झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
3 काǓत[क, 1946 (श०)
संÉ या – 687 राँची, शुĐवार, 25 अÈटूबर, 2024 (ई०)
उÍच एवं तकनीकȧ ͧश¢ा ͪवभाग
--------
संकãप
14 अÈटूबर, 2024
ͪवषयः झारखÖड राÏय मɅ अनाथ और Ǒदåयांग ͪवɮयाͬथ[यɉ को Ĥो×साहन और ͪवƣीय सहायता Ĥदान करने हेतु
‘‘वािãमकȧ छाğवृͪƣ योजना’’ को लागू करने के संबंध मɅ ।
संÉया-1608--झारखÖड सरकार राÏय के सभी वगɟ के छाğ-छाğाओं को गुणवƣापूण[ ͧश¢ा
उपलÞध कराने हेतु Ǻढ़संकिãपत है। िजस हेतु उÍच और तकनीकȧ ͧश¢ा ͪवभाग, झारखÖड èतर पर
ͪवͧभÛन योजनाएं ͩĐयािÛवत कȧ जा रहȣ है। इसी Đम मɅ ͧश¢ा कȧ पहुंच बढ़ाने के उɮदेæय से राÏय के
अनाथ और Ǒदåयांग ͪवɮयाͬथ[यɉ को Ǔनःशुãक ͧश¢ा Ĥदान करने हेतु ‘‘वािãमकȧ छाğवृͪƣ योजना’’
लागू ͩकया जा रहा है ।
1.
योजना के उɮदेæय
समाज के सबसे वंͬचत वगɟ को सामािजक Ûयाय Ĥदान करने और भारत के संͪवधान के तहत
पǐरकिãपत राÏय के नीǓत Ǔनदȶशक ͧसɮधांतɉ के Ǻिçटकोण को पूरा करने के ͧलए, उÍच एवं तकनीकȧ
ͧश¢ा ͪवभाग, झारखंड सरकार वािãमकȧ छाğवृͪƣ योजना Ĥèताͪवत कर रहȣ है। यह योजना अनाथ
और Ǒदåयांग छाğɉ को उÍच ͧश¢ा हेतु Ĥो×साहन और सहायता Ĥदान करने पर कɅ Ǒġत है, जो उनको
उÍच ͧश¢ा ĤाÜत करने और अपने सपनɉ को साकार करने मɅ स¢म बनाएगी। इस योजना ɮवारा
अनाथ और Ǒदåयांग छाğɉ को आगे कȧ पढ़ाई करने और ͧश¢ा के माÚयम से एक सफल भͪवçय कȧ
तैयारȣ करने का अवसर Ĥदान करने का एक Ĥयास है ।
2
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2.
योजना के घटक
क.
पूण[ पाɫयĐम शुãक छाğवृͪƣ : पाğता मापदÖडɉ को पूरा करने वाले छाğɉ के ͧलए, राÏय
सरकार ɮवारा पाɫयĐम अवͬध के दौरान अÚययन के Ĥ×येक शै¢ͨणक वष[ के ͧलए छाğवृͪƣ
के Ǿप मɅ पूण[ Tuition Fees का भुगतान ͩकया जायेगा। छाğावास शुãक, मेस फȧस या अÛय
ͩकसी Ĥकार के शुãक का भुगतान नहȣं ͩकया जायेगा। Tuition Fees कȧ अͬधकतम सीमा
Ǿ० 10 लाख ĤǓतवष[ होगी। यǑद Tuition Fees Ǿ० 10 लाख से अͬधक होगी, तो शेष Tuition
Fees का वहन ͪवɮयाथȸ èवयं करɅगे ।
ख.
दैǓनक उपभोग, अÚययन सामाĒी इ×याǑद के ͧलए सहायता राͧश (Sustenance Allowance)%
सभी छाğɉ को पाɫयĐम कȧ पूरȣ अवͬध के दौरान ͩकसी भी उÍच ͧश¢ा संèथान मɅ नामांͩकत
छाğɉ के ͧलए ĤǓत माह 4,000/- ǽपये कȧ सहायता राͧश Ĥदान कȧ जाएगी। महȣने के मÚय मɅ
क¢ाएं Ĥारंभ होने या क¢ाएं समाÜत होने कȧ िèथǓत मɅ भी उस माह के ͧलए 4,000/- ǽपये कȧ
सहायता राͧश Ĥदान कȧ जाएगी ।
3.
पाğता मापदÖड
क.
झारखÖड राÏय का èथानीय Ǔनवासी होना चाǑहए (èथानीय Ǔनवासी Ĥमाण पğ उपलÞध
कराना अǓनवाय[ होगा) ।
अथवा
ͫडÜलोमा èतर के पाɫयĐमɉ मɅ अÚययन हेतु छाğ को झारखÖड राÏय मɅ अविèथत ͩकसी भी
माÛयता ĤाÜत ͪवɮयालय से 10वीं क¢ा उƣीण[ होना चाǑहए ।
अथवा
ͫडĒी अथवा उसके ऊपर èतर के पाɫयĐमɉ मɅ अÚययन हेतु छाğ को झारखÖड राÏय मɅ
अविèथत ͩकसी भी माÛयता ĤाÜत ͪवɮयालय/महाͪवɮयालय से क¢ा 10वीं और क¢ा 12वीं
(अथवा समक¢) उƣीण[ होना चाǑहए ।
ख.
आवेदन कȧ अंǓतम Ǔतͬथ तक छाğ कȧ आयु 40 वष[ से अͬधक नहȣं होनी चाǑहए। ͩकÛतु ͩकसी
कोस[ के ͧलए चयǓनत अßयथȸ संबंͬधत कोस[ कȧ समािÜत तक इस योजनाÛतग[त लाभ के पाğ
बने रहɅगे। आयु कȧ गणना 10वीं क¢ा के Ĥमाण पğ के आधार पर ͩकया जायेगा ।
ग.
झारखÖड राÏय के भीतर ͩकसी भी उÍच ͧश¢ण संèथान मɅ नामांͩकत छाğ ।
अथवा
राÏय के बाहर ͩकÛतु देश के अंदर- NIRF Rankings कȧ अɮयतन रɇͩकंग मɅ Overall Category
मɅ शीष[ 200 मɅ रɇक वाले अथवा ͪवæवͪवɮयालय, अͧभयंğण, मेͫडकल, ͪवͬध, Ĥबंधन, फामȶसी
Category मɅ NIRF रɇक के शीष[ 100 रɇक वाले उÍच ͧश¢ण संèथान मɅ नामांͩकत होना चाǑहए
अथवा NAAC Accreditation मɅ माÛयता ĤाÜत Ēेड ‘A’ या उससे ऊपर वाले उÍच ͧश¢ण
संèथान मɅ नामांͩकत होना चाǑहए। इसके अǓतǐरÈत सभी Institutes of National
Importance, Institutions of Eminence, National Institutes of Fashion Technology,
National Institutes of Design (NID), Institutes of Hotel Management, Catering
Technology and Applied Nutrition मɅ नामांकन लेने वाले ͪवɮयाͬथ[यɉ को भी इस योजना का
लाभ Ǒदया जायेगा ।
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‘‘उÍच ͧश¢ा संèथान’’ का अथ[ राÏय सरकार या कɅ ġ सरकार या ऐसे ͪवæवͪवɮयालयɉ के
संघटक/संबɮध कॉलेजɉ के ͩकसी भी अͬधǓनयम के तहत èथाͪपत ͪवæवͪवɮयालय या संèथान
होगा, जो कम से कम 1 वष[ कȧ पाɫयĐम अवͬध कȧ सामाÛय/तकनीकȧ/åयावसाǓयक ͧश¢ा
Ĥदान करते हɇ ।
घ.
छाğ को AICTE कȧ ɪयूशन फȧस माफȧ योजना के तहत Ĥवेश ĤाÜत नहȣं होना चाǑहए या
कɅ ġ/राÏय सरकार या ͪवæवͪवɮयालय/कॉलेज/èवायƣ Ǔनकायɉ या ͩकसी अÛय संगठन/
संèथान के ͩकसी भी योजना का वƣ[मान लाभाथȸ नहȣं होना चाǑहए। यǑद ͪवɮयाथȸ को पूव[ से
ͩकसी
योजनाÛतग[त
या
İोğ
से
ɪयूशन
फȧस
माफȧ
अथवा
सहायता
राͧश
(Sustenance Allowance) का लाभ ͧमल रहा हो, तो उÛहɅ ͩकसी एक हȣ İोğ से योजना का लाभ
Ǒदया जायेगा ।
ङ.
Ǔनàन पाğता मɅ से कोई एक-
(i) अनाथ छाğɉ के ͧलए-
ͩकशोर Ûयाय (बालकɉ कȧ देखरेख और संर¢ण) अͬधǓनयम, 2015 कȧ धारा 2 के खÖड
42 के तहत पǐरभाͪषत अनाथ, िजनकȧ 18 वष[ कȧ आयु से पहले उनके माता-ͪपता कȧ
मृ×यु हो चुकȧ हो। तथाͪप ͪवͬधक संर¢क कȧ देखरेख मɅ अनाथ योजना के तहत लाभ
के पाğ हɉगे ।
आवेदक ɮवारा माता-ͪपता दोनɉ का टंसपक Èमंजी Þमतजपͪपबंजम और माता-ͪपता
एवं बÍचे के बीच संबंध èथाͪपत करने संबंधी Ĥमाण पğɉ/दèतावेजɉ को Ĥèतुत ͩकया
जायेगा। उÈत Ĥमाण पğɉ/दèतावेजɉ को िजला समाज कãयाण पदाͬधकारȣ ɮवारा
स×याͪपत ͩकया जाएगा ।
(ii) Ǒदåयांग छाğɉ के ͧलए-
Rights of Persons with Disability Act, 2016 कȧ धारा-2(r) के अनुसार ͪवɮयाथȸ को
‘‘बɅचमाक[ ͪवकलांग åयिÈत’’ होना चाǑहए। स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा जारȣ ͪवकलांगता
Ĥमाण पğ/ͪवͧशçट ͪवकलांगता पहचान दèतावेज ¼Unique Disability ID Card½
Ĥèतुत करना अǓनवाय[ होगा। उÈत Ĥमाण पğ को िजला समाज कãयाण पदाͬधकारȣ
ɮवारा संबंͬधत असैǓनक शãय ͬचͩक×सक-सह-मुÉय ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ के
सहयोग से स×याͪपत ͩकया जाएगा ।
च.
इस योजना का लाभ जीवन मɅ केवल एक बार Ǒदया जायेगा ।
4.
लाभाͬथ[यɉ कȧ संÉया
संÉया कȧ कोई सीमा नहȣं होगी ।
5.
आवेदन के ͧलए ĤͩĐया
इस योजना के ͧलए आवेदन वेब-पोट[ल पर ऑनलाइन मोड के माÚयम से ͩकया जाएगा। वेब-
पोट[ल का Ǔनमा[ण Jharkhand Space Application Centre (JSAC) के ɮवारा ͩकया
जायेगा। वेब-पोट[ल को झारखÖड के राÏय डेटा सɅटर या MeiTY empanelled Cloud सेवा
Ĥदाता मɅ होèट ͩकया जा सकता है। ऑनलाइन पोट[ल पर आवेदन, स×यापन, ͧशकायत
Ǔनवारण, अनुĮवण आǑद सभी åयवèथा होगी ।
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6.
योजना का लाभ
योजना का लाभ के ͧलए Ĥ×येक वष[ आवेदन ͩकया जायेगा ।
7.
Nodal Disbursement Bank
ͪवƣ ͪवभाग, झारखÖड कȧ सहमǓत से उÍच èतरȣय सͧमǓत ɮवारा अनुशंͧसत ͩकसी भी
साव[जǓनक अथवा Ǔनजी ¢ेğ के बɇक को Nodal Disbursement Bank के Ǿप मɅ नाͧमत ͩकया
जाएगा। उÈत नाͧमत Nodal Disbursement Bank योजना हेतु Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ के ͧलए
आवंǑटत Ǔनͬध धारण करेगा ।
8.
योजना का अनुमाǓनत वाͪष[क ͪवƣीय भार
योजना का अनुमाǓनत वाͪष[क ͪवƣीय भार इस Ĥकार हैः-
Đ.
ͧश¢ा काय[Đम का Ĥकार
अनुमाǓनत
लाभाͬथ[यɉ
कȧ संÉया
अनुमाǓनत
औसतन वाͪष[क
सहायता राͧश
अनुमाǓनत
वाͪष[क
ͪवƣीय
भार ¼INR½
1
åयावसाǓयक
पाɫयĐम
जैसे ͫडÜलोमा, मेͫडकल,
इंजीǓनयǐरंग,
माèटर
ऑफ
ǒबजनेस
एडͧमǓनèĚेशन/Ĥबंधन,
ͪवͬध/ M.Ed.@B.Ed. in
Special
Education@
Fine Arts इ×याǑद मɅ
èनातक/èनातकोƣर
काय[Đम या अÛय उÍच
ͧश¢ा
के
पाɫयĐम
1,200
2,00,000
24,00,00,000
2
गैर-åयावसाǓयक
पाɫयĐम जैसे चार वषȸय
èनातक काय[Đम और 1
या 2 वषȸय èनातकोƣर
काय[Đम या इसी तरह के
अÛय उÍच ͧश¢ा के
पाɫयĐम
12,000
10,000
12,00,00,000
3
Ǔनवा[ह भƣा @ 48000
Ǿपये ĤǓतवष[
13,200
48,000
63,36,00,000
4
वेब पोट[ल का ͪवकास तथा
Maintenance,
Audit,
अनुĮवण
åयय
एवं
आकिèमक Ǔनͬध
30,00,000
कुल रािश
99,66,00,000
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चार वषȸय åयवसाǓयक कोस[ मɅ 300 नये नामांकन अथा[त कुल 1200 लाभुक तथा चार
वषȸय गैर åयवसाǓयक èनातक कोस[ मɅ 4000 नये नामांकन अथा[त 16000 लाभुकɉ कȧ
अनुमाǓनत संÉया के आधार पर ͪवƣीय भार का ĤाÈकलन ͩकया गया है। ताͧलका मɅ उपयु[Èत
अनुमान माğ सांकेǓतक ĤकृǓत का है और केवल बजटȣय उɮदेæयɉ के ͧलए ͩकया गया है।
वाèतͪवक åयय हर साल छाğɉ कȧ वाèतͪवक संÉया, छाğɉ कȧ वाèतͪवक Tuition Fees और
Sustenance Allowance के आधार पर ͩकया जाएगा ।
उÍच èतरȣय सͧमǓत के Ǔनण[य के अनुसार आकिèमक Ǔनͬध का उपयोग Project Monitoring
Unit कȧ èथापना के ͧलए, बाहरȣ सलाहकारɉ कȧ ǓनयुिÈत, फनȸचर कȧ खरȣद, आईटȣ समाधान, योजना
के Ĥचार, Audit आǑद योजना के ͩĐयाÛवयन से संबंͬधत ͪवͪवध कायɟ के ͧलए ͩकया जाएगा ।
9.
योजना का अनुĮवन एवं ͩĐयाÛवयन
(क)
झारखंड राÏय उÍच ͧश¢ा पǐरषद इस योजना के ͧलए Ǔनगरानी और ͩĐयाÛवयन Ĥाͬधकरण होगा। इस
योजना का सुचाǾ ͩĐयाÛवयन झारखÖड राÏय उÍच ͧश¢ा पǐरषɮ के ɮवारा एक उÍच èतरȣय सͧमǓत
के माÚयम से ͩकया जाएगा, िजसकȧ संरचना Ǔनàनवत् होगीः-
Ǔनदेशक, उÍच ͧश¢ा, उÍच एवं तकनीकȧ ͧश¢ा
ͪवभाग, झारखÖड
अÚय¢
Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा
सदèय
Ǔनदेशक, तकनीकȧ ͧश¢ा, उÍच एवं तकनीकȧ
ͧश¢ा ͪवभाग, झारखÖड
सदèय
ͪवƣ
ͪवभाग,
झारखÖड
के
ĤǓतǓनͬध
(अवर सͬचव से अÛयून)
सदèय
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार और राजभाषा
ͪवभाग, झारखÖड ɮवारा नाͧमत अनुसूͬचत
जाǓत/अनुसूͬचत
जनजाǓत
के
ĤǓतǓनͬध
(अवर सͬचव से अÛयून)
सदèय
मǑहला, बाल ͪवकास और सामािजक सुर¢ा
ͪवभाग, झारखÖड के ĤǓतǓनͬध (अवर सͬचव से
अÛयून)
सदèय
उप Ǔनदेशक, उच्च ͧश¢ा, उÍच एवं तकनीकȧ
ͧश¢ा ͪवभाग, झारखÖड
ͪवशेष आमंǒğत सदèय-अÚय¢ ɮवारा यथा
Ǔनदȶͧशत
सदèय सͬचव- सह-नोडल पदाͬधकारȣ
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योजना कȧ ĤगǓत कȧ Ǔनगरानी करने और योजना के सुचाǾ ͩĐयाÛवयन के संबंध मɅ
मामलɉ पर ͪवचार-ͪवमश[ करने के ͧलए अÚय¢ ɮवारा Ǔनदȶͧशत ͩकए जाने पर Ĥ×येक तीन माह
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पर अथवा जब भी आवæयक हो सͧमǓत कȧ बैठक बुलाई जा सकेगी। योजना का ĤगǓत
ĤǓतवेदन उÍच èतरȣय सͧमǓत के ɮवारा तैयार ͩकया जायेगा तथा Ĥ×येक छः माह मɅ झारखÖड
राÏय उÍच ͧश¢ा पǐरषɮ के सम¢ रखा जायेगा। नोडल पदाͬधकारȣ के ɮवारा योजना हेतु
ͪवͧभÛन Stakeholders के साथ समÛवय èथाͪपत ͩकया जायेगा। योजना के अनुĮवण हेतु
Project Monitoring Unit का गठन नोडल पदाͬधकारȣ कȧ अÚय¢ता मɅ ͩकया जायेगा ।
(ख)
उÍच èतरȣय सͧमǓत कȧ शिÈतयां और काय[ Ǔनàनͧलͨखत हɇ:-
I.
योजना कȧ समĒ ĤगǓत कȧ Ǔनगरानी करना।
II.
पाğता दèतावेजɉ को मंजूरȣ देने के ͧलए SoP (Standard Operating
Procedure)] DCF (Data Capture Formats), Process Flows, संèथा के
Ĥमुख/स¢म Ĥाͬधकारȣ से Ĥमाण पğ के काया[त्मक आवæयकताएं ĤाǾप,
लाभुकɉ के स×यापन हेतु सभी Ĥकार के Format आǑद Ǔनधा[ǐरत करना ।
III.
वेब पोट[ल कȧ सुर¢ा Audit सुǓनिæचत करना ।
IV.
योजना के सुचाǾ ͩĐयाÛवयन के ͧलए आवæयक Ǔनͬध का ͪवæलेषण करना ।
V.
योजना के ͧलए हèता¢रकता[ Ĥाͬधकारȣ के Ǿप मɅ financial and
disbursement authority ǓनयुÈत करना ।
VI.
योजना से संबंͬधत manpower, technological and hardware आवæयकताओं
पर ͪवचार-ͪवमश[ करना, अनुमोदन करना और ĤाÜत करना ।
VII.
योजना के तहत नए लाभाͬथ[यɉ कȧ संÉया मɅ वृɮͬध या कमी करना ।
VIII.
योजना के पाğता मापदÖड, संवग[ ͪवͧशçट अǓतǐरÈत शतɟ, नवीनीकरण के
ͧलए मापदÖड या योजना के ͩकसी अÛय Ĥावधान को संशोͬधत करने हेतु
अनुशंसा करना ।
IX.
हर साल नए आवेदन और नवीनीकरण ĤाÜत करने के ͧलए वेब पोट[ल कȧ
आवेदन ͪवंडो के ͧलए तारȣखɉ को notify/alter/modify करना ।
X.
Nodal Disbursement Bank के बɇक खाते मɅ Ǔनͬध से संबंͬधत Ǔनण[य लेना ।
XI.
National Institutional Ranking Framework (NIRF), NAAC आǑद पर
ͪवचार करते हुए योजना के तहत लाभ के ͧलए पाğ उÍचतर ͧश¢ा संèथाओं कȧ
सूची तैयार करना ।
XII.
योजना के ͩĐयाÛवयन के ͧलए Nodal Disbursement Bank के चयन कȧ
ĤͩĐया तय करते हुए चयन करना ।
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XIII.
Nodal Disbursement Bank पर भूͧमकाओं और िजàमेदाǐरयɉ से संबंͬधत
Ǔनण[य लेना ।
XIV.
योजना के सुचाǾ के ͧलए योजना कȧ आवंǑटत Ǔनͬध तथा आकिèमकता Ǔनͬध
का उपयोग करना ।
XV.
åयावसाǓयक और गैर-åयावसाǓयक पाɫयĐमɉ और कॉलेजɉ के तहत कवर
ͩकए जाने वाले पाɫयĐमɉ पर Ǔनण[य लेना ।
XVI.
सभी èतर पर आवेदनɉ का स×यापन एवं आवेदन के Processing हेतु Timeline
Ǔनधा[ǐरत करना ।
XVII.
योजना के लाभाͬथ[यɉ और आवेदकɉ को ͧशकायत Ǔनवारण Ĥदान करना ।
XVIII.
योजना के सुचाǾ ͩĐयाÛवयन हेतु सभी संबंͬधत पदाͬधकाǐरयɉ के Ĥͧश¢ण
कȧ åयवèथा करना ।
XIX.
योजना के सुचाǾ ͩĐयाÛवयन और कामकाज से संबंͬधत कोई अÛय आवæयक
Ǔनण[य लेना ।
(ग)
िजला èतरȣय अनुĮवण सͧमǓत-उपायुÈत कȧ अÚय¢ता मɅ योजना के
अनुĮवण हेतु िजला èतरȣय अनुĮवण सͧमǓत का गठन ͩकया जायेगा,
िजसकȧ संरचना Ǔनàनवत् होगी-
उपायुÈत
अÚय¢
उप-ͪवकास आयुÈत
सदèय
ͧसͪवल सज[न
सदèय
िजला समाज कãयाण पदाͬधकारȣ
सदèयसͬचव
िजला ͧश¢ा पदाͬधकारȣ
सदèय
उÈत सͧमǓत के ɮवारा सभी आवेदनɉ का ससमय Ǔनçपादन हेतु ×महनसंत अनुĮवण ͩकया
जायेगा। िजला èतरȣय अनुĮवण सͧमǓत के सभी ĤǓतवेदन योजना के नोडल पदाͬधकारȣ को उपलÞध
कराया जायेगा। नोडल पदाͬधकारȣ के ɮवारा िजला èतरȣय अनुĮवण सͧमǓत के सभी ĤǓतवेदन तथा
योजना के ͩĐयाÛवयन मɅ आने वालȣ कǑठनाईयां से उÍच èतरȣय सͧमǓत को अवगत कराया जायेगा ।
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10.
नवीनीकरण (Renewal)
(क)
संèथान के Ĥमाण पğ के आधार पर समͪप[त वेब-पोट[ल के माÚयम से नवीनीकरण अनुरोध
ĤाÜत होने पर अÚययन के Ĥ×येक वष[ के ͧलए छाğवृͪƣ का नवीनीकरण ͩकया जाएगा ।
(ख)
अगले ͩकसी भी èतर पर Promote होने मɅ ͪवफल रहने वाले छाğ या जो समय पर छाğवृͪƣ के
नवीनीकरण के ͧलए आवेदन नहȣं कर रहे हɇ, वे इस योजना के लाभ कȧ पाğता से वंͬचत हो
जायɅगे ।
छाğ को अगले वष[ मɅ Promote होना अǓनवाय[ होगा और योजना के तहत लाभɉ के सफल
नवीनीकरण के ͧलए पूव[वतȸ वष[ कȧ माक[ शीट अपलोड करनी होगी। Sustenance Allowance का लाभ
भी अगले वष[ मɅ Promote होने पर हȣ Ǒदया जायेगा ।
11. Tuition Fees और Sustenance Allowance का भुगतान
Tuition Fees का भुगतान सीधे संबंͬधत संèथानɉ को ͩकया जायेगा। Sustenance
Allowance का भुगतान छाğ को Direct Benefit Transfer मोड के Ǿप मɅ ͩकया जाएगा। यǑद
वाͪष[क Tuition Fees Ǿ० 10 लाख से अͬधक है, तो उÈत अǓतǐरÈत Tuition Fees का भुगतान
करने के उपरांत हȣ सरकार के ɮवारा Ǿ० 10 लाख तक Tuition Fees का भुगतान संèथान को
ͩकया जायेगा। आवेदकɉ के ɮवारा अपने शै¢ͨणक संèथान से Tuition Fees कȧ ͪववरणी ĤाÜत
करते हुए ऑनलाइन पोट[ल पर अपलोड ͩकया जायेगा ।
12.
गलत सूचना अथवा Ĥमाण पğ के आधार पर लाभ लेने पर दÖड
यǑद ͩकसी आवेदक/आवेǑदका ɮवारा गलत सूचना अथवा गलत Ĥमाण पğ के आधार पर
छाğवृͪƣ ĤाÜत ͩकये जाने कȧ बात Ĥमाͨणत होती है, तो ऐसे आवेदक को छाğवृͪƣ से वंͬचत कर Ǒदया
जायेगा और यǑद उसने लाभ उठा ͧलया है, तो ऐसे आवेदक से 12% चĐवृɮͬध Þयाज के साथ पूण[ राͧश
कȧ वसूलȣ कȧ जायेगी।
13.
संशोधन करने कȧ शिÈत
योजना के सुचाǾ ͩĐयाÛवयन के ͧलए उÍच èतरȣय सͧमǓत कȧ अनुशंसा पर ͪवभागीय मंğी के
अनुमोदन से योजना के ͩकसी भी Ĥावधान को इस तरह से संशोͬधत ͩकया जा सकेगा ͩक यह योजना के
उɮदेæयɉ का उãलंघन नहȣं करता है। योजना अÛतग[त पाğता के मानदÖड, Tuition Fess कȧ अͬधकतम
सीमा तथा Sustenance Allowance कȧ राͧश को छोड़कर शेष सभी Ĥावधानɉ को उÍच èतरȣय सͧमǓत
कȧ अनुशंसा पर ͪवभागीय मंğी के अनुमोदन से संशोͬधत ͩकया जा सकेगा ।
14.
Audit कȧ åयवèथा योजना के Concurrent Audit कȧ åयवèथा कȧ जाएगी तथा ͪवèतृत ǐरपोट[ उÍच
èतरȣय सͧमǓत के सम¢ रखी जाएगी। उÍच èतरȣय सͧमǓत इन ǐरपोटɟ का ͪवæलेषण करेगी और
भͪवçय कȧ कार[वाई पर Ǔनण[य लेगी। Auditor का चयन उÍच èतरȣय सͧमǓत के ɮवारा ͩकया जायेगा ।
15.
Grievances Redressal कȧ åयवèथा योजना के ऑनलाईन पोट[ल पर आवेदकɉ के ͧलए Grievances
Redressal कȧ åयवèथा होगी। ͪवɮयाͬथ[यɉ से ĤाÜत ͧशकायतɉ का अनुĮवण Ǔनदेशक, उÍच ͧश¢ा एवं
Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा के ɮवारा ͩकया जायेगा। आवæयकतानुसार उÍच èतरȣय सͧमǓत के ɮवारा
Grievances Redressal हेतु आवæयक ǑदशाǓनदȶश जारȣ ͩकये जायɅगे ।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अÈटूबर, 2024
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16.
योजना के ͧलए जागǾकता काय[Đम योजना मɅ उÍच भागीदारȣ सुǓनिæचत करने के ͧलए सभी
Ǒहतधारकɉ के साथ जागǾकता अͧभयान आयोिजत ͩकया जाएगा। जागǾकता काय[Đम Ǔनधा[ǐरत करने
कȧ िजàमेवारȣ उÍच èतरȣय सͧमǓत कȧ होगी ।
17.
िजला समाज कãयाण पदाͬधकारȣ कȧ भूͧमकाएं और उƣरदाǓय×व िजला समाज कãयाण पदाͬधकारȣ
(डीएसडÞãयू) आवेदकɉ के ͧलए योजनाÛतग[त ͪवͧशçट पाğता मापदÖडɉ कȧ पुिçट करने के ͧलए नाͧमत
पदाͬधकारȣ हɉगे। िजला समाज कãयाण पदाͬधकारȣ कȧ भूͧमकाएं और िजàमेदाǐरयां इस Ĥकार हɇ:-
(1) अनाथ Įेणी के ͧलएः-
यह अनाथ Įेणी के तहत आवेदकɉ कȧ पाğता के ͧलए आवæयक दèतावेजɉ को स×याͪपत
करɅगे ।
(2)
अनाथ Įेणी के आवेदकɉ का स×यापन दो भागɉ मɅ ͩकया जाएगाः-
i
दèतावेज स×यापन
(क) आवेदक के माता एवं ͪपता का मृ×यु Ĥमाण पğ का स×यापन ।
(ख) आवेदक और उसके मृत माता-ͪपता के बीच माता-ͪपता एवं बÍचे के बीच संबंध èथाͪपत
करने के ͧलए Ĥèतुत दèतावेज को स×याͪपत करɅगे ।
(ग) माता-ͪपता एवं बÍचे के बीच संबंध èथाͪपत करने के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत मɅ से ͩकसी भी
दèतावेज का उपयोग ͩकया जा सकता हैः -
i.
èथायी खाता संÉया (पैन) काड[
ii.
स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा जारȣ वैध जÛम Ĥमाण पत्र
iii.
आधार काड[
iv.
क¢ा 10वीं का Ĥमाण पğ
v.
राशन काड[
vi.
पाǐरवाǐरक सदèयता Ĥमाण पğ
vii.
राÏय/कɅ ġ सरकार ɮवारा जारȣ कोई अÛय वैध दèतावेज
ii. ¢ेğ स×यापन
िजला समाज कãयाण पदाͬधकारȣ के ɮवारा आवæयकतानुसार बाल ͪवकास पǐरयोजना
अͬधकारȣ, मǑहला पय[वे¢क, आंगनबाड़ी सेͪवका या अÛय अधीनèथ कम[चाǐरयɉ कȧ सहायता
से आवेदक के पाğता दèतावेजɉ का ¢ेğ स×यापन ͩकया जाएगा ।
(3)
Ǒदåयांग Įेणी के ͧलएः-
िजला समाज कãयाण पदाͬधकारȣ के ɮवारा संबंͬधत असैǓनक शãय ͬचͩक×सक-सह-
मुÉय ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ के सहयोग से Ǒदåयांग आवेदकɉ के ͧलए जारȣ ͪवͧशçट
ͪवकलांगता पहचान दèतावेज (Unique Disability ID Card) को स×याͪपत ͩकया
जाएगा ।
(4)
िजला समाज कãयाण पदाͬधकारȣ के ɮवारा अÛय सभी दèतावेज जैसे-èथानीयता
Ĥमाण पğ, आयु, 10वीं/12वीं क¢ा उƣीण[ Ĥमाण पğ आǑद का स×यापन करते हुए
आवेदन अĒसाǐरत ͩकया जायेगा ।
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(5)
सभी संबंͬधत िजला समाज कãयाण पदाͬधकारȣ एक पंजी का संधारण करɅगे। िजसमɅ
अनाथ Įेणी के आवेदकɉ, िजनका आवेदन अĒसाǐरत ͩकया जायेगा, कȧ ͪववरणी
संधाǐरत कȧ जायेगी ।
(6)
उÈत पंजी का संधारण हेतु Format एवं दèतावेज स×यापन हेतु Checklist एवं Format
योजना के उÍच èतरȣय सͧमǓत ɮवारा जारȣ ͩकया जायेगा ।
18.
उÈत योजना हेतु अनुमाǓनत राͧश Ǿपये 99.66 करोड़ ĤǓतवष[ का ͪवकलन राÏय èकȧम बजट अंतग[त
Ǔनàनांͩकत शीष[-
(क)
मांग संÉया-21-
मुÉयशीष[ 2202-सामाÛय ͧश¢ा, उप मुÉय शीष[-03-ͪवæवͪवɮयालय तथा उÍचतर
ͧश¢ा, लघु शीष[ 102/796-ͪवæवͪवɮयालयɉ को सहायता/जनजातीय ¢ेğ उपयोजना,
उपशीष[ - BR -उÍच ͧश¢ा के ͧलए èकॉलरͧशप/फेलोͧशप योजना हेतु सहायता
अनुदान-ͪवèतृत शीष[-06 अनुदान से ͪवकलनीय होगा ।
(ख)
उÈत मद से योजना कȧ राͧश झारखÖड राÏय उÍच ͧश¢ा पǐरषɮ को उपलÞध करायी
जायेगी। झारखÖड राÏय उÍच ͧश¢ा पǐरषɮ के ɮवारा समय-समय पर
आवæयकतानुसार तथा योजना के उÍच èतरȣय सͧमǓत कȧ अनुशंसा पर Nodal
Disbursement Bank को राͧश उपलÞध कराया जायेगा। योजनाÛतग[त लाभुकɉ तथा
संèथानɉ के खाते मɅ राͧश के अंतरण हेतु उÍच èतरȣय सͧमǓत के ɮवारा ͩकसी वरȣय
पदाͬधकारȣ को नाͧमत ͩकया जायेगा। उÈत नाͧमत पदाͬधकारȣ के अनुमोदन से
Nodal Disbursement Bank के ɮवारा राͧश, संबंͬधत लाभुक के खाते मɅ अंतǐरत कȧ
जायेगी ।
19.
Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-14.10.2024 मɅ मद संÉया-11 के Ǿप मɅ
èवीकृǓत Ĥदान कȧ गयी है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ह०/-
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधा
असाधारण
रण)
) 687 – 50