झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

8 माघ, 1946 (श०)

संÉ या – 71 राँची, मंगलवार, 28 जनवरȣ, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।

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अͬधसूचना

8 जनवरȣ, 2025

संिचका सं०-13/आर०-101/2024-76--साधारण खǷ अिधिनयम, 1897 (अिधिनयम संƥा 10

सन् 1897) की धारा 21 और पुिलस अिधिनयम, 1861 (अिधिनयम संƥा 5 सन् 1861) की धारा 2 के साथ

पिठत धारा 46 की उपधारा (2) और उप धारा (3) के (खǷ) ग Ȫारा Ůदȅ शİƅयों तथा इस िवषय पर समˑ

िवȨमान िनयमों एवं आदेशों का अितŢमण और इस िनिमȅ समˑ समथŊकारी शİƅयों का Ůयोग करके

राǛपाल एतद् Ȫारा महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल का Ůमुख) के पद पर

उपयुƅ ʩİƅ के चयन और िनयुİƅ के िलए एक ˢतंũ तंũ ̾थािपत करने, तािक यह सुिनिʮत िकया जा

सके िक उƅ चयन, िनयुİƅ और पįरणािमक कायŊकाल राजनीितक या कायŊकारी हˑƗेप से मुƅ हो और

झारखǷ राǛ की िविशʼ İ̾थितयों और पुिलिसंग आवʴकताओं के अनुŝप भी हो िक ̊िʼ से िनɻिलİखत

िनयमावली बनाती हैः-

महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल Ůमुख) का चयन एवं िनयुİƅ

िनयमावली, 2025

1. संिƗɑ नाम, िवˑार एवं Ůारंभ :-

(i)

यह िनयमावली महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल Ůमुख) का चयन

एवं िनयुİƅ िनयमावली, 2025 कही जायेगी ।

(ii)

इसका िवˑार संपूणŊ झारखǷ राǛ मŐ होगा ।

(iii)

यह झारखǷ राǛ के शासकीय राजपũ मŐ Ůकाशन की तारीख से लागू होगी ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 28 जनवरȣ, 2025

2. पįरभाषाएँ :-

इस िनयमावली मŐ जब तक कोई बात, िवषय या संदभŊ के िवŝȠ न हो।

(i)

"िनयुİƅ Ůािधकारी" से ताȋयŊ है झारखǷ के राǛपाल ।

(ii)

"भारत का नागįरक" से ताȋयŊ है, ऐसे ʩİƅ जो भारत के संिवधान के भाग-2 के अंतगŊत

भारत का नागįरक है ।

(iii)

"संिवधान" से ताȋयŊ भारत के संिवधान से है ।

(iv)

"सरकार" का ताȋयŊ झारखǷ सरकार से है ।

(v)

"राǛपाल" का ताȋयŊ झारखǷ के राǛपाल से है ।

(vi)

"नामिनदőशन सिमित" से ताȋयŊ िनयम-4 के अधीन गिठत सिमित है,

(vii)

"वेतन मैिटŌ ƛ" का ताȋयŊ भारतीय पुिलस सेवा (वेतन) िनयम, 2016 की धारा-3 मŐ

यथािविनिदŊʼ वेतन मैिटŌ ƛ ।

(viii) "पैनल" से ताȋयŊ है नामिनदőशन सिमित Ȫारा महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ

(पुिलस बल Ůमुख) के पद पर चयन हेतु पाũ एवं अहŊता Ůाɑ अिधकाįरयों के Ɋूनतम तीन

तथा अिधकतम पांच नामों के पैनल से है ।

3. चयन एवं िनयुİƅ की ŮिŢया

महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल Ůमुख) का चयन एवं

िनयुİƅ इस िनयमावली के उपबɀों के अधीन की जायेगी ।

4. नामिनदőशन सिमित का गठन

(क)

राǛ सरकार एक नामिनदőशन सिमित का गठन करेगी, िजसमŐ िनɻिलİखत शािमल होंगे:

(i)

उDŽ Ɋायालय के कोई सेवािनवृȅ Ɋायाधीश-अȯƗ,

(ii)

झारखǷ सरकार के मुƥ सिचव, सद˟

(iii)

संघ लोक सेवा आयोग, नई िदʟी का कोई नामिनदőिशती सद˟

(iv)

झारखǷ लोक सेवा आयोग का अȯƗ / नामिनदőिशती सद˟

(v)

अपर मुƥ सिचव/ Ůधान सिचव/सिचव, गृह िवभाग, झारखǷ - सद˟ सिचव

(vi)

सेवािनवृȅ पुिलस महािनदेशक, िजसने झारखǷ राǛ मŐ पुिलस बल के Ůमुख के ŝप मŐ कायŊ

िकया हो सद˟

(ख)

नामिनदőशन सिमित िनयम 5 के अधीन अिधकार Ɨेũ मŐ आने वाले अिधकाįरयों मŐ से एक सूची

तैयार करŐगी, जो िनयम-8 मŐ दी गई ŮिŢया के अनुसार होगी तथा िनयम-6 मŐ िदये गये

मानदǷो पर आधाįरत होगी ।

5. Ɋूनतम अहŊता

(क)

उƅ मŐ वह अिधकारी ही सİʃिलत होंगे जो वेतन मैिटŌƛ के लेवल-16 मŐ राǛ संवगŊ मŐ

पुिलस महािनदेशक का पद धारण कर रहे हœ ।

(ख)

जहां, लेवल 16 मŐ कोई भी अिधकारी झारखǷ राǛ मŐ महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक,

झारखǷ (पुिलस बल का Ůमुख) के ŝप मŐ सूची मŐ सİʃिलत िकए जाने के िलए िवचार के

िलए उपलɩ नहीं है या नामिनदőशन सिमित िकसी भी अिधकारी को सूची मŐ सİʃिलत िकये

जाने के िलए उपयुƅ नहीं पाती है, वहाँ वेतन मैिटŌ ƛ के लेवल-15 मŐ राǛ संवगŊ मŐ अपर

पुिलस महािनदेशक का पद धारण करने वाले हो, िजɎोने भारतीय पुिलस सेवा मŐ आवंटन वषŊ

की पहली जनवरी से įरİƅ (िजसके िलए सूची तैयार िकया गया है) के िदनांक तक कम से

कम तीस वषŊ की सेवा पूरी की हो, ऐसे समस्त अिधकारी सूची मŐ सİʃिलत होंगे।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 28 जनवरȣ, 2025

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(ग)

महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल Ůमुख) के पद की įरİƅ होने की

ितिथ को अिधकारी की सेवा अविध छः माह या उससे अिधक होनी चािहए। अविध की गणना

करते समय अिधकारी की इस पद पर की गयी पूवŊ की सेवा अविध को भी सİʃिलत िकया

जायेगा। महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल Ůमुख) का पद िनयिमत

महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल Ůमुख) के अɊũ पद̾थापन

अथवा सेवािनवृित की ितिथ से įरƅ माना जाएगा ।

6. सूची मŐ सİʃिलत करने के िलए चयन की रीित

(i)

चयन का आधार योƶता और उपयुƅता होगी

(ii)

सूची मŐ सİʃिलत िकए जाने वाले अिधकाįरयों की उपयुƅता का िविनʮय उनके सामाɊतः

अDžे सेवािभलेख, कȅŊʩ हेतु Ůशंसा पũ, पुरˋार, मेडल अɊ उपलİɩयाँ और पुिलस बल

का नेतृȕ करने के अनुभव आिद के आधार पर िकया जाएगा ।

7. सूची का आकार

सूची मŐ सİʃिलत अिधकाįरयों की संƥा Ɋूनतम 3 (तीन) और अिधकतम 5 (पाँच) होगी। हालांिक,

असाधारण पįरİ̾थितयों मŐ, िलİखत ŝप मŐ दजŊ िकये जाने वाले कारणों से सूची मŐ 3 से कम अिधकारी

सİʃिलत हो सकते है ।

8. नामिनदőशन सिमित को Ůेिषत िकये जाने वाला Ůˑाव

झारखǷ सरकार का गृह िवभाग, įरİƅ होने से तीन महीने पहले, सभी मामलों मŐ पूणŊ Ůˑाव

नामिनदőशन सिमित को Ůेिषत करेगा। Ůˑाव िनɻिलİखत अिभलेखों के साथ Ůेिषत िकया जाएगा :-

(i)

अिधकाįरयों की Ǜेʿता सूची िविधवत अिधसूिचत हो,

(ii)

पाũता की शतŒ पूरी करने वाले अिधकाįरयों की सूची। यिद Ǜेʿता सूची मŐ सİʃिलत कुछ अिधकारी

इस पाũता सूची मŐ सİʃिलत नहीं हœ. तो इसके कारण अवʴ बताया जाना चािहए।

(iii)

उपरोƅ सूची मŐ सİʃिलत अिधकाįरयों का सेवा िववरण िजसमŐ उनके पूवŊ मŐ धाįरत पद. िनभाए गए

कतŊʩों की Ůकृित, शैƗिणक और सेवाकाल की उपलİɩयाँ आिद दशाŊयी गयी हों ।

(iv)

अिधकाįरयों के िवŜȠ अनुशासनाȏक / आपरािधक कायŊवाही का ɯौरा, अिधकाįरयों को आरोप पũ

जारी करने का िदनांक/ Ɋायालय मŐ आरोप पũ दाİखल करने का िदनांक तथा िनलंबन का ɯौरा, यिद

कोई हो ।

(v)

अिधकाįरयों की वािषŊक गोपनीय चाįरिũ अɷुİƅ मŐ Ůितकूल िटɔिणयों के िववरण जो अभी तक

संŮेिषत नहीं की गई हœ/ संŮेिषत की जानी हœ तथा संबंिधत अिधकारी को इसके िवŜȠ अɷावेदन

करने की समय-सीमा अभी समाɑ नहीं Šई है या अिधकाįरयों के अɷावेदन पर िविनʮय लंिबत है।

(vi)

यिद अिधकारी पर उसके सेवाकाल मŐ कोई शाİˑ अिधरोिपत हो तो उसका िविशʼ ɯौरा अिवध

सिहत,

(vii)

पाũ अिधकाįरयों की पूणŊ और अȨतन वािषŊक गोपनीय Ůिविʼ फाईले, यिद कोई हो, वािषŊक गोपनीय

Ůिविʼ की वषŊवार उपलɩता दशाŊने वाला िववरण। अŤतर यिद कुछ वािषŊक गोपनीय Ůिविʼ सƗम

Ůािधकारी Ȫारा समीिƗत या अनुमोिदत नहीं की जाती है तो इसके िलए िविध माɊ कारण Ůˑुत िकये

जाने चािहए। इस आशय का Ůमाण-पũ भी अिभिलİखत िकया जाना चािहए और संबंिधत वािषŊक

गोपनीय Ůिविʼ फोʒर रखा जाना चािहए ।

(viii)

Ɋायालय के िनदőश, यिद कोई हो, िजनका पैनलीकरण पर Ůभाव हो ।

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(ix)

गृह मंũालय, भारत सरकार के पत्र संƥा-14/23/65-एआईएस (III), िदनांक-28.07.1996 Ȫारा

िविहत तजŊ पर सȑिनʿा Ůमाण पũ ।

(x)

यिद कोई अिधकारी, जो संवगŊ मŐ तैनात है या Ůितिनयुİƅ पर है तो उसकी Ůितिलिप संलư की

जाएगी ।

II. नामिनदőशन सिमित Ȫारा अपनाई जाने वाली ŮिŢया,

(क)

नामिनदőशन सिमित Ɋूनतम अहŊताधारी अिधकाįरयों की उपयुƅता के वˑुिनʿ मूʞांकन के िलए

िविहत ŮिŢया का अनुसरण करेगी ।

(ख)

सिमित िनɻिलİखत कायŊ करेगी :-

(i)

सिमित की बैठक के िदनांक से पहले िवगत 10 वषŘ के संदभŊ मŐ अिधकारी की वािषŊक गोपनीय Ůिविʼ

का मूʞांकन ।

सिमित Ȫारा िवगत 10 वषŘ सामाɊतया " बŠत अDžा" के ŝप मŐ मूʞांकन िकये गये केवल अDžी

ƥाित के अिधकाįरयों पर पैनलीकरण हेतु िवचार िकया जाएगा ।

(ii)

सिमित झारखǷ राǛ के समƗ आ रही िविशʼ चुनौितयों पर िवचार करते Šए सूची मŐ सİʃिलत

करने के िलए अिधकाįरयों की उपयुƅता का अवधारण करने के िलए अिधकाįरयों के जीवन वृȅ मŐ

दशाŊये गये अनुभव जो िक पुिलस बल का नेतृȕ करने के िलए सुसंगत अनुभव (संचालन, रणनीितक,

नेतृȕ आिद) को भी ȯान मŐ रखेगी ।

(iii)

सिमित अिधकाįरयों पर अिधरोिपत शİˑयों पर िवचार करेगी, यिद कोई हो, और ऐसे िकसी अिधकारी

को सूची से बाहर रखेगी, जो िनलंिबत हो या िजसके िवŝȠ अनुशासनाȏक/आपरािधक कायŊवाही

लंिबत हो या िजसकी सȑिनʿा Ůमाण-पũ राǛ सरकार Ȫारा रोक िलया गया हो या जो िवगत पाँच

वषŘ के दौरान " िनदंन" के अलावा िकसी अɊ शाİˑ के अȯधीन रहा हो या िपछले तीन वषŘ के

दौरान " िनदंन" के शाİˑ के अȯधीन रहा हो ।

9.

यिद भारत सरकार के गृह मंũालय, सूची तैयार करने से पहले या पैनलीकरण सिमित की बैठक

(ECM) के दौरान राǛ सरकार को िलİखत ŝप मŐ सूिचत करता है िक झारखǷ के महािनदेशक एवं

पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल का Ůमुख) के पद पर िनयुİƅ के िलए कŐ ūीय Ůितिनयुİƅ

पर आए अिधकाįरयों को कायŊमुƅ करना संभव नहीं होगा, तो नामिनदőशन सिमित ऐसे अिधकाįरयों

का मूʞांकन नहीं करेगी ।

10.

1. राǛ सरकार नामिनदőशन सिमित Ȫारा िसफाįरश िकये गये अिधकाįरयों की सूची से महािनदेशक

एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (झारखǷ के पुिलस बल का Ůमुख) की िनयुİƅ करेगी। इस

Ůकार िनयुƅ महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल का Ůमुख) Ɋूनतम दो वषŘ

की अविध के िलए (माननीय उDŽतम Ɋायालय के नवीनतम अनुदेशो के अनुसार) पद धाįरत करेगा,

इसके बावजूद िक इस अविध के अंतŊगत इनकी सेवािनवृित हो ।

परȶु यह िक राǛ सरकार, इस Ůकार िनयुƅ महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीक्षक, झारखǷ

(पुिलस बल का Ůमुख) को दो वषŊ की अविध पूरी होने से पहले, उसके कȅŊʩों से मुƅ कर सकती है,

यिद :-

(क)

अİखल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) िनयमावली, 1969 के अधीन उसके िवŜȠ कोई

कायŊवाही Ůारंभ की गई हो, या

(ख)

िकसी आपरािधक मामले मŐ Ɋायालय Ȫारा दोषिसİȠ या űʼाचार से जुड़े िकसी मामले मŐ Ɋायालय

Ȫारा उसके िवŜȠ आरोप तय कर िदये गये हो, या

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(ग)

शारीįरक या मानिसक बीमारी के कारण ʩुȋɄ अƗमता के कारण महािनदेशक एवं पुिलस

महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल का Ůमुख) के ŝप मŐ अपने कतŊʩों का िनवŊहन करने मŐ असमथŊ

हो गया हो ।

(घ)

महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल का Ůमुख) को दो वषŊ का कायŊकाल पूरा

होने से पहले यिद राǛ सरकार का समाधान हो जाय िक वह अपने कतŊʩों एवं उȅरदाियȕों का

िनवŊहन करने मŐ िवफल है तो राǛ सरकार Ȫारा उसे उसके पद से हटाया जा सकेगा ।

2.

यिद महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल का अȯƗ) को उप धारा (1) के

परȶुक के अधीन उसके कतŊʩों से मुƅ कर िदया जाता है और जब तक राǛ सरकार नया

महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ की िनयुƅ नहीं कर देती है, तब तक राǛ सरकार,

महािनदेशक एवं पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल का अȯƗ) के पद का अितįरƅ Ůभार

राǛ मŐ पुिलस महािनदेशक कोिट के िकसी अɊ अिधकारी को दे सकेगी ।

3.

यिद सूची मŐ सİʃिलत िकसी अिधकारी के िवŜȠ उसकी िनयुİƅ से पूवŊ िवभागीय

कायŊवाही/आपरािधक कायŊवाही / िनगरानी / सतकŊ ता जांच Ůारʁ की गई है तो उसे महािनदेशक एवं

पुिलस महािनरीƗक, झारखǷ (पुिलस बल Ůमुख) के पद पर िनयुİƅ के िलए िवचार नहीं िकया

जाएगा ।

11.

यिद इस िनयमावली के उपबंधों को Ůभावी करने मŐ कोई किठनाई उȋɄ होती है तो राǛ सरकार

अिधसूिचत आदेश Ȫारा ऐसा उपबंध कर सकेगी जो इस िनयमावली के उपबंधों के असंगत न हों और

जो इस किठनाई को दूर करने के िलए उसे आवʴक या समीचीन Ůतीत हो ।

झारखǷ राǛपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के Ůधान सिचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 71 – 50