झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

16 फाãगुन, 1945 (श०)

संÉ या – 129 राँची, बुधवार, 6 माच[, 2024 (ई०)

मंǒğमंडल सͬचवालय एवं Ǔनगरानी ͪवभाग

(नागर ͪवमानन Ĥभाग)

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संकãप

6 माच[, 2024

ͪवषय:- राÏय सरकार के मंǒğमंडल सͬचवालय एवं Ǔनगरानी ͪवभाग (नागर ͪवमानन Ĥभाग) के

अंतग[त èथायी Ǿप से काय[रत उड़ान अनुदेशक (Êलाइ[डर)/उड़ान अनुदेशक Ĥभारȣ (Êलाइ[डर) के

ͪवशेष भƣɉ कȧ èवीकृǓत ।

संÉया--ना.ͪव.-47/02-157--मंǒğमंडल सͬचवालय एवं Ǔनगरानी ͪवभाग (नागर ͪवमानन

Ĥभाग) के अंतग[त झारखÖड उɬडयन संèथान ɮवारा Êलाइͫडंग Ĥͧश¢ण काय[Đम का संचालन

ͩकया जा रहा है िजसमɅ Glider Pilot License (GPL) के èतर का Ĥͧश¢ण Ĥदान ͩकया जाता है।

उड़ान Ĥͧश¢ण काय[ मɅ संलÊन èथायी सरकारȣ उड़ान अनुदेशकɉ को अÛय राÏयɉ कȧ भाँǓत

ͪवशेष भƣा Ĥदान करने का Ĥèताव ͪवभाग ɮवारा ͪवचाराधीन है ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 माच[, 2024

2. Ĥͧश¢ण कȧ गुणवƣा बनाए रखने तथा योÊय Ĥͧश¢कɉ को Ĥो×साहन देने हेतु अÛय

राÏय सरकारɉ मɅ उÛहɅ वेतन के अǓतǐरÈत ͪवशेष भƣे Ĥदान करने का Ĥावधान है। पड़ोसी राÏय

ǒबहार मɅ भी ͪवमान चालकɉ तथा Ĥͧश¢कɉ को ͪवशेष भƣा Ĥदान करने हेतु ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा

संकãप सं.-3/M-25-76/96, Ǒदनांक-22.09.2006 ɮवारा दरɉ का Ǔनधा[रण ͩकया गया है ।

3. उपयु[Èत को Ǻिçटपथ रखते हुए सàयक ͪवचारोपरांत राÏय सरकार के मंǒğमंडल

सͬचवालय एवं Ǔनगरानी ͪवभाग (नागर ͪवमानन Ĥभाग) मɅ काय[रत èथायी सरकारȣ उड़ान

अनुदेशक (Êलाइ[डर)/उड़ान अनुदेशक Ĥभारȣ (Êलाइ[डर) को उनके ɮवारा संपाǑदत कराये जा रहे

Ĥͧश¢ण उड़ानɉ हेतु उÛहɅ ͪवशेष उड़ान भƣा एवं अÛय भƣɉ कȧ èवीकृǓत Ǔनàनवत Ĥदान कȧ

जाती है :-

Đ.सं.

भƣेकाĤकार

Ĥèताͪवतभƣा(Ǿ. मɅ)

1

Special Flying Allowances

(For fixed 35 Hrs. of flying per month)

1,000/- ĤǓत घंटा

2

Flight

Instructor

Rating

Allowances

(Per Month)

1,000/-

3

Radio

Telephone

License

Allowances

(Per Month)

1,000/-

4

Single

Engine

Aircraft

Allowances

(Per Month)

500/-

4. उपयु[Èत भƣɉ मɅ से Special Flying Allowances कȧ दर Ǿ. 1,000/- ĤǓत घंटा

(ĤǓतमाह 35 घंटे उड़ान हेतु Ǔनिæचत) ǒबहार राÏय मɅ अनुमाÛय दर के बराबर एवं अÛय भƣɉ

कȧ दर ǒबहार राÏय मɅ अनुमाÛय दर से कम है ।

5. उÈत èवीकृत दरɉ के लागू होने के फलèवǾप èथायी Ǿप से काय[रत उड़ान

अनुदेशक (Êलाइ[डर)/उड़ान अनुदेशक Ĥभारȣ (Êलाइ[डर) को उनके माͧसक वेतन के अǓतǐरÈत

ĤǓतमाह अͬधकतम राͧश Ǿ. 37,500/- (सɇतीस हजार पाँच सौ Ǿपये) माğ उनके वेतन मद से

भुगतेय होगी ।

6. उपयु[Èत कंͫडका-3 मɅ उãलेͨखत ͪवशेष भƣɉ का लाभ संकãप Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ

से Ĥभावी होगा ।

7. उपयु[Èत Ĥèताव से संबंͬधत ͪवभागीय संलेख £ापांक-131, Ǒदनांक-22.02.2024

पर मंǒğपǐरषɮ कȧ Ǒदनांक-29.02.2024 को संपÛन बैठक के मद संÉया-12 के Ǿप मɅ èवीकृǓत

ĤाÜत है ।

झारखंड राÏयपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के Ĥधान सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 129 – 50