झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
11 भाġ, 1946 (श०)
संÉ या – 560 राँची, सोमवार, 2 ͧसतàबर, 2024 (ई०)
वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
10 जुलाई, 2024
£ापांक-3 बी॰/¢े॰èथा॰ (Ĥा॰Ǔन॰)-19/2018-2705--भारत के संͪवधान के अनुÍछेद 309 के
परÛतुक मɅ ĤाÜत शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतɮ ɮवारा झारखÖड राÏय
के अÛतग[त वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग के अÛतग[त ĤाǾपकार संवग[ मɅ भतȸ/ĤोÛनǓत
एवं अÛय सेवा शतɟ के ͪवǓनयमन हेतु Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ:-
भाग-I
1.
संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारंभ:-
(i)
यह Ǔनयमावलȣ ‘‘झारखÖड राÏय ĤाǾपकार (वन) संवग[ (भतȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[)
Ǔनयमावलȣ, 2024‘‘ कहलायेगी ।
(ii)
इसका ͪवèतार वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग झारखÖड के सभी काया[लयɉ मɅ
होगा ।
(iii)
यह राजकȧय गजट मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगी ।
2
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2.
पǐरभाषाएँ:-
(क)
‘‘राÏय‘‘ से अͧभĤेत है, ‘‘झारखÖड राÏय‘‘।
(ख) ‘‘सरकार‘‘ से अͧभĤेत है, ‘‘झारखÖड सरकार‘‘।
(ग)
‘‘ͪवभाग‘‘ से अͧभĤेत है, ‘‘वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग‘‘।
(घ)
‘‘आयोग‘‘ से अͧभĤेत है, ‘‘झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग‘‘ अथवा सरकार ɮवारा चयन हेतु
Ĥाͬधकृत Ĥाͬधकार/आयोग ।
(ड़)
‘‘संवग[‘‘ का अथ[ है, झारखÖड राÏय के वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग मɅ काय[रत
ĤाǾपकार का संवग[।
(च)
‘‘ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार से अͧभĤेत है, ”वन संर¢क‘‘।
(छ)
‘‘परȣêयमान‘‘ से ता×पय[ है, वह सरकारȣ सेवक जो ĤाǾपकार संवग[ कȧ ͩकसी मौͧलक ǐरिÈत
मɅ या उसके ͪवǾɮध परȣêयमान Ǿप से Ǔनयोिजत हो ।
(ज)
‘‘वरȣयता सूची‘‘ से अͧभĤेत है, ĤाǾपकार संवग[ कȧ िजला èतरȣय वरȣयता सूची जो Ǔनयमावलȣ
के Ĥवृत होने कȧ Ǔतͬथ को संधाǐरत हो या उसके बाद काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा
राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त अनुदेशɉ के अनुसार पुनरȣͯ¢त हो ।
(झ) ‘‘Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ‘‘ से अͧभĤेत है, सàबɮध काया[लयɉ के वन ĤमÖडल पदाͬधकारȣ या उनसे
अÛयून Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ ।
(ञ)
‘‘भतȸ वष[‘‘ से अͧभĤेत है, कैलेÛडर वष[ (1 लȣ जनवरȣ से 31 Ǒदसàबर) ।
भाग– II
3.
संवगȸय संरचना एवं बल:-
(क)
ĤाǾपकार संवग[ मɅ Ǔनàन कोǑट/पदनाम के पद हɉगे:-
Đमांक
पदनाम
वेतनमान
सेवा समूह
Įेणी
1
ĤाǾपकार
(मूल पद)
5200-20200 (PB-I)
Ēेड वेतन Ǿ॰ 2400
लेवल - 4
समूह-ग
अराजपǒğत
2
वरȣय ĤाǾपकार
(ĤोÛनǓत के पद)
5200-20200 (PB-I)
Ēेड वेतन Ǿ॰ 2800
लेवल - 5
समूह-ग
अराजपǒğत
3
Ĥधान ĤाǾपकार
(ĤोÛनǓत के पद)
9300-34800 (PB-II)
Ēेड वेतन Ǿ॰ 4200
लेवल - 6
समूह-ख
अराजपǒğत
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कोǑट के वेतनमान एवं समूह वहȣ हɉगे जो समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत ͩकये जायɅगे ।
(ख) अͬधकृत बलः- ĤाǾपकार के पदɉ के अͬधकृत बल वहȣ हɉगे जो ͪवभाग मɅ सवȶ¢ण, वन-
Ĥबंधन के नÈशा का Ǔनमा[ण, नÈशा का परȣर¢ण तथा ĤाÈकलन Ǔनमा[ण तैयार करने, अमीन के
कायɟ को Supervise करने, अÛय ͪवभागɉ के समक¢ पदाधाǐरयɉ से समÛवय करने, ͪवͧभÛन
Ûयायालयɉ मɅ वन भूͧम संबंधी ͪववादɉ पर ͪवभाग का ĤǓतǓनͬध×व करने आǑद कायɟ के ͧलए
वत[मान अͬधकृत बल हɇ या इस काय[ हेतु समय-समय पर èवीकृत ͩकया जाय ।
(ग)
ĤाǾपकार संवग[ के पदɉ कȧ अनुमाÛयताः- ͪवभाग अपने Ǔनयंğणाधीन ĤाǾपकार संवग[ मɅ
आवæयकता के आधार पर संरचना, èवीकृत बल एवं ĤोÛनǓत के पदɉ का Ǔनधा[रण करेगा। ͪवभाग के
अधीन èवीकृत संवग[ बल मɅ कोǑटवार पदɉ कȧ अनुमाÛयता Ǔनàन Ĥकार Ǔनधा[ǐरत होगीः-
(i)
èवीकृत बल का 30 ĤǓतशत वरȣय ĤाǾपकार के Ǿप मɅ ĤोÛनǓत के पद हɉगे ।
(ii)
èवीकृत बल का 20 ĤǓतशत Ĥधान ĤाǾपकार के Ǿप मɅ ĤोÛनǓत के पद हɉगे ।
(घ) ĤाǾपकार एवं वरȣय ĤाǾपकार का पद िजलाèतरȣय पद होगा एवं Ĥधान ĤाǾपकार का पद
राÏयèतरȣय पद होगा ।
4.
(क) ĤाǾपकार के मूल पद पर भतȸ कȧ ĤͩĐयाः-
(i)
ǐरिÈत कȧ गणनाः- Ĥ×येक वष[ 1लȣ जनवरȣ को आधार Ǔतͬथ मान कर ǐरिÈतयɉ कȧ
गणना कȧ जायेगी ।
(ii)
आर¢णः- राÏय सरकार ɮवारा यथा Ǔनधा[ǐरत आर¢ण नीǓत एवं रोèटर लागू हɉगे ।
(ख) शै¢ͨणक योÊयताः-
(i)
ĤाǾपकार के पद पर सीधी भतȸ हेतु अßयͬथ[यɉ को आयोग मɅ आवेदन ĤाÜत होने कȧ अंǓतम
Ǔतͬथ तक माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से Ûयूनतम इंटरमीͫडएट/10+2 क¢ा अथवा
समक¢ परȣ¢ा मɅ उƣीण[ होना अǓनवाय[ होगा ।
(ii)
अßयͬथ[यɉ को औɮयोͬगक Ĥͧश¢ण संèथान का ĜाÝटसमैन ͧसͪवल/मैकेǓनकल Ěेड का Ĥमाण-
पğ धारȣ होना अǓनवाय[ है ।
(iii)
वांछनीय योÊयता:- कàÜयूटर चालन एवं GIS (Geographical Information Systems) & GPS
(Global Positioning System) का åयवहाǐरक £ान वांछनीय योÊयता होगी ।
(ग)
उĨ सीमाः-
ĤाǾपकार के पद पर ǓनयुिÈत हेतु अͬधयाचना वष[ कȧ 1वीं अगèत को अßयथȸ कȧ Ûयूनतम
उĨ सीमा 18 वष[ तथा अͬधकतम उĨ सीमा वह होगी जो सीधी भतȸ हेतु सरकार ɮवारा समय-समय
पर Ǔनधा[ǐरत होगी ।
4
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5.
चयन ĤͩĐयाः-
(क)
झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग भाषा £ान, ͬचिÛहत ¢ेğीय/जनजातीय भाषा, एवं सामाÛय
£ान ͪवषयɉ मɅ ͧलͨखत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा एवं ͬचͩक×सीय परȣ¢ण का आयोजन कर एक मेधा सूची
तैयार करेगा और स¢म Ĥाͬधकार कȧ अͬधयाचना के अनुǾप सàबɮध काया[लय को मेधा सूची
उपलÞध करायेगा ।
(ख) ĤाǾपकार के पद पर ǓनयुिÈत संबंधी ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा हेतु झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग
ɮवारा वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग के आवæयकता के अनुǾप Ǔनàन वͨण[त पाɫयĐम
का Ǔनधा[रण कर ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा का आयोजन ͩकया जाएगा ।
(ग) सीधी भतȸ हेतु ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा Ǔनàनवत् होगीः-
(i)
ͧलͨखत परȣ¢ा
(ii)
ͬचͩक×सीय परȣ¢ण
(घ)
ͧलͨखत परȣ¢ा का èवǾपः ͧलͨखत परȣ¢ा एक चरण (माğ मुÉयपरȣ¢ा) मɅ लȣ जाएगी ।
ͧलͨखत परȣ¢ा तीन पğɉ का होगा िजसका èवǾप Ǔनàनवत् होगाः-
(i)
Ĥथम पğः भाषा £ान
ǑहÛदȣ
- 50 अंक
अंगे्रजी
-
50 अंक
कुल
-
100 अंक
(ii)
ɮͪवतीय पğः ͬचिÛहत ¢ेğीय/जनजातीय भाषा- कुल-100 अंक
िजला èतरȣय पदɉ के ͧलए िजलावार ͬचिÛहत ¢ेğीय/ जनजातीय भाषाओं मɅ से ͩकसी एक
भाषा का ͪवकãप होगा। िजलावार ͬचिÛहत ¢ेğीय/जनजातीय भाषाओं कȧ सूची एवं पाɫयĐम जो
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर संसूͬचत हɉगे, वहȣ लागू हɉगे।
(iii)
तृतीय पğः सामाÛय £ान
सामाÛय ͪव£ान
-
15 अंक
सामाÛय गͨणत
-
15 अंक
मानͧसक ¢मता जाँच
-
15 अंक
कàÜयूटर का मूल-भूत £ान (ͪवशेषकर GIS
एवं GPS
संबंͬधत)
-
15 अंक
ĤाǾपकार ͪवषयɉ पर सामाÛय अÚययन तथा नÈशा Ǔनमा[ण
-
20 अंक
जी॰ आई॰ एस॰ तथाजी॰ पी॰ एस॰ से संबंͬधत Ĥæन
-
20 अंक
कुल
-
100 अंक
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(ड.) ĤाǾपकार ͪवषयɉ, जी॰ आई॰ एस॰ तथा जी॰ पी॰ एस॰ ͪवषय से संबंͬधत Ĥæन पğ इस उɮदेæय
से पǐरकिãपत ͩकये जायɅगे िजससे भूखÖड कȧ माप, सवȶ, नÈशा पठन एवं नÈशा के Ǔनमा[ण
कȧ ¢मता का पता चल सके ।
(च)
चयन हेतु Ûयूनतम अहताɍक का सामाÛय Ǿप से Ǔनधा[रण काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा
राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड के संकãप संÉया 3928 Ǒदनांक 11.08.2020 कȧ कंͫडका-III के
आलोक मɅ Ǔनàन Ǿप से होगाः-
सामाÛय वग[
40%
ͪपछड़ा वग[-2
36.5%
अ×यंत ͪपछड़ा वग[ एनÈचर-1
34%
अनुसूͬचत जाǓत/जनजाǓत एवं मǑहला वग[
32%
आǑदम जनजाǓत
30%
आͬथ[क Ǿप से कमजोर वग[ (EWS)
40%
झारखÖड राÏय सरकार ɮवारा यथा संशोͬधत अɮयतन Ĥावधान इस Ǔनयमावलȣ मɅ लागू
हɉगे।
(छ)
ͬचͩक×सीय परȣ¢णः-
(i)
इस किÖडका कȧ उप-किÖडका-(ii) मɅ अंͩकत Ĥावधान एवं Ǔनधा[ǐरत मापदÖड के अनुǾप
ͬचͩक×सीय परȣ¢ण ͩकया जाएगा। ͬचͩक×सीय परȣ¢ण èवाèØय, ͬचͩक×सा ͧश¢ा एवं पǐरवार
कãयाण ͪवभाग, झारखÖड सरकार/Ǔनदेशक, Ĥमुख èवाèØय सेवाएँ झारखÖड सरकार ɮवारा
आयोग के अनुरोध पर गǑठत ͬचͩक×सा बोड[ के माÚयम से कराया जाएगा। आयोग ɮवारा
तैयार कȧ गई मेधा सूͬचयɉ मɅ सिàमͧलत अßयͬथ[यɉ का ͬचͩक×सीय परȣ¢ण ͩकया जाएगा।
आयोग को अßयͬथ[यɉ हेतु ͬचͩक×सीय परȣ¢ण ĤǓतवेदन उÈत ͬचͩक×सा पष[ɮ ɮवारा उपलÞध
कराया जाएगा ।
(ii)
ǓनयुिÈत हेतु èवèथ घोͪषत होने के ͧलए जǾरȣ है ͩक अßयथȸ को ऐसा कोई मानͧसक और
शारȣǐरक दोष न हो िजससे ǓनयुिÈत के बाद काम करने मɅ बाधा पड़ने कȧ संभावना हो।
इसकȧ पुिçट तदथ[ गǑठत ͬचͩक×सा बोड[ ɮवारा कȧ जाएगी। ǓनयुिÈत के ͧलए एक आँख से
Ǻिçटहȣन, पूण[ Ǿप से Ǻिçटबाͬधत, भɅगापन (Paralex Eyesight) तथा Colour Blind अßयͬथ[यɉ
कȧ अनुशंसा नहȣं कȧ जाएगी। Ǻिçट का मापदÖड 6/6 होगा। Ýलैट-फुट (Flat foot), नोक-नी
(Knock knee) नहȣं होना चाǑहए ।
6
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(iii)
ͬचͩक×सीय परȣ¢ण मɅ असफल अßयͬथ[यɉ के अपील हेतु èवाèØय, ͬचͩक×सा ͧश¢ा तथा
पǐरवार कãयाण ͪवभाग ɮवारा गǑठत Apex Medical Board मɅ अपील करने का Ĥावधान
होगा ।
(ज)
आर¢णः- ǓनयुिÈत हेतु राÏय सरकार ɮवारा यथा Ǔनधा[ǐरत अɮयतन आर¢ण नीǓत एवं
रोèटर लागू हɉगे ।
6.
ǓनयुिÈतः-
अͬधयाͬचत ǐरिÈतयɉ के ͪवǾɮध आयोग ɮवारा अनुशंͧसत अßयͬथ[यɉ कȧ ǓनयुिÈत, झारखÖड
कम[चारȣ चयन आयोग ɮवारा Ĥेͪषत अनुशंͧसत नामɉ के मेधाĐमानुसार, सàबɮध ǓनयुिÈत
Ĥाͬधकार ɮवारा पǐरवी¢ाधीन ĤाǾपकार के Ǿप मɅ कȧ जायेगी ।
7.
पारèपǐरक वरȣयताः-
(i)
पूव[ से काय[रत वैसे ĤाǾपकार िजनकȧ ǓनयुिÈत इस Ǔनयमावलȣ के गठन के पूव[ हुई है, उÛहɅ
सरकारȣ सेवा मɅ ĤाǾपकार के पद पर ǓनयुिÈत के पæचात् योगदान कȧ Ǔतͬथ से पारèपǐरक
वरȣयता सूची अनुमाÛय होगी। त×पæचात् आयोग कȧ अनुशंसा पर ǓनयुÈत ĤाǾपकारɉ कȧ
वरȣयता सूची, मेधासूची के मेधाĐम के अनुǾप होगी। उÈत के आलोक मɅ झारखÖड राÏय वन
ͪवभागीय ĤाǾपकार संवग[ कȧ पारèपǐरक वरȣयता सूची तैयार कȧ जाएगी ।
झारखÖड राÏय के सभी िजलɉ के वन ͪवभागीय काया[लयɉ मɅ ǓनयुÈत/पदèथाͪपत
ĤाǾपकारɉ कȧ एक िजलाèतरȣय वरȣयता सूची होगी। तɮनुसार उनकȧ पारèपǐरक वरȣयता के
अनुसार ĤोÛनǓत आǑद कȧ कार[वाई कȧ जाएगी ।
(ii)
ĤोÛनत कͧम[यɉ कȧ पारèपाǐरक वरȣयता एतɮ ͪवषय पर काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा
राजभाषा ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त पǐरपğɉ/अनुदेशɉ के अनुसार होगी ।
8.
Ĥͧश¢ण एवं सेवा सàपुिçटः-
(क)
पǐरवी¢ा कȧ अवͬधः- ĤाǾपकार के पदɉ पर खुलȣ ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा ɮवारा ǓनयुÈत åयिÈत
कȧ पǐरवी¢ाधीन अवͬध दो वष[ कȧ होगी। पǐरवी¢ा अवͬध मɅ ǓनयुÈत ĤाǾपकार को वन,
पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग, झारखÖड सरकार, राँची ɮवारा आवæयक Ĥͧश¢ण Ǒदया
जायेगा। Ĥͧश¢ण का पाɫयĐम एवं काय[Đम समय-समय पर ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकया
जाएगा ।
(ख) सàपुिçटः- Ĥͧश¢ण सफलतापूव[क ĤाÜत करने के उपराÛत पǐरवी¢ाधीन अवͬध मɅ सेवा
संतोषĤद पाये जाने पर उनके ǓनयुिÈत पदाͬधकारȣ ɮवारा सेवा सàपुçट कȧ जायेगी। सेवा
सàपुिçट के पूव[ संबंͬधत कͧम[यɉ को Ĥͧश¢ण के Đम मɅ राजèव पष[द ɮवारा आयोिजत
ͪवभागीय परȣ¢ा मɅ उतीण[ होना अǓनवाय[ होगा ।
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राजèव पष[द, झारखÖड ɮवारा संचाͧलत ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं ĤाǾपण परȣ¢ा, उतीण[ होने
पर Ĥथम वेतनवृɮͬध तथा जनजातीय भाषा परȣ¢ा मɅ उतीण[ होने पर आगामी वेतन वृɮͬध
अनुमाÛय होगी। परȣ¢ा मɅ अनुतीण[ रहने पर वेतनवृɮͬध असंचया×मक Ĥभाव से अवǽɮध
रहेगी तथा परȣ¢ा मɅ उतीण[ हो जाने पर अनुमाÛय वेतनवृɮͬधदेय होगी, लेͩकन बकाया
वेतनवृɮͬध अनुमाÛय नहȣं होगी ।
9.
कत[åय एवं दाǓय×वः-
1.
सवȶ¢ण एवं नÈशा का Ǔनमा[ण ।
2.
नÈशा एवं èवाͧम×व संबंधी अͧभलेखɉ का अͧभर¢ण ।
3.
GIS (Geographical Information Systems) & GPS (Global Positioning System) एवं
इसका कàÜयूटर पर संधारण ।
4.
काय[ Ǔनयोजना संबंधी मानͬचğɉ का ǓनǾपण एवं पातन Įृंखला का Ǔनमा[ण एवं
काय[वृƣɉ का Ĥèताव तैयार करना ।
5.
अÛय कत[åय एवं दाǓय×व, जो ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत ͩकये जाते हɇ ।
10.
ĤोÛनǓतः-
(क)(i) संवगȸय संरचना मɅ Ǔनàनतर से उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनǓत वरȣयता-सह- योÊयता
(Seniority-Cum-Fitness) पर आधाǐरत होगी। राÏय èतर पर गǑठत ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ
अनुशंसा पर योÊय ĤाǾपकारɉ को उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनǓत Ĥदान कȧ जाएगी ।
(ii)
वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग, झारखÖड सरकार, राँची ɮवारा ĤोÛनत पदɉ कȧ
संÉया का Ǔनधा[रण अथवा उसमɅ संशोधन समय-समय पर आवæयकता के आधार पर ͩकया
जाएगा ।
(iii)
ĤोÛनǓत हेतु आदश[ रोèटर राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ǔनयम के अनुǾप होगा। ĤोÛनǓत
हेतु आर¢ण/रोèटर के Ĥावधान Ĥभावी रहɅगे ।
(iv)
कालावͬधः-काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड ɮवारा समय-समय पर
Ǔनधा[ǐरत पǐरपğ के अनुǾप ĤोÛनǓत हेतु कालावͬध Ǔनधा[ǐरत होगी ।
(v)
अÛय ͩकसी ͪवशेष Ĥावधान हेतु वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग ɮवारा समय-
समय पर Ǔनग[त पǐरपğ/अनुदेश माÛय हɉगे ।
(ख) ĤोÛनǓत कȧ ĤͩĐयाः-
(i)
मुÉय वन संर¢क, काͧम[क (अराजपǒğत) के ɮवारा ĤाǾपकारɉ को Ĥधान ĤाǾपकार
(राÏयèतरȣय पद) के पद पर ĤोÛनǓत के पूव[ सभी िजलɉ के ĤाǾपकारɉ कȧ एक समेͩकत
वरȣयता का संधारण ͩकया जायेगा िजसका आधार झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग ɮवारा
Ĥकाͧशत िजला èतरȣय मेधा सूची होगा ।
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(ii)
Ĥ×येक िजला के सभी वन ĤमÖडल पदाͬधकारȣ एवं वन संर¢क, अपने काया[लय के ĤोÛनǓत
हेतु योÊय ĤाǾपकारɉ कȧ अनुशंसा मुÉय वन संर¢क, काͧम[क (अराजपǒğत) को उपलÞध
करायɅगे। मुÉय वन संर¢क, काͧम[क (अराजपǒğत) इसे समेͩकत कर अपर Ĥधान मुÉय वन
संर¢क, मानव संसाधन ͪवकास, झारखÖड राँची को रोèटर अनुमोदन हेतु उपलÞध करायɅगे ।
अपर Ĥधान मुÉय वन संर¢क, मानव संसाधन ͪवकास, झारखÖड, राँची ĤाÜत रोèटर पर Ĥधान
मुÉय वन संर¢क, झारखÖड, राँची ɮवारा अनुमोदन ĤाÜत करɅगे ।
(iii)
अपर Ĥधान मुÉय वन संर¢क, मानव संसाधन ͪवकास झारखÖड, राँची ɮवारा ĤोÛनǓत हेतु
अनुमोǑदत रोèटर के आलोक मɅ ĤोÛनǓत कȧ कार[वाई कȧ जायेगी ।
(ग)
ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓतः- ĤाǾपकारɉ को ĤोÛनǓत देने हेतु गǑठत ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ
संरचना Ǔनàनवत् होगीः-
(i)
अपर Ĥधान मुÉय वन संर¢क, मानव संसाधन ͪवकास,
झारखÖड, राँची
-
अÚय¢
(ii)
मुÉय वन संर¢क, काͧम[क (अराजपǒğत),झारखÖड, राँची
-
सदèय सͬचव-सह-
संयोजक
(iii)
मुÉय वन संर¢क, काͧम[क(राजपǒğत), झारखÖड, राँची
-
सदèय
(iv)
¢ेğीय मुÉय वन संर¢क, राँची
-
सदèय
(v)
अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव, वन, पया[वरण एवं
जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग ɮवारा मनोनीत संबंͬधत
èथापना के Ĥभारȣ उप सͬचव
-
सदèय
(vi)
ͪवभागीय èथापना सͧमǓत के ͧलए सरकारɮवारा मनोनीत
अनुसुͬचत जाǓत/जन जाǓत के सदèय
-
सदèय
(vii)
ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा मनोनीत ĤǓतǓनͬध
-
सदèय
उपयु[Èत ͪवभागीय सͧमǓत कȧ अनुशंसा पर Ĥधान मुÉय वन संर¢क, झारखÖड का अनुमोदन
ĤाÜत ͩकया जाएगा ।
11.
पदèथापन/èथानाÛतरणः-
ĤाǾपकारɉ के संबंͬधत अंचल के वन संर¢क पदèथापन/èथानाÛतरण के ͧलए अͬधकृत
पदाͬधकारȣ रहɅगे। अÛतर-अंचल एवं अÛतर-रȣजन èथानाÛतरण अपर Ĥधान मुÉय वन
संर¢क, मानव संसाधन ͪवकास, झारखÖड, राँची के èतर से होगा ।
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 2 ͧसतàबर, 2024
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12.
अवकाश/चǐरğ पुèती/सेवा पुèत आǑद के संबंध मɅ समय-समय पर इस हेतु राÏय सरकार
ɮवारा Ǔनग[त अनुदेश Ĥभावी हɉगे ।
13.
अनुशासǓनक कार[वाईः-
राÏय मɅ Ĥवृत झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 एवं
अÛय सुसंगत Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ के तहत अनुशासना×मक कार[वाई Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ
ɮवारा कȧ जा सकेगी ।
14.
Ĥकȧण[:-
(क)
अÛय ऐसे मामले िजनके संबंध मɅ ऊपर के खÖडɉ मɅ कोई उपबंध नहȣं ͩकया गया है, उनमɅ
झारखÖड सेवा संǑहता अथवा राÏय सरकार के कम[चाǐरयɉ पर लागू अÛय वैधाǓनक Ĥावधान
लागू हɉगे ।
(ख) राÏय सरकार अͬधसूचना ɮवारा इस Ǔनयमावलȣ को ͪवखिÖडत कर सकेगी या इसमɅ संशोधन
कर सकेगी या इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयमɉ को èपçट कर सकेगी या उसे लागू करने मɅ
उ×पÛन ğुǑटयɉ को दूर कर सकेगी ।
(ग)
ĤाǾपकार के पद पर ǓनयुÈत होकर योगदान देने के समय ͬचͩक×सा पष[द से ͪवǑहत Ĥपğ मɅ
ĤाÜत ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ जमा करना होगा ।
15.
Ǔनरसन एवं åयावृǓत:-
(क)
इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृत होने के पूव[ के इस Ǔनयमावलȣ के ͪवषयɉ पर लागू Ǔनयमावलȣ या
Ǔनग[त कोई Ǔनयम/ͪवǓनयम/अनुदेश/ आदेश इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृत होने कȧ Ǔतͬथ से
Ǔनरͧसत माने जायɅगे ।
(ख) ऐसे Ǔनरसन के होते हुए भी उिãलͨखत आदेश ɮवारा ͩकया गया कोई काय[ या कȧ गई
कार[वाई इस Ǔनयमावलȣ ɮवारा इसके अधीन Ĥदत शिÈतयɉ के Ĥयोग मɅ ͩकया गया या कȧ
गई समझी जाएगी, मानो यह Ǔनयमावलȣ उस Ǒदन Ĥदत थी, िजस Ǒदन ऐसा काय[ ͩकया गया
था या ऐसी कार[वाई कȧ गई थी ।
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
ह0/-
Ĥधान सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 560 – 50