झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

10 वैशाख, 1946 (श०)

संÉ या – 240 राँची, मंगलवार, 30 अĤैल, 2024 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।

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संकãप

13 माच[, 2024

संÉया-8/आरोप-12/2017 का० 1997-- झारखÖड सͬचवालय सेवा के Įी ͪवजय कुमार भगत,

त×कालȣन अवर सͬचव, वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग सàĤǓत-उप सͬचव, Ēामीण

काय[ ͪवभाग, झारखÖड, राँची के ͪवǾɮध वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग के पğांक-2534

Ǒदनांक-16.06.2017 ɮवारा Ĥशासी ͪवभाग कȧ संͬचका भाoवoसेo (आ०)-133/2003 को ढाई साल

से अͬधक अवͬध तक दबाकर रखने संबंधी आरोप ĤǓतवेǑदत करते हुए साêय सǑहत आरोप-पğ

गǑठत कर Ǔनयमानुसार आवæयक कार[वाई करने कȧ अनुशंसा कȧ गई ।

2

आरोप पğ मɅ Įी भगत के ͪवǽɮध Ǔनàनवत् आरोप ĤǓतवेǑदत है :-

(i)

Įी नरेÛġ ͧमĮा, भा०व०से० (सेवाǓनवृƣ) के ͪवǽɮध वन ͪवभाग मɅ उनके

पदèथापन काल के दौरान बरती गई अǓनयͧमतता से सàबिÛधत संͬचका संÉया-भारतीय वन सेवा

कȧ संͬचका-भा०व०से०(आ०)-133/2003 को ढ़ाई साल से अͬधक दबा कर रखना ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 30 अĤैल, 2024

3.

उÈत के आलोक मɅ ͪवभागीय पğांक-7596 Ǒदनांक-28.06.2027 ɮवारा

Įी भगत से आरोप के सàबÛध मɅ बचाव-बयान कȧ माँग कȧ गई तथा ͪवभागीय पğांक-8574

Ǒदनांक-02.08.2017 ɮवारा इÛहɅ èमाǐरत भी ͩकया गया, िजसके अनुपालन मɅ Įी भगत से ĤाÜत

पğ Ǒदनांक-22.08.2017 ɮवारा अपना प¢ एवं बचाव-बयान समͪप[त करने हेतु एक माह का समय

देने का अनुरोध ͩकया गया ।

4

Įी भगत ɮवारा अपना प¢ एवं बचाव-बयान Ǒदनांक-04.09.2017 को इस

ͪवभाग मɅ समͪप[त ͩकया गया। समी¢ा के Đम मɅ ͪवभागीय पğांक-10584 Ǒदनांक-13.10.2017

ɮवारा वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग से आरोप-पğ से सàबिÛधत कǓतपय

सूचना/अͧभलेख उपलÞध कराने का अनुरोध ͩकया गया। उÈत के आलोक मɅ वन, पया[वरण एवं

जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग के पğांक-4886 Ǒदनांक-23.11.2017 ɮवारा Įी नरेÛġ ͧमĮ, भा०व०से०

(सàĤǓत-सेवाǓनवृƣ) के ͪवǾɮध आरोप से सàबिÛधत संͬचका- भा०व०से० (आ०)- 133/2023 का

Ǒदनांक-31.01.2012 से 26.08.2013 तक कȧ ǑटÜपणी पृçठ कȧ छायाĤǓत संलÊन कर उपलÞध

कराया गया ।

5.

पुनः ͪवभागीय पğांक-12353 Ǒदनांक-18.12.2017 ɮवारा Įी भगत के ͪवǾɮध

ĤǓतवेǑदत आरोप के सàबÛध मɅ Ǔनàनांͩकत ǒबÛदुओं पर वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न

ͪवभाग से ĤǓतवेदन उपलÞध कराने का अनुरोध ͩकया गया :-

क)

Įी नरेÛġ ͧमĮ, सेवाǓनवृƣ भा०व०से० के ͪवǾɮध गǑठत आरोप पğ एवं ͪवभागीय

काय[वाहȣ को Ǔनरèत ͩकये जाने संबंधी केÛġȣय ĤशासǓनक ǑĚÞयूनल, पटना बɅच

ɮवारा पाǐरत आदेश Ǒदनांक 14.05.2013 के उपरांत इस संबंध मɅ शांिèत अͬधरोपन

कȧ कार[वाई हेतु संͬचका उपèथापन का औͬच×य ।

ख)

केÛġȣय ĤशासǓनक ǑĚÞयूनल, पटना बɅच ɮवारा Ǒदनांक 14.05.2013 को पाǐरत

आदेश के ͪवǾɮध ͪवभाग ɮवारा उÍच Ûयायालय मɅ याͬचका दायर कȧ गई अथवा

नहȣं, अɮयतन फलाफल सǑहत ।

ग)

Įी ͧमĮ के ͪवǾɮध Ǒदनांक 04.02.2012 को दो वेतन वृɮͬध संचया×मक Ĥभाव से

रोके जाने संबंधी शािèत अͬधरोपन के Ǔनण[य का औͬच×य, जबͩक उनकȧ सेवाǓनवृͪƣ

कȧ Ǔतͬथ 31.10.2012 Ǔनधा[ǐरत था। साथ हȣ उÈत ͩĐयाÛवयन नहȣं ͩकये जा सकने

लायक शािèत अͬधरोपन पर संघ लोक सेवा आयोग का आदेश ĤाÜत करने कȧ

कार[वाई का औͬच×य |

घ) केÛġȣय ĤशासǓनक ǑĚÞयूनल, पटना बɅच ɮवारा Įी ͧमĮ के ͪवǾɮध आरोप पğ तथा

ͪवभागीय काय[वाहȣ Ǔनरèत करने कȧ पुिçट Ǒदनांक 14.05.2013 को पाǐरत आदेश मɅ

कर Ǒदया गया। तदुपरांत Ǒदनांक 30.10.2013 से Ǒदनांक 31.03.2016 तक अथा[त

लगभग 2½ वषɟ तक Įी भगत, अवर सͬचव ɮवारा संबंͬधत संͬचका को लंǒबत रखने

का उãलेख आरोप पğ मɅ करने का औͬच×य ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 30 अĤैल, 2024

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उपयु[Èत ǒबÛदुओं पर ĤǓतवेदन उपलÞध कराने हेतु पğांक-905 Ǒदनांक- 2.02.2018,

पğांक-1688 Ǒदनांक 07.03.2018 एवं पğांक- 4012 Ǒदनांक- 15.06.2018 ɮवारा

èमाǐरत ͩकया गया ।

6. ͪवभागीय पğांक-12353 Ǒदनांक-18.12.2017 के अनुपालन मɅ वन, पया[वरण एवं

जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग के पğांक-4199 Ǒदनांक-09.10.2018 ɮवारा वांǓछत ǒबÛदुवार ĤǓतवेदन

Ǔनàनवत् उपलÞध कराया गया :-

(क) Įी नरेÛġ ͧमĮा के ͪवǾɮध माननीय CAT Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश कȧ सूचना

ͪवभाग को तब ͧमलȣ जब उनके ͪवǽɮध सेवाǓनवृͪƣ के पæचात् Ĥèताͪवत दÖड पर

ͩकये गए ɮͪवतीय कारण पृÍछा पर उनका èपçटȣकरण वष[, 2016 मɅ ĤाÜत हुआ।

(ख)

याͬचका दायर करने कȧ कार[वाई ĤͩĐयाधीन है ।

(ग)

Įी ͧमĮा के ͪवǾɮध Ǒद०-04.02.2012 को दो वेतन वृɮͬध संचया×मक Ĥभाव से

रोके जाने का दÖड माननीय मुÉयमंğी के अनुमोदनोपराÛत (अनुशासǓनक

Ĥाͬधकार) ɮवारा ͧलया गया ।

जहाँ तक सेवाǓनवृͪƣ का Ĥæन है, तो शािèत अͬधरोपण सेवाǓनवृͪƣ के

पæचात् भी AIS (Death-cum- Retirement) Rule 6(1) (a) के तहत् ͩकया

जा सकता है, िजसपर भी UPSC कȧ सहमǓत आवæयक है ।

(घ)

माननीय CAT Ûयायालय ɮवारा Įी ͧमĮा के ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ Ǔनरèत

करने कȧ सूचना वष[ 2016 मɅ Įी ͧमĮा ɮवारा उनसे सेवाǓनवृͪƣ के पæचात्

Ĥèताͪवत दÖड के ǒबÛदु पर ɮͪवतीय कारण पृÍछा मɅ दȣ गई थी। सं०सं०-

भा०व०से० (आ०)-133/2003 मɅ उपलÞध अͧभलेखɉ के आधार पर Ǒद0-

04.02.2012 को Įी ͧमĮा के ͪवǾɮध Ĥèताͪवत दÖड के ǒबÛदु पर UPSC से

सहमǓत ĤाÜत नहȣं होने तथा संͬचका लिàबत रहने के कारण ͪवभागीय जाँच

सͧमǓत से ĤाÜत ĤǓतवेदन के आलोक मɅ आरोप पğ गǑठत ͩकया गया ।

7. पुनः ͪवभागीय पğांक-1246 Ǒदनांक-11.02.2019 ɮवारा Įी भगत के ͪवǾɮध

Ĥसंगाधीन मामले मɅ Įी नरेÛġ ͧमĮ, सेवाǓनवृƣ भा०व०से० के शािèत अͬधरोपन पर अĒतर कार[वाई

नहȣं करने सàबÛधी आरोप-पğ का गठन के औͬच×य के सàबÛध मɅ वन, पया[वरण, जलवायु

पǐरवत[न ͪवभाग से मंतåय कȧ माँग कȧ गई एवं पğांक-4872 Ǒदनांक-20.06.2019, 7707 Ǒदनांक-

24.09.2019, 10211 Ǒदनांक- 23.12.2019, 1782 Ǒदनांक-05.03.2020, 3015 Ǒदनांक-

29.06.2020, 5426 Ǒदनांक-27.10.2020, 3049 Ǒदनांक-07.07.2021, 1377 Ǒदनांक-04.03.2022

एवं पğांक-3436 Ǒदनांक-01.06.2022 ɮवारा èमाǐरत ͩकया गया, परÛतु Ĥशासी ͪवभाग ɮवारा

ĤǓतवेदन उपलÞध नहȣं कराया गया ।

8. इस मामले कȧ ͪवभागीय èतर पर समी¢ा कȧ गई, समी¢ोपरांत Įी भगत के

ͪवǽɮध आरोप-पğ मɅ गǑठत आरोपɉ कȧ जाँच हेतु ͪवभागीय संकãप संÉया-3710 Ǒदनांक-

28.06.2023 ɮवारा झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के

Ǔनयम-17 के Ĥावधानɉ के तहत ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया गया ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 30 अĤैल, 2024

9.

ͪवभागीय काय[वाहȣ के संचालनोपरांत संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा पğांक- 115

Ǒदनांक-15.12.2023 ɮवारा उÈत ͪवभागीय काय[वाहȣ का जाँच ĤǓतवेदन ͪवभाग को उपलÞध कराया

गया, िजसमɅ ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ-सह-संचालन पदाͬधकारȣ का Ǔनçकष[ Ǔनàनवत है:-

“उपरोÈत तØयɉ से èपçट है Įी भगत के पास यह संͬचका 07.11.2013 से 29.01.2015

तक हȣ थी। परÛतु इसके आगे का कोई Ĥमाण न तो कोई साêय संलÊन कȧ गई है और न हȣ

त×कालȣन जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा इसका आधार बताया गया है। आरोपी पदाͬधकारȣ ɮवारा Įी

आलोक कुमार को Ǒदए गए èपçटȣकरण मɅ Ǒदया गया है ͩक संͬचका उनके ɮवारा जानबूझकर नहȣं

दबाई गई है। अथा[त आरोपी का Ĥथम खÖड संͬचका दबाने का 07.11.13 से 29.05.15 तक हȣ

Ĥमाͨणत है। इसके बाद का समय मɅ संͬचका ͪवͬध शाखा मɅ होने का पǐरिèथǓतजÛय साêय है। जहाँ

तक राजèव ¢Ǔत का Ĥæन है, इसकȧ नींव ͪवͬध शाखा ɮवारा इनके आरोप शाखा मɅ योगदान देने के

पूव[ हȣ रख Ǒदया गया था। अतः ऐसा नहȣं कहा जा सकता ͩक यह संͬचका उपलÞध नहȣं थी,

इसͧलए कार[वाई नहȣं हुई और उसके पǐरणाम èवǾप राजèव कȧ ¢Ǔत हुई अथा[त राजèव ¢Ǔत का

अरोप अĤमाͨणत होता है ।”

10 Įी भगत, उप सͬचव के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप, उनके ɮवारा समͪप[त बचाव बयान

एवं संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन कȧ समी¢ा अनुशासǓनक Ĥाͬधकार के èतर

पर कȧ गई। समी¢ोपराÛत Įी ͪवजय कुमार भगत, त×कालȣन अवर सͬचव, वन, पया[वरण एवं

जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग सàĤǓत--उप सͬचव, Ēामीण काय[ ͪवभाग, झारखÖड, राँची के ͪवǾɮध

झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(i) के

तहत “ǓनÛदन” का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया जाता है ।

11. Ĥèताव पर स¢म Ĥाͬधकार का अनुमोदन ĤाÜत है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

गुलाम सरवर,

सरकार के अवर सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 240 – 50