झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

14 काǓत[क, 1946 (श०)

संÉ या – 717 राँची, मंगलवार, 5 नवàबर, 2024 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग

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अͬधसूचना

21 अÈटूबर, 2024

सं०सं०-15/सा०अव०-03-03/2024 का॰ – 6979--झारखÖड राÏय मɅ ͪवधान सभा आम चुनाव,

2024 के मतदान कȧ Ǔतͬथ को संबंͬधत ͪवधान सभा Ǔनवा[चन ¢ेğ मɅ लोक ĤǓतǓनͬध×व अͬधǓनयम,

1951 कȧ धारा-135(ख) के Ǔनàनांͩकत Ĥावधानɉ का अनुपालन ͩकया जाना हैः-

''1.

ͩकसी कारबार, åयवसाय, औɮयोͬगक उपĐम या ͩकसी अÛय èथापन मɅ Ǔनयोिजत

Ĥ×येक åयिÈत को, जो लोक सभा या ͩकसी राÏय के ͪवधान सभा के ͧलए Ǔनवा[चन मɅ

मतदान करने का हकदार है, मतदान के Ǒदन अवकाश मंजूर ͩकया जाएगा ।

2.

उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर ͩकये जाने के कारण ͩकसी ऐसे åयिÈत कȧ

मजदूरȣ से कोई कटौती या उसमɅ कोई कमी नहȣं कȧ जाएगी, और यǑद ऐसा åयिÈत इस

आधार पर Ǔनयोिजत ͩकया जाता है ͩक उसे सामाÛयतया ͩकसी ऐसे Ǒदन के ͧलए मजदूरȣ ĤाÜत नहȣं

होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे Ǒदन के ͧलए वह मजदूरȣ संदƣ कȧ जायेगी, जो उस

Ǒदन उसे अवकाश मंजूर ना ͩकये जाने कȧ दशा मɅ दȣ गयी होती ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 5 नवàबर, 2024

3.

यǑद कोई Ǔनयोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधो का उãलंघन करेगा, तो ऐसा

Ǔनयोजक जुमा[ने से, जो पाँच सौ Ǿपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

4.

यह धारा ͩकसी ऐसे Ǔनवा[चक को लागू नहȣं होगी िजसकȧ अनुपिèथǓत से उस Ǔनयोजन के

संबंध मɅ िजसमɅ वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हाǓन हो सकती है ।’’

उपरोÈत Ĥावधानɉ के अनुसार सभी Ǔनवा[चक जो ĤǓतçठानɉ और दुकानɉ के कम[चारȣ

हɇ, िजनमɅ ͧशÝट के आधार पर काम करने वाले लोग भी शाͧमल हɇ, उÛहɅ उस Ǔनवा[चन ¢ेğ मɅ

मतदान के Ǒदन सवेतन अवकाश Ǒदया जाएगा, जहाँ ͪवधान सभा के आम चुनाव आयोिजत होने

वाले हɇ। इसके अलावा ऐसे मामले भी हो सकते हɇ, जहाँ कोई åयिÈत सामाÛय Ǿप से Ǔनवा[चन ¢ेğ

का Ǔनवासी है और Ǔनवा[चक के Ǿप मɅ पंजीकृत है, वह सामाÛय मतदान वाले Ǔनवा[चन ¢ेğ के बाहर

िèथत ͩकसी औɮयोͬगक उपĐम या ĤǓतçठान मɅ सेवारत या Ǔनयोिजत हो सकता है। ऐसी िèथǓत मɅ

संबंͬधत Ǔनवा[चन ¢ेğ के बाहर काय[ करने वाले Įͧमक मतदाता भी लोक ĤǓतǓनͬध×व अͬधǓनयम

1951

कȧ

धारा

135ख(1)

के

तहत

सवैतǓनक

अवकाश

के

हकदार

हɉगे।

दैǓनक

वेतनभोगी/अनौपचाǐरक कम[चारȣ भी मतदान के Ǒदन अवकाश और वेतन के हकदार हɉगे ।

सभी संबंͬधत Ĥाͬधकारɉ को Ǔनदेश Ǒदया जाता है ͩक लोक ĤǓतǓनͬध×व अͬधǓनयम,

1951 कȧ धारा 135(ख) के Ĥावधानɉ का अ¢रशः अनुपालन सुǓनिæचत ͩकया जाय ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

आͧसफ हसन,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 717 – 50