झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
10 काǓत[क, 1946 (श०)
संÉ या – 706 राँची, शुĐवार, 1 नवàबर, 2024 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।
--------
संकãप
25 ͧसतàबर, 2024
संÉया-5/आरोप(कोट[ केस)-5-4/2021 का०-6211--Įी उमेश Ĥसाद ͧसंह, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक-360/03), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, ͪवशुनपुर गुमला के ͪवǾɮध उपायुÈत,
गुमला के पğांक-1987/गो०, Ǒदनांक 13.10.2005 ɮवारा Ĥपğ 'क’ मɅ आरोप उपलÞध कराया गया।
Ĥपğ-‘क’ मɅ Įी ͧसंह के ͪवǾɮध Ǔनàनांͩकत आरोप गǑठत ͩकये गये-
(i)
ͪवशुनपुर Ĥखंड मɅ Ĥखंड ͪवकास पदाͬधकारȣ के Ǿप मɅ अपने पदèथापन काल मɅ
जलधारा योजनाÛतग[त िजले से Ǒदये गये 250 ͧसंचाई कूपɉ के लêय के ͪवǾɮध आपके ɮवारा 300
कूपɉ के Ǔनमा[ण कȧ èवीकृǓत दȣ गई है। आपके ɮवारा िजला काया[लय से Ǒदये गये Ǔनदेशɉ कȧ
अवहेलना कर लêय के ͪवǽɮध अͬधक योजनाओं कȧ èवीकृǓत दȣ गई, िजसके चलते राͧश के अभाव
मɅ योजना लंǒबत रह गई ।
(ii)
इसी Ĥकार इंǑदरा आवास योजना अÛतग[त िजला èतर से कुल लêय 28 Ǔनधा[ǐरत
ͩकया गया था, परÛतु आपके ɮवारा िजला काया[लय के आदेशɉ कȧ अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग
से 44 इंǑदरा आवास कȧ èवीकृǓत दȣ गई, िजसके कारण लêय के ͪवǽɮध अͬधक योजनाओं èवीकृत
करने के फलèवǾप राͧश के अभाव मɅ बहुसंÉयक योजनाएँ अधूरȣ रह गई ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 1 नवàबर, 2024
(iii) ͪवæव बɇक ɮवारा Ĥायोिजत ͧसंचाई योजना अÛतग[त िजला èतर से आपको कोई लêय
संसूͬचत नहȣं ͩकया गया था, परÛतु आपने अपने हठधͧम[ता का पǐरचय देते हुए सभी सरकारȣ
Ǔनयमɉ के उãलंघन कȧ सीमा पार करते हुए 67 कूपɉ के Ǔनमा[ण कȧ èवीकृǓत देते हुए इसके ͧलए
70,000/- Ǿ० का ͪवचलन दूसरे मद से कर अͬĒम का भुगतान ͩकया है, जो ͪवƣीय अǓनयͧमतता
को Ĥदͧश[त करता है ।
(iv) सरकार के ɮवारा जवाहर रोजगार योजना के अÛतग[त सामĒी के Đय के ͧलए िजला
èतरȣय सͧमǓत गǑठत है एवं िजला èतरȣय सͧमǓत ɮवारा अनुमोǑदत दर पर हȣ सामͬĒयɉ कȧ
आपूǓत[ Ĥखंड ͪवकास पदाͬधकारȣ ɮवारा ͩकया जाना Ǔनयम संगत है, परÛतु आपके ɮवारा अपने
Ǔनजी लाभ एवं èवाथ[ͧसɮधी करने के Ǔनयत से सरकारȣ Ǔनदȶशɉ कȧ अवहेलना करते हुए अपने
अͬधकारȣ ¢ेğ से बाहर जाकर लाखɉ Ǿपये का ͧसमɅट Đय ͩकया गया, िजसके चलते सरकारȣ राͧश
का अनावæयक Ǿप से दुǾपयोग हुआ है ।
(v)
आपके ɮवारा अपने पदèथापन काल मɅ ǒबना िजला èतर से आदेश ĤाÜत ͩकये हȣ
Įी एतवा भगत, पंचायत सेवक को 50 वष[ आयु सीमा पार ͩकये जाने के पæचात् उÛहɅ ͪवभागीय
परȣ¢ा से ͪवमुिÈत संबंधी आदेश पाǐरत ͩकया गया है। यह इस बात का ɮयोतक है ͩक आपने
सरकारȣ Ǔनयमɉ कȧ धिÏजयां उड़ाई है तथा अपने हठधͧम[ता का पǐरचय Ǒदया है तथा ǒबना
¢ेğाͬधकार के उस अͬधकार का इèतेमाल ͩकया, जो न तो आपको Ĥदƣ था और न डेͧलगेटेड था ।
2.
उÈत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय संकãप संÉया-2096 Ǒदनांक 11.04.2008 के ɮवारा
Įी ͧसंह के ͪवǽɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गई। संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा ͪवभागीय
काय[वाहȣ पूण[ कर अपने पğांक-408/गो०, Ǒदनांक 09.12.2010 ɮवारा ͪवभागीय काय[वाहȣ का जाँच
ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया। संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा अपने Ǔनçकष[ मɅ आरोप संÉया-5 को
Ĥमाͨणत ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ।
3.
आरोͪपत पदाͬधकारȣ Įी ͧसंह के बचाव बयान, संचालन पदाͬधकारȣ का जाँच ĤǓतवेदन
एवं अÛय सुसगत अͧभलेखो के समी¢ोपरांत Įी ͧसंह के ͪवǾɮध ͪवभागीय संकãप सं०-1940,
Ǒदनांक 27.02.2012 ɮवारा “दो वेतन वृɮͬध पर असंचया×मक Ĥभाव से रोक” का दÖड अͬधरोͪपत
ͩकया गया ।
उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध Įी ͧसंह ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय,
राँची मɅ ǐरट याͬचका सं०-W.P.(S) No. 2685/2014 दायर कȧ गई, िजसमɅ माननीय झारखÖड उÍच
Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक 27.03.2019 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ Įी ͧसंह पर अͬधरोͪपत
दÖडादेश को Ǔनरèत करते हुए उÛहɅ संचालन पदाͬधकारȣ से ĤाÜत जाँच ĤǓतवेदन कȧ ĤǓत उपलÞध
करवाते हुए ɮͪवतीय कारण पृÍछा करने का Ǔनदेश Ǒदया गया ।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 1 नवàबर, 2024
3
4.
माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 27.03.2019 को पाǐरत उÈत Ûयायादेश के
अनुपालन मɅ ͧलये गये Ǔनण[य के आलोक मɅ Įी ͧसंह के ͪवǾɮध संकãप सं०-1940, Ǒदनांक
27.02.2012 ɮवारा Ǔनग[त दÖडादेश को ͪवभागीय संकãप सं0-5960, Ǒदनांक 25.07.2019 ɮवारा
रɮद ͩकया गया तथा ͪवभागीय पğांक-6190, Ǒदनांक 01.08.2019 ɮवारा Įी ͧसंह के ͪवǽɮध
संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ को झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) मɅ सàपǐरवǓत[त करते
हुए पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43 (ख) के अÛतग[त इनके पɅशन से 10% राͧश कȧ कटौती तीन
वषɟ तक करने के ǒबÛदु पर कारण पृÍछा करने का Ǔनण[य ͧलया गया ।
5.
Įी ͧसंह के पğ, Ǒदनांक 22.08.2019 ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा का जवाब के
समी¢ोपरांत Įी ͧसंह ɮवारा समͪप[त ɮͪवतीय कारण पृÍछा को अèवीकृत करते हुए Įी ͧसंह के
ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के अÛतग[त उनके पɅशन से 10% राͧश कȧ
कटौती तीन वषɟ तक करने संबंधी दÖड अͬधरोपण पर माननीय मुÉयमंğी, झारखÖड से ĤाÜत
अनुमोदन एवं झारखÖड लोक सेवा आयोग से ĤाÜत सहमǓत के उपरांत ͪवभागीय संकãप संÉया-
589, Ǒदनांक- 28.01.2021 ɮवारा Įी उमेश Ĥसाद ͧसंह, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-
360/03), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, ͪवशुनपुर, गुमला के ͪवǽɮध झारखÖड पɅशन
Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के अÛतग[त इनके पɅशन से 10% राͧश कȧ कटौती तीन वषɟ तक करने
का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया ।
6. उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध Įी ͧसंह ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय,
रांची मɅ ǐरट याͬचका सं०-W.P.(S) No. 2316/2021 दायर कȧ गई, िजसमɅ माननीय झारखÖड उÍच
Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक 22.12.2023 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ Įी ͧसंह पर अͬधरोͪपत
दÖडादेश को Ǔनरèत कर Ǒदया गया है। उÈत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत है:-
“-------9. From the peculiar facts, it is crystal clear that there is no grave charge
against the petitioner and even if it is assumed that the petitioner has given exemption, no
pecuniary loss has caused to the Government, as there is no material on record to show
that as to how there is loss to the Government exchequer. Admittedly, the concerned
employee is entitled for getting exemption upon attaining the age of 50 years
10. With the aforesaid discussions, it can comfortably be said that the ingredients
of Rule 43(b) of the Pension Rules is not applicable in the present facts and
circumstances of the case and the respondents were not at all authorised to withhold
pension and other retiral benefits, in the present facts and situation of the case.
11. As a sequel of the aforesaid rules, guidelines, judicial pronouncements and
facts and circumstances, this Court is of the view that the impugned order dated
28.01.2021 (Annexure-9) is not tenable in the eyes of law and as such, the same is
hereby quashed and set aside. The respondents are directed to extend all consequential
benefit within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this
order,
12. Resultantly, the writ petition stands allowed."
4
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 1 नवàबर, 2024
7. WP(S) No-2316/2021 उमेश Ĥसाद ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक- 22.12.2023 को पाǐरत Ûयायादेश के ͪवǾɮध
ͪवभाग कȧ ओर से LPA No- 262/2024(Arising Out of WP(S) No-2316/2021) झारखÖड
राÏय एवं अÛय बनाम उमेश Ĥसाद ͧसंह दायर ͩकया है िजसमɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय
के ɮवारा Ǒदनांक- 02.07.2024 को पाǐरत Ûयायादेश ɮवारा उÈत LPA No-262/2024(Arising
Out of WP(S) No-2316/2021) को Ǔनरèत कर Ǒदया गया है।
LPA No- 262/2024(Arising Out of WP(S) No-2316/2021) मɅ माननीय झारखÖड
उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक- 02.07.2024 को पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश
Ǔनàनवत् है:-
“-----5. In the aforementioned facts, we do not find any error in the Writ Court's
decision to interfere with the order dated 22nd December, 2023 purportedly passed under
Rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rules, 2000 and, therefore, this Letters Patent
Appeal is dismissed.”
8. WP(S) No-2316/2021 उमेश Ĥसाद ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक- 22.12.2023 को पाǐरत Ûयायादेश एवं LPA No-
262/2024(Arising Out of WP(S) No-2316/2021) मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के
ɮवारा Ǒदनांक- 02.07.2024 को पाǐरत Ûयायादेश कȧ समी¢ा कȧ गयी तथा ͪवभागीय संकãप
संÉया- 589, Ǒदनांक- 28.01.2021 ɮवारा अͬधरोͪपत 'झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख)
के अÛतग[त इनके पɅशन से 10% (दस ĤǓतशत) कȧ राͧश कȧ कटौती तीन वषɟ तक करने का दÖड’
को ͪवलोͪपत करने का Ǔनण[य ͧलया गया है ।
अतः समी¢ोपरांत, ͪवभागीय संकãप संÉया- 589, Ǒदनांक- 28.01.2021 ɮवारा Įी उमेश
Ĥसाद ͧसंह, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-360/03), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ,
ͪवशुनपुर, गुमला के ͪवǽɮध अͬधरोͪपत 'झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के अÛतग[त
इनके पɅशन से 10% (दस ĤǓतशत) कȧ राͧश कȧ कटौती तीन वषɟ तक करने का दÖड’ को ͪवलोͪपत
ͩकया जाता है ।
आदेश :- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के असाधारण अंक मɅ Ĥकाͧशत
ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी उमेश Ĥसाद ͧसंह, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० एवं अÛय
संबंͬधतɉ को भेज दȣ जाय ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अनल Ĥतीक ͧमंज,
सरकार के उप सͬचव ।
--------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 706 – 50