झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
4 फाãगुन, 1945 (श०)
संÉ या – 99 राँची, शुĐवार, 23 फरवरȣ, 2024 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग।
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संकãप
19 फरवरȣ, 2024
ͪवषयः-
कत[åय के दौरान नÈसलȣ/उĒवादȣ घटनाओं मɅ मारे गये इंͫडया ǐरजव[ बटाͧलयन के
जवानɉ/कͧम[यɉ के शेष कƣ[åय अवͬध के वेतन के समतुãय राͧश उनके आͬĮतɉ को
भुगतान के संबंध मɅ ।
संÉया- 946--नÈसल/उĒवाद से संबंͬधत Ǒहंसक घटनाओं मɅ पुͧलस एवं अÛय सरकारȣ सेवक
के घायल अथवा हताहत होने कȧ िèथǓत मɅ घायल सरकारȣ सेवको/पुͧलस कͧम[यɉ/मृत सरकारȣ
सेवको/पुͧलस कͧम[यɉ के आͬĮत को ͪवभागीय पǐरपğ संÉया-350, Ǒदनांक- 21.03.2001 के अनुसार
आͬथ[क सहायता Ǒदये जाने का Ĥावधान है ।
2.
उÈत पǐरपğ के कंͫडका-2 (क) (ii) मɅ Ǔनàन Ĥावधन है-
(i)
मृƣ पुͧलस पदाͬधकारȣ / कमȸ अथवा अÛय सरकारȣ सेवक कȧ मृ×यु कȧ Ǔतͬथ को जो
वेतन ĤाÜत हो रहा होगा, उस वेतन को आधार मानकर एतɮसंबधी सरकारȣ सेवक को
जो वेतन उसकȧ सेवाǓनवृͪƣ कȧ Ǔतͬथ तक देय होता, उस पूरे वेतन कȧ गणना कȧ
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 23 फ़रवरȣ, 2024
जायेगी तथा सàपूण[ राͧश को एकमुæत उसके पǐरवार / आͬĮत को भुगातन कर Ǒदया
जायेगा। भुगतेय राͧश कȧ गणना करते समय एतɮसंबधी सरकारȣ सेवक को िजÛदा
रहने कȧ िèथǓत मɅ भͪवçय मɅ ĤोÛनǓत वेतनवृɮͬध आǑद कारणɉ से जो लाम ĤाÜत
होता, उस राͧश के गणना नहȣं कȧ जायेगी और मृ×यु कȧ Ǔतͬथ को जो वेतन ĤाÜत
हो रहा होगा, उसे हȣ गणना का आधार बनाया जायेगा। यहȣं वेतन से ता×पय[ है मूल
वेतन एवं महंगाई भƣा ।
3.
इंͫडया ǐरजव[ बटाͧलयन के जवानɉ / कͧम[यɉ को छोड़ राÏय सरकार के अÛय समी
सरकारȣ सेवकɉ कȧ सेवाǓनवृǓत उĨ वत[मान मɅ èपçटतः 60 वष[ Ǔनधा[ǐरत है ।
4.
ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-3106, Ǒदनांक-13.08.2007 ɮवारा राÏय सशèğ पुͧलस
वाǑहनी मɅ इंͫडया ǐरजव[ बटाͧलयन का गठन ͩकया गया है। इस अͬधसूचना कȧ
कͫडका 9 मɅ Ǔनàन Ĥावधान है-
i. (9.1) इंͫडया ǐरजव[ बटाͧलयन मɅ ǓनयुिÈत पुͧलस को 20 साल तक वाǑहनी का
काय[ करना होगा ।
ii. (92) 20 साल कȧ सेवा समािÜत के उपराÛत उÈत पुͧलसकमȸ के सम¢ दो
ͪवकãप रखे जायɅगे ।
(क) उसे èवैिÍछक सेवाǓनवृǓत पर जाने Ǒदया जायेगा। 20 साल कȧ सेवा समािÜत
होने के कारण उसे पɅशनाǑद सुͪवधायɅ देय होगी ।
(ख) उसे साधारण पुͧलस बल मɅ सेवा समािÜत के उपरांत सामिजत कर ͧलया
जायेगा। साधारण पुͧलस बल मɅ उसकȧ वरȣयता साधारण पुͧलस बल मɅ योगदान कȧ
Ǔतͬथ से हȣ Ǔनधा[ǐरत रहेगी। इस Ĥकार पुनǓन[योिजत सरकारȣ सेवक को पेशन
Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 161 (ख) के अनुǾप पद का आरंͧभक वेतन ͧमलेगा, परÛतु
वेतन और पɅशन कȧ कुल रकम कभी भी उस रकम से अͬधक न होगी जो उÛमुिÈत
से पहले अǓतम मौͧलक वेतन के Ǿप मɅ ͧमलȣ हो। जहाँ कुल रकम अǓतम मौͧलक
वेतन से अͬधक हो जाय, वहाँ केवल उतनी हȣ पɅशन ͧमलेगी िजतनी ͧमलने से पɅशन
और पद के आरंͧभक वेतन का कुल योग अǓतम मौͧलक वेतन से अͬधक न हो सके।
iii. (9.3) इंͫडया ǐरजव[ बटाͧलयन मɅ ǓनयुÈत पुͧलसकमȸ को उनके सेवा काय[ अवͬध
मɅ Ĥ×येक ĤोÛनǓत के साथ दो साल वृɮͬध कर दȣ जायेगी। अथा[त पुͧलस के Ǿप मɅ
ǓनयुिÈत åयिÈत सेवाअवͬध मɅ हवलदार बन जाने पर 22 साल तक सेवा कर सकेगा।
परÛतु यह लाभ संबंͬधत कमȸ का 60 वष[ सीमा के भीतर तक देय होगा ।
5.
उÈत अͬधसूचना कȧ कͫडका 92 के अनुसार 20 वष[ कȧ सेवा अवͬध के उपरांत इंͫडया
ǐरजव[ बटाͧलयन के पुͧलस कͧम[यɉ को èवेिÍछक सेवाǓनवृǓत अथवा साधारण पुͧलस
बल (राÏय पुͧलस) मɅ समायोजन का ͪवकãप Ǒदये जाने का उãलेख है। इन दोनɉ
ͪवकãपɉ मɅ से ͩकसी मी एक ͪवकãप का चयन करना संबंͬधत इंͫडया ǐरजव[
बटाͧलयन के पुͧलस कͧम[यɉ पर Ǔनभ[र करेगा। यǑद वे साधारण पुͧलस मɅ अपनी सेवा
समायोजन के ͪवकãप का चयन करते हɇ तो वे वत[मान Ĥावधान के अनुसार 60 वष[
कȧ आयु ĤाÜत करने तक सरकारȣ सेवा मɅ बरकरार रहɅगे ।
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6.
पुͧलसकͧम[यɉ के साथ-साथ राÏय सरकार के अÛय सेवकɉ को भी 20 वष[ कȧ सेवा
अवͬध के उपरांत èवेिÍछक सेवाǓनवृǓत का ͪवकãप उपलÞध है, िजसका चयन सरकारȣ
सेवकɉ ɮवारा èवंय ͩकये जाने का Ĥावधान है। ऐसी िèथǓत मɅ भी ͪवभागीय पǐरपğ
पğ संÉया-350, Ǒदनाक-21.03.2001 कȧ कͫडका 2 (क) (ii) के अनुसार उĒवादȣ
Ǒहंसा मɅ मृ×यु होने कȧ िèथǓत मɅ उनके आͬĮत को मृत सरकारȣ सेवक के सेवाǓनवृǓत
कȧ Ǔतͬथ (वत[मान Ĥावधान के अनुसार 60 वष[) तक देय वेतन को समतुãय राͧश
भुगतान का Ĥावधान है ।
7.
इंͫडया रिजव[ बटाͧलयन के पुͧलसकͧम[यɉ/अÛय कͧम[यɉ को ͪवभागीय अͬधसूचना
संÉया-3106, Ǒदनांक-13.08.2007 मɅ कंͫडका 9.1 मɅ उãलेͨखत सेवाअवͬध (20 वष[)
के कारण ͪवभागीय पǐरपğ संÉया-350, Ǒदनांक-21.03.2001 के आलोक मɅ
नÈसल/उĒवादȣ Ǒहसा मɅ मृ×यु होने पर आͬĮत को शेष सेवा अवͬध के वेतन के
समतुãय राͧश कȧ गणना मɅ सेवाǓनवृǓत कȧ उĨ 20 वष[ कȧ सेवावͬध मानने अथवा
60 वष[ कȧ आयु मानने मɅ èपçटता कȧ कमी है, िजससे ऐसी घटनाओं मɅ मारे गये
इंͫडया ǐरजव[ बटाͧलयन के पुͧलसकͧम[यɉ/अÛय कͧम[यɉ के आͬĮत को अÛय संèकारȣ
सेवकɉ के अनुǾप लाभ ĤाÜत नहȣं हो पा रहा है जबͩक वे भी राÏय सरकार के
Ǔनयͧमत सरकारȣ सेवक है ।
8.
अतः उÈत उãलेͨखत तØयɉ को Úयान मɅ रखते हुए ͪवभागीय पǐरपğ संÉया-350,
Ǒदनांक-21.03.2001 कȧ कͫडका 2-(क) (1) मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ का इंͫडया ǐरजव[
बटाͧलयन के पुͧलसकͧम[यो / अÛय कͧम[यɉ को राÏय सरकार के अÛय सरकारȣ
सेवको/कͧम[यɉ के समान लाग देने के उɮदेæय से इंͫडया ǐरजव[ बटाͧलयन के
पुͧलसकͧम[यɉ/अÛय कͧम[यɉ कȧ सेवाǓनवृǓत कȧ उĨ राÏय सरकार के पुͧलस कͧम[यो
(राÏय पुͧलस) कȧ सेवाǓनवृͪƣ कȧ उĨ (वत[मान Ĥाधान के अनुसार 60 वष[) के बराबर
माना जायेगा ।
9.
उÈत कͫडका 8 का Ĥावधान माğ नÈसल/चरमपंथी उĒवादȣ/आतंकवादȣ घटनाओं मɅ
कत[åय के दौरान मारे गये अथवा घायल होने कȧ िèथǓत मɅ हȣ लागू होने तथा इंͫडया
ǐरजव[ बटाͧलयन (झारखÖड) के गठन कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा ।
10.
उÈत पर मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक-12.02.2024 को सàपÛन बैठक मɅ ͪवभागीय संलेख
£ापांक-815, Ǒदनांक-12.02.2024 के आलोक मɅ मद संÉया-24 के Ǿप मɅ
मिÛğपǐरषद कȧ èवीकृǓत ĤाÜत है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
एल० ͨखयांÊते,
सरकार केअपर मुÉय सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 99 – 50