झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
1 Ïयेçठ, 1946 (श०)
संÉ या – 281 राँची, बुधवार, 22 मई, 2024 (ई०)
कृͪष, पशुपालन एवं सहकाǐरता ͪवभाग
(कृͪष Ĥभाग)
--------
अͬधसूचना
16 मई, 2024
ͪवषय:-
कृͪष अधीनèथ सेवा (कोǑट-01 से 09) के कͧम[यɉ (W.P.(S) No.-889/2014 एवं
LPA No.-142/2018 तथा Analogous Cases मɅ वादȣगण) को Ĥथम ACP
वेतनमान 6500-10500/- एवं ɮͪवतीय ACP वेतनमान 10000-15200/- मɅ
èवीकृǓत Ĥदान करने के संबंध मɅ ।
संÉया-07/कृ०èथा०ͪवͬध कोट[-07/14-1189-कृͪष एवं गÛना ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची
के काया[लय आदेश सं०-683 Ǒदनांक- 20.03.2007 के ɮवारा कृͪष अधीनèथ सेवा (कोǑट-01 से
09) के कͧम[यɉ को Ĥथम ACP वेतनमान 6500-10500/- एवं ɮͪवतीय ACP वेतनमान 10000-
15200/- मɅ èवीकृत ͩकया गया था। वेतन सàपुिçट के Đम मɅ ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा पाया गया ͩक
Ĥशासी ͪवभाग (कृͪष एवं गÛना ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची) ɮवारा काया[लय आदेश Ǔनग[त
करने से पूव[ ͪवƣ ͪवभाग के संकãप सं०-288/ͪव० Ǒदनांक-05.02.2007 कȧ सहȣ åयाÉया नहȣं कȧ
गयी तथा ͪवƣ ͪवभाग के पğांक-636/ͪव० Ǒदनांक- 08.03.2007 ɮवारा Ǔनग[त èपçटȣकरण को
2
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 22 मई, 2024
सं£ान मɅ नहȣं ͧलया गया। ͪवƣ ͪवभाग के संकãप सं०-3594/ͪव० Ǒदनांक-18.12.2007 का सं£ान
लेकर कृͪष अधीनèथ सेवा के कͧम[यɉ को ACP के तहत èवीकृत उपयु[Èत वेतनमान पर आपͪƣ
Ĥकट कȧ गइ[ एवं ͪवƣ ͪवभागीय संकãप सं०-5207/ͪव० Ǒदनांक-14.08.2002 एवं संकãप
सं०-3594/ͪव० Ǒदनांक-18.12.2007 के आलोक मɅ 1st ACP 5500-9000/- एवं 2nd ACP 6500-10500/- मɅ
èवीकृत करने का परामश[ Ǒदया गया। ͪवƣ ͪवभाग के परामश[ के आलोक मɅ ͪवभागीय
का०आ०सं०-263 Ǒदनांक-22.01.2014 के ɮवारा कृͪष अधीनèथ सेवा (कोǑट-01 से 09) के कͧम[यɉ
को पूव[ मɅ èवीकृत 1st ACP एवं 2nd ACP के वेतनमान को संशोͬधत कर Đमश: वेतनमान 5500-
9000/- एवं वेतनमान 6500-10500/- èवीकृत ͩकया गया एवं अͬधक भुगतान कȧ गइ[ राͧश कȧ
वसूलȣ का भी Ǔनण[य ͧलया गया ।
2.
ͪवƣ ͪवभाग के परामश[ के आधार पर ͪवभाग ɮवारा Ǔनग[त का०आ०सं०-263 Ǒदनांक-
22.01.2014 को Ǔनरèत करने हेतु कृͪष अधीनèथ सेवा के कͧम[यɉ ɮवारा माननीय उÍच
Ûयायालय, झारखÖड, राँची के सम¢ अलग-अलग कइ[ ǐरट दायर ͩकया गया, िजसकȧ
सुनवाइ[ माननीय उÍच Ûयायालय के ɮवारा समेͩकत Ǿप से W.P.(S) No.-889/2014
(अंǒबका Ĥसाद एवं अÛय) के साथ कȧ गइ[ एवं सुनवाइ[ के उपरांत Ǒदनांक-18.12.2017 को
अंǓतम आदेश पाǐरत करते हुए ͪवभागीय का०आ०सं०-263 Ǒदनांक-22.01.2014 को Ǔनरèत
कर Ǒदया गया तथा वादȣगण (कृͪष अधीनèथ सेवा के कमȸ) को 1st ACP 6500-10500/- एवं
2nd ACP 10000-15200/- मɅ माÛय करते हुए ͩकसी भी Ĥकार कȧ राͧश कȧ वसूलȣ नहȣं करने
का आदेश पाǐरत ͩकया गया ।
3.
पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ ͪवभाग के ɮवारा Ûयायादेश के अनुपालन करने या
Ûयायादेश के ͪवǾɮध अपील (LPA) दायर करने का ͪवकãप/Ĥèताव पर ͪवƣ ͪवभाग से
परामश[ कȧ माँग कȧ गइ[। माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश ͪवƣ ͪवभाग के
संकãप
सं०-5207/ͪव०
Ǒदनांक-14.08.2002
एवं
संकãप
सं०-3594/ͪव०
Ǒदनांक-
18.12.2007 मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ के अनुǾप न होने के कारण त×समय ͪवभाग को अपील
दायर (LPA) दायर करने का परामश[ Ǒदया गया ।
4.
ͪवƣ ͪवभाग के परामश[ के आलोक मɅ ͪवभाग ɮवारा LPA No.-142/2018 (झारखÖड सरकार
बनाम अंǒबका Ĥसाद एवं अÛय) एवं अÛय सǺæय मामले मɅ LPA दायर ͩकया गया। LPA
No.-142/2018 (झारखÖड सरकार बनाम अंǒबका Ĥसाद एवं अÛय) एवं अÛय सǺæय मामले
को सूचीबɮध कर समेͩकत Ǿप से सुनवाइ[ करते हुए माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड,
राँची के ͫडवीजन बɅच ɮवारा Ǒदनांक-07.02.2023 को अंǓतम Ǿप से आदेश पाǐरत ͩकया
गया है। िजसमɅ ͫडवीजन बɅच के ɮवारा पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है:-
“Having regard to the aforesaid facts and circumstances in the case, the writ court’s
order as contained in Paragraph no.12 of the order dated 22nd January 2014 that the writ
petitioners are entitled for the Pay scale of Rs. 6500-10500/- on account of grant of 1st ACP
and the pay-scale of Rs. 10000-15200/- by way of 2nd ACP also does not call for any
interference by this court. However, it is made clear that we have accorded our concurrence
to the Writ Court’s order dated 18th December 2017 in the peculiar facts and circumstances
of the case.
Accordingly these Letters Patent Appeals are dismissed.”
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 22 मई, 2024
3
5.
LPA No.-142/2018 एवं अÛय सǺæय अपील वादɉ मɅ Ǒदनांक-07.02.2023 को पाǐरत उपयु[Èत
आदेश के ͪवǾɮध ͪवƣ ͪवभाग/ͪवͬध ͪवभाग के परामश[ के आलोक मɅ ͪवभाग ɮवारा
माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ SLP (Civil) No.-24039/2023 दायर ͩकया गया है। माननीय
सवȾÍच Ûयायालय का आदेश Ǔनàनवत् है:-
1.
Delay Condoned.
2.
We are not inclined to interfere with the order impugned herein under Article 136 of
the Constitution of India.
3.
The Petition for Special Leave to Appeal is dismissed.
4.
Pending applications are disposed of.
6.
उãलेखनीय है ͩक राÏय कͧम[यɉ को ACP योजना के तहत ͪवƣीय उÛनयन का लाभ ͪवƣ
ͪवभागीय संकãप सं०-5207/ͪव0 Ǒदनांक-14.08.2002 एवं संकãप सं०-3594/ͪव० Ǒदनांक-
18.12.2007 के सुसंगत Ĥावधानɉ के आलोक मɅ Ĥदान ͩकया जाता है। संकãप सं०-
5207/ͪव० Ǒदनांक-14.08.2002 के कंͫडका-2(3) मɅ यह Ĥावधान अंतǓन[Ǒहत है ͩक ‘‘यह
ͪवƣीय उÛनयन संबंͬधत सेवक को उसके संवग[ के ͧलए Ǔनधा[ǐरत ĤोÛनǓत के वƣ[मान
पदसोपान के वेतनमान मɅ ͧमलेगा और इसके ͧलए ͪवƣ ͪवभाग के संकãप सं०-660/(ͪव)
Ǒदनांक-08.02.1999 एवं इस Đम मɅ Ǔनग[त अÛय आदेशɉ ɮवारा èवीकृत वेतनमान हȣ
Ĥासंͬगक हɉगे। जहाँ ĤोÛनǓत के पद सोपान Ǔनधा[ǐरत नहȣं हɇ या पद सोपान मɅ दो से कम
ĤोÛनǓत के पद कणाɍͩकत हɇ, वहॉU अनुसूची-1 के अनुसार उÍचतर वेतनमानɉ मɅ ͪवƣीय
उÛनयन का लाभ Ǒदया जाएगा।’’ ͪवƣ ͪवभाग के पğांक-636 Ǒदनांक-08.03.2007 के
ɮवारा यह èपçट ͩकया गया ͩक ‘‘ͩकसी भी कमȸ को ACP के तहत Ĥथम/ɮͪवतीय उÛनयन
उसके संवग[ के ͧलए ͪवͧशçट Ǿप से Ǔनधा[ǐरत पदĮृखंला के वेतनमान मɅ ͧमलेगा अथा[त,
िजस संवग[ कȧ ĤोÛनǓत कȧ जो पदĮृखंला होगी, उसी मɅ ͪवƣीय उÛनयन देय होगा ।’’
7.
ͪवƣ ͪवभाग के संकãप सं०-3594/ͪव० Ǒदनांक-18.12.2007 मɅ ACP के Ĥावधान को पुन:
èपçट ͩकया गया है। संकãप के कंͫडका-3(iii) मɅ èपçट ͩकया गया है ͩक “ऐसे पद/पद
समूह िजसके ͧलए भतȸ एवं सेवा शƣ ्[◌ा Ǔनयमावलȣ गǑठत नहȣं है अथवा गǑठत
Ǔनयमावलȣ मɅ ĤोÛनǓत के पद-सोपान का Ǔनधा[रण नहȣं ͩकया गया है, परÛतु राÏय
सेवा/संवग[ के कुछ ĤǓतशत पद हȣ इनके ĤोÛनǓत/भतȸ हेतु कणाɍͩकत है, वैसे मामलɉ मɅ
राÏय सेवा/संवग[ के पद को ए०सी०पी० के Ĥयोजन हेतु ͪवͧशçट Ǿप से Ǔनधा[ǐरत पद-
सोपान नहȣं माना जाएगा। परÛतु राÏय सरकार ने िजस पद/संवग[ ͪवशेष के मामले मɅ
ए०सी०पी० के तहत् देय वेतनमान के संबंध मɅ ͪवͧशçट Ǔनण[य ͧलया है, वह यथावत लागू
रहेगा ।”
उपयु[Èत पृçठभूͧम के आलोक मɅ उãलेखनीय है ͩक कृͪष अधीनèथ सेवा से कृͪष
सेवा वग[-2 मɅ ĤोÛनǓत गैर संव[गीय है। कृͪष अधीनèथ सेवा Ǔनयमावलȣ के अनुसार कृͪष
सेवा वग[-2 मɅ ĤोÛनǓत के पदसोपान ͪवͧशçट Ǿप से Ǔनधा[ǐरत नहȣं है। राÏय कृͪष सेवा
वग[-2 (राजपǒğत) के कुछ ĤǓतशत पद हȣ ĤोÛनǓत हेतु कणाɍͩकत है। अत: कृͪष अधीनèथ
सेवा के कͧम[यɉ को राÏय कृͪष सेवा वग[-2 (राजपǒğत) के पद का वेतनमान ACP के
Ǔनͧमƣ èवीकृत करना Ǔनयमसंगत नहȣं है। कृͪष अधीनèथ सेवा के कͧम[यɉ को संकãप
सं0-5207/ͪव0 Ǒदनांक-14.08.2002 कȧ अनुसूची-1 मɅ ǓनǑद[çट वेतनमान के तुरंत बाद वाले
4
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 22 मई, 2024
वेतनमान 5500-9000/- एवं वेतनमान 6500-10500/- मɅ Đमश: Ĥथम एवं ɮͪवतीय
ͪवƣीय उÛनयन देय होगा। एकलपीठ एवं ͫडवीजन बɅच का Observation एवं पाǐरत
Ûयायादेश ͪवƣ ͪवभाग के उपयु[Èत संकãपɉ/पǐरपğɉ यथा संकãप सं०-5207/ͪव० Ǒदनांक-
14.08.2002,पğांक-636/ͪव० Ǒदनांक-08.03.2007 एवं संकãप सं०-3594/ͪव० Ǒदनांक-
18.12.2007 के अनुǾप नहȣं है। यहाँ यह भी उãलेख करना समीचीन होगा ͩक Ĥासंͬगक
वाद मɅ पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ कृͪष अधीनèथ सेवा के कͧम[यɉ को 1st ACP एवं
2nd ACP के तहत Đमश: 6500-10500/- एवं 10000-15200/- का वेतनमान अनुमाÛय
ͩकये जाने के उपरांत अÛय पय[वे¢कȧय संवगɟ, िजनका संवगȸय ĤोÛनǓत का पदसोपान
Ǔनधा[ǐरत नहȣं है एवं राÏय सेवा/संवग[ के कुछ ĤǓतशत पद इनके ĤोÛनǓत/भ×ğ्◌ा◌ी हेतु
कणाɍͩकत है, के ɮवारा भी ͪवचाराधीन मामले को पूवȾɮधारण बनाकर राÏय सेवा/संवग[ के
पद के वेतनमान मɅ ACP का दावा ͩकया जा सकता है, इससे न ͧसफ[ राÏय के राजकोश
पर भारȣ दबाव पड़ेगा, बिãक ACP/MACP संकãप के Ĥावधानɉ का उãलंघन होगा ।
W.P.(S) No.-889/2014 एवं LPA No.-142/2018 मɅ पाǐरत आदेश का अनुपालन न होने
के कारण वादȣगण ɮवारा अवमाननावाद भी दायर ͩकया गया है। अवमाननावाद दायर होने
एवं SLP खाǐरज होने कȧ िèथǓत मɅ कारण पृÍछा दायर करने/Ûयायादेशɉ का अनुपालन करने
के संबंध मɅ मंतåय/परामश[ हेतु संͬचका ͪवƣ ͪवभाग को भेजी गयी, इस संबंध मɅ ͪवƣ
ͪवभाग ɮवारा मंतåय गǑठत ͩकया गया ͩक ͪवकãपहȣनता कȧ िèथǓत मɅ Ûयायादेश का
अनुपालन वैधाǓनक बाÚयता होगी। अत: Ĥशासी ͪवभाग (कृͪष, पशुपालन एवं सहकाǐरता
ͪवभाग, झारखÖड, राँची) को सभी तØयɉ से ͪवͬध ͪवभाग को अवगत कराते हुए Ûयायादेश
के अनुपालन के ǒबÛदु पर ͪवͬध ͪवभाग का भी मंतåय ĤाÜत कर लेने का परामश[
Ǒदया गया ।
उÈत के आलोक मɅ ͪवͬध ͪवभाग ɮवारा संवैधाǓनक एवं ͪवͬधक Mandate को देखते
हुए माननीय उÍच Ûयायालय के आदेश का अनुपालन करने का परामश[ Ǒदया गया।
ͪवͬध ͪवभाग के उÈत परामश[ के आलोक मɅ ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा परामश[ Ǒदया गया
है ͩक Ûयायादेश का अनुपालन वैधाǓनक बाÚयता Ĥतीत होता है। चुंͩक एकल पीठ एवं
ͫडवीजन बɅच का Observation एवं पाǐरत Ûयायादेश, ͪवƣ ͪवभाग के उपयु[Èत
संकãपɉ/पǐरपğɉ यथा संकãप सं०-5207/ͪव० Ǒदनांक-14.08.2002, पğांक-636/ͪव० Ǒदनांक-
08.03.2007 एवं संकãप सं० 3594/ͪव० Ǒदनांक-18.12.2007 के अनुǾप नहȣं है। अत:
मंǒğपǐरषद कȧ èवीकृǓत ĤाÜत कर वादȣगण के मामले को पाǐरत Ûयायादेश का अनुपालन
सुǓनिæचत करने का परामश[ Ǒदया गया है। इस हेतु ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा SLP खाǐरज होने के
उपरांत Ûयायादेश के अनुपालन कȧ वैधाǓनक बाÚयता के Ǻिçटगत Ǔनàन शƣɟ के साथ
संलेख ĤाǾप एवं Ĥèताव पर सहमǓत Ĥदान कȧ गयी :-
(i)
वादȣगण को ACP योजना के तहत Ĥèताͪवत वेतनमान W.P.(S) No.-889/2014 एवं LPA
No.-142/2018 esa माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत Ûयायादेश से आÍछाǑदत है
तथा इसे पूवȾɮधारण नहȣं माना जायेगा ।
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 22 मई, 2024
5
(ii)
ACP योजना के तहत ͪवƣीय उÛनयन हेतु सामाÛय ĤोÛनǓत मानको यथा ͪवभागीय
परȣ¢ा मɅ उƣीण[ता, उÍचतर योÊयता कȧ ĤािÜत तथा अÛय अह[ताएं, जो ĤोÛनǓत के
ͧलए Ǔनधा[ǐरत है, को ĤाÜत करना आवæयक होगा ।
8.
अत: उपरोÈत वͨण[त पǐरĤेêय मɅ कृͪष अधीनèथ सेवा (कोǑट-01 से 09) के कͧम[यɉ
(W.P.(S) No.-889/2014 एवं LPA No.-142/2018 तथा Analogous Cases मɅ वादȣगण) को माननीय
Ûयायालय ɮवारा पाǐरत Ûयायादेशɉ के आलोक मɅ Ĥथम ACP वेतनमान 6500-10500/- एवं
ɮͪवतीय ACP वेतनमान 10000-15200/- मɅ अनुमाÛय ͩकये जाने कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ
जाती है, जो पूवȾɮधारण नहȣं होगा ।
9.
Ĥèताव पर मंǒğपǐरशɮ कȧ èवीकृǓत के Ĥ×याशा मɅ माननीय मुÉयमंğी का अनुमोदन
ĤाÜत है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अबुबÈकर ͧसɮदȣख पी०,
सरकार के सͬचव ।
---------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 281 – 50