झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
5 भाġ, 1946 (श०)
संÉ या – 548 राँची, मंगलवार, 27 अगèत, 2024 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।
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संकãप
1 अगèत, 2024
संÉया-5/आरोप-1-517/2014-26662(HRMS)--मुÉयमंğी
सͬचवालय,
झारखÖड
के
गै०स०Ĥे०सं०-3600171, Ǒदनांक 29.08.2013 ɮवारा दैǓनक समाचार पğ “ǑहÛदुèतान” मɅ Ǒदनांक
10.08.2013 को Ĥकाͧशत “आर¢ण का लाभ ले गये बाहरȣ” शीष[क समाचार के कतरन कȧ ĤǓत
संलÊन करते हुए जाँच ĤǓतवेदन उपलÞध कराने का अनुरोध ͩकया गया ।
2. उÈत के आलोक मɅ ͪवभागीय पğांक-10577, Ǒदनांक 31.10.2013 ɮवारा Įी Ĥभात
भूषण ͧसंह, झा०Ĥ०से० (तृतीय बैच, कोǑट Đमांक-236/20) से èथानीय Ǔनवासी Ĥमाण पğ
(Ǔनयोजन हेतु) कȧ माँग कȧ गयी, ͩकÛतु उनके ɮवारा èथानीय Ǔनवासी Ĥमाण पğ उपलÞध नहȣं
कराकर पğ भेजने के आधार पर हȣ Ĥæन उठाया गया ।
3. Įी ͧसंह ɮवारा गलत तरȣके से जाǓत Ĥमाण पğ ĤाÜत कर ͪपछड़ी जाǓत के
आर¢ण मɅ झारखÖड ĤशासǓनक सेवा मɅ ǓनयुिÈत ĤाÜत करने संबंधी मामले कȧ जाँच के Đम मɅ
ͪवभागीय पğांक-9702, Ǒदनांक 05.11.2015 ɮवारा उपायुÈत, धनबाद को Įी ͧसंह के Ĥमाण पğ
भेजते हुए मंतåय सǑहत जाँच ĤǓतवेदन कȧ माँग कȧ गई ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 27 अगèत, 2024
4. उपायुÈत, धनबाद के पğांक-4130, Ǒदनांक 08.12.2015 ɮवारा मंतåय उपलÞध
कराते हुए कहा गया ͩक Įी ͧसंह के Ĥमाण पğ का स×यापन काया[लय के संधाǐरत पंजी से ͧमलान
ͩकया गया, जो पंजी के Đमांक-783/05, Ǒदनांक 23.09.2005 मɅ इनका नाम दज[ है, जाǓत का
कुशवाहा (कोयरȣ) अंͩकत है। उपायुÈत, धनबाद से èपçट मंतåय अĤाÜत रहने पर पुनः ͪवभागीय
पğांक-729, Ǒदनांक 29.01.2016 एवं èमार पğɉ ɮवारा èपçट ĤǓतवेदन/मंतåय कȧ माँग कȧ गयी ।
5. उपायुÈत, धनबाद से Įी ͧसंह के Ĥमाण पğ पर èपçट मंतåय अĤाÜत रहने पर
मामले कȧ समी¢ोपरांत ͪवभाग èतर पर इनके ͪवǾɮध आरोप पğ गǑठत ͩकया गया, िजसमɅ इनके
ͪवǾɮध Ǔनàनवत् आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया-
आरोप- Įी Ĥभात भूषण ͧसंह, झा०Ĥ०से०, तृतीय बैच ɮवारा केवल शै¢ͨणक कायɟ के ͧलए माÛय
èथानीय Ǔनवासी Ĥमाण पğ के आधार पर ͪपछड़ा वग[ के आर¢ण Įेणी के अÛतग[त तृतीय
जे०पी०एस०सी० के ɮवारा झारखÖड ĤशासǓनक सेवा मɅ ǓनयुिÈत ĤाÜत कर लȣ गई। Įी ͧसंह का यह
कृ×य सरकारȣ सेवक आचार Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ के ĤǓतकूल है एवं दÖडनीय है ।
6. Įी ͧसंह के ͪवǾɮध गǑठत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय संकãप सं०-6668, Ǒदनांक
02.08.2016 ɮवारा इनके ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गयी। ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ
के पğांक-56, Ǒदनांक 16.02.2017 ɮवारा जाँच ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया, िजसमɅ आरोपी के
ͪवǾɮध गǑठत आरोप ‘‘ͪवͬधसàमत एवं उͬचत नहȣं Ĥतीत होता है’’ ĤǓतवेǑदत ͩकया गया है ।
7. Įी ͧसंह के ͪवǾɮध आरोप, इनका बचाव बयान एवं जाँच पदाͬधकारȣ से ĤाÜत जाँच
ĤǓतवेदन के समी¢ोपरांत Įी ͧसंह के ͪवǾɮध सेवा से मुÈत/बखा[èतगी कȧ कार[वाई कȧ ǒबÛदु पर
Ǔनण[य लेने के पूव[ ͪवͬध ͪवभाग, झारखÖड से परामश[ कȧ माँग कȧ गई। ͪवͬध ͪवभाग, झारखÖड से
ĤाÜत परामश[ के उपरांत पुनः मामले कȧ समी¢ा कȧ गयी एवं समी¢ोपरांत ͪवभागीय पğांक-5405,
Ǒदनांक 09.07.2019 ɮवारा झारखÖड लोक सेवा आयोग से तृतीय संयुÈत असैǓनक सेवा ĤǓतयोͬगता
परȣ¢ा से संबंͬधत ͪव£ापन एवं उÈत परȣ¢ा मɅ वांǓछत èथानीय Ǔनवासी एवं जाǓत Ĥमाण पğ का
Ĥपğ कȧ माँग कȧ गई। झारखÖड लोक सेवा आयोग के पğांक-3738, Ǒदनांक 22.12.2020 ɮवारा
संबंͬधत ͪव£ापन एवं वांǓछत Ĥमाण पğɉ का Ĥपğ उपलÞध कराया गया। समी¢ोपरांत ͪवͬध ͪवभाग,
झारखÖड से Ǔनàन ǒबÛदु पर पुनः परामश[ कȧ माँग कȧ गई-
(क) आरोपी पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त ͧश¢ण संèथानɉ मɅ नामांकण हेतु Ǔनग[त èथानीय Ǔनवासी
Ĥमाण पğ सं०-17222, Ǒदनांक 26.06.2010 झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा Ǔनग[त ͪव£ापन
सं०-11/2007 के Đम मɅ èवीकाय[ है या नहȣं ।
(ख) ͪव£ापन सं०-11/2007 के आलोक मɅ आरोपी पदाͬधकारȣ ɮवारा ǓनयुिÈत के काफȧ वषɟ
पæचात् समͪप[त èथानीय Ĥमाण पğ सं०-8, Ǒदनांक 05.08.2016 èवीकाय[ है या नहȣं।
8. ͪवͬध ͪवभाग, झारखÖड के परामश[ का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है-
"Thus in view of ambiguity in Para-10 of said advertisement as also in view of
the fact that no objection was raised by Jharkhand Public Service Commission at
relevant time and also subsequently no objection was raised by verifying authority
as also in view of the fact that several persons have submitted identical certificates
and have been declared successful and are working and further in the light of
झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 27 अगèत, 2024
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Judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of Pankaj Kumar, the issue
cannot be reopened at this stage.
In the light of aforesaid facts and circumstances, in my opinion, the answer to
the first query as to whether this certificate no. 17222 dated 26th June 2010
submitted by the petitioner which was valid only for the purpose of educational
institutions can be accepted to be valid in terms of advertisement no 11/ 2007 is
that it can be accepted as valid.
The answer to second query is that the certificate submitted by the delinquent
being certificate no. 8 dated 05.08.2016 is not acceptable as the same has been
issued in terms of resolution number 3198 dated 18th September 2016 which was
not valid on the date of submission of application. The same can not be accepted
as it has been submitted after expiry of date of submission and can not be
considered in view of judgment of Hon'ble High Court reported in 2019 (1) JLJR
209 (HC)."
अतः ͪवͬध ͪवभाग, झारखÖड से ĤाÜत परामश[ एवं ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त
जाँच ĤǓतवेदन के आलोक मɅ Įी Ĥभात भूषण ͧसंह, झा०Ĥ०से० (तृतीय बैच, कोǑट Đमांक-236/20)
को आरोप मुÈत ͩकया जाता है ।
आदेश:- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ Ĥकाͧशत
ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी Ĥभात भूषण ͧसंह, झा०Ĥ०से० एवं अÛय संबंͬधत को दȣ जाय ।
Sr No.
Employee Name
G.P.F. No.
Decision of the Competent authority
1
2
3
1
PRABHAT
BHUSHAN SINGH
JHK/JAS/159
ĮीĤभातभूषणͧसंह, झा०Ĥ०से०(तृतीयबैच, कोǑटĐमांक-
236/20) को आरोप मुÈत ͩकया जाता है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ͬचÛटु दोराईबुǽ,
सरकार के संयुÈत सͬचव ।
जीपीएफ संÉया:20060400057
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġ
राजकȧय मुġणालय
णालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
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