झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

31 वैशाख, 1946 (श०)

संÉ या – 291 राँची, मंगलवार, 21 मई, 2024 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग

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आदेश

1 माच[, 2024

संͬचका संÉया:-8/ आरोप-02/2022 का० 1572--झारखÖड सͬचवालय सेवा के Įी ͪवनोद

कुमार नायक, सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ, गृह, र¢ा वाǑहनी मुÉयालय, राँची (सàĤǓत- Ǔनलिàबत)

के ͪवǽɮध समादेçटा, गृह र¢ा वाǑहनी मुÉयालय, झारखÖड, राँची के पğांक 241 Ǒदनांक

10.03.2022 ɮवारा आरोप-पğ गǑठत करते हुए ĤǓतवेǑदत आरोपɉ के आलोक मɅ उÛहɅ Ǔनलिàबत

करते हुए ͪवभागीय काय[वाहȣ चलाए जाने कȧ अनुशंसा कȧ गई ।

2. आरोप पğ मɅ Įी नायक के ͪवǽɮध Ǔनàनवत आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया है :-

(i)

सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ Įी ͪवनोद कुमार नायक, Ǒदनांक 18.01.2022 से

ǒबना अवकाश èवीकृत कराये काया[लय से अनाͬधकृत Ǿप से फरार चल रहे है। इस

संबंध मɅ पूछे गये èपçटȣकरण के आलोक मɅ Įी नायक Ǒदनांक 21.01.2022 को

Ĥथम पालȣ मɅ काया[लय मɅ अपनी उपिèथǓत दज[ करते हुए अपना èपçटȣकरण

समͪप[त ͩकये एवं ɮͪवतीय पालȣ मɅ पुनः ǒबना ͩकसी सूचना के अब तक फरार है।

कत[åय पर उपिèथत होने हेतु गृह र¢ा वाǑहनी मुÉयालय ɮवारा ͪवशेष दूत के

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 21 मई, 2024

माÚयम से Ǔनग[त पğ संÉया 63 Ǒदनांक 27.01.2022 को इनके ɮवारा लेने से इंकार

ͩकया गया ।

(ii)

गृह र¢ा वाǑहनी मुÉयालय के èतर से ͪवͧभÛन िजला ईकाईयɉ को राͧश आवंǑटत

ͩकये जाने संबंधी संͬचका को इनके ɮवारा रोक कर रखा गया एवं समी¢ोपराÛत

आदेश Ǒदये जाने के बाद भी इनके ɮवारा ğुǑटपूण[ Ĥèताव वरȣय पदाͬधकाǐरयɉ के

सम¢ उपèथाͪपत ͩकया गया । फलèवǾप ͪवͧभÛन िजला ईकाईयɉ एवं मुÉयालय

मɅ पदèथाͪपत पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ के वेतनाǑद तथा èवयंसेवी गृह र¢कɉ के

मानदेय का भुगतान लंǒबत रहा ।

(iii)

ͪवƣीय वष[ 2021-2022 के ͧलए इÛहɉने ससमय पुनरȣͯ¢त बजट कȧ माँग नहȣं कȧ ।

(iv)

गणतंğ Ǒदवस, 2021 के अवसर पर ǒबना ͩकसी सूचना के ये काया[लय से

अनुपिèथत रहे ।

(v)

झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा Ĥकाͧशत ͪव£ापन अÛतग[त आवेदन देने हेतु

इनके ɮवारा सीधे गृह ͪवभाग से पğाचार ͩकया गया ।

(vi)

èपçटȣकरण मɅ वरȣय पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए अमया[Ǒदत शÞदɉ का Ĥयोग ͩकया गया ।

3. उÈत के आलोक मɅ ͪवभागीय पğांक 2106 Ǒदनांक 31.03.2022 ɮवारा Įी नायक

से उनके ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोपɉ के आलोक मɅ उनसे बचाव-बयान उपलÞध कराने का अनुरोध

ͩकया गया। लेͩकन उनका बचाव-बयान ĤाÜत नहȣं होने कȧ िèथǓत मɅ समी¢ोपराÛत उÛहɅ ͪवभागीय

आदेश संÉया 3395 Ǒदनांक 31.05.2022 ɮवारा उÛहɅ त×काल Ĥभाव से Ǔनलिàबत करते हुए

ͪवभागीय आदेश संÉया 3397 Ǒदनांक 31.05.2022 ɮवारा उनके ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ

संचाͧलत ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया गया ।

4. संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक 6373 Ǒदनांक 10.11.2023 ɮवारा उÈत ͪवभागीय

काय[वाहȣ का जाँच ĤǓतवेदन उपलÞध कराया गया, िजसमɅ ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ-सह-संचालन

पदाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनàन जाँच ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया हैः-

(i)

आरोपी पदाͬधकारȣ Įी ͪवनोद कुमार नायक के ͪवǾɮध गǑठत आरोपɉ पर उनको

अपना

बचाव

बयान

समͪप[त

करने

हेतु

Ǒदनांक 15.06.2023,

Ǒदनांक

10.07.2023, Ǒदनांक

31.07.2023,

Ǒदनांक

29.08.2023

एवं

Ǒदनांक

21.09.2023 कȧ Ǔतͬथ Ǔनधा[ǐरत कȧ गई। Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथयɉ मɅ आरोपी पदाͬधकारȣ

के ɮवारा आवेदन समͪप[त कर submission Ǒदया गया ͩक अपना बचाव बयान

समͪप[त करने हेतु उÛहɅ कुछ दèतावेजɉ कȧ आवæयकता है, िजसकȧ मांग काͧम[क ͪवभाग

एवं गृह र¢ा वाǑहनी से कȧ गयी है परÛतु दèतावेज अĤाÜत है ।

(ii) ͪवभागीय काय[वाहȣ संचालन के लगभग चार माह बीत जाने के बावजूद भी आरोपी

पदाͬधकारȣ को वांǓछत दèतावेज ĤाÜत नहȣं हो पाया है। ͪवभागीय काय[वाहȣ संचालन

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 21 मई, 2024

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के Đम मɅ ऐसा Ĥतीत हो रहा है ͩक आरोपी पदाͬधकारȣ के ɮवारा बचाव बयान समͪप[त

करने हेतु दèतावेज ĤाÜत करने के Ǔनͧमत Ĥयास नहȣं ͩकया जा रहा है एवं अनावæयक

Ǿप से काय[वाहȣ को लàबा खींचा जा रहा है ।

(iii) आरोपी पदाͬधकारȣ लगभग डेढ़ वषɟ से Ǔनलिàबत है। यǑद Ĥयास ͩकया जाता तो उÛहɅ

गृह, र¢ा वाǑहनी/गृह ͪवभाग से दèतावेज ĤाÜत हो सकता था। Įी नायक यǑद Ĥयास

करते तो उÛहे ऑनलाईन हȣ कुछ दèतावेज ĤाÜत हो सकते थे। उपयु[Èत वͨण[त पǐरĤेêय

मɅ वाद कȧ कार[वाई को आगे चलाना उͬचत Ĥतीत नहȣं होता है। Ĥशासी ͪवभाग

Įी ͪवनोद नायक ͩक ͪवǾɮध गǑठत आरोपɉ को Ĥमाͨणत मानते हुए Ǔनयमानुसार

अĒƣर कार[वाई कर सकता है।

5. Įी नायक के ͪवǽɮध ĤǓतवेǑदत आरोप एवं संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच

ĤǓतवेदन कȧ समी¢ा अनुशासǓनक Ĥाͬधकार के èतर पर कȧ गई। समी¢ोपराÛत

Įी नायक के सàबÛध मɅ Ǔनàनांͩकत Ǔनण[य ͧलया गया:-

i. ͪवभागीय संचालन-सह-जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन से सहमत होते हुए

आरोपी Įी ͪवनोद कुमार नायक, सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ, गृह र¢ा वाǑहनी मुÉयालय,

झारखÖड, राँची (सàĤǓत-Ǔनलिàबत) के ͪवǾɮध झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण,

Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(iv) के तहत असंचया×मक Ĥभाव से

02 (दो) वेतनवृɮͬध पर रोक का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया जाता है ।

ii. Įी नायक को Ǔनलंबन अवͬध मɅ जीवन Ǔनवा[ह भƣा के अǓतǐरÈत अÛय कोई राͧश देय

नहȣं होगा, परÛतु उÈत अवͬध कȧ गणना पɅशन Ĥयोजनाथ[ कȧ जायेगी ।

iii. Įी नायक को त×काल Ĥभाव से Ǔनलंबन मुÈत ͩकया जाता है। वे पदèथापन हेतु

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग मɅ योगदान देना सुǓनिæचत करɅगे ।

6. Įी ͪवनोद कुमार नायक, सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ, गृह र¢ा वाǑहनी मुÉयालय, राँची

(सàĤǓत-Ǔनलिàबत) के सàबÛध मɅ उपयु[Èत Ǔनण[य लेते हुए उनके ͪवǾɮध संचाͧलत

ͪवभागीय काय[वाहȣ को समाÜत ͩकया जाता है ।

7. Ĥèताव पर स¢म Ĥाͬधकार का अनुमोदन ĤाÜत है ।

गुलाम सरवर,

सरकार के अवर सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड

झारखÖड गजट

गजट (असाधारण

असाधारण)

) 291 – 50