झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

22 भाġ, 1946 (श०)

संÉ या – 593 राँची, शुĐवार, 13 ͧसतàबर, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।

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अͬधसूचना

13 ͧसतàबर, 2024

संÉया-16/ͪवͪवध-06/2019-5445--राÏय सरकार ɮवारा सàयक ͪवचारोपरांत ͪवभागीय

अͬधसूचना संÉया-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 (यथा संशोͬधत) मɅ Ǔनàनांͩकत संशोधन ͩकया

जाता है:-

(i) ͪवभागीय अͬधसूचना सं०-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 (यथा संशोͬधत) कȧ कंͫडका-01

Ǔनàन Ĥावधान है:-

"पद का नाम एवं मानदेय कȧ राͧश सहायक पुͧलस। सहायक पुͧलस को मानदेय के

Ǿप मɅ एक मुæत संͪवदा राͧश 10,000/- (दस हजार Ǿपये) ĤǓतमाह कȧ दर से देय होगा। इस राͧश

के अलावा ͩकसी अÛय Ĥकार का कोई भƣा एवं राͧश अनुमाÛय नहȣं होगा ।"

को Ǔनàनवत् ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है:-

"पद का नाम एवं मानदेय कȧ राͧश सहायक पुͧलस। सहायक पुͧलस को मानदेय के

Ǿप मɅ एक मुæत संͪवदा राͧश 13,000/- (तेरह हजार Ǿपये) ĤǓतमाह कȧ दर से देय होगा। इसके

अǓतǐरÈत इÛहɅ वाͪष[क वदȹ भƣा के Ǿप मɅ 4000/- (चार हजार Ǿपये) ĤǓतवष[ अनुमाÛय होगा।

उपरोÈत राͧश के अलावे ͩकसी अÛय Ĥकार का कोई भƣा एवं राͧश अनुमाÛय नहȣं होगा ।"

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 13 ͧसतàबर, 2024

(ii) ͪवभागीय अͬधसूचना सं०-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 (यथा संशोͬधत) के कंͫडका-10

(क) के वाÈयांश "ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ कुल सेवा अवͬध 07 (सात) वष[ से अͬधक नहȣं होगी"

को Ǔनàनवत् ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है:-

"ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ कुल सेवा अवͬध 08 (आठ) वष[ से अͬधक नहȣं होगी"

(iii) ͪवभागीय अͬधसूचना सं०-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 (यथा संशोͬधत) के कंͫडका-10

(घ) मɅ Ǔनàन Ĥावधान :-

"Ĥ×येक सहायक पुͧलस का 50 हजार Ǿपये का मेͫडÈलेम एवं 02 लाख Ǿपये का दुघ[टना/जीवन

बीमा कराया जायेगा, िजसके Ĥीͧमयम का भुगतान राÏय सरकार ɮवारा ͩकया जायेगा। यह बीमा

काय[ के दौरान घटना के घǑटत होने पर देय होगा ।"

को Ǔनàनवत् ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-

"Ĥ×येक सहायक पुͧलस का 1,00,000/- (एक लाख Ǿपये) का मेͫडÈलेम एवं

4,00,000/- (चार लाख Ǿपये) का दुघ[टना/जीवन बीमा पुͧलस मुÉयालय ɮवारा ͩकया जाना अǓनवाय[

होगा। यह बीमा काय[ के दौरान घटना के घǑटत होने पर देय होगा ।"

पूव[ मɅ िजन मामलो मɅ मेͫडÈलेम एवं दुघ[टना/जीवन बीमा का भुगतान बीमा नहȣं होने

अथवा ͩकसी कारणवश नहȣं ͩकया जा सका है। वैसे सभी मामलɉ कȧ समी¢ा

महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनदेशक ɮवारा करते हुए पया[Üत साêय / ͪवपğ के आधार पर मेͫडÈलेम

एवं दुघ[टना/जीवन बीमा हेतु पूव[ मɅ अनुमाÛय राͧश का भुगतान एक बारगी åयवèथा के तहत पूव[

Ǔनधा[ǐरत दर पर संͪवदा मद से ͩकया जा सकेगा ।

(iv) ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 (यथा संशोͬधत) मɅ कंͫडका-10

मɅ उप कंͫडका-(ञ) को Ǔनàन Ĥकार जोड़ा जाता हैः-

कंͫडका-10 (ञ) सहायक पुͧलसकͧम[यɉ को राÏय मɅ संͪवदा के आधार पर काय[रत कͧम[यɉ के अनुǾप

अवकाश अनुमाÛय होगा। इसके अǓतǐरÈत मǑहला सहायक पुͧलसकͧम[यɉ को मातृ×व अवकाश संͪवदा

के आधार पर काय[रत मǑहला कͧम[यɉ के अनुǾप अनुमाÛय होगा ।

2. उपरोÈत अͬधसूचना इस हद तक संशोͬधत समझा जाय ।

3. यह अͬधसूचना Ǔनग[त Ǔतͬथ से लागू होगा ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

राधेæयाम Ĥसाद,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 593 – 50