झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
14 फाãगुन, 1945 (श०)
संÉ या – 127 राँची, सोमवार, 4 माच[, 2024 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।
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आदेश
20 Ǒदसàबर, 2023
आदेश
सं०-5/आरोप-1-248/2014
का०-7142--Įी
गोपाल
कृçण
कुँवर,
झा०Ĥ०से०
(ɮͪवतीय बैच), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ-सह-अंचल अͬधकारȣ, बड़कागाँव, हजारȣबाग के
ͪवǾɮध लोकायुÈत काया[लय, झारखÖड, राँची के पğांक-5470 Ǒदनांक 22.12.2012 ɮवारा इनके
ͪवǾɮध आरोप पğ कȧ ĤǓत लोकायुÈत अͬधǓनयम, 2001 कȧ धारा-10(1) (क) के तहत उपलÞध
कराते हुए आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ͩक Įी उमेश कुमार यादव, गɉदलपुरा पैÈस के पूव[ अÚय¢
ɮवारा तैयार कȧ गई वष[ 2009 के राçĚȣय फसल बीमा योजना का लाभ पाने वाले ͩकसानɉ कȧ सूची
को ǒबना ĤािÜत रसीद के हȣ जांच कर स×याͪपत ͩकया, िजसके कारण 40 वैसे ͩकसान िजÛहɉने
बीमा राͧश जमा ͩकये थे, लाभ पाने से वंͬचत रह गये तथा ͩकसानɉ कȧ सूची मɅ नाबाͧलक बÍचɉ
एवं गɉदलपुरा पैÈस ¢ेğ से बाहर के ͩकसानɉ को भी ǒबना जांच के स×यापन कर पैÈस Ǔनयमावलȣ
के ͪवǾɮध बीमा राͧश का भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 4 माच[, 2024
पुनः लोकायुÈत काया[लय, झारखÖड, राँची के पğांक-3804, Ǒदनांक 19.09.2013 ɮवारा
पǐरवाद सं०-01/लोक (सह०)-02/2012 मɅ माननीय लोकायुÈत, झारखÖड, राँची ɮवारा Ǒदनांक
11.09.2013 को पाǐरत आदेश कȧ ĤǓत उपलÞध कराते हुए इनके ͪवǾɮध Ĥाथͧमकȧ दज[ करने एवं
ͪवभागीय कार[वाई करने कȧ अनुशंसा कȧ गई ।
उÈत के आलोक मɅ Įी कुँवर के ͪवǾɮध ͪवभागीय èतर पर Ĥपğ 'क' गǑठत कर ͪवभागीय
संकãप सं0-10464 Ǒदनांक 29.10.2013 ɮवारा ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गई। संचालन
पदाͬधकारȣ के पğांक-234 Ǒदनांक 03.06.2015 ɮवारा जांच ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया, िजसमɅ
इनके ͪवǾɮध आरोप को Ĥमाͨणत ĤǓतवेǑदत ͩकया गया, िजसके समी¢ोपरांत Ĥमाͨणत आरोपɉ हेतु
ͪवभागीय संकãप सं0-7606, Ǒदनांक 21.08.2015 ɮवारा Įी कुँवर के ͪवǽɮध सेवा-संपुिçट कȧ अह[ता
ĤाÜत करने कȧ Ǔतͬथ को दÖड èवǾप सेवा-संपुिçट कȧ Ǔतͬथ से अगले चार वषɟ तक बढ़ाये जाने का
दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया ।
संबंͬधत मामले मɅ Įी कुँवर के ͪवǾɮध दज[ Ǔनगरानी थाना कांड सं०-41/13 Ǒदनांक
02.11.2013 मɅ ͪवͬध ͪवभाग के आदेश सं०-32/जे० Ǒदनांक 19.07.2016 ɮवारा अͧभयोजन कȧ
èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है ।
उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध Įी कुँवर ɮवारा समͪप[त पुनͪव[चार/अपील अßयावेदन एवं
पूरक अपील अßयावेदन के आलोक मɅ ͪवͬध ͪवभाग से परामश[ ĤाÜत कȧ गई। इसी Đम मɅ पुͧलस
अधी¢क, ħçटाचार Ǔनरोधक Þयूरो, ¢ेğीय काया[लय, हजारȣबाग के पğांक-1257/ħ०Ǔन० Ǒदनांक
31.01.2017 ɮवारा उनके ͪवǾɮध दज[ Ǔनगरानी थाना कांड मɅ 19.01.2017 को ͬगरÝतार कर
ÛयाǓयक Ǒहरासत मɅ भेजे जाने कȧ सूचना दȣ गई, िजसके आलोक मɅ ͪवभागीय आदेश सं०-1251,
Ǒदनांक 08.02.2017 ɮवारा कारा ǓनǾɮध कȧ Ǔतͬथ 19.01.2017 के Ĥभाव से अगले आदेश तक
Įी कुँवर को Ǔनलंǒबत ͩकया गया। Ǒहरासत से मुÈत होने के पæचात ͪवभागीय आदेश सं०-6203,
Ǒदनांक 15.05.2017 ɮवारा पुनः Ǔनलंǒबत ͩकया गया ।
ͪवɮवान महाͬधवÈता से ĤाÜत परामश[ के आलोक मɅ Įी कुँवर के ͪवǽɮध पूव[ मɅ संकãप सं०-
7606, Ǒदनांक 21.08.2015 ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड को ͪवभागीय संकãप सं0-9776 Ǒदनांक
13.09.2017 ɮवारा Ǔनरèत ͩकया गया तथा Įी कुँवर को सरकारȣ सेवा से मुÈत करने के ǒबÛदु पर
ͪवभागीय पğांक-9962, Ǒदनांक 20.09.2017 ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ माँग कȧ गई। उÈत
के अनुपालन मɅ उनके पğ, Ǒदनांक 20.11.2017 एवं 15.05.2018 ɮवारा समͪप[त ɮͪवतीय कारण
पृÍछा एवं पूरक ɮͪवतीय कारण पृÍछा के समी¢ोपरांत ͪवभागीय अͬधसूचना सं०-9124, Ǒदनांक
24.08.2020 ɮवारा Įी कुँवर को Ǔनलंबन मुÈत ͩकया गया तथा ͪवभागीय संकãप सं०-4300,
Ǒदनांक 01.09.2020 ɮवारा पूव[ मɅ Ĥèताͪवत दÖड “सेवा से मुÈत” के èथान पर झारखÖड सरकारȣ
सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14 के परÛतुक के आलोक मɅ
इस मामले को आपवाǑदक/ ͪवशेष मामला मानते हुए Ǔनàनांͩकत दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया है-
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 4 माच[, 2024
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(क) Įी कुँवर के ͪवǽɮध ͪवचाराधीन Ǔनगरानी थाना कांड संÉया-41/13, Ǒदनांक
02.11.2013 मɅ अंǓतम Ûयायादेश आने तक उनकȧ सेवा सàपुिçट पर रोक ।
(ख) झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-
14(iv) के अंतग[त सेवा सàपुिçट का आदेश Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से असंचया×मक Ĥभाव से तीन
वेतनवृɮͬध पर रोक ।
Įी कुँवर ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड ɮवारा Cr. Rev. No. 756 of 2022 मɅ
Ǒदनांक 16.06.2023 को पाǐरत आदेश कȧ ĤǓत संलÊन करते हुए Ǔनलंबन अवͬध Ǒदनांक
19.01.2017 से 23.08.2020 तक वेतन भुगतान करने का अनुरोध ͩकया गया। मा० Ûयायालय
ɮवारा Ǒदनांक 16.06.2023 को पाǐरत आदेश का Operative part Ǔनàनवत् है-
"15. In the present case as discussed above the departmental proceeding
has exonerated the petitioner of the charges of financial irregularity and observed
that the dereliction of duty was on account of his first posting as Block
Development Officer. Exoneration of an officer in a departmental proceeding may
not in all cases ipso facto result in dropping the criminal proceeding against him.
Application of ratio decidendi relied upon on behalf of the petitioner on this point
shall depend upon the facts and circumstance of each case. If there are clinching
and convincing evidence of one's criminal liability then he may not be exonerated
in a criminal case, perforce his exoneration in a departmental proceeding. In the
present case however, considering the limited role of this petitioner and drought of
evidence except the endorsement on the list of beneficiaries, the findings of the
departmental proceeding will have a direct bearing showing absence of dishonest
intention on his part in the offence. It has been held in Dipakbhai Jagdishchandra
Patel v. State of Gujarat, (2019) 16 SCC 547 that By and large however if two
views are equally possible and the Judge is satisfied that the evidence produced
before him while giving rise to some suspicion but not grave suspicion against the
accused, he will be fully within his right to discharge the accused.
Under the circumstance and for the reasons discussed above, this Court is
of the view that there is no ground for presuming that the accused committed the
offence in the absence of material disclosing dishonest intention.
The impugned order is accordingly set aside.
This Criminal Revision is allowed."
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 4 माच[, 2024
13. मा० उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश एवं Įी कुँवर से ĤाÜत अßयावेदन के अलोक मɅ
मामले कȧ समी¢ा कȧ गयी। समी¢ा मɅ पाया गया कȧ पाǐरत आदेश मɅ इÛहɅ दोष मुÈत ͩकया गया
है, परÛतु Įी कुँवर के ͪवǽɮध उÈत मामला से संबंͬधत गǑठत आरोप पğ पर ͪवभागीय काय[वाहȣ
संचालन के पæचात ͪवभागीय संकãप सं०-4300, Ǒदनांक 01:09 2020 ɮवारा दÖड अͬधरोͪपत ͩकया
गया है ।
अतः Įी गोपाल कृçण कुँवर, झा०Ĥ०से० (Ǒदवतीय बैच), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास
पदाͬधकारȣ-सह-अंचल अͬधकारȣ, बड़कागाँव, हजारȣबाग के Ǔनलंबन अवͬध Ǒदनांक 19.01.2017 से
23.08.2020 तक को झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016
के Ǔनयम-11 के तहत इस शत[ के साथ ͪवǓनयͧमत ͩकया जाता है ͩक उÈत अवͬध मɅ इÛहɅ जीवन
Ǔनवा[ह भƣा के अǓतǐरÈत कुछ भी देय नहȣं होगा, परÛतु उÈत अवͬध कȧ गणना पɅशन Ĥयोजनाथ[
कȧ जायेगी ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ͬचÛटू दोराईबुǾ,
सरकार के उप सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मु
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
Ǒġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 127 – 50