झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैिाख, 1946 (ि०)

संख् या – 266 रााँची, गुरूवार, 2 मई, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन ववभाग ।

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अधधसूचना

10 जनवरी, 2024

संख्या-14/सी०आर०-165/2021-197-- झारखण्ड राज्य गठन के उपरान्त झारखण्ड पुलिस सेवा के पदालिकाररय ों के

वालषिक ग पनीय अभ्युक्ति के अलििेखन हेतु क ई पररपत्र लनगित नहीों हुआ है। इस सोंबोंि में लबहार सरकार द्वारा लनगित

पररपत्र सोंख्या-7444, लदनाोंक 30.04.1979 की पृष्ठिूलम में झारखण्ड राज्य में झारखण्ड पुलिस सेवा के पदालिकाररय ों की

वालषिक ग पनीय अभ्युक्ति अलििेक्तखत की जाती रही है।

झारखण्ड पुलिस सेवा के पदालिकाररय ों के वालषिक ग पनीय अभ्युक्ति/वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन

का अलििेखन स्वतः स्पष्ट, पारदर्शी एवों प्रिावी ह सके इस पररपेक्ष्य में लनम्न अनुदेर्श जारी लकये जाते हैं:-

क. वालषिक ग पनीय अभ्युक्ति अब वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन (Annual Performance Appraisal

Report (APAR)) कहिायेगी। यह प्रलतवेदन ग पनीय सूचना की क लि में नहीों ह गी तथा Online समलपित की जा सकेगी।

ख. वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन का अलििेखन

वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन लवत्तीय वषिवार अथाित पहिी अपैि से 31 माचि तक अलििेक्तखत ह गी। लनम्नाोंलकत

पररक्तिलतय ों के अिीन झारखण्ड पुलिस सेवा के पदालिकाररय ों के लिए सोंबोंलित पदालिकारी के उलचत माध्यम से अनुर ि

पत्र प्राप्त ह ने पर गृह, कारा एवों आपदा प्रबोंिन लविाग द्वारा प्रमाण पत्र लनगित लकया जाएगा :-

(1) प्रलतवेदक पदालिकारी के अिीन तीन महीने से कम अवलि

(II) प्रलतवेदक पदालिकारी की मृत्यु

(III) पदिापन की प्रलतक्षा अवलि

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झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरूवार, 2 मई, 2024

(IV) लनिोंबन अवलि

(V) अवकार्श अवलि

उपर ि क्रमाोंक III से V हेतु सक्षम प्रालिकार द्वारा लवलनयमन / स्वीकृलत के उपराोंत प्रमाण पत्र लनगित लकया

जाएगा।

प्रलतवेलदत पदालिकारी के प्रलतलनयुक्ति या प्रलर्शक्षण में रहने की अवलि का वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन का

अलििेखन सोंबोंलित लविाग / केन्द्र से सोंग्रह कराकर उनका पैतृक लविाग सोंिाररत करेगा।

2. अभ्युक्ति अलििेखन हेतु वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन का प्रपत्र तथा प्रलतवेदक प्रालिकार /

समीक्षी प्रालिकार एवों स्वीकरण प्रालिकार की लववरणी क्रमर्शः पररलर्शष्ट-1 एवों पररलर्शष्ट-2 पर सोंिाररत है, लजसे इस

अलिसूचना का िाग समझा जाएगा।

3. वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन पााँच िाग ों में ह गा। िाग-1 एवों II प्रलतवेलदत पदालिकारी द्वारा िरे

जायेंगे। िाग III तीन खण्ड ों में िरा जायगा, ज लनम्न प्रकार हैं-

I. वालषिक कायि लनष्पादन का मूल्ाोंकन (Evaluation of Work Disposed) :- इस खण्ड में पाोंच र्शीषि हैं, प्रत्येक र्शीषि

में अलिकतम 10 अोंक तथा न्यूनतम 01 अोंक लदया जा सकेगा। इस खण्ड की अलिमानता 40 प्रलतर्शत की ह गी।

II. गुण ों एवों क्षमता का मूल्ाोंकन (Evaluation of quality and capacity) :- इस खण्ड में दस र्शीषि हैं, प्रत्येक र्शीषि

में अलिकतम 10 अोंक तथा न्यूनतम 01 अोंक लदया जा सकेगा। इस खण्ड की अलिमानता 30 प्रलतर्शत की ह गी।

III. कायाित्मक सक्षमता का मूल्ाोंकन (Evaluation of professional capability)

:- इस खण्ड में दस र्शीषि हैं, प्रत्येक र्शीषि में अलिकतम 10 अोंक तथा न्यूनतम 01 अोंक लदया जा सकेगा। इस खण्ड

की अलिमानता 30 प्रलतर्शत की ह गी।

IV. िाग-IV एवों िाग-V क्रमर्शः समीक्षी पदालिकारी तथा स्वीकरण पदालिकारी द्वारा िरे जाऐोंगे।

V. 5 से कम अोंक की ग्रेल ोंग क प्रलतकूि (Adverse) प्रलतवेदन माना जाएगा तथा 5 से 5.99 अोंक क अच्छा

(Good), 6 से 7.99 अोंक क बहुत अच्छा (Very Good) एवों 8 से 10 अोंक क उत्कृष्ट (Outstanding) माना जाएगा।

4. प्रत्येक पदालिकारी अपने कायि के सोंबोंि में लवलहत प्रपत्र में अपना वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन

(Annual Performance Appraisal Report [APAR]) (िाग-1 एवों II) 30 अप्रैि तक समलपित कर देंगे।

5. प्रलतवदेक पदालिकारी, समीक्षी पदालिकारी एवों स्वीकरण पदालिकारी अलनवायि रूप से क्रमर्शः 31 मई, 30 जून

तथा 31 जुिाई तक लवलहत प्रपत्र में वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन पर अपनी अभ्युक्तियााँ अलििेक्तखत कर िेंगे।

वैसे मामि ों में जहााँ समीक्षी/स्वीकरण पदालिकारी द अिग-अिग पदालिकारी ह ों त अनुवती अवलि में कायिरत

समीक्षी/स्वीकरण पदालिकारी ही मूल्ाोंकन प्रलतवेदन पर अपना मोंतव्य अोंलकत करेंगे।

6. यलद झारखण्ड पुलिस सेवा के लकसी पदालिकारी द्वारा लनिािररत अवलि में प्रपत्र के िाग-1 एवों II में अपना

वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन समलपित नहीों लकया जाता है त प्र न्नलत/वृलत उन्नयन पर पड़ने वािे दुष्प्रिाव ों के

लिए वे स्वयों जवाबदेह ह ोंगे।

7. प्रलतवेलदत पदालिकारी के द्वारा यलद लनिािररत अवलि में िाग-1 एवों II में वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन

प्रलतवेदन समलपित नहीों लकया जाता है त उि आर्शय की सूचना प्रलतवेदक पदालिकारी के द्वारा गृह, कारा एवों आपदा

प्रबोंिन लविाग क दी जाएगी एवों लविाग द्वारा ऐसे पदालिकारी के लवरूद्ध अनुर्शासलनक कारिवाई की जाएगी।

8. लनिािररत अवलि तक वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन न प्राप्त ह ने पर सोंबोंलित प्रलतवेदक / समीक्षी

पदालिकारी क जवाबदेह मानते हुए इससे माननीय मुख्यमोंत्री क अवगत कराया जाएगा तथा गृह, कारा एवों आपदा

प्रबोंिन लविाग द्वारा प्रलतवेदक / समीक्षी पदालिकारी के लवरूद्ध अनुर्शासलनक कारिवाई की जा सकेगी।

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9. वैसे पदालिकारी, लजनक अनुसूलचत जालत/जनजालत के कल्ाण से सोंबोंलित कायि देखने ह ों, उनके वालषिक

कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन में लवर्शेष रूप से इसका मूल्ाोंकन लकया जाए लक उनके द्वारा अनुसूलचत

जालत/जनजालत के कल्ाणाथि कायों में अलिरूलच िी गयी अथवा नहीों।

10. वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन व्यक्तिगत जानकारी पर आिाररत ह ना चालहए। लकसी एक वषि

के प्रलतवेदन में गत वषि या प्रलतवेलदत पदालिकारी के अन्य पदिापन से सोंबोंलित कायों या आचरण के सोंबोंि में क ई

मूल्ाोंकन नहीों ह ना चालहए।

11. प्रलतवेदक पदालिकाररय ों क अपने अिीनि वैसे सिी पदालिकारी, लजन पर उन्हें ग्रेल ोंग अोंलकत करनी है,

के कायों क व्यक्तिगत रूप से जानने का प्रयास करना चालहए। लकसी पदालिकारी के सोंबोंि में ग्रेल ोंग अोंलकत करने के

पूवि प्रलतवेदक पदालिकारी क यह देख िेना चालहए लक सोंबोंलित पदालिकारी का कायि सोंत षप्रद हुआ है अथवा नहीों?

ग्रेल ोंग दजि करने वािे पदालिकारी क एक व्यक्तिगत दैनक्तिनी रखनी चालहए लजसमें पयिवेक्षण के दौरान पदालिकाररय ों

के कायों की समीक्षा की सोंलक्षप्त लववरणी दजि की जानी चालहए तालक ग्रेल ोंग अोंलकत करते समय यह उपय गी लसद्ध ह ।

12. ग्रेल ोंग / प्रलतवेदन अोंलकत करते समय प्रलतवेदक पदालिकारी क अत्यलिक साविानी बरतनी चालहए।

अिीनि पदालिकाररय ों के साथ व्यक्तिगत लवद्वेष का पूणिरूपेण पररत्याग लकया जाना चालहए।

अवाोंछनीय लनिा अथवा प्रर्शोंसा, एक पदालिकारी का दूसरे पदालिकारी के साथ नापसोंदगी अथवा पसोंदगी का िाव

ग्रेल ोंग/प्रलतवेदन में नहीों प्रदलर्शित लकया जाए। प्रलतवेदक पदालिकारी से लनष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है।

13. ग्रेल ोंग/प्रलतवेदन में खालमय ों का समावेर्श करते हुए प्रलतवेदक पदालिकारी क स्पष्ट रूप से उल्लेख करना

चालहए लक अिीनि पदालिकारी का ध्यान उनकी खालमय ों की तरफ आकृष्ट लकया गया है अथवा नहीों ? अिीनि

पदालिकाररय ों के कायों के पयिवेक्षण की अपेक्षा प्रलतवेदक पदालिकारी से की जाती है, तालक यलद वे गिती करें त उसे

सुिारने का प्रयत्न लकया जा सके। समय-समय पर सुिार की गई सूक्ष्म त्रुलि का उल्लेख प्रलतवेदन में नहीों ह ना चालहए। उनके

अिीनि पदालिकारी यलद िूि ों के सुिार के लिए उलचत कदम उठाते हैं त उसे िी प्रलतवेदन में अोंलकत लकया जाना

चालहए।

14. केवि पूणि प्रलवलष्टय ों के साथ ही वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन स्वीकायि ह गा। यह झारखण्ड

पुलिस सेवा के पदालिकारी का उत्तरदालयत्व ह गा की वह िाग-1 एवों II सही-सही एवों पूणिरूपेण िरकर समलपित करें। यह

प्रलतवेदक पदालिकारी का उत्तरदालयत्व ह गा लक प्रलतवेदन के सिी लबन्दुओों पर वह मूल्ाोंकन करें तथा लकसी िी लबन्दु क

ररि न छ ड़ें।

ग. वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन पुस्ती की व्यविा

1. लविाग में अभ्युक्तिय ों के सोंिारण हेतु गृह, कारा एवों आपदा प्रबोंिन लविाग में एक प्रर्शाखा कायि करेगा ज एक

अवर सलचव/उप सलचव/सोंयुि सलचव के प्रिार में रहेगा। इस प्रर्शाखा द्वारा प्राप्त प्रलतवेदन ों के सोंिारण के साथ-साथ यह

िी देखा जायेगा लक वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन लनिािररत अवलि अन्तगित प्राप्त ह रहा है अथवा नहीों ?

प्रर्शाखा पदालिकारी का यह उत्तरदालयत्व ह गा लक वह प्रलतवेदक / समीक्षी पदालिकारी के अिीन िक्तित मामि ों की सूची

तैयार कर प्रत्येक माह के अन्त में प्रिारी पदालिकारी के माध्यम से प्रिान सलचव / सलचव क अवगत कराए। लजस स्तर पर

प्रलतवेदन िोंलबत रहेगा, सोंबोंलित पदालिकारी क स्माररत कराया जा सकेगा।

2. झारखण्ड पुलिस सेवा से िारतीय पुलिस सेवा में प्र न्नलत के लवचारण क्षेत्र में आने वािे पदालिकाररय ों का Blue

Book/Apar Dossier तैयार लकया जाएगा Blue Book/Apar Dossier के कवर पेज में पदालिकारी का नाम, वरीयता सूची

का क्रमाोंक / प्रकार्शन वषि एवों जन्मलतलथ अोंलकत लकया जाए। Blue Book/Apar Dossier के प्रारोंि के पृष्ठ ों पर

पदालिकाररय ों के सोंबोंि में सामान्य सूचना अोंलकत की जाए। लनम्न सूचनाओों क कोंल कावार सामान्य सूचना की श्रेणी में रखी

जाए :-

(1) लकस प्रलतय लगता परीक्षा से पदालिकारी का चयन हुआ है।

(II) य गदान की लतलथ।

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(III) जन्म लतलथ।

(IV) सेवालनवृलत की लतलथ।

(V) सेवा सम्पुलष्ट की लतलथ।

(VI) िायी पता।

(VII) वरीयता सूची का क्रमाोंक / प्रकार्शन वषि ।

(VIII) िलवष्य लनलि िेखा सोंख्या।

(IX) आरक्षण क लि (अनुसूलचत जालत/जनजालत के मामिे में)

(X) प्र न्नलत की लववरणी।

(XI) लवर्शेष सूचना (यलद क ई ह )।

3. Blue Book/Apar Dossier में अोंलकत सामान्य सूचना की प्रलवलष्ट के बाद अनुक्रमलणका के लिए कुछ पृष्ठ सुरलक्षत

रखे जाएाँ। अनुक्रमलणका क लनम्न लववरणी के अनुसार तैयार लकया जाए :-

(I) क्रमाोंक ।

(II) वषि।

(III) यलद वषि में एक से अलिक प्रलतवेदन है त प्रत्येक की अवलि।

(IV) प्रलतवेदक पदालिकारी का नाम एवों पदनाम।

(V) वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन की पृष्ठ सोंख्या।

(VI) अभ्युक्ति/प्रलतवेदन प्रलतहस्ताक्षररत / अलिप्रमालणत करने वािे पदालिकारी का नाम एवों पदनाम ।

4. प्रलतवेदक /समीक्षी/स्वीकरण पदालिकारी सेवालनवृलत के पश्चात अपने अिीनि पदालिकारी का वालषिक कायि

लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन सेवालनवृलत की लतलथ से अगिे 30 लदन ों तक अोंलकत करने हेतु सक्षम ह ोंगे।

5. प्रायः यह देखा गया है लक प्र न्नलत की देय लतलथ / वषि से लवगत पााँच वषों की वालषिक ग पनीय चाररलत्रयााँ / वालषिक

कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन सोंिाररत नहीों रहने की क्तिलत में प्र न्नलत का मामिा िोंलबत रखा जाता है। लपछिे पााँच वषों

की िगातार वालषिक ग पनीय चाररत्री/वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन के अिाव में प्र न्नलत बालित ह जाने में

सोंबोंलित पदालिकारी का क ई द ष नहीों ह ता है। पााँच वषों से पहिे की ग पनीय अभ्युक्तियााँ अच्छी / उत्कृष्ट रहती हैं, परन्तु

उन पर लवचार नहीों लकया जाता है। फिस्वरूप वैसी अच्छी / उत्कृष्ट ग पनीय अभ्युक्तियााँ / वालषिक कायि लनष्पादन

मूल्ाोंकन प्रलतवेदन रहते हुए िी प्र न्नलत प्रिालवत ह जाती है। ऐसी क्तिलत में सम्यक् लवचार परान्त यह लनणिय लिया गया है

लक यलद लकसी कारणवर्श देय प्र न्नलत की लतलथ / वषि से लपछिे पााँच वषों में लकसी चार वषों की अभ्युक्तियााँ / प्रलतवेदन

उपिब्ध ह त इनका अवि कन कर इसके आिार पर प्र न्नलत के मामिे पर लवचार लकया जाएगा।

घ. वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन का सोंसूचन

1. सोंबोंलित पदालिकारी APAR पर स्वीकृलत की तारीख से 45 (पैंतालिस) लदन ों के अिर अपीि समलपित सकते

हैं। यह अपीि प्रलतवेदन प्रमुख रूप से पदालिकारी के गुण, कायि सम्पादन आलद के मूल्ाोंकन के सोंबोंि में अन्तलविष्ट

तथ्यात्मक सम्प्रेक्षण तक ही सीलमत रहेगा। लनिािररत लदन ों के िीतर क ई अपीि नहीों प्राप्त ह ने की दर्शा में यह समझा

जायेगा लक इस सोंबोंि में सोंबोंलित पदालिकारी क क ई अपीि नहीों करना है।

2. अपीि प्राप्त ह ने के पश्चात् वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन में सोंर्श िन, लवि पन या अपीि

अस्वीकृत करने के लबन्दु पर अपर मुख्य सलचव/ प्रिान सलचव / सलचव गृह, कारा एवों आपदा प्रबोंिन लविाग, झारखण्ड

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(पररलर्शष्ट-2 के कमाोंक 2 से 24 में उल्लेक्तखत पदालिकाररय ों के मामिे पर) / मुख्य सलचव (पररलर्शष्ट-2 के कमाोंक 1 में

उल्लेक्तखत पदालिकाररय ों के मामिे पर) का लनणिय अोंलतम ह गा।

3. यलद झारखण्ड पुलिस सेवा के पदालिकारी उच्च न्यायािय के अन्तगित न्यालयक कायि हेतु प्रलतलनयुि रहे, त

प्रलतलनयुक्ति अवलि में न्यालयक कायि के सोंबोंि में यलद क ई प्रलतकूि ग्रेल ोंग लजिा एवों सत्र न्यायािीर्श द्वारा अलििेक्तखत की

जाए और उन प्रलतवेदन ों के सोंसूचन के पश्चात् सोंबोंलित पदालिकारी द्वारा प्रलतकूि अोंर्श के लवरूद्ध क ई अपीि समलपित

लकया जाता है, त उसे उच्च न्यायािय िेज लदया जायेगा। उच्च न्यायािय का ज िी लनणिय ह गा, उसे राज्य सरकार मान

िेगी।

च. अन्यान्य

1. झारखण्ड पुलिस सेवा के पदालिकाररय ों की ईमानदारी, आचरण एवों सत्यलनष्ठा पर प्रलतवेदन अोंलकत करने में

अत्योंत साविानी बरतनी चालहए। ऐसे प्रलतवेदन अोंलकत करने से पूवि प्रलतवेदक पदालिकारी क इसकी जााँच कर िेनी

चालहए। लबना जााँच लकये मात्र सोंदेह के आिार पर लबना लकसी प्रमाण के इन लबन्दुओों पर प्रलतकूि ग्रेल ोंग अोंलकत नहीों की

जाए।

2. अगर लकसी पदालिकारी द्वारा "वालषिक कायि लनष्पादन मूल्ाोंकन प्रलतवेदन" अलििेक्तखत करने हेतु सोंबोंलित

प्रपत्र (िाग-I एवों II) में ससमय िरकर समलपित कर लदया गया ह , त ससमय अभ्युक्ति अलििेक्तखत न करने का कुप्रिाव

सोंबोंलित पदालिकारी की प्र न्नलत पर नहीों पड़ेगा।

3. भ्रष्टाचार के मामि ों के र्शीघ्घ्र लनष्पादन करने की महत्ता बताने के लिए प्रत्येक पदालिकारी के कायों पर

मूल्ाोंकन वालषिक प्रलतवेदन में दजि की जानी चालहए लक भ्रष्टाचार उन्मूिनाथि उन्ह ोंने समुलचत अलिरूलच िी अथवा लर्शलथिता

बरती।

4. उपयुि

अनुदेर्श ों का कठ रता से अनुपािन ह इसके लिए सोंबोंलित पदालिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी

ह गें। अनुदेर्श ों के अनुपािन में असफि पदालिकारी के लवरूद्ध उलचत कारिवाई की जाएगी। यह लनदेर्श आदेर्श लनगित ह ने

की लतलथ से िागू लकया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाि के आदेर्श से,

अविनाश कुमार,

सरकार के अपर मुख्य सवचि ।

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अधीक्षक,

अधीक्षक, झारखण्ड

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय

राजकीय मुद्रणालय, रााँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रद्रत

रााँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रद्रत,

झारखण्ड गजट (असाधारण)

झारखण्ड गजट (असाधारण) 266 – 50