झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

29 Ïयेçठ, 1946 (श०)

संÉ या – 402 राँची, बुधवार, 19 जून, 2024 (ई०)

उɮयोग ͪवभाग

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अͬधसूचना

19 जून, 2024

ͪवषय— ͪवͧभÛन औɮयोͬगक नीǓतयɉ मɅ GST Incentive से संबंͬधत Ĥावधानɉ को ͪवलोͪपत करते

हुए GST Reimbursement से संबंͬधत नये Ĥावधानɉ को अͬधसूͬचत करने के संबंध मɅ ।

संÉया-06/उ०Ǔन०/Ǔनयमावलȣ (अनुदान)-13/2017 (खÖड-1) 730--उɮयोग ͪवभाग के संकãप

संÉया-321 Ǒदनांक-16.02.2016 के ɮवारा झारखÖड औɮयोͬगक एवं Ǔनवेश Ĥो×साहन नीǓत-2016

को अͬधसूͬचत ͩकया गया है जो Ǒदनांक–01.04.2016 से Ǒदनांक-31.03.2021 तक Ĥभावी रहȣ है।

झारखÖड टेÈसटाईल एवं फूटवेयर नीǓत-2016 (JTAFP-16) उɮयोग ͪवभाग के संकãप संÉया-

3081 Ǒदनांक– 19.09.2016 से Ǒदनांक- 18.09.2023 तक Ĥभावी रहȣ है। झारखÖड ऑटोमोबाईल

एवं ऑटोकàपोनेÛट नीǓत-2016 (JAAP-16) उɮयोग ͪवभाग के संकãप संÉया- 3079 Ǒदनांक-

19.09.2016 से पाँच वषɟ के ͧलए Ĥभावी रहȣ है तथा झारखÖड औɮयोͬगक नीǓत-2012 (JIP-12)

उɮयोग ͪवभाग के संकãप संÉया-1958 Ǒदनांक– 01.04.2011 से Ǒदनांक- 31.03.2016 तक Ĥभावी

रहȣ है। झारखÖड औɮयोͬगक एवं Ǔनवेश Ĥो×साहन नीǓत-2021 (JIIPP-21) Ǒदनांक 01.04.2021 से

31.03.2026 तक Ĥभावी रहने के Ǔनͧमƣ उɮयोग ͪवभाग के £ापांक- 552 Ǒदनांक 09.07.2021 से

अͬधसूͬचत ͩकया गया |

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 19 जून, 2024

2. ͪवǑदत हो ͩक Ǒदनांक 01 जुलाई 2017 से भारतीय कर Ĥणालȣ मɅ वृहत सुधार लाते हुए Goods &

Services Tax (GST) Ĥणालȣ को लागू ͩकया गया है। राÏय मɅ Ǔनवेश को Ĥो×साहन देने के उɮदेæय से

पूव[ कȧ औɮयोͬगक नीǓतयɉ मɅ NET VAT Reimbursement अनुदान के Ǿप मɅ औɮयोͬगक इकाइयɉ

को Ǒदया जा रहा था, लेͩकन GST कर Ĥणालȣ लागू होने के फलèवǾप State GST Reimbursement

औɮयोͬगक इकाइयɉ को Ĥदान ͩकये जाने का Ǔनण[य ͧलया गया और इसी Đम मɅ ͪवͧभÛन औɮयोͬगक

नीǓतयɉ मɅ NET VAT Reimbursement के èथान पर SGST Reimbursement कȧ गणना Actual

realization in the state treasury के आधार पर ͩकया गया है I

3. उपरोÈत संशोधन के आलोक मɅ Actual realization in the state treasury का गणना ͩकया जाना

संभव नहȣं हो पा रहा है तथा ͪवͧभÛन औɮयोͬगक नीǓतयɉ मɅ जुलाई 2017 से अभी तक SGST का

ĤǓतपूǓत[/ भुगतान नहȣं ͩकया जा सका है तथा इस मद मɅ देनदारȣ लगातार accumulate होती जा

रहȣ है ।

4. माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा WP (T) 3357 of 2023 सव[Įी अǓतवीर इÖडèĚȣज

कं०ͧल०, ͬगǐरडीह बनाम राÏय सरकार एवं अÛय मɅ Ǒदनांक 12.09.2023 मɅ पाǐरत Ûयायादेश के आलोक

मɅ इकाई के प¢ मɅ वष[ 2017-18 से वष[ 2022-23 कȧ अवͬध के ͧलए ͪवèताǐरत योजना हेतु अनुमाÛय

SGST Reimbursement तीन माह के अÛदर ͩकया जाना है ।

अतः उपरोÈत वͨण[त पǐरĤेêय मɅ ͪवͧभÛन औɮयोͬगक नीǓतयɉ अंतग[त Ĥावधानɉ के अनुसार

JIIPP-2021, JIIPP-2016, JTAFP-2016, JAAP-2016 एवं JIP-2012 मɅ SGST Reimbursement से

संबंͬधत कंͫडकाओं को ͪवलोͪपत करते हुए Ǔनàनवत् यथाèथान नई कंͫडकाओं से ĤǓतèथाͪपत करते हुए

अͬधसूͬचत ͩकया जाता है-

i.

"Industrial units shall be reimbursed for Net SGST paid by debiting the Electronic cash ledger against

the intra-state supply of goods and services by the said Industrial unit after exhausting all the input

tax credit available in the credit ledger and after deducting refund amount claimed if any.

Actual realization in the state treasury means the goods or services supplied by the industrial

unit and finally consumed within the state and SGST paid thereof realized in the state treasury."

ii.

SGST reimbursement will be made annually as per respective policy provisions.

iii.

The above provisions will be effective from 1st July 2017 onwards."

5. Ĥèताव पर मंǒğपǐरषɮ ɮवारा Ǒदनांक-29.02.2024 कȧ बैठक मɅ मɮ संÉया-15 के ǽप मɅ èवीकृǓत Ĥदान

कȧ गई है ।

आदेश- एतɮ ɮवारा अͬधसूͬचत ͩकया जाता है ͩक उपरोÈत संशोधन झारखÖड औɮयोͬगक एवं Ǔनवेश

Ĥो×साहन नीǓत-2021, झारखÖड औɮयोͬगक एवं Ǔनवेश Ĥो×साहन नीǓत-2016, झारखÖड औɮयोͬगक

नीǓत-2012, झारखÖड टेÈसटाईल एपेरल एवं फुटवेयर नीǓत-2016 एवं झारखÖड ऑटो मोवाईल एवं

ऑटो कàपोनेÛट पॉͧलसी-2016 का अंश होगी, तथा उÈत नीǓतयɉ के अÛय कंͫडकाएँ यथावत् रहेगी ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

Ĥवीण कुमार टोÜपो,

सरकार के सͬचव |

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 402 – 50