झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
31 वैशाख, 1946 (श०)
संÉ या – 291 राँची, मंगलवार, 21 मई, 2024 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग
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आदेश
1 माच[, 2024
संͬचका संÉया:-8/ आरोप-02/2022 का० 1572--झारखÖड सͬचवालय सेवा के Įी ͪवनोद
कुमार नायक, सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ, गृह, र¢ा वाǑहनी मुÉयालय, राँची (सàĤǓत- Ǔनलिàबत)
के ͪवǽɮध समादेçटा, गृह र¢ा वाǑहनी मुÉयालय, झारखÖड, राँची के पğांक 241 Ǒदनांक
10.03.2022 ɮवारा आरोप-पğ गǑठत करते हुए ĤǓतवेǑदत आरोपɉ के आलोक मɅ उÛहɅ Ǔनलिàबत
करते हुए ͪवभागीय काय[वाहȣ चलाए जाने कȧ अनुशंसा कȧ गई ।
2. आरोप पğ मɅ Įी नायक के ͪवǽɮध Ǔनàनवत आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया है :-
(i)
सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ Įी ͪवनोद कुमार नायक, Ǒदनांक 18.01.2022 से
ǒबना अवकाश èवीकृत कराये काया[लय से अनाͬधकृत Ǿप से फरार चल रहे है। इस
संबंध मɅ पूछे गये èपçटȣकरण के आलोक मɅ Įी नायक Ǒदनांक 21.01.2022 को
Ĥथम पालȣ मɅ काया[लय मɅ अपनी उपिèथǓत दज[ करते हुए अपना èपçटȣकरण
समͪप[त ͩकये एवं ɮͪवतीय पालȣ मɅ पुनः ǒबना ͩकसी सूचना के अब तक फरार है।
कत[åय पर उपिèथत होने हेतु गृह र¢ा वाǑहनी मुÉयालय ɮवारा ͪवशेष दूत के
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माÚयम से Ǔनग[त पğ संÉया 63 Ǒदनांक 27.01.2022 को इनके ɮवारा लेने से इंकार
ͩकया गया ।
(ii)
गृह र¢ा वाǑहनी मुÉयालय के èतर से ͪवͧभÛन िजला ईकाईयɉ को राͧश आवंǑटत
ͩकये जाने संबंधी संͬचका को इनके ɮवारा रोक कर रखा गया एवं समी¢ोपराÛत
आदेश Ǒदये जाने के बाद भी इनके ɮवारा ğुǑटपूण[ Ĥèताव वरȣय पदाͬधकाǐरयɉ के
सम¢ उपèथाͪपत ͩकया गया । फलèवǾप ͪवͧभÛन िजला ईकाईयɉ एवं मुÉयालय
मɅ पदèथाͪपत पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ के वेतनाǑद तथा èवयंसेवी गृह र¢कɉ के
मानदेय का भुगतान लंǒबत रहा ।
(iii)
ͪवƣीय वष[ 2021-2022 के ͧलए इÛहɉने ससमय पुनरȣͯ¢त बजट कȧ माँग नहȣं कȧ ।
(iv)
गणतंğ Ǒदवस, 2021 के अवसर पर ǒबना ͩकसी सूचना के ये काया[लय से
अनुपिèथत रहे ।
(v)
झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा Ĥकाͧशत ͪव£ापन अÛतग[त आवेदन देने हेतु
इनके ɮवारा सीधे गृह ͪवभाग से पğाचार ͩकया गया ।
(vi)
èपçटȣकरण मɅ वरȣय पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए अमया[Ǒदत शÞदɉ का Ĥयोग ͩकया गया ।
3. उÈत के आलोक मɅ ͪवभागीय पğांक 2106 Ǒदनांक 31.03.2022 ɮवारा Įी नायक
से उनके ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोपɉ के आलोक मɅ उनसे बचाव-बयान उपलÞध कराने का अनुरोध
ͩकया गया। लेͩकन उनका बचाव-बयान ĤाÜत नहȣं होने कȧ िèथǓत मɅ समी¢ोपराÛत उÛहɅ ͪवभागीय
आदेश संÉया 3395 Ǒदनांक 31.05.2022 ɮवारा उÛहɅ त×काल Ĥभाव से Ǔनलिàबत करते हुए
ͪवभागीय आदेश संÉया 3397 Ǒदनांक 31.05.2022 ɮवारा उनके ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ
संचाͧलत ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया गया ।
4. संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक 6373 Ǒदनांक 10.11.2023 ɮवारा उÈत ͪवभागीय
काय[वाहȣ का जाँच ĤǓतवेदन उपलÞध कराया गया, िजसमɅ ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ-सह-संचालन
पदाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनàन जाँच ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया हैः-
(i)
आरोपी पदाͬधकारȣ Įी ͪवनोद कुमार नायक के ͪवǾɮध गǑठत आरोपɉ पर उनको
अपना
बचाव
बयान
समͪप[त
करने
हेतु
Ǒदनांक 15.06.2023,
Ǒदनांक
10.07.2023, Ǒदनांक
31.07.2023,
Ǒदनांक
29.08.2023
एवं
Ǒदनांक
21.09.2023 कȧ Ǔतͬथ Ǔनधा[ǐरत कȧ गई। Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथयɉ मɅ आरोपी पदाͬधकारȣ
के ɮवारा आवेदन समͪप[त कर submission Ǒदया गया ͩक अपना बचाव बयान
समͪप[त करने हेतु उÛहɅ कुछ दèतावेजɉ कȧ आवæयकता है, िजसकȧ मांग काͧम[क ͪवभाग
एवं गृह र¢ा वाǑहनी से कȧ गयी है परÛतु दèतावेज अĤाÜत है ।
(ii) ͪवभागीय काय[वाहȣ संचालन के लगभग चार माह बीत जाने के बावजूद भी आरोपी
पदाͬधकारȣ को वांǓछत दèतावेज ĤाÜत नहȣं हो पाया है। ͪवभागीय काय[वाहȣ संचालन
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के Đम मɅ ऐसा Ĥतीत हो रहा है ͩक आरोपी पदाͬधकारȣ के ɮवारा बचाव बयान समͪप[त
करने हेतु दèतावेज ĤाÜत करने के Ǔनͧमत Ĥयास नहȣं ͩकया जा रहा है एवं अनावæयक
Ǿप से काय[वाहȣ को लàबा खींचा जा रहा है ।
(iii) आरोपी पदाͬधकारȣ लगभग डेढ़ वषɟ से Ǔनलिàबत है। यǑद Ĥयास ͩकया जाता तो उÛहɅ
गृह, र¢ा वाǑहनी/गृह ͪवभाग से दèतावेज ĤाÜत हो सकता था। Įी नायक यǑद Ĥयास
करते तो उÛहे ऑनलाईन हȣ कुछ दèतावेज ĤाÜत हो सकते थे। उपयु[Èत वͨण[त पǐरĤेêय
मɅ वाद कȧ कार[वाई को आगे चलाना उͬचत Ĥतीत नहȣं होता है। Ĥशासी ͪवभाग
Įी ͪवनोद नायक ͩक ͪवǾɮध गǑठत आरोपɉ को Ĥमाͨणत मानते हुए Ǔनयमानुसार
अĒƣर कार[वाई कर सकता है।
5. Įी नायक के ͪवǽɮध ĤǓतवेǑदत आरोप एवं संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच
ĤǓतवेदन कȧ समी¢ा अनुशासǓनक Ĥाͬधकार के èतर पर कȧ गई। समी¢ोपराÛत
Įी नायक के सàबÛध मɅ Ǔनàनांͩकत Ǔनण[य ͧलया गया:-
i. ͪवभागीय संचालन-सह-जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन से सहमत होते हुए
आरोपी Įी ͪवनोद कुमार नायक, सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ, गृह र¢ा वाǑहनी मुÉयालय,
झारखÖड, राँची (सàĤǓत-Ǔनलिàबत) के ͪवǾɮध झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण,
Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(iv) के तहत असंचया×मक Ĥभाव से
02 (दो) वेतनवृɮͬध पर रोक का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया जाता है ।
ii. Įी नायक को Ǔनलंबन अवͬध मɅ जीवन Ǔनवा[ह भƣा के अǓतǐरÈत अÛय कोई राͧश देय
नहȣं होगा, परÛतु उÈत अवͬध कȧ गणना पɅशन Ĥयोजनाथ[ कȧ जायेगी ।
iii. Įी नायक को त×काल Ĥभाव से Ǔनलंबन मुÈत ͩकया जाता है। वे पदèथापन हेतु
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग मɅ योगदान देना सुǓनिæचत करɅगे ।
6. Įी ͪवनोद कुमार नायक, सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ, गृह र¢ा वाǑहनी मुÉयालय, राँची
(सàĤǓत-Ǔनलिàबत) के सàबÛध मɅ उपयु[Èत Ǔनण[य लेते हुए उनके ͪवǾɮध संचाͧलत
ͪवभागीय काय[वाहȣ को समाÜत ͩकया जाता है ।
7. Ĥèताव पर स¢म Ĥाͬधकार का अनुमोदन ĤाÜत है ।
गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड
झारखÖड गजट
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असाधारण)
) 291 – 50