झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

6 काǓत[क, 1946 (श०)

संÉ या – 693 राँची, सोमवार, 28 अÈटूबर, 2024 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।

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संकãप

9 ͧसतàबर, 2024

संÉया-5/आरोप-1-710/2014 का॰-5760--Įी संजीव शरण, (कोǑट Đमांक-354/03, गृह िजला-

पूͨण[या), त×कालȣन अनुमंडल पदाͬधकारȣ, रामगढ़, सेवाǓनवृƣ झा0Ĥ0से0 के ͪवǾɮध चुनाव आयोग

के Ǔनदȶश एवं राजकȧय आदेश का उãलंघन करने तथा ͪवभागीय अͬधसूचना सं0-459, Ǒदनांक

17.12.2004 का अनुपालन नहȣं करने, मुÉय Ǔनवा[चन पदाͬधकारȣ को ǑदÊħͧमत करने, माननीय

उÍच Ûयायालय को ǑदÊħͧमत करने, ͪवभाग पर आरोप लगाने संबंधी आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय

संकãप सं0-1308, Ǒदनांक 18.05.2005 ɮवारा इनके ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गयी

तथा ͪवभागीय संकãप सं0-2599, Ǒदनांक 25.05.2006 ɮवारा ǓनÛदन, संचया×मक Ĥभाव से तीन

वेतनवृɮͬध कȧ रोक एवं ǓनÛदन कȧ राजा को उनके वष[ 2004-05 के चाǐरğी अßयुिÈत मɅ दज[ करने

का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया।

2.

उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध Įी शरण ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय मɅ ǐरट याͬचका

सं0- W.P.(S) No. 4475/2008 दायर कȧ गई, िजसमɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 10.01.2018

को पाǐरत Ûयायादेश का Operative Part Ǔनàनवत् है-

" ....This courts finds that the decision making process was vitiated in the absence of

service of second show cause notice and copy of the inquiry report upon the petitioner before

passing the impugned order of punishment. The impugned order of punishment contained in

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 अÈटूबर, 2024

Memo No. 2599 dated 25.05.2006 therefore cannot be sustained in the eye of law and is

accordingly quashed. Respondents are however at liberty to proceed afresh from the stage of

second show-cause notice after serving the same on the petitioner along with a copy of the

inquiry report under the same departmental proceeding for arriving at a fresh decision in the

matter.

The writ petition is accordingly allowed in the aforesaid terms.

Let it be made clear that the observations made herein-above, shall not be

treated as comment upon the merits of the case of the parties. There shall be no order as to

the costs."

3.

माननीय Ûयायालय ɮवारा पाǐरत उÈत Ûयायादेश के आलोक मɅ Įी शरण के ͪवǾɮध

ͪवभागीय संकãप सं0-2599, Ǒदनांक 25.05.2006 ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड को ͪवभागीय संकãप सं0-

3280, Ǒदनांक 17.05.2018 ɮवारा Ǔनरèत ͩकया गया तथा ͪवभागीय पğांक-3482, Ǒदनांक

24.05.2018 ɮवारा जाँच ĤǓतवेदन कȧ ĤǓत उपलÞध कराते हुए Įी शरण से पɅशन Ǔनयमावलȣ के

Ǔनयम-43(बी) के तहत् Èयɉ नहȣं दंͫडत ͩकया जाय? के संबंध मɅ ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ माँग कȧ

गयी।

संबंͬधत संकãप कȧ ĤǓत एवं ɮͪवतीय कारण पृÍछा का पğ Įी शरण के आवासीय

पता पर Ĥेͪषत कȧ गई, जो वापस लौट आई। तदोपरांत ͪवभागीय पğांक-8998, Ǒदनांक 11.12.2018

के ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा से संबंͬधत पğ को उनके पɅशन Ĥपğ मɅ अंͩकत पतɉ पर भेजा गया,

जो वापस लौट गया।

4.

समी¢ोपरांत Įी शरण के ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(बी0) के

तहत् उनके पɅशन से 20% राͧश कȧ कटौती करने संबंͬधत अͬधरोͪपत करने के ǒबÛदु पर ͪवभागीय

पğांक-9124, Ǒदनांक 18.11.2019 के ɮवारा Įी शरण से ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ माँग कȧ गई

तथा उÈत पğ को ͪवशेष दूत के माÚयम से उनके आवासीय पते पर भेजा गया। ͪवशेष दूत ɮवारा

ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ͩक Įी शरण उÈत पते पर नहȣं रहते हɇ। तदोपरांत Ĥेस ͪव£िÜत के माÚयम से

Įी शरण को ɮͪवतीय कारण पृÍछा हेतु èमाǐरत ͩकया गया, परंतु Įी शरण का जवाब अĤाÜत रहा।

5.

मामले के समी¢ोपरांत Įी शरण के पɅशन से 20% राͧश कȧ कटौती करने के Ĥèताव

पर माननीय मुÉयमंğी के अनुमोदनोपरांत ͪवभागीय पğांक-1767, Ǒदनांक 19.03.2021 ɮवारा

पɅशन कटौती के दंड के ǒबÛदु पर झारखÖड लोक सेवा आयोग से सहमǓत कȧ मांग कȧ गयी, िजस

पर झारखÖड लोक सेवा आयोग के पğांक-984, Ǒदनांक 08.04.2021 ɮवारा Ǔनàन ǒबÛदु पर ͪवभाग

से मÛतåय ͩक मांग कȧ गयी-

“Įी शरण के ͪवǾɮध पɅशन से 20% राͧश कȧ कटौती ͩकया जाना है, परÛतु उÈत

राͧश कȧ कटौती ͩकतने अवͬध तक ͩकया जाना हɇ, इसका उãलेख Ĥèताव मɅ अंͩकत नहȣं हɇ”।

6.

झारखंड लोक सेवा आयोग के पृÍछा के आलोक मɅ पɅशन से उÈत कटौती को

आजीवन मानने के Ĥèताव पर माननीय मुÉयमंğी के अनुमोदनोपरांत Įी शरण के ͪवǾɮध पɅशन से

20% राͧश कȧ कटौती आजीवन ͩकए जाने के ǒबÛदु पर झारखंड लोक सेवा आयोग से ͪवभागीय

पğांक-7468, Ǒदनांक 30.11.2022 ɮवारा सहमǓत कȧ मांग कȧ गयी। उÈत के Đम मɅ झारखंड लोक

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 अÈटूबर, 2024

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सेवा आयोग के पğांक-855, Ǒदनांक 23.03.2023 ɮवारा Įी शरण के ͪवǾɮध पɅशन कटौती के

अͬधरोͪपत दÖड पर पुनͪव[चार करने का अनुरोध ͩकया गया।

7.

झारखÖड लोक सेवा आयोग से ĤाÜत अनुशंसा/मंतåय के आलोक मɅ मामले कȧ

समी¢ा कȧ गई। समी¢ोपरांत Įी शरण के ͪवǾɮध Ĥèताͪवत उनके पɅशन से आजीवन 20% राͧश

कȧ कटौती के दÖड को संशोͬधत करते हुए उनके पɅशन से 20% राͧश कȧ कटौती पाँच वषɟ तक

करने का Ǔनण[य ͧलया गया। उÈत Ǔनण[य पर माननीय मुÉयमंğी के अनुमोदनोपरांत ͪवभागीय

पğांक-4851, Ǒदनांक 25.08.2023 एवं पğांक-306, Ǒदनांक 12.01.2024 ɮवारा झारखंड लोक सेवा

आयोग से सहमǓत कȧ माँग कȧ गयी।

8.

झारखंड लोक सेवा आयोग के पğांक-2105, Ǒदनांक 14.08.2024 ɮवारा Įी शरण के

पɅशन से 20% (बीस ĤǓतशत) राͧश कȧ कटौती 05 (पाँच) वषɟ तक करने पर सहमǓत Ĥदान कȧ

गई।

अतः समी¢ोपरांत, Įी संजीव शरण (सेवाǓनवृƣ), त×कालȣन अनुमंडल पदाͬधकारȣ,

रामगढ़ के ͪवǾɮध पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(बी) के तहत् उनके पɅशन से 20% (बीस ĤǓतशत)

राͧश कȧ कटौती 05 (पाँच) वषɟ तक करने का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया जाता है।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

अनल Ĥतीक ͧमंज,

सरकार के उप सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 693 – 50