झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
12 भाġ, 1946 (श०)
संÉ या – 564 राँची, मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।
--------
अͬधसूचना
24 जुलाई, 2024
संÉया-03/Ǔन०सं०-09-26/2015
का.-
4832--Įी अजय शेखर,
सेवाǓनवृत झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक-479/03) के ɮवारा CBI, Case No. RC-03 (A)/2011-R तथा ͪवभागीय काय[वाहȣ
मɅ आरोप मुÈत ͩकये जाने का उãलेख करते हुए संयुÈत सͬचव एवं उÍचतर पद पर उनसे कनीय
पदाͬधकाǐरयɉ को Ĥदƣ ĤोÛनǓत कȧ Ǔतͬथ से उÛहɅ भी अनुमाÛय आͬथ[क लाभ सǑहत ĤोÛनǓत Ĥदान
करने हेतु अßयावेदन समͪप[त ͩकया गया है ।
2. Cr.M.P. No. 3219/2013 अजय शेखर बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ माननीय
झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 05.05.2023 को पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश
Ǔनàनवत है :-
"34. Considering the aforesaid facts, especially, the judgment of this Court in
W.P.(Cr.) No.319 of 2011, arising from the same order and same First Information
Report, wherein considering all the aspects in detail against the main accused, a
Single Bench of this Court has quashed the proceedings qua the main accused, I
am inclined to allow all these applications. Accordingly, the order dated 25.10.2011
passed by the Special Judge, CBI, Ranchi in RC. 03 (A) 2011-R, so far as it
relates to the petitioners herein, is hereby quashed."
2
झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024
3. उãलेखनीय है ͩक Įी अजय शेखर के ͪवǾɮध CBI, Case No. RC-03(A)/2011-R दज[
रहने तथा उÈत से संबंͬधत ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत रहने के फलèवǾप Ǒदनांक 11.02.2015
को संयुÈत सͬचव एवं समक¢ कोǑट मɅ ĤोÛनǓत कȧ अनुशंसा हेतु सàपÛन ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ
बैठक मɅ Įी अजय शेखर के संबंध मɅ सͧमǓत ɮवारा अनुशंसा मुहरबंद ͧलफाफा कȧ ĤͩĐया अपनायी
गई थी ।
4. WP(Cr) No. 319/2011 मɅ Ǒदनांक 27.11.2015 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ CBI, Case
No. RC(03(A)/2011-R ɮवारा आपराͬधक कृ×य का ͧलये गये सं£ान को Ǔनरèत करने संबंधी
तØयɉ के समी¢ोपरांत ͪवभागीय संकãप संÉया 2766 Ǒदनांक 02.04.2019 के ɮवारा Įी अजय
शेखर को ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ आरोप मुÈत ͩकया गया है ।
5. ͪवभागीय संकãप सं0 6227 Ǒदनांक 20.11.2008 कȧ किÖडका 2(vi) मɅ Ǔनधा[ǐरत Ĥावधान
के अनुसार ͩकसी अनुशासǓनक मामले/आपराͬधक काय[वाहȣ, िजसमɅ सरकारȣ सेवक के ͪवǾɮध
आरोपɉ को समाÜत कर Ǒदया जाता है अथवा वापस ले ͧलया जाता है, तो पूण[तः दोषमुÈत होने कȧ
िèथǓत मɅ उसकȧ ĤोÛनǓत कȧ तारȣख मुहरबÛद ͧलफाफा मɅ रखे गए ǓनçकषȾ के अनुसार उसके ͧलए
Ǔनधा[ǐरत Đमानुसार तथा उस Đम मɅ उससे ठȤक नीचे के कनीय अͬधकारȣ कȧ ĤोÛनǓत कȧ तारȣख
के संदभ[ मɅ Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी ।
6. संकãप कȧ कंͫडका- 2(vi) मɅ Ǔनàन Ĥावधान भी Ǔनधा[ǐरत है :-
"संबंͬधत सरकारȣ सेवक को वाèतͪवक ĤोÛनǓत कȧ Ǔतͬथ से पूव[ वैचाǐरक (नोशनल) ĤोÛनǓत
कȧ अवͬध के ͧलए बकाया वेतन का भुगतान ͩकया जायेगा अथवा नहȣं और यǑद हाँ तो ͩकस सीमा
तक, इसका Ǔनण[य संबंͬधत मामले मɅ ǓनयोÈता Ĥाͬधकार ɮवारा अनुशासǓनक काय[वाहȣ/आपराͬधक
काय[वाहȣ के सभी तØयɉ तथा पǐरिèथǓतयɉ पर ͪवचार करते हुए ͧलया जायेगा। जहाँ कहȣं भी
Ĥाͬधकार ɮवारा वेतन अथवा इसके ͩकसी अंश के बकायɉ को अèवीकृत ͩकया जाता है, तो ऐसे
Ǔनण[य के कारणɉ को अͧभलेͨखत (ǐरकॉड[) ͩकया जायेगा। ऐसी सभी िèथǓतयɉ का पूवा[नुमान लगाया
जाना तथा ͪवèतृत Ǿप मɅ ǓनǾपण करना सàभव नहȣं है। िजसके अÛतग[त वेतन अथवा ͩकसी अंश
के बकायɉ का अèवीकृत करना जǾरȣ हो, तथाͪप उदाहरणाथ[ ऐसे मामलɉ मɅ वेतन भुगतान अèवीकृत
ͩकया जा सकता है। जहाँ काय[वाहȣ (चाहे अनुशासǓनक या आपराͬधक) मɅ èवयं सरकारȣ सेवक के
अनुराध के कारण ͪवलàब हुआ हो अथवा जहाँ अनुशासǓनक काय[वाहȣ मɅ दȣ गई ͪवमुिÈत
(िÈलयरɅस) या आपराͬधक काय[वाहȣ मɅ दोषमुिÈत (एÈवीटल) संदेह-लाभ के कारण हो, अथवा साêय
उपलÞध न होने के कारण हो और िजस संबंͬधत कम[चारȣ के कृ×यɉ से जोड़ा जा सके ।"
7. ͪवभागीय संकãप संÉया 6227 Ǒदनांक 20.11.2008 कȧ कंͫडका-2(vi) मɅ Ǔनधा[ǐरत
उपयु[Èत Ĥावधान के आलोक मɅ मुहरबंद ͧलफाफा को खोले जाने कȧ कार[वाई के Đम मɅ पाया गया
ͩक Ǒदनांक 11.02.2015 को संयुÈत सͬचव एवं समक¢ कोǑट मɅ ĤोÛनǓत हेतु सàपÛन ͪवभागीय
ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ बैठक कȧ काय[वाहȣ के Đमांक-22 मɅ Įी अजय शेखर के नाम के सàमुख
झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024
3
मुहरबंद ͧलफाफा कȧ ĤͩĐया अपनाये जाने का उãलेख है परÛतु Įी शेखर के संबंध मɅ ͪवभागीय
ĤोÛनǓत सͧमǓत ͩक अनुशंसा मुहरबंद नहȣं ͩक गयी है तथा यह खुले मɅ बैठक कȧ काय[वाहȣ के साथ
संलÊन है, िजसमɅ सͧमǓत ɮवारा “योÊय” कȧ अनुशंसा कȧ गई है ।
8. माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ दायर Cr.M.P. No. 3219/2013 अजय शेखर
बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक 05.05.2023 को पाǐरत Ûयायादेश कȧ कंͫडका-33 मɅ
माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǔनàत observation दज[ ͩकया गया है:-
"I find that the overt act alleged can, at best, be said to be a negligence or
may be an act which can call for a disciplinary proceeding for ignoring the laws,
but, there is nothing to suggest that the same was done with criminal intent or
was done in exchange of any illegal gratification or benefit".
इस Ĥकार माननीय Ûयायालय ने Cr.M.P. No. 3219/2013 से संबंͬधत मामले मɅ Įी शेखर
के èतर से लापरवाहȣ से इÛकार नहȣं ͩकया है ।
9. ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया 1306 Ǒदनांक 12.02.2015 के ɮवारा Įी अजय शेखर, से०Ǔन०
झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-479/03, अनारͯ¢त कोǑट) से कनीय Įी अǓनल कुमार राय, झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक-480/03, अनारͯ¢त कोǑट) को संयुÈत सͬचव एवं समक¢ कोǑट मɅ ĤोÛनǓत Ĥदान कȧ
गई है ।
10. अतः वͨण[त तØयɉ के सàयक समी¢ोपरांत Įी अजय शेखर, से०Ǔन० झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक-479/03, अनारͯ¢त कोǑट) को उनसे कनीय Įी अǓनल कुमार राय, झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक-480/03, अनारͯ¢त कोǑट) को संयुÈत सͬचव एवं समक¢ कोǑट मɅ Ĥदƣ ĤोÛनǓत कȧ
Ǔतͬथ 12.02.2015 के भूतल¢ी Ĥभाव से वैचाǐरक ĤोÛनǓत Ĥदान ͩकया जाता है ।
11. झारखÖड सेवा संǑहता के Ǔनयम- 58 एवं झारखÖड ͪवƣ Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 74 के
आलोक मɅ वैचाǐरक ĤोÛनǓत कȧ अवͬध के ͧलए बकाया वेतन देय नहȣं होगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
Ĥदȣप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सͬचव ।
--------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 564 – 50