झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
13 पौष, 1946 (श०)
संÉ या – 16 राँची, शुĐवार, 3 जनवरȣ, 2025 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।
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संकãप
18 Ǒदसàबर, 2024
संÉया-5/आरोप-1-3/2014 का०- 8195--Įी अरͪवÛद कुमार, (कोǑट Đमांक-687/03),
त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, जमुआ, ͬगǐरडीह के ͪवǽɮध उपायुÈत, ͬगǐरडीह के पğांक-2668, Ǒदनांक
11.10.2003 ɮवारा Ĥपğ- ‘क’ मɅ आरोप गǑठत कर उपलÞध कराया गया, िजसमɅ इनके ͪवǽɮध
Ǔनàन आरोप ĤǓतवेǑदƣ ͩकये गये है :-
आरोप सं०-1- Įी अरͪवÛद कुमार, अंचल अͬधकारȣ, जमुआ का पैर ĥैÈचर हो जाने के फलèवǾप
काय[ करने मɅ असमथ[ रहने के कारण राजèव कायɟ मɅ बाधा उ×पÛन न हो, इसͧलए उÛहɅ अिज[त
अवकाश मɅ जाने तथा काय[ का सुचाǾ ढंग से Ǔनçपादन हेतु त×काल अंचल अͬधकारȣ, ͬगǐरडीह को
जमुआ अंचल का Ĥभार देने का आदेश Ǒदया गया, परÛतु न हȣ वे अिज[त अवकाश मɅ गये न Ĥभार
हȣ सɋपा ।
आरोप सं०-2- वे पूरे ͧसतàबर माह मɅ अपने काया[लय से अनुपिèथत रहे। यदा-कदा अपने आवास से
वे कोई पğ ͧलख Ǒदया करते थे ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 3 जनवरȣ, 2025
आरोप सं०-3- Ǒदनांक 14.09.03 को भू-ĐािÛत समारोह ͬगǐरडीह मɅ मनाया गया, िजसमɅ ͬगǐरडीह
िजला के सभी अंचल अͬधकाǐरयɉ को भाग लेने का आदेश Ǒदया गया था, लेͩकन Įी अरͪवÛद कुमार
उÈत समारोह मɅ अनुपिèथत रहे। अनुपिèथत रहने हेतु कोई आवेदन भी नहȣं Ǒदया ।
आरोप सं0-4- Ǒदनांक 15.09.03 को माननीय राजèव एवं भूͧम सुधार मंğी Įी मधु ͧसंह ने सभी
अंचल अͬधकाǐरयɉ के कायɟ कȧ समी¢ा कȧ, लेͩकन Įी कुमार उÈत बैठक मɅ भाग नहȣं ͧलए िजसके
कारण माननीय मंğी, जमुआ अंचल के कायɟ कȧ समी¢ा नहȣं कर सके ।
आरोप सं0-5- जमुआ अंचल मɅ भूहबंदȣ के तहत 215.72 एकड़ अͬधशेष भूͧम ĤाÜत हुआ था, उसका
ͪवतरण ͩकया जाना था। अंचल अͬधकारȣ के ǓनिçĐय रहने तथा भू-धाǐरयɉ से ͧमलȣभगत के कारण
215.72 एकड़ जमीन लाभाͬथ[यɉ के बीच ͪवतǐरत नहȣं ͩकया जा सका, जबͩक भूͧम ͪवतरण हेतु
27.05.03 को अͬधघोषणा तथा 05.06.03 को भूͧम का अͬधĒहण हुआ। समारोह मɅ इस जमीन के
ͪवतरण हेतु एक माह तक दबाव बनाये रखा गया। अंǓतम ¢णɉ मɅ भूͧम सुधार उप समाहƣा[ ने 110
करोड़ भूͧम ͪवतरण करवा सके। शेष भूͧम 105.72 एकड़ का ͪवतरण अभी भी बाकȧ है ।
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Įी कुमार के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप, इनके ɮवारा समͪप[त èपçटȣकरण,
उपायुÈत, ͬगǐरडीह एवं राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग, झारखÖड, राँची से ĤाÜत मंतåय के
समी¢ोपरांत, ͪवभागीय संकãप सं०-5841(HRMS), Ǒदनांक 25.07.2019 ɮवारा झारखÖड सरकारȣ
सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(i) के अÛतग[त Įी कुमार के
ͪवǾɮध “ǓनÛदन” का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया ।
3. उÈत दÖड के ͪवǽɮध Įी कुमार के पğांक-884/रा०, Ǒदनांक 21.10.2019 ɮवारा
पुनͪव[चार अßयावेदन समͪप[त ͩकया गया। Įी कुमार ɮवारा समͪप[त पुनͪव[चार अßयावेदन के
समी¢ोपरांत उनके ɮवारा समͪप[त पुनͪव[चार अßयावेदन अèवीकृत करते हुए ͪवभागीय संकãप
सं०-581(HRMS), Ǒदनांक 29.01.2020 ɮवारा झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं
अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(i) के अÛतग[त अͬधरोͪपत ‘‘ǓनÛदन’’ के दÖड को यथावत्
रखा गया ।
4. Įी कुमार ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय
मɅ W.P.(S) No.-1093/2020 अरͪवÛद कुमार बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया।
उÈत वाद मɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 20.01.2021 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ ͪवभागीय
संकãप संÉया-5841(HRMS), Ǒदनांक 25.07.2019 एवं ͪवभागीय संकãप संÉया-581(HRMS)
Ǒदनांक 29.01.2020 को Ǔनरèत कर Ǒदया गया ।
5. माननीय Ûयायालय Ǒदनांक 20.01.2021 को पाǐरत Ûयायादेश के ͪवǾɮध ͪवभाग
कȧ ओर LPA No.-149/2021 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम अरͪवÛद कुमार दायर ͩकया गया ।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 3 जनवरȣ, 2025
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उÈत वाद मɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 22.02.2023 को पाǐरत Ûयायादेश का
काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् हैः-
“13. This Court after having discussed the factual aspect vis-à-vis the
legal position has considered the finding recorded by learned Single Judge
wherefrom it is evident that the learned. Single Judge has found sufficient reason
to interfere with the impugned decision of punishment on the ground that statutory
provision as contained under Rule 19(b) and (c) of Rules, 2016 has not been
followed and in absence thereof the punishment of ‘Censure’ has been imposed,
which led the learned Single Judge to interfere with the order.
14. This Court, therefore is of the considered view that since the
statutory mandate as provided under Rule 19 (b) and (c) of Rules, 2016 has not
been followed, and in the circumstances the learned Single judge interfered with
the impugned order, therefore, the same cannot be said to suffer from error.
15. Accordingly, the instant intra-court appeal fails and is dismissed.
16. Consequent upon disposal of intra court appeal the pending
Interlocutory Application being I.A. No. 2537 of 2021 stands disposed of,’’
6.
अतः समी¢ोपरांत, माननीय Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश के आलोक मɅ
ͪवभागीय संकãप सं0-5841 (HRMS), Ǒदनांक 25.07.2019 ɮवारा Įी अरͪवÛद कुमार,
(कोǑट Đमांक- 687/03), त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, जमुआ, ͬगǐरडीह के ͪवǾɮध अͬधरोͪपत
ǓनÛदन के दÖड एवं उÈत दÖड के ͪवǾɮध समͪप[त अपील अßयावेदन को अèवीकृत करते हुए दÖड
को यथावत रखने संबंͬधत संकãप संÉया-581(HRMS), Ǒदनांक 29.01.2020 को ͪवलोͪपत ͩकया
जाता है ।
आदेश:- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ
Ĥकाͧशत ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी अरͪवÛद कुमार एवं अÛय संबंͬधत
को दȣ जाय ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अनल Ĥतीक ͧमंज,
सरकार के उप सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 16 – 50