झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

31 वैशाख, 1946 (श०)

संÉ या – 293 राँची, मंगलवार, 21 मई, 2024 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग |

--------

आदेश

16 फरवरȣ, 2024

संÉया-12/सी०-06-11/2014 का० 1179--झारखÖड सͬचवालय आशुͧलͪपक सेवा के

Įी रघुनाथ ठाकुर, त×कालȣन आÜत सͬचव, सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ ͪवभाग-सàĤǓत Ĥधान आÜत सͬचव,

खान एवं भूत×व ͪवभाग, झारखÖड, राँची को उनके पूव[ पदèथापन काल के दौरान काय[ के ĤǓत

लापरवाहȣ बरतने एवं अनुशासनहȣनता के आरोप मɅ ͪवभागीय आदेश संÉया-13820, Ǒदनांक-

17.12.2012 के ɮवारा ǒबहार एवं ओͫड़सा अधीनèथ सेवाएँ (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील)

Ǔनयमावलȣ, 1935 के तहत त×काल Ĥभाव से Ǔनलंǒबत ͩकया गया ।

2.

त×पæचात् Įी ठाकुर के ͪवǾɮध सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ ͪवभाग, झारखÖड, राँची के

पğांक- 350, Ǒदनांक- 09.02.2013 ɮवारा आरोप पğ Ĥपğ- 'क' मɅ गǑठत कर उपलÞध कराया गया,

िजसमɅ उनके ͪवǾɮध Ǔनàन आरोप गǑठत ͩकया गया :-

2

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 21 मई, 2024

(i)

समय से काया[लय नहȣं आना,

(ii)

काया[लय से अनुपिèथत रहना,

(iii)

पğांक-111, Ǒद०-01.10.2012 ɮवारा मांगे गए èपçटȣकरण का जवाब नहȣं

देना,

(iv)

ͪवशेष सͬचव, सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ ͪवभाग के साथ अमया[Ǒदत åयवहार करना ।

3.

ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-1550, Ǒदनांक- 18.02.2013 ɮवारा Įी ठाकुर को Ǔनलंबन

से मुÈत करते हुए उÛहɅ Įम, Ǔनयोजन एवं Ĥͧश¢ण ͪवभाग, झारखÖड, राँची के अधीन आÜत सͬचव

के पद पर पदèथाͪपत ͩकया गया ।

4.

तदोपरांत Įी ठाकुर के ͪवǾɮध गǑठत आरोपɉ, उनसे ĤाÜत èपçटȣकरण, सूचना

Ĥौɮयोͬगकȧ ͪवभाग के मंतåय तथा उपलÞध साêयɉ के समी¢ोपरांत ͪवभागीय आदेश संÉया- 9275,

Ǒदनांक- 19.09.2013 के ɮवारा Įी ठाकुर के ͪवǾɮध Ǔनàन शािèत अͬधरोͪपत कȧ गयी :-

(i)

ǓनÛदन,

(ii)

Ǔनलàबन अवͬध हेतु Ǔनलàबन भƣा के अǓतǐरÈत कुछ भी देय नहȣं होगा,

ͩकÛतु Ǔनलàबन अवͬध कȧ गणना पɅशन Ĥयोजनाथ[ कȧ जा सकेगी ।

5.

उÈत अͬधरोͪपत शािèत के ͪवǾɮध Įी रघुनाथ ठाकुर, त×कालȣन आÜत सͬचव ɮवारा

मुÉय सͬचव-सह-अपीलȣय Ĥाͬधकार के सम¢ अपील अßयावेदन समͪप[त ͩकया गया, िजसे आदेश

£ापांक-1547, Ǒदनांक-18.02.2014 के ɮवारा अपीलȣय Ĥाͬधकार ɮवारा अèवीकृत कर Ǒदया गया ।

6.

त×पæचात् Įी रघुनाथ ठाकुर, त×कालȣन आÜत सͬचव ɮवारा ͪवभागीय आदेश संÉया-

9275, Ǒदनांक- 19.09.2013 ɮवारा अͬधरोͪपत शािèत एवं अपीलȣय Ĥाͬधकार ɮवारा पाǐरत आदेश

£ापांक-1547, Ǒदनांक-18.02.2014 को Ǔनरèत करने हेतु माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची

मɅ W.P(S)-1597/2013- रघुनाथ ठाकुर बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया, िजसमɅ

माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची के ɮवारा Ǒदनांक-14.09.2023 को Ǔनàनवत् आदेश पाǐरत

ͩकया गया है :-

"16. In the aforesaid facts and circumstance, the impugned order as

contained in memo no. 9275 dated 19.09.2013 passed by the respondent no. 3 as

well as the appellate order as contained in memo no. 1547 dated 18.02.2014

passed by the respondent no. 1 are quashed.

17. Since about 10 years have elapsed from the date of passing of

the impugned order of punishment, I do not find it appropriate to 7 remand the

matter to the respondent no.3 to decide it afresh after such a long time also

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 21 मई, 2024

3

keeping in view that the charges against the petitioner were not so grave as well

as that the punishment imposed upon him was minor in nature.

18. The writ petition is, accordingly, allowed. The respondents are

directed to release salary to the petitioner for the suspension period by adjusting

the subsistence allowance paid to him."

8.

अतः सàयक् ͪवचारोपरांत Įी ठाकुर के ͪवǾɮध ͩकसी Ĥकार कȧ ͪवƣीय अǓनयͧमतता

अथवा गंभीर आरोप ĤǓतवेǑदत नहȣं होने एवं माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा पाǐरत

उÈत Ûयायादेश के आलोक मɅ Įी रघुनाथ ठाकुर, त×कालȣन आÜत सͬचव, Įम, Ǔनयोजन एवं

Ĥͧश¢ण ͪवभाग–सàĤǓत Ĥधान आÜत सͬचव, खान एवं भूत×व ͪवभाग, झारखÖड, राँची के ͪवǾɮध

ͪवभागीय आदेश संÉया- 9275, Ǒदनांक- 19.09.2013 ɮवारा अͬधरोͪपत शािèत एवं अपीलȣय

Ĥाͬधकार ɮवारा पाǐरत आदेश £ापांक- 1547, Ǒदनांक- 18.02.2014 को Ǔनरèत करते हुए उनके

Ǔनलंबन अवͬध Ǒदनांक-17.12.2012 से Ǒदनांक- 17.02.2013 तक को कƣ[åय अवͬध घोͪषत ͩकया

जाता है।

उÈत अवͬध मɅ Įी ठाकुर को भुगतान कȧ गयी जीवन Ǔनवा[ह भƣा के सामंजन के

पæचात शेष बकाये वेतन का भुगतान ͩकया जाएगा ।

Ħज माधव,

सरकार के उप सͬचव ।

---------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧ

राजकȧय मुġणालय

य मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 293 – 50