झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

1 आिæवन, 1946 (श०)

संÉ या – 610 राँची, सोमवार, 23 ͧसतàबर, 2024 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।

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अͬधसूचना

6 अगèत, 2024

संÉया-4/ मुकदमा-04-04/2024 का० 5145--झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा आयोिजत

Ĥथम सीͧमत उप समाहƣा[ ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा (ͪव£ापन सं. 05/2005) मɅ Įी माड़वारȣ साहु,

अनुĐमांक 20056867 ने ͪपछड़ा वग[-I (Ǒदåयांग Įेणी) कोǑट के उàमीदवार के Ǿप मɅ भाग ͧलया ।

2. Ĥथम सीͧमत उप-समाहƣा[ ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा (ͪव£ापन सं. 05/2005) के अßयथȸ

Įी माड़वारȣ साहू ɮवारा ǑहÛदȣ ͪवɮयापीठ, देवघर से साǑह×यालंकार कȧ उपाͬध ĤाÜत करने के कारण

ͪपछड़ा वग[-I (Ǒदåयांग Įेणी) कोǑट मɅ उनकȧ उप समहाƣा[ के पद पर ǓनयुिÈत नहȣं ͩकये जाने के

फललǾप Įी साहू ने ǓनयुिÈत हेतु माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ W.P(S) No-

2005/2023 दायर ͩकया गया ।

3. माननीय Ûयायालय ɮवारा W.P.(S) No-2005/2023 माड़वारȣ साहु बनाम राÏय सरकार

एवं अÛय मɅ Ǒदनांक 20.09.2023 को पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत है:-

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 23 ͧसतàबर, 2024

“8.As a cumulative effect, the respondent-Commission is directed to publish

the result of the petitioner pursuant to Advertisement No 05/2005 for 1st Deputy

Collector (Limited) Competitive Examination and recommend it to the Government

for appointment. if otherwise the petitioner is found to be suitable. On receipt of

recommendation, the Government shall issue formal appointment letter to the

petitioner. Let the entire exercises be undertaken within a period of twelve weeks

from the date of receipt of a copy of the order.

4. W.P (S) No.-2005/2023 माड़वारȣ साहु बनाम राÏय सरकार एवं अÛय मɅ Ǒदनांक

20.09.2023 को पाǐरत Ûयायादेश के ͪवǽɮध LPA No. 109/2024 दायर ͩकया गया। LPA No.

109/ 2024 मɅ Ǒदनाक 26.06.2024 को पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है:-

“8 In view of the notification dated 26th February 2015 and the judgment

passed in W.P(C) No. 3115 of 2015 and analogous cases, this Court is not

required to say anything more, and the Letter Patent Appeals filed by the State of

Jharkhand are liable to be dismissed. However, Mr. Sachin Kumar, the learned

A.A.G-II submits that the appointees were undergoing training at the time the writ

petitions were filed and now no post is vacant We think that for this reason the

appointment of meritorious condidates who had approached this Court in time

cannot be declined and all that we intend to observe is that the State Government

may create supernumerary posts for those candidates appointees.

5. W.P.(S) No-2005/2023 के पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ वादȣ Įी साहू ɮवारा

Contempt Case (C) No. 8/2024 माड़वारȣ साहु बनाम् राÏय सरकार एवं अÛय दायर ͩकया

गया। Contempt Case (C) No.8/2024 मɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा पाǐरत अÛतǐरम आदेश मɅ

ǐरट कोट[ के आदेश के आलोक मɅ अपीलाथȸ को अगलȣ सुनवाई के पहले ǓनयुÈत करने का Ûयायादेश

पाǐरत ͩकया गया ।

6.

उपरोÈत वादɉ मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा पाǐरत आदेश के

आलोक मɅ झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा आयोिजत Ĥथम सीͧमत उप समाहƣा[ ĤǓतयोͬगता

परȣ¢ा (ͪव£ापन सं. 05/2005) के आधार पर आयोग ɮवारा कȧ गई अनुशंसा के आलोक मɅ

Įी माड़वारȣ साहु, अनुĐमांक-20056867 कȧ ͪपछड़ा वग[-I कोǑट मɅ सृिजत छायापद के ͪवǽɮध

झारखÖड ĤशासǓनक सेवा के मूल कोǑट (वेतनमान PB-II, 9300-34800 Ēेड पे 5400) मɅ ͪपछडा

वग[- I (Ǒदåयांग Įेणी) कोǑट के अÛतग[त परȣêयमान उप समाहƣा[ के Ǿप मɅ औपबंͬधक Ǿप से

ǓनयुÈत करते हुए ͬगǐरडीह िजला मɅ िजला Ĥͧश¢ण ĤाÜत करने हेतु पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।

7.

Įी माड़वारȣ साहु कȧ उप समाहƣा[ के पद पर ͪपछडा वग[- I (Ǒदåयांग Įेणी) कोǑट मɅ

ǓनयुिÈत Ǔनàनांͩकत शतɟ के अधीन होगी :-

(i) अßयथȸ कȧ परȣêयमान अवͬध, ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ से दो वषɟ कȧ होगी। संतोषĤद सेवा

नहȣं रहने पर सेवा समाÜत कȧ जा सकती है या परȣêयमान अवͬध को बढ़ाया जा सकता है।

नवǓनयुÈत परȣêयमान उप समाहƣा[ओं का Ĥͧश¢ण ͪवभागीय पğांक 2/èथा०Ǔन०-01/08 का० 4191

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 23 ͧसतàबर, 2024

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Ǒदनांक 08.07.2008 ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ĥͧश¢ण अवͬध एवं काय[Đम के अनुǾप सàपÛन कराया

जाएगा ।

(ii) अßयथȸ संलÊन ͪवǑहत Ĥपğ मɅ अपने वत[मान पता मɅ अंͩकत िजला के अनुमÖडल

पदाͬधकारȣ/काय[पालक दÖडाͬधकारȣ ɮवारा Ĥमाͨणत इस आशय का शपथ पğ Ĥͧश¢ण हेतु योगदान

के समय संबंͬधत िजला मɅ समͪप[त करɅगे ͩक इनके ɮवारा समͪप[त सभी Ĥमाण पğ सहȣ हɇ तथा

उनके ͪवǽɮध ͩकसी Ûयायालय मɅ कोई अपराधवाद/अÛय वाद दायर नहȣं है एवं इनका आचरण

ĤǓतकूल नहȣं है ।

(iii) अßयथȸ कȧ वरȣयता झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मेधा Đमांक के

अनुसार Ǔनयमानुसार Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी। इस अͬधसूचना कȧ Đम संÉया वरȣयता सूची/मेधा Đमांक

नहȣं है ।

(iv) अßयथȸ को Ĥͧश¢ण हेतु आवंǑटत िजला मɅ अͬधसूचना Ǔनग[मन कȧ Ǔतͬथ से 30 Ǒदनɉ

के अÛदर अǓनवाय[ Ǿप से योगदान देना है ।

(v) अßयथȸ को Ĥͧश¢ण हेतु आवंǑटत िजला मɅ योगदान के समय Ǔनàन कागजात समͪप[त

करना होगा :-

(क) काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के संकãप संÉया-1919 Ǒदनांक

28.01.76 ɮवारा दहेज न लेने से संबंͬधत घोषणा पğ ।

(ख) काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग कȧ अͬधसूचना संÉया- 5437 Ǒदनांक

09.09.2010 एवं 9519 Ǒदनांक 22.09.2014 के आलोक मɅ ͪवǑहत Ĥपğ मɅ चल-अचल

सàपͪƣ का Þयौरा ।

(ग) असैǓनक शãय ͬचͩक×सक-सह-मुÉय ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनग[त मेͫडकल

ͩफटनेस Ĥमाण पğ ।

(घ) पूव[ ǓनयोÈता ɮवारा Ǔनग[त ͪवरमन आदेश (Relieving Order) कȧ मूल ĤǓत/पूव[ सेवा

से ×यागपğ कȧ ĤǓत ।

(vi) समͪप[त Ĥमाण पğɉ मɅ भͪवçय मɅ जाँचोपराÛत ͩकसी Ĥकार कȧ ͪवसंगǓत पाये जाने पर

उनकȧ ǓनयुिÈत Ǔनयमानुसार रɮद कȧ जा सकती है ।

(vii) ǓनयुिÈत ͪवभाग, ǒबहार सरकार के पğाक 5817 Ǒदनांक 03.05.1963 के आलोक मɅ

चǐरğ ĤǓतवेदन एवं पूव[वृƣ स×यापन ĤǓतवेदन ĤǓतकूल पाये जाने पर एक महȣने कȧ सूचना पर

अßयथȸ कȧ सेवा समाÜत कȧ जा सकती है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

Ĥदȣप कुमार पासवान,

सरकार के अवर सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 610 – 50