झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

22 पौष, 1945 (श०)

संÉ या – 34 राँची, शुĐवार, 12 जनवरȣ, 2024 (ई०)

पǐरवहन ͪवभाग

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संकãप

12 जनवरȣ, 2024

ͪवषय:

माननीय उÍच Ûयायालय मɅ दायर W.P.(S) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211

of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation,

Ranchi , एवं W.P.(S) No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri , एवं

W.P.(S) No. 3961 of 2018 & I.A. No. 10403 of 2018 Kubernath Rai

बनाम झारखÖड सरकार एवं अÛय, L.P.A. No. 169 of 2020, The State of

Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees

Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020

(Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand &

Ors.) With Cont. Case(Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non-

Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No.

886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.)

With W.P.(S) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State

of

Jharkhand

&

Ors.)

With

W.P.(S)

No.

4434

of

2021

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 12 जनवरȣ, 2024

(Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.)

मे पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन मɅ कैडर ͪवभाजन के फलèवǾप झारखÖड

राÏयाÛतग[त 791 राÏय पथ पǐरवहन Ǔनगम के समायोिजत Ǔनगम कͧम[यɉ को

Ǔनगम मɅ काय[रत/धाǐरत पद के अनुमाÛय वेतनमान (Pay Scale) मɅ समायोिजत

होने कȧ Ǔतͬथ अथा[त् Ǒदनांक-01-07-2004 के Ĥभाव से राÏय सरकार मɅ Ĥभावी/लागू

धाǐरत पद के ͧलए समतुãय वेतनमान मɅ वेतनाǑद एवं अÛय देय पावनाओं के

भुगतान के èवीकृǓत के संबंध मɅ ।

संÉया-पǐर॰ͪव॰(पǐर॰Ǔन॰)-01-01/23-60--झारखÖड राÏय के गठन के पæचात् ǒबहार राÏय पथ

पǐरवहन Ǔनगम से संबंͬधत वाद (Civil Appeal No.-7290/1994) माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ

लंǒबत होने तथा ǒबहार एवं झारखÖड राÏय के बीच आिèतयɉ एवं दाǓय×वɉ के ͪवभाजन के संबंध मɅ

समझौता हेतु सड़क पǐरवहन एवं राजमाग[ मंğालय, भारत सरकार ɮवारा ǒबहार पुन[गठन अͬधǓनयम

कȧ धारा 62(3) के उपबंधɉ के अÚयाधीन अͬधसूचना संÉया-1127, Ǒदनांक-18-12-2003 एवं

अͬधसूचना संÉया-54, Ǒदनांक-14-01-2004 ɮवारा Ǒदनांक-30-06-2004 के Ĥभाव से ǒबहार राÏय

पथ पǐरवहन Ǔनगम के ͪवघटन एवं दोनɉ राÏयɉ के बीच आिèतयɉ एवं दाǓय×वɉ के बँटवारा संबंधी

शƣɟ एवं Ĥावधानɉ को इंͬगत ͩकया गया है। इसी Ĥसंग मɅ माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा

माननीय ÛयायमूǓत[ (सेवाǓनवृत) Įी सगीर अहमद कȧ अÚय¢ता मɅ गǑठत ͪववाचक सͧमǓत

(Arbitration Committee) के ɮवारा ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया, जो उभय प¢ɉ को माÛय था।

इसी पǐरĤेêय मɅ माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा ͧसͪवल अपील संÉया-7290/1994 मɅ पाǐरत

आदेश Ǒदनांक-12.08.2008 मɅ ͪववाचक सͧमǓत के ĤǓतवेदन को èवीकार करते हुए उसमɅ सिÛनǑहत

अनुशंसाओं को यथाशीē अनुपालन सुǓनिæचत करने का आदेश Ǒदया गया। माननीय सवȾÍच

Ûयायालय मɅ दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED

EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994

मɅ Ǒदनांक-24.08.2011 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ अंͩकत है ͩक "In paragraph 9 of the report,

it averred as under. It is stated and submitted that all the employees have been

getting regular salaries and up (Sic) February, 2011, there is not (Sic) due".

"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of

the Corporation, who were allocated to the State of Jharkhand have been duly

absorbed in the service of the State Government there".

इस Ǔनण[यादेश के Đम मɅ राÏय सरकार कȧ ओर से माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ एक

Modification Application I.A. No.- 32/2012 दायर ͩकया गया, िजसे माननीय सवȾÍच

Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-05.10.2012 को पाǐरत आदेश से Ǔनरèत कर Ǒदया गया। Ǒदनांक-

24.08.2011 को पाǐरत आदेश का अनुपालन नहȣं होने के कारण Jharkhand State Road

Transport Employees Association तथा अÛय कͧम[यɉ ɮवारा माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ

अवमाननावाद संÉया-203/2012, 229/2013, 359/2013 एवं 431/2013 दायर ͩकये गये। सभी

अवमाननावादɉ को पूव[ से दायर Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P(Civil)

No.-337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S.Sharma & Ors के साथ सिàमͧलत करते हुए

माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-07.04.2015 को Ǔनàनांͩकत आदेश पाǐरत ͩकया गया है-

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 12 जनवरȣ, 2024

3

"It is not in dispute that the Petitioners have been absorbed with effect from

24th August 2011 and their dues have been paid and in some of the instances

is in the process of being paid keeping the date of absorption in mind".

उÈत आदेश के साथ सभी Contempt Petitions एवं I.A. को Ǔनरèत कर Ǒदया गया ।

2.

माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ दायर अवमाननावादɉ तथा Ǒदनांक-24.08.2011 को पाǐरत

आदेश को Ǻिçटपथ मɅ रखते हुए पǐरवहन ͪवभाग ɮवारा Ǔनगम कͧम[यɉ को राÏय सरकार कȧ सेवा

मɅ समायोिजत करने कȧ कार[वाई Ĥारंभ करते हुए ͪवͧभÛन संकãपɉ/आदेशɉ के माÚयम से ͪवͧभÛन

चरणɉ मɅ यह कार[वाई पूण[ कȧ गई है, िजसका ͪववरण ǓनàनǾपेण है:- ǒबहार राÏय पथ पǐरवहन

Ǔनगम से सेवा ĤाÜत कुल 1124 कͧम[यɉ मɅ से Ǒदनांक-24.08.2011 को झारखÖड राÏय मɅ 791

कमȸ काय[रत थे। माननीय सवȾÍच Ûयायालय के आदेश के अनुपालन मɅ झारखण्ड राÏय मɅ काय[रत

सभी 791 कͧम[यɉ को राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ पǐरवहन ͪवभाग के Ǔनàनांͩकत ͪवͧभÛन

संकãपɉ/आदेशɉ ɮवारा Ǔनàन Ǿपेण समायोिजत ͩकया गया है:-

(क) मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-20.05.2013 मɅ ͧलए गये Ǔनण[य के आलोक मɅ पǐरवहन ͪवभाग

के संकãप संÉया-598, Ǒदनांक-06.06.2013-सह-गजट संÉया-362 Ǒदनांक-07.06.2013 ɮवारा

Ǒदनांक-01 माच[, 2013 को काय[रत 609 कͧम[यɉ कȧ ǓनयुिÈत(समायोजन) हेतु सदèय, राजèव पष[द

कȧ अÚय¢ता मɅ गǑठत सͧमǓत ɮवारा नीǓतगत Ǔनण[य लेते हुए राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ ǐरÈत पदɉ

के ͧलए ͪवǑहत अहता[ यथा शै¢ͨणक योÊयता पूण[ करने वाले कुल 340 कͧम[यɉ को ͪवͧभÛन

ͪवभागɉ/काया[लयɉ मɅ पǐरवहन ͪवभाग के काया[लय आदेश संÉया-127-133, Ǒदनांक-31.10.2013

ɮवारा ǓनयुिÈत (समायोिजत) ͩकया गया ।

(ख) मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-25.08.2014 मɅ ͧलए गये Ǔनण[य के आलोक मɅ असमायोिजत

वैसे Ǔनगम कͧम[यɉ जो ͪवǑहत शै¢ͨणक योÊयता नहȣं रखते थे उनके मामले मɅ ͪवǑहत शै¢ͨणक

योÊयता एवं Ǔनधा[ǐरत उĨ को ͧशͬथल करने का Ǔनण[य लेते हुए पǐरवहन ͪवभाग ɮवारा संकãप

संÉया-714, Ǒदनांक-27.08.2014-सह-गजट संÉया-406, Ǒदनांक-28 अगèत, 2014 Ǔनग[त ͩकया

गया। इस संकãप के आलोक मɅ पǐरवहन ͪवभाग के काया[लय आदेश संÉया-104, Ǒदनांक-

29.08.2014 एवं आदेश संÉया-105, Ǒदनांक-01.09.2014 ɮवारा कुल 203 कͧम[यɉ कȧ ǓनयुिÈत

(समायोजन) ͩकया गया ।

(ग) पुनः Įी तपेश कुमार ͧसंह, Standing Counsel, Hon'ble Supreme Court से ĤाÜत

मंतåय के आलोक मɅ पǐरवहन ͪवभाग के संकãप संÉया-132, Ǒदनांक-14.02.2015- सह-गजट

संÉया-94, Ǒदनांक-18 फरवरȣ, 2015 ɮवारा ͪवǑहत शै¢ͨणक योÊयता एवं Ǔनधा[ǐरत उĨ को

आवæयकतानुसार ¢ाÛत करते हुए Ǒदनांक-24.08.2011 को Ǔनगम मɅ काय[रत कुल 248 कͧम[यɉ को

सेवाǓनवृǓत के उपरांत भी राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ ǓनयुिÈत(समायोजन) कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ

गई। उÈत Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-03.03.2015 मɅ घटनोƣर èवीकृǓत Ĥदान कȧ

गई है। इन 248 कͧम[यɉ को 24.08.2011 कȧ Ǔतͬथ से समायोिजत ͩकया गया ।

3. मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-03.03.2015 मɅ घटनोƣर èवीकृǓत हेतु ͧलये गये Ǔनण[य

मɅ यह अंͩकत ͩकया गया है ͩक ”माननीय सवȾÍच Ûयायालय के ÛयायǓनण[य मɅ सिÛनǑहत Ǔनदȶशɉ

को अ¢रशः अनुपालन सुǓनिæचत ͩकया जाय। चूँͩक यह मामला समायोजन का है, न ͩक नई

4

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 12 जनवरȣ, 2024

ǓनयुिÈत का, अतः संबंͬधत कͧम[यɉ को सेवा मɅ समायोिजत करते हुए अनुमाÛय वेतनाǑद एवं अÛय

लाभɉ का भुगतान सुǓनिæचत ͩकया जाय ।“

उÈत Ǔनण[य के आलोक मɅ पǐरवहन ͪवभाग के संकãप संÉया-273, Ǒदनांक-09.03.2015-

सह-गजट संÉया-158, Ǒदनांक-12 माच[, 2015 ɮवारा राÏय पथ पǐरवहन Ǔनगम के कͧम[यɉ के

ǓनयुिÈत (समायोजन) हेतु Ǔनग[त सभी पूव[ संकãपɉ के आलोक मɅ Ǔनग[त त×संबंधी काया[लय आदेशɉ

मɅ Ǔनग[त ”ǓनयुिÈत“ संबंधी शÞद को ͪवलोͪपत करने का Ǔनण[य ͧलया गया तथा सभी कमȸ को

सेवा मɅ ”समायोिजत“ समझे जाने एवं इनके अनुमाÛय वेतनाǑद अÛय लाभɉ के भुगतान ͩकये जाने

का Ǔनण[य ͧलया गया ।

मंǒğपǐरषद के उÈत Ǔनण[य के आलोक मɅ पुनः संकãप संÉया-480, Ǒदनांक-04.04.2016

ɮवारा पǐरवहन ͪवभाग के पूव[ Ǔनग[त संकãप गजट संÉया-362, Ǒदनांक-07.06.2013 एवं संकãप

गजट संÉया-406, Ǒदनांक-28.08.2014 के ɮवारा समायोिजत कमȸ भी Ǒदनांक-24.08.2011 से हȣ

राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ समायोिजत समझे जायɅगे संबंधी Ǔनण[य ͧलया गया है ।

4.

Ǔनगम कͧम[यɉ के समायोजन के संबंध मɅ Ǔनग[त Ĥथम संकãप संÉया-598, Ǒदनांक-

06 जून, 2013-सह-गजट संÉया-362, Ǒदनांक-06 जून, 2013 मɅ Ǔनàनांͩकत Ǔनण[य ͧलये गये थेः-

चतुथ[ संकãप संÉया-273, Ǒदनांक-9 माच[, 2015-सह-गजट संÉया-158, Ǒदनांक-12

माच[, 2015 ɮवारा सभी संकãपɉ/आदेशɉ मɅ Ǔनग[त ǓनयुिÈत शÞद को ͪवलोͪपत करने का Ǔनण[य

ͧलया गया तथा सभी कमȸ को सेवा मɅ समायोिजत समझे जाने एवं अनुमाÛय वेतनाǑद लाभɉ का

भुगतान करने का Ǔनण[य ͧलया गया ।

5. माननीय सवȾÍच Ûयायालय एवं उÍच Ûयायालय के ͪवͧभÛन Ûयायादेशɉ एवं

माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ दायर S.L.P.(C) No.-20636-37/2022 The State of

Jharkhand and Others v/s Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation &

Ors. मɅ Ǒदनांक-03.03.2023 को पाǐरत Ûयायादेश "In that view of the matter, and

particularly when these petitions are being dismissed today, we deem it just and

appropriate to grant further time to the petitioners to carry out complete

compliance. For that matter, the petitioners are granted further time to carry out

compliance within four months from today. For what has been provided

hereinabove, we would request the High Court to keep the proceedings in the

pending contempt matter in abeyance for a period of four months so as to give

the petitioners adequate time to carry out complete compliance and any

requirement of personal presence of the officers concerned may be dispensed with.

It would be required of the petitioners to report compliance to the High Court

within four months from today. Subject to the relaxations and requirements

foregoing, these petitions stand dismissed. Pending applications also stand

disposed of." उÈत Ûयायादेश के आलोक मɅ ͪवभागीय संकãप सं॰-122, Ǒदनांक-14.02.2023 मɅ

आंͧशक संशोधन करते हुए ͪवभागीय संकãप संÉया-766, Ǒदनांक-14.07.2023 ɮवारा Ǔनàनांͩकत

Ǔनण[य ͧलया गया थाः-

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 12 जनवरȣ, 2024

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(i)

791 समायोिजत Ǔनगम कͧम[यɉ कȧ पूव[ कȧ सेवा कȧ गणना वैचाǐरक Ǿप से करते हुए

सभी सेवांत लाभɉ का भुगतान वाèतͪवक Ǿप से Ǒदनांक-01.07.2004 से ͩकया जाएगा ।

(ii) सभी समायोिजत Ǔनगम कͧम[यɉ का सेवांत लाभ यथा उपािज[त अवकाश के बदले 300

Ǒदनɉ का नकद भुगतान कȧ गणना Ǒदनांक-01.07.2004 से ͩकया जाएगा ।

6. Ǒदनांक-03.11.2023 माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड ɮवारा Cont. Case (Civil)

No.-247/2020-सह-सàबɮध Cont. Case (Civil) No.-382/2020-सह-Cont. Case (Civil) No.-

394/2020-सह-W.P.(S)

No.-7417/2017-सह-W.P.(S)

No.-886/2021-सह-W.P.(S)

No.-

4422/2021 एवं W.P.(S) No.-4434/2021 मामले मɅ सुनवाई के Đम मɅ Ǔनàनांͩकत

Observation (किÖडका-5) Ǒदये है:-

“On persual of the order dated 19.12.2019 passed in W.P.(S)

No.-277 of 2018 and other analogous cases particularly paragraph no.-21 of the

same, it is evidently clear that pension of the petitioners was required to be fixed

taking into consideration the past services rendered by them, meaing thereby that

if they were having particular salary structure when their service was to placed in

the State of Jharkhand, the said salary structure was to continue with addition of

increment (if any), till they retired from servise.”

7.

उपरोÈत तØयɉ के आलोक मɅ Ǔनàनांͩकत Ǔनण[य ͧलया गया है:-

सभी समायोिजत राÏय पथ पǐरवहन Ǔनगम कͧम[यɉ का वेतन Ǔनधा[रण Ǔनगम

(BSRTC) मɅ धाǐरत पद के वेतनमान (Pay Scale) मɅ ĤाÜत वेतन (वेतनवृɮͬध ĤĐम सǑहत) झारखÖड

सरकार के अंतग[त समायोिजत होने कȧ Ǔतͬथ यथा Ǒदनांक-01.07.2004 के Ĥभाव से राÏय सरकार

मɅ Ĥभावी/लागू धाǐरत पद के ͧलए अनुमाÛय होगा ।

8. Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद कȧ èवीकृǓत पǐरवहन ͪवभाग के संलेख £ापांक-47, Ǒदनांक-

09.01.2024 के Đम मɅ Ǒदनांक-09.01.2024 कȧ बैठक मɅ मद सं॰-34 के Ǿप मɅ दȣ गयी है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

कृपा नÛद झा,

सͬचव

पǐरवहन ͪवभाग ।

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अधी¢क, झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġ

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 34 – 50