झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

17 माघ, 1945 (श०)

संÉ या – 74 राँची, मंगलवार, 6 फरवरȣ, 2024 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।

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संकãप

22 Ǒदसàबर, 2023

संÉया-5/आरोप-1-435/2014 का०-7173--Įीमती नͧमता नͧलनी ͧमंज (बाखला), झा०Ĥ०से०

(कोǑट Đमांक-776/03 गृह िजला- रॉची), त×कालȣन Ĥखंड ͪवकास पदाͬधकारȣ, बͧसया, गुमला,

सàĤǓत- मृत के ͪवǽɮध Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड के पğांक-10903, Ǒदनांक 07.12.2007

ɮवारा आरोप पğ उपलÞध कराया गया, िजसमɅ इनके ͪवǾɮध सरकारȣ राͧश का गबन / दुǽपयोग,

सरकारȣ वाहन का दुǾपयोग, रोकड़-पंजी के संधारण मɅ ͪवƣीय अǓनयͧमतता, मुÉयालय से अनͬधकृत

Ǿप से अनुपिèथǓत रहने एवं आदेश कȧ अवहेलना एवं पद का दुǾपयोग करने संबंधी आरोप

ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ।

उÈत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय संकãप संÉया-738, Ǒदनांक 08.02.2008 ɮवारा Įीमती

ͧमंज के ͪवǽɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गई। ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ के पğांक-129,

Ǒदनांक 19.07.2013 ɮवारा जाँच ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया, िजसमɅ आरोपɉ को Ĥमाͨणत पाया गया।

ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ से ĤाÜत जाँच ĤǓतवेदन के समी¢ोपरांत Ĥमाͨणत आरोपɉ के ͧलए

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 6 फ़रवरȣ, 2024

ͪवभागीय संकãप सं०-2129, Ǒदनांक 28.02.2014 ɮवारा इनके ͪवǽɮध चार वेतनवृɮͬध पर

संचया×मक Ĥभाव से रोक का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया। उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध Įीमती

ͧमंज ɮवारा अपील अßयावेदन समͪप[त ͩकया गया, िजसके समी¢ोपरांत ͪवभागीय पğांक-10977,

Ǒदनांक 17.11.2014 ɮवारा अèवीकृत ͩकया गया ।

उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध Įीमती ͧमंज ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय

झारखÖड मɅ W.P.(S) No. 6697/2014 दायर ͩकया गया। उÈत वाद मɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा

14.06.2023 को पाǐरत आदेश मɅ ͪवभागीय संकãप सं०-2129, Ǒदनांक 28.02.2014 ɮवारा

अͬधरोͪपत चार वेतनवृɮͬध पर संचया×मक Ĥभाव से रोक के दÖड एवं ͪवभागीय पğांक-10977,

Ǒदनांक 17.11.2014 ɮवारा अपील अßयावेदन अèवीकृत से संबंͬधत Ǔनग[त आदेश को रɮद कर

Ǒदया गया। उÈत Ûयायादेश का Operative Part Ǔनàनवत् है-

"Accordingly, on the basis of discussions made hereinabove, this Court

is of the view that the impugned order of punishment requires interference and

hence order dated 28.02.2014 passed by the disciplinary authority as also

appellate order dated 17.11.2014 are hereby quashed and set aside.

In consequence thereof, the respondents-State are hereby directed to

calculate the difference of arrears of salary and pensionary/retiral benefits and

release same in favour of legal heirs of the deceased-employee within a period of

three months from the date of receipt/production of copy of this order."

अतः माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 14.06.2023 को पाǐरत आदेश के

आलोक मɅ Įीमती नͧमता नͧलनी ͧमंज (बाखला), त×कालȣन Ĥखंड ͪवकास पदाͬधकारȣ, बͧसया,

गुमला, सàĤǓत-मृत के ͪवǾɮध ͪवभागीय संकãप सं०-2129, Ǒदनांक 28.02.2014 ɮवारा अͬधरोͪपत

चार वेतनवृɮͬध पर संचया×मक Ĥभाव से रोक के दÖड एवं ͪवभागीय पğांक-10977, Ǒदनांक

17.11.2014 Ǔनग[त आदेश को रɮद ͩकया जाता है ।

आदेश:- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के असाधारण अंक मɅ Ĥकाͧशत

ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įीमती नͧमता नͧलनी ͧमंज (बाखला), काय[पालक

दÖडाͬधकारȣ, खूँटȣ एवं अÛय संबंͬधतɉ को भेज दȣ जाय।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

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