झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

17 माघ, 1946 (श०)

संÉ या – 79 राँची, गुǽवार, 6 फ़रवरȣ, 2025 (ई०)

पǐरवहन ͪवभाग

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अͬधसूचना

5 फ़रवरȣ, 2025

अͬध०सं०-01/पǐर०आ०(Ǔन०)-80/2024-140--

केÛġȣय

मोटरयान

अͬधǓनयम,1988

(1988 का 59) कȧ धारा 56 ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए सड़क, पǐरवहन एवं

राजमाग[ मंğालय, भारत सरकार के अͬधसूचना सं-652(अ), Ǒदनांक-23/09/2021 के ɮवारा

केÛġȣय मोटरयान (इÈकȧसवां संशोधन) Ǔनयम,2021 अͬधसूͬचत ͩकया गया है | उÈत

अͬधसूचना के ɮवारा रिजèĚȣकृत èवचाͧलत परȣ¢ण èटेशनɉ अथा[त Automated Testing

Station (ATS) कȧ माÛयता, ͪवǓनयमन और Ǔनयंğण, èवचाͧलत उपकरणɉ के माÚयम से

वाहनɉ के ͩफटनेस परȣ¢ण कȧ ĤͩĐया और èवचाͧलत परȣ¢ण èटेशनɉ ɮवारा ͩफटनेस

Ĥमाणपğ Ĥदान करने कȧ ĤͩĐया संसूͬचत है |

2.

सड़क, पǐरवहन एवं राजमाग[ मंğालय, भारत सरकार के अͬधसूचना सं-663(अ),

Ǒदनांक-12/09/2023 के ɮवारा केÛġȣय मोटरयान (पांचवां संशोधन) Ǔनयम,2023

अͬधसूͬचत ͩकया गया है िजसके किÖडका 02 मɅ Ǔनàन उãलेͨखत है : -

o केÛġȣय मोटर यान Ǔनयम 1989 के Ǔनयम 62 के उप-Ǔनयम (1)के खंड (ख) के

èथान पर Ǔनàनͧलͨखत खंड रखा जाएगा :-

2

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 फ़रवरȣ, 2025

“(ख)

पǐरवहन

वाहनɉ के सàबÛध

मɅ ͩफटनेस Ĥमाण

पğ का नवीनीकरण”

आठ वष[ तक पुराने वाहनɉ के ͧलए 02 वष[ और आठ वष[

से अͬधक पुराने वाहनɉ के ͧलए एक वष[;

परंतु यह ͩक भारȣ माल वाहन, भारȣ याğी मोटर वाहन,

मÚयम माल वाहन, मÚयम याğी मोटर वाहन और हãके

मोटर वाहन Ĥवग[ के वाहन कȧ ͩफटनेस 01 अÈटूबर 2024

से Ǔनयम 175 के अधीन रिजèĚȣकृत èवचाͧलत परȣ¢ण

èटेशन के माÚयम से हȣ अǓनवाय[ Ǿप से कȧ जाएगी;

परंतु यह और ͩक जहाँ रिजèĚȣकरण Ĥाͬधकरण कȧ

अͬधकाǐरता मɅ Ǔनयम - 175 के अधीन रिजèĚȣकृत

èवचाͧलत परȣ¢ण èटेशन पǐरचाͧलत हɇ, वहाँ वाहन

कȧͩफटनेस कɅ ġȣय मोटर यान (पांचवां संशोधन) Ǔनयम ,

2023 के Ĥारंभ से Ĥभावी होने पर केवल ऐसे èवचाͧलत

परȣ¢ण èटेशन के माÚयम से हȣ कȧ जाएगी ।

3. केÛġȣय मोटर यान Ǔनयम 1989 के Ǔनयम 62 के उप-Ǔनयम (1)के खंड

(ख) को झारखÖड राÏय मɅ यथावत लागू ͩकया जाता है |

राÏयपाल, झारखÖड के आदेश से,

कृपा नÛद झा,

सͬचव

पǐरवहन ͪवभाग

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँ

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

ची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 79 – 50