झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
29 चैğ, 1946 (श०)
संÉ या – 222 राँची, गुǾवार, 18 अĤैल, 2024 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।
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संकãप
6 फरवरȣ, 2024
संÉया-5/ͪवͪवध(आरोप)-03-16/2019 का०-802--Įी सूय[ Ĥकाश, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đ०-584/03) के संयुÈत सͬचव, काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड,
राँची के पद पर उनके काया[वͬध मɅ Įी मǓतयस ͪवजय टोÜपो, त×कालȣन एस०ए०आर० पदाͬधकारȣ,
राँची के ͪवǽɮध संधाǐरत आरोप कȧ संͬचका संÉया- 5/आरोप-1-75/2016 मɅ माननीय झारखÖड
उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा ǐरट याͬचका सÉया- WP(S) No- 1735/2016 मǓतयस ͪवजय टोÜपो
बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक- 31.08.2017 को पाǐरत आदेश को त×कालȣन
Ĥधान सͬचव के सं£ान मɅ नहȣं लाने, Įी मǓतयस ͪवजय टोÜपो को बार-बार ɮͪवतीय कारण पृÍछा
समͪप[त करने हेतु अǓतǐरÈत समय देने तथा माननीय Ûयायालय के आदेश कȧ अवहेलना करने के
ͧलए Įी Ĥकाश के ͪवǽɮध आरोप पğ गǑठत ͩकया गया, िजसमɅ उनके ͪवǽɮध Ǔनàनवत आरोप
ĤǓतवेǑदत है:-
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 18 अĤैल, 2024
(i) Įी सूय[ Ĥकाश, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से०, Ǒदनांक 18.01.2017 से 30.06.2018 तक
संयुÈत सͬचव, काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड, राँची के पद पर
पदèथाͪपत थे ।
(ii) उनके काया[वͬध के दौरान Įी मǓतयस ͪवजय टोÜपो, त×कालȣन एस०ए०आर०,
पदाͬधकारȣ, राँची के ͪवǾɮध सी०एन०टȣ० एÈट कȧ धारा-71ए का दुǾपयोग करने संबंधी आरोप कȧ
संͬचका सं0-5/आरोप-1-75/2016 मɅ कार[वाई कȧ गयी थी। उÈत मामले मɅ माननीय झारखÖड उÍच
Ûयायालय, राँची ɮवारा ǐरट याͬचका सं०- W.P.(S) No.1753/2016 मǓतयस ͪवजय टोÜपो बनाम
झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक 31.08.2017 को पाǐरत आदेश मɅ Ĥधान सͬचव काͧम[क,
ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड, राँची को Įी टोÜपो के ͪवǽɮध संचाͧलत
ͪवभागीय काय[वाहȣ एक माह मɅ समाÜत करने का Ǔनदेश Ǒदया गया था अÛयथा Įी टोÜपो का
Ǔनलंबन आदेश Ǔनरèत हो जाने का आदेश था, ͩकÛतु उनके ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा
पाǐरत उÈत आदेश त×कालȣन Ĥधान सͬचव के सं£ान मɅ संͬचका के माÚयम से नहȣं लाया गया ।
(iii) ǐरट याͬचका संo- W.P. (S) No. 1753/2016 मǓतयस ͪवजय टोÜपो बनाम झारखÖड
राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक 31.08.2017 को यह भी आदेश Ǒदया गया था ͩक यǑद Įी टोÜपो
ɮͪवतीय कारण पृÍछा का उƣर पÛġह Ǒदनɉ मɅ नहȣं देते हɇ, तो उनके ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय
काय[वाहȣ मɅ अंǓतम आदेश पाǐरत ͩकया जा सकता है। ͩकÛतु ͩफर भी आपके ɮवारा बार-बार
ɮͪवतीय कारण पृÍछा समͪप[त करने हेतु Įी मǓतयस ͪवजय टोÜपो को अǓतǐरÈत समय Ǒदया गया।
इस कारण Įी टोÜपो को माननीय Ûयायालय मɅ एक नयी ǐरट याͬचका दायर कर èथगन आदेश
ĤाÜत करने का अवसर ͧमल गया। साथ हȣ, W.P.(S) No. 1753/2016 मɅ Ǒदनांक 31.08.2017
को पाǐरत आदेश कȧ अवहेलना हुई। आपका यह कृ×य èवेÍछाचाǐरता एवं माननीय उÍच Ûयायालय
के आदेश अनुपालन मɅ घोर लापरवाहȣ दशा[ता है ।
(iv) माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 31.08.2017 को पाǐरत उÈत आदेश के आलोक
मɅ एक माह कȧ अवͬध समाÜत हो जाने के उपरांत Įी टोÜपो का Ǔनलंबन रɮद/जारȣ रखने संबंधी
कोई Ĥèताव त×कालȣन Ĥधान सͬचव, काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के सम¢
उपèथाͪपत नहȣं ͩकया गया ।
(V) माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत उÈत आदेश के आलोक मɅ एक माह मɅ ͪवभागीय
काय[वाहȣ पूण[ न होने कȧ िèथǓत मɅ माननीय Ûयायालय के उÈत आदेश के ͪवǽɮध LPA दायर
करने अथवा माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǔनधा[ǐरत एक माह कȧ अवͬध के ͪवèतार हेतु I.A. दायर
करने संबंधी कोई Ĥèताव संͬचका मɅ उपèथाͪपत नहȣं ͩकया गया। इस कारण Ûयायालय के आदेश
कȧ अवहेलना के साथ-साथ ͪवभाग कȧ छͪव धूͧमल हुई ।
आपका उÈत कृ×य सरकारȣ सेवक आचार Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम- 3(1) (i), (ii) एवं (iii) के
ĤǓतकूल है ।
2.
उÈत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय संकãप संÉया- 9019, Ǒदनांक 11.11.2019 ɮवारा
Įी सूय[ Ĥकाश, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० के ͪवǽɮध पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(बी) के तहत
ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गयी है ।
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 18 अĤैल, 2024
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संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा ͪवभागीय काय[वाहȣ पूण[ कर अपने पğांक-148, Ǒदनांक-
05.03.2021 ɮवारा जाँच ĤǓतवेदन उपलÞध कराया गया है। संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा अपने जाँच
ĤǓतवेदन के अÛतग[त संचालन पदाͬधकारȣ का जाँच एवं Ǔनçकष[ मɅ मामले का ͪवæलेषण करते हुए
जाँच एवं Ǔनçकष[ कȧ अंǓतम कंͫडका मɅ उãलेख ͩकया गया ͩक- “उपयु[Èत ͪवæलेषण एवं आरोपी
पदाͬधकारȣ ɮवारा Ĥèतुत बचाव-बयान के साथ अनुलÊनकɉ का अÚययन करने के उपरांत आरोपी
पदाͬधकारȣ का बचाव-बयान èवीकृत ͩकए जाने योÊय Ĥतीत होता है एवं आरोपी पदाͬधकारȣ पर
Ĥपğ ‘क’ मɅ गǑठत आरोप Ĥमाͨणत नहȣं होता है ।"
4 Įी सूय[ Ĥकाश, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० के ͪवǽɮध गǑठत आरोप पğ मɅ ĤǓतवेǑदत आरोप
एवं ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ से ĤाÜत जाँच ĤǓतवेदन के समी¢ोपरांत Ǔनàन अंͩकत कारणɉ से
èवीकार योÊय नहȣं पाया गयाः-
(i) आरोप संÉया (ii) के संबंध मɅ संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा Įी Ĥकाश के बचाव बयान को
èवीकार ͩकया गया है, िजस पर सहमत नहȣं हुआ जा सकता है Èयɉͩक माननीय Ûयायालय ɮवारा
हȣ सं०-W.P.(S) No.-1753/2016 मǓतयस ͪवजय टोÜपो बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
Ǒदनांक 31.08.2017 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ Ǒदनांक 30.09.2017 तक हȣ Įी टोÜपो के संबंध मɅ
ͪवभाग को Ǔनण[य लेना था परÛतु Įी Ĥकाश ɮवारा Ǔनण[य न लेकर Įी टोÜपो को अǓतǐरÈत समय
Ǒदया गया, िजससे माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश का अनुपालन नहȣं हो पाया ।
(ii) – आरोप संÉया- (iii) के संबंध मɅ संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा Įी Ĥकाश के बचाव बयान
को èवीकार ͩकया गया है, िजस पर सहमत नहȣं हुआ जा सकता है Èयɉͩक Įी Ĥकाश ɮवारा संͬचका
को जब त×कालȣन Ĥधान सͬचव के सम¢ उपèथाͪपत ͩकया गया। उनके ɮवारा अंͩकत ǑटÜपणी मɅ
माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-31.08.2017 को पाǐरत Ûयायादेश के संबंध मɅ कोई तØय
अंͩकत नहȣं ͩकया गया। माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा W.P.(S) No.-1753/2016 मɅ Ǒदनांक-
31.08.2017 को पाǐरत आदेश मɅ èपçट Ǿप से आदेͧशत है ͩक- "If reply to the second show
cause notice by the petitioner is not received within next 15 days, disciplinary
authority shall be at liberty to pass final order."
ͩफर भी Įी Ĥकाश ɮवारा बार-बार ɮͪवतीय कारण पृÍछा समͪप[त करने हेतु Įी मǓतयस
ͪवजय टोÜपो को अǓतǐरÈत समय Ǒदया गया। इस कारण Įी मǓतयस ͪवजय टोÜपो को माननीय
Ûयायालय मɅ एक नयी ǐरट याͬचका दायर कर èथगन आदेश ĤाÜत करने का अवसर ͧमल गया ।
साथ हȣ W.P.(S) No.-1753/2016 मɅ Ǒदनांक-31.08.2017 को पाǐरत आदेश का अनुपालन नहȣं हो
पाया ।
(iii) - आरोप संÉया-(iv) के संबंध मɅ संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा Įी Ĥकाश के बचाव बयान
को èवीकार ͩकया गया है, िजस पर सहमत नहȣं हुआ जा सकता है Èयɉͩक Įी Ĥकाश के बचाव-
बयान के संदभ[ मɅ अंͩकत करना है ͩक माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश के आलोक मɅ
एक माह कȧ अवͬध के उपरांत Įी टोÜपो का Ǔनलंबन èवतः समाÜत हो जाना था। उÈत अवͬध के
बाद यǑद Įी टोÜपो को Ǔनलंǒबत रखना आवæयक था, तो माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत
आदेश के आलोक मɅ Įी टोÜपो को Ǔनलंबन मुÈत करने का Ĥèताव त×कालȣन Ĥधान सͬचव,
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के सम¢ उपèथाͪपत ͩकया जाना चाǑहए था।
परÛतु Įी Ĥकाश ɮवारा ऐसा नहȣं ͩकया गया िजस कारण Įी टोÜपो को नयी ǐरट याͬचका दायर
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 18 अĤैल, 2024
कर èथगन आदेश ĤाÜत करने का अवसर ͧमल गया। साथ हȣ W.P.(S) No.-1753/2016 मɅ
Ǒदनांक-31.08.2017 को पाǐरत आदेश कȧ अवहेलना हुई ।
(iv) - आरोप संÉया-(v) के संबंध मɅ संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा Įी Ĥकाश के बचाव बयान
को èवीकार ͩकया गया है, िजस पर सहमत नहȣं हुआ जा सकता है Èयɉͩक माननीय उÍच
Ûयायालय ɮवारा W.P.(S) No. 1753/2016 मɅ Ǒदनांक-31.08.2017 को पाǐरत आदेश मɅ èपçट
ͩकया गया है ͩक यǑद 15 Ǒदनɉ मɅ Įी टोÜपो ɮͪवतीय कारण पृÍछा का उƣर दाͨखल नहȣं करते है
तो अनुशासǓनक Ĥाͬधकार अंǓतम आदेश पाǐरत करने के ͧलये èवतंğ होगɅ। माननीय झारखÖड उÍच
Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 31.08.2017 को पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन मɅ यǑद अǓतǐरÈत समय
कȧ आवæयकता थी, तो उÈत आदेश के ͪवǾɮध माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के सम¢ LPA
दायर ͩकया जा सकता था, ͩकÛतु Įी Ĥकाश ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा
Ǔनधा[ǐरत अवͬध बीत जाने के बाद Ǒदनांक-31.05.2018 को Įी टोÜपो को सेवा से बखा[èत करने का
Ĥèताव संͬचका मɅ Ǒदया गया, िजसके कारण माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत
आदेश का अनुपालन नहȣं हो पाया ।
4. Įी Ĥकाश के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप एवं संचालन पदाͬधकारȣ से ĤाÜत जाँच ĤǓतवेदन
एवं उपयु[Èत समी¢ा के उपरांत जांच पदाͬधकारȣ के ĤǓतवेदन से असहमत होते हुए Įी Ĥकाश के
ͪवǽɮध Ĥमाͨणत आरोपɉ के आलोक मɅ पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 43(बी) के उनके पɅशन से
05(पाँच) ĤǓतशत राͧश कȧ कटौती 02(दो) वषɟ तक करने का दÖड Ĥèताͪवत ͩकया गया तथा
Ĥèताͪवत दÖड पर ͪवभागीय पğांक-1175, Ǒदनांक-24.02.2022 ɮवारा उनसे ɮͪवतीय कारण
पृÍछा कȧ गयी। उÈत के अनुपालन मɅ Įी Ĥकाश के पğ Ǒदनांक 02.09.2022 ɮͪवतीय कारण
पृÍछा समͪप[त ͩकया गया है। Įी Ĥकाश ɮवारा समͪप[त ɮͪवƣीय कारण पृÈछा का मुÉय ǒबÛदु
Ǔनàनवत् है :-
(क) ͪवभागीय काय[वाहȣ Ĥारंभ करने के पूव[ उनका प¢ ĤाÜत नहȣं ͩकया गया। काͧम[क
ͪवभाग के पğांक-7727 Ǒदनांक-06.09.2019 ɮवारा गǑठत Ĥपğ 'क' पर èपçटȣकरण पूछा गया,
िजसके साथ Ĥपğ 'क' कȧ ĤǓतͧलͪप संलÊन नहȣं थी। अतएव उनके ɮवारा Ǒदनांक-20.09.2019
ɮवारा Ĥपğ 'क' कȧ ĤǓत माँगी गयी, िजस पर ͪवभाग के पğांक-7784 Ǒदनांक 26.09.2019 ɮवारा
उÛहɅ Ĥपğ 'क' उपलÞध कराया गया। èपçटȣकरण समͪप[त करने हेतु उनके ɮवारा माँगी गई सàपूण[
कागजातɉ को उपलÞध नहȣं कराया गया, िजस कारण ͪवभाग के ɮवारा पूछे गये èपçटȣकरण पर
अपना प¢ नहȣं रख पाये। ͪवभाग ɮवारा गǑठत Ĥपğ 'क' पर उनका प¢ रखे जाने के पूव[ हȣ
संकãप सं0-9019 Ǒदनांक-11.11.2019 ɮवारा उनके ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयामवलȣ के
Ǔनयम-43(बी) के तहत ͪवभागीय काय[वाहȣ Ĥारंभ ͩकया जाना ĤाकृǓतक Ûयाय के ͧसɮधांत के
ͪवǾɮध है ।
(ख) उनके ͪवǽɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ जो आरोप गǑठत ͩकये गये हɇ उनमɅ
कहȣं भी सरकार को राजèव ¢Ǔत से संबंͬधत कोई आरोप नहȣं है। उÈत संबंध मɅ माननीय झारखÖड
उÍच Ûयायालय, राँची के ɮवारा WP(S) No.-6876/2019 जगरनाथ Ĥसाद साह-बनाम-झारखंड
सरकार मɅ पाǐरत Ûयायादेश से èपçट है ͩक उनके ͪवǾɮध झारखंड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-
43(बी) के तहत संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ उÈत Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ के अनुकूल नहȣं है ।
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 18 अĤैल, 2024
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(ग) संचालन-सह-ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ के जाँच ĤǓतवेदन के ĤǓतकूल पɅशन मɅ कटौती
का Ĥèताव Ǒदया गया है। संचालन-सह-ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ के पğांक-148 Ǒदनांक
05.03.2021 समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन मɅ उनके ɮवारा समͪप[त बचाव-बयान/पूरक बचाव बयान तथा
उपèथापन पदाͬधकारȣ का मंतåय/पूरक मंतåय तथा गǑठत आरोपɉ कȧ ͪवèतार से समी¢ा एवं
ͪवæलेषण कȧ गयी है। समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन मɅ ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ के जाँच एवं Ǔनçकष[ मɅ
ͩकये गये ͪवæलेषण के आधार पर उनके ɮवारा ĤǓतवेǑदत ͩकया गया है ͩक उपयु[Èत ͪवæलेषण एवं
आरोपी पदाͬधकारȣ ɮवारा Ĥèतुत बचाव-बयान के साथ अनुलÊनकɉ का अÚययन करने के उपरांत
ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ के ɮवारा ĤǓतवेǑदत ͩकया गया है ͩक आरोपी पदाͬधकारȣ का बचाव-बयान
èवीकृत ͩकए जाने योÊय Ĥतीत होता है एवं आरोपी पदाͬधकारȣ पर Ĥपğ ‘क’ मɅ गǑठत आरोप
Ĥमाͨणत नहȣं होता है ।
(घ) जाँच ĤǓतवेदन से èपçट है ͩक उनके ͪवǾɮध लगाए गए सभी आरोपɉ को Ĥमाͨणत नहȣं
माना है। अतएव संचालन-सह-ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ के जाँच ĤǓतवेदन से असहमत होते हुए
उनके ͪवǾɮध पɅशन कटौती का Ĥèताव Ǒदया जाना उͬचत Ĥतीत नहȣं होता है ।
(ड़) राÏय असैǓनक सेवा से भारतीय ĤशासǓनक सेवा मɅ ĤोÛनǓत हेतु चयन वष[ 2014,
2015 एवं 2016 के संदभ[ मɅ Ĥशाखा-1, 2, 3, 4 तथा 5 के ɮवारा ͧसतàबर, 2017 से मई, 2018
के बीच अनेक पीत-पğ के माÚयम से सभी संबंͬधत Ĥशाखा पूरȣ तरह से सͩĐय ͩकये गये थे ऐसी
पǐरिèथǓत मɅ हȣ उÈत काय[ के अलावे अÛय कायɟ को Ĥाथͧमकता नहȣं दȣ गई थी ।
(च) Ǒदनांक 04.06.1990 (ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ) से Ǒदनांक 30.06.2018 (सेवाǓनवृͪƣ कȧ
Ǔतͬथ) तक उनके ͪवǽɮध ͩकसी भी Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ ने कभी भी कोई ĤǓतकूल ǑटÜपणी/ĤǓतवेदन
समͪप[त नहȣं ͩकया है। उनके ɮवारा स×यǓनçठा एवं कम[ठता के साथ ͩकये गये कायɟ के कारण हȣ
त×कालȣन Ĥधान सͬचव के ɮवारा APR मɅ Ēेͫडंग 10 मɅ से 9.81 Ǒदया गया है। उपरोÈत सभी
तØयɉ के आलोक मɅ आरोप मुÈत कȧ जाय ।
5 Įी Ĥकाश से ĤाÜत ɮͪवतीय कारण पृÍछा एवं मामले कȧ समी¢ा के Đम मɅ पाया गया
ͩक Įी सूय[ Ĥकाश ɮवारा अपने ɮͪवतीय कारण पृÍछा मɅ पूव[ मɅ समͪप[त बचाव बयान के अǓतǐरÈत
उãलेख ͩकया है ͩक एक कत[åयǓनçठ सेवाǓनवृत सरकारȣ सेवक का प¢ जाने ǒबना हȣ झारखÖड
पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 43(बी) के तहत ͪवभागीय काय[वाहȣ को Ĥारंभ ͩकया जाना ĤाकृǓतक
Ûयाय के ͧसɮधांत के ͪवǽɮध है। इस संबंध मɅ उनके ɮवारा उãलेख ͩकया गया है ͩक माननीय
झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ दायर WP(S) No.-4772/2015 जेͪवयर हेरɅज-बनाम-राÏय
सरकार मɅ मांगे गए कागजातɉ को उपलÞध नहȣं कराए जाने के कारण झारखÖड सरकारȣ सेवक
(वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के तहत Ǒदए गए बखा[èतगी के दंड को Ǔनरèत
कर Ǒदया था ।
उनके अनुसार उनके ͪवǾɮध राजèव ¢Ǔत से संबंͬधत कोई आरोप ĤǓतवेǑदत नहȣं है। अतः
उनके ͪवǾɮध झारखंड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(बी) के तहत संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ
उÈत Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ के अनुकूल नहȣं है ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 18 अĤैल, 2024
ͪवǑदत हो ͩक झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(बी) अनुसार ͩकसी सरकारȣ सेवक का
ͪवभागीय या ÛयाǓयक कार[वाई मɅ Grave misconduct के दोषी पाये जाने पर उÈत कमȸ का
सàपूण[ पɅशन या उसकȧ ͩकसी अंश को रोक या वापस ͧलया जा सकता है ।
संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा Įी Ĥकाश के बचाव बयान को èवीकार ͩकया गया है, िजस पर
सहमत नहȣं हुआ जा सकता है Èयɉͩक माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा W.P.(S) No. 1753/2016
मɅ Ǒदनांक-31.08.2017 को पाǐरत आदेश मɅ èपçट ͩकया गया है ͩक यǑद 15 Ǒदनɉ मɅ Įी टोÜपो
ɮͪवतीय कारण पृÍछा का उƣर दाͨखल नहȣं करते है, तो अनुशासǓनक Ĥाͬधकार अंǓतम आदेश पाǐरत
करने के ͧलये èवतंğ होगɅ ।
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 31.08.2017 को पाǐरत Ûयायादेश के
अनुपालन मɅ यǑद अǓतǐरÈत समय कȧ आवæयकता थी, तो उÈत आदेश के ͪवǾɮध माननीय
झारखÖड उÍच Ûयायालय के सम¢ LPA दायर ͩकया जा सकता था, ͩकÛतु Įी Ĥकाश ɮवारा
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश मɅ वͨण[त Ǔनधा[ǐरत अवͬध बीत जाने के बाद
Ǒदनांक-31.05.2018 को Įी टोÜपो को सेवा से बखा[èत करने का Ĥèताव संͬचका मɅ Ǒदया गया,
िजसके कारण माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश का अनुपालन नहȣं हो पाया।
आरोपी पदाͬधकारȣ ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा मɅ समͪप[त अÛय तØय भी आरोप से ͧभÛन है ।
6. समी¢ोपरांत, Įी Ĥकाश के ͪवǾɮध पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 43(बी) के तहत उनके
पɅशन से 05(पाँच) ĤǓतशत राͧश कȧ कटौती अगले 02(दो) वषɟ तक करने के Ǔनण[य पर माननीय
मुÉयमंğी के अनुमोदनोपरांत ͪवभागीय पğांक-1492, Ǒदनांक 13.03.2023 ɮवारा उÈत पɅशन कटौती
के दंड के ǒबÛदु झारखÖड लोक सेवा आयोग से सहमǓत कȧ मांग कȧ गयी। उÈत के आलोक मɅ
झारखÖड लोक सेवा आयोग के पğांक-93, Ǒदनांक 11.01.2024 ɮवारा सहमǓत Ĥदान कȧ गयी है।
अतः Įी सूय[ Ĥकाश, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० (कोǑट Đ0-584/03), त×कालȣन संयुÈत सͬचव,
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड, राँची के ͪवǾɮध पɅशन Ǔनयमावलȣ के
Ǔनयम 43(बी) के तहत् उनके पɅशन से 05(पाँच) ĤǓतशत राͧश कȧ कटौती अगले 02(दो) वषɟ तक
करने का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया जाता है ।
आदेश :-
आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ
Ĥकाͧशत ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी सूय[ Ĥकाश, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० एवं
अÛय संबंͬधत को दȣ जाय ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ͬचÛटू दोराईबुǽ,
सरकार के संयुÈत सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 222 – 50