झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
28 माघ, 1946 (श०)
संÉ या – 93 राँची, सोमवार, 17 फ़रवरȣ, 2025 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन िवभाग ।
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संकʙ
27 जनवरȣ, 2025
िवषय :-भारतीय नागįरक सुरƗा संिहता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकताŊ को मोबाईल फोन की
सुिवधा उपलɩ कराने के संबंध मŐ ।
सं०सं० : 05/िव० को0-5/62/2024-490--तीन नये आपरािधक कानून भारतीय Ɋाय संिहता,
2023, भारतीय नागįरक सुरƗा संिहता, 2023 एवं भारतीय साƙ अिधिनयम, 2023 को केȾ सरकार Ȫारा
िदनांक 01 जुलाई, 2024 के Ůभाव से अिधसूिचत िकया गया है ।
2. भारतीय नागįरक सुरƗा संिहता-2023 की धारा-105 मŐ Ůावधािनत है िक
"Recording of search and seizure through audio-video electronic means:-
The process of conducting search of a place or taking possession of any property,
article or thing under this Chapter or under Section 185, including preparation of the list of
all things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by
witnesses, shall be recorded through any audio-video electronic means preferably mobile
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 फ़रवरȣ, 2025
phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District
Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class." तथा उƅ
अिधिनयम की धारा-185 मŐ Ůावधािनत है िक "Search conducted under this section shall be
recorded through audio-video electronic means preferable by mobile phone. Similarly
copies of any records made during such search under Section 185 of BNSS now need to be
sent to the concerned magistrate within 48 hours as per Section 185 (5). Earlier, no such
time limit was provided."
इस Ůकार ˙ʼ है िक नये आपरािधक कानून के तहत कांड के अनुसंधान हेतु उपरोƅ धारा के तहत
की गई तलाशी एवं जɑी को ऑिडयो िविडयो इलेƃŌ ॉिनक माȯम से įरकॉडŊ िकया जाना है। इसी तरह उƅ
अिधिनयम की धारा-185 के तहत तलाशी के दौरान बनाए गए िकसी भी įरकॉडŊ की Ůितयाँ धारा-185 (5) के
अनुसार 48 घंटे के भीतर संबंिधत मिजːŌेट को भेजा जाना है। साथ ही तलाशी एवं जɑी की भी िविडयोŤाफी
िकया जाना है। गवाहों, कɼलेनŐट एवं संदेही ʩİƅयों को समन इȑािद इलेƃŌ ॉिनक मेल से भेजा जाना है।
इसके अलावा कɼलेनŐट को कांड मŐ Šई Ůगित की įरपोटŊ भी 90 िदनों के अȽर इलेƃŌ ॉिनक माȯम से िदया
जाना है ।
3. तीन नये आपरािधक कानूनों के सफल कायाŊɋयन के संदभŊ मŐ िविभɄ सिमितयों का गठन िकया
गया है, िजसमŐ अपर पुिलस महािनदेशक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखǷ, राँची की अȯƗता मŐ
Technical upgradation Committee गिठत है। उनके पũांक-58/गो० िदनांक-03.07. 2024 के Ȫारा ˙ʼ
िकया गया है िक भारतीय नागįरक सुरƗा संिहता-2023 के Ůावधानों के तहत िजस Ůकार की अपेƗायŐ ऑिडयो
/ िविडयो इलेƃŌ ॉिनक माȯम की है, उनको पूरा करने के िलए िनɻांिकत Features का मोबाईल फोन
(Smart Phone) Ůȑेक अनुसंधानकताŊ के पास रहना आवʴक है ।
Mobile Specification
SL No.
Specification
Features
1
Screen Size
6.5 to 6.8 (Inch)
2
Android Version
13 and above
3
Memory (RAM)
12 GB
4
Storage
256 GB
5
Network
5G
6
Rear Camera
50 MP or above
7
Processor
Dragon 7 Gen-1 or II/Mediatek Density 7200 to 8200
8
Battery
5000 Mah or above
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 फ़रवरȣ, 2025
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4. मोबाईल सेट का Ţय, व रख-रखाव, Ůितधारण / Ůित̾थापन, सेवािनवृित / ̾थानाȶरण / ŮोɄित/सेवा से
पįरȑाग की İ̾थित मŐ िनɻŝप से िदशा-िनदőश िनधाŊįरत करने का िनणŊय िलया गया है:-
(i) मोबाईल सेट की Ţय, सुरƗा व रख-रखावः-
(a) अनुसंधानकताŊ ˢयं से मोबाईल सेट, कंिडका-3 मŐ उʟेİखत Specification/Features के
अनुŝप Ţय कर िवभाग/कायाŊलय सकŐ गे। मोबाईल सेट Ţय करने की अिधसीमा ŝपये 25,000 /-
(पDŽीस हजार ŝपये) होगी। से अनुमाɊता के आधार पर ŮितपूितŊ Ůाɑ कर
(b) रािश का वहन ̾थापना ʩय मुƥशीषŊ-2055 पुिलस-001-िनदेशन और Ůशासन-04-अधीƗण-
03-Ůशासिनक ʩय-17-कायाŊलय उपकरण मद के अंतगŊत िकया जायेगा ।
(c) अनुसंधानकताŊ Ȫारा Ţय िकये गये मोबाईल सेट का भुगतान उनके Ȫारा समिपŊत िवपũ के आधार
पर तथा Ɋूनतम िविशʼयों के सȑापन के उपराȶ संबंिधत िनकासी एवं ʩयन पदािधकारी Ȫारा िकया जायेगा।
(d) मोबाईल फोन (Smart Phone) के Ţय हेतु Ɋूनतम िविशʼयों का िनधाŊरण पुिलस मुƥालय Ȫारा
िकया जायेगा ।
(e) रािश के ŮितपूितŊ के िलए Ţय िकये गये मोबाईल फोन का भौितक सȑापन अिनवार्य होगा।
(f) अनुसंधानकताŊ को िदये जाने वाले मोबाईल सेट की अविध 04 वषŘ की होगी। उसके पʮात्
अनुसंधानकताŊ उƅ मोबाईल सेट को िवभाग / कायाŊलय कर सकŐ गे। 04 वषŘ के दौरान उपकरण की सुरƗा
तथा डाटा की गोपनीयता एवं सुरƗा का दाियȕ मŐ जमा कर दूसरा मोबाईल ईल सेट Ůाɑ संबंिधत
अनुसंधानकताŊ का होगा ।
(g) ऑिडयो-िविडयो इ̵ƃŌ ोिनक माȯम से िकये जाने वाले सभी कायŘ को पूरा करने के िलए डाटा
įरचाजŊ की अिधसीमा 500 ŝपये Ůित माह होगी। अनुसंधानकताŊ ˢयं से डाटा įरचाजŊ कर िवभाग / कायाŊलय
से अनुमाɊता के आधार पर ŮितपूितŊ Ůाɑ कर सकŐ गे ।
(ii) मोबाईल फोन की Ůितधारण / Ůित̾थापनः-
(a) अनुसंधानकताŊ को मोबाईल सेट उपलɩ कराये जाने की İ̾थित मŐ अगले 04 वषŘ तक उस
अनुसंधानकताŊ को कोई नया मोबाईल सेट आवंिटत नहीं िकया जा सकेगा ।
(b) मोबाईल सेट के िलये िनधाŊįरत आयु के अंतगŊत फोन के गुम हो जाने अथवा खराब हो जाने की
İ̾थित मŐ संबंिधत अनुसंधानकताŊ से फोन के िलये अनुमाɊ रािश/मूल रािश से Depreciation value घटाकर
रािश Ůाɑ हो जाने के उपराȶ मोबाईल सेट उपलɩ कराये जाने पर िवभाग/कायाŊलय िवचार कर सकता है ।
(c) िनɻवत् तािलका के अनुसार मोबाईल सेट के मूल रािश/अनुमाɊ रािश के आधार पर
Depreciation value पįरगिणत िकया जायेगा ।
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Depreciation value की तािलकाः-
उपकरणŢयकीितिथसे
िवचारण की ितिथ तक
महीनोंकी
संƥा
Depreciation
उपकरणकामूʞांकन(रािश
जो कमŎ से Ůाɑ होगी।)
07.01.2025 से07.07.2025
< 06 माह
0
पूरीरािशकाभुगतान
07.07.2025 से07.01.2026
06-12 माह
12.5%
मूलरािशका87.5%
07.01.2026 से07.07.2026
12-18 माह
25%
मूलरािशका75%
07.07.2026 से07.01.2027
18-24 माह
37.5%
मूलरािशका62.5%
07.01.2027 से07.07.2027
24-30 माह
50%
मूलरािशका50%
07.07.2027 से07.01.2028
30-36 माह
62.5%
मूलरािशका37.5%
07.01.2028 से07.07.2028
36-42 माह
75%
मूलरािशका25%
07.07.2028 से07.01.2029
42-48 माह
87.5%
मूलरािशका12.5%
07.01.2029 केबादकीअविध
> 48 माह
100%
शूɊ भुगतान
(iii) सेवािनवृित/̾थानाȶरण/ŮोɄित/सेवा से पįरȑाग की İ̾थित परः-
(a) सेवािनवृित/सेवा से पįरȑाग की İ̾थित पर संबंिधत अनुसंधानकताŊ सेवािनवृित/सेवा पįरȑाग की
ितिथ को थ को मोबाईल सेट संबंिधत िवभाग/कायाŊलय मŐ जमा करना सुिनिʮत करŐगे। तȋʮात् इससे संबंधी
अनापिȅ Ůमाण पũ िनगŊत िकया जा सकेगा ।
(b) संबंिधत अनुसंधानकताŊ का ̾थानाȶरण होने की İ̾थित मŐ अनुसंधानकताŊ आवंिटत मोबाईल सेट
संबंिधत िवभाग/कायाŊलय मŐ जमा करना सुिनिʮत करŐगे। तȋʮात ही संबंिधत अनुसंधानकताŊ का अंितम वेतन
Ůमाण-पũ िनगŊत िकया जायेगा ।
(c) संबंिधत अनुसंधानकताŊ की Ůितिनयुİƅ होने की İ̾थित मŐ अनुसंधानकताŊ आवंिटत मोबाईल सेट
संबंिधत िवभाग / कायाŊलय मŐ जमा करना सुिनिʮत करŐगे। तȋʮात् ही संबंिधत अनुसंधानकताŊ के वेतनािद की
िनकासी की कारŊवाई की जा सकेगी ।
(d) ŮोɄित होने पर, अनुसंधानकताŊ िजɎŐ मोबाईल सेट आवंिटत है, उनके Ȫारा उपयोग िकये जा रहे
मोबाईल सेट की आयु पूणŊ न Šई हो तथा अɊũ ̾थानाȶरण न Šआ हो तो उɎŐ नये धाįरत पद के अनुमाɊता
के आधार पर मोबाईल सेट देय नहीं होगा ।
5. यिद िकसी अनुसंधानकताŊ को राǛ सरकार के िकसी योजना के अȶगŊत मोबाईल सेट अनुमाɊ है
तो ऐसी İ̾थित मŐ संबंिधत अनुसंधानकताŊ िकसी एक ˓ोत से ही मोबाईल सेट की सुिवधा Ůाɑ कर सकŐ गे ।
6. Ůˑाव पर मंिũपįरषद की ˢीकृित गृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन िवभाग, झारखǷ, राँची के संलेख
ǒापांक-406, िदनांक-21.01.2025 के Ţम मŐ िदनांक-21.01.2025 की बैठक के मद सं०-18 मŐ दी गई है ।
वंदना दादेल,
सरकार के Ůधान सिचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 93 – 50