झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
20 पौष, 1946 (श०)
संÉ या – 27 राँची, शुĐवार, 10 जनवरȣ, 2025 (ई०)
पǐरवहन ͪवभाग
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अͬधसूचना
9 अÈटूबर, 2024
संÉया-02/पǐर॰आ॰(VSP)-08/2021-1342--पुराने मॉडल और अनͩफट तथा ͪवǓनǑद[çट मानकɉ
से अͬधक Ĥदूषण उ×सिज[त करने वाले मोटरवाहनɉ को ĤǓतèथाͪपत ͩकए जाने के उɮदेæय से सड़क,
पǐरवहन एवं राजमाग[ मंğालय, भारत सरकार के अͬधसूचना सं-653(अ), Ǒदनांक-23.09.2021 के
ɮवारा मोटरयान (यान èĐेͪपंग सुͪवधा का रिजèĚेशन और काय[) Ǔनयम, 2021 एवं अͬधसूचना
सं-695 (ई), Ǒदनांक-13.09.2022 के ɮवारा मोटरयान (यान èĐेͪपंग सुͪवधा का रिजèĚेशन और
काय[संशोधन) Ǔनयम, 2022 अͬधसूͬचत ͩकया गया है।
2. वाहनèवाͧमयɉ को पुराने वाहन èĐैप करने हेतु Ĥो×साǑहत ͩकए जाने के उɮदेæय से
झारखÖड मोटरवाहन करारोपण अͬधǓनयम, 2001 कȧ धारा 15 (1) के तहत राÏय सरकार को Ĥदƣ
शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए रिजèĚȣकृत वाहन èĐैͪपंग केÛġ (RVSF) मɅ èĐैप ͩकए जाने हेतु
Ĥèतुत ͩकये गये वाहन या वाहनɉ के बकाया पथकर एवं तदजǓनत अथ[दÖड (Penalty) मɅ 50%
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 10 जनवरȣ, 2025
(पचास ĤǓतशत) छूट Ĥदान कȧ जायेगी, जो ͩक एतदथ[ अͬधसूचना राÏय मɅ रिजèĚȣकृत वाहन
èĐैͪपंग केÛġ (RVSF) को अनु£िÜत Ǔनग[त ͩकये जाने कȧ Ǔतͬथ से माğ एक वष[ के ͧलए लागू
रहेगा।
3. यह अͬधसूचना मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक-27.09.2024 को सàपÛन बैठक मɅ Ĥदƣ अनुमोदन (मद
संÉया-31) के आलोक मɅ Ǔनग[त ͩकया गया है।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
कृपा नÛद झा,
सरकार के सͬचव
पǐरवहन ͪवभाग।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 27 – 50