झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

5 फाãगुन, 1946 (श०)

संÉ या – 102 राँची, सोमवार, 24 फ़रवरȣ, 2025 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।

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संकãप

13 जनवरȣ, 2025

संÉया-5/आरोप(कोट[ केस)-5-12/2020 का॰-27268 (HRMS)--Ēामीण ͪवकास ͪवभाग,

झारखÖड, राँची के पğांक- (N) 2080, Ǒदनांक 02.09.2016 के माÚयम से ĤाÜत उपायुÈत, खूँटȣ के

पğांक-469/मन०, Ǒदनांक 26.07.2016 ɮवारा गǑठत आरोप पğ (छायाĤǓत संलÊन) मɅ Įीमती मेरȣ

मड़कȧ, झा०Ĥ०से०(कोǑट Đमांक-273/20), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, अड़कȧ, खूँटȣ के

ͪवǾɮध मनरेगा योजनाÛतग[त ͧमɪटȣ मोरम पथ Ǔनमा[ण योजना मɅ अǓनयͧमतता बरतने, ǒबना काय[

ͩकये राͧश भुगतान कर ͪवƣीय अǓनयͧमतता करने, फजȸ मèटर रॉल Ǔनग[त करने, अͧभलेख सहȣ

तरȣके से संधाǐरत नहȣं करने एवं योजनाओं के पय[वे¢ण नहȣं करने आǑद से संबंͬधत आरोप

ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 24 फ़रवरȣ, 2025

2. उÈत आरोपɉ कȧ जाँच हेतु ͪवभागीय संकãप संÉया- 9899, Ǒदनांक 18.09.2017

(छायाĤǓत संलÊन) ɮवारा इनके ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गयी ।

3. जाँच पदाͬधकारȣ के पğांक-30, Ǒदनांक-24.01.2018 ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन

(छायाĤǓत संलÊन) मɅ इनके ͪवǾɮध आरोप को Ĥमाͨणत ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ।

4. ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन एवं उनसे ĤाÜत ɮͪवतीय कारण पृÍछा

के समी¢ोपरांत ͪवभागीय संकãप सं०-460(HRMS), Ǒदनांक 22.01.2020 ɮवारा Įीमती मड़कȧ के

ͪवǾɮध संचया×मक Ĥभाव से तीन वेतन वृɮͬध पर रोक का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया है

(छायाĤǓत संलÊन) ।

5. उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध Įीमती मड़कȧ ɮवारा W.P.(S) No.-2082/2020- Mary

Markey Vrs. State of Jharkhand & Ors. दायर ͩकया गया है, िजसमɅ माननीय झारखÖड उÍच

Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक 26.09.2024 को आदेश (छायाĤǓत संलÊन) पाǐरत ͩकया गया है।

उÈत आदेश मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा Įीमती मड़कȧ के ͪवǾɮध ͪवभागीय

संकãप सं०-460(HRMS), Ǒदनांक 22.01.2020 ɮवारा अͬधरोͪपत संचया×मक Ĥभाव से तीन वेतन

वृɮͬध पर रोक का दÖडादेश को Ǔनरèत कर Ǒदया गया है एवं संबंͬधत मामले को ͪवभाग को वापस

करते हुए Ûयायोदश मɅ अंͩकत Ǔनदेश के अनुǾप Fresh ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत करने का

Ǔनदेश है। पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् हैः-

"----- 8. From the aforesaid facts it is apparent that the petitioner has been found

guilty only on the basis of preliminary enquiry report. The findings in the

preliminary enquiry report cannot amount to substantive evidence against her. In

fact, it is only limited to the extent that prima facie, there were materials to initiate

a departmental proceeding.

9. In view of the aforesaid findings and judicial pronouncements, the impugned

Memo No. 5/Arop-1-119/2016- 460(HRMS) Ranchi dated 22.01.2020 (Annexure-9)

is set aside. The matter is remanded back afresh to the respondent no. 2 Principal

Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Govt.

of Jharkhand, Ranchi to initiate fresh departmental proceeding by examining the

witnesses and documents to come to any finding whether the petitioner was guilty

of the alleged charge. It is however made clear that the departmental proceeding

shall be disposed of within period of four month from the date of receipt of

this order.

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 24 फ़रवरȣ, 2025

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10.

This

writ

application

disposed

with

the

aforesaid

observation.

11. Pending I.A, if any, stands disposed of."

6. समी¢ोपरांत Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची के पğांक- (N) 2080, Ǒदनांक 02.09.2016

के माÚयम से ĤाÜत उपायुÈत, खूँटȣ के पğांक-469/मन०, Ǒदनांक 26.07.2016 ɮवारा गǑठत आरोप

पğ मɅ Įीमती मेरȣ मड़कȧ, झा०Ĥ०से०(कोǑट Đमांक-273/20), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ,

अड़कȧ, खूँटȣ के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोपɉ कȧ जाँच W.P.(S) No.-2082/2020- Mary Markey

Vrs. State of Jharkhand & Ors. मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक

26.09.2024 को पाǐरत आदेश मɅ अंͩकत Ǔनदेश के आलोक मɅ करने हेतु झारखÖड सरकारȣ सेवक

(वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-17 के तहत् ͪवभागीय काय[वाहȣ

संचाͧलत ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया गया है ।

7. तदनुसार एतɮ ɮवारा Įीमती मेरȣ मड़कȧ को आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप के ĤाÜत होने

कȧ Ǔतͬथ से पÛġह Ǒदनɉ के अंदर जाँच हेतु नीचे ǓनयुÈत संचालन पदाͬधकारȣ के सम¢ उपिèथत

होकर ͧलͨखत बचाव बयान उनके (संचालन पदाͬधकारȣ के) सम¢ Ĥèतुत करɅ तथा उसकȧ ĤǓतͧलͪप

इस ͪवभाग को भी उपलÞध कराएँ ।

8. Įीमती मेरȣ मड़कȧ ɮवारा संचालन पदाͬधकारȣ के सम¢ समͪप[त ͩकए जाने वाले ͧलͨखत बचाव

बयान मɅ िजन आरोपɉ को èवीकार नहȣं ͩकया जाएगा, उन आरोपɉ कȧ जाँच के ͧलए झारखÖड के

राÏयपाल ɮवारा Įी गणेश कुमार, सेवाǓनवृƣ भा०Ĥ०से०, ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ, झारखÖड, नगर

Ĥशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचÈकर, धुवा[, राँची को संचालन पदाͬधकारȣ ǓनयुÈत ͩकया जाता है ।

9. Įीमती मेरȣ मड़कȧ के ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ के संचालन हेतु Ǔनदेशक, लेखा Ĥशासन एवं

èवǓनयोजन, िजला Ēामीण ͪवकास अͧभकरण, खूँटȣ को उपèथापन पदाͬधकारȣ नाͧमत ͩकया

जाता है ।

10. ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत करने के Ĥèताव पर स¢म Ĥाͬधकार का आदेश ĤाÜत है ।

आदेशः- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को राजकȧय गजट मɅ Ĥकाͧशत कराया जाय एवं

इसकȧ ĤǓत (आरोप पğ एवं साêय कागजात सǑहत) Įीमती मेरȣ मड़कȧ, झा०Ĥ०से०(कोǑट Đमांक-

273/20) एवं Įी गणेश कुमार, सेवाǓनवृƣ भा०Ĥ०से०, ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ, झारखÖड, नगर

Ĥशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचÈकर, धुवा[, राँची को जानकारȣ एवं आवæयक कार[वाई हेतु भेज

दȣ जाय ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 24 फ़रवरȣ, 2025

Sr No.

Employee

Name

G.P.F. No.

Decision of the Competent authority

1

2

3

1

MARY

MARKEY

110001165673

Įीमतीमेरȣ मड़कȧ, झा०Ĥ०से०(कोǑटĐमांक-273/20), त×कालȣन

ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, अड़कȧ, खूँटȣ के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत

आरोपɉ कȧ जाँच W.P.(S) No.-2082/2020- Mary Markey Vrs.

State of Jharkhand & Ors. मɅ माननीय झारखÖड उÍच

Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक 26.09.2024 को पाǐरत आदेश मɅ

अंͩकत Ǔनदेश के आलोक मɅ करने हेतु झारखÖड सरकारȣ सेवक

(वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-17

के तहत् ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया

जाता है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

अनल Ĥतीक ͧमंज,

सरकार के उप सͬचव ।

जीपीएफ संÉया:PTS/VET/646

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 102 – 50