झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
11 भाġ, 1946 (श०)
संÉ या – 561 राँची, सोमवार, 2 ͧसतàबर, 2024 (ई०)
गृह. कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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संकãप
29 अगèत, 2024
ͪवषयः-बाल आर¢ी से सामाÛय आर¢ी के पद पर ǓनयुिÈत हेतु Ǔनधा[ǐरत शारȣǐरक एवं ͬचͩक×सीय
योÊयता नहȣं रखने वाले बाल आरͯ¢यɉ को अÛय पदɉ पर ǓनयुÈत करने के संबंध मɅ ।
पğांक संÉया-15/ अनु॰Ǔन॰-03/2021-5174--पुͧलस आदेश संÉया-209/88, पुͧलस आदेश
संÉया-277/2000 एवं पुͧलस आदेश संÉया-48/2011 ɮवारा Ĥ×येक िजला मɅ आरͯ¢यɉ के èवीकृत
बल मɅ से 03-03 पद को मृत आर¢ी बल के सदèयɉ के नाबाͧलग बÍचɉ के ͧलए बाल आर¢ी के
Ǿप मɅ रखने हेतु सुरͯ¢त रखा गया है। इन पदɉ पर 12-18 वष[ के बीच के आयु के बÍचɉ को रखने
का Ĥावधान है ।
2. बाल आर¢ी का Ĥावधान माğ पुͧलसकͧम[यɉ के ͧलये है, जो पुͧलस आदेश संÉया-209/88,
पुͧलस आदेश संÉया-277/2000 एवं पुͧलस आदेश संÉया-48/2011 मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ के तहत
ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ मृत आर¢ी के बालावèथा मɅ पुğ/पुğी को उनकȧ ͧश¢ा कȧ åयवèथा एवं
तदुपराÛत उÛहɅ आर¢ी के पद पर ǓनयुÈत कर जीͪवकोपाज[न Ĥदान करने का अवसर Ĥदान करता
है, उÈत पुͧलस आदेश मɅ बाल आर¢ी से सामाÛय आर¢ी के पद पर ǓनयुिÈत के Đम मɅ उ×पÛन
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 2 ͧसतàबर, 2024
होने वाले इस तरह कȧ कǑठनाईयɉ कȧ पǐरकãपना नहȣं कȧ गयी है ͩक यǑद Ǔनधा[ǐरत उĨ के पæचात्
बाल आर¢ी सामाÛय आर¢ी पद के Ǔनधा[ǐरत शारȣǐरक योÊयता/माप एवं ͬचͩक×सीय योÊयता नहȣं
रख पाते हɇ तो आͬĮत पǐरवार का भरण-पोषण एवं इन बाल आरͯ¢यɉ कȧ ǓनयुिÈत हेतु Èया ĤͩĐया
अपनाई जाय। इस संदभ[ मɅ कोई èपçट Ĥावधान अथवा Ǔनदȶश नहȣं होने के कारण मृत सरकारȣ
सेवक के आͬĮत एवं बाल आर¢ी के जीͪवकोपाज[न का आधार अचानक समाÜत हो जाता है एवं उस
पǐरवार को आͬथ[क संकटɉ का सामना करना पड़ता है ।
3. इस संदभ[ मɅ सरकार ɮवारा सàयक ͪवचारोपरांत बाल आर¢ी से सामाÛय आर¢ी के पद
पर ǓनयुिÈत हेतु Ǔनधा[ǐरत शारȣǐरक एवं ͬचͩक×सीय योÊयता नहȣं रखने वाले बाल आरͯ¢यɉ को
अÛय पदɉ पर ǓनयुÈत ͩकये जाने के Ǔनͧमƣ Ǔनàन Ǔनण[य ͧलया गया है:-
(क) झा०स०पु०-06, जमशेदपुर के बाल आर¢ी-236 (ए) सुमन हेमरोम के बाल आर¢ी से
सामाÛय आर¢ी के पद पर ͬचͩक×सीय जाँच मɅ Fit with Partial Colour Blindness अंͩकत ͩकये
जाने के कारण इÛहɅ सामाÛय आर¢ी के पद पर ǓनयुÈत नहȣं ͩकया जा सकता है ।
अतः ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ Įी सुमन हेमरोम को चतुथ[वगȸय पद पर ǓनयुिÈत ͩकये जाने के Ǔनͧमƣ
सरकारȣ सेवक कȧ मृ×यु कȧ Ǔतͬथ से 05 (पाँच) वष[ के अंदर अनुकàपा हेतु िजला अनुकàपा सͧमǓत
को आवेदन समͪप[त करने संबंधी Ĥावधान को ͧशͬथल करते हुए इनके आवेदन पर ͪवचार ͩकये जाने
कȧ èवीकृǓत दȣ जाती है ।
(ख) पुͧलस आदेश संÉया-209/88, पुͧलस आदेश संÉया-277/2000 एवं पुͧलस आदेश
संÉया-48/2011 ɮवारा बाल आर¢ी से आर¢ी के पद पर ǓनयुिÈत हेतु Ǔनधा[ǐरत Ĥावधान मɅ
Ǔनàनांͩकत Ĥावधानɉ को समाǑहत ͩकया जाता हैः-
(i) Ǔनधा[ǐरत आयु एवं शै¢ͨणक योÊयता ĤाÜत करने के उपरांत यǑद बÍचे आर¢ी के
पद पर ǓनयुिÈत हेतु Ǔनधा[ǐरत शारȣǐरक योÊयता / माप एवं ͬचͩक×सीय योÊयता नहȣं रखते हɉ तो
इनकȧ ǓनयुिÈत पुͧलस ͪवभाग अंतग[त चतुथ[वगȸय पदɉ पर कȧ जा सकेगी, िजसके ͧलए
आवेदक/आͬĮत के अनुरोध एवं महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनरȣ¢क के अनुशंसा के आधार पर
संबंͬधत िजलɉ/ईकाई/वाǑहनी के ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार संबंͬधत िजला अनुकàपा सͧमǓत के सम¢ Ĥèताव
रखɅगे ।
(ii) िजन मामलɉ मɅ मृत सरकारȣ सेवक एवं िजला अनुकàपा सͧमǓत के सम¢
आवेदन Ĥèतुत करने का समयावͬध 05 (पाँच) वषɟ से अͬधक हो गया हो ऐसे मामलɉ पर
समयावͬध को ͪवभागाÚय¢ ɮवारा ¢ांत ͩकया जा सकेगा, िजसके ͧलए संबंͬधत िजलɉ/ईकाई/वाǑहनी
के ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनरȣ¢क के अनुशंसा के साथ Ĥèताव ͪवभाग के
सम¢ Ĥèतुत करɅगे ।
(iii) यह लाभ तभी Ǒदया जायेगा जब यह स×याͪपत हो जाये ͩक बÍचे आर¢ी के पद
पर ǓनयुिÈत हेतु Ǔनधा[ǐरत शारȣǐरक योÊयता / माप एवं ͬचͩक×सीय योÊयता नहȣं रखते हɇ। ͩकसी
अÛय पǐरिèथǓतयɉ मɅ यह लाभ देय नहȣं होगा ।
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(iv) उपरोÈत ĤͩĐया के तहत अनुकàपा का लाभ ĤाÜत होने के उपरांत ͩकसी भी
पǐरिèथǓत मɅ संवग[ अथवा पद पǐरवत[न का अनुरोध माÛय नहȣं होगा ।
4. पुͧलस आदेश संÉया-209/88, पुͧलस आदेश संÉया-277/2000 एवं पुͧलस आदेश संÉया-
48/2011 इस हद तक संशोͬधत समझे जायɅगे ।
5. उपयु[Èत पर मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक-07.08.2024 कȧ बैठक के मद संÉया-03 मɅ èवीकृǓत
ĤाÜत है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
वंदना दादेल,
सरकार के Ĥधान सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġ
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 561 – 50