झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
2 पौष, 1946 (श०)
संÉ या – 789 राँची, सोमवार, 23 Ǒदसàबर, 2024 (ई०)
गृह ͪवभाग।
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अͬधसूचना
20 अÈटूबर, 2014
संƥा-07/ हो०गा० (̾था०)-27/2014-5442--झारखंड, रॉची िदनांक-20.10.2014 भारत का
संिवधान के अनुDžेद-309 के परȶुक Ȫारा Ůदत शİƅयों एवं झारखंड गृह रƗक अिधिनयम-2005 की धारा-
12 के अधीन Ůदत शİƅयों का Ůयोग करते हए झारखंड राǛपाल झारखंड गृह रƗक (ˢयंसेवक)
िनयमावली, 2014 बनाते हœ :-
झारखंड गृह रƗक (ˢयंसेवक) िनयमावली, 2014
1. संिƗɑ शीषŊक- यह िनयमावली झारखंड गृह रƗक (ˢयंसेवक) िनयमावली, 2014 कही जायेगी।
2. पįरभाषाएँ- इस िनयमावली के अंतगŊत:-
(क) 'अिधिनयम' से अिभŮेत है झारखंड गृह रƗक अिधिनयम (ˢयंसेवक), 2005;
(ख) 'महासमादेʼा' से अिभŮेत है गृह रƗा वािहनी के महासमादेʼा;
(ग) 'उप-महासमादेʼा' से अिभŮेत है गृह रƗा वािहनी के उप-महासमादेʼा;
(घ) 'समादेʼा से अिभŮेत है गृह रƗा वािहनी के समादेʼा;
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(ड.) 'Ůमंडलीय समादेʼा' से अिभŮेत है गृह रƗा वािहनी के Ůमंडलीय समादेʼा;
(च) 'िजला समादेʼा से अिभŮेत है गृह रƗा वािहनी के िजला समादेʼा;
(छ) 'उपायुƅ से अिभŮेत है झारखंड के िकसी िजला के उपायुƅ;
(ज) 'Ůपũ' से अिभŮेत है इस िनयमावली के िȪतीय पįरिशʼ मŐ िविहत Ůपũ;
(झ) 'गृह रƗक बल' से अिभŮेत है िनयमावली के िनयम-3 मŐ पįरभािषत ˢयंसेवक एवं सभी पदİ̾थितयों के
पूणŊकािलक वैतिनक पदािधकारी एवं कमŊचाįरयों से समािहत बल।
(ञ) 'सरकार' से अिभŮेत है झारखंड सरकार
(ट) 'राǛ' से अिभŮेत है झारखंड राǛ
3. संगठन
(i) गृह रक्षक संगठन चįरũ मŐ मूलतः ˢयंसेवी होगा और यह अवधारणा पूरे सांगठिनक ढाँचे की ̊िʼ से रखी
जायेगी। अतएव समादेश एवं िनयंũण के िनिमȅ राजपिũत और अराजपिũत वैतिनक पदािधकाįरयों (जैसा
Ůथम अनुसूची मŐ विणŊत है), के केȾीय भाग को छोड़कर सभी कमŎ ˢयंसेवक होगे और दो ŵेिणयों यथा
Ťामीण एवं शहरी गृह रƗक मŐ वगŎकृत होंगे जो ŮिशƗणोपरांत अपनी सेवाएँ शांित के िलए आपात् İ̾थितयों के
दौरान राʼŌ िहत मŐ समिपŊत करŐगे। इन गृह रƗकों का बल भारत सरकार Ȫारा िनधाŊįरत अİखल भारतीय ढाँचे के
अनुŝप राǛ सरकार Ȫारा िनɻवत् िनधाŊįरत िकया जायेगा।
(क) Ťामीण ŵेणी मŐ झारखंड राǛ के सामुदाियक िवकास Ůखंडों मŐ Ůȑेक Ůखंड हेतु औसतन 110 ʩİƅयों
की एक कɼनी होगी। यह संƥा राǛ सरकार Ȫारा आवʴकतानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
(ख) शहरी ŵेणी मŐ Ůȑेक 1,00,000 की जनसंƥा पर 100 ʩİƅयों की एक कɼनी ̾थािपत होगी िजसमŐ 50
Ůितशत तकनीकी दƗता के होंगे।
(ii) राǛ ˑर पर गृह रƗक बल उप-महासमादेʼा, वरीय ːॉफ ऑिफसर (समादेʼा, Ůमंडलीय समादेʼा) और
कनीय ːॉफ ऑिफसर (िजला समादेʼा) के सहयोग से महासमादेʼा Ȫारा िनयंिũत होगा। इसके अितįरƅ
महासमादेʼा कायाŊलय के संधारण एवं Ůबंधन के िलए िनरीƗक, कɼनी कमांडर एवं िलिपकीय ŵेणी का एक
समूह होगा। तथािप महासमादेʼा सभी नीित िवषयक मामलों यथा ̾थापना, अनुशासन, ŮिशƗण, Ůितिनयुİƅ,
साज-सǍा, कʞाण और झारखंड राǛ के गृह रƗक बल से संबंिधत सभी मामलों मŐ िनयंũी पदािधकारी
होंगे।
(iii) Ůमंडल ˑर पर एक Ůमंडलीय समादेʼा होगे जो अपने Ɨेũािधकार के अंतगŊत झारखंड राǛ मŐ गृह रƗक
बल से संबंिधत सभी मामलों और कʞाण, साज-सǍा, Ůितिनयुİƅ, ŮिशƗण, अनुशासन ̾थापना के मामलों
मŐ राǛ मुƥालय एवं राǛ सरकार के आदेशों के िŢयाɋयन के िलए उȅरदायी होंगे।
(iv) िजला ˑर पर िजला समादेʼा होंगे जो अपने िजला अंतगŊत सरकार और राǛ मुƥालय के गृह रƗक से
संबंिधत सभी मामलों एवं कʞाण, साज-सǍा, Ůितिनयुİƅ, ŮिशƗण, ̾थापना आिद से संबंिधत मामलों मŐ
Ůाɑ आदेशों के अनुपालन के िलए ŮȑƗतः उȅरदायी एवं िजʃेवार होंगे। वह अपने िजला अंतगŊत अपने
अधीन सभी लेखाओं के िनकासी एवं ʩयन पदािधकारी होंगे। िजला समादेʼा अपने अधीन̾थ बल के सद˟ों
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के बीच अनुशासन लागू रखने के िलए उȅरदायी होगे। िनरीƗक, कɼनी कमांडर एवं अɊ अधीन̾थ ̾थायी
ːॉफ बल उनके Ůशासन मŐ उɎŐ मदद करŐगे।
(v) Ťामीण एवं शहरी गृह रƗकों के बुिनयादी और आवृिȅचयाŊ ŮिशƗण के िलए एक या एक से अिधक िजला
ŮिशƗण केȾ, िजला समादेʼा के अधीन होंगे और Ɨेũीय ŮिशƗण केȾ, Ůमंडलीय समादेʼा के अधीन
Ůमंडलीय ˑर पर होंगे। राǛ ˑर पर एक केȾीय ŮिशƗण सं̾थान होगा जो समादेʼा के अधीन Ůथम ˑरीय
सं̾थान होगा। वरीय Ůमंडलीय समादेʼा की पदİ̾थित के समादेʼा यहाँ 'समादेʼा-सह-ŮाचायŊ' से पदनािमत
िकये जायŐगे और इस सं̾थान मŐ सभी बुिनयादी. आवृिȅचयाŊ और िविशʼ, ŮिशƗण Ťामीण एवं शहरी गृह रƗकों
के िलए संचािलत िकया जायेगा। समादेʼा, केȾीय ŮिशƗण सं̾थान के सभी लेखा के िनकासी एवं ʩयन
पदािधकारी होंगे। ये ŮिशƗण केȾ राǛ सरकार से ˢीकृत संƥा मŐ अनुदेशकों एवं अɊ किमŊयों से
युƅ रहŐगे।
4. गृह रƗकों का नामांकन :-
(i) गृह रƗकों का नामांकन उपायुƅ की अȯƗता मŐ गिठत िजला चयन सिमित Ȫारा होगी िजसमŐ िजला के
िजला समादेʼा, पुिलस अधीƗक एवं उपायुƅ होंगे। नामांकन की ŮिŢया महासमादेʼा, झारखंड गृह रƗा
वािहनी के िनयंũण मŐ रहेगा। इस संबंध मŐ समय-समय पर जŝरत पड़ने पर िदशा-िनदőश जारी िकया जायेगा।
नामांकन Ůमाण-पũ, िनयमों के अंतगŊत गृह रƗक के िलए िनधाŊįरत ŮिशƗण की सफल समाİɑ के पʮात् िजस
िजले मŐ नामांकन िकया जायेगा उस िजले के उपायुƅ के मुहर एवं हˑाƗर से िनगŊत िकये जायŐगे, जो िविहत्
Ůपũ मŐ होगŐ।
(ii) गृह रƗक के ŝप मŐ नामांकन के िलए इDžुक उʃीदवार Ȫारा आवेदन फॉमŊ संबंिधत िजला के िजला
समादेʼा कायाŊलय मŐ जमा िकया जायेगा। िजला समादेʼा इसके पूवŊ भरी जाने वाली įरİƅयों की संƥा एवं
Ůकृित िवǒािपत एवं Ůकािशत करŐगे।
(iii) नामांकन बोडŊ:- बोडŊ िनयम-4 (i) मŐ उİʟİखत 'सामाɊ गृह रƗकों तथा तकनीकी गृह रƗकों को
नामांिकत करŐगे। तकनीकी गृह रƗकों के नामांकन के िनिमत उपायुƅ Ȫारा मनोनीत संबंिधत Ɨेũ की िविशʼ
जानकारी रखने वाले एक अितįरƅ सद˟ भी होंगे।
(iv) Ůȑेक िजला मŐ गृह रƗकों के नामांकन मŐ 50 Ůितशत पद मिहलाओं के िलए कणाōिकत होंगे।
(v) मिहलाओं के िलए Ůˑािवत आरƗण Ůितशत के पदों मŐ से 5% पद अहŊता Ůाɑ तलाकशुदा / पįरȑƅा /
िवधवा मिहलाओं के िलए आरिƗत होगा। तलाकशुदा / पįरȑƅा / िवधवा अɷथŎ के उपलɩ नहीं रहने की
İ̾थित मŐ उƅ 5% पद पुनः मिहलाओं के िलए Ůˑािवत आरƗण Ůितशत मŐ समािहत हो जायेगा।
नोट :-1) Ťामीण गृह रƗकों के िलए :- अɷथŎ को उस Ůखंड / गाँव का ̾थायी िनवासी होना चािहए जहाँ से
Ťामीण गृह रƗक के ŝप मŐ नामांकन के िलए आवेदन देता है। शैƗिणक योƶता 7 वीं पास होगी।
नोटः-2) शहरी गृह रƗक के ŝप मŐ नामांकन :- अɷथŎ उस िजला/शहर/Ɨेũ का समाɊतः िनवासी होना
चािहए अथवा वह िकसी कायाŊलय मŐ कायŊ कर रहा हो, ˢिनयोिजत हो, या तकनीकी ǒान रखता हो। शैƗिणक
योƶता मैिटŌ क (10वीं पास) होगी। इन जानकारों को सामाɊ ŝप से तकनीकी योƶ माना जायेगा चालक,
क̱ɗूटर ऑपरेटर, टंकक, बढई, मोची, रसोइया, पनभर, धोबी, नाई, टेिलफोन ऑपरेटर, नसŊ (पुŝष/मिहला)
डॉƃर, अिभयंता, अिधवƅा, Ůोफेसर, माली, िबजली िम˓ी. अिưक, ɘɾर िम˓ी आिद।
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नोट :- 3) उŲ 19 से 40 वषŊ / नामांकन वषŊ के 01 जनवरी को।
नोट :- 4) शारीįरक मापदंड
(i) लɾाई
पुŝष- 162 से.मी. (सामाɊ/ओ.बी.सी./बी.सी.)
157 से.मी. (अ.ज.जा./अ.जा.)
मिहला-148 से.मी. (सामाɊ / ओ.बी.सी./बी.सी.)
148 से.मी. (अ.ज.जा./अ०जा०)
(ii) छाती
79 से.मी. (सामाɊ / ओ.बी.सी./बी.सी.)
76 से.मी. (अ.ज.जा./अ.ज.)।
नोट :- 5) शारीįरक जाँच (सामाɊ के िलए).
जाँच
पुŜष
मिहला
दौड़
01 मील दौड़ (Ɋूनतम)
01 मील दौड (Ɋूनतम)
05 िमनट या पूवŊ (20 अंक)
08 िमनट या पूवŊ (20 अंक)
05-06 िमनट (10 अंक)
08-10 िमनट (10 अंक)
06 िमनट से अिधक समय लेने वाले
10 िमनट से अिधक समय लेने वाले
अयोƶ माने जायŐगे।
अयोƶ माने जायŐगे।
ऊँची कूद
(क) 04 फीट 5 अंक (Ɋूनतम)
(क) 03 फीट 5 अंक (Ɋूनतम)
(ख) 04-4'3"- 6 अंक
(ख) 03'-3'3"- 6 अंक
(ग) 4'3"-4'6"- 7 अंक
(ग) 3'3"-3'6"- 7 अंक
(घ) 4'6"-4'9"- 8 अंक
(घ) 3'6"-3'9"- 8 अंक
(च) 4'9"-5"- 9 अंक
(च) 3'9"-4"- 9 अंक
(छ) 5' और अिधक -10 अंक
(छ) 4" और अिधक-10 अंक
लɾी कूद
(क) 12 फीट -5 अंक (Ɋूनतम)
(क) 9 फीट -5 अंक (Ɋूनतम)
(ख) 12'-13"- 6 अंक
(ख) 9'-10"- 6 अंक
(ग) 13'-14"- 7 अंक
(ग) 10"-11"- 7 अंक
(घ) 14'-15"- 8 अंक
(घ) 11"-12"- 8 अंक
(च) 15'-16"- 9 अंक
(च) 12"-13"- 9 अंक
(छ) 16' और अिधक -10 अंक
(छ) 13" और अिधक-10 अंक
शॉट पूट
16 पौǷ 16 फीट (Ɋूनतम)
10 पौǷ - 10 फीट (Ɋूनतम)
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तकनीकी वालो के िलए :-
जाँच
पुŜष
मिहला
दौड़
01 मील दौड़ (Ɋूनतम)
01 मील दौड़ (Ɋूनतम)
06 िमनट या पूवŊ (20 अंक)
08 िमनट या पूवŊ (20 अंक)
06-08 िमनट (10 अंक)
08-12 िमनट (10 अंक)
08 िमनट से अिधक समय लेने वाले
12 िमनट से अिधक समय लेने वाले
अयोƶ माने जायŐगे।
अयोƶ माने जायŐगे।
ऊँची कूद
(क) 3.5 फीट 5 अंक (Ɋूनतम)
(क) 2.5 फीट-5 अंक (Ɋूनतम)
(ख) 4' और अिधक -10 अंक
(ख) 3' और अिधक 10 अंक
लɾी कूद
(क) 9 फीट- 5 अंक (Ɋूनतम)
(क) 6 फीट- 5 अंक (Ɋूनतम)
(ख) 10' और अिधक-10 अंक
(ख) 7' और अिधक -10 अंक
शॉट पूट
16 पौǷ-12 फीट (Ɋूनतम)
10 पौǷ-08 फीट (Ɋूनतम)
नोट :- 6) िलİखत जाँच (सभी Ůकार के गृह रƗकों के िलए)
(क)
Ťामीण गृह रƗकों के िलए- शारीįरक जाँच मŐ योƶ पाये जाने पर अɷथŎ को िहȽी पũ की परीƗा मŐ
शािमल होना पड़ेगा िजसमŐ 7वीं कƗा के ˑर अनुसार लेखन Ɨमता की जाँच की जायेगी। यह
Ɠािलफाईंग होगा। पूणाōक 100 एवं उȅीणŊता के िलए 30 माकŊ स् आवʴक होगा।
(ख)
शहरी गृह रƗकों के िलए- शारीįरक जाँच मŐ योƶ पाये जाने पर अɷथŎ को िहȽी पũ की परीƗा मŐ
शािमल होना पड़ेगा िजसमŐ 10वीं कƗा के ˑर अनुसार लेखन Ɨमता की जाँच की जायेगी। यह
Ɠािलफाई होगा। पूणाōक 100 एवं उȅीणŊता के िलए 30 माकŊ स् आवʴक होगा।
नोट:- 7)
मेिडकल जाँच राǛ पुिलस के जैसा।
नोट :- 8)
उपयुŊƅ जाँच परीƗाओं मŐ योƶ पाये जाने के बाद राǛ पुिलस Ȫारा चįरũ सȑापन कराया
जायेगा।
नोट :- 9)
आवासीय Ůमाण-पũ।
(क) शहरी के िलए
अɷथŎ जो सामाɊतः िजला/नगर/Ɨेũ मŐ रहते हœ, अपने आवेदन के साथ राǛ सरकार के Ȫारा
Ůािधकृत सƗम Ůािधकार से िनगŊत आवासीय Ůमाण-पũ संलư करŐगे।
(ख) Ťामीण के िलए :-
अɷथŎ जो ̾थायी ŝप से गाँव/ Ůखंड मŐ रहते हœ, अपने आवेदन के साथ राǛ सरकार Ȫारा Ůािधकृत
सƗम Ůािधकार से िनगŊत आवासीय Ůमाण-पũ संलư करŐगे।
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नोट:-10)
अपील - लɾाई / छाती संबंधी मामलों मŐ िकसी िनणŊय से असंतुʼ होने पर अɷथŎ उसी िदन
बोडŊ के अȯƗ को अपील करŐगे, अɊथा उनका अपील आवेदन ˢीकायŊ नहीं होगा।
नोट:-11)
वरीयता सूची- सभी जाँचों की पूणŊता के पʮात् अɷथŎ Ȫारा िविभɄ जाँचों मŐ Ůाɑ अंक के
आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जायेगी।
नोट:-12)
दो या दो से अिधक अɷिथŊयों के समान अंक होने पर अिधक उŲ वाले के Ůाथिमकता दी
जायŐगी।
नोट:-13)
नोट 12 मŐ उʟेİखत अɷिथŊयों के बीच उŲ समान होने पर शैƗिणक योƶता के आधार पर
Ůाथिमकता दी जायेगी।
नोट:-14)
नोट 12 और 13 मŐ उʟेİखत अɷिथŊयों के बीच उŲ और शैƗिणक योƶता समान होने पर
लɾाई के आधार पर Ůाथिमकता दी जायेगी।
नोट:-15)
तकनीकी योƶता (माũ शहरी गृह रƗकों के िलए)
(i)
चालक के िलए- अɷथŎ के पास डŌ ाईिवंग लाईसŐस (एल.एम.भी./एच.एम.भी.) होना चािहए जो
आवेदन ितिथ के पूवŊ मŐ िनगŊत हो।
(ii)
िबजली िम˓ी के िलए- अɷथŎ के पास िकसी माɊता Ůाɑ सं̾थान से िनगŊत Ůमाण-पũ होना
चािहए।
(iii)
क̱ɗूटर ऑपरेटर के िलए- अɷथŎ के पास िकसी माɊता Ůाɑ सं̾थान से क̱ɗूटर ŮिशिƗत
होने का Ůमाण-पũ होना चािहए।
डॉƃर, इंजीिनयर, Ůोफेसर और अɊ सुयोƶ अɷथŎ यथा सरकारी पदािधकारी, बœक
अिधकारी आिद के पद̾थापन ̾थान को सामाɊ िनवास माना जायेगा।
(iv)
नसŊ के िलए (पुŝष/मिहला) अɷथŎ के पास िकसी माɊता Ůाप्त सं̾थान से Ůमाण-पũ होना
चािहए।
(v)
बढ़ई/अिưक / पलɾर आिद- अɷथŎ को िकसी माɊता Ůाɑ सं̾थान से Ůमाण-पũ होना
चािहए।
(vi)
धोबी / हजाम / माली आिद- िवशेषता Ůाɑ अɷिथŊयों के िलए ʩावहाįरक जाँच आयोिजत की
जायेगी।
नोट:- 16)अɷथŎ जो राʼŌ/राǛ ˑरीय खेलकूद मŐ पुरˋृत Šआ है, अपने साथ सƗम Ůािधकार से िनगŊत
पुरˋार Ůमाण-पũ लायेगे। ऐसे अɷिथŊयों को िनɻवत् अितįरƅ अंक Ůदान िकया जायेगा।
̾थान,
राʼŌ ीय
राǛ ˑरीय
Ůथम
6 अंक
3 अंक
िȪतीय
4 अंक
2 अंक
तृतीय
2 अंक
1 अंक
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17) तकनीकी योƶ अɷिथŊयों के िलए बोडŊ Ȫारा तकनीकी ǒान की परीƗा ली जायेगी जो Ɠालीफाईंग होगा
पुणाōक 100 तथा उȅीणाōक 30 होगा।
नोट:-18) नोट 15 मŐ उİʟİखत जाँच 100 अंकों की होगी। 30 अंक और इससे अिधक Ůाɑ करने वाले
अɷथŎ योƶ और 30 अंक से कम Ůाɑ करने वाले अɷथŎ असफल माने जायŐगे।
5. नामांकन की शतő :-
(क) (i) सरकारी सेवक का नामांकन िवशेषकर शहरी गृह रƗक मŐ कुल įरİ̋ȅयों के 10% से अिधक नहीं होना
चािहए Ɛोंिक आपात् समय मŐ अȑिधक संƥा मŐ सरकारी सेवकों का कॉल-अप सरकारी िवभागों के
अिनवायŊ कायŘ पर Ůितकूल Ůभाव डाल सकता है। पयाŊɑ संƥा मŐ सरकारी सेवक नहीं िमलने पर
सामाɊ अɷिथŊयों से इन įरİƅयों को भरा जा सकता है।
(ii)
शहरी गृह रƗक के ŝप मŐ सरकारी सेवकों की चयन ŮिŢया- शहरी गृह रƗक के ŝप मŐ नामांकन
के अɷथŎ सरकारी सेवकों को उनके शैƗिणक योƶता के आधार पर िनɻवत् अंक िदये जायŐगे।
शैƗिणक योƶता
अंक
˘ातकोȅर
10 अंक
˘ातक
8 अंक
इंटरिमिडएट
6 अंक
मैिटŌ क
4 अक
उनकी मेधा सूची उपयुŊƅ आधार पर तैयार की जायेगी। यिद दो या दो से अिधक अɷथŎ (सरकारी
सेवक) समान अंक लाते हœ तो उɎŐ उŲ के आधार पर Ůाथिमकता दी जायेगी। Ůाɑाक और उŲ समान होने
पर लɾाई के आधार पर िनणŊय िलया जायेगा।
शहरी गृह रƗक के ŝप मŐ नामांकन के िलए सरकारी सेवक को अपने कायाŊलय Ůधान से अनापिȅ
Ůमाण-पũ Ůˑुत करना होगा।
(iii)
गृह रƗक एक ˢयंसेवी सं̾था है अतएव नामांिकत ʩİƅ उDŽ ˑरीय नैितकता रखŐगे। िकसी
आपिȅजनक गितिविध या कायŊŢम िवशेषकर िनɻिलİखत मŐ से िकसी से सɾȠ अथवा जुड़े होने पर
कोई अɷथŎ गृह रƗक के ŝप मŐ नामांकन के िलए अवांछनीय समझा जायेगा :-
(क) वे ʩİƅ जो िकसी अवैध घोिषत संगठन, िनकाय, गितिविध से जुड़े हœ या सद˟ रहे हœ और वे
ʩİƅ जो शािमल रहे हœ ऐसे कायŊŢम और गितिविध मŐ जो
(1)
संिवधान की मयाŊदा हनन पर केİȾत हो;
(II)
कानून से जुड़े िहंसा के बिहʺार के Ůित संगिठत ŝप से िनयम भंग कायŊ पर केİȾत हो;
(III)
राǛ की सुरƗा, भारत की अखंडता एवं सɽभुता के िहतों के Ůित दुभाŊवना रखता हो; या
(IV)
िविभɄ जन समुदाय के बीच घृणा, बैर भाव को जाित, समुदाय, भाषा, नˠ और धमŊ के आधार पर
बढ़ावा देता हो;
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(ख)
21 वषŊ की अव̾था के बाद िकसी समय ऐसी गितिविधयों मŐ सहभािगता और जाँच के 3 वषŊ के अंदर
का समय साƙ के ŝप मŐ माना जायेगा।
(ग)
नव नामांिकत Ťामीण एवं शहरी गृह रƗकों का बुिनयादी ŮिशƗण Ţमशः 42 एवं 50 िदनों की होगी।
6. पुननाŊमांकन -
(i)
पूवŊ नामांिकत वैसे गृह रƗकों का िजनका बौǷ 4 वषŊ के बाद समाɑ हो चुका है, के पुननाŊमांकन से
60% įरİƅयाँ भरी जायेगी।
(ii)
पूवŊ गृह रƗक िजसकी सेवा का संतोषजनक अिभलेख है, को िȪतीय अनुसूची के िविहत् Ůपũ मŐ
संबंिधत गृह रƗक की घोषणा Ůाɑ करने के बाद ही नई अविध के िलए पुनः नामांिकत िकया जा
सकता है, परंतु िकसी भी İ̾थित मŐ 57 वषŊ की अव̾था Ůाɑ करने के बाद नहीं।
(iii)
संतोषजनक सेवा के आकलन के िलए उन गृह रƗकों की सेवा ही संतोषजनक मानी जायेगी िजɎोने
पुनः नामांकन के िलए आवेदन देने के दो कैलेǷर वषŊ पूवŊ तक मŐ Ůȑेक वषŊ कम से कम एक अवसर
पर िकसी भी Ůकार की ǰूटी अवʴ िकया हो। िकसी आरोप मŐ सेवा मुƅ गृह रƗकों के पुनः
नामांकन पर िवचार नहीं िकया जायेगा।
(iv)
िजला सिमित से अनुशंिसत अɷथŎ के पूवŊवृȅ और चįरũ के सȑापन के बाद, गृह रƗक िकसी Ɨेũीय
ŮिशƗण केȾ या केȾीय ŮिशƗण सं̾थान मŐ आवृिȅचयाŊ ŮिशƗण (28 िदवसीय) के िलए महासमादेʼा
के आदेशानुसार भेजा जायेगा।
(v)
पुननाŊमांकन की ŮिŢया के संबंध मŐ महासमादेʼा, झारखंड गृह रƗा वािहनी के Ȫारा समय-समय पर
आवʴक िदशा-िनदőश जारी िकया जायेगा तािक पूरा राǛ मŐ एक समान नामांकन / पुननाŊमांकन हो
सके।
7.
मानद पदािधकाįरयों का नामांकन
(i)
गृह रƗकों मŐ से ɘाटून कमांडर, सेƕन लीडर और सहायक सेƕन लीडर जैसे मानद लीडर Ɨेũीय
कɼनी कमांडर और संबंिधत िजला के िजला समादेʼा से गिठत सिमित की अनुशंसा पर Ůमंडलीय
समादेʼा Ȫारा िनयुƅ िकये जायŐगे। इसके िलए िजला समादेʼा अपनी अनुशंसा के पूवŊ योग, डŌ ील,
परेड, राईफल डŌ ील आिद संचािलत कर Ůȑेक के िलए अलग-अलग अंक दŐगे और Ůȑेक िवषय मŐ
30% अंक Ɋूनतम अहŊतांक होगा और योƶता के अनुसार कुल लɩांक के आधार पर िजला सिमित
अनुशंसा करेगी।
(ii)
केȾीय ŮिशƗण सं̾थान और सभी Ɨेũीय ŮिशƗण केȾों मŐ गृह रƗकों के ŮिशƗण के िलए कɼनी
हवलदार मेजर, कɼनी ƓाटŊर माːर जैसे मानंद लीडरों का नामांकन Ɨेũीय कɼनी कमांडर और
संबंिधत िजला के िजला समादेʼा Ȫारा गिठत सिमित की अनुशंसा पर िकया जायेगा।
8.
अनुशासन :-
(1)
ˢयंसेवकों के सभी पदधारी अनुशासन एवम् उDŽ नैितक ˑर को बनाये रखŐगे और िनयमों के Ůित
ŮितबȠ रहŐगे।
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(ii)
सभी ˢयंसेवक िनयंũण एवं Ɨेũािधकार के अंतगŊत अपनी कȅŊʩाविध और ŮिशƗण के दौरान बल के
सद˟ों के बीच अनुशासन बनायŐ रखने के िलए उȅरदायी होंगे और अवकाश, पुरˋार, सजा और
अनुशासन से संबंिधत सभी मामलों मŐ अिधकतम सतकŊ ता और Ɋायबोध के साथ अपनी शİƅयों का
Ůयोग करŐगे। ऐसे सभी मामले महासमादेʼा Ȫारा िनगŊत समुिचत आदेशों के तहत संचािलत िकये
जायŐगे।
(iii)
गृह रƗक ˢयंसेवक हœ और इसिलए िकसी संगठन या सिमित बनाने की आवʴकता नहीं है।
9.
सेवा मुİƅ :-
(i)
एक गृह रƗक होमगाडŊ अिधिनयम, 2005 की धारा 8 मŐ यथािविहत् 4 वषŘ की सेवा अविध पूणŊ होने
पर सेवा मुƅ समझा जायेगा तथािप एक गृह रƗक िनɻिलİखत मŐ से िकसी कारण/आधार पर इसके
पूवŊ सेवा मुƅ िकया जायेगा, यथा-
(क) शारीįरक अयोƶता,
(ख) 58 वषŘ की अव̾था,
(ग) इसके अपने अनुरोध पर, या
(घ) कोई अɊ िवशेष कारणं जैसा िक सेवा मुƅ करने वाले पदािधकारी Ȫारा िलİखत मŐ उʟेİखत
िकया गया हो।
(ii) Ůȑेक ˢयंसेवक को जो होमगाडŊ बल से िनयम- 9 (i) a, b या c के तहत् सेवा मुƅ िकए गए हो, के संबंध
मŐ नामांकन Ůमाण पũ Ůदान करने वाले पदािधकारी Ȫारा Ůपũ- 'B' मŐ एक Ůमाण-पũ िनगŊत िकया जायेगा।
सेवा मुƅ गृह रƗक को 10 िदनों के भीतर अपना नामांकन Ůमाण-पũ िनगŊत करने वाले कायाŊलय मŐ ŮȑिपŊत
करना होगा अɊथा उसे जमा िकया Šआ मानते Šए जɑ कर िलया जायेगा। जो अिधिनयम की धारा 9 (ड़) के
अधीन दǷणीय होगा। िकȶु ऐसे Ůमाण पũ को जमा करने की आवʴकता नही होगी जब यह Ůमाण पũ
उनके 58 वषŊ की आयु पूरी करने के बाद जारी की गई हो।
(iii) िबना पूवाŊनुमित के या अपनी अशƅता, यिद कोई हो अिधकारी को िबना सूिचत िकये या िकसी िववेक
सʃत आधार के िबना कȅŊʩ पर उपİ̾थत होने मŐ असफल को अिधिनयम के धारा 8 के उपखǷ (i) की धारा
के अथŘ के तहत् कȅŊʩ से अनुपİ̾थत (Desertion of duty) माना जायेगा।
10.
िनयुİƅ Ůमाण-पũ का समपŊण
गृह रƗक बल की सद˟ता समाɑ होने की İ̾थित मŐ Ůदȅ नामांकन Ůमाण-पũ अिधिनयम के खǷ
8 के उपखंड 3 के तहत् िजला समादेʼा को समिपŊत िकया जाना अिनवायŊ होगा। परंतु यिद गृह रƗक 58 वषŊ
की अव̾था Ůाɑ कर चुका हो या बौǷ की अविध समाɑ हो गयी हो तो यह Ůमाण पũ समिपŊत िकया जाना
आवʴक नही होगा।
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गृह रƗक सूची और उसकी सेवापुİˑ
िजला समादेʼा सभी गृह रƗकों के िलए उसके सही एवं पूणŊ पहचान के संबंध मŐ ̾थायी और अ̾थायी
पता, नामांकन / पुननाŊमांकन का वषŊ/ितिथ, ŮिशƗण एवं Ůितिनयुİƅ और गृह रƗक के ŝप मŐ अɊ
िŢयाकलाप िविहत Ůपũ मŐ संधाįरत करने के उȅरदायी होंगे। िजला समादेʼा गृह रƗकों के Ůखंडवार
नामांकन पंजी, तकनीकी कॉपŊस पंजी, आवृिȅचयाŊ ŮिशƗण पंजी, कॉल-अप पंजी, अिŤम सह लीडरशीप पंजी
और सेवा मुƅ पंजी आिद संधाįरत करने के उȅरदायी होंगे। गृह रƗकों के चįरũ सȑापन हेतु उनकी चįरũी
िविहत Ůपũ मŐ िजला समादेʼा कायाŊलय मŐ संधाįरत िकया जायेगा।
12.
वदŎ और साज समान :-
(i)
ŮिशƗणरत हो या कȅŊʩ पर हो, ŮिशƗण या कȅŊʩ परं जाने या उससे लौटने की İ̾थित हो
ˢयंसेवक राǛ सरकार Ȫारा समय-समय पर िनगŊत आदेशों के Ȫारा िविहत िकये गये वदŎ / साज-
सǍा आिद धारण करŐगे।
(ii)
गृह रƗक ˢयंसेवकों को चार वषŊ की अविध मŐ दो बार Ůथम नामांकन / पुननाŊमांकन वषŊ मŐ Ŝ
2000/- (दो हजार Ŝपये) एवं नामांकन / पुननाŊमांकन के तीसरे वषŊ मŐ Ŝ० 1000/- (एक हजार Ŝपये)
नगद रािश वदŎ भȅा के ŝप मŐ दी जायेगी जो समय-समय पर राǛ सरकार Ȫारा आकलन कर उसमŐ
यथोिचत पįरवतŊन िकया जायेगा। इस रािश से गृह रƗक अपनी वदŎ आिद Ţय करŐगे जो िनɻिलİखत
होंगे:-
(क) शटŊ खाकी टेरीकॉट तथा उलेन
(ख) पैȴ खाकी टेरीकॉट
(ग) वेब वेʐ या कनवास
(घ) मौजा
(च) बूट एंकल-ɰैक / जंगल बूट
(छ) बेरेट टोपी नीला
(ज) कंधा टाइिटल
(झ) टोपी बैज
(ट) िभिसल फीते के साथ
ŮिशƗण और Ůितिनयुİƅ के दौरान, कɾल, Ťाउंडशीट, मDžरदानी, राइफल सफाई के सामान जैसी
सामिŤयाँ गृह रƗकों को समय-समय पर राǛ सरकार Ȫारा ˢीकृत पैमाने एवं अनुमोदन के अनुसार िदया जा
सकता है बशतő िक ये सामिŤयाँ गृह रƗक की ǰूटी समाɑ होने के बाद संबंिधत इकाई के ːोर मŐ तुरंत जमा
करा ली जाय। और गृह रƗक के ŝप मŐ िमयाद पूरी होने पर उस गृह रƗक को िनगŊत वदŎ एवं साज-सǍा
संबंिधत िजला / ŮिशƗण केȾ के ːोर मŐ जमा कराना होगा, अɊथा दोषी के िवŝȠ समुिचत कारŊवाई की
जायेगी।
वदŎ या साज-सǍा की आपूितŊ के संबंध मŐ गृह रƗक बाजूबंद (Armlet) िकसी किठनाई की İ̾थित मŐ
लगातार पहनना होगा।
(iii) कोई अनिधकृत सैɊ सामŤी या Ůतीक िचɎ वदŎ के साथ नहीं पहनना होगा।
(iv) गृह रƗक बल के पदािधकारी और कमŊचारी एक िजला से दूसरे जगह ̾थानांतरण होने पर अपने साथ
अपना िकट (Kit) ले जा सकŐ गे।
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13.
ŮिशƗण :-
(i)
Ůȑेक Ťामीण एवं शहरी ˢयंसेवक होमगाडŊ संगठन के िजला/Ɨेũीय या केȾीय ŮिशƗण केȾ मŐ
अिधकतम 120 िदनों का अधोिलİखत िवषयों मŐ ŮिशƗण Ůाɑ करŐगे।
(1) शारीįरक ŮिशƗण (Physical Training)
(2) श˓ रिहत डŌ ील (Drill without arms)
(3) सश˓ डŌ ील (Drill with arms)
(4) लाठी (बŐत) डŌ ील (Lathi Baton Drill)
(5) दंगा डŌ ील एवं भीड़ िनयंũण
(6) Ťाम Ůितरोध दल की गठन
(7) Ɨेũ िशल्प
(8) गाडŊ ǰूटी
(9) रƗक (नगद, कैदी और भी.आई.पी.)
(10) भी.आई.पी. ǰूटी
(11) गʱी
(12) टŌैिफक िनयंũण
(13) संदेश लेखन
(14) हिथयार एवं युİƅ ŮिशƗण (Weapon & tactics training)
(15) अȑंत िनकट युȠ (Close Quarter battle)
(16) रेिडयो टेलीफोनी (बेतार)
(17) िनःश˓ मुठभेड़, (जुड़ो, कराटे, कुंगफु आिद) ŮिशƗण
(18) मानिचũ पाठन
(19) कȅŊʩ एवं दाियȇ
(20) मागŊ माचŊ
(21) अिưशमन
(22) राहत
(23) बाढ़ राहत (बाढ़ Ťˑ Ɨेũ के िलए)
(24) नागįरक सुरƗा के िसȠांत
(25) Ůाथिमक उपचार
(26) आपदा Ůबंधन
(27) िलंग संवेदनशीलता और ˓ी सशİƅकरण
(28) आसूचना का संŤहण
(29) एच.आई.भी. जागŝकता
12
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(30) पुिलस कारŊवाई (पįरवृȅीकरण, अिưशमन और िशकार अिभयान)
(31) िवūोह रोधी कारŊवाई
(32) घर खोज (House search)
(33) दूरगामी गʱ
(34) ˢा̾थय-ˢDžता, हेपेटाईिटस बी एवं एच.आई.वी. जागŝकता
(35) होमगाडŊ अिधिनयम एवं िनयमािद
(36) अपराध िनयंũण / कानून ʩव̾था से संबंिधत पुिलस हˑक, सी.आर.पी.सी., आई.पी.सी. के
महȇपूणŊ धाराएँ।
(37) उȖवी परेड एवं समापन
(38) क̱ɗूटर पįरचालन
(39) पंचायती राज
(40) योग।
नोट :- Ůȑेक शहरी गृह रƗक केȾीय ŮिशƗण सं̾थान या Ɨेũीय ŮिशƗण केȾ मŐ 10 िदवसीय
कैɼ-ŮिशƗण Ůाɑ करŐगे जहाँ वे आपदा Ůबंधन, नागįरक सुरƗा, Ůाथिमक उपचार एवं अɊ आपात
सेवाओं के िलए ŮिशिƗत िकये जायŐगे। यह ŮिशƗण Ůभावशाली ढंग से कायŊ करने मŐ मदद करने और
गृह रƗकों मŐ टीम भावना का िवकास करने िलए आवʴक है।
(ii)
तथािप महासमादेʼा उपर विणŊत ŮिशƗण के एक या एक से अिधक िवषयों को आंिशक या पूणŊ ŝप
से हटा सकŐ गे और आवʴकतानुसार नये िवषय शािमल कर सकŐ गे। वह ŮिशƗण के Ůाथिमकताओं के
̾थान को बदल सकŐ गे और उȞेʴ के िलए आवʴक तरीके एवं उस हद तक ŮिशƗण कायŊŢम
पįरवितŊत कर सकŐ गे।
(iii)
गृह रƗकों को दो वषŊ मŐ एक बार अपने कȅŊʩ और उȅरदाियȕ िनभाने के िनिमत अपनी Ɨमता
बनाये रखने और अȨतन रखने के िलए 28 िदवसीय आवृिȅचयाŊ ŮिशƗण िदया जायेगा।
(iv)
महासमादेʼा पूवŊवतŎ गृह रƗक को आवृिȅचयाŊ ŮिशƗण से पूरी छूट दे सकता है यिद वह (गृह रƗक)
बल मŐ दूसरी बार सेवा के िलए नामांिकत िकया जाता है।
(v)
गृह रƗकों के कुल बल से 40% ऐसे चयिनत गृह रƗकों िजɎोंने अपना बुिनयादी ŮिशƗण पूरा कर
िलया है। जिटल दाियȇों को उȖाह एवं लगन से पूरा करने मŐ ŝिच िदखायी है, को संगठन के Ɨेũीय
ŮिशƗण केȾ या केȾीय ŮिशƗण सं̾थान मŐ से िकसी एक मŐ 30 िदवसीय अिŤम ŮिशƗण िदया
जायेगा। इस ŮिशƗण के दौरान डŌ ील, श˓ ŮिशƗण (ˢचािलत हिथयार सिहत) भीड़ िनयंũण,
दंगा/िवūोह िनरोधी कȅŊʩ, महȇपूणŊ सं̾थानों की सुरƗा, बœक मŐ नगद रािश की पहरेदारी जैसे िवषय
और कानून ʩव̾था बनाये रखने, अपराध िनयंũण एवं नागįरक सुरƗा जैसे उDŽ िवषयों मŐ अिŤम
ŮिशƗण पर बल िदया जाना चािहए। यह ŮिशƗण गृह रƗकों के बुिनयादी ŮिशƗण Ůाɑ कर लेने के
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आगामी 2 वषŘ के भीतर िदया जायेगा। अिŤमचयाŊ ŮिशƗण Ůाɑ गृह रƗकों को इन लगातार वषŘ मŐ
आवृिȅचयाŊ ŮिशƗण के िलए िफर नहीं बुलाया जायेगा।
(vi)
बुिनयादी ŮिशƗण Ůाɑ कर लेने के बाद िȪतीय वषŊ से सेƕन/ɘाटून लीडर के िलए चयिनत गृह
रƗक को संगठन के केȾीय ŮिशƗण सं̾थान / Ɨेũीय ŮिशƗण केȾ मŐ से िकसी एक मŐ 21 िदवसीय
लीडरशीप ŮिशƗण िदया जायेगा। ŮिशƗण का पाǬŢम ऐसे रिचत होगा या ऐसे िवषय शािमल होंगे
िक ˢयंसेवक िनयंũण एवं समादेश की िजʃेवारी लेने के िलए ˢयं Ůˑुत रहŐ।
(vii)
क̱ɗूटर पįरचालन, Ůाथिमक उपचार, अिưरोध, बीज सुरƗा एवं संवȠŊन, वृƗारोपण एवं पंचायती राज
आिद िवषयों मŐ कम से कम 30 िदवसीय िवशेषǒता पाǬŢम का आयोजन केȾीय ŮिशƗण सं̾थान
या Ɨेũीय ŮिशƗण केȾों मŐ दूसरे संबंिधत िवभागों की सहायता से अथवा िकसी िवशेषज्ञ के परामशŊ
से
कराया जा सकता है।
(viii) महासमादेʼा गृह रƗक की ŮिशƗण िवषय सूची से िकसी एक मŐ िवशेषǒता ŮिशƗण के िलए राǛ से
बाहर İ̾थत िकसी राʼŌ ीय ŮिशƗण सं̾थान मŐ गृह रƗक को भेज सकता है।
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कȅŊʩ अविध :-
(i)
िकसी गृह रक्षक को िकसी Ůकार की आपात İ̾थित मŐ Ůशासन की सहायता के िलए बुलाया जा
सकेगा और जैसे ही आपात İ̾थित समाɑ होती है, उसे कȅŊʩ से िवमुƅ कर िदया जायेगा और उसे दीघŊȅर
समय के िलए कȅŊʩ पर नहीं रखा जायेगा तािक गृह रƗक बल के ˢयंसेवी चįरũ को बनाये रखा जा
सके।
(ii)
बुलाये जाने पर गृह रƗक की सुिवधा का ƥाल रखा जाना होगा। गृह रƗकों को अपने वरीय
पदािधकाįरयों Ȫारा सौंपी गई ǰूटी िनिʮत ŝप से ˢीकार करनी होगी।
(iii)
आरिƗत गृह रƗक समय-समय पर राǛ सरकार Ȫारा िनधाŊįरत िकसी ŮिशƗण कायŊŢम और
आवृिȅचयाŊ ŮिशƗण मŐ शािमल होंगे।
(iv)
सामाɊतः गृह रƗक अपने िजले के अंदर ही ǰूटी के िलए बुलाया जायेगा परंतु आपात् İ̾थित मŐ
राǛ मŐ कहीं भी िकसी समय उसे सेवा देने के िलए भेजा जा सकेगा। गृह रƗकों को आवʴकतानुसार
राǛ से बाहर भी भेजा जा सकता है।
(v)
उपयुŊƅ अिधिनयम की धारा-4 के तहत् Ůदȅ शİƅयों का Ůयोग करते Šए िजला समादेʼा को िकसी
संƥा मŐ (राǛ सरकार से आवंिटत अिधसीमा के अनुसार) गृह रƗकों को बुलाने का िनदेश दे सकता
है जब भी वह समझता है िक आपात् İ̾थित पैदा हो गयी है और ऐसे कॉल-अप अिनवायŊतः िलİखत
ŝप मŐ िदया जायेगा। गृह रƗकों का कॉल-अप करने वाले पदािधकारी का यह दाियȕ होगा िक
वाˑिवक कॉल-अप िकये जाने के पूवŊ यह सुिनिʮत कर लŐ िक पयाŊɑ िनिध या आवंटन यथोिचत ŵोत
से उपलɩ है।
(vi)
ŮिशƗण के दौरान या िवशेष पįरİ̾थितयाँ जहाँ नगद भुगतान आवʴक है को छोड़कर शेष अवसरों
पर गृह रƗकों को बœक खाता के माȯम से भुगतान िकया जायेगा।
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कतŊʩ
(i)
राǛ की शांित सुʩव̾था बनाये रखने मŐ सहायता करना Ůȑेक गृह रƗक की ǰूटी होगी। अनुशासन
एवं आȏिवʷास की आदत िसखाना राǛ के नागįरकों के बीच नागरीय दाियȕ की भावना का िवकास
करना और आकİ˝क सेवाएँ यथा िबजली और जल आपूितŊ के पįरचालन Ůितʿान को िकसी
आकİ˝कता मŐ बनाये रखने मŐ मदद करना आिद के िलए ˢयंसेवकों को ŮिशिƗत और िवशेषकर
संवİȠŊत िकया जायेगा।
(ii)
गृह रƗक साɽदाियक सदभाव के समुɄयन एवं समाज के िनबŊल तȕों की सुरƗा मŐ Ůशासन को
सहायता दŐगे और सामािजक आिथŊक कʞाणकारी गितिविधयों यथा Ůौढ़ िशƗा, िलंग संवेदनशीलता
और मिहला सशƅीकरण, ˢा̾थय, ˢDžता एवं एच.आई. वी. जागŝकता मŐ सहभािगता रखŐगे और
साथ ही राǛ मŐ पंचायती राज ʩव̾था के सु̊ढ़ीकरण मŐ मदद करŐगे।
(iii)
गृह रƗक नागįरक सुरƗा सेवाओं यथा अिưशमन, राहत बचाव, निसōग Ůाथिमक उपचार आिद कायŘ
मŐ जब/जहाँ आवʴक हो, सहायता दŐगे।
(iv)
गृह रƗकं िनɻिलİखत कȅŊʩों मŐ सब या कोई एक िनवŊहन करŐगे
(क)
अपराध रोकथाम।
(ख)
सɼित एवं जीवन की सुरƗा।
(ग)
आसूचना संŤहण एवं सɽेषण।
(घ)
अिनयिमतता गड़बिड़यों का दमन ।
(च)
शांित भंग करने जैसी अफवाहों को तǽाल रोकना और įरपोटŊ करना।
(छ)
Ťाम Ůितरोधी दल के गठन मŐ मदद करना।
(v)
गृह रƗकों को आपदा Ůबंधन मŐ Ůशासन को मदद करने की िवशेष िजʃेवारी होगी। इसके िलए गृह
रƗक समुिचत ŝप से ŮिशिƗत िकये जायŐगे।
(vi)
गृह रƗक बल के Ůȑेक पदािधकारी, कमŊचारी और ˢयंसेवक महासमादेʼा, उप-महासमादेʼा,
समादेʼा, Ůमंडलीय समादेʼा, उपायुƅ अथवा सरकार के िकसी सामाɊ / िवशेष आदेशानुसार
उपायुƅ या Ůमंडलीय समादेʼा/समादेʼा या उप-महासमादेʼा या महासमादेʼा Ȫारा Ůािधकृत िकसी
पदािधकारी Ȫारा िनगŊत सभी आदेशों का अनुपालन करŐगे।
(vii)
गृह रƗक बल का Ůȑेक सद˟ अपने वरीय पदािधकाįरयों के आदेशों का तुरंत एवं यथेʿ ŵम
(diligence) से पालन करŐगे।
(viii) इस अिधिनयम के Ůावधानों और इसके िनयमािद के तहत् कȅŊʩ िनवŊहन के िलए उपायुƅ,
महासमादेʼा, उप-महासमादेʼा, समादेʼा, Ůमंडलीय समादेʼा, िजला समादेʼा के िकसी िवशेषीकृत
̾थान, ितिथ और समय पर उपİ̾थत होने के आदेश के असफलता अिधिनयम की धारा-9 के उपखंड
01 के पįरDžेद (क) के तहत् एक अपराध माना जायेगा।
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16.
भȅे :-
(1) (क) िजस अविध के दौरान शहरी एवं Ťामीण / गृह रƗक ǰूटी के िलए बुलायŐ जाते हœ, राǛ सरकार Ȫारा
समय-समय पर ˢीकृत दैिनक भȅे भुगतान िकया जायेगा। ŮिशƗण पर ʩतीत अविध कȅŊʩ पर
(On Duty) मानी जायेगी।
(ख)
जब कभी एक शहरी या Ťामीण गृह रƗक ǰूटी या ŮिशƗण के िलए बुलाये जाते हœ, उɎŐ घर से िजला
मुƥालय आने एवं वापस लौटने मŐ इनके Ȫारा ʩयगत रािश के बदले उसे एक मुʱ Ŝ0 100/- की
रािश याũा भȅा के ŝप मŐ भुगतान की जायेगी। याũा भȅा की रािश समय-समय पर राǛ सरकार
Ȫारा संशोिधत की जायेगी।
(ग)
चुनाव कȅŊʩ या राǛ से बाहर कȅŊʩ या अİखल भारतीय खेलकूद मीट मŐ Ůितभागी के िलए बुलाये
जाने पर उस गृह रƗक को अनुमाɊ दैिनक भȅा राǛ से बाहर दुगुनी रािश दी जायेगी। राǛ के
अंतगŊत ǰोढ़ा देय होगा।
(घ)
जब कभी गृह रƗक को, कȅŊʩ पर Ůितिनयुİƅ की जाती है और कȅŊʩ की Ůकृित ऐसी हो िक उसे
खाना पकाने का समय नहीं िमल पाता हो उसे सुखा-राशन उसी दर पर िदया जायेगा जो राǛ पुिलस
किमŊयों को ऐसे अवसरों पर अनुमाɊ है।
(ङ)
ŮिशƗण अविध के समय Ůȑेक गृह रƗक िनःशुʋ आवासन Ůाɑ करेगा। ŮिशƗु गृह रƗकों की मेस
ʩव̾था ŮिशƗुओं के Ȫारा संचािलत की जायेगी।
(च)
गृह रƗक िकसी आवास िकराया भȅा या िकसी नगरभȅा के हकदार नहीं होंगे परंतु बैरकों मŐ रहने की
सुिवधा दी जायेगी।
(ii)
सभी गृह रƗक िकसी सरकारी कायŊ से एक जगह/शहर/िजला से दूसरी जगह / शहर अथवा िजला
जाने पर राǛ सरकार Ȫारा िनधाŊįरत भȅा देय होगा, परंतु आवागमन के िलए वाहन मुहैया होंने पर
कोई याũा ʩय अनुमाɊ नहीं होगा।
(iii)
सभी गृह रƗक जो भुगतान के आंधार पर िविभɄ संगठनों मŐ Ůितिनयुƅ हœ िनयम 16 (ii) के मुतािबक
याũा ʩय के हकदार होंगे यिद उनके कȅŊʩ की Ůकृित मŐ एक ̾थान / शहर अथवा िजला से दूसरी
̾थान / शहर अथवा िजला मŐ गित (Movement) शािमल हो। ऐसे ʩय Ůितिनयुİƅ के संगठन Ȫारा
वहन िकये जायŐगे।
17.
अपराध :-
कȅŊʩ या ŮिशƗण के समय िकसी गृह रƗक Ȫारा िनɻ मŐ से कोई कायŊ िकया जाता है तो वह बल के
िवŝȠ अपराध करना माना जायेगा:-
(i)
परेड पर, कȅŊʩरत या गृह रƗक वदŎ/बांजबȽ धारण करने पर, वह-
(क)
अपने वरीय पदािधकारी के Ůित धमकी भरी भाषा Ůयोग करता है या उसके िवŝȠ बल Ůयोग
की धमकी देता है या बल Ůयोग करता है; या
16
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 23 Ǒदसàबर, 2024
(ख)
िकसी ̾थायी आदेश या वरीय पदािधकारी Ȫारा िदये गये िकसी वैिधक आदेश की अवǒा
करता है या
(ग)
महासमादेʼा, उप-महासमादेʼा, समादेʼा, Ůमंडलीय समादेʼा, िजला समादेʼा या अपनी
संबंिधत इकाई के समादेशक Ȫारा िदये गये िकसी सामाɊ आंदेश की उपेƗा करता है: या
(घ)
नशा की हालत मŐ पाया जाता है; या
(ड.)
अपने पद और İ̾थित मŐ अधीन̾थ के साथ मारपीट करता है, दुʩŊवहार करता है या
अʶीलतापूणŊ अपशɨ कहता है, िनयमों और अिधिनयम के Ůावधानों के अनुसार दǷ का
पाũ होगा
(ii)
िबना पयाŊɑ कारण के िनधाŊįरत समय मŐ परेड के ̾थान पर या गृह रƗक के ŝप मŐ अपनी
पदİ̾थित मŐ िकसी ̾थान पर उपİ̾थत होने मŐ असफल होता है. जब कȅŊʩ पर उसकी
आवʴकता है या परेड मŐ अपनी पदİ̾थित छोड देता है
(iii)
िबना पयाŊɑ कारण के ŮिशƗण का कोई भाग िजसे अिधिनयम के तहत् या Ȫारा उसे करने की
आवʴकता है, नहीं करता है।
(iv)
मारपीट करता है, िकसी ʩİ̋ȅ िजसके अधीन छोड़ देता है कुछ समय के िलए अिधिनयम के
अंतगŊत वह रखा जाता है, के िवŝद्ध िहंसा करता है या Ůयोग करता है
(v)
इकाई या राǛ सरकार से संबंिधत िकसी सɼित के Ůभार के समय उसे अवैध ŝप से िनपटा
देता है, हटा देता है।
(vi)
जान-बुझकर आहत करता है या दोषपूणŊ उपेƗा से अपनी इकाई या राǛ सरकार से संबंिधत
िकसी सɼित की हािन पŠँचाता है या नʼ करता है
(vii)
व˓ पįरधान, अ˓-श˓ के ːोर ŝपये या उसके / Ůभार / िनयंũण मŐ अɊ सɼित का
संƥा या अपने िनयंũणाधीन ʩİƅयों की İ̾थित के संबंध मŐ जान-बूझकर िमȚा एवं
कपटपूणŊ सूचनाएँ देता है
(viii)
िकसी कपटपूणŊ आचरण और िनंदनीय उपेƗा से पįरDžेद मŐ विणŊत कोई भी मामला, जो
उसका दाियȕ है Ůˑुत नहीं करता है।
(ix)
अपनी सरकारी ǰूटी के िन˃ादन मŐ ऐसी घोषणा करता है जो न तो वह जानता है अथवा
गलत होने पर िवʷास करता है अथवा सȑन होने पर िवʷास करता है।
(x)
िकसी ʩİƅ को अिधिनयम के अंतगŊत जान-बूझकर आरोप का पाũ बनाता है िजसे न तो वह
जानता है अथवा गलत होने पर िवʷास करता है अथवा सȑ होने पर िवʷास करता है।
(xi)
अपने िनगŊत गृह रƗक बल के वदŎ या हिथयार पर वह ȯान रखने मŐ असफल होता है।
(xii)
कȅŊʩ के दौरान जनता के Ůित पयाŊɑ िशʼाचार ŮदिशŊत करने मŐ असफल होता है।
(xiii)
सात िदनों से अिधक अविध तक अपने आवास पįरवतŊन की कोई िलİखत सूचना उDŽ ˑर
तक देने मŐ असफल होता है।
(xiv)
िकसी कृत कायŊ या चूक जो राǛ पुिलस हˑक के Ůावधानों के आचार िनयमावली के तहत्
एक अपराध माना जाता है।
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18.
दǷ :-
(i)
िनɻ दǷों मŐ से एक या अिधक गृह रƗा वािहनी के ˢयंसेवकों पर कȅŊʩ की अवहेलना या
बल के िवŝȠ अपराध के िलए अिधरोिपत िकया जा सकता है -
(क)
फटकार (ख) संतरी ǰूटी या अितįरƅ गाडŊ (ग) िनȽा (घ) भȅे से वंिचत करना (ड.)
अिधकतम छः महीने तक कȅŊʩ से वंिचत करना (च) कȅŊʩ िवमुİƅ
नोटः- (क) पįरDžेद (ख) के तहत दǷ ɘाटून कमांडर लीडर पर अिधरोिपत नहीं िकया जा सकता है।
नोट:-(ख) Ůमंडलीय समादेʼा/समादेʼा मुƥालय / समादेʼा, के.Ů.सं. /Ɨे.Ů.के. िनयम-18
(i) के तहत् कोई दǷ दे सकता है।
(ii)
दǷ ŮिŢया :-
(क) िजला समादेʼा Ȫारा बचाव का अवसर देकर और अदŊली कƗ मŐ ŮिŢया के उपरांत (OR) िनयम
18 (i) (क) (ख) और (ग) के अंतगŊत कोई दǷ िदया जा सकता है। इसके तहत् पाįरत आदेश अपील
योƶ नहीं होंगे Ɛोंिक ये लघुदǷ माने जाते हœ।
(ख) दोषी गृह रƗक से िलİखत ˙ʼीकरण पूछने और उसके उȅर पर िवचार करने के बाद ही िनयम
18 (ⅰ) (घ) (ड.) और (ग) के तहत दǷ िदये जायŐगे।
19.
दǷ के िवŝȠ अपील :-
(i)
Ůमंडलीय समादेʼा/समादेʼा के.Ů.सं./ Ɨे.Ů.के. / समादेʼा, मुƥालय Ȫारा पाįरत दǷादेश के
िवŝȠ अपील अɷावेदन Ůमंडलीय समादेʼा/समादेʼा के०Ů०सं०/Ɨे०Ů०के०/समादेʼा
मुƥालय के माȯम से िजससे संबंिधत मामला है अपने मंतʩ के साथ अŤसाįरत कर दोषी
गृह रƗक का दǷादेश के 30 िदनों के अंदर उप-महासमादेʼा के सामने रखा जायेगा।
(ii)
अपील मŐ पाįरत आदेश के िनŝपण पįरचालन के 45 िदनों के भीतर उप-महासमादेʼा Ȫारा
पाįरत आदेश के िवŝȠ दया यािचका महासमादेʼा के समƗ माũ कतŊʩ िनयुİƅ के सजा के
मामले मŐ दाİखल िकया जा सकता है।
नोट:- (i)
महासमादेʼा के आदेश अंितम होगा।
(ii)
यिद अपीलीय Ůािधकार संतुʼ है िक िवलɾ के िलए पयाŊɑ एवं िववेक सʃत कारण िवȨमान
है तो समय सीमा के समाİɑ के बाद भी अपील ˢीकार कर सकता है।
पुरˋार :-
(i)
सुसेवांक और संˑुितयों की Ůिविʼ सेवापुˑ मŐ होगी। पुरˋार ˢयंसेवकों एवं मानद कɼनी
कमांडरों के पद तक िदया जा सकता है।
(ii)
कोई गृह रƗक जन समुदाय के िकसी सद˟ से कोई धन या अɊ पुरˋार ˢीकार नहीं
करेगा, महासमादेʼा या उप-महासमादेʼा या उपायुƅ िकसी शाखा या ɘाटुन की तरफ से
धन का भŐट या पुरˋार जनŮशंसा के Ůतीक के ŝप मŐ बल के उȖाहवȠŊन के िनिमȅ
ˢीकार कर सकता है।
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(iii)
(क) Ůमंडलीय समादेʼा / समादेʼा, के०Ů०सं०/Ɨे०Ů०के०/समादेʼा, मुƥालय गृह रƗक को
ŝपये 500/- तक पुरˋार दे सकता है।
(ख) उप-महासमादेʼा, गृह रƗक को Ŝ0 1,000/- तक पुरˋार दे सकता है।
(ग) महासमादेʼा, गृह रƗक को 10,000/- तक पुरˋार दे सकता है।
21.
िनयंũण :-
महासमादेʼा Ůमंडलीय/िजला समादेʼा के सहयोग एवं गृह रƗा बल के पदािधकाįरयों के माȯम से
िजला मŐ गृह रƗको की कायŊ Ůणाली, िनदेशन, सामाɊ िनयंũण रखŐगे।
22.
संगठनाȏक कȅŊʩ :-
̾थायी किमŊयों की पयाŊɑ संƥा के अभाव मŐ गृह रƗकों को चालक, क̱ɗूटर संचालक, टंकक,
श˓ागार, ǰूटी, अदŊली, िबजली िम˓ी, पलɾर, धोबी, हजाम, झाडूकश, ːोर गाडŊ, धावक, िलिपक,
ːेनोŤाफर आिद Ȫारा िकये गये ǰूटी के समान संगठनाȏक ǰूटी आवंिटत की जा सकती है। इसका संƥा
बल समय-समय पर महासमादेʼा Ȫारा Ůमंडलीय / िजला समादेʼा के परामशŊ पर तय िकया जायेगा।
मुƥालय के संƥा बल का िनधाŊरण महासमादेʼा Ȫारा उप-महासमादेʼा/समादेʼा मुƥालय के अनुरोध पर
िकया जायेगा।
23
उDŽतर Ůािधकार Ȫारा िनरीƗण :-
महासमादेʼा और Ůमंडलीय समादेʼा, गृह रƗा वािहनी के कायाŊलयों एवं ŮिशƗण केȾो का िनरीƗण
करŐगे और अपना िनरीƗण Ůितवेदन दŐगे। उपायुƅ ̾थापना, िनयुİƅ, ŮिशƗण और बल की सामाɊ दƗता
आिद के िवशेष संदभŊ मŐ गृह रƗा वािहनी कायाŊलय का िनरीƗण कर सकते हœ और राǛ सरकार को िनरीƗण
वृȅ समिपŊत करŐगे।
24.
̾थायी आदेश :-
महासमादेʼा बल के ̾थापना, ŮिशƗण, साज-सǍा सामŤी और अनुशासन के साथ बल के हौसले से
संबंिधत मामलों मŐ ̾थायी आदेश िनगŊत कर सकते हœ।
25
पुिलस हˑक की ŮयोǛता :-
राǛ पुिलस हˑक के Ůावधान गृह रƗा बल मŐ यथासंभव लागू होंगे, यिद ऐसे Ůावधान मŐ झारखंड
होमगाडŊ अिधिनयम और झारखड होमगाडŊ िनयमावली (ˢयंसेवको के िलए) के Ůावधानों मŐ से िकसी के
Ůितकूल नहीं हो।
26.
शİƅ Ůȑायोजन :-
महासमादेʼा अपने अधीन̾थ िकसी दूसरे पदािधकारी को अपनी कोई एक या सभी शİƅयाँ
Ůȑायोिजत कर सकता है।
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पुिलस समतुʞता :-
पुिलस ǰूटी करने वाले सभी गृह रƗक ˢयंसेवक और मानद पदािधकारी भारतीय साƙ अिधिनयम
और अपराध ŮिŢया संिहता या भारत मŐ तȖमय लागू अɊ कोई दूसरे अिधिनयम के Ůयोजन से पुिलस
पदािधकारी माने जायŐगे। वे अपने सरकारी Ɨमता मŐ पुिलस किमŊयों को Ůदȅ सभी शİƅयाँ, िदशेषािधकार
और उɉुİƅ (immunities) Ůाɑ करŐगे।
28
मुआवजा :-
मृȑु शारीįरक चोट / हािन / दुघŊटना के मामले मŐ सभी गृह रƗक
(i)
ˢयंसेवक जो कȅŊʩ पर बुलाये गये हœ, मुआवजा अथवा अनुग्रह / अनुदान के हकदार होंगे जो राǛ
सरकार Ȫारा समय-समय पर िनधाŊįरत की जायेगी।
(ii)
(मृत गृह रƗक के मामले मŐ) यिद मृȑु कॉल अप के दौरान Šई है, तो उसके योƶ आिŵत को गृह
रƗक के ŝप मŐ महासमादेʼा Ȫारा गृह रƗकों की įरİƅ के िवŝȠ नामांिकत िकया जायेगा।
(iii)
भुगतान के आधार पर दूसरे संगठनों मŐ Ůितिनयुƅ को संबंिधत सं̾था / संगठन Ȫारा उपिनयम (i) और
(ii) के अनुकूल अनुŤह अनुदान भुगतान िकया जायेगा।
नोट :- Ůȑेक संगठन जो गृह रƗकों की सेवा खǷ 28 (iii) के Ůयोजन से Ůाɑ करते हœ, को अनुŤह अनुदान
की रािश Ůकट करनी होगी जो वे मृȑु/दुघŊटना के İ̾थित मŐ भुगतान करŐगे। यह Ůकटीकरण अपने संगठन के
िलए गृह रƗक की सेवा Ůाɑ करने के िलए अिधयाचना के समय करना होगा, अɊथा ऐसी कोई सेवा नहीं दी
जायेगी।
झारखǷ राǛपाल के आदेश से,
एन० एन० पाǷेय,
सरकार के Ůधान सिचव ।
--------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 789 – 50