झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

30 Įावण, 1946 (श०)

संÉ या – 541 राँची, बुधवार, 21 अगèत, 2024 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग

--------

संकãप

27 फ़रवरȣ, 2024

ͪवषयः.

झारखÖड ÛयाǓयक सेवा/वरȣय ÛयाǓयक सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ को ͪवͧभÛन भƣɉ कȧ

èवीकृǓत Ĥदान करने के संबंध मɅ ।

संÉया-13/वरȣय

ͪवͪवध-01/2024

का०1459--Ĥथम

राçĚȣय

ÛयाǓयक

वेतन

आयोग

(सेɪटȣ कमीशन) ɮवारा कȧ गयी अनुशंसाएँ एवं उÈत Đम मɅ माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा

ͧसͪवल ǐरट ͪपǑटशन संÉया 1022/1989 (All India Judges Association Vs Union of india

and Ors.) मɅ Ǒदनांक 06.12.2005 एवं 21.02.2006 को पाǐरत आदेश के संदभ[ मɅ झारखÖड राÏय

ÛयाǓयक सेवा/वरȣय ÛयाǓयक सेवा के सदèयɉ को भƣे/सुͪवधाएँ Ĥदान करने के संबंध मɅ ͪवभागीय

संकãप संÉया 4598 Ǒदनांक 29.08.2006 Ǔनग[त है ।

2. ɮͪवतीय राçĚȣय ÛयाǓयक वेतन आयोग (SNJPC) ɮवारा कȧ गयी अनुशंसाओं एवं उÈत Đम मɅ

माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा WP(Civil) No.643/2015, All India Judges Association

Vs Union of india and Ors मामले मɅ Ǒदनांक 04.01.2024 को पाǐरत Ûयायादेश के आलोक

मɅ झारखÖड ÛयाǓयक सेवा/वरȣय ÛयाǓयक सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ को भƣे एवं सुͪवधाएँ Ǔनàन Ǿप

मɅ देय हɉगे:-

2

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 अगèत, 2024

I. गृह Ǔनमा[ण अͬĒम (House Building Advance):- झारखÖड ÛयाǓयक सेवा/वरȣय ÛयाǓयक

सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ को भारत सरकार के House Building Advance Rules, 2017 मɅ

ǓनǑहत Ĥावधानɉ के अǓतǐरÈत Ǔनजी åयिÈत से Ready Build House Đय करने कȧ

अनुमǓत अनुमाÛय होगी ।

अथवा

झारखÖड ÛयाǓयक सेवा/वरȣय ÛयाǓयक सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ को Advance कȧ सुͪवधा

अनुमाÛय होगी। राÏय सरकार के सरकारȣ सेवकɉ कȧ भाँǓत गृह Ǔनमा[ण अͬĒम

(House Building Advance) कȧ सुͪवधा अनुमाÛय होगी ।

II. बÍचɉ कȧ ͧश¢ा भƣा (Children Education Allowance):- राÏय के Ĥ×येक ÛयाǓयक सेवा

के पदाͬधकाǐरयɉ को शै¢ͨणक वष[ (Academic Year) 2019-20 के Ĥभाव से Ǔनàन Ǿपेण

(Children Education Allowance) अनुमाÛय होगा ।

(i)

क¢ा 12 तक दो बÍचɉ कȧ ͧश¢ा हेतु ĤǓत माह 2250.00 Ǿ0 शै¢ͨणक भƣा

एवं

ĤǓतमाह 6750.00 Ǿ0 छाğावास सिÞसडी अनुमाÛय होगा ।

(ii)

ͪवशेष आवæयकता वाले बÍचɉ के ͧलए ĤǓतपूǓत[ उपयु[Èत उãलेͨखत दर से दुगुनी होगी।

(iii)

महँगाई भƣे मɅ 50 ĤǓतशत कȧ वृɮͬध होने पर भƣे और सिÞसडी मɅ 25 ĤǓतशत कȧ

वृɮͬध होगी ।

िजन पदाͬधकाǐरयɉ को यह लाभ पूव[ से ĤाÜत हो रहा है उनपर अनुशंसा का ĤǓतकूल

Ĥभाव नहȣं पड़ेगा ।

III. नगर ĤǓतपूरक भƣा (City Compensatory Allowance):- आयोग कȧ अनुशंसा के आलोक

मɅ नगर ĤǓतपूरक भƣा को समाÜत ͩकया गया है, परÛतु भुगतान ͩकये गये नगर ĤǓतपूरक

भƣे कȧ वसूलȣ संबंͬधत पदाͬधकǐरयɉ से नहȣं कȧ जायेगी ।

IV. अǓतǐरÈत Ĥभार भƣा (Concurrent Charge Allowance):-

(i) राÏय के ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को अǓतǐरÈत पद के काय[ के Ĥभार मɅ 10 काय[ Ǒदवसɉ

से अͬधक अवͬध तक काय[रत रहने तथा पया[Üत ÛयाǓयक कायɟ के संपादन करने कȧ

िèथǓत मे उÛहɅ अǓतǐरÈत Ĥभार के पद के Ûयूनतम वेतनमान के दस ĤǓतशत

(10 ĤǓतशत) के बराबर अǓतǐरÈत Ĥभार भƣा अनुमाÛय होगा ।

(ii) ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ के ɮवारा ͩकये गये कायɟ कȧ संÉया, ÛयाǓयक काय[ कȧ माğा एवं

सàपाǑदत ĤशासǓनक कायɟ के आधार पर अǓतǐरÈत Ĥभार भƣा देने का Ǔनण[य झारखÖड

उÍच Ûयायालय ɮवारा ͩकया जायेगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 अगèत, 2024

3

V. वाहन/पǐरवहन भƣा (Conveyance/Transport Allowance):- राÏय के ÛयाǓयक

पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए पूव[ से Ǔनग[त आदेश को अवĐͧमत करते हुए Ǔनàनͧलͨखत Ǿप से

वाहन सुͪवधा/पǐरवहन भƣा कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ जाती हैः-

(i)

पुल कार कȧ सुͪवधा को समाÜत कȧ जाती है। राÏय मɅ काय[रत ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ

अपनी इÍछानुसार इस सुͪवधा को एक वष[ या इससे अͬधक समय तक के ͧलए जारȣ

रख सकते है, परÛतु ऐसी िèथǓत मɅ उÛहɅ पǐरवहन भƣा अनुमाÛय नहȣं होगा ।

(ii)

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को èवयं के वाहन के रख रखाव एवं चालक के वेतन हेतु

Ĥदान ͩकया जाने वाले पǐरवहन भƣा को Ǒदनांक 01.01.2021 के Ĥभाव से

10,000.00 Ǿ० से बढ़ाकर 13,500.00 Ǿ० ĤǓतमाह ͩकया जाता है। Ǒदनांक

01.01.2016 से Ǒदनांक 31.12.2020 तक पǐरवहन भƣा 10,000.00 ǽपये कȧ दर से

अनुमाÛय होगा ।

वैसे ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को सरकारȣ चालक या वाहन चालन जाननेवाले

पǐरचारक/आदेशपाल आवंǑटत हɇ, उÛहɅ ĤǓतमाह 4,000 Ǿ० का पǐरवहन भƣा

अनुमाÛय होगा ।

(iii)

पǐरवहन भƣा के अǓतǐरÈत, शहरɉ यथा ͪवƣ ͪवभागीय संकãप संÉया-1994/ͪव०

Ǒदनांक-29.06.2010 एवं संकãप संÉया-400/ͪव० Ǒदनांक-02.02.2017 के अनुसार

100 लȣटर पेĚोल/डीजल तथा अÛय ¢ेğɉ मɅ 75 लȣटर पेĚोल/डीजल के कȧमत कȧ

ĤǓतपूǓत[ अनुमाÛय होगी ।

(iv)

Ĥधान

िजला

Ûयायाधीश/मुÉय

ÛयाǓयक

दÖडाͬधकारȣ/Ǔनदेशक,

Judicial

Academy/Ĥधान Ûयायाधीश, कुटुàब Ûयायालय/सͬचव, िजला ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकार

को एक èवतंğ वाहन उपलÞध कराया जाएगा। राÏय कȧ ͪवƣीय िèथǓत को देखते हुए

झारखÖड उÍच Ûयायालय उÈत सूची को कम कर सकती है ।

(v)

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ के ɮवारा उपयोग मɅ लाये जा रहे सरकारȣ वाहनɉ के सरकारȣ

Ĥायोजन को उनके ɮवारा Ĥमाͨणत ͩकये जाने एवं लॉग बुक संधाǐरत ͩकये जाने कȧ

शत[ पर डीजल एवं पेĚोल कȧ वाèतͪवक खपत कȧ माğा मɅ वृɮͬध कȧ जा सकती है।

ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ ĤǓतमाह 300 ͩकलोमीटर सीमा के अÛदर Ǔनजी उɮदेæयɉ के ͧलए

सरकारȣ वाहनɉ का उपयोग कर सकɅ गे ।

(vi)

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को 10 लाख कȧ सीमा तक Nominal Interest पर वाहन

Đय हेतु ऋण कȧ सुͪवधा उपलÞध करायी जायेगी ।

VI. महँगाई भƣा (Dearness Allowence):- राÏय के ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को राÏय सरकार

के कͧम[यɉ के अनुǾप महँगाई भƣा पूव[ से हȣ Ĥदƣ है ।

4

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 अगèत, 2024

VII. अिज[त अवकाश नकदȣकरण (Earned Leave Encashment):-

A.

राÏय के ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ/वरȣय ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए सेवाǓनवृͪƣ

के समय 300 Ǒदनɉ का अिज[त अवकाश नकदȣकरण अनुमाÛय होगा ।

B.

राÏय के ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ/वरȣय ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ नकदȣकरण का हकदार

होगाः-

(i)

LTC का उपभोग करते समय 10 Ǒदनɉ कȧ अिज[त अवकाश, जो अͬधकतम

सीमा 60 Ǒदनɉ के अधीन अनुमाÛय होगा। पदाͬधकारȣ अपने पूरे सेवाकाल मɅ

एक समय मɅ 10 Ǒदन तक यह सुͪवधा 06 बार ĤाÜत कर सकɅ गे ।

(ii)

02 वषɟ के Þलॉक मɅ 30 Ǒदन।

(iii)

उपरोÈत (i) एवं (ii) के Ĥावधान सेवाǓनवृͪƣ के समय 300 Ǒदनɉ के अिज[त

अवकाश नकदȣकरण के अǓतǐरÈत होगा ।

C. वैसे पदाͬधकाǐरयɉ जो सेवाǓनवृƣ हो चुके हɇ, उनके अवकाश नकदȣकरण èवीकृǓत के

समय उनके ɮवारा अपने सेवाकाल मɅ ͩकये गये Leave Encashment को

समायोिजत करते हुए समायोिजत अिज[त अवकाश के भुगतान कȧ कार[वाई तीन माह

के अंदर कȧ जायेगी ।

VIII.

जल एवं ͪवɮयुत चाज[ (Water and Electricity Charges):-

(i)

ĤǓतपूǓत[ के ĤǓतशत मɅ कोई बदलाव नहȣं होगा। Ĥथम राçĚȣय ÛयाǓयक वेतन

आयोग ɮवारा अनुशंͧसत 50 ĤǓतशत का ĤǓतपूǓत[ Formula जारȣ रहेगा ।

(ii)

ͪवɮयुत इकाई एवं जल कȧ माğा के उपयोग कȧ सीमा Ǔनàनवत् होगीः-

Designation

Elecricity

Water Quantity

District Judges

8000 Units per annum

420 KIs per annum

Civil Judges

6000 units per annum

336 KIs per annum

(iii)

यह ĤǓतपूǓत[ भुगतान ͩकये गये ͪवपğɉ को Ĥèतुत करने के उपरांत Ǔतमाहȣ

आधार पर कȧ जायगी ।

(iv)

बढ़े हुए भƣे Ǒदनांक 01.01.2020 के Ĥभाव से देय हɉगे ।

IX.

उÍच योÊयता भƣा (Higher Qualification Allowance):-

(i)

ÛयाǓयक पदाकाǐरयɉ को उÍच योÊयता अथा[त कानून मɅ èनातकोƣर ͫडĒी ĤाÜत करने

पर तीन अͬĒम वेतन वृɮͬध तथा कानून मɅ डॉÈटरेट कȧ ͫडĒी ĤाÜत करने पर एक

अǓतǐरÈत अͬĒम वेतन वृɮͬध अनुमाÛय होगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 अगèत, 2024

5

(ii)

कानून मɅ èनातकोƣर या डॉÈटरेट ͫडĒी के ͧलए Ĥदƣ अͬĒम वेतन वृɮͬध वैसी िèथǓत

मɅ पदाͬधकारȣ को दोबारा नहȣं दȣ जायेगी, यǑद भͪवçय मɅ वे ͩकसी अÛय ͪवषय मɅ

èनातकोƣर या डॉÈटरेट कȧ ͫडĒी ĤाÜत कर लेते है ।

(iii)

अͬĒम वेतन वृɮͬध उÛहȣं पदाͬधकारȣ को अनुमाÛय होगी, िजसने या तो भतȸ से पहले

या सेवा मɅ रहने के बाद ͩकसी भी समय मɅ èनातकोƣर या डॉÈटरेट कȧ ͫडĒी हाͧसल

कȧ हो ।

(iv)

यǑद पदाͬधकारȣ ने सेवा मɅ भतȸ होने के पूव[ हȣ èनातकोƣर ͫडĒी या डॉÈटरेट ĤाÜत

कर लȣ है, तो अͬĒम वेतन वृɮͬध Ĥारंͧभक भतȸ कȧ Ǔतͬथ से अनुमाÛय होगी। यǑद

पदाͬधकारȣ के ɮवारा यǑद सेवा मɅ भतȸ होने के बाद èनातकोƣर या डॉÈटरेट ͫडĒी

अिज[त कȧ है, तो अͬĒम वेतन वृɮͬध ͫडĒी अिज[त करने कȧ Ǔतͬथ से

अनुमाÛय होगी ।

(v)

पदाͬधकाǐरयɉ को उÍचतर योÊयता के ͧलए अͬĒम वेतन वृɮͬध Ǔनयͧमत अÚययन

(पूण[काͧलक या अंशकाͧलक) या दूरèथ ͧश¢ा काय[Đमɉ के माÚयम से ͫडĒी ĤाÜत

करने कȧ िèथǓत मɅ अनुमाÛय होगी ।

(vi)

अͬĒम वेतन वृɮͬध का लाभ एसीपी चरण ACP I या II) मɅ भी अनुमाÛय होगा।

अͬĒम वेतन वृɮͬध तब भी उपलÞध होगी जब पदाͬधकारȣ को ͧसͪवल जज (जूǓनयर

ͫडͪवजन) से ͧसͪवल जज (सीǓनयर ͫडͪवजन) तथा ͧसͪवल जज (सीǓनयर ͫडͪवजन) से

िजला जज कैडर मɅ पदोÛनत ͩकया जाता है ।

(vii) अͬĒम वेतन वृɮͬध िजला Ûयायाधीश संवग[ मɅ िजला Ûयायाधीश (Entry Level) से

िजला Ûयायाधीश (Selection Grade) तक और िजला Ûयायाधीश (Selection

Grade) से िजला Ûयायाधीश (Super Time Scale) तक को अनुमाÛय होगी ।

(viii) अͬĒम वेतन वृɮͬध वेतन का Ǒहèसा होगी और महंगाई भƣा तɮनुसार अनुमाÛय

होगी ।

X. गृह अद[लȣ/घरेलू सहायता भƣा (Home Orderly Help Allowance) :-

(i).

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को गृह-सह-काया[लय अद[लȣ भƣा Ǔनàन दर पर अनुमाÛय

होगा:-

(a) िजला Ûयायाधीश:- राÏय मɅ एक अकुशल मजदूर के ͧलए Ǔनधा[ǐरत Ûयूनतम

मजदूरȣ अनुमाÛय दर से, जो ĤǓतमाह 10,000.00 Ǿ० से अÛयून होगा ।

(b) ͧसͪवल जज:- राÏय मɅ एक अकुशल मजदूर के ͧलए Ǔनधा[ǐरत Ûयूनतम

मजदूरȣ का 60 ĤǓतशत कȧ दर से जो ĤǓतमाह 7500.00 Ǿ० से अÛयून

होगा ।

6

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 अगèत, 2024

(ii)

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को गृह-सह-काया[लय अद[लȣ भƣा Ǒदनांक 01.01.2020 के

Ĥभाव से अनुमाÛय होगा ।

(iii)

िजन

ÛयाǓयक

पदाͬधकाǐरयɉ

को

आवासीय

कत[åयɉ

के

ͧलए

पǐरचारक/

आदेशपाल/काया[लय अधीनèथ उपलÞध कराया गया है, वे ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ या तो

वत[मान Ĥणालȣ को जारȣ रख सकते है या अनुशंͧसत भƣे का ×याग कर सकते हɇ या

काया[लय पǐरचारक/आदेशपाल कȧ सेवा लेने कȧ बजाय भƣे का दावा करने का ͪवकãप

का उपयोग कर सकते हɇ ।

(iv)

Ûयूनतम वेतन के समतुãय समेͩकत वेतन पर ǓनयुÈत गृह अद[लȣ/आवसीय

पǐरचारक/सेवक का पैनल तैयार करते हुए उÛहɅ ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को आवंǑटत

करने का Ǔनण[य झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा ͩकया जायेगा और ऐसे मामलɉ

मɅ गृह अद[लȣ भƣे का दावा अनुमाÛय नहȣं होगा ।

(v)

Ǒदनांक-01.01.2016 के Ĥभाव से घरेलू सहायता भƣा पɅशनधाǐरयɉ के ͧलए ĤǓतमाह

9000.00 Ǿ0 तथा पाǐरवाǐरक पɅशनधाǐरयɉ के ͧलए ĤǓतमाह 7500.00 Ǿ०

अनुमाÛय होगा। Ǒदनांक-01.01.2016 से 05 वष[ कȧ समािÜत के पæचात् यथा

01.01.2021 के Ĥभाव से उÈत भƣे मɅ 30 ĤǓतशत कȧ बढ़ोतरȣ अनुमाÛय होगी ।

(vi)

ÛयाǓयक

पदाͬधकारȣ/पɅशनधारȣ/पǐरवाǐरक

पɅशनधाǐरयɉ

के

èवयं

Ĥमाणन

(Self Certification) के पæचात हȣ भƣा अनुमाÛय होगा।

XI मकान ͩकराया भƣा एवं आवासीय Èवाट[र (House Rent Allowance & Residential

Quarters):-

(A)

आवासीय Èवाट[र (Residential Quarters):-

(i)

Ĥ×येक ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ को उनकȧ पाğता के अनुसार Ǔनशुãक सरकारȣ आवास

भवन Ǔनमा[ण ͪवभाग के ɮवारा उपलÞध कराया जायेगा अथवा Ĥभार Ēहण के एक

माह के अंदर उनकȧ माँग के अनुसार Ǔनजी आवास उपलÞध कराया जायेगा ।

(ii)

यǑद ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को एक महȣने के भीतर सरकारȣ आवास या अपेͯ¢त

Ǔनजी आवास उपलÞध नहȣं कराया जाता है तो वे Ǔनजी आवास Ǔनàनͧलͨखत शƣɟ के

अधीन ले सकते हɇ:-

(a)

यǑद Ǔनजी आवास का ͩकराया नीचे उãलेͨखत अनुमाÛय मकान ͩकराया भƣा

के अÛदर है, तो ͩकराया Ǔनधा[रण कȧ आवæयकता नहȣं होगी परÛतु संबंͬधत

ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ के ɮवारा भुगतान ͩकये जा रहे वाèतͪवक ͩकराये को

Ĥमाͨणत करना होगा ।

(b)

यǑद Ǔनजी आवास का ͩकराया अनुमाÛय मकान ͩकराया भƣा से अͬधक है, तो

ͩकराये का मूãयांकन PWD/R&B पदाͬधकाǐरयɉ कȧ सहायता से Ĥधान िजला

Ûयायाधीश ɮवारा ͩकया जायेगा ।

(c)

यǑद अनुमाÛय मकान ͩकराया भƣा और मूãयांकन ͩकये गये ͩकराये के बीच

का अÛतर 15 ĤǓतशत से अͬधक है तो Ĥधान िजला Ûयायाधीश उÈत राͧश के

भुगतान के ͧलए झारखÖड उÍच Ûयायालय कȧ अनुशंसा ĤाÜत करेगा बशतȶ ͩक

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 अगèत, 2024

7

संबंͬधत ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ अÛतर राͧश का भुगतान करने के ͧलए तैयार

न हो ।

B.

मकान ͩकराया भƣा (HRA):-

(i)

िजन ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को सरकारȣ आवास आवंǑटत ͩकया गया है, वे

मकान ͩकराया भƣा के हकदार नहȣं हɉगे ।

(ii)

वैसे ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ जो अपने आवास मɅ Ǔनवास कर रहे है या माता-ͪपता

या पǓत/प×नी (जो लागू हो) के घर मɅ Ǔनवास कर रहɅ है, वे उÍच Ûयायालय से

अपने घर मɅ रहने कȧ अनुमǓत ĤाÜत करने के बाद 01.01.2016 के Ĥभाव से

अनुशंͧसत HRA के हकदार हɉगे। साथ हȣ, वैसे ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ जो पहले

से हȣ ͩकराए के आवास मɅ रह रहɅ है वे Ǒदनांक 01.01.2020 के Ĥभाव से

अनुशंͧसत HRA के हकदार हɉगे। भुगतान ͩकया गया वाèतͪवक ͩकराया उÈत

सीमा के अधीन होगा ।

(iii)

Ĥधान िजला Ûयायाधीश का काया[लय या समक¢ काया[लय सीधे मकान

माͧलक को ͩकराया भुगतान करेगा, ऐसी िèथǓत मɅ पदाͬधकारȣ HRA ĤाÜत

करने के ͧलए पाğ नहȣं हɉगɅ ।

(iv)

राÏय के ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को मकान ͩकराया भƣा राÏय सरकार के

कͧम[यɉ के अनुǾप (X Įेणी- 24% Y Įेणी 16% Z Įेणी 8%) पूव[ से हȣ देय

है जो Đमशः ĤǓतमाह 5400, 3600 और 1800 Ǿपये से कम नहȣं होगा ।

(v)

महंगाई भƣे मɅ पǐरवत[न होने पर ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए मकान

ͩकराया भƣा मɅ Ǔनàनवत पǐरवत[न होगाः-

Classification of Cities

Rates of HRA/pm as %

of basic pay

When

DA

crosses

X

27%

25%

30%

50%

Y

18%

25%

20%

50%

Z

09%

25%

10%

50%

C.

फनȸचर और एयर कंडीशनर भƣा (Furniture and Air Conditioner

Allowance):-

(i)

Ĥ×येक ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ को Ĥ×येक पाँच वष[ मɅ Đय Ĥमाण-पğ Ĥèतुत

करने के शतɟ के अधीन 1.25 लाख ǽपये का फनȸचर अनुदान अनुमाÛय

होगा। उÈत अनुदान से घरेलू ͪवɮयुत उपकरण भी खरȣदे जा सकते हɇ ।

(ii) वैसे ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ िजनकȧ सेवा दो वषɟ कȧ हो चुकȧ है वे भी इस

भƣे के पाğ हɉगे ।

8

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 अगèत, 2024

(iii) पदाͬधकाǐरयɉ ɮवारा उपयोग ͩकए जा रहे फनȸचर को मूãयıास दर पर

खरȣदने का ͪवकãप नए अनुदान या सेवाǓनवृͪƣ के समय उपलÞध होगा ।

(iv) फनȸचर अनुदान के अलावा Ĥ×येक ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ के आवास पर Ĥ×येक

पांच वष[ मɅ एक एयर कंडीशनर Ĥदान ͩकया जाएगा ।

D.

आवासीय Èवाट[र रख रखाव (Maintenance):-

आवासीय Èवाट[रɉ के उͬचत रख रखाव हेतु झारखÖड उÍच Ûयायालय कȧ रिजèĚȣ

ɮवारा भेजे गये Ĥèताव के आधार पर Ĥ×येक Ĥधान िजला Ûयायाधीश को दस लाख

ǽपये कȧ राͧश उपलÞध करायी जायेगी और Ĥèताव ĤाÜत होने के दो माह के भीतर

Ĥèताͪवत राͧश कȧ मंजूरȣ राÏय सरकार Ĥदान करेगी ।

XII.

एल.टȣ.सी./एच.टȣ.सी.(LTC/HTC):- ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए एल.टȣ.सी. एवं

एच.टȣ.सी. के अधीन Ǔनàन सुͪवधाएँ अनुमाÛय हɉगी :-

(i)

LTC कȧ सुͪवधा का उपभोग नहȣं करने पर एक माह के वेतन का भुगतान

अनुमाÛय नहȣं होगा ।

(ii)

LTC (HTC नहȣं) का उपभोग करने कȧ िèथǓत मɅ 10 Ǒदनɉ का अिज[त

अवकाश का नगदȣकरण अनुमाÛय होगा िजसकȧ अͬधकतम सीमा 60 Ǒदनɉ कȧ

होगी। यह सेवाǓनवृͪƣ के समय 300 Ǒदन और दो साल के Þलॉक मɅ 30 Ǒदन

के नकदȣकरण के अǓतǐरÈत होगा ।

iii(a) LTC कȧ आवृͪƣ के संबंध मɅ, ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को 3 साल के Þलॉक मɅ

एक LTC और एक HTC अनुमाÛय होगा ।

iii(b) नव ǓनयुÈत ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को 3 साल के पहले Þलॉक मɅ 2 बार

HTC अनुमाÛय होगा। उनके ͧलए 3 साल का Þलॉक पǐरवी¢ा के ͧलए

Ǔनधा[ǐरत अवͬध के पूण[ होने पर शुǾ होगा ।

iv(a) ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को उनकȧ कोǑट के आधार पर हवाई याğा अनुमाÛय

होगी और ĤǓतपूǓत[ इस शत[ के अधीन कȧ जाएगी ͩक Ǒटकट या तो सीधे

एयरलाइंस से या कɅ ġ/राÏय सरकार के अͬधकृत एजɅटɉ अथा[त् अशोक Ěेवãस,

बामर एवं लॉरȣ और आई.आर.सी.टȣसी. से खरȣदे गए हɉ ।

iv(b) अÛय ͪववरण जैसे याğा कȧ Įेणी, अͬĒम आǑद राÏय से Ǔनग[त Ǔनयमɉ/आदेशɉ

से शाͧसत हɉगे ।

(v)

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए सेवाǓनवृͪƣ के बाद एक वष[ कȧ अवͬध के ͧलए

भारत मɅ कहȣं भी LTC को आगे बढ़ाने कȧ सुͪवधा अनुमाÛय होगी।

(vi) सेवाǓनवृƣ ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को LTC/HTC कȧ सुͪवधा अनुमाÛय

नहȣं होगी ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 अगèत, 2024

9

(vii) ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को LTC/HTC Ĥयोजन के ͧलए केवल अिज[त अवकाश

का उपभोग करने कȧ आवæयकता नहȣं होगी, उÛहɅ दो Ǒदनɉ कȧ सीमा तक

prefix और suffix के साथ आकिèमक अवकाश का उपभोग करने कȧ भी

अनुमǓत होगी ।

XIII.

ͬचͩक×सा भƣा (Medical Allowance)

(i)

राÏय के ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को Ǒदनांक 01.01.2016 के Ĥभाव से

Ǿ० 3000/- ĤǓत माह तय ͬचͩक×सा भƣा अनुमाÛय होगा ।

(ii)

पɅशनधारȣ एवं पǐरवाǐरक पɅशनधाǐरयɉ को Ǒदनांक 01.01.2016 के Ĥभाव से

Ǿ० 4000/- ĤǓत माह तय ͬचͩक×सा भƣा अनुमाÛय होगा ।

XIV

समाचार पğ/पǒğका भƣा (Newspaper and Magazine Allowance):-

(i)

राÏय के सभी िजला Ûयायाधीशɉ को Ǒदनांक 01.01.2020 के Ĥभाव से दो

समाचार पğɉ एवं दो पǒğकाओं कȧ ĤǓतपूǓत[ हेतु 1000.00 Ǿ० तथा ͧसͪवल

जजɉ को दो समाचार पğɉ एवं एक पǒğका कȧ ĤǓतपूǓत[ हेतु 700.00 Ǿ०

अनुमाÛय होगा ।

(ii)

ĤǓतपूǓत[ èवंय Ĥमाणन (Self Certification) पर अɮ[धवाͪष[क आधार पर

(जनवरȣ से जून एवं जुलाई से Ǒदसàबर) कȧ जायेगी ।

XV.

पोशाक भƣा (Robe Allowance):- झारखÖड राÏय मɅ काय[रत ÛयाǓयक

पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए Ǒदनांक 01.01.2016 के Ĥभाव से Ĥ×येक 03 वष[ पर

12,000.00 Ǿ0 का पोशाक भƣा अनुमाÛय होगा ।

XVI.

ĤशासǓनक कायȾ के ͧलए ͪवशेष वेतन (Special Pay for Admininstrative

work):- ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को अǓतǐरÈत ĤशासǓनक कत[åयɉ के Ǔनçपादन हेतु

Ǒदनांक 01.01.2019 के Ĥभाव से Ǔनàन Ǿप से ͪवशेष वेतन अनुमाÛय होगाः-

a

Principal District and Sessions Judges

Rs.

7000/-per

month.

b

Other District Judges including I Additional

District Judges entrusted with administrative

work who have to generally spend time

beyond Court working hours

Rs. 3500/-

per

month.

c

District

Judges

presiding

over

Special

Courts and Tribunals having independent

administrative responsibilities

Rs. 3500/-

per

month.

d

CJMs and Principal Senior, Junior Civil

Judges and other Judicial Officers having

administrative

responsibilities

being

in

charge of independent Court with filling

powers

Rs. 2000/-

per

month.

10

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 अगèत, 2024

XVII.

आǓतØय भƣा (Sumptuary Allowance):-

(i)

राÏय के सभी िजला Ûयायाधीशɉ को ĤǓतमाह 7800/- ǽपये, ͧसͪवल जज

(सीǓनयर ͫडवीजन) को 5800/- ǽपये एवं ͧसͪवल जज (जूǓनयर ͫडवीजन) को

3800/- ǽपये Ǒदनांक 01.01.2016 के Ĥभाव से आǓतØय भƣा अनुमाÛय

होगा ।

(ii)

िजलɉ मɅ ĤशासǓनक कायɟ के Ĥभारȣ Ĥधान िजला Ûयायाधीश/सेलेÈशन Ēेड एवं

सुपर टाईम èकेल के िजला Ûयायाधीश/Ǔनदेशक, ÛयाǓयक अकादमी/ÛयाǓयक

Ĥͧश¢ण संèथान/सदèय सͬचव, राÏय ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकार/मुÉय ÛयाǓयक

दÖडाͬधकारȣ को अǓतǐरÈत कत[åयɉ के Ǔनव[हन हेतु 1000/- ǽपये का

अǓतǐरÈत आǓतØय भƣा अनुमाÛय होगा ।

XVIII.

दूरभाष सुͪवधा (Telephone Facility) :-

(i)

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को उनके आवास पर ǓनàनǾपेण Landline एवं

Broadband (सभी दर, कॉल (लॉकल एवं STD) एवं इÛटरनेट सǑहत) कȧ

सुͪवधा अनुमाÛय होगी:-

1.

िजला Ûयायाधीश

1500/-

Ǿ0

ĤǓतमाह

1000/- Ǿ0 ĤǓतमाह (Broadband

कȧ सुͪवधा उपलÞध नहȣं होने कȧ

िèथǓत मɅ)

2.

ͧसͪवल जज

1000/-

Ǿ0

ĤǓतमाह

750/-

Ǿ0

ĤǓतमाह (Broadband

कȧ सुͪवधा उपलÞध नहȣं होने कȧ

िèथǓत मɅ )

(ii)

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को मोबाईल फोन (Handset) के Đय एवं इÛटरनेट कȧ

सुͪवधा ǓनàनǾपेण अनुमाÛय होगी:-

Đ०

ÛयाǓयक

पदाͬधकारȣ

मोबाईल

फोन

(Handset)

Đय

कȧ

सीमा

मोबाईल फोन (इÛटरनेट

डाटा सǑहत) के उपयोग

हेतु कॉल सीमा

1.

िजला Ûयायाधीश

30,000/-Ǿ०

2000/-Ǿ०ĤǓतमाह

2.

ͧसͪवल जज

20,000/-Ǿ०

1500/-Ǿ०ĤǓतमाह

(iii)

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ के अनुरोध पर Ĥ×येक 03 वष[ मɅ एक बार मोबाईल

फोन (Handset) बदलने कȧ सुͪवधा उपलÞध होगी ।

(iv)

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ के पास पुराने Mobile Handset को माननीय उÍच

Ûयायालय के ɮवारा रिजèĚȣ के ɮवारा मूãय Ǔनधा[ǐरत करते हुए Retain करने

का ͪवकãप होगा ।

(v)

वत[मान मɅ काया[लय मɅ उपलÞध दूरभाष कȧ सुͪवधा यथावत् रहेगी ।

XIX.

èथानाÛतरण अनुदान (Transfer Grant):-

(i)

ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ के èथानाÛतरण पर समĒ èथानाÛतरण अनुदान

(Composite transfer grant) एक माह के मूल वेतन के समतुãय अनुमाÛय

होगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 अगèत, 2024

11

(ii)

राÏय के ÛयाǓयक पदाͬधकाǐरयɉ को 20 ͩकलोमीटर या उससे कम या उसी

शहर मɅ èथानांतरण होने कȧ िèथǓत (आवास के वाèतͪवक पǐरवत[न होने पर)

मɅ उÛहɅ एक माह के मूल वेतन का 1/3 èथानाÛतरण अनुदान अनुमाÛय होगा।

(iii)

Ǔनजी सामͬĒयɉ के पǐरवहन के ͧलए सातवɅ CPC ɮवारा ͩकये गये अनुशंसाओं

के अनुǾप ͪवƣ ͪवभाग, भारत सरकार ɮवारा Ǔनग[त O.M. Ǒदनांक

13.07.2017 ɮवारा Ǔनधा[ǐरत दर अनुमाÛय होगा ।

(iv)

सड़क के माÚयम से पǐरवहन कȧ िèथǓत मɅ ĤǓत ͩकलोमीटर 50 Ǿ कȧ दर

(समाͬĒयɉ के loading/Unloding हेतु मजदूरȣ सǑहत या वाèतͪवक åयय, जो

भी कम हो) से èथानाÛतरण अनुदान अनुमाÛय होगा। महँगाई भƣा के 50

ĤǓतशत होने कȧ िèथǓत मɅ उÈत दर मɅ 25 ĤǓतशत कȧ वृɮͬध होगी ।

(v)

उपर्[युÈत अनुदान Ǒदनांक 01.01.2016 के Ĥभाव से Ĥभावी होगा ।

(vi)

वैसे ÛयाǓयक पदाͬधकारȣ िजनका èथानाÛतरण Ǒदनांक 01.01.2016 के बाद

हुआ है और उनके ɮवारा पुनरȣͯ¢त वेतनमान के पूव[ èथानाÛतरण अनुदान का

दावा ͩकया गया है, उÛहɅ पुनरȣͯ¢त वेतन के आधार पर अÛतर राͧश का

भुगतान ͩकया जायेगा ।

3. कंͫडका- 2(I) मɅ वͨण[त गृह अͬĒम कȧ राͧश का भुगतान åयय शीष[ 7610-सरकारȣ

सेवकɉ आǑद को उधार लधु शीष[ 201-गृह Ǔनमा[ण अͬĒम उप शीष[-01 सरकारȣ सेवकɉ

को गृह Ǔनमा[ण अͬĒम ͪवèतृत शीष[ 07 के अधीन-63 गृह Ǔनमा[ण अͬĒम मद से

ͩकया जायेगा। कंͫडका-2(XII) मɅ अंͩकत LIC भƣा का भुगतान ͪवèतृत शीष[-01 वेतन

एवं भƣे के अधीन-12 छुɪटȣ याğा ǐरयायत मद से ͩकया जायेगा। कंͫडका-2(XIX) मɅ

अंͩकत èथानांतरण अनुदान का भुगतान, ͪवèतृत शीष[-02 याğा भƣे के अधीन-13

देशीय याğा åयय मद से ͩकया जायेगा। शेष सभी भƣɉ का भुगतान, ͪवèतृत शीष[-01

वेतन एवं भƣे के अधीन-01 वेतन मद से ͩकया जायेगा ।

4.

झारखÖड ÛयाǓयक सेवा/वरȣय ÛयाǓयक सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ को ͪवͧभÛन भƣɉ/

सुͪवधाएँ के संबंध मɅ पूव[ से Ǔनग[त संकãप/Ǔनयम/आदेश इस हद तक संशोͬधत समझे

जायɅगे ।

5. Ĥèताव पर मǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत ͪवभागीय संलेख £ापांक-1078, Ǒदनांक

13.02.2024 के Đम मɅ Ǒदनांक 23.02.2024 कȧ बैठक के मद संÉया-20 के Ǿप मɅ

दȣ गयी है ।

Ĥवीण कुमार टोÜपो,

सरकार के सͬचव

--------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 541 – 50