झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैिाख, 1946 (ि०)

संख् या – 267 रााँची, मंगलवार, 7 मई, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन ववभाग ।

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अधधसूचना

3 मई, 2024

सं0-14/न्याय-02/2022-2760-- विभागीय अविसूचना सं०-6471, विनांक-23.10.2010 के द्वारा श्री द्वाररका

प्रसाि वसंह, पुविस उपािीक्षक के विरूद्ध वनम्ांवकत िण्ड अविरोवपत वकया गया :-

(क) श्री द्वाररका प्रसाि वसंह, रा०पु०से०, पुविस उपािीक्षक अपने िेतनमान के प्रारंवभक प्रक्रम पर िेतन

प्राप्त करेंगे।

(ख) श्री वसंह भविष्य में वकसी स्वतंत्र प्रभार के पि पर पिस्थावपत नहीं वकये जायेंगे।

2.

तिुपरांत विभागीय अविसूचना सं०-720, विनांक-05.02.2019 द्वारा उक्त िण्ड को वनम्रूपेण

पररमावजित वकया गया ह ैः-

(क) सम्यक् समीक्षोपरांत झारखण्ड सेिा संवहता के वनयम 88 (1) एिं कावमिक, प्रशासवनक सुिार तथा

राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रााँची के संकल्प सं०-1698, विनांक 18.02.2012 में विये गये वनयम के आिोक में

श्री वसंह को पुविस उपािीक्षक के िेतनमान के प्रारंवभक प्रक्रम पर िेतन प्राप्त करने के िण्ड को 02 िषों तक

प्रभािी रखने का वनणिय विया गया तथा सजा समाप्तप्त के पश्चात सेिा संवहता के वनयम-85 के अन्तगित अगिी

िेतन िृप्तद्ध, वजस प्रक्रम पर िह अविसूचना वनगित की वतवथ को कायिरत थे, उस आिार पर अनुमान्य वकया

गया।

(ख) W.P.(S) No-620/2010 एिं W.P. (S) No-6254/2010 द्वाररका प्रसाि वसंह बनाम झारखण्ड

राज्य एिं अन्य मामिे में पाररत आिेश के आिोक में उक्त वद्वतीय िण्ड को वनरस्त वकया गया।

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झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 7 मई, 2024

3.

तिुपरांत श्री द्वाररका प्रसाि वसंह द्वारा माननीय उच्च न्यायािय, झारखण्ड, रााँची में िायर LPA No-

596/2017 में दिन ांक-07.06.2022 को पाररत न्यायािेश का अनुपािन नहीं होने के कारण िायर

अिमाननािाि (वसविि) सं०-346/2023, विनांक-04.01.2024 को वनम्ांवकत आिेश पाररत वकया गया ह :-

"...... the order of punishment dated 1st Nov.2010 modified to the extent that the

punishment of revision to original pay scale was modified to stoppage of two increment

for one year......"

उल्लेखनीय ह वक संगत मामिे में राज्य सरकार द्वारा सिोच्च न्यायािय, नई विल्ली में िायर SLP. No-

19008/2023 को दिन ांक-28.08.2023 को खाररज वकया जा चुका ह ।

4.

अतैः उक्त अिमाननािाि में पाररत न्यायािेश के अनुपािन के क्रम में श्री द्वाररका प्रसाि वसंह,

तत्कािीन पुविस उपािीक्षक को विभागीय अविसूचना सं०-6471, विनांक-23.10.2010 द्वारा विये िंड 'अपने

वेतनम न के प्र रांदिक प्रक्रम पर वेतन प्र प्त करेंगे' को 'एक िषि के विए िो िेतन िृप्तद्ध रोकने' के िंड के

रूप में संशोवित वकया जाता ह ।

5.

उपयुिक्त आिेश में सक्षम प्राविकार माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोिन प्राप्त ह ।

झारखण्ड राज्यपाि के आिेश से,

अजीत कुम र द ांह,

रक र के अवर दिव।

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अधीक्षक,

अधीक्षक, झारखण्ड

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय

राजकीय मुद्रणालय, रााँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रद्रत

रााँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रद्रत,

झारखण्ड गजट (असाधारण)

झारखण्ड गजट (असाधारण) 267 – 50