झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
21 भाġ, 1946 (श०)
संÉ या – 592 राँची, गुǾवार, 12 ͧसतàबर, 2024 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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संकãप
9 जुलाई, 2024
ͪवषयः- कƣ[åय Ǔनव[हन के दौरान उĒवादȣ/असमािजक त×वɉ के Ǒहंसा×मक कृ×यɉ मɅ शहȣद अथवा
जÉमी झारखÖड पुͧलस के सभी कोǑट के पुͧलस पदाͬधकाǐरयɉ एवं पुͧलसकͧम[यɉ, केÛġȣय
अɮ[धसैǓनक बलɉ के ͪवͧभÛन पंिÈतयɉ के पदाͬधकाǐरयɉ एवं कͧम[यɉ, एस०पी०ओ०. सैप एवं
गृह र¢कɉ के ͧलए 'ͪवशेष ¢ǓतपूǓत[ योजना' (Special Compensation Scheme) के
काया[Ûवयन के सàबÛध मɅ ।
संÉया-18/ͪवͪवध (07)-09/2023-4179--उपयु[Èत ͪवषय के संबंध मɅ कहना है ͩक गृह
मंğालय, वामपंथी उĒवाद Ĥभाग, भारत सरकार, नई Ǒदãलȣ के पğ संÉया 11-18015/42/2017-
LWE-III, Ǒदनांक- 09.05.2018 के माÚयम से, 'Guidelines of Security Related Expenditure
(SRE) Scheme for LWE Affected State' कȧ कंͫडका-14 मɅ नÈसल Ĥभाͪवत ¢ेğɉ मɅ काय[रत
पुͧलसकͧम[यɉ के बीमा कȧ Ĥीͧमयम (Premium) राͧश के संबंध मɅ Ĥावधान था, परÛतु पुनः गृह
मंğालय, वामपंथी उĒवाद Ĥभाग, भारत सरकार नई Ǒदãलȣ के पğ संÉया-11-18015/12/2022-
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 12 ͧसतàबर, 2024
LWE-III, Ǒद०-29.08.2022 के माÚयम से ĤाÜत revised guidelines मɅ पूव[ के बीमा से सàबɮध
कंͫडका-14 अथा[त SRE बीमा शीष[ को लुÜत कर Ǒदया गया है, िजससे èपçट है ͩक नÈसल ͪवरोधी
घटनाओं मɅ शाͧमल पुͧलसकͧम[यɉ एवं अÛय बलɉ कȧ Ĥीͧमयम राͧश का भुगतान 'Security
Related Expenditure' मद से नहȣं होगा। ͪवƣीय वष[ 2022-23 के ͧलए नÈसल ͪवरोधी अͧभयान
मɅ शाͧमल पुͧलस पदाͬधकाǐरयɉ एवं पुͧलसकͧम[यɉ, केÛġȣय अɮ[धसैǓनक बलɉ, सैप, गृह र¢कɉ एवं
एस०पी०ओ० सǑहत के बीमा हेतु ͩकया गया करार Ǒदनांक-27.07.2023 को समाÜत हो चुका है। इस
बीमा कȧ åयवèथा, नवसलȣ अͧभयान मɅ लगे झारखÖड पुͧलस के ͪवͧभÛन पंिÈत के पुͧलस
पदाͬधकाǐरयɉ एवं पुͧलसकͧम[यɉ, केÛġȣय अɮ[धसैǓनक बलɉ के ͪवͧभÛन पंिÈतयɉ के पदाͬधकाǐरयɉ एवं
कͧम[यɉ, एस०पी०ओ०, सैप एवं गृह र¢कɉ के ͧलए लागू था ।
2.
यहाँ यह उãलेखनीय है ͩक झारखÖड राÏय अंतग[त नÈसल Ĥभाͪवत िजला ¢ेğɉ सǑहत अÛय
सभी िजला ¢ेğɉ मɅ काय[रत झारखÖड राÏय के सभी कोǑट के पुͧलस पदाͬधकाǐरयɉ एवं
पुͧलसकͧम[यɉ केÛġȣय अɮ[धसैǓनक बलɉ के ͪवͧभÛन पंिÈत के पदाͬधकाǐरयɉ एवं कͧम[यɉ,
एस०पी०ओ०, सैप एवं गृह र¢कɉ तथा इनके सहयोगाथ[ त×समय उपिèथत अÛय कͧम[यɉ के
ͧलए कत[åय Ǔनव[हन के दौरान उĒवादȣ/असमािजक त×वɉ के Ǒहंसा×मक कृ×यɉ से शहȣद होने
पर उनको आͬथ[क सहायता के Ǿप मɅ इस ͪवशेष ¢ǓतपूǓत[ योजना (Special
Compensation Scheme) के अंतग[त Ǔनàनानुसार मुआवजा राͧश भुगतान ͩकया जायेगा :-
Đ0
घटनाकाͪववरण
मुआवजाराͧश
कत[åय
के
दौरान
उĒवादȣ
/ असमािजक
त×वɉ के Ǒहंसा×मक कृ×यɉ / साàĤदाǓयक /
जातीय दंगा/ͪवͬध åयवèथा Ǔनयंǒğत करने
के दौरान भीड़ ɮवारा आĐमण/अपराͬधयɉ के
साथ मुठभेड़ के दौरान शहȣद / हताहत होने
पर ¢ǓतपूǓत[ ।
ǽ०60,00,000/- (साठलाखǾपयेमाğ) काभुगतान
ͩकया जायेगा।
2
कत[åय
के
दौरान
उĒवादȣ
/ असमािजक
त×वɉ के Ǒहंसा×मक कृ×यɉ/साàĤदाǓयक /
जातीय दंगा/ͪवͬध åयवèथा Ǔनयंǒğत करने
के दौरान भीड़ ɮवारा आĐमण/अपराͬधयɉ के
साथ मुठभेड़ के दौरान जÉमी होने के
कारण Ǔनजी या सरकारȣ अèपताल मɅ भतȸ
होने कȧ िèथǓत मɅ उपचार तथा जÉमी के
बेहतर ईलाज के Ĥारंͧभक और बाद के
चरणɉ मɅ अèपताल मɅ भतȸ होने कȧ िèथǓत
मɅ ͬचͩक×सीय åयय।
ͬचͩक×सीयͪवपğ ĤèतुतकरनेपरऐàबुलɅसखच[ सǑहत
कुल खच[ कȧ भरपाई कȧ जाएगी। घायल पुͧलसकͧम[यɉ
के जीवन र¢ा के ͧलए एयर ऐàबुलɅस का भी खच[
उपलÞध कराया जाएगा।
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 12 ͧसतàबर, 2024
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3
कत[åयकेदौरानउĒवादȣ/ असमािजकत×वɉ
के
Ǒहंसा×मक
कृ×यɉ/साàĤदाǓयक/जातीय
दंगा/ͪवͬध åयवèथा Ǔनयंǒğत करने के दौरान
भीड़ ɮवारा आĐमण/अपराͬधयɉ के साथ
मुठभेड़ के दौरान शहȣद / हताहत होने पर
सàबंͬधत पदाͬधकारȣ / कमȸ के बÍचɉ कȧ
ͧश¢ा के ͧश¢ा के ͧलए ͧशक्षण शुãक।
मृतपदाͬधकारȣ/कमȸ केदोआͬĮतबÍचɉ, जोअगले05
वषɟ के ͧलए पूण[काͧलक ͧश¢ा ĤाÜत कर रहे हɉ के
ͧश¢ण शुãक हेतु कुल Ǿ० 5,00,000/- (Ǿपये पाँच
लाख) एकमुæत राͧश का भुगतान ͩकया जाएगा।
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कत[åयकेदौरानउĒवादȣ/ असमािजकत×वɉ
के
Ǒहंसा×मक
कृ×यɉ/साàĤदाǓयक/जातीय
दंगा/ͪवͬध åयवèथा Ǔनयंǒğत करने के दौरान
भीड़ ɮवारा आĐमण/अपराͬधयɉ के साथ
मुठभेड़ के दौरान शहȣद / हताहत होने पर
मृतक के शव को वाहन से एक èथान से
दूसरे èथान पर ले जाने हेतु मुआवजा ।
अͬधकतम50,000/- (पचासहजारǾपये) यावाèतͪवक
राͧश, जो भी कम हो का भुगतान ͩकया जायेगा।
5
कत[åय
Ǔनव[हनरत्उĒवाǑदयɉ
के
ͪवǾɮध
अͧभयान के दौरान सड़क अथवा अÛय
दुघ[टनाओं मɅ मृ×यु होने पर ¢ǓतपूǓत[।
मृ×युहोने
कȧ िèथǓत
मɅ
35,00,000/- (Ǿपये
पैतीस
लाख) एवं वाèतͪवक ͬचͩक×सा åयय।
6
कत[åय
Ǔनव[हनरत्उĒवाǑदयɉ
के
ͪवǾɮध
अͧभयान के दौरान साँप के काटने अथवा
मलेǐरया से मृ×यु होने पर ¢ǓतपूǓत[।
मृ×युहोने
कȧ िèथǓत
मɅ
35,00,000/- (Ǿपये
पैतीस
लाख) एवं वाèतͪवक ͬचͩक×सा åयय ।
3.
उÈत Ĥावधान Ǔनàन शतɟ के साथ लागू होगा-
(क) इस Ĥèताͪवत ͪवशेष ¢ǓतपूǓत[ योजना के उÈत कंͫडका 2.1, 2.5 एवं 2.6 मɅ उãलेͨखत
¢ǓतपूǓत[ राͧश (Đमशः ǽ० 60,00,000.00, ǽ० 35,00,000.00 एवं Ǿ० 35,00,000.00)
भुगतान का लाभ िजÛहɅ Ǒदया जाएगा, उÛहɅ ͪवƣ ͪवभाग के संकãप संÉया-218, Ǒदनांक-
18.01.2017 मɅ ĤावधाǓनत एकमुæत ¢ǓतपूǓत[ (Ex-gratia) व. समय-समय पर इस राͧश मɅ
होने वाले संशोधन का लाभ नहȣं Ǒदया जाएगा परंतु कंͫडका 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एवं 2.6 मɅ
उãलेͨखत ͬचͩक×सा संबंधी लाभ तथा ͧश¢ण शुãक व पǐरवहन शुãक का लाभ ͪवƣ ͪवभाग
के संकãप संÉया-218, Ǒदनांक 18.01.2017 मɅ ĤावधाǓनत एकमुçत ¢ǓतपूǓत[ (Ex-gratia)
के अǓतǐरÈत होगा ।
(ख) ͪवƣ ͪवभाग के संकãप संÉया-218, Ǒदनांक-18.01.2017 मɅ ĤावधाǓनत एकमुæत ¢ǓतपूǓत[
(Ex-gratia) राͧश मɅ संशोधन होने पर संशोधन कȧ Ǔतͬथ से इस Ĥèताͪवत ͪवशेष ¢ǓतपूǓत[
योजना के तहत देय ͪवशेष ¢ǓतपूǓत[ राͧश मɅ भी संशोधन ͩकया जायेगा ।
(ग) कत[åय के दौरान उĒवादȣ/असमािजक त×वɉ के Ǒहंसा×मक कृ×यɉ / साàĤदाǓयक/जातीय
दंगा/ͪवͬध åयवèथा Ǔनयंǒğत करने के दौरान भीड़ ɮवारा आĐमण/अपराͬधयɉ के साथ मुठभेड़
के दौरान शहȣद/हताहत होने पर संबंͬधत पदाͬधकारȣ/कमȸ के दो आͬĮत बÍचे, जो अगले
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 12 ͧसतàबर, 2024
पाँच वषɟ के ͧलए पूण[काͧलक ͧश¢ा ĤाÜत कर रहे हɇ कȧ ͧश¢ा के ͧलए अͬधकतम राͧश
5,00,000.00 (पाँच लाख) Ǿपये एकमुæत भुगतान ͩकया जायेगा जो ͪवभागीय संकãप
संÉया-2126, Ǒदनांक-10.05.2008 के तहत देय लाभ के अंतग[त होगा अथा[त इस संकãप के
अधीन लाभ ĤाÜत होने पर उÈत Ǿपये 5,00,000/- (पांच लाख) कȧ राͧश इस संकãप के
तहत देय राͧश से समायोिजत होगी ।
िजन मामलɉ मɅ ͪवभागीय संकãप संÉया-2126, Ǒदनांक-10.05.2008 के तहत लाभ
ĤाÜत नहȣं होता हो, उस मामले मɅ आͬĮत बÍचɉ के ͧश¢ण शुãक हेतु उपरोÈत अͬधकतम
5,00,000.00 (पाँच लाख) Ǿपये एकमुæत भुगतान अनुमाÛय होगा ।
(घ) शहȣद / मृत कमȸ के माता ͪपता जीͪवत होने कȧ िèथǓत मɅ देय मुआवजा का भुगतान Ǔनàन
अनुपात मɅ ͩकया जाएगा –
(i) मृतक के माता-ͪपता
25%
(ii) मृतक कȧ प×नी / सÛतान
75%
अगर माता-ͪपता दोनɉ जीͪवत हɇ, तो यह 25% राͧश उनके संयुÈत बɇक खाता मɅ हèतांतǐरत
कȧ जायगी। अगर दोनɉ मɅ से एक हȣ जीͪवत हɇ, तो उनके खाते मɅ यह 25% राͧश
हèतांतǐरत कȧ जायगी ।
(ड.) उÈत योजना Ǒदनांक 27.07.2023 से Ĥभावी होगी ।
(च) इस योजना का लाभ झारखÖड राÏय अंतग[त नÈसल Ĥभाͪवत िजला ¢ेğɉ सǑहत अÛय सभी
िजला ¢ेğɉ मɅ काय[रत झारखÖड राÏय के सभी कोǑट के पुͧलस पदाͬधकाǐरयɉ एवं
पुͧलसकͧम[यɉ, केÛġȣय अɮ[धसैǓनक बलɉ के ͪवͧभÛन पंिÈत के पदाͬधकाǐरयɉ एवं कͧम[यɉ,
एस०पी०ओ०, सैप एवं गृह र¢कɉ तथा इनके सहयोगाथ[ त×समय उपिèथत अÛय कͧम[यɉ
अथवा उनके आͬĮतɉ को अनुमाÛय होगा ।
नोट- ͩकसी अͧभयान अथवा काय[ के दौरान झारखÖड पुͧलस के सभी कोǑट के पुͧलस
पदाͬधकाǐरयɉ, पुͧलसकͧम[यɉ, केÛġȣय अɮ[धसैǓनक बलɉ के ͪवͧभÛन पंिÈतयɉ के पदाͬधकाǐरयɉ
एवं कͧम[यɉ, एस०पी०ओ०, सैप एवं गृह र¢कɉ के साथ-साथ अÛय ͧसͪवल पदाͬधकारȣ/कमȸ
जैसे ͧसͪवल मिजèĚेट, Ĝाइवर, रसोईया, अनुसेवक आǑद भी इनके साथ काय[ पर हो सकते
हɇ। सहयोगाथ[ त×समय उपिèथǓत कमȸ से ता×पय[ इÛहȣं कͧम[यɉ से है ।
4.
इस योजना (ͪवशेष ¢ǓतपूǓत[ योजना) (Special Compensation Scheme) के ͧलए
5,00,00,000.00 (पाँच करोड़) Ǿपये का एक ͪवशेष समĒ Ǔनͬध (Special Corpus Fund)
èथाͪपत ͩकया जाएगा, िजसकȧ राͧश मुÉय शीष[ 2070 अÛय ĤशासǓनक सेवाएँ, लघु शीष[
800 अÛय åयय, उप शीष[ 09 उĒवादȣ घटनाओं मɅ मारे गये पुͧलस कमȸ /Ēामीण पुͧलस /
होम गाड[ / गृह र¢कɉ को ͪवशेष अनुĒह अनुदान, ͪवèतृत शीष[- 06 अनुदान, 49- आͬथ[क
सहायता ͪवपğ कोड 22-S-2070-00-800-09-00-06-49" से ͪवकलनीय होगी। इस Ǔनͬध से
िजतनी राͧश åयय कȧ जाएगी, उतनी राͧश पुͧलस मुÉयालय से ĤाÜत ĤǓतपूǓत[ ĤǓतवेदन के
आधार पर ǓनरÛतर सरकार के èतर से इस Ǔनͬध मɅ पुनः आवंǑटत कर दȣ जाएगी ।
5.
ͪवशेष ¢ǓतपूǓत[ योजना (Special Compensation Scheme) अÛतग[त Ǔनकासी के ͧलए
Ǔनकासी एवं åययन पदाͬधकारȣ, महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनरȣ¢क, झारखÖड, राँची हɉगे।
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 12 ͧसतàबर, 2024
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6.
ͪवशेष ¢ǓतपूǓत[ योजना (Special Compensation Scheme) अÛतग[त ¢ǓतपूǓत[/मुआवजा
भुगतान कȧ ĤͩĐया Ǔनàनवत होगी-
I.
इस योजना के अÛतग[त ͪवशेष समĒ Ǔनͬध का संचालन / संधारण पुͧलस उप महाǓनरȣ¢क,
बजट, पुͧलस मुÉयालय, राँची ɮवारा अथवा पुͧलस महाǓनदेशक एवं महाǓनरȣ¢क, झारखÖड
राँची ɮवारा नाͧमत पुͧलस उप महाǓनरȣ¢क कोǑट से अÛयून कोǑट के पदाͬधकारȣ ɮवारा
ͩकया जायेगा ।
II.
संबंͬधत बजट शीष[ मɅ उपबंͬधत राͧश से गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ɮवारा इस
ͪवशेष समĒ Ǔनͬध हेतु राͧश का अवंटन पुͧलस मुÉयालय को ͩकया जायेगा ।
III.
पुͧलस मुÉयालय के èतर पर बɇक खाते मɅ इस राͧश को संधाǐरत ͩकया जायेगा ।
IV. बɇक खाते मɅ संधाǐरत राͧश पर अिज[त Þयाज इस समĒ Ǔनͬध का हȣं Ǒहèसा होगा िजसे इस
योजना के अंतग[त योÊय आͬĮतɉ के मुआवजा भुगतान मɅ åयय ͩकया जा सकेगा ।
V.
ͪवशेष समĒ Ǔनͬध मɅ 5 करोड़ से कम राͧश होने पर गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग
ɮवारा आवæयक राͧश का आवंटन समय-समय पर ͩकया जायेगा ।
VI. योÊय आͬĮतɉ ɮवारा सीधे अथवा संबंͬधत पुͧलस अधी¢क/उपायुÈत या अÛय संबंͬधत
पदाͬधकाǐरयɉ के माÚयम से मुआवजा भुगतान हेतु पुͧलस महाǓनदेशक एवं महाǓनरȣ¢क,
झारखÖड को आवेदन समͪप[त ͩकया जायेगा ।
VII. ĤाÜत आवेदन कȧ समुͬचत जांच उपरांत इस योजना के अÛतग[त योÊय आͬĮतɉ को पुͧलस
मुÉयालय के èतर पर संधाǐरत ͪवशेष समĒ Ǔनͬध से अनुमाÛय मुआवजा राͧश का भुगतान
पुͧलस महाǓनदेशक एवं महाǓनरȣ¢क से अनुमोदन ĤाÜत कर ͩकया जायेगा। भुगतान से पूव[
यह आèवèत हो लेना आवæयक होगा ͩक आवेदक/आͬĮत को ͪवƣ ͪवभाग के संकãप संÉया-
218, Ǒदनांक-18.01.2017 व भͪवçय मɅ होने वाले इसमɅ संशोधन के तहत अनुमाÛय अनुĒह
¢ǓतपूǓत[ का भुगतान नहȣं हुआ है ।
VIII. ͬचͩक×सा ĤǓतपूǓत[ के भुगतान के पूव[ यह आèवèत हो ͧलया जायेगा ͩक ͬचͩक×सा पर åयय
पूव[ मɅ सरकार कȧ Ǔनͬध से नहȣं कȧ गई है तथा èवाèØय, ͬचͩक×सा ͧश¢ा एवं पǐरवार
कãयाण ͪवभाग के ͬचͩक×सा ĤǓतपूǓत[ भुगतान हेतु समय-समय पर Ǔनग[त संकãपɉ/पǐरपğɉ
के अनुसार ͬचͩक×सा ĤǓतपूǓत[ भुगतान हेतु दावा नहȣं ͩकया गया है। ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ
भुगतान मɅ Duplicacy नहȣं हो, यह सुǓनिæचत करना पुͧलस महाǓनदेशक एवं महाǓनरȣ¢क
कȧ िजàमेदारȣ होगी ।
IX. आवेदन का Ĥपğ व आवेदन कȧ जाँच हेतु जाँच Ĥपğ पुͧलस महाǓनदेशक एवं महाǓनरȣ¢क
ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
वंदना दादेल,
सरकार के Ĥधान सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारख
झारखÖड
Öड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 592 – 50