झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

21 काǓत[क, 1946 (श०)

संÉ या – 722 राँची, मंगलवार, 12 नवàबर, 2024 (ई०)

ͪवƣ ͪवभाग ।

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अͬधसूचना

4 अÈटूबर, 2024

संÉया-401/èथा.(ͪवͪवध)-108/2022(ͪव.)-2302--भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 309 के

परÛतुक मɅ ĤाÜत शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतɮ ɮवारा ͪवƣ ͪवभाग के

अधीन झारखÖड ͪवƣ अवर लेखा सेवा मɅ भतȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[ हेतु Ǔनàनͧलͨखत

Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ :-

अÚयाय-1

Ĥारिàभक

1.

संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभ

1.

संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभ

(1)

यह Ǔनयमावलȣ झारखÖड ͪवƣ अवर लेखा सेवा (भƣȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[)

Ǔनयमावलȣ-2024 कहलाएगी ।

(2)

इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।

(3)

यह Ǔनयमावलȣ अͬधसूचना Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृƣ होगी ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 12 नवàबर, 2024

2.

पǐरभाषाएँ:- इस Ǔनयमावलȣ मɅ जब तक ͩक संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न हो ।

(i)

‘राÏय’ से अͧभĤेत है झारखÖड राÏय;

(ii)

‘सरकार‘ से अͧभĤेत है झारखÖड सरकार;

(iii)

‘ͪवभाग’ से अͧभĤेत है ͪवƣ ͪवभाग;

(iv) आयोग’ से अͧभĤेत है झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग;

(v)

‘संवग[’ से अͧभĤेत है झारखÖड ͪवƣ अवर लेखा सेवा के तहत लेखा संवग[;

(vi)

‘ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार’ एवं ‘Ǔनयंğी Ĥाͬधकार‘ से अͧभĤेत है ͪवƣ ͪवभाग के अपर मुÉय

सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव;

(vii)

‘वरȣयता सूची’ से अͧभĤेत है लेखा संवग[ के कͧम[यɉ कȧ वरȣयता सूची, जो Ǔनयमावलȣ के

Ĥͪवत होने कȧ Ǔतͬथ को संधाǐरत हो या उसके बाद काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा

ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त अनुदेशɉ के अनुसार पुनरȣͯ¢त हो ।

3-

सेवा का èवǾप

(1)

इस संवग[ के अधीन मूलकोǑट के पदɉ पर ǓनयुिÈत झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग ɮवारा

आयोिजत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा के माÚयम से कȧ जायेगी ।

(2)

इस संवग[ के कͧम[यɉ का पदèथापन ͪवƣ ͪवभाग के Ǔनदेशालयɉ अÛतग[त ͪवͧभÛन ¢ेğीय

काया[लयɉ मɅ ͩकया जायेगा ।

(3)

इस संवग[ के कमȸ ͪवƣ ͪवभाग के Ǔनदेशालयɉ अÛतग[त ͪवͧभÛन ¢ेğीय काया[लयɉ मɅ

लेखा/ͧलͪपकȧय काय[ करɅगे ।

4.

संवगȸय संरचना एवं बल

(1) लेखा संवग[ मɅ Ǔनàन कोǑट के पद हɉगे:-

Đ०सं०

पदनाम

वेतनमान

सेवा समूह

संÉया

बल

अßयुिÈत

i.

लेखा सहायक

लेवल-2

समूह ‘ग’

384

मूल कोǑट का पद

(सीधी ǓनयुिÈत)

ii.

वरȣय लेखा सहायक

लेवल-4

समूह ‘ग’

217

ĤोÛनǓत का पद

iii.

लेखा अधी¢क

लेवल-6

समूह ‘ख’

70

ĤोÛनǓत का पद

(2) इस संवग[ के सभी पद अराजपǒğत Įेणी के हɉगे ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 12 नवàबर, 2024

3

अÚयाय- 2

भतȸ/ǓनयुिÈत/ĤǓतǓनयुिÈत

5.

सीधी ǓनयुिÈत कȧ ĤͩĐया:- इस संवग[ के मूल कोǑट के पद पर ǓनयुिÈत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा

के माÚयम से झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग ɮवारा अनुशंसा ĤाÜत होने के पæचात्

ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार ɮवारा कȧ जायेगी ।

6.

सीधी ǓनयुिÈत के ͧलए योÊयता/अह[ताएँ:-

(i)

शै¢ͨणक योÊयता:- केÛġ सरकार/राÏय सरकार से माÛयता ĤाÜत महाͪवɮयालय /ͪवɮयालय

से ͪव£ान अथवा वाͨणÏय मɅ इंटरमीͫडएट/10+2 (I.Sc./I.Com.) उƣीģ।

(ii)

उĨ:- Ûयूनतम उĨ 18 वष[ होगी तथा अͬधकतम उĨ के संबंध मɅ राÏय सरकार ɮवारा

समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत åयवèथा लागू होगी। उĨ सीमा कȧ गणना हेतु कट-ऑफ Ǔतͬथ

अͬधयाचना वष[ कȧ 1लȣ अगèत मानी जाएगी।

(iii)

Ûयूनतम अह[तांक:- सीधी भƣȸ हेतु आयोिजत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा के Ĥ×येक ͪवषय के ͧलए

Ûयूनतम अह[ƣांक वहȣ हɉगे, जो इस संबंध मɅ काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा

ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत है अथवा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा।

7.

ǐरिÈतयɉ का Ǔनयतीकरण:- ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा पदɉ कȧ ǐरिÈतयɉ को भरने के संबंध मɅ

ͪवभाग/ͪवभागाÚय¢ संवग[ समी¢ा कर Ĥ×येक वष[ कȧ 1 जनवरȣ कȧ िèथǓत के आधार पर

ǐरिÈतयɉ कȧ गणना करते हुए सरकार कȧ आर¢ण नीǓत के तहत अͬधयाचना आयोग को

भेजɅगे। अͬधयाचना भेजने के संबंध मɅ काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग,

झारखÖड ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त संकãप/पǐरपğ/आदेश का अनुपालन ͩकया जायेगा।

8. (i) मूल कोǑट के पद पर ǓनयुिÈत झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग ɮवारा आयोिजत ĤǓतयोͬगता

परȣ¢ा के आधार पर ͩकया जाएगा। झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग से ǓनयुिÈत हेतु ĤाÜत

अनुशंसा के आलोक मɅ ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार ɮवारा इस सेवा के मूल कोǑट के पद पर

परȣêयमान Ǿप से ǓनयुिÈत कȧ जाएगी। मूल कोǑट के पद पर ǓनयुिÈत हेतु ĤǓतयोͬगता

परȣ¢ा का आयोजन काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड ɮवारा

अͬधसूͬचत æझारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (इंटरमीͫडयट/10+2 èतर कàÜयूटर

£ान एवं कàÜयूटर मɅ ǑहÛदȣ टंकक अह[ता धारक पद हेतु) संचालन Ǔनयमावलȣ, 2017श्

(समय-समय पर यथासंशोͬधत) के अनुǾप कȧ जाएगी। परȣ¢ा का èवǽप, ͪवषय एवं

पाɫयĐम वहȣ होगा, जो उÈत Ǔनयमावलȣ मɅ Ǔनधा[ǐरत है। काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा

राजभाषा ͪवभाग ɮवारा उÈत Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ एवं परȣ¢ा के पाɫयĐम मɅ समय-

समय पर ͩकये जाने वाले संशोधन èवतः Ĥभावी माने जाएंगे ।

(ii)

मूल कोǑट का पद ‘लेखा सहायक‘ को काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा

अͬधसूͬचत æझारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (इंटरमीͫडयट/10+2 èतर कàÜयूटर £ान

एवं कàÜयूटर मɅ ǑहÛदȣ टंकक अह[ता धारक पद हेतु) संचालन Ǔनयमावलȣ, 2017

(समय-समय पर यथासंशोͬधत) के Ǔनयम-7 के अÛतग[त अनुसूची-1 पर संलÊन पदɉ कȧ सूची

मɅ शाͧमल समझा जायेगा ।

4

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 12 नवàबर, 2024

(iii)

मूल कोǑट का पद ‘लेखा सहायक‘ पर ǓनयुिÈत हेतु वांǓछत कौशल परȣ¢ण- कàÜयूटर मɅ

ǑहÛदȣ टाइͪपंग अǓनवाय[ होगा। Ûयूनतम टाइͪपंग गǓत 25 शÞद ĤǓत ͧमनट एवं अͬधकतम

अशुɮͬध 2 ĤǓतशत माÛय होगा ।

9.

ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण:- सीधी भƣȸ/ĤोÛनǓत मɅ सरकार के आर¢ण नीǓत का पालन ͩकया

जायेगा ।

10.

कͧम[यɉ कȧ ĤǓतǓनयुिÈत -

(1)

इस संवग[ के कͧम[यɉ कȧ ĤǓतǓनयुिÈत माँग एवं उपलÞधता के आधार पर राÏय या

केÛġ सरकार के ͩकसी ͪवभाग मɅ ͪवभागीय सहमǓत (ͪवभागीय सͬचव èतर से) के उपराÛत कȧ

जा सकेगी ।

(2)

इस संवग[ के कͧम[यɉ को राÏय सरकार के सेवाथ[ Ǔनàनͧलͨखत शƣाɍ के अधीन ĤǓतǓनयुÈत

ͩकया जा सकेगा:-

(i)

राÏय सरकार के पूण[तः या अंशतः èवाͧम×व या Ǔनयंğण वालȣ कàपनी या Ǔनकाय मɅ चाहे वे

Ǔनगͧमत हɉ अथवा नहȣं यथा- èथानीय Ǔनकाय, बोड[, सहकारȣ सͧमǓत, शै¢ͨणक संèथान आǑद मɅ

ͪवभागीय सहमǓत के उपराÛत ĤǓतǓनयुिÈत कȧ जा सकेगी ।

(ii)

केÛġ सरकार या ͩकसी अÛय राÏय सरकार के पूण[तः या अंशतः Ǔनयंğण वाले ͩकसी

काया[लय मɅ, उनकȧ मांग के अनुǾप एवं ͩकसी संवगȸय कमȸ को उनकȧ सहमǓत से केÛġ सरकार के

ͩकसी ͪवभाग, काया[लय मɅ तथा उपयु[Èत मद संÉया (i) मɅ उिãलͨखत ͩकसी संगठन या Ǔनकाय मɅ

ͪवभागीय सहमǓत के उपराÛत ĤǓतǓनयुÈत ͩकया जा सकेगा ।

परÛतु यह और भी ͩक उपयु[Èत उप Ǔनयम प एवं पप के अधीन ͩकसी संवगȸय कमȸ

को ͩकसी ऐसे पद पर ĤǓतǓनयुÈत नहȣं ͩकया जाएगा, िजसके वेतनमान का अͬधकतम उस कमȸ

ɮवारा ĤाÜत ͩकये जा रहे वेतनमान से कम हो, जो वह अपने संवग[ के धाǐरत पद पर ĤाÜत

करता हो ।

अÚयाय- 3

सामंजन

11.

(क) पूव[ से काय[रत राÏय के कोषागारɉ तथा राçĚȣय बचत सेवा/संवग[ के अराजपǒğत कͧम[यɉ

को उनके धाǐरत पद एवं धाǐरत पद के वेतनमान के आधार पर एकबारȣय सुͪवधा के तहत

झारखÖड ͪवƣ अवर लेखा सेवा मɅ सामंिजत ͩकया जायेगा। इस तरह के सामंजन को सीधी

ǓनयुिÈत नहȣं समझी जायेगी ।

उदाहरण:- (1) पूव[ से काय[रत राçĚȣय बचत सेवा के राçĚȣय बचत काय[पालक पदाͬधकारȣ

(अराजपǒğत वेतनमान PB-II,9300-34800,GP- 4600,Level-7) को लेखा संवग[ मɅ ‘लेखा

अधी¢क‘ के पद पर अपने हȣ वेतनमान मɅ सामंिजत ͩकया जायेगा ।

(2)

पूव[ से काय[रत राçĚȣय बचत सेवा के सहायक बचत पदाͬधकारȣ (अराजपǒğत वेतनमान PB-

II,9300-34800, GP-4200, Level-6) को लेखा संवग[ मɅ ‘लेखा अधी¢क‘ के पद पर अपने

हȣ वेतनमान मɅ सामंिजत ͩकया जायेगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 12 नवàबर, 2024

5

(3)

पूव[ से काय[रत राçĚȣय बचत सेवा के ͧलͪपक-सह-टंकक/उÍच वगȸय ͧलͪपक (अराजपǒğत,

वेतनमान PB-I,5200-20200,GP-2400, Level-4) को लेखा संवग[ मɅ ‘वरȣय लेखा सहायक‘

के पद पर अपने हȣ वेतनमान मɅ सामंिजत ͩकया जायेगा ।

(4)

भͪवçय Ǔनͬध Ǔनदेशालय/ िजला भͪवçय Ǔनͬध काया[लय/राÏय कोषागारɉ मɅ पूव[ से पदèथाͪपत

ͧलͪपक/कोषागार ͧलͪपक, िजनका मूल पद का वेतनमान 5000-8000 (पंचम् पुनरȣͯ¢त)

èवीकृत ͩकया गया है तथा वƣ[मान मɅ Ēेड पे-4200, Ēेड पे-4600, Ēेड पे-4800 अथवा Ēेड

पे-5400 मɅ काय[रत हɇ, उÛहɅ ‘लेखा अधी¢क‘ के पद पर अपने हȣ वेतनमान मɅ सामंिजत

ͩकया जायेगा ।

(5)

भͪवçय Ǔनͬध Ǔनदेशालय एवं िजला भͪवçय Ǔनͬध काया[लय मɅ पूव[ से उÍच वगȸय ͧलͪपक

(अराजपǒğत, वेतनमान PB-I,5200-20200,GP-2400, Level-4) के पद पर काय[रत कͧम[यɉ

को अपने हȣ वेतनमान मɅ ‘वरȣय लेखा सहायक‘ के पद पर सामंिजत ͩकया जायेगा ।

(6)

भͪवçय Ǔनͬध Ǔनदेशालय एवं िजला भͪवçय Ǔनͬध काया[लय मɅ पूव[ से Ǔनàन वगȸय ͧलͪपक

(अराजपǒğत, वेतनमान Íठ PB-I,5200-20200,GP-1900,Level-2) के पद पर काय[रत

कͧम[यɉ को अपने हȣ वेतनमान मɅ ‘लेखा सहायक‘ के पद पर सामंिजत ͩकया जायेगा।

(ख)

उपयु[Èत सामंजन के फलèवǾप वेतन वृɮͬध के साथ कोई वेतन Ǔनधा[रण का लाभ

अनुमाÛय नहȣं होगा।

(ग)

राçĚȣय बचत सेवा/संवग[ के वैसे कमȸ/पदाͬधकारȣ, जो झारखÖड राÏय राçĚȣय बचत

पदाͬधकारȣ संवग[ Ǔनयमावलȣ-2007 (यथा संशोͬधत) के Ĥावधानɉ के आलोक मɅ ĤोÛनǓत कȧ

अह[ƣा पूण[ करते हɇ, परÛतु ĤोÛनǓत नहȣं दȣ जा सकȧ है, उÛहɅ झारखÖड राÏय राçĚȣय बचत

पदाͬधकारȣ संवग[ Ǔनयमावलȣ-2007 (यथा संशोͬधत) के आलोक मɅ ĤोÛनǓत Ĥदान करने के

उपराÛत उपयु[Èत Ǔनयम 11(क) के आलोक मɅ सामंजन कȧ कार[वाई कȧ जायेगी। इस

Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने के एक वष[ के भीतर यह कार[वाई पूण[ कर लȣ जायेगी। एक वष[ कȧ

समय-सीमा समाÜत हो जाने के उपराÛत यह Ĥावधान èथायी Ǿप से समाÜत समझा जायेगा।

(घ)

उपयु[Èत Ǔनयम 11(ग) के तहत कार[वाई हेतु संबंͬधत कमȸ/पदाͬधकारȣ से यह ͪवकãप ĤाÜत

ͩकया जायेगा ͩक वे Ǔनयम 11(ग) से आÍछाǑदत होना चाहते हɇ अथवा नहȣं। वैसे

कमȸ/पदाͬधकारȣ, जो Ǔनयम 11(ग) से आÍछाǑदत नहȣं होने का ͪवकãप चयन करɅगे, उनपर

यह Ǔनयम लागू नहȣं होगा। ऐसा ͪवकãप चयन कȧ समय-सीमा Ǔनयमावलȣ Ĥवृƣ होने कȧ

Ǔतͬथ से तीन माह तक होगी। ͪवकãप चयन संबंधी आवेदन Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ को समͪप[त

ͩकया जायेगा। यǑद इस समय-सीमा के भीतर ͪवकãप का चयन नहȣं ͩकया जाता है, तो यह

माना जायेगा ͩक वे Ǔनयम 11(ग) से आÍछाǑदत नहȣं होना चाहते हɇ तथा उÛहɅ Ǔनयम

11(क) के आलोक मɅ सामंिजत ͩकया जाएगा। एक बार चयǓनत ͪवकãप अंǓतम होगा ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 12 नवàबर, 2024

अÚयाय- 4

Ĥͧश¢ण एवं सàपुिçट

12.

(क) Ĥारंͧभक Ĥͧश¢ण:- झाखÖड कम[चारȣ चयन आयोग से अनुशंसा ĤाÜत होने के पæचात्

लेखा संवग[ के मूल कोǑट के पद पर परȣêयमान Ǿप से कͧम[यɉ कȧ ǓनयुिÈत कȧ जाएगी।

परȣêयमान अवͬध दो वषɟ कȧ होगी। परȣêयमान अवͬध मɅ Ĥͧश¢ण Ǔनàनवत् Ǒदया

जायेगा:-

Đ॰सं॰

Ĥͧश¢ण

Ĥͧश¢ण अवͬध

Ĥͧश¢ण èथान

1-

संèथागत Ĥͧश¢ण

03 माह

अंके¢ण-सह-लेखा Ĥͧश¢ण संèथान/ ͪवभाग

ɮवारा चयǓनत संèथान

2-

åयावहाǐरक

Ĥͧश¢ण

06 माह

ĤमÖडलȣय अंके¢ण काया[लय, िजला कोषागार

एवं िजला पɅशन एवं लेखा काया[लय

3-

अंǓतम

Ĥͧश¢ण

01 माह

अंके¢ण-सह-लेखा Ĥͧश¢ण संèथान/ ͪवभाग

ɮवारा चयǓनत संèथान

संèथागत Ĥͧश¢ण/åयावहाǐरक Ĥͧश¢ण अंतग[त हȣ कàÜयूटर £ान एवं ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा

उपयोग ͩकये जाने वाले सभी Software Application/Modules का भी Ĥͧश¢ण Ǒदया

जायेगा। सफलतापूव[क Ĥͧश¢ण ĤाÜत करने के पæचात् परȣêयमान कͧम[यɉ को झारखÖड

ͪवƣ अवर लेखा सेवा के मूल कोǑट के पद पर पदèथाͪपत ͩकया जायेगा। Ĥͧश¢ण का

पाɫयĐम एवं ͪवèतृत काय[Đम अंके¢ण-सह-लेखा Ĥͧश¢ण संèथान/ͪवभाग ɮवारा चयǓनत

संèथान ɮवारा ͪवभाग के सहयोग से Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा।

(ख) सेवाकालȣन Ĥͧश¢ण:- लेखा संवग[ के कͧम[यɉ को आवæयकतानुसार Ĥ×येक ĤोÛनǓत के

पæचात् सेवाकालȣन Ĥͧश¢ण Ĥदान ͩकया जायेगा। इसके साथ हȣ ͪवभागीय आवæयकतानुसार

सेवाकाल के दौरान भी Ĥͧश¢ण Ǒदया जा सकेगा। Ĥͧश¢ण का ͪवèतृत पाɫयĐम, अवͬध

एवं ͪवèतृत काय[Đम अंके¢ण-सह-लेखा Ĥͧश¢ण संèथान/ͪवभाग ɮवारा चयǓनत संèथान

ɮवारा ͪवभाग के सहयोग से Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा ।

13.

सेवा सàपुिçट:- सेवा सàपुिçट के ͧलये दो वषɟ कȧ परȣêयमान अवͬध संतोषजनक Ǿप से पूण[

करना, काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा संचाͧलत ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं

ĤाǾपण परȣ¢ा उƣीण[ होना तथा परȣêयमान अवͬध मɅ Ǔनधा[ǐरत Ĥͧश¢ण ĤाÜत करना

अǓनवाय[ होगा। उÈत के अǓतǐरÈत इस संवग[ के कͧम[यɉ को राजèव पष[द ɮवारा आयोिजत

कàÜयूटर £ान एवं टंकण परȣ¢ा भी उƣीण[ होना अǓनवाय[ होगा। राजèव पष[द ɮवारा

आयोिजत ͪवभागीय परȣ¢ा (अनुसूची-I) मɅ उƣीण[ होने के उपराÛत हȣ सेवा संपुिçट कȧ

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 12 नवàबर, 2024

7

जायेगी। परȣêयमान अवͬध मɅ ͩकसी तरह का दÖड अͬधरोͪपत होने कȧ िèथǓत मɅ परȣêयमान

अवͬध बढ़ायी जा सकेगी, जो अͬधकतम दो वष[ तक होगी। सभी ͪवभागीय परȣ¢ा उƣीण[ता

के पæचात् अͬधकतम दो वेतन वृɮͬध तक दȣ जायेगी तथा अगलȣ वेतन वृɮͬधयाँ Ǔनयͧमत

Ǿप से सेवा सàपुिçट के उपराÛत यथा Ǔनयम अनुमाÛय होगी। परÛतु, परȣêयमान लेखा

सहायक (मूल कोǑट) ɮवारा सेवा संपुिçट के सभी वांǓछत अह[ƣाओं को पूण[ करने के बावजूद,

सेवा संपुिçट मɅ ͪवलंब होने कȧ िèथǓत मɅ उसकȧ वेतन वृɮͬधयाँ अवǾɮध नहȣं हɉगी ।

अÚयाय-5

वरȣयता एवं ĤोÛनǓत

14.

वरȣयता:-

(1) इस संवग[ मɅ सीधी भƣȸ से ǓनयुÈत कͧम[यɉ कȧ पारèपǐरक वरȣयता का Ǔनधा[रण आयोग से

ĤाÜत अनुशंसा के मेधाĐम से होगा।

(2) दो या अͬधक अÛय सेवा/संवग[ से इस संवग[ के मूल कोǑट के पद पर सामंिजत कͧम[यɉ कȧ

पारèपǐरक वरȣयता पूव[वƣȸ सेवा/संवग[ मɅ उनकȧ ǓनयुिÈत Ǔतͬथ के आधार पर होगी, अथा[त्

पूव[वƣȸ सेवा/संवग[ मɅ िजनकȧ ǓनयुिÈत पहले हुई है, वे बाद मɅ ǓनयुÈत होने वाले कमȸ से

वरȣय हɉगे। एक हȣ पूव[वƣȸ सेवा/संवग[ से सामंिजत कͧम[यɉ कȧ पारèपǐरक वरȣयता वहȣ होगी,

जो वरȣयता उनकȧ पूव[वतȸ सेवा/ संवग[ मɅ थी ।

(3) उÍचƣर पद पर सामंिजत कमȸ Ǔनàनतर पद पर सामंिजत कमȸ से वरȣय हɉगे ।

(4) यǑद मूल कोǑट से उÍचतर पद पर दो या अͬधक पूव[वƣȸ सेवा/संवग[ से सामंजन होता है, तो

वह कमȸ वरȣय होगा, िजसकȧ पूव[वƣȸ सेवा/संवग[ के मूल कोǑट का पद का वेतनमान उÍचतर

था। एक हȣ पूव[वƣȸ सेवा/संवग[ से इस सेवा के मूल कोǑट के पद से उÍचतर पद पर सामंजन

होने कȧ िèथǓत मɅ पारèपǐरक वरȣयता वहȣ होगी, जो पूव[वƣȸ सेवा/संवग[ मɅ थी ।

15.

(1) ĤोÛनǓत:- लेखा संवग[ के कͧम[यɉ को ĤोÛनǓत Ĥदान करने हेतु ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा

ĤोÛनǓत सͧमǓत का गठन ͩकया जायेगा। ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ अनुशंसा के पæचात् संवगȸय

पद पर ĤोÛनǓत दȣ जायेगी। ĤोÛनǓत का आधार कालावͬध, वरȣयता-सह-योÊयता होगी तथा

समय-समय पर राÏय सरकार ɮवारा लागू ĤोÛनǓत मɅ आर¢ण यथाǾप Ĥभावी होगा ।

(2)

ĤोÛनǓत कȧ कालावͬध - ĤोÛनǓत हेतु कालावͬध का Ǔनधा[रण काͧम[क, ĤशासǓनक

सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत संकãप/अनुदेश/पǐरपğ के अनुǾप होगा ।

(3)

ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत का èवǾप - ĤोÛनǓत सͧमǓत का èवǾप Ǔनàनवत् होगाः-

(i)

ͪवत ͪवभाग के अधीन पदèथाͪपत वरȣयतम अपर सͬचव/संयुÈत सͬचव -अÚय¢

(ii)

संयुÈत Ǔनदेशक,पɅशन एवं लेखा Ǔनदेशालय

-सदèय सͬचव

(iii)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग से मनोनीत अ॰ज॰जा॰/अ॰ज॰ के पदाͬधकारȣ,

जो उप सͬचव से अÛयून हो

-सदèय

(iv)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के ĤǓतǓनͬध, जो उप सͬचव से अÛयून हो

-सदèय

(v)

मुÉयालय के ĤǓतǓनͬध, जो उप सͬचव से अÛयून हो

-सदèय

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 12 नवàबर, 2024

अÚयाय-6

ͪवͪवध

16.

èथानाÛतरण/पदèथापन:- इस संवग[ के कͧम[यɉ का èथानाÛतरण/पदèथापन Ǔनयंğी Ĥाͬधकार

के ɮवारा सरकार के अनुदेश के आलोक मɅ ͩकया जाएगा। संवग[ के कͧम[यɉ के एक

èथानाÛतरण/पदèथापन का काय[काल सामाÛयतः तीन वषɟ का होगा। सामाÛयतः, तीन वष[ से

कम अवͬध मɅ ͩकसी कमȸ को ͩकसी पदèथापन से èथानांतरण नहȣं ͩकया जा सकेगा,

जबतक ͩक ͪवƣ ͪवभाग को यह समाधान नहȣं हो जाय ͩक उनको इस पदèथापन पर बनाये

रखना राÏयǑहत मɅ न हो एवं संवगȸय ĤोÛनǓत नहȣं ͧमलȣ हो ।

17.

अनुशासǓनक कार[वाई:- अनुशासना×मक कार[वाई राÏय मɅ Ĥवृƣ सुसंगत Ǔनयमावलȣ के

Ĥावधानɉ के तहत Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ ɮवारा कȧ जा सकेगी ।

18. ͪवǓनयम:- ͪवƣ ͪवभाग इन Ǔनयमɉ को Ĥभावी बनाने के ͧलए एवं ऐसी सभी बातɉ का उपबंध

करने के ͧलए जो आवæयक या समीचीन हो, ͪवǓनयम बना सकेगा ।

19.

अवͧशçट मामले:- ऐसे मामलɉ के बारे मɅ जो ͪवǓनǑद[çटतः इन Ǔनयमɉ या ͪवǓनयमɉ अथवा

एतɮधीन बनाये गये या Ǔनग[त ͩकये गये आदेशɉ या ͪवशेष आदेशɉ मɅ नहȣं आते हɇ, ऐसी

पǐरिèथǓत मɅ सेवा के सदèय राÏय सरकार के सरकारȣ सेवकɉ पर लागू सामाÛय Ǔनयमɉ,

ͪवǓनयमɉ एवं आदेशɉ ɮवारा शाͧसत हɉगे ।

20.

Ĥकȧण[

(1)

अÛय ऐसे मामले िजनके संबंध मɅ ऊपर के खÖडɉ मɅ कोई उपबंध नहȣं ͩकया गया है, उनमɅ

झारखÖड सेवा संǑहता अथवा राÏय सरकार के कम[चाǐरयɉ/पदाͬधकाǐरयɉ पर लागू अÛय

वैधाǓनक Ĥावधान लागू हɉगे ।

(2)

सरकार अͬधसूचना ɮवारा इस Ǔनयमावलȣ को ͪवखंͫडत कर सकेगी या इसमɅ संशोधन कर

सकेगी या इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयमɉ को èपçट कर सकेगी या उसे लागू करने मɅ उ×पÛन

ğुǑटयɉ को दूर कर सकेगी ।

21.

ͧशͬथल करने कȧ शिÈत:- जहाँ राÏय सरकार के ͪवƣ ͪवभाग कȧ राय मɅ ऐसा करना

आवæयक या समीचीन हो, तो उन कारणɉ को अͧभͧलͨखत करते हुए इन Ǔनयमɉ के ͩकसी

उपबंध को ͧशͬथल करने के संबंध मɅ राÏय सरकार अंǓतम Ǔनण[य लेगी ।

22.

Ǔनव[चन:- जहाँ इन Ǔनयमɉ या एतɮधीन बनाये गये ͪवǓनयमɉ के ͩकसी उपबंध के Ǔनव[चन मɅ

कोई संदेह उ×पÛन हो, वहाँ ͪवƣ ͪवभाग का ͪवǓनæचय अंǓतम होगा ।

23.

राÏय सरकार कȧ अͬधसूचना ɮवारा Ǔनग[त कोई èपçटȣकरण या काय[पालक आदेश इस

Ǔनयमावलȣ का अंग माना जायेगा ।

24.

Ǔनरसन और åयावृͪƣ

(1)

इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने के पूव[ के इस Ǔनयमावलȣ के ͪवषयɉ पर Ǔनग[त कोई

Ǔनयम/ͪवǓनयम/अनुदेश/आदेश इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने कȧ Ǔतͬथ से Ǔनरͧसत माने

जायɅगे ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 12 नवàबर, 2024

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(2)

ऐसे Ǔनरसन के होते हुए भी उिãलͨखत आदेश ɮवारा या उसके अधीन शिÈतयɉ के Ĥयोग मɅ

ͩकया गया कोई काय[ या कȧ गई कार[वाई इस Ǔनयमावलȣ ɮवारा इसके अधीन Ĥदƣ शिÈतयɉ के

Ĥयोग मɅ ͩकया गया या कȧ गई समझी जायेगी, मानो यह Ǔनयमावलȣ उस Ǒदन Ĥवृƣ थी, िजस Ǒदन

ऐसा काय[ ͩकया गया था या ऐसी कार[वाई कȧ गई थी ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

ĤशाÛत कुमार,

सरकार के सͬचव ।

अनुसूची

(Ǔनयम 13 देखɅ)

झारखÖड ͪवƣ अवर लेखा सेवा के मूल कोǑट के कͧम[यɉ को Ǔनàनͧलͨखत ͪवषयɉ मɅ परȣ¢ा

पास करना अǓनवाय[ होगा:-

1.

ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं ĤाǾपण परȣ¢ा - इस परȣ¢ा का आयोजन काͧम[क, ĤशासǓनक

सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा ͩकया जायेगा। परȣ¢ा का पाठयĐम, Ĥæनपğ का èवǾप,

परȣ¢ा कȧ अवͬध, पूणाɍक एवं उƣीणाɍक (कोǑटवार) वहȣ होगा, जो काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार

तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा अराजपǒğत Įेणी के ͧलए Ǔनधा[ǐरत है अथवा समय समय पर

Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा।

2.

कàÜयूटर सा¢रता परȣ¢ा – एम० एस० ऑͩफस (एम० एस० वड[, एÈसेल, पावर

Üवायंट ĤेजेÛटेशन, इंटरनेट), ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा संचाͧलत सभी साÝटवेयर के आपरेशन कȧ

जानकारȣ कȧ सैɮधांǓतक एवं åयावहाǐरक परȣ¢ा होगी। सैɮधांǓतक परȣ¢ा वèतुǓनçठ ĤकृǓत

कȧ होगी। सैɮधांǓतक परȣ¢ा एवं åयावहाǐरक परȣ¢ा राजèव पष[द, झारखÖड सरकार ɮवारा

आयोिजत कȧ जायेगी। कàÜयूटर सा¢रता परȣ¢ा का पाठयĐम, पूणाɍक एवं उƣीणाɍक

(कोǑटवार) वहȣ होगा, जो काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा झारखÖड

सͬचवालय सेवा के ͧलए Ǔनधा[ǐरत है अथवा समय समय पर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा।

कàÜयूटर टंकण -

ǑहÛदȣ टंकण - 25 शÞद ĤǓत ͧमनट

अंĒेजी टंकण - 30 शÞद ĤǓत ͧमनट

अशुɮͬध

- अͬधकतम 2 ĤǓतशत

3. लेखा -ͪवभागीय लेखा परȣ¢ा राजèव पष[द, झारखÖड सरकार ɮवारा आयोिजत कȧ

जायेगी। यह परȣ¢ा बोड[ Ĥकȧण[ Ǔनयमावलȣ (यथा संशोͬधत) के Ĥावधानɉ के आलोक मɅ

आयोिजत कȧ जायेगी ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 12 नवàबर, 2024

Ĥथम पğ

(क)

भारत सरकार अंके¢ण और लेखा-पǐरचय (इंĚोडÈशन दु Ǒद इिÖडयन गवन[मɅट ऑͫडट

एÖड एकाउंटस), अÚयाय 2(क), 6, 7, 8, 10, 11, 12 और 16 ।

(ख)

लेखा-संǑहता, खÖड 1- केवल छठा अÚयाय ।

(ग)

झारखÖड कोषागार संǑहता ।

(घ)

बोड[ Ĥकȧण[ Ǔनयमावलȣ-अÚयाय 1-17 और 26 ।

(ड.)

बजट हèतक-अÚयाय 1, 2, 3 और 4 ।

ɮͪवतीय पğ

(i)

झारखÖड सेवा संǑहता-अÚयाय 8 को छोड़कर सभी अÚयाय और पǐरͧशçट 6,9,12

और 13 को छोड़ कर सभी पǐरͧशçट ।

(ii)

झारखÖड याğा-भƣा Ǔनयमावलȣ ।

(iii)

उदार पɅशन Ǔनयमावलȣ सǑहत झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ ।

(iv)

झारखÖड सामाÛय भͪवçय Ǔनͬध Ǔनयमावलȣ ।

(v)

झारखÖड ͪवƣ Ǔनयमावलȣ, खÖड 1 और 2 (केवल पǐरͧशçट 1 से 9 तक) ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 722 – 50