झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

12 भाġ, 1946 (श०)

संÉ या – 573 राँची, मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024 (ई०)

गृह. कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।

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संकãप

9 जुलाई, 2024

ͪवषयः-

उĒवादȣ/आतंकवादȣ Ǒहंसा मɅ मृत झारखÖड राÏय के सामाÛय नागǐरकɉ के आͬĮत को

अनुĒह अनुदान/अनुकàपा ǓनयुिÈत कȧ èवीकृǓत के संबंध मɅ ।

संÉया-18/Ǔनयमा०(11)-01/2023-4180—राÏयाÛतग[त

उĒवादȣ/आतंकवादȣ

Ǒहंसा

मɅ

मृत/धायल/अपंग सामाÛय नागǐरकɉ के आͬĮतɉ/Ĥभाͪवत åयिÈत को अनुĒह अनुदान कȧ èवीकृǓत हेतु

ͪवभागीय संकãप सं०-3002, Ǒदनांक-08.11.2001, 423, Ǒदनांक-16.02.2006 ɮवारा अनुĒह

अनुदान तथा ͪवभागीय संकãप संÉया-2598, Ǒदनांक-09.06.2011 ɮवारा अनुकàपा ǓनयुिÈत के

Ǔनͧमƣ नीǓत ǓनǾͪपत है ।

उÈत संकãपɉ मɅ सामाÛय नागǐरकɉ को राÏयाÛतग[त वैध पुͧलस मुठभेड़ मɅ मारे जाने

कȧ िèथǓत मɅ / राÏय कȧ सीमा से बाहर उĒवादȣ Ǒहंसा मɅ मारे जाने कȧ िèथǓत मɅ तथा अपहरण

कर मारने के बाद शव को गायब करने कȧ िèथǓत मɅ देय लाभ कȧ èवीकृǓत संबंधी Ĥावधान नहȣं

रहने एवं "सूचीबɮध अपराधी" शÞद अंͩकत रहने के फलèवǾप आपराͬधक घटना मɅ माğ काÖड दज[

रहने के कारण उनके आͬĮतɉ को अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत तथा अनुĒह अनुदान कȧ

èवीकृǓत के ǒबंदु पर Ǔनण[य लेने मɅ कǑठनाई होती है। साथ हȣ दूसरे राÏय के Ǔनवासी, जो झारखÖड

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024

राÏय मɅ कोई काय[/Ǔनवास करने अथवा इस राÏय से गुजरने के दौरान उĒवादȣ Ǒहंसा मɅ मारे जाने

पर उनके आͬĮत को कोई लाभ Ǒदये जाने का Ĥावधान नहȣं रहने पर उÛहɅ इस राÏय का सरकारȣ

लाभ नहȣं ͧमल पा रहा है ।

उÈत संकãपɉ मɅ मृतक के आͬĮत को अनुमाÛय लाभ कȧ èवीकृǓत हेतु समय सीमा

ͪवǑहत नहȣं रहने के कारण मृ×यु कȧ Ǔतͬथ के काफȧ लंबी अवͬध बीत जाने के पæचात उनके आͬĮत

को अनुमाÛय लाभ कȧ èवीकृǓत कȧ कार[वाई ¢ेğीय पदाͬधकाǐरयɉ ɮवारा कȧ जाती है। इससे ससमय

अनुमाÛय लाभ नहȣं ͧमल पाती है एवं उÈत संकãपɉ मɅ ǓनǑहत भावना/ उɮदेæय कȧ पूǓत[ नहȣं हो

पाती है। इस संबंध मɅ माननीय Ûयायालय मɅ वाद दायर ͩकये जाने के फलèवǾप समय सीमा का

उãलेख नहȣं होने का हवाला देते हुए माननीय Ûयायालय ɮवारा अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु Ǔनण[य लेने

का Ǔनदेश Ǒदया जाता है। समय सीमा का उãलेख नहȣं होने के कारण ͪवभाग ɮवारा इस संबंध मɅ

मजबूत प¢ माननीय Ûयायालय मɅ रख पाने मɅ असमथ[ होते हɇ ।

साथ हȣ ͪववाǑहत सामाÛय नागǐरक कȧ आͬĮता प×नी को पǓत के मृ×योपरांत

अनुकàपा ǓनयुिÈत ĤाÜत होने के बाद पुन[ͪववाह कर मृतक के पǐरवार का पǐर×याग कर अÛय

पǐरवार का सदèय बन जाने तथा मृतक के पǐरवार का भरण-पोषण बंद कर देने कȧ िèथǓत मɅ

मृतक के पǐरवार के अÛय सदèय यथा भाई/अͪववाǑहत बहन/माता/ͪपता को अनुकàपा पर सरकारȣ

नौकरȣ का लाभ Ǒदये जाने का Ĥावधान नहȣं रहने के कारण सरकार ɮवारा इस संबंध मɅ नीǓत

ǓनǾपण कȧ आवæयकता महसूस कȧ जा रहȣ है। वष[ 2006 मɅ ĤावधाǓनत अनुĒह अनुदान कȧ राͧश

जो 01 लाख 50 हजार / 10 हजार थी, के करȣब 17 वषɟ कȧ लàबी अवͬध बीत जाने तथा बढ़ती

हुई मंहगाई के पǐरपेêय मɅ वृɮͬध कȧ आवæयकता महसूस कȧ जा थी ।

उपरोÈत वͨण[त पृçठभूͧम मɅ उक्त संकãपɉ के èथान पर नये ͧसरे से Ǔनàनवत नीǓत

Ǔनधा[रण ͩकया जाता है :-

अनुĒह अनुदान एवं अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत कȧ योजना-

1. उɮदेæय:- राÏय के सामाÛय नागǐरकɉ कȧ सुर¢ा कȧ िजàमेदारȣ राÏय सरकार कȧ है ।

राÏय के कुछ िजले अभी भी उĒवाद Ĥभाͪवत हɇ। राÏय सरकार के अथक Ĥयास के बावजूद

उĒवाǑदयɉ ɮवारा सामाÛय नागǐरक कȧ ह×या / जÉमी करने कȧ घटना Ĥकाश मɅ आती रहती है।

पǐरवार के जीͪवकोपाज[क सामाÛय नागǐरक कȧ मृ×यु होने पर पीͫड़त पǐरवार के आͬथ[क िèथǓत

काफȧ दयनीय हो जाती है। ऐसे पीͫड़त पǐरवार को त×¢ण आͬथ[क सहायता पहुँचाया जाना इस

योजना का उɮदेæय है ।

2. अनुĒह अनुदान राͧश -

(क) उĒवादȣ/आतंकवादȣ Ǒहंसा मɅ मृत घायल/अपंग झारखÖड राÏय के गैर सरकारȣ åयिÈत /

सामाÛय नागǐरक अथवा उनके आͬĮतɉ को अनुĒह अनुदान कȧ राͧश ǓनàनǾपेण èवीकृत ͩकया

जायेगाः-

i. मृ×यु होने पर आͬĮत को Ǿ० 3,00,000/- (तीन लाख Ǿपये) माğ भुगतान ।

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ii. èथायी Ǿप से अपंग हुए Ĥ×येक åयिÈत को Ǿ० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार

Ǿपये) माğ का भुगतान ।

iii. गंभीर Ǿप से घायल åयिÈत को Ǿ० 1,00,000/- (एक लाख Ǿपये) माğ का भुगतान ।

(ख) राÏयाÛतग[त वैध पुͧलस मुठभेड़ मɅ मृत/घायल/अपंग होने वाले ǓनदȾष गैर सरकारȣ

åयिÈत / ǓनदȾष सामाÛय नागǐरक अथवा उनके आͬĮत को भी उपयु[Èत अनुĒह अनुदान राͧश का

भुगतान ͩकया जायेगा ।

(ग) राÏय कȧ सीमा से बाहर उĒवादȣ/आतंकवादȣ Ǒहंसा मɅ मृत राÏय के गैर सरकारȣ åयिÈत

/ सामाÛय नागǐरक के आͬĮत को Ǿ० 3,00,000/- (तीन लाख Ǿपये) माğ अनुĒह अनुदान भुगतान

ͩकया जायेगा ।

(घ) राÏयाÛतग[त उĒवादȣ/आतंकवादȣ Ǒहंसा मɅ मृत राÏय के बाहर के गैर सरकारȣ

åयिÈत/सामाÛय नागǐरक के आͬĮत को Ǿ० 3,00,000/- (तीन लाख Ǿपये) माğ अनुĒह अनुदान

भुगतान ͩकया जायेगा ।

3. अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत- उपयु[Èत कंͫडका-02 (क), (ख) एवं (ग) के मामले मɅ

उĒवादȣ/आतंकवादȣ Ǒहंसा×मक घटना मɅ मृत गैर सरकारȣ åयिÈत / सामाÛय नागǐरक/पुͧलस मुठभेड़

मɅ मृत ǓनदȾष सामाÛय नागǐरक के आͬĮत को अनुकàपा के आधार पर चतुथ[ वग[/तृतीय (ͧलͪपक)

वग[/आर¢ी के पद पर ǓनयुिÈत Ĥदान ͩकया जायेगा ।

4. अनुĒह अनुदान/अनुकàपा ǓनयुिÈत अनुमाÛय होने के ͧलए मृतक कȧ आयु एवं पǐरवार

का जीͪवकोपाज[क (Bread Earner) होने से संबंͬधत तØय-

(क) मृतक कȧ आयु 18 वष[ या इससे अͬधक होने पर उÛहɅ पǐरवार का जीͪवकोपाज[क

(Bread Earner) माना जायेगा ।

(ख) मृतक यǑद 14 से 18 वष[ के बीच के आयु वग[ के हɉ तो मृतक के अपने पǐरवार का

जीͪवकोपाज[क / सहायक जीͪवकोपाज[क होने संबंधी ĤǓतवेदन Ĥाप्त होने पर हȣ अनुĒह

अनुदान/अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ जायेगी। 14 वष[ से कम उĨ के

सामाÛय नागǐरक / बÍचे को जीͪवकोपाज[क / सहायक जीͪवकोपाज[क नहȣं माना जायेगा ।

(ग) यथावæयक, जीͪवकोपाज[क होने संबंधी ĤǓतवेदन/Ĥमाण-पğ संबंͬधत अंचलाͬधकारȣ ɮवारा

जाँचोपरांत Ǒदया जायेगा ।

(घ) पǐरवार के जीͪवकोपाज[क कȧ मृ×यु होने पर हȣं आͬĮत को अनुकàपा ǓनयुिÈत अनुमाÛय

होगा।

(ड.) 14 वष[ से कम उĨ के सामाÛय नागǐरक / बÍचे कȧ मृ×यु होने पर पǐरवार के ͩकसी

सदèय को अनुकàपा ǓनयुिÈत अनुमाÛय नहȣं होगा, परंतु अनुĒह अनुदान देय होगा ।

5. इस योजना का लाभ ͩकसे ĤाÜत हो सकता है ?

उĒवादȣ/आतंकवादȣ Ǒहंसा मɅ मृत गैरसरकारȣ åयिÈत अथवा सामाÛय नागǐरक / वैध पुͧलस मुठभेड़

मɅ मृत ǓनदȾष गैर सरकारȣ åयिÈत/ǓनदȾष सामाÛय नागǐरक के आͬĮत को इस योजना का लाभ देय

होगा। घायल / èथायी Ǿप से ͪवकलांग होने पर पीͫड़त åयिÈत को अनुĒह अनुदान देय होगा ।

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6. उĒवादȣ घटना होने से संबंͬधत Ĥमाण पğ/ĤǓतवेदन-

यǑद घटना के संबंध मɅ दज[ थाना काÖड/आरोप पğ मɅ 17 सी०एल०ए० / यू०ए०पी०ए० एÈट का

समावेश नहȣं ͩकया गया है, तो िजला पुͧलस काया[लय ɮवारा पुͧलस अनुसंधान के आधार पर ͩकसी

घटना को उĒवादȣ/आतंकवादȣ घटना होने के संबंध मɅ Ĥमाण पğ/ĤǓतवेदन Ǔनग[त ͩकया जायेगा। पğ

मɅ उĒवादȣ/आतंकवादȣ घटना होने के संबंध मɅ पूण[ ͪववरण देना आवæयक होगा ।

7. उĒवादȣ/आतंकवादȣ Ǒहंसा मɅ मृत åयिÈत कȧ शव नहȣं ͧमलने पर -

उĒवादȣ/आतंकवादȣ ɮवारा सामाÛय नागǐरकɉ कȧ ह×या कर साêय ͧमटाने के उɮदेæय से जलाने

अथवा शव को टुकडा टुकडा करके जमीन मɅ अनजान èथल पर गाड़ने/नदȣ मɅ बहाने/अÛयğ फɅ कने के

कारण अÛ×य परȣ¢ण (Post Mortem) नहȣं हो पाता है। ऐसी िèथǓत मɅ Ēाम सभा का Ĥèताव

ĤाÜत कर ह×या कȧ घटना कȧ जाँच काय[पालक दÖडाͬधकारȣ एवं पुͧलस उपाͬध¢क ɮवारा संयुÈत Ǿप

से कराई जाएगी। काय[पालक दÖडाͬधकारȣ एवं पुͧलस उपाͬध¢क के संयुÈत जाँच ĤǓतवेदन मɅ साêय

के आधार पर यǑद पाया जाता है ͩक åयिÈत कȧ मृ×यु उĒवादȣ/आतंकवादȣ Ǒहंसा मɅ हुई है तो उÈत

जाँच ĤǓतवेदन के आधार पर संतुçट होकर उस åयिÈत के आͬĮत को अनुĒह अनुदान का

भुगतान/अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत का Ĥèताव संबंͬधत िजला के उपायुÈत गृह ͪवभाग को

उपलÞध करायɅगे। उपायुÈत ɮवारा अनुकàपा ǓनयुिÈत Ĥदान करने/अनुĒह अनुदान भुगतान करने से

पूव[ इस आशय का शपथ पğ दावेदार आͬĮत/लाभुक से ĤाÜत कर ͧलया जाएगा ͩक यǑद भͪवçय मɅ

यह पाया गया ͩक ĤǓतवेǑदत मृतक जीͪवत है तो ऐसी िèथǓत मɅ ĤाÜत अनुĒह अनुदान कȧ पूण[

राͧश वापस कर दȣ जाएगी तथा अनुकàपा के आधार पर कȧ गयी ǓनयुिÈत रɮद कर दȣ जाएगी ।

8. अनुĒह अनुदान / अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत हेतु आͬĮत -

उĒवादȣ/आतंकवादȣ घटना मɅ मृत सामाÛय नागǐरक के Ǔनàनͧलͨखत आͬĮतɉ मɅ से

Ĥाथͧमकता के आधार पर ͩकसी एक का चयन अनुĒह अनुदान / अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत

हेतु ͩकया जा सकेगाः-

(i) मृतक कȧ प×नी/पǓत

(i) पुğ

(ii) अͪववाǑहत पुğी

(iv) पुğ कȧ ͪवधवा प×नी

(v) ͪवधवा/तलाकशुदा/पǐर×यÈता पुğी एवं ͪववाǑहत पुğी जो मृ×यु कȧ घटना के समय उसपर

पूण[तया आͬĮत रहȣ हɉ।

(vi) दƣक पुğ/दƣक अͪववाǑहत पुğी (ǑहÛदु एडाÜशन एÖड मɅटेनɅस एÈट 1956 के Ĥावधान के

अनुसार)

मृतक के अͪववाǑहत होने के मामले मɅ

(i) आͬĮत भाई/अͪववाǑहत बहन

(ii) माता/ͪपता

नोट-अनुĒह अनुदान का भुगतान आͬĮत प×नी/पǓत अथवा माता-ͪपता को हȣ ͩकया जायेगा ।

इनके नहȣं रहने कȧ िèथǓत मɅ अÛय आͬĮतɉ मɅ से ͩकसी एक को भुगतान ͩकया जा सकता है ।

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9. अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत के ͧलए उĨ सीमा / शै¢ͨणक योÊयता-

अनुकàपा के आधार पर ͩकसी आͬĮत कȧ ǓनयुिÈत के ͧलए Ûयूनतम / अͬधकतम् उĨ एवं शै¢ͨणक

योÊयता Ĥèताͪवत सेवा मɅ Ĥवेश के ͧलए ǓनयुिÈत Ǔनयमावलȣ मɅ ͪवǑहत Ĥावधान के अनुǾप होगा ।

10. अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत हेतु उĨ सीमा / शै¢ͨणक योÊयता कȧ बाÚयता ¢ांत

करना-

(क) यǑद आͬĮत अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत हेतु ͩकसी पद के ͧलए Ûयूनतम शै¢ͨणक

योÊयता नहȣं रखता हो अथवा ǓनयुिÈत हेतु अͬधकतम उĨ सीमा से अͬधक उĨ का हो गया हो, तो

आͬĮत को अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु आवæयक Ûयूनतम शै¢ͨणक योÊयता एवं अͬधकतम उĨ सीमा

राÏय सरकार ɮवारा ¢ांत ͩकया जा सकेगा एवं इस Ǔनͧमƣ राज्य सरकार का अͧभĤाय गृह, कारा

एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग होगा। परंतु Ûयूनतम शै¢ͨणक योÊयता केवल वग[-4 (7th Pay Matrix

Leve-1 का पद) के पदɉ पर ǓनयुिÈत हेतु हȣं ͩकया जायेगा ।

(ख) Ûयूनतम शै¢ͨणक योÊयता / अͬधकतम आयु सीमा कȧ बाÚयता को ¢ांत करते हुए

ǓनयुिÈत कȧ अनुशंसा िजला अनुकàपा सͧमǓत ɮवारा ͪवभाग को उपलÞध कराया जायेगा।

11. अनुĒह अनुदान / अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत ͩकस िèथǓत मɅ देय नहȣं होगी-

(क) यǑद मृतक, घायल / ͪवकलांग åयिÈत उĒवादȣ/आतंकवादȣ हो या कोई सं£ेय

अपराधीकमȸ हो तथा इÛहɅ इस अपराध के ͧलए ͩकसी Ûयायालय ɮवारा सजा दȣ गई हो, तो उनके

आͬĮत को अनुĒह अनुदान/अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत का लाभ अनुमाÛय नहȣं होगा ।

(ख) दावेदार आवेदक यǑद पागल /Ǒदवाͧलया घोͪषत हो या सं£ेय अपराध के ͧलए Ûयूनतम

06 माह का कारावास काट चुका हो या िजस पर Ûयायालय मɅ ऐसा मुकदमा ͪवचाराधीन हो िजसमɅ

मृ×यु दंड या 06 माह या इससे अͬधक अवͬध के कारावास का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया जा सकता है,

तो उस आवेदक का अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत हेतु दावा अनुमाÛय नहȣं होगा ।

(ग) दावेदार आवेदक यǑद पागल घोͪषत हो, तो उसे अनुĒह अनुदान देय नहȣं होगा। परंतु

उÈत उपकंͫडका (ख) मɅ उãलेͨख अÛय सभी िèथǓतयɉ मɅ अनुĒह अनुदान देय होगा।

(घ) मृतक/आवेदक के उĒवादȣ/आतंकवादȣ या कोई सं£ेय अपराधीकमȸ होने अथवा नहȣं होने

के संदभ[ मɅ ͪवगत पांच वषɟ मɅ वे जहाँ-जहाँ रहɅ हɉ, से संबंͬधत थाना से ĤǓतवेदन ĤाÜत ͩकया

जायेगा अथवा Crime and Criminal Tracking Network & Systems से जाँच कर संबंͬधत

पुͧलस अͬध¢क ɮवारा ĤǓतवेǑदत ͩकया जायेगा ।

12. ͩकस िèथǓत मɅ अनुकàपा ǓनयुिÈत कȧ èवीकृǓत को रɮद ͩकया जा सकता है-

(1) यǑद कंͫडका-8 मɅ उãलेͨखत आͬĮत िजÛहɅ अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत Ĥदान कȧ

गई है, उनके ɮवारा समयांतराल पर मृतक के अÛय आͬĮतɉ का भरण-पोषण नहȣं ͩकया जाता है, तो

ऐसी िèथǓत मɅ उनका अनुकàपा ǓनयुिÈत ǓनयोÈता Ĥाͬधकार ɮवारा समाÜत कर Ǒदया जाएगा तथा

उनके संबंध मɅ पुनः ͪवचार नहȣं ͩकया जायेगा एवं कंͫडका 8 मɅ उãलेͨखत Ĥाथͧमकता Đम के

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024

अनुसार मृतक के पǐरवार के ͩकसी अÛय आͬĮत को अनुकàपा ǓनयुिÈत अनुमाÛय होगी। ऐसी

िèथǓत मɅ मृतक के दूसरे आͬĮत ɮवारा अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु आवेदन उपायुÈत को समͪप[त ͩकया

जायेगा। उपायुक्त को आवेदन ĤÜत होने के उपरांत अनुकàपा ǓनयुिÈत कȧ ĤͩĐया वहȣ होगी जो

Ĥथम आͬĮत के ͧलए Ǔनधा[ǐरत है परंतु इस मामले मɅ Ĥथम आͬĮत कɉ नौकरȣ से हटाने के 1 वष[

के अंदर आवेदन करना आवæयक होगा। 1 (एक) वष[ के पæचात ĤाÜत आवेदन पर ͪवचार नहȣं ͩकया

जायेगा ।

(ii) यǑद मृतक कȧ आͬĮत प×नी ͩकसी अÛय åयिÈत से ͪववाह कर मृतक के पǐरवार से

ͧभÛन अÛय पǐरवार का सदèय हो जाती है या अÛयğ चलȣ जाती है तो ऐसी पǐरिèथǓत मɅ मृतक

कȧ प×नी को अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत अनुमाÛय नहȣं होगी तथा यǑद ǓनयुिÈत Ĥदान कर

दȣ गई है तो ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार ɮवारा समाÜत कर Ǒदया जायेगा तथा पुनः ǓनयुिÈत हेतु ͪवचार नहȣं

ͩकया जायेगा ।

13. अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत/अनुĒह अनुदान हेतु आवेदन ͩकस Ĥकार करɅ ?

संकãप के अनुलÊनक ͪवǑहत Ĥपğ-1 मɅ आवेदक अधोͧलͨखत कागजात के साथ दो ĤǓत मɅ अपना

आवेदन पğ संबंͬधत िजला के उपायुÈत काया[लय मɅ समͪप[त करɅगे ।

अपेͯ¢त कागजात

(i) मृत / घायल/अपंग सामाÛय नागǐरक का मृ×यु/ͬचͩक×सा / ͪवकलांगता Ĥमाण पğ ।

(ii) आवेदक का उĨ Ĥमाण पğ (झारखÖड एकेडͧमक कॉिÛसल / सàबɮध ͪवɮयालय के

Ĥधानाचाय[ ɮवारा Ǔनग[त Ĥमाण पğ) (केवल अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु) ।

(iii) शै¢ͨणक योÊयता संबंधी Ĥमाण पğ (केवल अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु) ।

(iv) अÛय आͬĮत सदèयɉ का अनापͪƣ शपथ पğ

(v) आवेदक ɮवारा भरण-पोषण संबंधी शपथ पğ (केवल अनुकàपा×मक ǓनयुिÈत हेतु) ।

(vi) अंचलाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनग[त पाǐरवाǐरक सूची ।

(vii) मृतक एवं आͬĮत का आधार काड[ ।

(viii) यǑद मृतक अथवा आͬĮत का उनके ͪवͧभÛन दèतावेज / कागजात मɅ नाम मɅ ͧभÛनता

हो तो इस संबंध मɅ शपथ पğ ।

14. अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत/अनुĒह अनुदान हेतु आवेदन देने कȧ समय सीमा-

(i) मृतक के आͬĮत दावेदार ɮवारा घटना कȧ Ǔतͬथ से 05 वष[ के अÛदर आवेदन पğ

संबंͬधत िजला के उपायुÈत के सम¢ समͪप[त करना होगा ।

(ii) यǑद घटना के समय कांड उĒवादȣ/आतंकवादȣ से संबंͬधत धाराओं मे दज[ नहȣं होता है,

परÛतु पुͧलस अनुसंधान के Đम मɅ यǑद 05 वष[ के बाद यह साêय ĤाÜत होता है ͩक घटना को

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अंजाम देने मɅ ͩकसी ĤǓतबंͬधत उĒवादȣ /आतंकवादȣ संगठन कȧ संͧलÜतता है, तो ऐसे िèथǓत मɅ

िजला पुͧलस काया[लय ɮवारा कंͫडका-06 के अनुसार एक Ĥमाण पğ/ĤǓतवेदन Ǔनर्गत करते हुए

अͪवलàब इसकȧ सूचना उपायुÈत को देगी एवं उपायुÈत ɮवारा पीͫड़त पǐरवार से सàपक[ èथाͪपत

कर उÈत घटना को उĒवादȣ घटना मानते हुए अनुमाÛय लाभ हेतु अपेͯ¢त कागजात के साथ

ͪवलàब होने के कारणɉ का उãलेख करते हुए Ĥèताव ͪवभाग को 10 वष[ के अÛदर भेजना आवæयक

होगा। 10 वष[ के पæचात ͩकसी मामलɉ मɅ ͪवचार नहȣं ͩकया जायेगा ।

(iii) आवेदन ĤाÜत होने के 3 माह के अंदर उपायुÈत ɮवारा èपçट अनुशंसा, सभी वांǓछत

कागजातɉ (संलÊन Ĥपğ-2 के अनुसार) के साथ, ͪवभाग को उपलÞध कराया जायेगा। आͬĮत के

शै¢ͨणक योÊयता/उĨ/शारȣǐरक योÊयता के आधार पर अनुकàपा सͧमǓत ɮवारा तृतीय/चतुथ[ वग[

अथवा आर¢ी के पद पर ǓनयुिÈत कȧ अनुशंसा कȧ जायेगी। एक बार ǓनयुिÈत कȧ èवीकृǓत ͪवभाग

ɮवारा Ĥदान ͩकये जाने के उपरांत पुनः ͩकसी अÛय पद अथवा अÛय आͬĮत को अनुकàपा ǓनयुिÈत

अनुमाÛय नहȣं होगी ।

15. अनुĒह अनुदान/अनुकàपा ǓनयुिÈत कȧ èवीकृǓत कȧ ĤͩĐया-

(क) योÊय आवेदक ɮवारा ͪवǑहत Ĥपğ मɅ अनुĒह अनुदान / अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु उनके

गृह िजला के उपायुÈत काया[लय मɅ Ǔनधा[ǐरत समय-सीमा (घटना कȧ Ǔतͬथ से 5 वष[ के अÛदर) मɅ

आवेदन (अपेͯ¢त दèतावेजɉ के साथ) जमा ͩकया जायेगा ।

(ख) आवेदन ĤाÜत होने पर उपायुÈत ɮवारा मामले कȧ जाँच संबंͬधत काया[लय / पुͧलस

अधी¢क के माÚयम से कराया जायेगा। यह भी जाँच ͩकया जायेगा ͩक आवेदक आͬथ[क Ǿप से

मृतक पर आͬĮत था अथवा नहȣं ।

यह काय[ आवेदन ĤाÜत होने के 1 माह के अÛदर करा ͧलया जायेगा ।

(ग) जाँचोपरांत योÊय पाये जाने पर काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार एवं राजभाषा ͪवभाग,

झारखÖड सरकार ɮवारा गǑठत िजला अनुकàपा सͧमǓत मɅ मामले को ͪवचाराथ[ रखा जायेगा। िजला

अनुकàपा सͧमǓत सͬचवालय एवं संलÊन काया[लयɉ को छोड़ शेष काया[लयɉ मɅ वग[-3 अथवा वग[ 4

के पदɉ अथवा आर¢ी के ǐरÈत पद पर ǓनयुिÈत कȧ अनुशंसा कर सकेगी ।

यह काय[ आवेदन ĤाÜत होने के 2 माह के अÛदर कर ͧलया जायेगा ।

(घ) अनुकàपा सͧमǓत यह देखेगी ͩक आवेदन पğ ͪवǑहत समय-सीमा के अÛतग[त समͪप[त

ͩकया गया है, Ĥèताͪवत पद के अनुǾप शै¢ͨणक योÊयता एवं अह[ताएँ आवेदक ɮवारा पूण[ ͩकये जा

रहे हɇ तथा आवेदक इस योजना के तहत अनुकàपा ǓनयुिÈत/अनुĒह अनुदान हेतु पाğ हɇ। संतुçट

होने कȧ िèथǓत मɅ मɅ अनुĒह अनुदान भुगतान/अनुकàपा ǓनयुिÈत (ǐरÈत पद के ͪवǾɮध) हेतु िजला

अनुकàपा सͧमǓत ɮवारा èपçट अनुशंसा ͩकया जायेगा ।

(ड.) िजला अनुकàपा सͧमǓत कȧ अनुशंसा के उपरांत सभीं आवæयक दèतावेजɉ / ĤǓतवेदनɉ के साथ

Ĥèताव èवीकृǓत हेतु गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग को उपलÞध कराया जायेगा ।

8

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024

यह काय[ आवेदन ĤाÜत होने के 3 माह के अÛदर कर ͧलया जायेगा ।

(च) िजला अनुकàपा सͧमǓत के अनुशंसा के आधार पर उपायुÈत से ĤÜत Ĥèताव / दèतावेज /

ĤǓतवेदनɉ कȧ छानबीन कर अनुकàपा ǓनयुिÈत/अनुĒह अनुदान हेतु पाğ होने कȧ िèथǓत मɅ अपर

मुÉय सͬचव / Ĥधान सͬचव / सͬचव के अनुमोदन से अनुĒह अनुदान/अनुकàपा ǓनयुिÈत कȧ

èवीकृǓत दȣ जायेगी ।

उपायुÈत से ğुǑटरǑह Ĥèताव ĤाÜत होने कȧ िèथǓत मɅ यह काय[, Ĥèताव ĤाÜत होने के अधीकतम 2

माह के अंदर कर ͧलया जायेगा ।

(छ) èवीकृत अनुĒह अनुदान कȧ राͧश का अवंटन संबंͬधत उपायुÈत को कȧ जायेगी। उपायुÈत ɮवारा

संबंͬधत åयिÈत / आͬĮत को अनुĒह अनुदान का भुगतान ͩकया जायेगा ।

(ज) अनुकàपा ǓनयुिÈत कȧ èवीकृǓत के पæचात उपायुÈत ɮवारा संबंͬधत ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार को

ǓनयुिÈत पğ Ǔनग[त करने हेतु अनुरोध ͩकया जायेगा। अनुरोध पğ ĤाÜत होने के एक माह के अंदर

ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार ɮवारा ǓनयुिÈत पğ Ǔनग[त कर Ǒदया जायेगा ।

(झ) ǓनयुिÈत से पूव[ ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार ɮवारा आवेदक के सभीं Ĥमाण-पğɉ कȧ जाँच कर ͧलया

जायेगा ।

(ञ) अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत ǐरÈत पद के आर¢ण कोǑट को Úयान मɅ रखे ǒबना कȧ जा

सकेगी, ͩकंतु ǓनयुÈत åयिÈत आर¢ण कȧ Ǻिçट से िजस कोǑट का होगा, उसी कोǑट के पद के

ͪवǾɮध ǓनयुÈत माने जाएँगे और आर¢ण कȧ Ǻिçट से उसी कोǑट मɅ समायोिजत माने जायɅगे। इस

संदभ[ मɅ अनुकàपा ǓनयुिÈत से संबंͬधत काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार एवं राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड

सरकार के Ǔनयमɉ का पालन ͩकया जायेगा ।

(ट) उÈत अनुĒह अनुदान का भुगतान बजट मुÉय शीष[ 2235 सामािजक सुर¢ा तथा कãयाण, उप

मुÉय शीष[ 60 अÛय सामािजक सुर¢ा तथा कãयाण काय[Đम, लघु शीष[ 200- अÛय काय[Đम, उप

शीष[ 05- दंगा से Ĥभाͪवत åयिÈतयɉ को राहत, ͪवèतृत शीष[ 06- अनुदान, 49- आͬथ[क सहायता

मद मɅ उपबंͬधत राͧश से ͩकया जायेगा ।

16. अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार-

ǓनयुिÈत हेतु Ĥèताͪवत पद के भतȸ Ǔनयमावलȣ मɅ ͪवǑहत ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार इस

अनुकàपा ǓनयुिÈत के मामले मɅ भी ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार हɉगे ।

17. ͩकन बातɉ का ͪवशेष Éयाल रखा जाना आवæयक हɇ?

(i) अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत के ͧलए ǓनयुिÈत पğ Ǔनग[त होने के एक माह के

अÛदर ǓनयुÈत åयिÈत को सेवा मɅ योगदान कर लेना होगा। स¢म Ĥाͬधकार के पूवा[नुमǓत के ǒबना,

योगदान कȧ अवͬध ͪवèताǐरत नहȣं कȧ जा सकेगी तथा समय पर योगदान नहȣं करने कȧ िèथǓत मɅ

अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत हेतु पुनͪव[चार नहȣं ͩकया जायेगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024

9

(ii) अनुकàपा के आधार पर ǓनयुÈत अͪववाǑहत ͪवधवा / तलाकशुदा / पǐर×यÈता / दƣक

पुğी एवं ͪवधवा पुğ वधू ͪववाह के ͧलए इस शत[ के साथ èवतंğ हɉगी ͩक मृत सामाÛय नागǐरक के

आͬĮतɉ का भरण-पोषण भͪवçय मɅ सफलता पूव[क वहन करɅगी ।

(iii) ǓनयुिÈत के बाद ͩकसी भी िèथǓत मɅ अनुकàपा सͧमǓत पुनͪव[चार नहȣं करेगी अथा[त

संवग[/पद पǐरवत[न कȧ सुͪवधा नहȣं दȣ जा सकेगी ।

(iv) मृत सामाÛय नागǐरक के आͬĮत पǐरवार के भरण-पोषण के दाǓय×व का सफलतापूव[क

Ǔनव[हन नहȣं करने कȧ िèथǓत मɅ ǓनयुÈत åयिÈत के ͪवǾɮध अनुशासǓनक कार[वाई कȧ जा सकेगी

तथा उसे पदमुÈत ͩकया जा सकेगा ।

(v) Ĥ×येक èथापना Ĥभारȣ उनके अधीनèथ अनुकàपा के आधार पर ǓनयुÈत सरकारȣ सेवकɉ

के सेवाकाल के दौरान Ĥ×येक 05 वष[ पर ͪवǑहत Ĥपğ-3 मɅ उनपर आͬĮत सदèयɉ के संबंध मɅ

सरकारȣ सेवक कȧ घोषणा ĤाÜत ͩकया करɅगे ।

(vi) अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत/अनुग्रह अनुदान के संदभ[ मɅ उपयु[Èत ͪवǑहत Ĥावधान

मɅ संशोधन अथवा इसके ͩकसी ǒबÛदु के संबंध मɅ èपçटȣकरण कȧ शिÈत गृह, कारा एवं आपदा

Ĥबंधन ͪवभाग, झारखÖड, राँची मɅ सिÛनǑहत होगी ।

18. Ĥèताव मɅ उãलेͨखत कुछ शÞदɉ / िèथǓतयɉ का èपçटȣकरण-

(क) Ĥèताͪवत अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु राÏय का Ǔनवासी ͩकसे माना जायेगा- राÏस सरकार

ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत नीǓत के अनुसार झारखÖड राÏय के èथानीय Ǔनवासी को राÏय का

Ǔनवासी माना जाएगा ।

(ख) अनुĒह अनुदान हेतु गंभीर Ǿप से घायल ͩकसे माना जायेगा ऐसे åयिÈत िजÛहे गहरȣ

चोट लगी हो अथवा शरȣर मɅ गहरा जÉम हुआ हो तथा इस जÉम / चोट के कारण ͩकसी अèपताल

मɅ कम से कम 1 Ǒदन के ͧलए भतȸ रहे हɉ, को गंभीर Ǿप से घायल माना जायेगा ।

(ग) ǓनदȾष गैर सरकारȣ åयिÈत/ǓनदȾष सामाÛय नागǐरक- उĒवाǑदयɉ/आतंͩकयɉ / असामािजक

तǂवɉ के साथ वैɮय पुͧलस मुठभेड़ के Đम मɅ एक िèथǓत ऐसी हो सकती है ͩक दोनɉ तरफ से हो

रहे गोͧलबाड़ी/हमले मɅ Ǔनरपराध सामाÛय नागǐरक के गलती से मुठभेड़ के चपेट मɅ आने से उनकȧ

मृ×यु हो जाये अथवा घायल हो जाएं। इÛहɅ हȣं ǓनदȾष गैर सरकारȣ åयिÈत / ǓनदȾष सामाÛय

नागǐरक कहा गया है ।

19. उĒवादȣ Ǒहंसा से संबंͬधत उपायुÈत से ͪवभाग को संकãप जारȣ होने कȧ Ǔतͬथ तक ĤाÜत

पूव[ के Ǔनàन Ĥकार के मामले मɅ अनुĒह अनुदान/अनुकàपा ǓनयुिÈत कȧ èवीकृǓत के Đम मɅ

आवेदन करने / Ĥèताव ĤाÜत होने मɅ ͪवलंब को सं£ान मɅ नहȣं लेते हुए अनुकàपा ǓनयुिÈत/अनुĒह

अनुदान कȧ èवीकृǓत पर ͪवचार ͩकया जा सकेगा-

i. उĒवादȣ Ǒहंसा मɅ मृ×यु के समय आͬĮत नाबाͧलग था, फलतः बाͧलग होने के उपरांत

अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु ͪवलंब से आवेदन ͩकया गया हो ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024

ii. उĒवादȣ घटना कȧ पुिçट घटना कȧ Ǔतͬथ से काफȧ ͪवलंब से होने के कारण अनुकàपा

ǓनयुिÈत/अनुĒह अनुदान हेतु आवेदन ͪवलàब से Ǒदया गया हो ।

iii. अनुकàपा ǓनयुिÈत/अनुĒह अनुदान भुगतान कȧ पूव[ कȧ योजना कȧ जानकारȣ ससमय

आͬĮत को नहȣं होने के कारण बाद मɅ घटना कȧ Ǔतͬथ से अ×यंत ͪवलंब से जानकारȣ होने

पर आवेदन ͩकया गया हो ।

परंतु कंͫडका 20 का यह Ĥावधान संकãप जारȣ होने कȧ Ǔतͬथ के पæचात ͪवभाग को ĤाÜत

होने वाले इस Ĥकार के मामलɉ पर लागू नहȣं होगा ।

20. Ĥभावी Ǔतͬथ-

संकãपा कȧ कंͫडका-02 एवं 03 के Ĥावधान संकãप के Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ अथवा इसके बाद के

घǑटत घटनाओं हेतु Ĥभावी होगा। संकãप के शेष Ĥावधान उपायुÈत को ĤाÜत होने वाले सभी नये

आवेदनɉ, (चाहे उĒवादȣ / आतंकवादȣ घटना इस संकãप के Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से पूव[ हȣ घǑटत

Èयɉ ना हुई हो) मɅ लागू माना जायेगा। उपायुÈत ɮवारा नया कोई भी Ĥèताव (चाहे

उĒवादȣ/आतंकवादȣ घटना इस संकãप के Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से पूव[ हȣ घǑटत Èयɉ ना हुई हो)

इस संकãप के Ĥावधानɉ के अनुǾप सभी वांǓछत कागजात के साथ ͪवभाग को èवीकृǓत हेतु उपलÞध

कराया जायेगा। इस संकãप के Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ अथवा उसके बाद घǑटत घटनाओं के ͧलए इस

Ǔनͧमत पूव[ मɅ Ǔनग[त सभी संकãप ͪवलोͪपत समझे जायɅगे ।

21. उÈत पर ͪवभागीय संलेख £ापांक 3877, Ǒदनांक 25.06.2024 के Đम मɅ राÏय मंǒğपǐरषद कȧ

Ǒदनांक 28.06.2024 को संपÛन बैठक मɅ मद संÉया 33 के Ǿप मɅ èवीकृǓत Ĥदान ͩकया गया है ।

वंदना दादल,

सरकार के Ĥधान सͬचव ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024

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ͪवǑहत Ĥपğ-1

उĒवादȣ/आतंकवादȣ Ǒहंसा / वैध पुͧलस मुठभेड़ मɅ मृत/ घायल/अपंग सामाÛय नागǐरक अथवा उनके आͬĮत

को अनुĒह अनुदान/अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु आवेदन पğ

(क)

1. मृत/घायल/अपंग सामान्य नागǐरक का नाम....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

......

2. मृतक का पता...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ......

3. मृ×यु कȧ Ǔतͬथ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ......

4. मृतक का आधार संÉया...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ......

ख.

1. आͬĮत दावेदार का नाम...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ......

2. मृत सामाÛय नागǐरक से संबंध...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ......

3. जÛम Ǔतͬथ-...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ......

4. आधार संÉया...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... .

5. शै¢ͨणक योÊयता...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ......

6. अÛय अह[ता (यǑद कोई हो तो)... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ......

ग.

अपेͯ¢त Ǔनàन कागजात कȧ छायाĤǓत संलÊन है (जो संलÊन है उसे करɅ)-

(i) मृत / घायल/अपंग सामाÛय नागǐरक का मृ×यु/ͬचͩक×सा / ͪवकलांगता Ĥमाण पğ।

(ii) आवेदक का उĨ Ĥमाण पğ (झारखÖड एकेडͧमक कॉिÛसल / सàबɮध ͪवɮयालय के Ĥधानाचाय[

ɮवारा Ǔनग[त Ĥमाण पğ) (केवल अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु)।

(iii) शै¢ͨणक योÊयता संबंधी Ĥमाण पğ (केवल अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु)।

(iv) अÛय आͬĮत सदèयɉ का अनापͪƣ शपथ पğ

(v) आवेदक ɮवारा भरण-पोषण संबंधी शपथ पğ (केवल अनुकàपा×मक ǓनयुिÈत हेतु)।

(vi) अंचलाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनग[त पाǐरवाǐरक सूची।

(xii) मृतक एवं आͬĮत का आधार काड[।

(xii) यǑद मृतक अथवा आͬĮत का उनके ͪवͧभÛन दèतावेज / कागजात मɅ नाम मɅ ͧभÛनता हो तो

इस संबंध मɅ शपथ पत्र ।

(xiv) जीͪवकोपाज[क ĤǓतवेदन / जीͪवकोपाज[क Ĥमाण-पğ (मृतक का उĨ 14-18 वष[ होने कȧ िèथǓत

मɅ)।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024

घोषणा-

1. मɇ, एतद ɮवारा घोͪषत करता/करती हूँ ͩक उपरͧलͨखत सूचनाएँ मेरे जानकारȣ के अनुसार सहȣ है।

यǑद कोई उपरͧलͨखत तØय भͪवçय मɅ सहȣ नहȣं पाया गया तो मुझे सेवा से हटा Ǒदया जायेगा।

2. मɇ, एतद ɮवारा घोͪषत करता हूँ ͩक मɇ आͬĮत पǐरवार के अÛय सदèयɉ कȧ देखभाल सहजता

पूव[क कǾँगा / कǾँगी / यǑद कभी ऐसा Ĥमाͨणत होगा ͩक आͬĮत पǐरवार के ͩकसी सदèय के

देखभाल सहजता पूव[क नहȣं करता हूँ तो मुझे सेवा से हटा Ǒदया जाएगा।

Ǔतͬथ-

आवेदक का हèता¢र

नाम...... ...... ...... ......

...... ....

पता...... ...... ...... ......

...... ......

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024

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ͪवǑहत Ĥपğ-2

उĒवादȣ/आतंकवादȣ Ǒहंसा / वैघ पुͧलस मुठभेड़ मɅ मृत / घायल / अपंग सामाÛय नागǐरक के आͬĮतɉ

का अनुĒह अनुदान / अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत के संबंध मɅ जॉच पğ

एवं अनुशंसा

(क)

1. मृत/घायल / अपंग_सामाÛय नागǐरक का नाम...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ......

2. घटना के समय मृतक का उĨ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ......

2. मृ×यु कȧ Ǔतͬथ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

3. मृतक का पता........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ...... ......

4. Èया मृतक झारखÖड राÏय का Ǔनवासी थे ?- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ......

5. मृतक का आधार संÉया-...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ......

6. घटना कȧ ĤकृǓत (उĒवादȣ / आतंकवादȣ Ǒहंसा अथवा वैध पुͧलस मुठभेड़) ...... ...... ......

...... ...... ......

ख.

1. (क) अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु आͬĮत दावेदार का नाम

(ख) ͩकस पद ǓनयुिÈत कȧ अनुशंसा कȧ गई है-........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ......

(ग) मृत åयिÈत के साथ संबंध..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ......

(घ) आधार काड[ संÉया...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ...... ......

(ड.) जÛम Ǔतͬथ/घटना के समय उĨ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ...... ......

2. (क) अनुĒह अनुदान हेतु आͬĮत का नाम...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ...

(ख) मृत åयिÈत के साथ संबंध... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ......

(ग) आधार काड[ संÉया...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ...... ......

(घ) जÛम Ǔतͬथ/घटना के समय उĨ.. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ......

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024

3. अपेͯ¢त Ǔनàन कागजात कȧ छायाĤǓत संलÊन है (जो संलÊन है उसे करɅ)-

(i) मृत / घायल/अपंग सामाÛय नागǐरक का मृ×यु/ͬचͩक×सा/Ǒदåयांगता Ĥमाण पğ।

(II) आवेदक का उĨ Ĥमाण पğ (झारखÖड एकेडͧमक कॉिÛसल / अÛय बोड[ / सàबɮध ͪवɮयालय के

Ĥधानाचाय[ ɮवारा Ǔनग[त Ĥमाण पğ) (केवल अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु)।

(ii) शै¢ͨणक योÊयता संबंधी Ĥमाण पğ (केवल अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु)।

(iv) अÛय आͬĮत सदèयɉ का अनापͪƣ शपथ पğ।

(v) आवेदक ɮवारा भरण-पोषण संबंधी शपथ पğ (केवल अनुकàपा×मक ǓनयुिÈत हेतु)।

(vi) अंचलाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनग[त पाǐरवाǐरक सूची।

(vii) मृतक एवं आͬĮत का आधार काड[।

(viii) Ĥाथͧमकȧ / फद[Þयान कȧ ĤǓत।

(ix) पुͧलस जॉच ĤǓतवेदन यथा 1. पय[वे¢ण ǑटÜपणी / ĤǓतवेदन एवं 2. अंǓतम Ĥपğ / ĤǓतवेदन ।

(x) यǑद अनुकàपा ǓनयुिÈत कȧ अनुशंसा आर¢ी के पद कȧ गई हो तो इसके ͧलए शारȣǐरक एवं

शै¢ͨणक अह[ƣा होने से संबंͬधत ĤǓतवेदन।

(xi) अÛ×य परȣ¢ण ĤǓतवेदन (Post Mortem Report)। यǑद शव बरामद नहȣं होने के कारण

अÛ×य परȣ¢ण (Post Mortem) नहȣं हो पाया हो तो संकãप कȧ कंͫडका 7 के अनुसार जाँच

ĤǓतवेदन।

(xii) Ĥèताव यǑद समय सीमा (05 वष[) के पæचात भेजी जा रहȣ हो तो Ĥèताव ͪवलàब से उपलÞध

कराने का कारण जैसा ͩक संकãप कȧ कंͫडका-06/14 (i) मɅ उãलेख ͩकया गया है।

(xiii) यǑद मृतक अथवा आͬĮत का उनके ͪवͧभÛन दèतावेज / कागजात मɅ नाम मɅ ͧभÛनता हो तो

इस संबंध मɅ ĤǓतवेदन / शपथ पğ।

(xiv) अनुकàपा सͧमǓत कȧ अनुशंसा (यǑद आͬĮत कȧ Ûयूनतम शै¢ͨणक योÊयता एवं अͬधकतम

उĨ सीमा ¢ांत करना हो तो अनुकàपा सͧमǓत के काय[वाहȣ मɅ èपçट उãलेख होना चाǑहए)।

(xv) मृतक यǑद 14 से 18 वष[ के बीच के आयु वग[ के हɉ तो मृतक अपने पǐरवार का

जीͪवकोपाज[क / सहायक जीͪवकोपाज[क होने संबंधी ĤǓतवेदन / Ĥमाण पğ, जैसा ͩक संकãप के

कंͫडका-04 मɅ उãलेͨखत है।

(xvi) मृतक एवं आͬĮत का अपराͬधक इǓतहास ĤǓतवेदन (ͪवगत पांच वषɟ मɅ जहां-जहां Ǔनवाश

ͩकये हɉ उससे संबंͬधत थाना से अथवा Crime and Criminal Tracking Network & Systems

से जाँच कर)। यǑद इनके ͪवǾɮध ͩकसी थाना मɅ कोई मामला दज[ है, तो उसकȧ अɮयतन िèथǓत के

साथ ĤǓतवेदन।

4. Ĥमाͨणत ͩकया जाता है ͩक मृतक èव०...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

.....Ēाम/मोहãला...... ...... ...... ...... ..

थाना...... ...... ...... ...... ...... ......िजला-........ ...... ...... ...... ...... ......के Ǔनवासी थे। इनकȧ

मृ×यु Ǒदनांक.. ...... ...... ...... को उĒवादȣ/आतंकवादȣ घटना अथवा पुͧलस मुठभेड़ मɅ (मुठभेड़ कȧ

चपेट मɅ आने से) हो गई है। उपयु[Èत कागजात के साथ आͬĮत को अनुĒह अनुदान भुगतान /

अनुकàपा ǓनयुिÈत हेतु Ĥèताव भेजी जा रहȣ है।

उपायुÈत का हèता¢र

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 ͧसतàबर, 2024

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Ĥपğ-3

सेवाकाल के दौरान Ĥ×येक 05 वष[ पर सरकारȣ सेवक ɮवारा कȧ जाने वालȣ घोषणा।

मɇ-...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......पदनाम-...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ......

काया[लय / ͪवभाग -........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... èथान,

िजला....... ...... ...... ......

एतɮ ɮवारा घोͪषत करता हूँ ͩक मेरे पǐरवार के Ǔनàनांͩकत सदèय मुझ पर पूण[तया आͬĮत है:-

Đ०

नाम

सरकारȣ सेवकɉ से

संबंध

उĨ / जÛमǓतͬथ

पता

1

2

3

सरकारȣ सेवक का हèता¢र-

सरकारȣ सेवक का नाम/पदनाम-

Ĥमाͨणत ͩकया जाता है ͩक उÈत सरकारȣ सेवक ɮवारा अपने पǐरवार के सभी आͬĮत

सदèयɉ, िजनकȧ ͪववरणी Ǔनàनवत है, का भरण-पोषण ठȤक Ĥकार से ͩकया जा रहा है/ भरण पोषण

नहȣं ͩकया जा रहा है।

Đ०

नाम

सरकारȣ सेवकɉ से

संबंध

उĨ / जÛमǓतͬथ

पता

1

2

3

मुͨखया/वाड[ सदèय / पंचायत सͬचव / जाँच पदाͬधकारȣ का हèता¢र-

नाम/पदनाम-

--------

अधी¢क

अधी¢क, झा

झारखÖड

रखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 573 – 50