झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
4 फाãगुन, 1945 (श०)
संÉ या – 103 राँची, शुĐवार, 23 फरवरȣ, 2024 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग
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संकãप
21 Ǒदसàबर, 2023
संÉया-5/आरोप-1-57/2023 का०-7145--Įी भोगेÛġ ठाकुर, सेवाǓनवृƣ (Ǒदनांक 31.07.2022)
झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-614/03), त×कालȣन नजारत उप समाहƣा[, पलामू, सàĤǓत- मृत के ͪवǽɮध
उपायुÈत, पलामू के पğांक-456, Ǒदनांक 28.08.2023 ɮवारा आरोप पğ गǑठत कर उपलÞध कराया
गया ।
उÈत आरोप पğ मɅ ठाकुर के ͪवǽɮध आरोप ĤǓतवेǑदत है ͩक इनके काय[काल Ǒदनांक
22.06.2007 से 05.03.2009 मɅ त×कालȣन नजीर Įी शैलेश कुमार एवं आपूǓत[कƣाओं के ͧमलȣभगत
कर ͪवͧभÛन मदɉ मɅ èवीकृत राͧश 5,39,237/- (पाँच लाख उनचालȣस हजार दो सौ सƣाईस) ǽपये
के ͪवǽɮध उपायुÈत, पलामू के पदनाम से भारतीय èटेट बɇक, मेǑदनीनगर मɅ संचाͧलत चालू खाता
सं०-11112106147 से कई चेकɉ के माÚयम से चेक मɅ छेड़छाड़ एवं बायɅ तरफ अंक एवं शÞद
जोड़कर कुल 19,39,227/- (उÛनीस लाख उनचालȣस हजार दो सौ सƣाईस ǽपये) कȧ Ǔनकासी कȧ
गई, जो èवीकृत राͧश मɅ 14,00,000/- (चौदह लाख) अͬधक है। उÈत सरकारȣ राͧश कȧ Ǔनकासी मɅ
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 23 फ़रवरȣ, 2024
इनकȧ सहभाͬगता तथा लापरवाहȣ को दशा[ता है। उÈत काया[वͬध के दौरान कभी भी चेक पंजी का
Bank Statement के साथ Reconciliation नहȣं ͩकये जाने के कारण त×कालȣन नािजर ɮवारा कȧ
गयी अǓनयͧमतता इनके ɮवारा Ĥकाश मɅ नहȣं लाया गया तथा बचत बɇक खातɉ मɅ जमा राͧश पर
अिज[त सूद कȧ राͧश रोकड़ पंजी मɅ दज[ नहȣं ͩकया गया। यǑद बɇक èटेटमेÛट से कैश बुक के अवशेष
राͧश तथा चेक पंजी का Reconciliation ͩकया जाता तो इतनी बड़ी राͧश कȧ Ǔनकासी कȧ सरकारȣ
राͧश का गबन नहȣं होता। साथ हȣ चेक मɅ अंͩकत राͧश मɅ छेड़छाड़ तथा अंकȧय कुटरचना कर बांये
तरफ अंक जोड़कर ǒबना èवीकृǓत के रतन लाल पेĚोल पàप का ͪवपğ पाǐरत ͩकया गया है, जो
उनके ɮवारा नजारत के कायɟ मɅ बरती गयी लापरवाहȣ एवं èवेÍछाचाǐरत का ɮयोतक है ।
Įी ठाकुर के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोपɉ कȧ समी¢ा के Đम िजला दÖडाͬधकारȣ-सह उपायुÈत
का काया[लय, धनबाद के पğांक-1353, Ǒदनांक 18.08.2023 के अनुसार Įी ठाकुर कȧ मृ×यु हो
चुकȧ है ।
भारत सरकार, काͧम[क लोक ͧशकायत और पɅशन मंğालय (काͧम[क एवं Ĥͧश¢ण ͪवभाग),
नई Ǒदãलȣ के पğ, Ǒदनांक 20 अÈटूबर, 1999 मɅ Ǔनàन Ĥावधान है-
"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving
references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the
Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event
of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful
consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government
servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved
against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA)
Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be
closed immediately on the death of the alleged Government servant.’’
अतः समी¢ोपरांत उपयु[Èत Ĥावधान के आलोक मɅ Įी भोगेÛġ ठाकुर, सेवाǓनवृƣ (Ǒदनांक
31.07.2022) झा0Ĥ0से0, त×कालȣन नजारत उप समाहƣा[, पलामू, सàĤǓत-मृत के ͪवǾɮध
उपायुÈत, पलामू के पğांक-456, Ǒदनांक 28.08.2023 से ĤाÜत आरोप पğ को संͬचकाèत ͩकया
जाता है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ͬचÛटू दोराईबुǽ,
सरकार के उप सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 103 – 50