झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

2 चैğ, 1946 (श०)

संÉ या – 187 राँची, शुĐवार, 22 माच[, 2024 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।

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अͬधसूचना

25 जनवरȣ, 2024

सं० 11/èथा०रा०ͪप०व०आ०-01/2012 (खंड-1) का० 507--झारखÖड ͪपछड़े वगɟ के ͧलए राÏय

आयोग अͬधǓनयम, 2002 कȧ धारा-3 के अधीन Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए धारा-9 मɅ यथा

ͪवǓनǑद[çट कृ×यɉ के Ǔनçपादन हेतु Įी योगेÛġ Ĥसाद, ͪपता-Įी ͪवæवनाथ महतो, पता-100B, पेटरवार

तेनु चौक, िजला-बोकारो, को राÏय èतर पर गǑठत ͪपछड़े वगɟ के ͧलए राÏय आयोग, झारखÖड,

राँची का “अÚय¢” मनोनीत ͩकया जाता है ।

2. झारखÖड ͪपछड़े वगɟ के ͧलए राÏय आयोग अͬधǓनयम, 2002 कȧ धारा-4 के अधीन

इनका काय[काल पदभार Ēहण करने कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी माना जायेगा, जो पदभार Ēहण करने कȧ

Ǔतͬथ से तीन वषɟ कȧ होगा तथाͪप, वे राÏय सरकार को संबोͬधत èवͧलͨखत पğ Ĥेͪषत कर

काय[भार से ͩकसी भी समय इèतीफा दे सकɅ गे। राÏय सरकार, अͬधǓनय कȧ धारा-4 के Ĥावधानɉ के

आलोक मɅ इनको कभी भी हटा सकेगी ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 22 माच[, 2024

3. पदभार Ēहण के पूव[ ͩकसी अÛय आयोग /जाँच सͧमǓत आǑद का Ĥभार पǐर×याग करना

आवæयक होगा ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

Ħज माधव,

सरकार के उप सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 187 – 50