झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
22 भाġ, 1946 (श०)
संÉ या – 593 राँची, शुĐवार, 13 ͧसतàबर, 2024 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
13 ͧसतàबर, 2024
संÉया-16/ͪवͪवध-06/2019-5445--राÏय सरकार ɮवारा सàयक ͪवचारोपरांत ͪवभागीय
अͬधसूचना संÉया-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 (यथा संशोͬधत) मɅ Ǔनàनांͩकत संशोधन ͩकया
जाता है:-
(i) ͪवभागीय अͬधसूचना सं०-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 (यथा संशोͬधत) कȧ कंͫडका-01
Ǔनàन Ĥावधान है:-
"पद का नाम एवं मानदेय कȧ राͧश सहायक पुͧलस। सहायक पुͧलस को मानदेय के
Ǿप मɅ एक मुæत संͪवदा राͧश 10,000/- (दस हजार Ǿपये) ĤǓतमाह कȧ दर से देय होगा। इस राͧश
के अलावा ͩकसी अÛय Ĥकार का कोई भƣा एवं राͧश अनुमाÛय नहȣं होगा ।"
को Ǔनàनवत् ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है:-
"पद का नाम एवं मानदेय कȧ राͧश सहायक पुͧलस। सहायक पुͧलस को मानदेय के
Ǿप मɅ एक मुæत संͪवदा राͧश 13,000/- (तेरह हजार Ǿपये) ĤǓतमाह कȧ दर से देय होगा। इसके
अǓतǐरÈत इÛहɅ वाͪष[क वदȹ भƣा के Ǿप मɅ 4000/- (चार हजार Ǿपये) ĤǓतवष[ अनुमाÛय होगा।
उपरोÈत राͧश के अलावे ͩकसी अÛय Ĥकार का कोई भƣा एवं राͧश अनुमाÛय नहȣं होगा ।"
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 13 ͧसतàबर, 2024
(ii) ͪवभागीय अͬधसूचना सं०-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 (यथा संशोͬधत) के कंͫडका-10
(क) के वाÈयांश "ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ कुल सेवा अवͬध 07 (सात) वष[ से अͬधक नहȣं होगी"
को Ǔनàनवत् ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है:-
"ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ कुल सेवा अवͬध 08 (आठ) वष[ से अͬधक नहȣं होगी"
(iii) ͪवभागीय अͬधसूचना सं०-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 (यथा संशोͬधत) के कंͫडका-10
(घ) मɅ Ǔनàन Ĥावधान :-
"Ĥ×येक सहायक पुͧलस का 50 हजार Ǿपये का मेͫडÈलेम एवं 02 लाख Ǿपये का दुघ[टना/जीवन
बीमा कराया जायेगा, िजसके Ĥीͧमयम का भुगतान राÏय सरकार ɮवारा ͩकया जायेगा। यह बीमा
काय[ के दौरान घटना के घǑटत होने पर देय होगा ।"
को Ǔनàनवत् ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-
"Ĥ×येक सहायक पुͧलस का 1,00,000/- (एक लाख Ǿपये) का मेͫडÈलेम एवं
4,00,000/- (चार लाख Ǿपये) का दुघ[टना/जीवन बीमा पुͧलस मुÉयालय ɮवारा ͩकया जाना अǓनवाय[
होगा। यह बीमा काय[ के दौरान घटना के घǑटत होने पर देय होगा ।"
पूव[ मɅ िजन मामलो मɅ मेͫडÈलेम एवं दुघ[टना/जीवन बीमा का भुगतान बीमा नहȣं होने
अथवा ͩकसी कारणवश नहȣं ͩकया जा सका है। वैसे सभी मामलɉ कȧ समी¢ा
महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनदेशक ɮवारा करते हुए पया[Üत साêय / ͪवपğ के आधार पर मेͫडÈलेम
एवं दुघ[टना/जीवन बीमा हेतु पूव[ मɅ अनुमाÛय राͧश का भुगतान एक बारगी åयवèथा के तहत पूव[
Ǔनधा[ǐरत दर पर संͪवदा मद से ͩकया जा सकेगा ।
(iv) ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 (यथा संशोͬधत) मɅ कंͫडका-10
मɅ उप कंͫडका-(ञ) को Ǔनàन Ĥकार जोड़ा जाता हैः-
कंͫडका-10 (ञ) सहायक पुͧलसकͧम[यɉ को राÏय मɅ संͪवदा के आधार पर काय[रत कͧम[यɉ के अनुǾप
अवकाश अनुमाÛय होगा। इसके अǓतǐरÈत मǑहला सहायक पुͧलसकͧम[यɉ को मातृ×व अवकाश संͪवदा
के आधार पर काय[रत मǑहला कͧम[यɉ के अनुǾप अनुमाÛय होगा ।
2. उपरोÈत अͬधसूचना इस हद तक संशोͬधत समझा जाय ।
3. यह अͬधसूचना Ǔनग[त Ǔतͬथ से लागू होगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
राधेæयाम Ĥसाद,
सरकार के संयुÈत सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 593 – 50