ) उÈत सुͪवधा STF को सुɮधढ़ȣकरण हेतु समय-समय पर राÏय सरकार ɮवारा èवीकृत ͩकये
गये अǓतǐरÈत पदɉ पर भी समान Ǿप से Ĥभावी होगा ।
(ङ) सͧमǓत ɮवारा उठाये गये झारखÖड जगुआर कȧ उ×पादकता, पद कȧ आवæयकता, इसे
बहुउɮयेशीय बनाने, एस०टȣ०एफ० के तज[ पर Specific Force के गठन, सघन Ĥͧश¢ण,
Specific Accountability तथा Monitoring, एस०टȣ०एफ० पर होने वाले åयय एवं इसका
ĤǓतफल एवं कǓतपय अǓनयͧमतताओं से संबंͬधत ǒबंदुओं के जाँच हेतु अपर पुͧलस
महाǓनदेशक (अͧभयान), झारखÖड, राँची कȧ अÚय¢ता मɅ एक सͧमǓत का गठन ͩकया
जायेगा, जो सभी ǒबंदुओं कȧ जाँचकर दो माह मɅ ĤǓतवेदन ͪवभाग को उपलÞध करायेगी ।
(च) झारखÖड जगुआर मɅ मूल Ĥभार धारक पदाͬधकारȣ/कमȸ को एस०टȣ०एफ० भƣा एवं अÛय
ͪवशेष भƣा अनुमाÛय होगा परÛतु यǑद झारखÖड जगुआर के ͩकसी पदाͬधकारȣ/कमȸ को
अǓतǐरÈत Ĥभार Ǒदया जाता है तो उÛहɅ भी एस०टȣ०एफ० भƣा एवं अÛय ͪवशेष भƣा
अनुमाÛय होगा ।
(छ) झारखÖड जगुआर मɅ ǓनयुÈत चतुथ[वगȸय कͧम[यɉ को चĐचालन के आधार पर पुͧलस
ͪवभाग के अÛय ईकाई मɅ (उĨ के अनुसार) भी काय[ ͧलया जा सकेगा ।
(ज) राÏय सरकार को एस०टȣ०एफ० भƣा एवं अÛय ͪवशेष सुͪवधा को समय-समय पर यथा
आवæयकतानुसार पुनरȣͯ¢त/संशोͬधत करने का अͬधकार होगा ।
(झ) Ĥèताव पर मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकǓत ͪवभागीय संलेख £ापांक-4769, Ǒदनांक-18.10.2023 के
Đम मɅ Ǒदनांक-03.11.2023 कȧ बैठक के मद सं०-17 मɅ दȣ गई है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अͪवनाश कुमार,
सरकार के अपर मुÉय सͬचव ।
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अधी¢क, झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 774 – 50