झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

27 पौष, 1945 (श०)

संÉ या – 35 राँची, बुधवार, 17 जनवरȣ, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन िवभाग ।

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अिधसूचना

10 जनवरȣ, 2024

संƥा-07/िविवध (अȯादेश)-701/2023-212--राǛ मŐ िनयुİƅ/भतŎ हेतु आयोिजत की जाने

वाली Ůितयोगी परीƗाओं मŐ अनुिचत साधनों के Ůयोग एवं परीƗा की शुिचता को बनाये रखने के िलए झारखǷ

परीƗा संचालन अिधिनयम, 2001 Ůवृत है। झारखǷ परीƗा संचालन अिधिनयम, 2001 अिधिनयम की धारा-

14-’’Power to amend the Schedule-The State Government may, by notification add to or

exclude from the schedule any examination. ’’ मŐ राǛ सरकार को उƅ अिधिनयम की अनुसूिचत मŐ

पįरवȅŊन करने की शİƅ Ůदȅ है।

2. िनयुİƅ/भतŎ हेतु आयोिजत की जाने वाली Ůितयागी परीƗाओं मŐ अनुिचत साधनों के Ůयोग एवं परीƗा की

शुिचता को बनाये रखने के िलए ’’ झारखǷ Ůितयोगी परीƗा (भतŎ मŐ अनुिचत साधनों की रोकथाम व िनवारण

के उपाय) िवधेयक’’ Ůƥािपत िकया जाना है, इसिलए झारखǷ परीƗा संचालन अिधिनयम, 2001 की

अनुसूची की कंिडका-3 एवं कंिडका-7 को िवलोिपत िकये जाने की आवʴकता है, Ɛोंिक इन कंिडकाओं मŐ

अंिकत Ůावधान समानांतर ŝप से दोनो अिधिनयमों मŐ लागू नहीं रखे जा सकते है।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 17 जनवरȣ, 2024

3. झारखǷ परीƗा संचालन अिधिनयम, 2001 की अनुसूची की कंिडका-3-’’ झारखǷ लोक सेवा आयोग

Ȫारा आयोिजत परीƗा’’ एवं अनुसूची कंिडका-7-’’ राजˢ पषŊद, झारखǷ या राǛ सरकार के िकसी िवभाग

या सावŊजिनक लोक उपŢम या सहकारी सं̾था Ȫारा सेवा मŐ भतŎ हेतु आयोिजत परीƗा’’ के Ůावधान को

िवलोिपत िकया जाता है।

4. यह अिधसूचना ’’झारखǷ Ůितयोगी परीƗा (भतŎ मŐ अनुिचत साधनों की रोकथाम व िनवारण के उपाय)

िवधेयक’’ Ůƥािपत होने की ितिथ से लागू होगा।

5. उƅ Ůˑाव मŐ माननीय िवभागीय (मुƥ) मंũी का अनुमोदन Ůाɑ है।

6. उƅ Ůˑाव मŐ मंिũपįरषद् की िदनांक-25.07.2023 की बैठक मद संƥा-29 के ŝप ˢीकृित Ůाɑ है।

झारखǷ राǛपाल के आदेश से,

राधेʴाम Ůसाद

सरकार के संयुƅ सिचव

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अधी¢क, झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 35 – 50