झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
12 आिæवन, 1946 (श०)
संÉ या – 624 राँची, शुĐवार, 4 अÈटूबर, 2024 (ई०)
पय[टन, कला-संèकृǓत, खेल-कूद एवं युवा काय[ ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
1 अÈटूबर, 2024
अͬधसूचना संÉया-01/ͪवͪवध-07-01/2013(अंश)-13--भारत के संͪवधान के अनुÍछेद-309 के
ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल ɮवारा ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया
1126, Ǒदनांक 30.11.2012 के ɮवारा अͬधसूͬचत ‘‘झारखÖड राÏय युवा आयोग Ǔनयमावलȣ –
2012’’ कȧ कंͫडका (6)(ii) एवं (12)(i) के आलोक मɅ Ǔनयमावलȣ के उपबÛधɉ के काया[Ûवयन एवं
संचालन ĤͩĐया के Ǔनधा[रण के ͧलए ‘‘झारखÖड राÏय युवा आयोग ĤͩĐया एवं संचालन ͪवǓनयम
2024’’ Ǔनàनǽपेण गǑठत कȧ जाती है:-
1.
संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभ -
(i)
यह ‘‘झारखÖड राÏय युवा आयोग ĤͩĐया एवं संचालन ͪवǓनयम 2024’’ कहȣ जायेगी।
(ii)
इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।
(iii)
यह ͪवǓनयम अͬधसूचना Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृƣ होगा ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 4 अÈटूबर, 2024
2.
पǐरभाषाएं - इस ͪवǓनयम मɅ जबतक संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न हो:
(i)
‘सरकार’ से अͧभĤेत है झारखÖड कȧ राÏय सरकार;
(ii)
‘संͪवधान’ से अͧभĤेत है भारत का संͪवधान;
(iii)
‘ͪवभाग’ से अͧभĤेत है पय[टन, कला-संèकृǓत, खेल-कूद एवं युवा काय[ ͪवभाग;
(iv)
‘आयोग’ से अͧभĤेत है झारखÖड राÏय युवा आयोग Ǔनयमावलȣ - 2012 कȧ कंͫडका
(3) (i) के अÛतग[त गǑठत आयोग;
(v)
‘Ǔनयमावलȣ’ से अͧभĤेत है पय[टन, कला-संèकृǓत, खेल-कूद एवं युवा काय[ ͪवभाग,
झारखÖड अÛतग[त ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया 1126, Ǒदनांक 30.11.2012 के ɮवारा
गǑठत झारखÖड राÏय युवा आयोग Ǔनयमावलȣ - 2012
(vi)
‘राÏयपाल’ से अͧभĤेत है झारखÖड के राÏयपाल;
(vii)
‘ͪवभागीय मंğी’ से अͧभĤेत है झारखÖड सरकार के पय[टन, कला-संèकृǓत, खेल-कूद
एवं युवा-काय[ ͪवभाग के मंğी;
(viii)
‘ͪवभागीय सͬचव’ से अͧभĤेत है झारखÖड सरकार के पय[टन, कला-संèकृǓत, खेल-
कूद एवं युवा-काय[ ͪवभाग के सͬचव/Ĥधान सͬचव/अपर मुÉय सͬचव;
(ix)
‘अÚय¢’ से अͧभĤेत है झारखÖड राÏय युवा आयोग Ǔनयमावलȣ - 2012 कȧ कंͫडका
(3)(ii)(a) के अÛतग[त आयोग के मनोǓनत अÚय¢;
(x)
‘सदèय’ से अͧभĤेत है झारखÖड राÏय युवा आयोग Ǔनयमावलȣ - 2012 कȧ कंͫडका
(3)(ii)(b) के अÛतग[त आयोग के मनोǓनत सदèय,
(xi)
‘सदèय सͬचव’ से अͧभĤेत है झारखÖड राÏय युवा आयोग Ǔनयमावलȣ - 2012 कȧ
कंͫडका (3)(पप)(ब) के अÛतग[त आयोग के मनोǓनत सदèय सͬचवय
(xii) ‘ͪवƣीय वष[’’ से अͧभĤेत है सरकार के ͪवƣ ͪवभाग के ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͪवƣीय वष[,
(वत[मान मɅ 01 अĤैल से Ĥारंभ होकर 31 माच[ को समाÜत);
(xiii) ‘बɇक’ से अͧभĤेत है राÏय मɅ काय[रत अͬधसूͬचत बɇक;
3.
ͪवèतार तथा ĤयुिÈत:- त×समय Ĥवृत ͩकÛहȣं अÛय Ǔनयमɉ या आदेशɉ मɅ अÛतͪव[çट ͩकसी
बात के होते हुए भी ये ͪवǓनयम आयोग कȧ ĤͩĐया एवं संचालन के ͧलए लागू हɉगे।
4.
आयोग कȧ संरचना एवं मानव बल:-
(i)
झारखÖड राÏय युवा आयोग Ǔनयमावलȣ - 2012 कȧ कंͫडका (5)(i) के आलोक मɅ
ͪवभाग वैसे पदाͬधकाǐरयɉ एवं कम[चाǐरयɉ कȧ सेवा आयोग को उपलÞध कराएगा, जो
आयोग के काय[कलापɉ के Ĥभावशालȣ Ǔनçपादन हेतु आवæयक हो ।
(ii)
आयोग के काय[रत रहने के दौरान आयोग मɅ Ǔनàनांͩकत कͧम[यɉ का Ǔनयोजन
वाéयİोत एजɅसी के माÚयम से ͩकया जाएगा -
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3
Đ॰सं०
पदɉ कानाम
संÉया
अßयुिÈत
1.
ͧलͪपक-सह-टंकक/
कàÜयूटर ऑपरेटर
01
सभीकͧम[यɉ काǓनयोजन
ͪवभागीय
अनुमोदनोपरान्त
वाéयİोत
एजɅसी
के
माÚयम से ͩकया जाएगा।
इन पदो के ͧलए योÊयता,
वेतन-भƣे/मानदेय,
आǑद
का Ǔनधा[रण ͪवƣ ͪवभाग,
काͧम[क ĤशासǓनक सुधार
तथा राजभाषा ͪवभाग एवं
Įम Ǔनयोजन Ĥͧश¢ण
तथा
कौशल
ͪवकास
ͪवभाग, झारखÖड, राँची
के अनुǾप कȧ जाएगी।
2.
आदेशपाल
02
3.
सफाईकमȸ
02
(iii)
उपयु[Èत पदɉ के अǓतǐरÈत आवæयकतानुसार झारखÖड राÏय युवा आयोग के अÚय¢
कȧ अनुशंसा पर ͪवभागीय अनुमोदन के उपराÛत हȣ दैǓनक भोगी कͧम[यɉ का Ǔनयोजन
ͩकया जा सकेगा ।
(iv)
आयोग के काय[रत रहने के दौरान हȣ उपयु[Èत वͨण[त कͧम[यɉ कȧ सेवा लȣ जाएगी।
आयोग के अकाय[शील रहने कȧ अवèथा मɅ लेखापाल को सभी लेखा काय[ एवं अÛय
अͧभलेखɉ के संधारण तथा काया[लय के साफ-सफाई हेतु केवल 01 माह का अवͬध
ͪवèतार Ǒदया जाएगा ।
(v)
आयोग के अकाय[शील होने से अͧभĤेत है ͩक जब आयोग मɅ झारखÖड राÏय युवा
आयोग Ǔनयमावलȣ - 2012 कȧ कंͫडका (3)(ii)(a)(b) के अÛतग[त मनोǓनत होने वाले
आयोग के अÚय¢ एवं सदèय के सभी पद ǐरÈत हɉ अथवा झारखÖड राÏय युवा
आयोग को भंग कर Ǒदया गया हो। झारखÖड राÏय युवा आयोग के अͩĐयाशील रहने
कȧ िèथǓत मɅ आयोग के सदèय सͬचव कȧ सेवा काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा
राजभाषा ͪवभाग/पय[टन, कला संèकृǓत, खेलकूद एवं युवाकाय[ ͪवभाग मɅ वापस ले
लȣ जायेगी ।
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(vi)
आयोग के ͧलए èवीकृत पदɉ पर Ǔनयोिजत वाéयİोत कͧम[यɉ को सरकारȣ सेवक नहȣं
माना जाएगा, वे वाéयİोत एजɅसी के कमȸ माने जाएँगे, एवं उÛहɅ ͪवƣ ͪवभाग,
काͧम[क ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग एवं Įम Ǔनयोजन Ĥͧश¢ण तथा
कौशल ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची के ɮवारा Ǔनधा[ǐरत सेवा शƣɟ के अनुसार
भुगतान ͩकया जाएगा, तथा उनका ͩकसी भी Ĥकार का भुगतान अथवा ǓनयͧमǓतकरण
अथवा कोई भी अÛय दावा आयोग/ͪवभाग/सरकार पर नहȣं होगा ।
(vii) कͧम[यɉ कȧ उपलÞधता हेतु Ǔनधा[ǐरत ͪवǑहत ĤͩĐया का पालन करते हुए आयोग
वाéयİोत एजɅसी का चयन कर सकेगा। ͪवभाग अथवा ͪवभाग के Ǔनयंğाधीन ͩकसी
भी Ǔनदेशालय, अथवा झारखÖड खेल Ĥाͬधकरण के ɮवारा अनुबिÛधत वाéय İोत
एजेÛसी कȧ सेवा भी इस काय[ हेतु लȣ जा सकती है। चयǓनत वाéय İोत एजेÛसी
ɮवारा कͧम[यɉ कȧ सेवा ͪवभागीय शƣɟ के अधीन देना सुǓनिæचत ͩकया जायेगा ।
5.
सदèय सͬचव के अͬधकार एवं काय[:- आयोग के सभी काय[कलापɉ का संचालन सदèय
सͬचव के माÚयम से ͩकया जाएगा -
(i)
आयोग कȧ ओर से सभी Ĥकार के पğाचार,
(ii)
आयोग के ɮवारा ͧलए गए Ǔनण[यɉ का अनुपालन,
(iii)
अÚय¢ के Ǔनदेश के आलोक मɅ आयोग का ĤशासǓनक एवं दैनिÛदनी काय[,
(iv)
आयोग के सभी पदाͬधकǐरयɉ एवं कम[चाǐरयɉ का ĤशासǓनक Ǔनयंğण, काय[ बँटवारा,
अवकाश कȧ èवीकृǓत, चाǐरğी अͧभलेखन, मानदेय, पाǐरĮͧमक व वेतनाǑद का
भुगतान, अनुपिèथǓत ͪववरणी, काया[लय का Ǔनरȣ¢ण, कͧम[यɉ के कायɟ कȧ समी¢ा,
आǑद सǑहत सभी काय[ जो आयोग के संचालन, अनुशासन एवं ͪवƣीय ĤबÛधन के
ͧलए आवæयक हो,
(v)
आयोग का सरकार के अÛय ͪवभागɉ, संèथाओं, केÛġ सरकार के युवा आयोग, अÛय
राÏयɉ के युवा आयोग के साथ समÛवय,
(vi)
आयोग कȧ बैठक का आयोजन, बैठक के ͧलए एजɅडा का गठन, बैठक कȧ सूचना का
ससमय संĤेषण, बैठक कȧ काय[वाहȣ, ͪवगत बैठक सàबÛधी ए.टȣ.आर. (ActionTaken
Report),
(vii) राÏय के भीतर एवं राÏय के बाहर आयोग के दौरɉ का ĤबÛधन,
(viii) सरकार के सम¢ अनुमोदन हेतु Ĥèतावɉ का ĤèतुǓतकरण,
(ix)
सरकार के ɮवारा आयोग को Ǒदए गए ͪवƣीय अͬधकारɉ का उपयोग,
(x)
सुǓनिæचत करना ͩक आयोग के काय[-कलाप सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ के
अÛतग[त हɉ,
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 4 अÈटूबर, 2024
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(xi)
आयोग के संचालन एवं काय[-कलाप के सàबÛध मɅ अÚय¢/ͪवभाग/सरकार ɮवारा Ǒदए
गए Ǔनदȶशɉ का अनुपालन,
(xii)
वैसे सभी अÛय काय[ जो आयोग के संचालन हेतु आवæयक हɉ,
6.
अÚय¢ एवं सदèयगण का वेतन एवं भƣे तथा सेवा कȧ अÛय शƣ[ तथा बंधेज:-
(i)
झारखÖड राÏय युवा आयोग Ǔनयमावलȣ - 2012 कȧ कंͫडका (5)(प) के आलोक मɅ
आयोग के अÚय¢ एवं सदèयगण का वेतनाǑद का Ǔनधा[रण इस Ĥकार ͩकया
जाता है –
Đ०सं०
ͪववरण
अÚय¢
सदèय
1.
दजा[
सरकारके
कैǒबनेटमंğीके
समतुãय।
सरकार
के
राÏय
मंğीके
समतुãय।
2.
वेतन
मंǒğमंडल
सͬचवालय
एवं
Ǔनगरानी
ͪवभाग
(समÛवय)
झारखÖड सरकार के संकãप सं॰ - 606 Ǒदनांक
31.05.2018 ɮवारा Ǔनधा[ǐरत वेतन एवं भƣा देय होगा।
3.
आवास
मंǒğमंडल
सͬचवालय
एवं
Ǔनगरानी
ͪवभाग
(समÛवय)
झारखÖड सरकार के संकãप सं॰ - 606 Ǒदनांक
31.05.2018 ɮवारा Ǔनधा[ǐरत आवास एवं अÛय सुͪवधा।
4.
वाहन
ͪवƣ ͪवभागɮवाराǓनधा[ǐरतमापदÖडकेअनुसारभाडेपर
एक वाहन (चालक सǑहत)।
5.
याğा-भƣा
मंǒğमंडल
सͬचवालय
एवं
Ǔनगरानी
ͪवभाग
(समÛवय)
झारखÖड सरकार के संकãप सं॰ - 606 Ǒदनांक
31.05.2018 के अनुǾप याğा भƣा।
6.
आवासीय
फोन
उपयु[ÈतĐ०सं०(1) मɅ Ǔनधा[ǐरतवेतनĮेणीके
अनुसार
ͪवƣ ͪवभाग, झारखंड सरकार के ɮवारा समय-समय पर
Ǔनधा[ǐरत।
7.
मोबाईल
8.
इंटरनेट
सुͪवधा
9.
अखबार
एवं
पğ-पǒğकाएँ
05 èथानीयव02 राçĚȣय
अखबार (ǑहÛदȣ एवं अंĒेजी),
02 पǒğका।
04 èथानीयव01 राçĚȣय
अखबार, 01 पǒğका।
(ii)
सदèय सͬचव को आयोग के काय[ हेतु सरकारȣ सेवा मɅ उनके पद एवं Įेणी के
अनुǾप अनुमाÛय सुͪवधाएँ देय होगी ।
(iii)
अÚय¢ के अनुमोदन से आयोग काया[लय के ͧलए ĤǓतǑदन 02 अखबार उपलÞध
कराया जाएगा ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 4 अÈटूबर, 2024
(iv)
सदèय सͬचव को उनके पद व Įेणी (Rank and pay Matrix) के अनुसार सरकार
के ͪवƣ ͪवभाग के ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत याğा एवं अÛय भƣे देय हɉगɅ।
सदèय सͬचव को आयोग के काय[ हेतु अÚय¢ ɮवारा अनुमोǑदत याğाओं के ͧलए हȣ
याğा एवं अÛय भƣा देय होगा। सदèय सͬचव के याğा भƣा का भुगतान आयोग कȧ
èथापना मद मɅ आवंǑटत राͧश से ͩकया जाएगा ।
(v)
अÚय¢ अपने सभी ħमण-काय[Đमɉ (राÏय के अÛदर एवं राÏय के बाहर) का
अनुमोदन करने के ͧलए èवयं स¢म Ĥाͬधकार हɉगे। सदèयगण एवं सदèय सͬचव कȧ
राÏय के अÛदर कȧ याğा का अनुमोदन अÚय¢ के ɮवारा ͩकया जाएगा, जबͩक राÏय
से बाहर से याğा के ͧलए अÚय¢ कȧ अनुशंसा के आधार पर ͪवभागीय मंğी का
अनुमोदन आवæयक होगा ।
7.
लेखा एवं बजट -
(i)
आयोग आगामी ͪवƣीय वष[ का बजट तैयार कर, आयोग कȧ èवीकृǓत ĤाÜत कर
ͪवभाग को ससमय उपलÞध कराएगा। आयोग के बजट मɅ आगामी ͪवƣीय वष[ मɅ
आयोग के ɮवारा ͩकए जाने वालȣ कायɟ कȧ Ǿप-रेखा एवं संभाͪवत åयय सिÛनǑहत
होगी ।
(ii)
ͪवभागीय èवीकृǓत एवं बजटȣय राͧश के उपबÛध होने के बाद उपबिÛधत राͧश ͪवभाग
के ɮवारा आयोग को उपलÞध करा दȣ जाएगी ।
(iii)
आयोग के मुÉयालय मɅ आयोग के लेखा का संधारण ͩकया जाएगा। सरकार के ͪवƣ
Ǔनयमावलȣ, कोषागार संǑहता व सरकार के ɮवारा समय-समय जारȣ ͪवͧभÛन Ǔनदȶशɉ
के अनुसार लेखा का संधारण ͩकया जाएगा ।
(iv)
ͪवभाग के ɮवारा बजटȣय उपबÛध का आवंटन सीधे आयोग को उपलÞध कराया
जाएगा ।
(v)
आयोग के सदèय सͬचव आयोग के Ǔनकासी-एवं-åययन पदाͬधकारȣ हɉगे। सदèय
सͬचव Ǔनकासी एवं åययन पदाͬधकारȣ के Ǿप मɅ अपने दाǓय×वɉ के Ǔनव[हन के Đम
मɅ राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत सभी Ǔनयमɉ/ĤͩĐयाओं का अनुपालन सुǓनिæचत
करɅगे ।
(vi)
आयोग के सदèय सͬचव को एक लाख ǽपये एवं अÚय¢ को पाँच लाख ǽपये का
ͪवपğ पाǐरत करने कȧ शिÈत होगी, उससे अͬधक राͧश के ͪवपğ पाǐरत करने हेतु
ͪवभाग के सͬचव का अनुमोदन ĤाÜत करना होगा। भͪवçय मɅ, ͪवपğ पाǐरत ͩकए
जाने कȧ शिÈतयɉ मɅ संशोधन ͪवभाग के èतर पर ͪवभागीय मंğी के अनुमोदन से
ͩकया जा सकेगा ।
(vii) लेखा के संधारण हेतु झारखÖड राÏय युवा आयोग Ǔनयमावलȣ - 2012 कȧ कंͫडका
(5)(i) के आलोक मɅ आयोग को एक लेखा पदाͬधकारȣ, एक लेखापाल एवं एक
एम॰टȣ॰एस॰/Ěेजरȣ सरकार कȧ सेवाएँ ĤǓतǓनयुिÈत के आधार पर उपलÞध कराई
जाएगी ।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 4 अÈटूबर, 2024
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8.
आय ĤािÜत एवं बɇक खाता का संचालन -
(i)
अÚय¢ के अनुमोदन से आयोग को अपने नाम से ͩकसी अनुसूͬचत साव[जǓनक ¢ेğ
के बɇक मɅ खाता खोलने कȧ अनुमǓत होगी ।
(ii)
सरकार से ĤाÜत होने वाले अनुदान कȧ राͧश का संधारण उÈत खाते मɅ ͩकया जा
सकेगा ।
(iii)
आयोग को ͩकसी अÛय İोत से ĤाÜत होने वाले धनराͧश का संधारण आयोग के बɇक
खाता मɅ ͩकया जायेगा। ͩकस सा्रेत से ͩकतनी राͧश एवं ͩकस काय[ हेतु आयोग ĤाÜत
हुई है/हो रहȣ है कȧ सàपूण[ ͪववरणी ͪवभाग को समय-समय पर आयोग ɮवारा
उपलÞध करायी जायेगी। तदोपराÛत हȣ आयोग इसका åयय आयोग के ͧलए Ǔनधा[ǐरत
काय[कलापɉ एवं गठन के उɮदेæयɉ कȧ पूǓत[ माğ के ͧलए ͩकया जा सकेगा ।
(iv)
धनराͧश के अǓतǐरÈत आयोग ͩकसी भी åयिÈत, संèथा, कंपनी, Ǔनकाय, आǑद से
सामĒी के Ǿप मɅ ऐसी सहायता, दान, आǑद ĤाÜत करने के ͧलए पाğ होगा, िजनका
उपयोग आयोग के ͧलए Ǔनधा[ǐरत काय[कलापɉ के ͧलए जा सकेगा। इसकȧ भी सàपूण[
ͪववरणी ͪवभाग को समय-समय पर आयोग ɮवारा उपलÞध करायी जायेगी ।
(v)
ऐसे आय एवं सामĒी के åयय अथवा ͪवतरण आयोग कȧ बैठक मɅ Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया
के अनुसार ͩकया जाएगा ।
(vi)
आयोग के बɇक खाता का संचालन अÚय¢ ɮवारा इस काय[ हेतु मनोनीत ͩकसी एक
सदèय एवं सदèय सͬचव के संयुÈत हèता¢र से ͩकया जा सकेगा, परÛतुक यह ͩक
खाता संचालन हेतु सदèय सͬचव का हèता¢र अǓनवाय[ होगा ।
(vii) Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ कȧ समािÜत पर आयोग के ɮवारा ǓनयुÈत अंके¢क के ɮवारा अपने
सभी आय-åययक का अंके¢ण कराना अǓनवाय[ होगा, अंके¢ण ĤǓतवेदन कȧ ĤǓत
ͪवभाग को उपलÞध कराई जाएगी ।
9.
ĤशासǓनक एवं आयोग के संचालन सàबÛधी ͪवषयɉ पर ĤͩĐया के Ǔनधा[रण हेतु आयोग
स¢म Ĥाͬधकार होगा ।
10.
उपयु[Èत के अǓतǐरÈत कोई भी नयी योजना, अथवा ͪवषय, िजसमɅ लोक Ǔनͬध का åयय
संभाͪवत हो, के सàबÛध मɅ ͪवभाग के माÚयम से सरकार कȧ èवीकृǓत ĤाÜत कर हȣ आयोग
कार[वाई करेगा ।
11.
अÛय बातɉ के अÛतͪव[çट होते हुए भी, उपयु[Èत मɅ से कोई भी कंͫडका, िजसमɅ ǓनǑहत शƣɏ
सरकार के ͩकसी ͪवभाग के ɮवारा Ǔनग[त संकãप के समǾप न हɉ, तो सरकार के ɮवारा
Ǔनग[त इस अͬधसूचना को उÈत ͪवषय पर लागू माना जाएगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 624 – 50