झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
25 आषाढ़, 1946 (श०)
संÉ या – 462 राँची, मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 (ई०)
राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग
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राÏयादेश
7 जून, 2024
संͬचका संÉया-4/स०भू० (स०ख०)-94/2023-1681/रा०,--
सेवा मɅ,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारȣ)
झारखÖड, पो0-डोरÖडा, राँची।
ͪवषयः-
मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-16.03.2024 मɅ मद संÉया-03 के Ǿप मɅ ͧलये गये
Ǔनण[य के आलोक मɅ सरायकेला-खरसावाँ के राजनगर अंचल अÛतग[त मौजा-कुजू,
थाना सं0-413 के खाता सं0-213, खेसरा सं0-740/अंश कुल रकबा-5.33 एकड़ ͩकèम-
पुरानी परती औɮयोͬगक Ĥयोजनाथ[ मेसस[ Ǿंगटा माɃस ͧलͧमटेड, चाईबासा के साथ
30 (तीस) वषɟ के ͧलए सशुãक लȣज बंदोबèती के संबंध मɅ ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 16 जुलाई, 2024
आदेशः-
èवीकृत ।
I.
राÏयादेश Ǔनग[त होने के उपराÛत अͬधयाची (भारत सरकार/झारखÖड सरकार/ͩकसी अÛय
राÏय सरकार कȧ संèथा और उपĐम को छोड़कर) ɮवारा यǑद 60 माह (5 वष[) के अÛदर
Ĥसंगाधीन Ĥयोजन हेतु अपना काय[ पूण[ नहȣं ͩकया जाता है, तो ऐसी िèथǓत मɅ उपायुÈत
ɮवारा अͬधयाची को शत[ के उãलंघन से संबंͬधत नोǑटस Ǔनग[त करने हेतु Ǔनदेͧशत ͩकया
जायेगा तथा उƣर संतोषजनक पाये जाने पर काय[ पूण[ करने हेतु अͬधकतम 2 वषɟ तक का
समय Ǒदया जायेगा। ͪवèताǐरत अवͬध मɅ भी काय[ पूण[ न होने कȧ िèथǓत मɅ मंǒğपǐरषɮ के
अनुमोदनोपराÛत राÏयादेश रɮद कर िजला Ĥशासन ɮवारा संबंͬधत भूͧम को कÞजे मɅ ͧलया
जायेगा। Ĥसंगाधीन भूͧम पर अविèथत संरचना इ×याǑद को भी जÞत कर ͧलया जायेगा,
िजसका Transferee को कोई मुआवजा देय नहȣं होगा ।
II.
अͬधयाची को िजस Ĥयोजन हेतु सरकारȣ भूͧम कȧ लȣज बंदोबèती कȧ गयी है, यǑद उस
Ĥयोजन के अलावा अÛय ͩकसी Ĥयोजन हेतु आवंǑटत भूͧम का उपयोग ͩकया जाता है, तो
सामाÛयतः मंǒğपǐरषद के अनुमोदनोपराÛत राÏयादेश रɮद कर Ĥæनगत भूͧम को संबंͬधत
उपायुÈत ɮवारा राÏय सरकार के कÞजे मɅ ͧलया जायेगा ।
III.
उपायुÈत, सरायकेला-खरसावाँ Ĥèताͪवत भूͧम के हèतांतरण से संबंͬधत सभी खातɉ एवं Üलॉटɉ
मɅ अंͩकत रकबा का खǓतयान एवं अÛय राजèव कागजातɉ से स×यापन एवं ͧमलान कर
आæवèत होने के पæचात् हȣ भूͧम हèतांतरण कȧ कार[वाई करɅगे ।
IV.
यǑद पǐरयोजना के अंतग[त वृ¢ाǑद है तो वैसी िèथǓत मɅ वृ¢ɉ कȧ लागत मूãय कȧ गणना
कर एकरारनामा के समय कंपनी से राͧश ĤाÜत कर लȣ जायेगी ।
V.
Ĥèताͪवत भूͧम के लȣज बंदोबèती कȧ Ǔतͬथ को भूͧम के वत[मान मूãय के आधार पर सलामी
एवं लगान तथा सेस कȧ गणना कर अंतर कȧ राͧश ĤाÜत कर संबंͬधत उपायुÈत ɮवारा भूͧम
कȧ लȣज बंदोबèती कȧ जायेगी। परÛतु Ĥèताͪवत भूͧम के मूãय से यǑद कम होता है तो
अनुमोǑदत राͧश कȧ हȣ वसूलȣ कर भूͧम कȧ लȣज बंदोबèती कȧ जायेगी। ͩकसी भी पǐरिèथǓत
मɅ यह राͧश अनुमोǑदत राͧश से कम नहȣं होगी। अगर पǐरयोजना से संबंͬधत दर/सलामी,
लगान एवं सेस सǑहत राͧश मɅ अंतर पǐरलͯ¢त होता है तो अंतर राͧश को संबंͬधत उपायुÈत
ɮवारा एकरारनामा करने के पूव[ ĤाÜत कर लȣ जायेगी। उपायुÈत, सरायकेला-खरसावाँ यह भी
सुǓनिæचत कर लɅगे ͩक यǑद भͪवçय मɅ ͩकसी Ĥकार कȧ देयता होती है तो अंतर राͧश
अͬधयाची संèथा ɮवारा भुगतेय होगा। एकरारनामा मɅ यह शत[ भी सिÛनǑहत रहेगा ।
VI.
Ĥसंगाधीन मामले मɅ एकरारनामा का Ǔनबंधन कराया जाना आवæयक होगा एवं Ǔनबंधन पर
Ǔनबंधन शुãक एवं मुġांक शुãक अͬधयाची संèथा ɮवारा देय होगा ।
झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 16 जुलाई, 2024
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VII.
यǑद Ǔनधा[ǐरत अवͬध के अÛतग[त अͬधयाची संèथा ɮवारा काय[ Ĥारंभ नहȣं ͩकया जाता है तो
भूͧम हèतांतरण हेतु दȣ गयी राͧश को जÞत कर ͧलया जायेगा। अͬधयाची संèथा ɮवारा राͧश
जमा ͩकये जाने के बावजूद भी यǑद िजला Ĥशासन ɮवारा अͬधयाची संèथा को भूͧम उपलÞध
नहȣं कराया जाता है तो दोषी पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ के ͪवǾɮध अनुशासना×मक कार[वाई कȧ
जायेगी ।
VIII.
अÛय सभी शƣȶ ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-3842/रा0, Ǒदनांक-24.11.2023 तथा खासमहाल
इèटेट मैÛयुअल मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ एवं समय-समय पर सरकार ɮवारा Ǔनग[त Ǔनदेशɉ के
अनुǾप लागू होगी ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार ͧमĮा,
सरकार के ͪवशेष सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 462 – 50