झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

16 आिæवन, 1946 (श०)

संÉ या – 637 राँची, मंगलवार, 8 अÈटूबर, 2024 (ई०)

खाȨ, सावŊजिनक िवतरण एवं उपभोƅा मामले िवभाग

--------

संकʙ

1 अÈटूबर, 2024

िवषय:- राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम, 2013 से अनाDžािदत सुपाũ लाभुकों को खाȨ सुरƗा

उपलɩ कराये जाने हेतु राǛ योजनाȶगŊत संचािलत ʼʼझारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा योजना

(Jharkhand State Food Security Scheme)ʼʼ को संशोिधत ŝप मŐ संचालन की ˢीकृित।

संƥा:- खा॰Ů॰-01/झा०रा०खा०सु०यो०/06-7/2020 – 2402--राǛ मŐ माह अƃूबर,

2015 से राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम, 2013 लागू है। अिधिनयम के Ůावधानानुसार खाȨाɄ िवतरण

की दो योजनाएँ कायाŊİɋत की जा रही हœ -

(i)

अȷोदय अɄ योजना, िजसके अȶगŊत लाभुकों को 35 िकलोŤाम खाȨाɄ Ůित पįरवार

Ůितमाह की दर से िवतįरत िकया जाता है,

(ii)

पूवŊिवƅा Ůाɑ गृह̾थ योजना, िजसके अȶगŊत लाभुकों को 5 िकलोŤाम खाȨाɄ Ůित लाभुक

Ůितमाह की दर से िवतįरत िकया जाता है।

2.

राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम के अȶगŊत राǛ की 86.48% Ťामीण आबादी एवं 60.20% शहरी

आबादी को आDžािदत िकये जाने का लƙ भारत सरकार Ȫारा िनधाŊįरत िकया गया है। इस आधार पर

भारत सरकार Ȫारा अिधिनयम के अȶगŊत आDžािदत होने वाले लाभुकों की अिधकतम संƥा

2,64,25,385 िनधाŊįरत की गयी है। वतŊमान मŐ अिधिनयम के अȶगŊत िनधाŊįरत लƙ के िवŝȠ शत-

Ůितशत लाभुकों को आDžािदत िकया जा चुका है।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 अÈटूबर, 2024

3.

भारत सरकार Ȫारा राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम के तहत वषŊ 2011 की जनगणना के आँकड़ों के

आधार पर ही अिधिनयम के अȶगŊत आDžािदत होने वाले लाभुकों का लƙ िनधाŊįरत िकया गया है,

िजसमŐ वृİȠ अगली जनगणना आँकड़ों के आधार पर ही संभव है।

वषŊ 2011 की जनगणना आँकड़ों के अनुसार राǛ की जनसंƥा 3,29,88,134 है। जबिक

राǛ के िलए जनसंƥा का दशकीय वृİȠ दर 22.3% है। इस वृİȠ दर के आलोक मŐ राǛ की

वतŊमान जनसंƥा 4 करोड़ के आस-पास होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

4.

वतŊमान मŐ कई ऐसे लाभुक हœ, जो अिधिनयम के अȶगŊत आDžािदत होने हेतु पाũता रखते हœ िकȶु

įरİƅयाँ नहीं होने के कारण उɎŐ आDžािदत करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस Ůकार ऐसे लाभुक

पाũता रखने के बावजूद भी खाȨाɄ के लाभ से वंिचत हœ।

5.

राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम, 2013 की धारा-32 के तहत केȾ सरकार अथवा राǛ सरकार को

खाȨ आधाįरत कʞाण योजनाओं का संचालन जारी रखने अथवा ऐसी योजनाओं का सूũण करने का

अिधकार िदया गया है।

6.

उपयुŊƅ पįरŮेƙ मŐ राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम से अनाDžािदत सुपाũ लाभुकों को Ůित लाभुक 05

िकलोŤाम खाȨाɄ (चावल) Ůितमाह उपलɩ कराये जाने हेतु राǛ मŐ ‘‘झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा

¼Jharkhand State Food Security Scheme½" लागू िकये जाने का िनणŊय िवभागीय संकʙ संƥा-

2413 िदनांक 15.09.2020 Ȫारा िलया गया था।

7.

योजनाȶगŊत लाभुकों का लƙ 15 लाख पूणŊ होने के बावजूद योƶ लाभुक अनाDžािदत रह जाने के

फलˢŝप िवभागीय संकʙ संƥा-2559, िदनांक 01.09.2022 Ȫारा लाभुकों का लƙ 15 लाख से

बढ़ाकर 20 लाख िकया गया एवं िजलावार लƙ का िनधाŊरण िकया गया।

वतŊमान मŐ झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा योजना के तहत 16,45,131 लाभुक आDžािदत हœ।

िदनांक 07.08.2024 के आँकड़ों के अनुसार 7,40,340 नये लाभुकों को आDžािदत करने तथा 49,370

सद˟ों को जोड़ने हेतु आवेदन लंिबत है। विणŊत İ̾थित मŐ लाभुकों के लƙ को 20 लाख से बढ़ाकर 25

लाख िनधाŊįरत िकया जाता है। िवभाग Ȫारा यथावʴक िजलावार लƙ िनधाŊįरत िकया जा सकेगा।

8.

खाȨ, एवं सावŊजिनक िवतरण िवभाग, भारत सरकार Ȫारा राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम अंतगŊत 01

जनवरी, 2023 से 31 िदसɾर, 2023 तक मुɞ खाȨाɄ िवतरण करने के िदशा-िनदőश के अनुŝप

झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा योजनाȶगŊत िदनांक 01 जनवरी 2023 से 31 िदसɾर 2023 तक खाȨाɄ

का मुɞ िवतरण की ˢीकृित िवभागीय संकʙ संƥा-802, िदनांक 06.03.2023 Ȫारा दी गई है।

खाȨ एवं सावŊजिनक िवतरण िवभाग, भारत सरकार की अिधसूचना संƥा- 5241(अ), िदनांक

04.12.2023 Ȫारा राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम अंतगŊत िदसɾर, 2023 तक मुɞ खाȨाɄ िवतरण

की जा रही ʩव̾था को 31 िदसɾर 2028 तक िवˑाįरत िकया गया है।

झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा योजना के तहत आDžािदत होने के िलए लाभुकों का मापदǷ,

राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम के तहत आDžादन के मापदǷ के अनुŝप है। अतः राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा

अिधिनयम से आDžािदत लाभुकों के अनुŝप झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा योजना के लाभुकों को

िदनांक 01.01.2024 के Ůभाव से मुɞ खाȨाɄ (चावल) िवतरण को अगले आदेश तक िवˑाįरत

िकया जाता है।

9.

इस योजनाȶगŊत राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम से अनाDžािदत पाũ लाभुकों को आDžािदत िकया

जाना है िजसके चयन हेतु िनɻिलİखत मानक िनधाŊįरत िकये गये हœ◌ः-

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 अÈटूबर, 2024

3

समावेशन मानक (Inclusion Criteria)

(a)

सभी

ʩİƅ,

जो

भारत

सरकार/राǛ

सरकार/केȾ

शािसत

Ůदेश

या

इनके

पįरषद्/उȨम/ŮŢम/उपŢम/अɊ

ˢायत

िनकाय

जैसे

िवʷिवȨालय

इȑािद/नगर

िनगम/नगर पषŊद/नगरपािलका/Ɋास, इȑािद मŐ िनयोिजत/ सेवािनवृत न हों।

(b)

सभी िवधवा, पįरȑƅा एवं Transgender, जो भारत सरकार/राǛ सरकार/ केȾ शािसत

Ůदेश या इनके पįरषद्/उȨम/ ŮŢम/उपŢम/अɊ ˢायत िनकाय जैसे िवʷिवȨालय

इȑािद/नगर िनगम/नगर पषŊद/नगरपािलका/ Ɋास, इȑािद मŐ िनयोिजत/ सेवािनवृत न हों।

(c)

40 Ůितशत या इससे अिधक की िवकलांगता वाले वैसे सभी िनःशƅ, जो भारत सरकार/राǛ

सरकार/केȾ शािसत Ůदेश या इनके पįरषद्/उȨम/ ŮŢम/उपŢम/अɊ ˢायत िनकाय जैसे

िवʷिवȨालय

इȑािद/नगर

िनगम/नगर

पषŊद/नगरपािलका/Ɋास,

इȑािद

मŐ

िनयोिजत/सेवािनवृत न हों।

(d)

सभी आिदम जनजाित (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) के सद˟ जो भारत

सरकार/राǛ सरकार/केȾ शािसत Ůदेश या इनके पįरषद्/उȨम/ŮŢम/उपŢम/अɊ

ˢायत िनकाय जैसे िवʷिवȨालय इȑािद/नगर िनगम/नगर पषŊद/नगरपािलका/ Ɋास, इȑािद

मŐ िनयोिजत न हों।

(e)

िसिवल सजŊन से अɊून पदािधकारी से िनगŊत Ůमाण पũ के अनुसार कœ सर/एड्स/कुʿ/अɊ

असाȯ रोगों से Ťिसत ʩİƅ, जो भारत सरकार/राǛ सरकार/केȾ शािसत Ůदेश या इनके

पįरषद/ उȨम/ŮŢम/ उपŢम/अɊ ˢायत िनकाय जैसे िवʷिवȨालय इȑािद/नगर

िनगम/नगर पषŊद/नगरपािलका/Ɋास, इȑािद मŐ िनयोिजत/सेवािनवृत न हों।

(f)

अकेले रहने वाले वृȠ/बुजुगŊ ʩİƅ/एकल पįरवार, जो भारत सरकार/राǛ सरकार/केȾ

शािसत Ůदेश या इनके पįरषद्/उȨम/ŮŢम/उपŢम/अɊ ˢायत िनकाय जैसे िवʷिवȨालय

इȑािद/नगर िनगम/नगर पषŊद/ नगरपािलका/Ɋास, इȑािद मŐ िनयोिजत न हों।

(g)

सभी िभखारी एवं गृहिवहीन ʩİƅ।

(h)

कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाडूकश (Sweeper)।

(i)

िनमाŊण कायŊ मŐ संलư ŵिमक (Construction Worker)/राजिम˓ी (Meson)/ अकुशल ŵिमक

(Unskilled Labour)/घरेलू ŵिमक (Domestic Worker)/कुली एवं िसर पर बोझ उठाने वाले

अɊ ŵिमक (Coolie and other head load worker) /įरƕाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला

चालक (Thela/ Hand Cart Puller)।

(j)

फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे ̾थापना के अनुसेवक (Peon

in Small

Establishment)/सुरƗा

Ůहरी

(Security Guard)/पेȴर

(Painter)/वेʒर

(Welder)/िबजली िम˓ी (Electrician)/ मैकेिनक (Mechanic)/ दजŎ (Tailor)/ नलसाज

(Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।

4

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 अÈटूबर, 2024

अपवजŊन मानक (Exclusion Criteria)

(a)

वैसे पįरवार, िजनका कोई भी सद˟, भारत सरकार/राǛ सरकार/केȾ शािसत Ůदेश या

इनके पįरषद्/ उȨम/ ŮŢम/ उपŢम/अɊ ˢायत िनकाय जैसे िवʷिवȨालय इȑािद/नगर

िनगम/नगर पषŊद/ नगरपािलका/ Ɋास, इȑािद मŐ िनयोिजत हो, अथवा;

(b)

वैसे पįरवार, िजनका कोई भी सद˟ आयकर/सेवा कर/ ʩवसाियक कर/GST देता हो,

अथवा;

(c)

वैसे पįरवार, िजनके पास पाँच एकड़ से अिधक िसंिचत भूिम अथवा दस एकड़ से अिधक

अिसंिचत भूिम हो, अथवा;

(d)

वैसे पįरवार, िजनके पास चार पिहया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे

अिधक पिहया के वाहन हों, अथवा;

(e)

वैसे पįरवार, िजनका कोई भी सद˟ सरकार Ȫारा पंजीकृत उȨम का ˢामी या संचालक हो,

अथवा;

(f)

सरकारी आवास योजनाओं से अनाDžािदत वैसे पįरवार, िजनके पास कमरों मŐ पſी दीवारों

तथा छत के साथ तीन या इससे अिधक कमरों का मकान हो, अथवा;

(g)

वैसे पįरवार, िजनके पास 5 लाख या इससे अिधक लागत का मशीन चािलत चार पिहये वाले

कृिष उपकरण (टŌैƃर, Ūेसर इȑािद) हो।

10.

18 वषŊ या इससे अिधक उŲ की िववािहत/िवधवा/पįरȑƅा मिहला सद˟ पįरवार की मुİखया होंगी

तथा इसी के अनुŝप आवेदन पũ ˢीकार िकये जायŐगे। पįरवार मŐ 18 वषŊ या इससे अिधक उŲ की

िववािहत/िवधवा/पįरतयƅा मिहला सद˟ न होने की İ̾थित मŐ सबसे अिधक आयु के पुŝष सद˟

संबंिधत पįरवार के मुİखया होंगे, िकȶु पįरवार मŐ 18 वषŊ या इससे अिधक उŲ की

िववािहत/िवधवा/पįरȑƅा मिहला आ जाने की İ̾थित मŐ मिहला सद˟ ही संबंिधत पįरवार के मुİखया

होंगी।

11.

योजना का लाभ Ůाɑ करने हेतु आवेदक ऑनलाईन आवेदन समिपŊत करŐगे िजसमŐ आवेदकों की

सɼूणŊ िववरणी, ˢघोषणा के साथ-साथ आधार संƥा इȑािद सूचनाएँ अंिकत िकया जाना अिनवायŊ

होगा। िकसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन पũ समिपŊत िकये जाने मŐ सम˟ा होने की İ̾थित मŐ

ऑफलाईन आवेदन पũ समिपŊत िकये जा सकŐ गे। राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम अंतगŊत पूवŊ मŐ

आवेदकों Ȫारा समिपŊत आवेदन को इस योजनाȶगŊत Ůाɑ आवेदन पũों की ŵेणी मŐ सİʃिलत करते

Šए आवʴक कारŊवाई की जाएगी। आवेदक का Aadhar Authentication/e-KYC यथावʴक िवभाग

Ȫारा िकया जायेगा।

Ůाɑ आवेदनों को िनधाŊįरत समावेशन/अपवजŊन मानक के आलोक मŐ पाũता की जाँच पणन

पदािधकारी/ŮखǷ आपूितŊ पदािधकारी/संबंिधत उपायुƅ Ȫारा Ůािधकृत कमŎ Ȫारा िकया जाएगा।

जाँच के Ţम मŐ जाँच पदािधकारी Ȫारा अिनवायŊ ŝप से आवेदक के घर जाकर िनधाŊįरत

समावेशन/अपवजŊन मानकों के आलोक मŐ आवेदक एवं उसके पįरवार के सद˟ों का भौितक

सȑापन िकया जाएगा। जाँच Ůितवेदन के आधार पर संबंिधत िजला आपूितŊ पदािधकारी Ȫारा पाũ

लाभुकों को राशनकाडŊ िनगŊत करने के संबंध मŐ िनणŊय िलया जायेगा।

12.

लाभुकों का आDžादन िनɻवत् Ůाथिमकता के आधार पर िकया जायेगाः-

(i)

आिदम जनजाित पįरवार,

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 अÈटूबर, 2024

5

(ii)

िवधवा/पįरȑƅा/Transgender,

(iii)

40 Ůितशत या इससे अिधक िवकलांगता वाले ʩİƅ,

(iv)

कœ सर/एड्स/कुʿ/अɊ असाȯ रोग से Ťिसत,

(v)

अकेले रहने वाले वृȠ/बुजुगŊ ʩİƅ/एकल पįरवार,

(vi)

अनुसूिचत जनजाित,

(vii)

अनुसूिचत जाित,

(viii) अɊाɊ।

13.

िजला आपूितŊ पदािधकारी/िविशʼ अनुभाजन पदािधकारी Ȫारा योजना के तहत लाभुकों को हरा रंग का

राशनकाडŊ िनगŊत िकया जाएगा। यह राशनकाडŊ िवभागीय पोटŊल www.aahar.jharkhand.gov.in से

भी डाउनलोड िकया जा सकेगा।

14.

िजला आपूितŊ पदािधकारी/िविशʼ अनुभाजन पदािधकारी Ȫारा लाभुकों को खाȨाɄ (चावल) उपलɩ

कराने हेतु उɎŐ नजदीकी जन िवतरण Ůणाली दुकान से संबȠ िकया जाएगा।

15.

इस योजनाȶगŊत आDžािदत वैसे लाभुकों का Ţमवार वरीयतानुसार ̾थानाȶरण राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा

अिधिनयम के तहत उपलɩ įरİƅयों के िवŝȠ िकया जायेगा जो कम से कम 06 (छः) माह तक

लगातार अथवा एक वषŊ मŐ 06 (छः) बार खाȨाɄ का उठाव कर चुके हœ, वशतő िक राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा

अिधिनयम अंतगŊत आDžािदत राशनकाडŊधाįरयों का उस िजले मŐ Member Addition संबंधी आवेदन

लंिबत नहीं हो। िनदेशक, खाȨ एवं उपभोƅा मामले िनदेशालय, झारखǷ, राँची की अȯƗता मŐ

िवभाग Ȫारा गिठत सिमित Ȫारा ̾थानाȶरण के संबंध मŐ िनणŊय िलया जाएगा िजसके आलोक मŐ

िनदेशक, खाȨ एवं उपभोƅा मामले िनदेशालय, झारखǷ, राँची Ȫारा ̾थानाȶरण की कारŊवाई की

जाएगी। उƅ सिमित मŐ संबंिधत िजला के िविशʼ अनुभाजन पदािधकारी, संबंिधत िजला के िजला

आपूितŊ पदािधकारी तथा NIC झारखǷ, राँची के Ůितिनिध सद˟ होंगे।

राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम के तहत उपलɩ įरİƅयों के िवŝȠ झारखǷ राǛ खाȨ

सुरƗा योजना से आDžािदत लाभुकों को िनɻवत् Ůाथिमकता के आधार पर ̾थानाȶरण की कारŊवाई

की जाएगीः-

(i)

आिदम जनजाित पįरवार,

(ii)

िवधवा/पįरȑƅा/Transgender,

(iii)

40 Ůितशत या इससे अिधक िवकलांगता वाले ʩİƅ,

(iv)

अकेले रहने वाले वृȠ/बुजुगŊ ʩİƅ/एकल पįरवार,

(v)

अनुसूिचत जनजाित,

(vi)

अनुसूिचत जाित,

(vii)

अɊाɊ।

16.

राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम से आDžािदत वैसे लाभुकों का ̾थानाȶरण झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा

योजना के तहत उपलɩ įरİƅयों के िवŝȠ िकया जायेगा जो कम से कम लगातार 06 (छः) माह तक

खाȨाɄ का उठाव नहीं िकये हों। िनदेशक, खाȨ एवं उपभोƅा मामले िनदेशालय, झारखǷ, राँची की

अȯƗता मŐ िवभाग Ȫारा गिठत सिमित Ȫारा ̾थानाȶरण के संबंध मŐ िनणŊय िलया जाएगा िजसके

आलोक मŐ िनदेशक, खाȨ एवं उपभोƅा मामले िनदेशालय, झारखǷ, राँची Ȫारा ̾थानाȶरण की

कारŊवाई की जाएगी। उƅ सिमित मŐ संबंिधत िजला के िविशʼ अनुभाजन पदािधकारी, संबंिधत िजला

के िजला आपूितŊ पदािधकारी तथा NIC झारखǷ, राँची के Ůितिनिध सद˟ होंगे।

17.

खाȨाɄ (चावल) की Ůाİɑ धान अिधŮाİɑ योजना से तैयार CMR (Customed Milled Rice) से िकया

जाएगा। धान अिधŮाİɑ योजना से चावल की Ůाİɑ की İ̾थित मŐ भारत सरकार Ȫारा संबंिधत खरीफ

िवपणन वषŊ के िलए चावल के िलए िनधाŊįरत Cost Sheet के अनुसार अनुमाɊ Incidentel सिहत

6

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 अÈटूबर, 2024

चावल का दर तथा धान एवं चावल का पįरवहन हेतु संबंिधत वषŊ मŐ अनुमाɊ रािश झारखǷ राǛ

खाȨ एवं असैिनक आपूितŊ िनगम िलिमटेड को िदया जाएगा। यिद CMR (Customed Milled Rice)

उपलɩ नहीं हो पाता है तो भारतीय खाȨ िनगम/िकसी अɊ राǛ के खाȨ िनगम से चावल का Ţय

करते Šए योजना कायाŊİɋत िकया जाएगा।

उपयुŊƅ िवकʙों से योजनाȶगŊत चावल का आपूितŊ संभव नहीं होने की İ̾थित मŐ िनिवदा की

ŮिŢया कृिष, पशुपालन एवं सहकाįरता िवभाग के संकʙ संƥा-1610, िदनांक 26.12.2022 के

आलोक मŐ खाȨ एवं उपभोƅा मामले िनदेशालय, झारखǷ, राँची Ȫारा संपɄ की जाएगी। िनिवदा की

शतő िवभाग Ȫारा िनधाŊįरत की जाएगी। चयिनत आपूितŊकताŊ Ȫारा झारखǷ राǛ खाȨ एवं असैिनक

आपूितŊ िनगम िलिमटेड के ŮखǷ İ̾थत गोदामों तक खाȨाɄ पŠँचाया जाएगा, िजसके िलए

आपूितŊकताŊ को अलग से पįरवहन शुʋ नहीं िदया जाएगा। िनिवदा के माȯम से खाȨाɄ (चावल) की

आपूितŊ यथासंभव 05 िकलोŤाम के बंद पैकेट मŐ ली जाएगी।

खाȨाɄ (चावल) के दर के अनुŝप गुणवतायुƅ चावल के िवतरण का िनरंतर अनुŵवण िकया

जाएगा।

18.

खाȨाɄ (चावल) का मूʞ का भुगतान िनदेशक, खाȨ एवं उपभोƅा मामले िनदेशालय, राँची Ȫारा

िकया जाएगा। इस हेतु िनदेशक, खाȨ एवं उपभोƅा मामले िनदेशालय Ȫारा यथावʴक रािश की

अिŤम िनकासी भी की जा सकगी एवं िनकासी की गई अिŤम रािश का ससमय समायोजन िकया

जाएगा।

19

भारतीय खाȨ िनगम से खाȨाɄ (चावल) Ůाɑ करने की İ̾थित मŐ िवभागीय संकʙ संƥा-491,

िदनांक 11.02.2016 के आलोक मŐ झारखǷ राǛ खाȨ एवं असैिनक आपूितŊ िनगम िलिमटेड को 75

ŝपये Ůित İƓंटल की दर से संचलन अनुदान िदया जाएगा, िजसका भुगतान संबंिधत िजला आपूितŊ

पदािधकारी Ȫारा िकया जाएगा। राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम के तहत भारतीय खाȨ िनगम के गोदाम

से झारखǷ राǛ खाȨ एवं असैिनक आपूितŊ िनगम िलिमटेड के गोदाम तक खाȨाɄ के हथालन-

पįरवहन हेतु झारखǷ राǛ खाȨ एवं असैिनक आपूितŊ िनगम िलिमटेड को देय संचलन अनुदान की

दर मŐ कालŢम मŐ होने वाली वृİȠ झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा योजनाȶगŊत भी Ůभावी होगी।

धान अिधŮाİɑ योजना से चावल Ůाɑ करने अथवा चयिनत आपूितŊकताŊ Ȫारा झारखǷ राǛ

खाȨ एवं असैिनक आपूितŊ िनगम िलिमटेड के गोदाम तक खाȨाɄ (चावल) की आपूितŊ िकये जाने की

İ̾थित मŐ खाȨाɄ (चावल) के सुरिƗत भंडारण हेतु 25 ŝपये Ůित İƓंटल की दर से भंडारण शुʋ

झारखǷ राǛ खाȨ एवं असैिनक आपूितŊ िनगम िलिमटेड को देय होगा, िजसका भुगतान संबंिधत

िजला आपूितŊ पदािधकारी Ȫारा िकया जाएगा।

20.

झारखǷ राǛ खाȨ एवं असैिनक आपूितŊ िनगम िलिमटेड के गोदाम से जन िवतरण Ůणाली दुकान

तक खाȨाɄ (चावल) के डोर ːेप िडिलवरी हेतु िवभागीय संकʙ संƥा-491, िदनांक 11.02.2016 के

आलोक मŐ अिधकतम 40 ŝपये Ůित İƓंटल की दर से ʩय भाįरत होगा िजसका भुगतान संबंिधत

िजला आपूितŊ पदािधकारी Ȫारा िकया जाएगा। राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम के तहत झारखǷ राǛ

खाȨ एवं असैिनक आपूितŊ िनगम िलिमटेड के गोदाम से जन िवतरण Ůणाली दुकान तक खाȨाɄ के

डोर ːेप िडिलवरी की दर मŐ कालŢम मŐ होने वाली वृİȠ झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा योजनाȶगŊत भी

Ůभावी होगी।

21

जनवरी, 2023 से लाभुकों को योजनाȶगŊत मुɞ मŐ खाȨाɄ िवतरण िकये जाने के फलˢŝप जन

िवतरण Ůणाली दुकानदार को देय डीलर कमीशन (100.00 ŝपये Ůित İƓंटल) की रािश का भुगतान

राǛ सरकार Ȫारा राǛ-िनिध से िकये जाने का िनणŊय िवभागीय संकʙ संƥा-802, िदनांक

06.03.2023 Ȫारा िलया गया है।

िवभागीय संकʙ संƥा-804, िदनांक 11.03.2024 Ȫारा राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम

के तहत खाȨाɄ िवतरण कायŊ के िलए जन िवतरण Ůणाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन की

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 अÈटूबर, 2024

7

रािश को 100 ŝपये Ůित İƓंटल से बढ़ाकर 150 ŝपये Ůित İƓंटल िकया गया है, जो माह अŮैल

2024 से Ůभावी है।

विणŊत पįरपे्रƙ मŐ झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा योजनाȶगŊत खाȨाɄ िवतरण

कायŊ के िलए जनिवतरण Ůणाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन मŐ वृİȠ अपेिƗत है िजससे राʼŌ ीय

खाȨ सुरƗा अिधिनयम तथा झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा योजना मŐ जन िवतरण Ůणाली के दुकानदारों

को िवतįरत खाȨाɄ के िवŝȠ देय कमीशन मŐ एकŝपता बनी रहे।

उƅ पįरŮेƙ मŐ िदनांक 01.04.2024 के Ůभाव से िवतįरत खाȨाɄ के िवŝȠ जन िवतरण

Ůणाली दुकानदारों को 150 ŝपये Ůित İƓंटल की दर से डीलर कमीशन का भुगतान िनदेशक, खाȨ

एवं उपभोƅा मामले िनदेशालय Ȫारा िकया जायेगा।

22

खाȨाɄ का िवतरण लाभुकों का Biometric Authentication के आधार पर e-PoS मशीन के माȯम

से जन िवतरण Ůणाली दुकानदार Ȫारा िकया जाएगा। Biometric Authentication नहीं हो पाने की

İ̾थित मŐ अपवाद के माȯम से खाȨाɄ िवतरण िकया जाएगा। साथ ही वैसे जन िवतरण Ůणाली दुकान

जहाँ Network Connectivity कमजोर है, वहाँ िवभाग के अनुमोदनोपराȶ ऑफलाईन Mode मŐ e-PoS

मशीन Ȫारा खाȨाɄ िवतरण िकया जाएगा।

23.

25 लाख लाभुकों को मुɞ खाȨाɄ िवतरण कायŊ के िलए 4,000/- ŝपये Ůित İƓंटल की दर से चावल

का अनुमािनत मूʞ आकिलत करते Šए संभािवत वािषŊक ʩय रािश की गणना िनɻवत् हैः-

(रािश करोड़ ŝपये मŐ)

लाभुक

का

लƙ

िवतरण होने

वाली

खाȨाɄ

(चावल) की

वािषŊक

माũा

(İƓंटल मŐ)

खाȨाɄ

(चावल)

Ţय पर

ʩय

(4000

ŝपये Ůित

İƓंटल)

खाȨाɄ के

भǷारण

तथा डोर

ːेप

िडिलवरी

पर ʩय

(25+40 ũ

65 ŝपये

Ůित

İƓंटल)

डीलर

कमीशन

की दर

(ŝपये

Ůित

İƓंटल मŐ)

डीलर

कमीशन

पर ʩय

(करोड़

ŝपये

मŐ)

कुल

अनुमािनत

वािषŊक ʩय

(करोड़

ŝपये मŐ)

A

B

C

D

E

F

G = C+D+F

20 लाख

1200000.00

480.00

7.80

100.00

12.00

499.80

20 लाख

1500000.00

600.00

9.75

150.00

22.50

632.25

राजकोष पर अनुमािनत

अितįरƅ ʩय भार

120.00

1.95

50.00

10.50

132.45

(i)

20 लाख लाभुकों के िलए खाȨाɄ (चावल) Ţय पर वािषŊक ʩय 480.00 करोड़ ŝपये संभािवत

है, जबिक 25 लाख लाभुकों के िलए खाȨाɄ (चावल) Ţय पर वािषŊक ʩय 600.00 करोड़

ŝपये संभािवत है। इस Ůकार खाȨाɄ (चावल) Ţय पर 120.00 करोड़ ŝपये का अितįरƅ

वािषŊक ʩय भार संभािवत है।

(ii)

20 लाख लाभुकों के िलए खाȨाɄ (चावल) िवतरण हेतु भंडारण तथा डोर ːेप िडिलवरी मद मŐ

वािषŊक ʩय 7.80 करोड़ ŝपये संभािवत है, जबिक 25 लाख लाभुकों के िलए खाȨाɄ (चावल)

िवतरण हेतु भंडारण तथा डोर ːेप िडिलवरी मद मŐ वािषŊक ʩय 9.75 करोड़ ŝपये संभािवत

है। इस Ůकार भंडारण तथा डोर ːेप िडिलवरी मद मŐ 1.95 करोड़ ŝपये का अितįरƅ

वािषŊक ʩय भार संभािवत है।

(iii)

20 लाख लाभुकों के िलए खाȨाɄ (चावल) िवतरण हेतु 100 ŝपये Ůित İƓंटल की दर से डीलर

कमीशन मद मŐ वािषŊक ʩय 12.00 करोड़ ŝपये संभािवत है, जबिक 25 लाख लाभुकों के

8

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 अÈटूबर, 2024

िलए खाȨाɄ (चावल) िवतरण हेतु 150 ŝपये Ůित İƓंटल की दर से डीलर कमीशन मद मŐ

वािषŊक ʩय 22.50 करोड़ ŝपये संभािवत है। इस Ůकार डीलर कमीशन मद मŐ 10.50 करोड़

ŝपये का अितįरƅ वािषŊक ʩय भार संभािवत है।

(iv)

अतः 20 लाख लाभुकों को मुɞ खाȨाɄ (चावल) िवतरण हेतु 499.80 करोड़ ŝपये का वािषŊक

ʩय भार संभािवत है जबिक 25 लाख लाभुकों को मुɞ खाȨाɄ (चावल) िवतरण हेतु 632.25

करोड़ ŝपये का वािषŊक ʩय भार संभािवत है। इस Ůकार 25 लाख लाभुकों को मुɞ खाȨाɄ

(चावल) िवतरण हेतु 132.45 करोड़ ŝपये का अितįरƅ वािषŊक ʩय भार संभािवत है।

24.

झारखǷ राǛ खाȨ सुरƗा योजना अȶगŊत रािश का ʩय िनɻिलİखत बजटशीषŊ अंतगŊत िकया

जाएगाः-

3456-िसिवल पूितŊ-00-796/102/789-जनजातीय Ɨेũ उपयोजना/िसिवल पूितŊ योजना/अनुसूिचत

जाितयों के िलए िवशेष घटक योजना-66-राʼŌ ीय खाȨ सुरƗा अिधिनयम से अनाDžािदत गरीब लाभुकों

को खाȨाɄ िवतरण योजना -00-06-अनुदान-52-सİɵडी (िवपũ कोड-18-S-3456-00-796-66-01-06-

52, 18-S-3456-00-102-66-01-06-52, 18-S-3456-00-789-66-01-06-52)

25.

िवभागीय संकʙ संƥा-2413, िदनांक 15.09.2020 संकʙ संƥा-2743, िदनांक 21.10.2020,

संकʙ संƥा-2559, िदनांक 01.09.2022, संकʙ संƥा-802, िदनांक 06.03.2023 तथा संकʙ

संƥा-3515, िदनांक 13.12.2023 को िवलोिपत िकया जाता है।

26.

उƅ से संबंिधत िवभागीय संलेख ǒापांक-2278, िदनांक 20.09.2024 पर राǛ मंिũपįरषद की िदनांक

27.09.2024 की बैठक की मद संƥा-01 के ŝप मŐ ˢीकृित Ůाɑ है।

झारखǷ राǛपाल के आदेश से,

उमा शंकर िसंह,

सरकार के Ůभारी सिचव ।

--------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 637 – 50