झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
17 माघ, 1946 (श०)
संÉ या – 79 राँची, गुǽवार, 6 फ़रवरȣ, 2025 (ई०)
पǐरवहन ͪवभाग
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अͬधसूचना
5 फ़रवरȣ, 2025
अͬध०सं०-01/पǐर०आ०(Ǔन०)-80/2024-140--
केÛġȣय
मोटरयान
अͬधǓनयम,1988
(1988 का 59) कȧ धारा 56 ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए सड़क, पǐरवहन एवं
राजमाग[ मंğालय, भारत सरकार के अͬधसूचना सं-652(अ), Ǒदनांक-23/09/2021 के ɮवारा
केÛġȣय मोटरयान (इÈकȧसवां संशोधन) Ǔनयम,2021 अͬधसूͬचत ͩकया गया है | उÈत
अͬधसूचना के ɮवारा रिजèĚȣकृत èवचाͧलत परȣ¢ण èटेशनɉ अथा[त Automated Testing
Station (ATS) कȧ माÛयता, ͪवǓनयमन और Ǔनयंğण, èवचाͧलत उपकरणɉ के माÚयम से
वाहनɉ के ͩफटनेस परȣ¢ण कȧ ĤͩĐया और èवचाͧलत परȣ¢ण èटेशनɉ ɮवारा ͩफटनेस
Ĥमाणपğ Ĥदान करने कȧ ĤͩĐया संसूͬचत है |
2.
सड़क, पǐरवहन एवं राजमाग[ मंğालय, भारत सरकार के अͬधसूचना सं-663(अ),
Ǒदनांक-12/09/2023 के ɮवारा केÛġȣय मोटरयान (पांचवां संशोधन) Ǔनयम,2023
अͬधसूͬचत ͩकया गया है िजसके किÖडका 02 मɅ Ǔनàन उãलेͨखत है : -
o केÛġȣय मोटर यान Ǔनयम 1989 के Ǔनयम 62 के उप-Ǔनयम (1)के खंड (ख) के
èथान पर Ǔनàनͧलͨखत खंड रखा जाएगा :-
2
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 फ़रवरȣ, 2025
“(ख)
पǐरवहन
वाहनɉ के सàबÛध
मɅ ͩफटनेस Ĥमाण
पğ का नवीनीकरण”
आठ वष[ तक पुराने वाहनɉ के ͧलए 02 वष[ और आठ वष[
से अͬधक पुराने वाहनɉ के ͧलए एक वष[;
परंतु यह ͩक भारȣ माल वाहन, भारȣ याğी मोटर वाहन,
मÚयम माल वाहन, मÚयम याğी मोटर वाहन और हãके
मोटर वाहन Ĥवग[ के वाहन कȧ ͩफटनेस 01 अÈटूबर 2024
से Ǔनयम 175 के अधीन रिजèĚȣकृत èवचाͧलत परȣ¢ण
èटेशन के माÚयम से हȣ अǓनवाय[ Ǿप से कȧ जाएगी;
परंतु यह और ͩक जहाँ रिजèĚȣकरण Ĥाͬधकरण कȧ
अͬधकाǐरता मɅ Ǔनयम - 175 के अधीन रिजèĚȣकृत
èवचाͧलत परȣ¢ण èटेशन पǐरचाͧलत हɇ, वहाँ वाहन
कȧͩफटनेस कɅ ġȣय मोटर यान (पांचवां संशोधन) Ǔनयम ,
2023 के Ĥारंभ से Ĥभावी होने पर केवल ऐसे èवचाͧलत
परȣ¢ण èटेशन के माÚयम से हȣ कȧ जाएगी ।
3. केÛġȣय मोटर यान Ǔनयम 1989 के Ǔनयम 62 के उप-Ǔनयम (1)के खंड
(ख) को झारखÖड राÏय मɅ यथावत लागू ͩकया जाता है |
राÏयपाल, झारखÖड के आदेश से,
कृपा नÛद झा,
सͬचव
पǐरवहन ͪवभाग
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँ
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
ची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 79 – 50