झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
5 वैशाख, 1947 (श०)
संÉ या – 191 राँची, शुĐवार, 25 अĤैल, 2025 (ई०)
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
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अͬधसूचना
22 अĤैल, 2025
संÉया-एल0जी0-05/2024-15/लेजo,--झारखंड ͪवधान सभा का Ǔनàनͧलͨखत अͬधǓनयम िजस पर
माननीय राÏयपाल Ǒदनांक-16/04/2025 को अनुमǓत दे चुकɅ है, इसके ɮवारा सव[साधारण कȧ सूचना के ͧलए
Ĥकाͧशत ͩकया जाता है ।
झारखंड कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं अͬधǓनयम, 2025
(झारखÖड अͬधǓनयम- 04, 2025)
ͪवषय सूची
अनुĐमͨणका
झारखंड कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं ͪवधेयक, 2025
Ĥèतावना
अÚयाय- I
Ĥारंͧभक
2
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अĤैल, 2025
1. संͯ¢Üत शीष[क, ͪवèतार और Ĥारंभ
2. पǐरभाषाएं
अÚयाय- II
3. कारा और सुधारा×मक संèथान के काय[
अÚयाय - III
कारा कȧ èथाप×य वाèतुकला और वगȸकरण
4. बंǑदयɉ के ͧलए आवास
5. कारा èथाप×य वाèतुकला और संèथागत èवǾप
6. कारा का वगȸकरण
7. बंǑदयɉ के ͧलए अèथायी आवास
अÚयाय - IV
संगठना×मक संरचना
8. कारा और सुधारा×मक सेवाएं Ǔनरȣ¢णालय
9. कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के महाǓनरȣ¢क
10.
कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के अपर महाǓनरȣ¢क
11.
कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं के उप महाǓनरȣ¢क
12.
राÏय कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं अकादमी के Ǔनदेशक
13.
ǓनयुिÈत और Ĥͧश¢ण
14.
कारा के अÛय अͬधकारȣ
अÚयाय- V
कारा अͬधकाǐरयɉ के कत[åय
15.
अधी¢क के काय[ और कत[åय
16.
कारापाल के कत[åय
17.
ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के कत[åय
18.
अÛय कारा अͬधकाǐरयɉ और कम[चाǐरयɉ के कत[åय
19.
अधी¢क या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का अèथायी ǐरिÈत या अनुपिèथǓत
20.
अͬधकाǐरयɉ को बंǑदयɉ के साथ कोई åयापाǐरक लेन-देन नहȣं करना चाǑहए
21.
अͬधकाǐरयɉ को कारा अनुबंधɉ मɅ ǽͬच नहȣं लेनी चाǑहए
22.
कारा मɅ संधाǐरत ͩकये जाने वाले अͧभलेख और रिजèटर
23.
कारा अधीनèथɉ ɮवारा अपराध
24.
कम[चारȣ कãयाण
अÚयाय- VI
कारा का ͫडिजटल Ǿपांतरण
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अĤैल, 2025
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25.
कारा अͬधकाǐरयɉ, कारा ĤͩĐयाओं और Ĥौɮयोͬगकȧ का ͫडिजटल Ǿपांतरण
अÚयाय- VII
बंǑदयɉ का Ĥवेश और मुिÈत
26.
बंǑदयɉ का Ĥवेश
27.
Ĥवेश के समय बंǑदयɉ कȧ Ĥͪविçटयां, तलाशी और ͬचͩकि×सय जाँच (मेͫडकल èĐȧǓनंग)
28.
बंǑदयɉ कȧ तलाशी
29.
बंǑदयɉ के Ǔनजी सामान
30.
बंǑदयɉ का Ǔनçकासन और मुिÈत
31.
बंǑदयɉ को पǐरहार का लाभ
32.
आजीवन कारावास सजा ĤाÜत बंǑदयɉ कȧ असमय कारामुिÈत
अÚयाय- VIII
बंǑदयɉ का अंतरण
33.
राÏय कȧ कारा मɅ बंद बंǑदयɉ का अंतरण
34.
ͩकसी बंदȣ का दूसरे राÏय/संघ राÏय ¢ेğ मɅ अंतरण
35.
बीमार बंǑदयɉ को इलाज के ͧलए राÏय के अèपतालɉ मɅ èथानांतǐरत करना
36.
बीमार बंदȣ को दूसरे राÏय/संघ राÏय ¢ेğ मɅ ͬचͩक×सा सुͪवधा मɅ èथानांतǐरत करना
अÚयाय- IX
ͪवदेशी बंǑदयɉ का Ĥवेश, èथानांतरण और Ĥ×यावत[न
37.
ͪवदेशी बंǑदयɉ का Ĥ×यावत[न
अÚयाय- X
बंǑदयɉ का वगȸकरण और कारा मɅ उनका आवासन
38.
वगȸकरण सͧमǓत कȧ संरचना
39.
बंǑदयɉ का पृथÈकरण
40.
बंǑदयɉ का सुर¢ा वगȸकरण
41.
मृ×युदंड कȧ सजा पाए बंदȣ
अÚयाय- XI
कारा सुर¢ा ढांचा
42.
कारा मɅ सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण
अÚयाय- XII
बंǑदयɉ का मानवाͬधकार Ĥबंधन
4
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अĤैल, 2025
43.
पया[Üत जीवन èतर या बंǑदयɉ का संर¢ण
44.
बंǑदयɉ के ͪवͬधक अͬधकार
45.
आèथा और उपासना का पालन करने का अͬधकार
अÚयाय--XIII
बाéय जगत से मुलाकात/ सा¢ा×कार या संपक[
46.
अͬधकृत संवाद और मुलाक़ात / सा¢ा×कार
अÚयाय- XIV
कारा åयवèथा Ĥणालȣ एवं अͧभर¢ा अनुशासन
47.
कारा åयवèथा Ĥणालȣ एवं अͧभर¢ा अनुशासन
अÚयाय- XV
कारा अपराध और दंड
48.
कारा अपराध
49.
कारा अपराधɉ कȧ जांच और ऐसे अपराधɉ के ͧलए दंड का Ǔनधा[रण
50.
धारा 49 के अंतग[त दÖड कȧ बहुलता
51.
धारा 49 और धारा 50 के अंतग[त दंड का Ĥावधान
52.
दंड पुèतकɉ मɅ Ĥͪविçटयाँ
53.
ĤǓतबंͬधत सामान
54.
ĤǓतबंͬधत वèतु कȧ तèकरȣ और अनͬधकृत संवाद के ͧलए इसके उपयोग के ͧलए सजा
55.
कारा मɅ अपराध को बार-बार दोहराने कȧ ĤͩĐया
56.
कारा अपराधɉ और दंडɉ का Ĥकाशन
अÚयाय- XVI
कारा का ͬचͩक×सा Ĥबंधन
57.
बंदȣ कȧ Ĥाथͧमक èवाèØय देखभाल
58.
मानͧसक èवाèØय - मनोवै£ाǓनक मूãयांकन और उपचार
59.
ͬचͩक×सा अͬधकाǐरयɉ के Ǔनदȶशɉ का अͧभलेख
60.
उÍचतर कɅ ġ के ͧलए रेफरल
61.
संĐामक, संचारȣ, गैर-संचारȣ और अͬधसूͬचत रोग
62.
महामारȣ
अÚयाय- XVII
मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए कारा åयवèथा
63.
मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए पृथÈकरण और पृथक आवास
64.
मǑहला बंǑदयɉ के Ĥजनन èवाèØय का संर¢ण
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अĤैल, 2025
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65.
गभ[वती मǑहला बंदȣ
66.
मǑहला बंदȣ के साथ बÍचे
67.
यौन उ×पीड़न कȧ ͧशकायतɉ कȧ जांच
अÚयाय- XVIII
ĚांसजɅडर बंदȣ
68.
ĚांसजɅडर बंǑदयɉ के ͧलए कारा åयवèथा
अÚयाय- XIX
सुधारा×मक हèत¢ेप के ͧलए केस Ĥबंधन
69.
सज़ा कालावͬध Ǔनयोजन के ͧलए केस Ĥबंधन इकाई
अÚयाय- XX
मुÈत और अध[मुÈत कारा
70.
मुÈत और अध[ मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथान
अÚयाय- XXI
कारा अवकाश
71.
पैरोल और फरलो
अÚयाय- XXII
कारा का Ǔनरȣ¢ण और पǐरदश[क का बोड[
72.
कारा का Ǔनरȣ¢ण
अÚयाय- XXIII
देखभाल एवं पुनवा[स सेवाएं
73.
कारामुिÈत उƣर काल देखभाल और पुनवा[स सेवाएं
अÚयाय- XXIV
ͧमͬĮत
74.
ͪवͬधक सहायता
75.
Ĥ×येक िजले के ͧलए ͪवचाराधीन बंǑदयɉ कȧ समी¢ा सͧमǓत का गठन
76.
बंदȣ कȧ मौत पर ǐरपोट[
77.
कɇ टȣन और ͪवĐय केÛġɉ कȧ èथापना
78.
ͧशकायत Ǔनवारण तंğ
79.
बंǑदयɉ के वगȸकरण, पृथÈकरण और काय[ असाइनमɅट मɅ जाǓत आधाǐरत भेदभाव का Ǔनषेध
80.
हड़ताल और आंदोलन पर ĤǓतबंध
81.
कारा आपातिèथǓतयाँ
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अĤैल, 2025
82.
बंǑदयɉ कȧ बाéय अͧभर¢ा, Ǔनयंğण और रोजगार
83.
कारा ͪवकास बोड[
84.
शिÈतयɉ का Ĥ×यायोजन
85.
लेखा एवं अंके¢ण
86.
सɮभावनापूव[क कȧ गई कार[वाई का संर¢ण
87.
सरकार कȧ Ǔनयम बनाने कȧ शिÈतयाँ
88.
Ǔनरसन और åयावृǓत
89.
कǑठनाइयɉ को दूर करने कȧ शिÈत
झारखंड कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं ͪवधेयक, 2025
कारा और सुधारा×मक संèथाओं से संबंͬधत ͪवͬध मɅ संशोधन करने तथा बंǑदयɉ के ͪवͬध का पालन
करने वाला नागǐरक होने के ͧलए बंǑदयɉ कȧ सुरͯ¢त एवं संरͯ¢त अͧभर¢ा, सुधार, उ×थान और
पुनवा[स तथा झारखंड राÏय मɅ कारा और सुधारा×मक सेवाओं के Ĥबंधन और उससे संबंͬधत या उसके
अनुषंͬगक ͪवषयɉ का उपबंध करने के ͧलए अͬधǓनयम।
भारत गणरा᭔य के िछहᱫरवᱶ वषᭅ मᱶ झारख᭛ड के रा᭔य िवधान-मंडल ᳇ारा िन᳜िलिखत ᱨप मᱶ यह अिधिनयिमत हो -
Ĥèतावना
Èयɉ ͩक झारखंड राÏय मɅ ͪवͬध का पालन करने वाला नागǐरक होने के ͧलए बंǑदयɉ कȧ सुरͯ¢त एवं
संरͯ¢त अͧभर¢ा, सुधार, उ×थान और पुनवा[स तथा कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥबंधन और उससे
संबंͬधत या उसके अनुषंͬगक ͪवषयɉ के ͧलए यह उपबंध करना समीचीन है।
अÚयाय I
Ĥारंͧभक
1. संͯ¢Üत शीष[क, ͪवèतार और Ĥारंभ
1. इस अͬधǓनयम को झारखंड कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं अͬधǓनयम, 2025 कहा जाएगा।
2. इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखंड राÏय पर होगा।
3. यह राÏय सरकार ɮवारा राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा Ǔनयत Ǔतͬथ को Ĥवृƣ होगा और इस
अͬधǓनयम के ͪवͧभÛन उपबंधɉ के ͧलए ͧभÛन-ͧभÛन Ǔतͬथ Ǔनयत कȧ जा सकɅ गी और ऐसे
ͩकÛहȣं उपबंधɉ मɅ इस अͬधǓनयम के Ĥारंभ के ĤǓत ͩकसी संदभ[ का यह अथ[ लगाया
जाएगा ͩक वह उस उपबंध के Ĥवृƣ होने के ĤǓत संदभ[ है।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अĤैल, 2025
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2. पǐरभाषाएं
इस अͬधǓनयम मɅ, जब तक ͩक संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न हो:
1. अͧभगम Ǔनयंğण वह ĤͩĐया है िजसका उपयोग ͩकसी संरͯ¢त ¢ेğ के अͬधकृत Ĥवेश या
Ǔनकास ǒबंदु से गुजरने वाले åयिÈत, सामĒी और पǐरवहन कȧ पहचान करने और स×यापन
करने के ͧलए ͩकया जाता है।
2. खतरे का पूव[संकेत (अलाम[) ͩकसी भौǓतक संरचना मɅ अनाͬधकृत Ĥवेश या Ǔनकास कȧ
Ĥारंͧभक चेतावनी है, तथा इसकȧ Ǔनगरानी कȧ जाती है तथा यह पूव[-Ǔनधा[ǐरत ĤǓतͩĐया से
संबɮध है।
3. मुÈत का अथ[ है ͩकसी अͧभर¢ा मɅ या कारा मɅ संसीͧमत न होना।
4. अͬधकृत संवाद का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ के अनुसार ͩकया गया संवाद है।
5. केस मैनेजमɅट एक Đͧमक गǓतͪवͬध है िजसमɅ कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त बंदȣ के
वगȸकरण, अपराधजÛय आवæयकताओं कȧ पहचान और सुधारा×मक हèत¢ेप सिàमͧलत है। ये
Đͧमक गǓतͪवͬधयाँ हɇ -कारा मɅ Ĥवेश, आकलन, वगȸकरण, संĤेषण, हèत¢ेप, अनुĮवण,
मूãयांकन और समथ[न ।
6. बंǑदयɉ के Įेणीकरण से अͧभĤेत है सुर¢ा और लोक संकट आकलन के आधार पर बंǑदयɉ का
वगȸकरण, ताͩक यह Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सके ͩक बंदȣ को कारा मɅ कैसे और कहां रखा जाएगा
तथा उसे ͩकस सुर¢ा Ĥोटोकॉल के अंतग[त रखा जाएगा।
7. ͧसͪवल बंदȣ का अथ[ है कोई भी बंदȣ जो आपराͬधक बंदȣ नहȣं है।
8. बंǑदयɉ का वगȸकरण एक Ĥबंधन साधन है िजसका उपयोग कारा कͧम[यɉ, समुदाय और कारा
मɅ अͧभरͯ¢त बंदȣ कȧ सुर¢ा Ĥदान करने के साथ ĤोĒाͧमंग और अÛय आवæयकताओं को
संबोͬधत करते हुए बंǑदयɉ को Ûयूनतम ĤǓतबंधा×मक अͧभर¢ा èतर पर संसीͧमत करने के
ͧलए ͩकया जाता है। यह उपकरण उन कारकɉ के आधार पर अंक Ĥदान करने के ͧलए ͫडज़ाइन
ͩकया गया है िजसके अंतग[त अपराध Įेणी, Ǒहंसा का इǓतहास, बंदȣ पलायन का इǓतहास, आयु
और सजा कȧ ͪवशेषताएं सिàमͧलत हो सकती हɇ, लेͩकन यह इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ। यह
वगȸकरण बंǑदयɉ को उनकȧ सुर¢ा और हèत¢ेप काय[Đम आवæयकताओं के आधार पर
अकाͧलत समूहɉ मɅ åयविèथत Ǿप से ͪवभािजत करने से सàबंͬधत है।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अĤैल, 2025
9. स¢म Ĥाͬधकारȣ से ता×पय[ ͩकसी ऐसे अͬधकारȣ से है िजसके पास ͩकसी ͪवशेष ͪवषय के
समाधान के ͧलए ¢ेğाͬधकार और उͬचत ͪवͬधक Ĥाͬधकार हो।
10. Ǔनͪषɮध का अथ[ और इसके अंतग[त अवैध या ĤǓतबंͬधत वèतुओं या उनकȧ तèकरȣ है।
11. Ǔनयंğण का अथ[ है आकिèमक घटनाओं के Ĥबंधन और ĤǓतͩĐया के ͧलए कारा सुर¢ात्
मक
आधारभूत संरचना और उपकरणɉ का उपयोग तथा बल का Ĥयोग।
12. ͧसɮधदोष का ता×पय[ ͩकसी आपराͬधक ¢ेğाͬधकार या सैÛय Ûयायालय ɮवारा दिÖडत कोई भी
बंदȣ से है।
13. ͧसɮधदोष आपराͬधक बंदȣ का ता×पय[ Ûयायालय या कोट[-माश[ल कȧ सजा के अंतग[त ͩकसी भी
आपराͬधक बंदȣ से है, और इसमɅ भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 के अÚयाय IX के
Ĥावधानɉ के अंतग[त कारा मɅ Ǔनǽɮध åयिÈत भी सिàमͧलत है।
14. सुधारा×मक सेवा से ता×पय[ ऐसी ͩकसी भी सेवा से है जो सुधारा×मक हèत¢ेप और पुनवा[स के
Ĥशासन के साथ बंǑदयɉ कȧ सुरͯ¢त और संरͯ¢त अͧभर¢ा Ĥदान करती है।
15. Ûयायालय का अथ[ और इसके अंतग[त कोई भी अͬधकारȣ सिàमͧलत है जो ͪवͬधपूव[क ͧसͪवल,
आपराͬधक या राजèव ¢ेğाͬधकार का Ĥयोग करता है।
16. आपराͬधक बंदȣ का अथ[ है कोई भी बंदȣ िजसे ͩकसी Ûयायालय या आपराͬधक अͬधकाǐरता का
Ĥयोग करने वाले Ĥाͬधकारȣ के ǐरट, वारंट या आदेश के अंतग[त या कोट[-माश[ल के आदेश
ɮवारा अͧभर¢ा मɅ सɋपा गया हो।
17. अͧभर¢ा का अथ[ है ͪवͬध-Ĥवत[न अͧभकरण (एजɅसी) ɮवारा वैध Ǿप से संरͯ¢त होने कȧ
िèथǓत या कारा मɅ संसीͧमत ͩकये जाने कȧ िèथǓत।
18. अͧभर¢ा èतर का अथ[ है ͩक कारा मɅ अͧभर¢ा èतर एक ǒबंदु मूãयांकन के माÚयम से
वगȸकरण ĤͩĐया को ͬचिéनत ͩकया जाना है। Ĥ×येक अͧभर¢ा èतर कारा मɅ संसीͧमत बंǑदयɉ
को Ĥभावी और सुरͯ¢त Ǿप से Ĥबंͬधत करने के ͧलए आवæयक पय[वे¢ण èतर को पǐरलͯ¢त
करता है। उदाहरण के ͧलए, उÍच अͧभर¢ा èतरɉ पर वगȸकृत बंǑदयɉ को Ĥभावी ढंग से और
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सुरͯ¢त Ǿप से Ĥबंͬधत करने के ͧलए अͬधक पय[वे¢ण कम[चाǐरयɉ कȧ आवæयकता होती है ,
साथ हȣ Ǔनàन सुर¢ा èतर कȧ अपे¢ा उÍच सुर¢ा èतर के भौǓतक पǐरसर होते हɇ।
19. ĤǓतबंͬधत बंदȣ का ता×पय[ ͩकसी भी ऐसे åयिÈत से है िजसे Ĥासंͬगक Ǔनवारक कानूनɉ के
अंतग[त स¢म Ĥाͬधकारȣ के आदेश पर कारा मɅ Ǔनǽɮध ͩकया गया है।
20. पǐरवार का अथ[ है पǓत/प×नी, बÍचे, भाई-बहन, माता-ͪपता, दादा-दादȣ, तथा ĚांसजɅडर बंǑदयɉ
के संदभ[ मɅ, सामािजक-धाͧम[क पाǐरवाǐरक åयवèथा के माÚयम से संबंͬधत लोग।
21. ͪवदेशी बंदȣ से ता×पय[ ऐसे ͩकसी भी बंदȣ से है जो भारत का नागǐरक नहȣं है।
22. फरलो का अथ[ है, सजा कȧ Ǔनधा[ǐरत अवͬध पूरȣ करने के बाद ͩकसी अपराधी को कारा मɅ
अÍछा आचरण बनाए रखने के ͧलए Ĥो×साहन के Ǿप मɅ Ǒदया जाने वाला लघु अवकाश ।
23. सàयक åयवèथा का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ के एक सेट का
अनुĤयोग जो बंǑदयɉ के दैǓनक जीवन को उनकȧ åयिÈतगत सुर¢ा के डर के ǒबना èथाͪपत
Ǒदनचया[ के माÚयम से Ǔनयंǒğत करता है।
24. सरकार का अथ[ झारखंड सरकार से है।
25. कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के महाǓनरȣ¢क से ता×पय[ राÏय सरकार ɮवारा इस पद पर
पदांͩकत अͬधकारȣ से है।
26. Ǔनरȣ¢णालय से ता×पय[ झारखंड राÏय के कारा Ǔनरȣ¢णालय से है।
27. आदतन अपराधी का अथ[ है एक कैदȣ िजसे लगातार पांच साल कȧ Ǔनरंतर अवͬध के अंतग[त
अलग-अलग अवसरɉ पर ͩकए गए ͩकसी एक या अͬधक अपराधɉ के ͧलए जो एक हȣ वाद के
अंतग[त नहȣं हो, दो से अͬधक अवसरɉ पर दोषी ठहराया गया हो और कारावास कȧ सजा सुनाई
गई हो, तथा िजसे अपील या समी¢ा के Đम मɅ ͪवपय[य नहȣं ͩकया गया है।
बशतȶ ͩक ऊपर उिãलͨखत पांच वषɟ कȧ Ǔनरंतर अवͬध कȧ गणना मɅ, कारावास कȧ सजा के
अंतग[त या कारा अͧभर¢ा मɅ åयतीत कȧ गई ͩकसी भी अवͬध को Úयान मɅ नहȣं रखा
जाएगा।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अĤैल, 2025
28. इǓतवृǓत पğक से ता×पय[ ऐसे पğक से है िजसमɅ कारा एवं सुधारा×मक सेवा अͬधǓनयम या
उसके अंतग[त Ǔनयमɉ के अंतग[त Ĥ×येक बंदȣ के संबंध मɅ अपेͯ¢त संपूण[ सुचनाये संकͧलत हो
।
29. मानवाͬधकार का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है ͩकसी åयिÈत के जीवन और èवतंğता से
संबंͬधत अͬधकार।
30. ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का ता×पय[ ͩकसी कारा के ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के Ǿप मɅ ǓनयुÈत या
ĤǓतǓनयुÈत एक योÊय सरकारȣ ͬचͩक×सक से है।
31. ͬचͩक×सा अधीनèथ का अथ[ है एक योÊय ͬचͩक×सा सहायक जैसे फामा[ͧसèट, नस[, Ĥयोगशाला
सहायक, एÈस-रे तकनीͧशयन आǑद िजसे कारा मɅ ǓनयुÈत या ĤǓतǓनयुÈत ͩकया गया हो।
32. बंदȣ का अथ[ है कोई भी åयिÈत जो कारा Ǔनयमɉ के अंतग[त ͩकसी संèथा मɅ वैध Ǿप से
अͧभरͯ¢त रखा गया हो।
33. मिजèĚेट का ता×पय[ भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 के अंतग[त मिजèĚेट कȧ सभी या
ͩकसी भी शिÈतयɉ का Ĥयोग करने वाले ͩकसी भी åयिÈत से है ।
34. अपराध इसका अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है कोई भी काय[ ,कृ×य या अकृ×य जो वत[मान मɅ
Ĥवत[मान ͪवͬध ɮवारा दंडनीय हो।
35. अपराधी से ता×पय[ ऐसे ͩकसी भी åयिÈत से है िजस पर अपराध करने मɅ कͬथत Ǿप से
संͧलÜत होने का आरोप है।
36. कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ का ता×पय[ स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा कारागार के Ĥभारȣ के Ǿप मɅ
ǓनयुÈत अͬधकारȣ अथा[त अधी¢क से है।
37. उÛमुÈत सुधारा×मक संèथान का अथ[ है, पाğाता युÈत बंǑदयɉ को, कारामुिÈत के बाद उनके
पुनवा[स कȧ सुͪवधा के ͧलए, कारा से बाहर जाने कȧ èवतंğता देकर, Ûयुनतम ĤǓतबंधा×मक
युÈत संरचना के अंतग[त संसीͧमत रखने के ͧलए एक पǐरसर ।
38. ĤͩĐया×मक सुर¢ा का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है कारा अͬधकाǐरयɉ ɮवारा ͩकए जाने
वाले सुर¢ा कायɟ से संबंͬधत Ĥभावी Ĥणालȣ और ĤͩĐयाएं जैसे बलɉ का पǐरǓनयोजन, ɬयूटȣ
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रोèटर, अͧभगम Ǔनयंğण, जोͨखम मूãयांकन, बंǑदयɉ का वगȸकरण, आवासन आवंटन, ͬगनती,
तलाशी, Ǔनगरानी, संवाद आǑद।
39. पैनोिÜटकॉन का अथ[ और इसमɅ सिàमͧलत है कारा का एक वाèतुͧशãप रचना िजसमɅ इसके
कɅ ġ पर अविèथत एक टॉवर के ͩकसी से ǒबंदु से पǐरसर कȧ पǐरͬध पर अविèथत अध[वृताकार
भवन संरचना के सभी आंतǐरक भाग Ǻिçट गोचर होते हɇ।
40. पैरोल का अथ[ है ͩकसी बंदȣ को उसकȧ सजा कȧ समािÜत से पहले पया[Üत कारण और उɮदेæय
के आधार पर ǓनǑद[èट अवͬध के ͧलये सशत[ कारा मुÈत करना।
41. åयिÈतगत संपͪƣ का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है बंǑदयɉ कȧ संपͪƣयां.
42. भौǓतक सुर¢ा का अथ[ है भौǓतक भवन से संबंͬधत सुर¢ा, अवरोध और उन पर Ĥèथाͪपत
इलेÈĚॉǓनÈस या ͫडिजटल Ĥौɮयोͬगकȧ उपकरण, जो कारा पलायन से रोकने के ͧलए सुर¢ा को
पǐरपूण[ करते हɇ ।
43. पॉडुलर का अथ[ है और इसमɅ अͧभरͯ¢त संरचना के ͧलए Ǿप-रेखा अवधारणा सिàमͧलत है
िजसमɅ आवास क¢ और Ĥकोçठ एक आवासीय इकाई का Ǔनमा[ण करने वाले पǐरसर कȧ
पǐरͬध के अंतग[त िèथत होते हɇ ।
44. कारा का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है ͩकसी राÏय सरकार के सामाÛय या ͪवशेष आदेशɉ के
अंतग[त बंǑदयɉ को Ǔनǽɮध रखने के ͧलए èथायी Ǿप से या अèथायी Ǿप से उपयोग ͩकया
जाने वाला कोई èथान, और इसमɅ उससे अनुलÊन सभी भूͧम और भवन सिàमͧलत हɇ, परÛतु
इसमɅ Ǔनàन संरचना सिàमͧलत नहȣं हɇ:
(a) ऐसे बंǑदयɉ को रखने का कोई èथान जो केवल पुͧलस कȧ अͧभर¢ा मɅ हɉ,
(b) भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 कȧ धारा 457 के अंतग[त राÏय सरकार
ɮवारा Ǔनयत ͪवशेष Ǿप से कोई èथान ।
45. कारा अͬधकारȣ का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के अनुसार कारा के Ĥशासन और Ĥबंधन के ͧलए
कारा और सुधारा×मक सेवाओं मɅ ǓनयुÈत अͬधकारȣ से है।
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46. कारा कम[चारȣ या अधीनèथ अͬधकारȣ का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के अनुसार कारा के Ĥशासन
और Ĥबंधन मɅ कारा अͬधकाǐरयɉ कȧ सहायता के ͧलए Ǔनरȣ¢णालय ɮवारा ǓनयुÈत कम[चारȣ से
है।
47. बंदȣ का ता×पय[ ͩकसी Ûयायालय या स¢म Ĥाͬधकारȣ के ǐरट, वारंट, आदेश या सजा के
अंतग[त कारा मɅ अͧभर¢ा मɅ सɋपे गए ͩकसी भी åयिÈत से है और इसमɅ दोषͧसɮध बंदȣ,
ͧसͪवल बंदȣ, ͪवचाराधीन बंदȣ, स¢म Ĥाͬधकारȣ के आदेश के अंतग[त अदालत ɮवारा कारा
अͧभर¢ा मɅ भेजे गए बंदȣ और Ǔनǽɮध बंदȣ सिàमͧलत हɇ ।
48. ͪवशेष आवæयकता वाले बंǑदयɉ से ता×पय[ कारा मɅ अǓतसंवेदनशील बंǑदयɉ से है और इसमɅ
Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɇ, परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ:
(i) मानͧसक èवाèØय देखभाल कȧ आवæयकता वाले बंदȣ;
(ii) ͪवकलांग बंदȣ;
(iii) जातीय और नèलȣय अãपसंÉयक और èवदेशी लोग;
(iv) ͪवदेशी राçĚȣय बंदȣ;
(v) ĚांसजɅडर बंदȣ;
(vi) वृɮध बंदȣ;
(vii) असाÚय बीमारȣ से Ēèत बंदȣ और
(viii) मृ×युदंड कȧ सजा ĤाÜत बंदȣ।
49. ĤǓतबिÛधत वèतु से ता×पय[ ऐसी वèतु से है िजसकȧ कारा मɅ Ĥͪवçटȣ या कारा से Ǔनकासी इस
अͬधǓनयम के अधीन ͩकसी Ǔनयम ɮवारा ĤǓतͪषɮध है।
50. लोक सुर¢ा का अथ[ है ऐसी घटनाओं, जो लोक सुर¢ा को मह×वपूण[ संकट, शारȣǐरक आघात
या संपͪƣ ¢Ǔत के संकट मɅ डाल सकती हɇ, कȧ रोकथाम करना और उनसे सुरͯ¢त रखना है।
51. कɪटरपंथी अपराधी का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत हɇ वैचाǐरक Ǿप से Ĥेǐरत अपराधी, जो
वैचाǐरक उɮदेæयɉ को ĤाÜत करने के ͧलए Ǒहंसक कृ×य करता है, करने कȧ आकां¢ा रखता है,
या करने का षड़यंğ करता है, या उसे Ĥो×साǑहत करता है।
52. अपराध पुनरावृǓत का अथ[ है ͩकसी åयिÈत का आपराͬधक åयवहार मɅ Ĥ×यावत[न होना। इसे
उन आपराͬधक कृ×यɉ से मापा जाता है िजसके पǐरणामèवǾप कारा से मुÈत होने के बाद तीन
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साल कȧ अवͬध (36 महȣने) के अंतग[त नई सजा के साथ या ǒबना ͩकसी सजा के कारा मɅ
वापस जाना पड़ता है।
53. जोͨखम का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है ¢Ǔत, आघात, हाǓन या ͩकसी अÛय नकारा×मक
घटना कȧ संभावना या संकट जो बाéय या आंतǐरक अरͯ¢तता के कारण होता है।
54. जोͨखम आकलन का अथ[ है, अनुमाǓनत गǓतͪवͬध मɅ सिàमͧलत संभाͪवत जोͨखमɉ के
मूãयांकन कȧ एक åयविèथत ĤͩĐया।
55. पǐरहार पɮधǓत से ता×पय[ इस अͬधǓनयम मɅ बंǑदयɉ कȧ सजा को कम करने के ͪवǓनयमन के
ͧलए बनाए गए Ǔनयमɉ से है ।
56. Ĥजनन अͬधकार का ता×पय[ मǑहलाओं के Ĥजनन èवाèØय और Ĥजनन संबंधी ͪवकãप से
संबंͬधत अͬधकारɉ से है।
57. Ǔनयम का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के अंतग[त बनाए गए Ǔनयम से है
58. बंदȣ पृथÈकरण का अथ[ है ͧलंग, आयु, मुकदमे, अपराध कȧ गंभीरता और सुर¢ा खतरɉ के
आधार पर बंǑदयɉ को पृथक करना ।
59. अधी¢क का ता×पय[ ऐसे अͬधकारȣ से है िजसे स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा ͩकसी कारागार का
Ĥभारȣ ǓनयुÈत ͩकया जाता है तथा िजसका पदनाम वह ͪवǓनǑद[çट कर सकता है।
60. परलɇͬगक का अथ[ है और इसमɅ ĚांसजɅडर åयिÈत (अͬधकारɉ का संर¢ण) अͬधǓनयम, 2019
कȧ धारा 2 के खंड (के) मɅ ǓनǑद[çट अथ[ वाला åयिÈत सिàमͧलत है।
61. अनͬधकृत संवाद का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है इस अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ ɮवारा
अनͬधकृत या अèवीकृत संवाद।
62. ͪवचाराधीन बंदȣ का अथ[ है कोई भी बंदȣ इसमɅ सिàमͧलत है िजसका दोष ͧसÚद न हुआ हो
और िजसे स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा अनुसंधान या ͪवचारण लंǒबत रहने तक ÛयाǓयक अͧभर¢ा
मɅ रखा गया हो।
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63. अͬधपğ का अथ[ ͩकसी Ĥाͬधकारȣ ɮवारा जारȣ ͩकया गया ǐरट या आदेश है जो ͩकसी अͬधकारȣ
को अͧभरͯ¢त करने, अͧभĒहण करने, तलाशी लेने या ÛयाǓयक सजा देने का अͬधकार देता
है।
64. उपाप[ण अͬधपğ का अथ[ है मिजèĚेट या Ûयायालय ɮवारा ͧलͨखत आदेश, िजसके अंतग[त
ͩकसी åयिÈत को स¢म Ûयायालय ɮवारा ͪवचारण के ͧलए Ĥेͪषत ͩकया जाता है।
65. तǽण अपराधी से ता×पय[ ऐसे ͩकसी भी बंदȣ से है िजसकȧ आयु 18 वष[ हो गई है, परंतु 21
वष[ से कम है।
अÚयाय 2
3. कारा और सुधारा×मक संèथान के काय[
कारा के काय[ Ǔनàनानुसार हɉगे:
(i) ͩकसी ǐरट, वारंट या ͩकसी Ûयायालय या ͩकसी अÛय स¢म Ĥाͬधकारȣ के आदेश के
अंतग[त उपाͪप[त बंदȣ को सुरͯ¢त एवं संरͯ¢त अͧभर¢ा मɅ रखकर सामाÛय जन को
सुरͯ¢त करना;
(ii) इस अͬधǓनयम और इसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ के अनुसार सàयक
åयवèथा और Ǔनयंğण बनाए रखते हुए बंǑदयɉ कȧ सुर¢ा और संर¢ा के ͧलए उͬचत उपबँध
करना :
(iii) बंǑदयɉ के मानवाͬधकारɉ को संरͯ¢त रखने हेतु Ǔनयमɉ के अनुसार पया[Üत आवास,
भोजन, जलवायु/मौसम/ऋतुओं के अनुकूल कपड़े और ǒबèतर, èवाèØय और ͬचͩक×सा
देखभाल तथा अÛय आवæयकताएं Ĥदान करना :
(iv) बंǑदयɉ कȧ कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त सुधार और पुनवा[स के ͧलए उɮदेæयपूण[
गǓतͪवͬधयɉ ɮवारा हèत¢ेप करना, ताͩक उÛहɅ पुनः अपराध करने और अपराध कȧ
पुनरावृͪƣ से रोका जा सके, तथा कारामुिÈत केपæचात समाज मɅ पुनĤ[वेश के पæचात उÛहɅ
ͪवͬध का पालन करने वाला नागǐरकहोने और èवावलंबी जीवन åयतीत करते हुए समाज
मɅ एकȧकृत होने मɅ स¢म बनाया जा सके।
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अÚयाय III
कारा कȧ èथाप×य वाèतुकला और वगȸकरण
4. बंǑदयɉ के ͧलए आवास
1. बंǑदयɉ कȧ पृथक, वगȸकृत, सुरͯ¢त और संरͯ¢त अͧभर¢ा के साथ पǐरǓनयोिजत पय[वे¢ण
तथा उɮदेæयपूण[ गǓतͪवͬधयɉ मɅ उनकȧ सहभाͬगता के संबंध मɅ इस अͬधǓनयम कȧ
आवæयकताओं का अनुपालन करने के ͧलए सरकार कारा मɅ इस तरह से Ǔनͧम[त और
ͪवǓनयͧमत पया[Üत आवास उपलÞध कराएगी । सुर¢ा काय[ से संबंͬधत भौǓतक संरचना को
नवीनतम उपलÞध Ĥौɮयोͬगकȧ के अͬधçठापन से सुǺढ़ ͩकया जाएगा । उदाहरण के ͧलए,
बंदȣ Ĥͪवçटȣ, तलाशी, Ǔनगरानी और संवाद से संबंͬधत सुर¢ा काय[ को कारा सॉÝटवेयर,
èकैनर, एआई एनाͧलǑटÈस और इंटरनेट नेटवक[ के साथ वीͫडयो Ǔनगरानी के अͬधçठापन
से सुǺढ़ ͩकया जाएगा
2. सरकार उÍच सुर¢ा बंǑदयɉ को अͧभरͯ¢त रखने के ͧलए Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधçठापन और
आधारभूत संगठना×मक संरचना से युÈत एक उÍच सुर¢ा कारा ͬचिéनत कर सकती है या
राÏय मɅ ͩकसी भी कɅ ġȣय कारा मɅ एक उÍच सुर¢ा पǐरͧमǓत को ͬचिéनत कर सकती है।
इस संरचना के अंतग[त Ûयायालय के काय[ हेतु भवन-समूह का एक संरचना×मक पǐरसर
अविèथत होगा ताͩक ǒबना ͩकसी Ĥकार के सुर¢ा अǓनवय[ता/ बाÚयता जÛय बाéय
गǓतͪवͬधयो के सुर¢ा× मक बंǑदयɉ का Ûयायालय मɅ भौǓतक उपèथापन सàपÛन हो सके ।
3. सरकार मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए एक पृथक मǑहला कारा भी èथाͪपत करेगी िजसका Ĥशासन
और सुर¢ा मǑहला अͬधकाǐरयɉ और सुर¢ा बल ɮवारा कȧ जाएगी।
4. सरकार पुǽष और मǑहला कारा भवन पǐरसर , Ĥ×येक के ͧलए एक पृथक अèपताल भी
ͬचिéनत कर सकती है।
5. सरकार बंǑदयɉ के कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त सुधारा×मक हèत¢ेप के ͧलए
उɮदेæयपूण[ काय[Đम के अंतग[त शै¢Ǔनक काय[Đम, åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण और कारा
काय[शाला हेतु बंǑदयो को आवंǑटत जैसे ͩĐयाकलापɉ के आरंभ, ǓनरÛतर रखने और संचालन
के ͧलए कारा पǐरसर के अंदर ऐसे पृथक भवन और संरचना×मक इकाइयां भी ͬचिéनत कर
सकती है।
5. कारा èथाप×य वाèतुकला और संèथागत èवǾप
1. कारा भवन संरचना और पǐरसर का Ǔनमा[ण ͧसͪवल इंजीǓनयǐरंग, ͪवɮयुत इंजीǓनयǐरंग, अिÊन
सुर¢ा, एचवीएसी, èवाèØय, भौǓतक सुर¢ा के साथ-साथ देश मɅ Ĥचͧलत साइबर आवæयकता
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और सुर¢ा मानदंडɉ से संबंͬधत मानक ͪवǓनदȶशɉ के अनुसार ͩकया जाएगा जो Ǔनयमɉ के
अंतग[त Ǔनधा[ǐरत मानकɉ और ͪवǓनदȶशɉ के अनुǾप होगा।
2. कारा का èथाप×य पैनऑिÜटकल या पॉडुलर या सरकार ɮवारा तय मानकɉ और ͪवͧशçटताओं के
साथ ऐसी वाèतुͧशãप रचना हो सकती है और इसमɅ समावेश हो सकता है
1. सरकार ɮवारा तय मानक और ͪवǓनदȶशɉ के अनुǾप एक सुरͯ¢त पǐरͬध दȣवार, एकल
ɮवार Ĥवेश और Ǔनकास, तथा Ǔनगरानी वॉच टावर बनाई जाएंगी।
2. बंǑदयɉ के वगȸकरण क अनुǾप पǐरसर, क¢, Ĥकोçठ का Ǔनमा[ण ताͩक मǑहला बंǑदयɉ के
ͧलए पृथक पǐरसर और क¢, ĤशासǓनक पृथक बंǑदयɉ, सजायाÝता दोͪषयɉ, अßयèत
बंǑदयɉ, ͪवचाराधीन बंǑदयɉ, युवा अपराͬधयɉ, ͧसͪवल बंǑदयɉ और ͪवशेष आवæयकता वाले
बंǑदयɉ के ͧलए पृथक पǐरसर और क¢ बनाए जा सकɅ ।
3. रसोईघर, भोजन क¢, भंडारण, खाना पकाने और आहार सामĒी ͪवतǐरत करने के ͧलए
कारा गोदाम।
4. èवाèØय और ͬचͩक×सा देखभाल के ͧलए अèपताल
5. जल Ǔनकासी के साथ जल आपूǓत[ èथापना
6. शौचालय और सीवर उपचार èथापना
7. बंǑदयɉ कȧ उɮदेæयपूण[ भागीदारȣ के ͧलए èकूल और काय[शाला
8. मनोरंजन क¢ और åयायाम एवं खेल का मैदान
9. ĤशासǓनक और आवास इकाइयाँ
10. Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत कोई अÛय संरचना या सरकार ͩकसी चुनौती से Ǔनपटने के
ͧलए जैसा आवæयक समझे।
6. कारा का वगȸकरण
सरकार ͪवͧभÛन Įेͨणयɉ के कारा और सुधारा×मक संèथान èथाͪपत कर सकती है और इस
अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत मानदंडɉ के अनुसार ऐसे काराओं को वगȸकृत कर
सकती है, जैसे
1. अपराͬधयɉ कȧ सजा कȧ अवͬध के संबंध मɅ कारा कȧ Įेणी
a. कɅ ġȣय कारा
b. मंडल कारा
c. उप कारा , अथवा
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2. कारा का सुर¢ा वगȸकरण
a. अͬधकतम सुर¢ा कारा
b. मÚयम सुर¢ा कारा
c. Ûयूनतम सुर¢ा कारा
d. खुलȣ जेलɅ
7. बंǑदयɉ के ͧलए अèथायी आवास
1. यǑद बड़ी संÉया मɅ बंǑदयɉ को एक कारा से दूसरȣ कारा मɅ या ͩकसी उपयुÈत अèथायी संरचना
मɅ èथानांतǐरत करना आवæयक और आसÛन हो जाता है , तो सरकार ऐसी संरचना को
Ǔनिæचत अवͬध के ͧलए अèथायी कारा के Ǿप मɅ नाͧमत कर सकती है, जब तक ͩक
अǓनवाय[ता समाÜत न हो जाए।
2. जब भी सरकार को लगता है ͩक ͩकसी åयिÈत या åयिÈतयɉ को अिèत×वगत या अÛय सुर¢ा
बाÚयता के कारण एक Ǔनिæचत अवͬध के ͧलए पृथक सुͪवधा मɅ रखना आवæयक होगा, तो वह
कारा कȧ सभी समुͬचत संगठना×मक और सुर¢ा आवæयकताओं के साथ ͩकसी भी संरचना को
एक Ǔनिæचत अवͬध के ͧलए कारा घोͪषत कर देगी, िजसे ऐसी आपात िèथǓत बनी रहने पर
बढ़ाया जा सकता है।
अÚयाय IV
संगठना×मक संरचना
8. कारा और सुधारा×मक सेवाएं Ǔनरȣ¢णालय
1. राÏय सरकार ɮवारा कारा से संबंͬधत नीǓतयो को काया[िÛवत करने के दाǓय×व हेतु राÏय
मɅ एक कारा और सुधारा×मक सेवा Ǔनरȣ¢णालय होगा तथा Ǔनरȣ¢णालय ͪवͧभÛन कारा
और सुधारा×मक संèथान और उनसे संबंͬधत एवं अनुषांͬगक ͪवषय के ͧलये योजना,
åयवèथा, समÛवय और Ǔनयंğण का काय[ करेगी।
2. इस Ǔनरȣ¢णालय के अंतग[त समय-समय पर राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत संÉया मɅ
पदाͬधकारȣ और कम[चारȣ Ǔनयोिजत हɉगे।
3. कारा मɅ संसीͧमत बंǑदयɉ के ͧलये आवासीय åयवèथा, बंदȣ जनसंÉया, तथा कारा
पदाͬधकारȣयɉ और कम[चारȣयɉ के काय[भार कȧ आवæयकता एवं अपे¢ा के अनुसार हȣ कारा
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संèथागत åयवèथा Ǔनिæचत होगी। Ǔनयमो के अनुसार हȣ कारा काय[बल के अंतग[त
काय[पालक पदाͬधकारȣ, अनुसͬचवीय कम[चारȣ, सुर¢ा बल, सुधारा×मक कम[चारȣ ͬचͩक×सा
कमȸ इ×याǑद Ǔनधा[ǐरत ͩकये जायɅगे।
9. कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के महाǓनरȣ¢क
1. कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥशासन के ͧलए सरकार अͬधǓनयम और उसके अधीन
बनाए गए Ǔनयमɉ के उपबंधɉ के अधीन कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख (उͬचत पद
के, जैसा सरकार उͬचत समझे) कȧ ǓनयुिÈत करेगी।
2. कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख को कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं का महाǓनरȣ¢क
कहा जा सकेगा, वह इस अͬधǓनयम के अधीन शिÈतयɉ का Ĥयोग करेगा और कत[åयɉ का
पालन करेगा तथा कारा के अÛय अͬधकारȣ और कम[चारȣ कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के
Ĥमुख के सामाÛय पय[वे¢ण, Ǔनयंğण और Ǔनदȶशन के अधीन काय[ करɅगे।
3. Ǔनरȣ¢णालय का नेतृ×व महाǓनरȣ¢क करɅगे, िजनका राÏय के सभी कारा अͬधकाǐरयɉ और
कारा कम[चाǐरयɉ पर ĤशासǓनक, अनुशासना×मक और ͪवƣीय Ǔनयंğण होगा। उÛहɅ ऐसी
शिÈतयाँ और काय[ भी सɋपे जाएँगे, िजÛहɅ राÏय सरकार उͬचत समझे। महाǓनरȣ¢क को
कारा सेवाओं या सͬचवालय सेवाओं के ऐसे अͬधकाǐरयɉ ɮवारा सहायता Ĥदान कȧ जा
सकती है, िजÛहɅ राÏय सरकार उͬचत समझे।
10. कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के अपर महाǓनरȣ¢क
महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवा कȧ सहायता के ͧलए एक अपर महाǓनरȣ¢क, कारा एवं
सुधारा×मक सेवा, उप महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवा, को ǓनयुÈत ͩकया जाएगा, िजनका
चयन पदोÛनǓत के माÚयम से वǐरçठ केÛġȣय कारा अधी¢क मɅ से ͩकया जाएगा।
11. कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं के उप महाǓनरȣ¢क
कारा के दो उप महाǓनरȣ¢क हɉगे, िजनमɅ से एक को Ĥशासन का काम सɋपा जाएगा जबͩक दूसरे
को सुधार और पुनवा[स का। उनकȧ भूͧमकाएं, दाǓय×व और कत[åय महाǓनरȣ¢क ɮवारा पǐरभाͪषत
ͩकया जाएगा ।
12. राÏय कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं अकादमी के Ǔनदेशक
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राÏय कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं अकादमी का एक Ǔनदेशक होगा, िजसका चयन पदोÛनǓत के
माÚयम से वǐरçठ केÛġȣय कारा अधी¢कɉ मɅ से ͩकया जाएगा, जो महाǓनरȣ¢क, कारा एवं
सुधारा×मक सेवाएं के Ǔनदȶशानुसार कारा अͬधकाǐरयɉ एवं सुर¢ा कम[चाǐरयɉ के सभी पदानुĐͧमक
èतरɉ को Ĥͧश¢ण Ĥदान करेगा।
13. ǓनयुिÈत और Ĥͧश¢ण
1. कारा के अͬधकाǐरयɉ और कम[चाǐरयɉ कȧ योÊयताएं, भतȸ, ǓनयुिÈत और Ĥͧश¢ण ऐसे हɉगे
जैसा Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।
2. अͬधकाǐरयɉ और कम[चाǐरयɉ के वेतन और अÛय लाभ आधुǓनक कारा और सुधारा×मक
Ĥणालȣ मɅ ͩकए गए काय[ के अनुǾप हो सकते हɇ जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत
ͩकया जा सकता है ।
3. कारा मɅ Ĥ×येक कारा अͬधकारȣ और कम[चारȣ को मौͧलक Ĥͧश¢ण और समय-समय पर
सेवाकालȣन Ĥͧश¢ण Ĥदान ͩकया जाएगा ताͩक वे अपने कत[åयɉ का कुशलतापूव[क और
पेशेवर Ĥकार से Ǔनव[हन कर सकɅ ।
14. कारा के अÛय अͬधकारȣ
1. राÏय मɅ Ĥ×येक कारा के ͧलए एक अधी¢क, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, कारापाल, सहायक
कारापाल, ͬचͩक×सा अधीनèथ, कंÜयूटर वृͪƣक, मुÉय क¢पाल और क¢पाल तथा ऐसे
अÛय कम[चारȣ हɉगे, िजÛहɅ राÏय सरकार आवæयक समझे।
2. ͩकसी कारा का सामाÛय ĤशासǓनक Ǔनयंğण और Ĥबंधन उस कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ या
अधी¢क मɅ ǓनǑहत होगा, जो इन Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत अनुसार सभी अधीनèथ अͬधकाǐरयɉ
को कत[åय और काय[ आवंǑटत करेगा।
3. झारखंड कारा और सुधारा×मक सेवाओं के अंतग[त अधी¢कɉ का ĤशासǓनक पदानुĐम
अधी¢क, मूल Ēेड कȧ ǓनयुिÈत से Ĥारंभ होकर और आगे वरȣयता और योÊयता के माÚयम
पदोÛनǓत ɮवारा कɅ ġȣय कारा अधी¢क, वǐरçठ कɅ ġȣय कारा अधी¢क, उप महाǓनरȣ¢क और
अǓतǐरÈत महाǓनरȣ¢क तक है।
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4. कारा अͬधकाǐरयɉ सǑहत अधीनèथ अͬधकाǐरयɉ कȧ भतȸ, ǓनयुिÈत कȧ जाएगी और उÛहɅ
Ǔनयमɉ के अंतग[त उिãलͨखत मौͧलक और साथ हȣ उÍच Įेणी और आवͬधक Ĥͧश¢ण कȧ
सुͪवधा Ĥदान कȧ जाएगी ताͩक काय[ द¢ता और åयावसाǓयकता ͪवकͧसत कȧ जा सके।
Ĥͧश¢ण पाɫयĐम मɅ कारा Ĥबंधन, संगठना×मक åयवहार , सं£ाना×मक åयवहार , अपराध
ͪव£ान और दंडशाèğ, नेतृ×व, काया[Ûवयन और संवाद संĤेषण सिàमͧलत हɉगे।
अÚयाय V
कारा अͬधकाǐरयɉ के कत[åय
15. अधी¢क के काय[ और कत[åय
1. इस अͬधǓनयम और उसके अधीन Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ या महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक
सेवाएं के Ǔनयंğण के अधीन रहते हुए, अधी¢क अनुशासन, Ǔनयंğण, दंड, Įम , åयय और
सुधार से संबंͬधत सभी ͪवषयɉ मɅ कारा का Ĥबंधन करेगा।
2. राÏय सरकार ɮवारा Ǒदए गए ऐसे सामाÛय या ͪवशेष Ǔनदȶशɉ के अधीन रहते हुए, केÛġȣय कारा
से ͧभÛन ͩकसी कारा का अधी¢क िजला दÖडाͬधकारȣ ɮवारा कारा के संबंध मɅ Ǒदए गए ऐसे
सभी आदेशɉ का पालन करेगा जो इस अͬधǓनयम या इसके अधीन ͩकसी Ǔनयम से असंगत न
हɉ, तथा ऐसे सभी आदेशɉ तथा उन पर कȧ गई कार[वाई महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक
सेवाएं को ĤǓतवेǑदत करेगा।
3. अधी¢क के मुÉय काय[ इस Ĥकार हɇ:
a. कारा मɅ संसीͧमत अपराͬधयɉ के पलायन अथवा पलायन के ͩकसी भी Ĥयास के
ͪवǽɮध कारा को सुरͯ¢त करना।
b. बंǑदयɉ को कारा Ǔनयमɉ के अनुपालन के साथ Ûयुनतम ĤǓतबंधा×मक आवास मɅ
सुरͯ¢त अͧभर¢ा के साथ रखना।
c. कारामुÈत बंǑदयɉ ɮवारा पुनः अपराध करने और पुनरावृͪƣ कȧ Ĥवृͪƣ को कम करने
के ͧलए कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त बंǑदयɉ को सुधारा×मक हèत¢ेप Ĥदान
करना।
16. कारापाल के कत[åय
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1. कारापाल का मुÉय कत[åय काया[Ûवयन का अनुशासन है और वह अधी¢क के त×काल
Ǔनदȶशɉ के अधीन होता है, िजसके आदेशɉ का पालन करना उसके ͧलए अǓनवाय[ है। जेलर
के काया[×मक कत[åयɉ को Ĥशासन और सुधार संबंͬधत कायȾ मɅ ͪवभÈत ͩकया गया है।
2. कारापाल के ĤशासǓनक कत[åयɉ मɅ कारा ĤशासǓनक èथापना, कारा Ĥवेश और मुिÈत, बंदȣ
वगȸकरण और उनकेआवासन, कारा सुर¢ा, अͧभर¢ा Ĥबंधन सǑहत कारा åयवèथा,
èथानांतरण , अपराध और दंड, तथा ͫडिजटल Ǿपांतरण सिàमͧलत हɇ।
3. कारापाल के सुधारा×मक कत[åयɉ मɅ मानव अͬधकार Ĥबंधन का समावेश है िजसमɅ बंǑदयɉ
के पया[Üत जीवन èतर का संर¢ण, èवाèØय Ĥबंधन, संकट एवं आवæयकता ͪवæलेषण
आधाǐरत सुधारा×मक हèत¢ेप, काय[ आवंटन, कारा उɮयोग , Ǔनमा[ण और मरàमǓत,
कारा आधुǓनकȧकरण तथा ͫडिजटल Ǿपांतरण सिàमͧलत हɇ।
4. वह सभी बंǑदयɉ, चाहे वे ĤǓतĤेͪषत हɉ या सजा ĤाÜत, सभी उपाप[ण अͬधपğ और
मÚयवतȸ अͧभर¢ा अͬधपğ, सभी अͧभलेखो, ͪववरͨणयां (ǐरटन[) और पंिजयɉ (रिजèटरɉ)
सभी संयंğɉ, औजारɉ और उपकरणɉ, सभी आहार और अÛय संरͯ¢त वèतुओं, सभी नकदȣ
और भंडार, सभी कÍचे माल, Ǔनͧम[त वèतुओं और Ǔनमा[णाधीन सामĒी या उससे संबंͬधत
ͩकसी भी ͪवषय का संर¢क होगा।
5. उनका मुÉय कत[åय Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत अनुशासन के अनुǾप सुर¢ा आकलन के संगत
वगȸकरण के अनुǾप बंǑदयɉ कȧ सुरͯ¢त और संरͯ¢त अͧभर¢ा, èवाèØय, èवÍछता, Įम
और मानव अͬधकार Ĥबंधन और कारा मɅ सुर¢ा बलɉ का पǐरǓनयोजन करना है।
6. कारापाल कारा पǐरसर अविèथत ǓनǑद[çट भवन मɅ हȣ रहेगा, जब तक ͩक अधी¢क उसे
अÛयğ रहने कȧ ͧलͨखत अनुमǓत न दे।
7. कारापाल, महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं कȧ ͧलͨखत अनुमǓत के ǒबना, ͩकसी
अÛय रोजगार मɅ संलÊन नहȣं होगा।
17. ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के कत[åय
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ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ के अंतग[त बंǑदयɉ और कारा अͬधकाǐरयɉ के समĒ
èवाèØय Ĥबंधन के साथ-साथ मɅ संĐामक, संचारȣ और अͬधसूͬचत बीमाǐरयɉ, िजनमɅ महामारȣ भी
सिàमͧलत है, के ͧलए उपचार और Ǔनवारक उपायɉ का Ĥबंधन सɋपा जाएगा।
18. अÛय कारा अͬधकाǐरयɉ और कम[चाǐरयɉ के कत[åय
सुर¢ा और ͬचͩक×सा कͧम[यɉ सǑहत अÛय सभी कारा कम[चारȣ Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत
संबंͬधत Įेͨणयɉ के ͧलए पǐरभाͪषत और सɋपे गए अपने कत[åयɉ का Ǔनव[हन करɅगे।
19. अधी¢क या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का अèथायी ǐरिÈत या अनुपिèथǓत
अधी¢क या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ सभी या ͩकÛहȣं शिÈतयɉ और कत[åयɉ का Ĥयोग ऐसे
अͬधकारȣ ɮवारा ͩकया जा सकेगा िजसे स¢म Ĥाͬधकारȣ या कारा महाǓनरȣ¢क नाम या
आͬधकाǐरक पदनाम ɮवारा Ǔनधा[ǐरत करɅ।
20. अͬधकाǐरयɉ को बंǑदयɉ के साथ कोई åयापाǐरक लेन-देन नहȣं करना चाǑहए ͩकसी कारा का कोई भी
अͬधकारȣ अथवा उसके ͪवæवास मɅ कोई åयिÈत अथवा उसके ɮवारा Ǔनयोिजत कोई åयिÈत , ͩकसी
बंदȣ को कोई वèतु न तो बेचेगा, न हȣ ͩकराये पर देगा, या न हȣ बेचने या ͩकराये पर देने से कोई
लाभ ĤाÜत करेगा, अथवा न हȣ ͩकसी बंदȣ के साथ Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से कोई धन या
अÛय åयापाǐरक लेन-देन करेगा।
21. अͬधकाǐरयɉ को कारा अनुबंधɉ मɅ ǽͬच नहȣं लेनी चाǑहए ͩकसी कारा का कोई अͬधकारȣ, या उसके
ɮवारा ǓनयुÈत या उसके ͪवæवास मɅ कोई åयिÈत का, कारा कȧ आपूǓत[ के ͧलए ͩकसी संͪवदा मɅ
Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से कोई Ǒहत नहȣं होगा; न हȣ वह कारा कȧ ओर से या ͩकसी बंदȣ से
संबंͬधत ͩकसी वèतु के Đय या ͪवĐय से Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से कोई लाभ ĤाÜत करेगा।
22. कारा मɅ संधाǐरत ͩकये जाने वाले अͧभलेख और रिजèटर
अधी¢क कारा Ĥशासन के ͧलए अधीनèथ अͬधकाǐरयɉ को कत[åय सɋपे जाने के संबंध मɅ Ǔनदȶश
Ǔनग[त करने के ͧलए एक ͧमनट बुक रखेगा तथा Ǔनàनͧलͨखत ǐरकॉड[ रखवाएगा और बनाए रखेगा
1. ͧसɮधदोष बंǑदयɉ के ͧलए एक Ĥवेशपंजी
2. ͪवचाराधीन बंǑदयɉ के ͧलए एक Ĥवेशपंजी
3. एक पंजी िजसमɅ बताया गया हो ͩक Ĥ×येक बंदȣ को कब कारामुÈत ͩकया जाना है
4. लॉकअप पंजी
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5. गेट रिजèटर ऑफ पस[Ûस
6. गेट रिजèटर ऑफ आǑट[कãस
7. रोकड़ बहȣ
8. Ĥावधानɉ के ͧलए èटॉक बुक
9. कारा अपराधɉ के ͧलए बंǑदयɉ को दȣ जाने वालȣ सज़ा कȧ Ĥͪविçट के ͧलए एक दंड
पुिèतका
10. पǐरदश[कɉ ɮवारा कारा के Ĥशासन से संबंͬधत ͩकसी भी मामले पर कȧ गई ǑटÜपͨणयɉ
को Ĥͪवçट करने के ͧलए एक पǐरदश[क पुिèतका
11. आयुध संधारण पंजी
12. बंǑदयɉ के इǓतवृǓत पğक
13. बंǑदयɉ से ĤाÜत ͩकये गए धन और अÛय वèतुओं का ǐरकाड[
14. Ǔनयमɉ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कोई अÛय पंजी ।
23. कारा अधीनèथɉ ɮवारा अपराध
1. अधीनèथ अͬधकाǐरयɉ सǑहत कारा अͬधकाǐरयɉ के ͪवǽɮध अनुशासना×मक उãलंघन, कृ×य और
अकृ×य के पǐरणामèवǾप बंदȣ पलायन, कारा Ǒहंसा और अÛय ĤशासǓनक या ͪवƣीय
अǓनयͧमतता के ͧलए अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ के अनुसार ͪवभागीय काय[वाहȣ कȧ
जाएगी।
2. Ĥ×येक कारापाल या उसके अधीनèथ कारा-अͬधकारȣ, जो अपने कत[åय का उãलंघन करने या
ͩकसी Ǔनयम, ͪवǓनयमन या स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनग[त ͩकये गए वैध आदेश का
ͪवचारपूव[क(जान-बूझकर) उãलंघन करने या उपे¢ा करने का दोषी होगा अथवा जो ǒबना
अनुमǓत के या अपने आशय कȧ ͧलͨखत पूव[ सूचना Ǒदए ǒबना दो मास कȧ अवͬध के ͧलए
अपने पद के कत[åयɉ से Ĥ×याǿत करेगा या जो ͪवचारपूव[क (जान-बूझकर) Ĥदƣ अवकाश से
अͬधक समय तक अनुपिèथत रहेगा या जो ǒबना Ĥाͬधकार के अपने कारा कत[åय के
अǓतǐरÈत ͩकसी अÛय रोजगार मɅ लगेगा या जो कायरता का दोषी होगा, दÖडाͬधकारȣ के
सम¢ दोषͧसɮͬध पर अथ[दंड जो पांच हजार ǽपए से अͬधक नहȣं हो या कारावास जो छह मास
से अͬधक कȧ अवͬध का नहȣं हो या दोनɉ से दÖडनीय होगा। जुमा[ना न भुगतान कȧ िèथǓत मɅ
एक मास के साधारण कारावास से दिÖडत ͩकया जाएगा।
3. इस धारा के अंतग[त ͩकसी भी åयिÈत को एक हȣ अपराध के ͧलए दो बार दंͫडत नहȣं ͩकया
जाएगा।
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24. कम[चारȣ कãयाण
महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं, कारा अͬधकाǐरयɉ के ͧलए कãयाणकारȣ उपायɉ के
काया[Ûवयन मɅ सरकार को सहायता और सलाह देने के ͧलए एक कम[चारȣ कãयाण कोषांग कȧ
èथापना कर सकते हɇ।
अÚयाय VI
कारा का ͫडिजटल Ǿपांतरण
25. कारा अͬधकाǐरयɉ, कारा ĤͩĐयाओं और Ĥौɮयोͬगकȧ का ͫडिजटल Ǿपांतरण
1. राÏय ɮवारा, मानक ͪवǓनदȶशɉ या इस के अǓतǐरÈत ͩकसी भी आनुषंͬगक ͪवषय के साथ
कारा Ĥबंधन को उसके सभी शाखाओं, अथा[त्, जन, ĤͩĐया और Ĥौɮयोͬगकȧ, िजसमɅ
Ĥशासन, अͧभर¢ा, सुर¢ा और सुधार को सुǺढ़ करने हेतु आवæयक और अɮयतन संèकरण
हाड[वेयर, सॉÝटवेयर, ͫडिजटल Üलेटफॉम[, नेटवक[ और साइबर सुर¢ा के अͬधçठापन का
Ĥयास करना चाǑहए।
2. ͫडिजटल कौशल-सेट, कारा ĤͩĐयाओं का ͫडिजटलȣकरण, Èलाउड èटोरेज, ǒबग डेटा
एनाͧलǑटÈस और कृǒğम बुɮͬधमƣा को लागू ͩकया जाना चाǑहए।
3. सुर¢ा Ĥौɮयोͬगकȧ ɮवारा कारा सुर¢ा ĤͩĐयाओं को भौǓतक Ǿप के साथ ͫडिजटल Ǿप से
भी अनुपूरण काया[िÛवत करते सुǺढ़ करना चाǑहए।
4. कारा और सुधारा×मक संèथानɉ के ͫडिजटल Ǿपांतरण को आपराͬधक Ûयाय Ĥणालȣ के
ͫडिजटल Ǿपांतरण के अंतग[त एकȧकृत ͩकया जाना चाǑहए।
अÚयाय VII
बंǑदयɉ का Ĥवेश और मुिÈत
26. बंǑदयɉ का Ĥवेश
1. ͩकसी कारा का भारसाधक अͬधकारȣ, ͩकसी ǐरट, अͬधपğ (वारंट) या आदेश कȧ आवæयकता के
अनुसार ͩकसी ऐसे åयिÈत को, जो इस अͬधǓनयम के अधीन या अÛयथा ͩकसी Ûयायालय या
ͩकसी स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा उसकȧ अͧभर¢ा मɅ ͪवͬधवत् Ǿप से अप[ण (सुपुद[) ͩकया गया हो,
ĤाÜत करेगा और तब तक Ǔनǽɮध रखेगा, जब तक ͩक ऐसे åयिÈत को ͪवͬध के सàयक्
अनुĐम मɅ मुÈत या Ǔनçकाͧसत नहȣं ͩकया जाता है।
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2. ͩकसी कारा का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ͩकसी åयिÈत के Ǔनǽɮͬध के ͧलए ͩकसी Ûयायालय या स¢म
Ĥाͬधकारȣ ɮवारा ͩकसी कानून के Ĥावधानɉ के अंतग[त पाǐरत या Ǔनग[त ͩकए गए ͩकसी दंडादेश
या आदेश या अͬधपğ (वारंट) को काया[िÛवत करेगा।
3. यǑद ͩकसी कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को उसके पास ͩĐयाÛवयन के ͧलए भेजे गए अͬधपğ
(वारंट) कȧ वैधता पर संदेह हो, तो उसे उÈत ͪवषय कȧ सूचना संबंͬधत Ûयायालय या
Ĥाͬधकारȣ को देनी होगी।
4. उपधारा (4) के अधीन ͩकए गए संदभ[ तक, बंदȣ को ऐसी Ĥणालȣ से तथा ऐसे ĤǓतबंधɉ या
ǐरयायतɉ के साथ Ǔनǽɮध रखा जाएगा, जैसा ͩक अͬधपğ (वारंट) या आदेश मɅ ͪवǓनǑद[çट
ͩकया जाए।
5. कारा के भारसाधक अͬधकारȣ को सàबोͬधत ͪवͬधपूण[ अͬधपğ (वारंट) के उपèथापन पर
अथवा Ûयायालय या ͩकसी स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा उपाप[ण के ͩकसी आदेश के अंतग[त के
अलावा ͩकसी भी ऐसे åयिÈत को ǓनǾɮͬध के ͧलए कारा मɅ Ĥवेश नहȣं Ǒदया जाएगा।
6. कारा का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ऐसे ǐरट, अͬधपğ (वारंट) या आदेश के Ǔनçपादन के पæचात् या
उसके ɮवारा सुपुद[ åयिÈत को मुिÈत करने के पæचात् उसे उस Ûयायालय को, िजसने उसे
Ǔनग[त ͩकया था, सàयक हèता¢ǐरत सǑहत वापस कर देगा, िजसमɅ यह अंͩकत ͩकया जाएगा
ͩक उसे ͩकस Ĥकार ǓनçपाǑदत ͩकया गया है या उसके Ǔनçपादन से पूव[ उस åयिÈत को
अͧभर¢ा से Èयɉ मुÈत ͩकया गया है।
27. Ĥवेश के समय बंǑदयɉ कȧ Ĥͪविçटयां, तलाशी और ͬचͩकि×सय जाँच (मेͫडकल èĐȧǓनंग)
कारा मɅ Ĥͪवçट होने पर Ĥ×येक बंदȣ के
1. Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया के अनुसार उपाप[ण अͬधपğ (वारंट) मɅ अंͩकत उसका ͪववरण Ĥवेश
पंजी मɅ दज[ होगा।
2. समान ͧलंग के कारा अͬधकारȣ ɮवारा उसकȧ गहन तलाशी लȣ जाएगी तथा इस अͬधǓनयम के
अंतग[त ĤǓतबंͬधत वèतु के Ǿप मɅ अͬधसूͬचत Ĥ×येक वèतु को जÞत कर ͧलया जाएगा,
ͧसवाय नकदȣ, आभूषण और अÛय मूãयवान वèतुओं के, िजÛहɅ कारापाल ɮवारा सुरͯ¢त
अͧभर¢ा मɅ रखा जाएगा तथा संबंͬधत अͧभलेख मɅ Ĥलेͨखत ͩकया जाएगा तथा कारा मुिÈत के
समय बंदȣ को लौटा Ǒदया जाएगा।
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3. दंड ĤͩĐया (पहचान) अͬधǓनयम, 2022 और ͩकसी अÛय लागू ͪवͬध के Ĥावधानɉ के अनुसार
भौǓतक और बायोमेǑĚक पहचान माप के अधीन ͩकया जाएगा।
4. अɮयतन èवाèØय िèथǓत के ͧलए 24 घंटे के भीतर ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ͬचͩक×सकȧय
जांच कȧ जाएगी तथा यǑद आवæयक हो तो उपचार भी Ǒदया जाएगा।
5. सुर¢ा वगȸकरण के अनुसार वगȸकृत ͩकया जाएगा तथा इस अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ
ɮवारा Ǔनधा[ǐरत सुरͯ¢त एवं संरͯ¢त अͧभर¢ा तथा पय[वे¢ण èतर सुǓनिæचत करने के ͧलए
कारा मɅ उपयुÈत èथान पर संसीͧमत रखा जाएगा।
28. बंǑदयɉ कȧ तलाशी
ͩकसी ĤǓतबंͬधत वèतु, यǑद कोई हो, का अनुसÛधान करने के ͧलए बंǑदयɉ और उनके सामान,
उनके रहने के èथान, बैरक, वाड[ या Ĥकोçठ कȧ औचक या Ǔनयͧमत तलाशी लȣ जाती है, िजसका
पता लगने और जÞती के बाद जांच कȧ जाती है और इस अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ मɅ
उिãलͨखत कारा अपराध कृ×य करने के ͧलए दंड Ǒदया जाता है।
29. बंǑदयɉ के Ǔनजी सामान
बंǑदयɉ के Ǔनजी सामान िजÛहɅ इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ के अंतग[त रखने कȧ अनुमǓत के ͧलये
Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है, उÛहɅ Ĥवेश के समय तलाशी के बाद उनके पास रखने कȧ अनुमǓत होगी
और बाद मɅ उनके पǐरजनो ɮवारा मुलाकात के समय उÛहɅ उÈत समान ĤाÜत करने कȧ अनुमǓत
दȣ जाएगी। कारा संसीमन अवͬध के दौरान उपयोग के ͧलए बंǑदयɉ ɮवारा रखे जाने वाले सभी
Ǔनजी सामान कȧ गहन तलाशी लȣ जाएगी ताͩक अनͬधकृत पǐरĒह, उपयोग और संवाद, Ǒहंसा और
पलायन से कारा को सुरͯ¢त रखा जा सके।
30. बंǑदयɉ का Ǔनçकासन और मुिÈत
1. सभी बंǑदयɉ कȧ, ͩकसी अÛय कारा मɅ Ǔनçकाͧसत ͩकये जाने के पूव[, Ǔनयमɉ के अनुसार
ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा जांच कȧ जाएगी।
2. ͩकसी भी बंदȣ को एक कारा से दूसरȣ कारा मɅ तब तक Ǔनçकाͧसत नहȣं ͩकया जाएगा जब तक
ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ यह Ĥमाͨणत न कर दे ͩक बंदȣ मɅ कोई ऐसी बीमारȣ नहȣं है जो उसे
Ǔनçकाͧसत ͩकये जाने के ͧलए अयोÊय बनाती हो।
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3. यǑद बंदȣ ͩकसी तीĭ उĒ तथा खतरनाक मनः िèथǓत मɅ है हो उसे उसकȧ इÍछा के ͪवǽɮध
कारा से तब तक मुÈत नहȣं ͩकया जायेगा, जब तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ ऐसी
मुिÈत Ǔनरापद न हो।
31. बंǑदयɉ को पǐरहार का लाभ
1. स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा ͧसɮधदोष बंदȣ के सजा अवͬध के अंतग[त समĒ अÍछे आचरण
और åयवहार तथा आवंǑटत काय[ संपÛन करने के ͧलये, Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत
Ĥͩकया के अनुसार पǐरहार è वीकृत कȧ जा सकती है।
2. पǐरहार Ĥदान करने कȧ अवͬध और मानदंड ऐसे हɉगे जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त
Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।
32. आजीवन कारावास सजा ĤाÜत बंǑदयɉ कȧ असमय कारामुिÈत
स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा आजीवन कारावास कȧ सजा ĤाÜत बंदȣ को उसके पुनवा[स और समाज मɅ
पुनः एकȧकरण के उɮदेæय से असमय कारामुिÈत कȧ अनुमǓत दȣ जा सकती है। राÏय सरकार
ɮवारा भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 के Ĥावधानɉ के अंतग[त, Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत
Ĥͩकया के अनुसार उपयुÈत मामलɉ मɅ आजीवन कारावास कȧ सजा ĤाÜत बंदȣ कȧ असमय
कारामुिÈत के Ĥकरण पर ͪवचार करने और अनुशंसा करने के ͧलए सजा पुनरȣ¢ण बोड[ का गठन
कर सकती है।
अÚयाय VIII
बंǑदयɉ का अंतरण
33. राÏय कȧ कारा मɅ बंद बंǑदयɉ का अंतरण
1. राÏय सरकार सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा ͩकसी कारा मɅ
1. मृ×यु दÖड कȧ सजा के अंतग[त, या
2. कारावास कȧ सजा के अंतग[त, या
3. अथ[दंड का भुगतान न करने पर कारावास, या
4. शांǓत बनाए रखने या अÍछा आचरण बनाए रखने के ͧलए ĤǓतभूǓतयां नहȣं देने मɅ
पर
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संसीͧमत ͩकसी बंदȣ को राÏय के ͩकसी अÛय कारा मɅ èथानांतǐरत करने कȧ åयवèथा कर
सकती है ।
2. राÏय सरकार के आदेशɉ के अधीन तथा उसके Ǔनयंğण मɅ, महाǓनरȣ¢क, कारा एवं
सुधारा×मक सेवाएं, इसी Ĥकार, राÏय के ͩकसी कारा मɅ पूवȾÈत Ǿप से पǐरǽɮध ͩकसी
बंदȣ को ĤशासǓनक पृथÈकरण के ͧलए राÏय के ͩकसी अÛय कारागार मɅ èथानांतǐरत करने
कȧ åयवèथा कर सकते हɇ ।
3. राÏय सरकार के आदेशɉ के अधीन तथा उसके Ǔनयंğण मɅ, ͩकसी åयिÈत को, जो ͩकसी
Ûयायालय के ͩकसी ǐरट, वारंट या आदेश के अधीन जांच, अÛवेषण या ͪवचारण लंǒबत
रहने तक ͩकसी कारा मɅ अͧभर¢ा मɅ रखा गया है, महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक
सेवाएं के आदेश ɮवारा, ͪवचारण Ûयायालय कȧ सहमǓत से ĤशासǓनक पृथÈकरण के ͧलए
राÏय के ͩकसी अÛय कारा मɅ èथानांतǐरत करने का Ǔनदȶश Ǒदया जा सकता है।
34. ͩकसी बंदȣ का दूसरे राÏय/संघ राÏय ¢ेğ मɅ अंतरण
1. जहां कोई åयिÈत ͩकसी राÏय मɅ
1. मृ×यु दÖड या
2. कारावास कȧ सजा के अंतग[त, या
3. अथ[दंड का भुगतान न करने पर कारावास या
4. शांǓत बनाए रखने या अÍछा आचरण बनाए रखने के ͧलए ĤǓतभूǓतयां नहȣं देने मɅ
पर
के अंतग[त पǐरǽɮध है उस राÏय कȧ सरकार, ͩकसी अÛय राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कȧ सरकार
कȧ पारèपǐरक सहमǓत से, आदेश ɮवारा, बंदȣ को उस कारा से दूसरे राÏय/संघ राÏय ¢ेğ
कȧ ͩकसी कारा मɅ èथानांतǐरत करने का Ĥावधान कर सकती है।
2. उस कारा का भारसाधक अͬधकारȣ, िजसमɅ कोई åयिÈत उपधारा (1) के अधीन भेजा जाता
है, उसे ĤाÜत करेगा और जहां तक हो सके, उस Ûयायालय के ͩकसी ǐरट, वारंट या आदेश
कȧ आवæयकता के अनुसार, िजसके ɮवारा ऐसे åयिÈत को सɋपा गया है, या तब तक
Ǔनǽɮध रखेगा जब तक ͩक ऐसे åयिÈत को ͪवͬध के सàयक् अनुĐम मɅ उÛमोͬचत या
मुÈत नहȣं जाता।
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3. राÏय सरकार के आदेशɉ के अधीन तथा उसके Ǔनयंğण मɅ, दूसरे राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कȧ
आपसी सहमǓत से, आदेश ɮवारा, ͩकसी ऐसे åयिÈत को, जो ͩकसी Ûयायालय के ͩकसी
ǐरट, वारंट या आदेश के अंतग[त जांच, अÛवेषण या परȣ¢ण लंǒबत रहने तक ͩकसी कारा
मɅ अͧभर¢ा मɅ है, उस कारा से, ͪवचारण Ûयायालय कȧ सहमǓत से ĤशासǓनक पृथÈकरण
के ͧलए दूसरे राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कȧ ͩकसी कारा मɅ भेजने का Ĥावधान कर सकती है।
35. बीमार बंǑदयɉ को इलाज के ͧलए राÏय के अèपतालɉ मɅ èथानांतǐरत करना
1. राÏय सरकार के आदेशɉ के अधीन तथा उसके Ǔनयंğण मɅ, िजला दÖडाͬधकारȣ, इसी Ĥकार,
ͩकसी कारा मɅ संसीͧमत ͧसɮधदोष बंदȣ को, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ या ͧसͪवल सज[न ɮवारा
गǑठत ͬचͩक×सा बोड[ कȧ अनुशंसा के अनुसार उपचार के ͧलए िजला अèपताल या राÏय मɅ
ͩकसी उÍचतर सरकारȣ ͬचͩक×सा केÛġ मɅ èथानांतǐरत करने कȧ åयवèथा कर सकते हɇ ।
2. बीमार ͪवचाराधीन बंǑदयɉ को ͬचͩक×सा अͬधकारȣ या संबंͬधत ͪवचारण Ûयायाल के आदेश
पर ͧसͪवल सज[न ɮवारा गǑठत मेͫडकल बोड[ कȧ अनुशंसा के अनुसार संबंͬधत ͪवचारण
Ûयायाल के आदेश पर िजला अèपताल या उÍच ͬचͩक×सा कɅ ġ भेजा जाएगा।
36. बीमार बंदȣ को दूसरे राÏय/संघ राÏय ¢ेğ मɅ ͬचͩक×सा सुͪवधा मɅ èथानांतǐरत करना
1. राÏय सरकार के आदेशɉ के अधीन तथा उसके Ǔनयंğण मɅ, महाǓनरȣ¢क, कारा एवं
सुधारा×मक सेवाएं , इसी Ĥकार, ͩकसी भी बीमार बंदȣ (चाहे वह कारा मɅ पǐरǽɮध हो
अथवा Ǔनरंतर उपचार के ͧलए राÏय èतरȣय अèपताल मɅ भतȸ हो) को, िजसे स¢म
Ĥाͬधकारȣ ɮवारा गǑठत राÏय èतरȣय ͬचͩक×सा बोड[ ɮवारा उͬचत सशèğ पुͧलस सुर¢ा के
अंतग[त ͩकसी अÛय राÏय/संघ राÏय ¢ेğ मɅ िèथत उÍच ͬचͩक×सा कɅ ġ मɅ रेफर ͩकया
गया हो, भेजने कȧ åयवèथा कर सकते हɇ।
2. ͩकसी बीमार ͪवचाराधीन बंदȣ को, िजसे राÏय èतरȣय ͬचͩक×सा बोड[ ɮवारा सशèğ पुͧलस
सुर¢ा के अंतग[त समुͬचत उपचार के ͧलए ͩकसी अÛय राÏय/संघ राÏय ¢ेğ मɅ िèथत
उÍच ͬचͩक×सा केÛġ मɅ रेफर ͩकया गया हो, èथानांतǐरत करने के ͧलए महाǓनरȣ¢क, कारा
एवं सुधारा×मक सेवाएं, के आदेश के अǓतǐरÈत संबंͬधत ͪवचारण Ûयायालय कȧ सहमǓत
से ͩकया जाएगा।
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अÚयाय IX
ͪवदेशी बंǑदयɉ का Ĥवेश, èथानांतरण और Ĥ×यावत[न
37. ͪवदेशी बंǑदयɉ का Ĥ×यावत[न
राÏय के ͩकसी कारा मɅ ͪवदेशी बंदȣ के Ĥवेश कȧ सूचना त×काल महाǓनरȣ¢क, कारा एवं
सुधारा×मक सेवाएं, को भेजी जाएगी तथा ͪवदेश मंğालय, भारत सरकार या ͩकसी अÛय
एजɅसी को भेजी जाएगी, िजसे Ǔनयमɉ के अंतग[त केÛġȣय सरकार ɮवारा ͪवǓनǑद[çट ͩकया जाए।
अÚयाय X
बंǑदयɉ का वगȸकरण और कारा मɅ उनका आवासन
38. वगȸकरण सͧमǓत कȧ संरचना
जोͨखम मूãयांकन, अͧभर¢ा रेǑटंग और संèथागत समायोजन के आधार पर बंǑदयɉ के सुर¢ा
वगȸकरण के ͧलए एक वगȸकरण सͧमǓत गǑठत कȧ जा सकती है, िजसमɅ कारा के अͬधकारȣ और
अÛय अͬधकारȣ सिàमͧलत हɉगे, जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। बंǑदयɉ
का वगȸकरण उनकȧ जाǓत, पंथ या धाͧम[क संबɮधता पर आधाǐरत नहȣं होगा।
39. बंǑदयɉ का पृथÈकरण
बंǑदयɉ को ͧलंग ,Ĥकरण कȧ िèथǓत, आयु और सुर¢ा जोͨखम के अनुसार पृथक-पृथक क¢ो मɅ
रखा जाएगा। बंǑदयɉ को कभी भी जाǓत, पंथ या धम[ के आधार पर वगȸकृत तथा पृथक नहȣं ͩकया
जाएगा Ǔनàनͧलͨखत बंǑदयɉ को पृथक-पृथक भवनो या एक हȣ भवन पǐरसर के पृथक-पृथक खंडो
मɅ संसीͧमत रखा जाएगा
1. ͧसͪवल बंदȣ
2. पुǽष ͧसÚददोषी बंदȣ
3. पुǽष ͪवचाराधीन बंदȣ (मिजिèĚयल Ûयायालयɉ के अंतग[त आने वाले ͪवचाराधीन बंǑदयɉ
को सğ Ûयायालयɉ के अंतग[त आने वाले ͪवचाराधीन बंǑदयɉ से पृथक रखा जाना है)
4. मǑहला बंदȣ (मǑहला ͧसÚददोͪषयɉ को मǑहला ͪवचाराधीन बंǑदयɉ से पृथक रखा जाएगा)
5. युवा अपराधी
6. ͪवदेशी बंदȣ
7. ͪवशेष आवæयकताओं या कमजोǐरयɉ वाले बंदȣ (धारा 2.48 देखɅ)
8. संĐामक और संचारȣ रोगɉ से पीͫड़त बंदȣ
9. Èवारंटाइन मɅ रखा गया बंदȣ
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40. बंǑदयɉ का सुर¢ा वगȸकरण
1. अͬधǓनयम मɅ Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ के अनुसार बंǑदयɉ को अǓतǐरÈत वगȸकृत ͩकया जाएगा जैसे
ͩक उन के जोͨखम आकलन मɅ Ĥदͧश[त अͧभर¢ा रेǑटंग èकेल और संèथागत समायोजन। यह
आकलन िèथर जोͨखम कारकɉ के साथ-साथ अपराधजÛय आवæयकताओं सǑहत गǓतशील
जोͨखम कारकɉ और ऐसे कारकɉ पर आधाǐरत हो सकता है जो सरकार ɮवारा तय ͩकए गए ।
संबंͬधत अͧभर¢ा èथानन और Ĥशाͧसत सुधारा×मक हèत¢ेपɉ पर पǐरǓनयोिजत बलɉ का
पय[वे¢ण èतर बंǑदयɉ के वगȸकरण के अनुǾप होगा और Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत यह
पृथÈकरण बंǑदयɉ को वैचाǐरक मतारोपण से Ǒहंसा कȧ ओर Ĥवृƣ कɪटरता से ͪवयुÈत करने के
ͧलए आवæयक होगा। बंǑदयɉ का सुर¢ा वगȸकरण के अंतǓन[Ǒहत है--
1. उÍच या अͬधकतम सुर¢ा बंदȣ
2. सुर¢ा ख़तरा बंǑदयɉ का समूह
3. ĤशासǓनक अलगाव के ͧलए बंदȣ
4. मÚयम सुर¢ा बंदȣ
5. Ûयूनतम सुर¢ा बंदȣ
2. एक वष[ के बाद, जोͨखम आकलन के आधार पर बंǑदयɉ का पुनव[गȸकरण ͩकया जाएगा और
बंǑदयɉ को Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत अͧभर¢ा, पय[वे¢ण और सुधार के ͧलए कारा मɅ रखा
जाएगा।
41. मृ×युदंड कȧ सजा पाए बंदȣ
1. मृ×यु दÖड के अधीन Ĥ×येक बंदȣ कȧ, उसकȧ मृ×यु दÖड कȧ सजा अिÛतम Ǿप से Ǔनिæचत होने
के पæचात अǒबलàब कारापाल ɮवारा या उसके आदेश पर तलाशी लȣ जाएगी तथा उससे वे
सभी वèतुएं ले लȣ जाएंगी िजÛहɅ कारापाल उसके कÞजे मɅ छोड़ना खतरनाक या अनुͬचत
समझता हो।
2. ऐसे Ĥ×येक बंदȣ को अÛय सभी बंǑदयɉ से पृथक एक Ĥकोçठ मɅ रखा जाएगा, तथा Ǒदन और
रात मɅ उसे एक सुर¢ा कमȸ के Ĥभार मɅ रखा जाएगा।
अÚयाय XI
कारा सुर¢ा ढांचा
42. कारा मɅ सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण
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1. कारा को अपराͬधयɉ के पलायन (पलायन के Ĥयास सǑहत) से सुरͯ¢त ͩकया जाएगा, ताͩक
सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण बनाए रखा जा सके और उɮदेæयपूण[ सुधारा×मक हèत¢ेप ͩकए
जा सकɅ । सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण बनाए रखना कारा सुर¢ा का ͧसɮधांत है।
2. कारा मɅ सàयक åयवèथा ,ĤͩĐया×मक सुर¢ा, ĤͩĐया×मक ¢मता और द¢ता, ͩĐयाशील
सुर¢ा तथा Ǔनयमɉ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत आकिèमक योजना ɮवारा सुǓनिæचत ͩकया जाएगा।
3. ĤͩĐया×मक सुर¢ा के अंतग[त बंǑदयɉ के वगȸकरण और जोͨखम मूãयांकन, ͬगनती, तलाशी,
Ǔनगरानी, पय[वे¢ण और संवाद और ऐसे अÛय कारकɉ के आधार पर उनके संबंͬधत èथान के
सुर¢ा काय[ का ͪववरण होता है, िजÛहɅ ͩकसी भी चुनौती का सामना करने के ͧलए सरकार
आवæयक समझती हो । पय[वे¢ण और Ǔनगरानी के सुर¢ा काय[ के अंतग[त रणनीǓतक और
कमजोर ǒबंदुओं पर बलɉ कȧ तैनाती, ǓनयुिÈत के ͧलए साÜताǑहक या दैǓनक रोèटर और उन
सुर¢ा बलɉ ɮवारा Ǔनव[हन करने वालȣ पǐरभाͪषत ɬयूटȣ सिàमͧलत हɇ। बलɉ कȧ Ĥभावी तैनाती
के ͧलए कत[åयɉ का घूणȸ रोèटर काय[ मɅ रखा जाएगा। लॉकअप और वाड[ खोलने के समय,
उपèथापन तथा ͪवचारण के पæचात Ûयायालय वापस आने के बाद कारा Ĥवेश के समय
बंǑदयɉ कȧ अǓनवाय[ तलाशी होगी। इस अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ ɮवारा कारा के मुÉय
ɮवार के माÚयम से ĤǓतबिÛधत वèतु तèकरȣ के ͧलए बंǑदयɉ के साथ-साथ कारा क¢पालɉ के
कारा Ĥवेश और Ǔनकास के Ĥकरण, चाहे ͩकसी भी उɮदेæय से हɉ, Ǔनधा[ǐरत गहन तलाशी
ɮवारा अǓनवाय[ Ǿप से हèत¢ेप कर रोका जाएगा।
4. Ǔनयमɉ के अनुसार बंǑदयɉ को भौǓतक मुलाक़ात, टेलȣफ़ोन संवाद या वीͫडयो मुलाक़ात के
माÚयम से अͬधकृत संवाद कȧ सुͪवधा Ĥदान कȧ जा सकती है। Ǔनयमɉ मɅ उिãलͨखत तरȣके के
अलावा ͩकसी अÛय तरȣके से बंǑदयɉ का बाहरȣ दुǓनया से संवाद अनͬधकृत माना जाता है और
इसͧलए यह ͪवͬध के अंतग[त दंडनीय है।
5. ĤͩĐया×मक ¢मता और द¢ता Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत सुर¢ा कम[चारȣ-बंदȣ अनुपात,
Ĥͧश¢ण और कत[åयɉ के Ǔनव[हन मɅ åयावसाǓयकता पर आधाǐरत है। åयावसाǓयकता के ͧलए
कारा अͬधकाǐरयɉ के सभी Įेणीयɉ के ͧलए पया[Üत आवͬधक Ĥͧश¢ण सुͪवधा कȧ सुͪवधा दȣ
जाएगी।
6. अधी¢क और कारापाल यह सुǓनिæचत करɅगे ͩक वे Ǒदन के साथ-साथ रात मɅ भी कारा का
ħमण करɅ ताͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त अपेͯ¢त सुर¢ा कȧ िèथǓत और अͧभर¢ा अनुशासन से
संबंͬधत अÛय ͪवषयɉ तथा समèयाओं को देखा जा सके।
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7. आकिèमक योजना पǐरǺæयɉ कȧ कãपना है, िजसके फलèवǾप उपलÞध संसाधनɉ और सुर¢ा
बलɉ कȧ कत[åय त×परता के आधार पर आपकȧ संèथाǓनक ĤǓतͩĐया होती है। संगठना×मक
èवाèØय को मापने के ͧलए Ǔनयͧमत Ǿप से सुर¢ा अंके¢ण (ऑͫडट) आयोिजत ͩकया जाना
चाǑहए । ͩĐयाशील सुर¢ा मɅ ͪवæवास और सौहाद[ का माहौल ͪवकͧसत करने के ͧलए और
आपातकालȣन िèथǓतयɉ या घटनाओं कȧ संभावना के ͪवǽɮध समय पर कार[वाई करने के साथ-
साथ Ǔनवारक उपाय करने के ͧलए कारा कȧ आसूचना एकğ करने के ͧलए बंǑदयɉ के साथ
कम[चाǐरयɉ का सͩĐय और सहानुभूǓतपूण[ संवाद अंतǓन[Ǒहत है।
8. कारा मɅ Ǔनयंğण के संर¢ण के अंतग[त भवन कȧ संरचना, ɮवार, ͨखड़ͩकयां, पǐरͧमǓत दȣवार
और अÛय अवरोध, भवन संरचना पर सुर¢ात् मक Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधçठापन सुर¢ा, बल का
Ĥयोग और आकिèमक घटना Ĥबंधन (कारा कȧ आपात िèथǓतयɉ के मामले मɅ कार[वाई के ͧलए
ͧलͨखत ĤͩĐया, उदाहरण के ͧलए, पलायन, Ǒहंसा, दंगा, आग, बंधक, बम ͪवèफोट आǑद) से
संबंͬधत èथैǓतक सुर¢ा और अͧभगम Ǔनयंğण सिàमͧलत है।
9. अधी¢क पूरे कारा पǐरसर और पǐरͧमǓत दȣवार सीमावतȸ ¢ेğ का सुर¢ा मानͬचğ तैयार करɅगे
िजसमɅ ͪवशेष Ǿप से कमजोर ǒबंदुओं को दशा[या जाएगा जहां अͬधक Úयान देने कȧ
आवæयकता है और तदनुसार पय[वे¢ण और Ǔनगरानी के ͧलए बलɉ कȧ तैनाती कȧ जाएगी।
अधी¢क कारा कȧ सुर¢ा और Ǔनयमɉ के अंतग[त आवæयक बंǑदयɉ कȧ सुरͯ¢त अͧभर¢ा
सुǓनिæचत करने के ͧलए भौǓतक, ĤͩĐया×मक (संचालन) और ͩĐयाशील सुर¢ा के अवयव
इकाइयɉ का उͬचत समावेश कȧ åयवèथा करɅगे।
10. ĤͩĐया×मक सुर¢ा का Ĥारंभ जोͨखम मूãयांकन के आधार पर बंǑदयɉ का वगȸकरण से होता है।
अͬधकतम या उÍच सुर¢ा वाले बंǑदयɉ को ĤशासǓनक पृथÈकरण मɅ रखा जाएगा। उÛहɅ
Ûयूनतम ĤǓतबंधा×मक (आवæयकता से अͬधक नहȣं) Ĥकोçठɉ मɅ पृथक ǽप से रखा जाएगा और
कारा के अंदर उनकȧ गǓतͪवͬधयɉ के साथ उͬचत Ǔनगरानी कȧ जाएगी। उÛहɅ ĤǓतबंͬधत वèतुओं
के ͧलए Ǔनयͧमत और औचक तलाशी तथा Ǔनरंतर Ǔनगरानी के अधीन ͩकया जाएगा। साथ हȣ,
उनकȧ अͧभर¢ा मɅ भी अनुशासन और Ǔनगरानी के ͪवǽɮध उनको Ĥदƣ मानवाͬधकार और
भारत के संͪवधान ɮवारा ǓनǑहत अÛय अͬधकार कȧ Ĥधानता होगी ।
अÚयाय XII
बंǑदयɉ का मानवाͬधकार Ĥबंधन
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43. पया[Üत जीवन èतर या बंǑदयɉ का संर¢ण
1. आवासन
बंǑदयɉ को सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक ͪवǓनदȶशɉ के अनुसार उनके सुर¢ा वगȸकरण
के के आधार पर आवाͧसत ͩकया जाएगा। इन ͪवǓनदȶशɉ मɅ सोने और आवागमन के
ͧलए Ûयूनतम सतहȣ ¢ेğ, वायु-संचालन और Ĥकाश आपतन के ͧलए Èयूǒबकल वॉãयूम
और आवाजाहȣ के ͧलए सामाÛय गͧलयारा सिàमͧलत होगा। रहने वाले बैरकɉ कȧ
åयवèथा और रचना इस Ĥकार से होगी ͩक बंǑदयɉ कȧ Ǔनगरानी, Ǔनयंğण और सुरͯ¢त
अͧभर¢ा के ͧलए आवास कȧ सुͪवधा Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत मापदंड के अनुसार हो।
2. आहार
सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक पोषण मूãयɉ के आधार पर बंǑदयɉ को ĤǓतǑदन आहार
के पǐरमाण के अनुसार आहार Ĥदान ͩकया जाएगा। आहार वèतुओं का Đय, ĤािÜत
और उसका भंडारण सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक मानदंड और ĤͩĐया के अनुसार
ͩकया जाएगा। भोजन कȧ èवÍछतापूण[ तैयारȣ और उसके ͪवतरण का अनुĮवण
ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और कारापाल ɮवारा कȧ जाएगी। कारा के गोदाम, पाकशाला,
भोजन क¢ और Ĥ¢ालन ¢ेğ का Ǔनमा[ण सुर¢ा मानदंडɉ और सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत
मानदंडɉ के अनुसार ͩकया जाएगा।
3. शुɮध पेयजल और अÛय Ĥयोजनɉ के ͧलए जल
बंǑदयɉ को दैǓनक जल सेवन और रसोईघर मɅ भोजन तैयार करने के ͧलए शुɮध जल
तथा èनान और शौचालय के ͧलए पया[Üत जल उपलÞध होगा।
4. कपड़े और ǒबèतर का Ĥावधान
बंǑदयɉ को पया[Üत Ǿप से जलवायु/ मौसम/ ऋतु के अनुकूल कपड़े और ǒबèतर उपलÞध
कराए जाएंगे। सुर¢ा मानदंडɉ के अनुपालन के अधीन ͪवचाराधीन बंदȣ अपने èवयं के
İोतɉ से कपड़े और ǒबèतर ĤाÜत कर सकते हɇ। ͪवचाराधीन बंदȣ जो अपने ͧलए पया[Üत
कपड़े और ǒबèतर उपलÞध कराने मɅ असमथ[ हɇ, उÛहɅ आवæयकतानुसार कपड़े और
ǒबèतर उपलÞध कराए जाएंगे।
5. कुछ बंǑदयɉ का भरण-पोषण / संर¢ण Ǔनजी İोतɉ से
ͩकसी ͧसͪवल बंदȣ या ͪवचाराधीन बंदȣ को अपना भरण-पोषण/ संर¢ण करने तथा
उͬचत समय पर Ǔनजी İोतɉ से भोजन, कपड़े, ǒबèतर या अÛय आवæयक वèतुएं Đय
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करने या ĤाÜत करने कȧ अनुमǓत होगी, ͩकÛतु यह सुर¢ा Ĥोटोकॉल, जांच तथा
महाǓनरȣ¢क ɮवारा अनुमोǑदत ऐसे Ǔनयमɉ के अधीन होगा।
44. बंǑदयɉ के ͪवͬधक अͬधकार
बंǑदयɉ को ͪवͬधक अͬधकार Ĥदƣ हɇ ͩक यǑद वे आͬथ[क Ǿप से èवयं अपील दायर करने मɅ
स¢म नहȣं हɇ तो उÛहɅ कारा के माÚयम से Ǔनचलȣ Ûयायालय ɮवारा दȣ गई सजा के ͪवǽɮध
उÍच अपीलȣय Ûयायालय मɅ अपील दायर करने कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी। इसके अलावा उÛहɅ
(बंǑदयɉ को) राÏय के åयय पर अपने Ĥकरण कȧ वकालत के ͧलए ͪवͬधक सलाहकार भी
उपलÞध कराया जाएगा।
45. आèथा और उपासना का पालन करने का अͬधकार
बंǑदयɉ को सुर¢ा Ĥोटोकॉल कȧ पǐरसीमा के अंतग[त अपनी उपासना और आèथा का पालन
करने का अͬधकार है, तथा इससे दूसरɉ कȧ आèथा बाͬधत न हो या वैचाǐरक मत िजससे Ǒहंसा
कȧ ओर Ĥवृƣ कɪटरता Ĥभावी होती हो, अÛतǓन[ͪवçट नहȣं होती हो । उÛहɅ ͩकसी भी तरह के
धमाɍतरण कȧ अनुमǓत नहȣं है, िजसमɅ मतपǐरवत[न और धम[ पǐरवत[न सिàमͧलत हो।
अÚयाय XIII
बाéय जगत से मुलाकात/ सा¢ा×कार या संपक[
46. अͬधकृत संवाद और मुलाक़ात / सा¢ा×कार
1. भौǓतक और ͫडिजटल मुलाक़ात
बंǑदयɉ को सरकार ɮवारा तय ͩकए गए Ǔनयम केअनुसार अपने पǐरजनो, ͧमğɉ और
ͪवͬधक सलाहकारɉ के साथ, भौǓतक, टेलȣफोन या ͫडिजटल संचार से संवाद करने कȧ
अनुमǓत होगी, बशतȶ ͩक सुर¢ा Ĥोटोकॉल और अÍछे आचरण का पालन ͩकया जाए।
सा¢ा×कार कȧ ĤͩĐया, आवृͪƣ, अवͬध और èथान सरकार ɮवारा तय ͩकए जाएंगे।
आगंतुकɉ के अनुरोध को अधी¢क ɮवारा अनुमǓत दȣ जाएगी अथवा उसे अèवीकृत कर
Ǒदया जाएगा यǑद अधी¢क कȧ राय मɅ यह सा¢ा×कार इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ का
उãलंघन करता है अथवा यह कारा कȧ सुर¢ा और साव[जǓनक शांǓत को भंग कर
सकता है। आगंतुकɉ को इस Ĥकार सा¢ा×कार कȧ अèवीकृǓतकȧ सूचना अǒबलàब दȣ
जाएगी। सा¢ा×कार हेतु आवेदन ĤाÜत होने से लेकर अनुमǓत Ĥदान करने या अèवीकार
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करने तक कȧ मुलाकात कȧ ĤͩĐया को इस अͬधǓनयम के Ǔनयम मɅ Ǔनधा[ǐरत पंजी मɅ
Ĥͪवçट ͩकया जाएगा।
2. आगंतुकɉ का बायोमेǑĚक अͬधĤमाणीकरण
आगंतुकɉ को सरकार ɮवारा Ǔनग[त पहचान पğ, िजसमɅ फोटो और पता दोनɉ अंͩकत
हɉगे, ɮवारा भौǓतक तथा बायोमेǑĚक Ǿप से भी स×याͪपत ͩकया जाएगा। मुलाकात से
पहले उनकȧ अÍछȤ तरह से तलाशी लȣ जाएगी। सा¢ा×कार मɅ वाता[ पाǐरवाǐरक, घरेलू
या Ûयायालय मɅ लंǒबत वाद से संबंͬधत ͪवषयɉ के अनुǾप होना चाǑहए। ͩकसी भी
ͪवषयɉ मɅ राजनीǓतक वाता[ या Ĥचार कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी और तदनुसार
मुलाकात कȧ सुͪवधा अǒबलàब वापस ले लȣ जाएगी।
3. आगंतुकɉ और बंǑदयɉ कȧ तलाशी
(a) आगंतुकɉ को सा¢ा×कार से पहले उसी ͧलंग के क¢पाल ɮवारा अÍछȤ तरह से
तलाशी लेनी होगी ताͩक यǑद कोई ĤǓतबंͬधत वèतु हो तो उसे जÞत ͩकया जा
सके। ĤǓतबंͬधत वèतु जÞत होने पर आगंतुकɉ पर ͪवͬधक Ǿप से अͧभयोग चलाया
जा सकता है और उÛहɅ मुलाकात कȧ सुͪवधा से वंͬचत ͩकया जा सकता है। तलाशी
अपमानजनक, अवĐमण या साव[जǓनक Ĥदश[न के ͧलए खुलȣ तथा ͧलंग तटèथ
नहȣं होनी चाǑहए । मǑहलाओं, बÍचɉ, ĚांसजɅडर या ͪवकलांग åयिÈतयɉ कȧ तलाशी
के ͧलए Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत उͬचत Ĥावधान और सावधानी का पालन
ͩकया जाएगा ।
(b) यǑद आगंतुक तलाशी देने से इनकार करते हɇ, तो उनसे मुलाकात करने से मना
कर Ǒदया जाएगा तथा इस Ĥकरण को मुलाकात पंजी मɅ Ĥͪवçट कर ͧलया
जाएगा।
4. ͪवͬधक परामश[दाता का ħमण
बंǑदयɉ को इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ के अनुसार अपने ͪवͬधक परामश[दाता से संवाद
करने कȧ पया[Üत सुͪवधा दȣ जाएगी।
5. ͪवदेशी बंǑदयɉ से मुलाकात
इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ के अनुसार ͪवदेशी बंदȣ अपने पǐरवार के सदèयɉ, वकȧल
ĤǓतǓनͬधयɉ से संवाद कर सकते हɇ।
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अÚयाय XIV
कारा åयवèथा Ĥणालȣ एवं अͧभर¢ा अनुशासन
47. कारा åयवèथा Ĥणालȣ एवं अͧभर¢ा अनुशासन
1. अधी¢क के पास कारा मɅ अनुशासन और सàयक åयवèथा लागू करने के ͧलए आवæयक
और पया[Üत अͬधकार हɉगे, ताͩक बंǑदयɉ कȧ ,Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत सुरͯ¢त अͧभर¢ा
सुǓनिæचत कȧ जा सके। वह, बंǑदयɉ और कारा अͬधकाǐरयɉ दोनɉ से अͬधǓनयम मɅ Ǒदए गए
Ǔनयमɉ के उͬचत पालन कराने के ͧलए उƣरदायी है।
2. अधी¢क Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत उãलंघन और अनुशासन भंग के ͧलए बंǑदयɉ को दंड देगा।
3. बंǑदयɉ का कत[åय होगा ͩक वे कारा के Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ का पालन करɅ तथा अपने
कत[åयɉ के Ǔनव[हन मɅ कारा अͬधकाǐरयɉ के Ǔनदȶशɉ का पालन करɅ।
अÚयाय XV
कारा अपराध और दंड
48. कारा अपराध
ͩकसी बंदȣ ɮवारा ͩकए गए Ǔनàनͧलͨखत कृ×यɉ को कारागार अपराध घोͪषत ͩकया जाता है-
1. कारा के ͩकसी ͪवǓनयमन कȧ ऐसी जानबूझकर अव£ा जो इस अͬधǓनयम कȧ धारा 87 के
अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ ɮवारा कारा अपराध घोͪषत कȧ गई हो।
2. ͩकसी भी Ĥकार का हमला या आपराͬधक बल का Ĥयोग।
3. अपमानजनक, धमकȧपूण[ या दुव[चन भाषा का Ĥयोग।
4. अनैǓतक या अभġ या अåयविèथत åयवहार।
5. जानबूझकर खुद को Įम से अ¢म करना ।
6. काम करने से इनकार करना
7. ǒबना उͬचत अनुमǓत के हथकड़ी या सलाखɉ को रगड़ना, काटना, बदलना या हटाना।
8. कठोर कारावास कȧ सजा ĤाÜत ͩकसी भी बंदȣ ɮवारा काम मɅ जानबूझकर आलèय या
लापरवाहȣ बरतना।
9. कठोर कारावास कȧ सजा ĤाÜत ͩकसी भी बंदȣ ɮवारा जानबूझकर काय[ का कुĤबंधन करना।
10. कारा या ͩकसी सरकारȣ संपͪƣ को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।
11. इǓतवृǓत पğक, अͧभलेखɉ या दèतावेजɉ के साथ छेड़छाड़ करना या उÛहɅ ख़राब करना
12. ͩकसी भी Ǔनͪषɮध वèतु या ĤǓतबंͬधत सामान कȧ तèकरȣ, ĤािÜत, कÞजा या हèतांतरण
13. बीमारȣ का बहाना करना
14. साथी बंǑदयɉ को यातना देकर या धमकȧ देकर उनसे बलपूव[क ͩफरौती मांगना
15. साथी बंǑदयɉ के ĤǓत यौन ǽझान या उ×पीड़न
16. ͩकसी कारा अͬधकारȣ या बंदȣ के ͪवǽɮध जानबूझकर झूठा आरोप लगाना।
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17. अपने åयिÈत×व और Ĥभाव कȧ तलाशी लेने से इंकार करना
18. ͩकसी बंदȣ या कारा अͬधकारȣ पर आगजनी, सािजश या षडयंğ, पलायन, पलायन का
Ĥयास या तैयारȣ, तथा हमले या हमले कȧ तैयारȣ कȧ घटना कȧ जानकारȣ ͧमलते हȣ ǐरपोट[
करने से इंकार करना या छोड़ देना।
19. पलायन का षडयंğ करना या पलायन मɅ सहायता करना, या पूवȾÈत अपराधɉ मɅ से कोई
अÛय अपराध करना।
20. कारा से अनͬधकृत संवाद के माÚयम से बाहरȣ लोगɉ से अनͬधकृत संवाद करना या ͩकसी
बाहरȣ åयिÈत को धमकाना या ͩफरौती मांगना
21. कारा सॉÝटवेयर , डेटा, वेब-पोट[ल, कनेिÈटͪवटȣ और हाड[वेयर से संबंͬधत साइबर अपराध
करना ।
22. ऐसा कोई भी काय[ िजसे सरकार कारा अपराध के Ǿप मɅ वगȸकृत कर सकती है।
49. कारा अपराधɉ कȧ जांच और ऐसे अपराधɉ के ͧलए दंड का Ǔनधा[रण
अधी¢क Ǔनयमɉ के अनुसार बंदȣ (बंǑदयɉ) ɮवारा ͩकए गए कारा अपराध कȧ जांच करɅगे और यǑद
भारतीय Ûयाय संǑहता, 2023 और अÛय आपराͬधक कानूनɉ मɅ उिãलͨखत अपराधɉ को छोड़कर
ऊपर सूचीबɮध ͩकए गए कायɟ या चूक/अकृ×य ɮवारा कारा अपराध करने का दोषी पाया जाता है,
तो Ǔनàनͧलͨखत दंड दɅगे।
1. दÖड पुिèतका और इǓतवृǓत पğक मɅ दज[ कȧ जाने वालȣ औपचाǐरक चेतावनी या फटकार
åयाÉया: औपचाǐरक चेतावनी का अथ[ अधी¢क ɮवारा बंदȣ को åयिÈतगत Ǿप से दȣ गई
चेतावनी है, तथा उसे दंड पुिèतका और बंदȣ के इǓतवृǓत पğक मɅ दज[ ͩकया जाता है।
2. सरकार ɮवारा बनाए गए Ǔनयमɉ के अनुसार, वत[मान मɅ लागू पǐरहार Ĥणालȣ के अंतग[त
èवीकाय[ ͪवशेषाͬधकार कȧ हाǓन।
3. ͪवͬधक सलाहकार के दौरे को छोड़कर एक महȣने के ͧलए मुलाकात कȧ सुͪवधा पर ĤǓतबंध
4. एक वष[ के ͧलए पैरोल लेने पर रोक
5. कɇ टȣन सुͪवधा एक माह के ͧलए èथͬगत
6. तीन महȣने से अͬधक अवͬध के ͧलए पृथक कारावास
èपçटȣकरण: पृथक कारावास से ता×पय[ Įम सǑहत या Įम रǑहत ऐसे कारावास से है जो
बंदȣ को अÛय बंǑदयɉ से संवाद करने से या उनकȧ Ǻिçट से दूर रखता है, तथा उसे
ĤǓतǑदन कम से कम एक घंटा åयायाम करने और एक या अͬधक बंǑदयɉ के साथ भोजन
करने कȧ अनुमǓत देता है।
7. चौदह Ǒदनɉ से अͬधक अवͬध के ͧलए सेलुलर कारावास
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åयाÉया: सेलुलर कारावास से ता×पय[ ऐसे कारावास से है िजसमɅ Įम हो या न हो , जो
बंदȣ को अÛय बंǑदयɉ के साथ संवाद से पूरȣ तरह से पृथक कर देता है, या उÛहɅ उनकȧ
Ǻिçट से दूर कर देता है।
50. धारा 49 के अंतग[त दÖड कȧ बहुलता
1. उपरोÈत धारा मɅ से कोई भी दो दंड ͩकसी ऐसे अपराध के ͧलए संयुÈत Ǿप से Ǒदए जा सकते
हɇ, Ǔनàनͧलͨखत अपवादɉ के अधीन, अथा[त्
1. औपचाǐरक चेतावनी को उस धारा के खंड (2) के अंतग[त ͪवशेषाͬधकार कȧ हाǓन को
छोड़कर ͩकसी अÛय दंड के साथ नहȣं जोड़ा जाएगा;
2. सेलुलर कारावास को पृथक कारावास के साथ संयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा, िजससे बंदȣ
कȧ एकांतवास कȧ कुल अवͬध लंबी हो जाए;
3. राÏय सरकार ɮवारा बनाए गए Ǔनयमɉ के उãलंघन मɅ ͩकसी भी सजा को ͩकसी अÛय
सजा के साथ संयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा;
2. कोई भी दंड इस Ĥकार अͬधरोͪपत नहȣं ͩकया जाएगा ͩक वह ͩकसी अÛय ऐसे अपराध के ͧलए
Ǒदए गए दÖड के साथ संयुÈत हो जाए, ऐसे दÖडɉ मɅ से दो दÖड जो ͩकसी ऐसे अपराध के
ͧलए संयुÈत Ǿप से नहȣं Ǒदए जा सकते।
51. धारा 49 और धारा 50 के अंतग[त दंड का Ĥावधान
1. अधी¢क को पूव[गामी अंǓतम दो धाराओं मɅ उिãलͨखत कोई भी दÖड देने कȧ शिÈत होगी,
बशतȶ ͩक एक माह से अͬधक अवͬध के ͧलए पृथक कारावास कȧ दशा मɅ महाǓनरȣ¢क कȧ पूव[
पुिçट आवæयक हो।
2. अधी¢क के ͩकसी अÛय अधीनèथ पदाͬधकारȣ को कोई भी दंड देने का अͬधकार नहȣं होगा।
52. दंड पुèतकɉ मɅ Ĥͪविçटयाँ
1. धारा 22 मɅ Ǔनधा[ǐरत दंड पुिèतका मɅ, Ǒदए गए Ĥ×येक दंड के संबंध मɅ, बंदȣ का नाम,
पंजी संÉया, वह वग[ (चाहे अßयèत हो या नहȣं, या सुर¢ा वगȸकरण), वह कारा अपराध
िजसका वह दोषी था, वह Ǔतͬथ जब ऐसा कारा अपराध ͩकया गया था, बंदȣ के ͪवǽɮध
Ĥͪविçट, ͪवगत कारा अपराधɉ कȧ संÉया, तथा उसके अंǓतम कारा अपराध कȧ Ǔतͬथ, Ǒदया
गया दंड, तथा दंड Ǒदए जाने कȧ Ǔतͬथ Ĥͪविçट कȧ जाएगी।
2. Ĥ×येक गंभीर काराअपराध के मामले मɅ, अपराध को ͧसɮध करने वाले गवाहɉ के नाम
Ĥͪवçट ͩकए जाएंगे, अधी¢क गवाहɉ के साêय का सार, बंदȣ का बचाव , तथा उसके
कारणɉ सǑहत Ǔनçकष[ Ĥͪवçट करेगा।
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3. Ĥ×येक दÖड से संबंͬधत Ĥͪविçटयɉ के सामने कारार और अधी¢क Ĥͪविçटयɉ कȧ शुɮधता
के साêय के Ǿप मɅ अपने हèता¢र लगाएंगे।
53. ĤǓतबंͬधत सामान
ĤǓतबंͬधत वèतुओं कȧ सूची मɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɇ, लेͩकन इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ:
1. ͩकसी भी Ĥकार का शराब या नशीला पदाथ[।
2. तàबाकू चबाने के ͧलए सामĒी.
3. मादक ġåयɉ के सेवन कȧ सामĒी
4. गांजा, अफȧम या कोई अÛय नशीला पदाथ[ या जहरȣलȣ वèतु।
5. ज़हरȣलȣ सामĒी, आग जलाने के ͧलए सामĒी, या ऐसी सामĒी जो ͪवकृǓत पैदा कर सकती
है
6. सोना, धातु, धन, करɅसी नोट, मूãयवान ĤǓतभूǓतयाँ, ͩकसी भी Ĥकार के आभूषण या
आभूषण, तथा हर Ĥकार कȧ मूãयवान वèतुएँ।
7. पुèतकɅ , मुǑġत सामĒी, पğ या ͩकसी भी Ĥकार कȧ लेखन सामĒी जो अधी¢क ɮवारा
अͬधकृत न हो।
8. चाकू, हͬथयार, रèसी, तार, बांस, सीǑढ़यां, लाठȤ, कोई भी ऐसी वèतु िजससे पलायन मɅ
आसानी हो या ͩकसी भी Ĥकार के उपकरण, ͧसवाय उनके जो काय[ के Ǔनçपादन मɅ
उपयोग के ͧलए Ǔनग[त ͩकए गए हɉ, और ये केवल काया[वͬध के दौरान और ऐसे èथानɉ
पर अपवादèवǾप हɇ जहां कारा के काय[ के ͧलए उनकȧ आवæयकता हो।
9. कोई भी वèतु जो कारा के भंडार और आपूǓत[ से बंǑदयɉ के उपयोग के ͧलए Ǔनग[त नहȣं कȧ
गई हो।
10. कोई भी ͫडिजटल मीͫडया, मोबाइल, ͧसम, ͫडिजटल कैमरा, मोबाइल ͧलंक और इंटरनेट
कनेिÈटͪवटȣ वाले पǐरधेय योÊय गैजेट जैसे ͩक एÜपल वॉच, गूगल Êलास, या Þलूटूथ से
युÈत कोई भी मीͫडया, या वाई-फाई, वाई -मैÈस कनेिÈटͪवटȣ या मीͫडया Ěांसफर का कोई
भी सॉÝटवेयर जो आंतǐरक या बाéय संवाद को जोड़ने/संपक[ मɅ स¢म हो, पेन Ĝाइव, काड[
रȣडर, आǑद ।
11. कोई भी एिÜलकेशन, सॉāटवेयर, डाक[ वेब साइट और उसके एिÜलकेशन सॉāटवेयर
मैलवेयर, रैनसमवेयर, èपाइवेयर, ĤǓतबंͬधत या अवǽɮध वेबसाइट, मैसɅजर, सोशल मीͫडया
एिÜलकेशन
12. Ĝोन या अÛय उड़ने वालȣ वèतुएं िजÛहɅ दूर से Ǔनयंǒğत ͩकया जा सकता है, कारा के हवाई
¢ेğ का उãलंघन करके बंǑदयɉ तक ĤǓतबंͬधत सामान पहुंचाना या कारा पǐरसर कȧ
वीͫडयोĒाफȧ करना, या ͩकसी बंदȣ पर हमला करना या उसे गोलȣ मारना
13. ऐसी कोई भी वèतु िजसे सरकार ĤǓतबंͬधत वèतु के Ǿप मɅ वगȸकृत कर सकती है
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54. ĤǓतबंͬधत वèतु कȧ तèकरȣ और अनͬधकृत संवाद के ͧलए इसके उपयोग के ͧलए सजा
1. जो कोई, इस अͬधǓनयम के अधीन ͩकसी Ǔनयम के ͪवपरȣत, ͩकसी कारा मɅ या उससे कोई
ĤǓतͪषɮध वèतु Ĥͪवçट करेगा या Ǔनçकाͧसत करेगा, या ͩकसी भी Ĥकार से Ĥͪवçट या
Ǔनçकाͧसत करने का Ĥय×न करेगा, या कारा कȧ सीमाओं के बाहर ͩकसी बंदȣ को देगा या देने
का Ĥय×न करेगा, और कारा का Ĥ×येक अͬधकारȣ, जो ऐसे ͩकसी Ǔनयम के ͪवपरȣत, जानते
हुए ऐसी ͩकसी वèतु को कारा मɅ Ĥͪवçट या Ǔनçकाͧसत ͩकये जाने, ͩकसी बंदȣ के कÞजे मɅ
रखे जाने, या कारा कȧ सीमाओं के बाहर ͩकसी बंदȣ को Ǒदए जाने देगा, और जो कोई, ऐसे
ͩकसी Ǔनयम के ͪवपरȣत, ͩकसी बंदȣ या बाहरȣ åयिÈत से संवाद करेगा या संवाद करने का
Ĥय×न करेगा, बंǑदयɉ या बाहरȣ åयिÈतयɉ से संवाद के ͧलए ͩकसी ͫडिजटल युिÈत मɅ
संèथाͪपत एÜलȣकेशन सॉÝटवेयर के माÚयम से इंटरनेट नेटवक[ तक पहुंचेगा या पहुंचने का
Ĥय×न करेगा और जो कोई इस धारा ɮवारा दÖडनीय ͩकसी अपराध का दुçĤेरण करेगा ,
दÖडाͬधकारȣ (मिजèĚेट) के सम¢ दोषͧसɮͬध पर, कठोर कारावास जो तीन वष[ कȧ अवͬध से
अͬधक नहȣं हो से दिÖडत ͩकया जाएगा, या अथ[दंड जो पÍचीस हजार ǽपए से अͬधक नहȣं
हो,लगाया जाएगा, या दोनɉ से दिÖडत ͩकया जाएगा, और जुमा[ना न भुगतान कȧ िèथǓत मɅ
छह मास के साधारण कारावास से दिÖडत ͩकया जाएगा।
2. जो कोई भी कारा मɅ ͩकसी भी संपͪƣ, भौǓतक या ͫडिजटल, उपकरण से छेड़छाड़, नुकसान
पहुंचाने या नçट करने के ͧलए पाया जाता है, वह दÖडाͬधकारȣ (मिजèĚेट) के सम¢ दोषͧसɮध
होने पर, Ûयूनतम दो वष[ कȧ अवͬध के ͧलए कारावास से, जो तीन वष[ तक बढ़ाया जा सकता
है या अथ[दंड जो पÍचीस हजार ǽपए से अͬधक नहȣं हो,लगाया जाएगा अथवा दोनɉ ,जुमा[ना
का भुगतान न करने पर छह महȣने का साधारण कारावास से दिÖडत ͩकया जाएगा।
3. बंदȣ को, यǑद वह पहले से हȣ सजा भुगत रहा है, तो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतग[त
दȣ गई सजा पूरȣ होने पर भुगतनी होगी।
4. उपधारा (1) और (2) मɅ उिãलͨखत अपराध सं£ेय और गैर-जमानती हɉगे।
55. कारा मɅ अपराध को बार-बार दोहराने कȧ ĤͩĐया
यǑद कारा पǐरसर मɅ कोई åयिÈत कारा अनुशासन के ͪवǽɮध ͩकसी अपराध का दोषी है, जो उसके
ɮवारा बार-बार ऐसा अपराध करने के कारण या अÛयथा, Ĥभारȣ अͬधकारȣ कȧ राय मɅ, ͩकसी ऐसे
दंड ɮवारा पया[Üत Ǿप से दंडनीय नहȣं है, िजसे देने कȧ शिÈत उसे इस अͬधǓनयम के अधीन है,
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तो Ĥभारȣ अͬधकारȣ ऐसे बंदȣ के मामले को पǐरिèथǓतयɉ के ͪववरण के साथ अͬधकाǐरता रखने
वाले स¢म दÖडाͬधकारȣ (मिजèĚेट) को भेजेगा, और ऐसा दÖडाͬधकारȣ (मिजèĚेट) उसके ͪवǽɮध
लगाए गए आरोप पर ͪवचार करेगा, और दोषͧसɮͬध पर उसे कारावास कȧ सजा दे सकता है, जो
तीन वष[ तक कȧ अवͬध के ͧलए हो सकती है। ऐसी अवͬध ͩकसी अÛय अवͬध के अǓतǐरÈत होगी,
जो ऐसा बंदȣ पहले से हȣ भुगत रहा हो।
56. कारा अपराधɉ और दंडɉ का Ĥकाशन
कारा भारसाधक पदाͬधकारȣ, बंǑदयɉ और कारा कम[चाǐरयɉ के सं£ान के ͧलए, कारा के अंदर ͩकसी
Ĥमुख èथान पर अंĒेजी और èथानीय भाषा मɅ एक नोǑटस ͬचपका सकता है, िजसमɅ इस
अͬधǓनयम के अधीन ĤǓतͪषɮध काय[ और उनके ͩकए जाने पर लगने वाले दंड का उãलेख होगा।
अÚयाय XVI
कारा का ͬचͩक×सा Ĥबंधन
57. बंदȣ कȧ Ĥाथͧमक èवाèØय देखभाल
1. Ĥ×येक कारा मɅ कम से कम एक ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ और ऐसे ͬचͩक×सा अधीनèथ अͬधकारȣ
हɉगे िजÛहɅ सरकार आवæयक समझे तथा जैसा ͩक Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत है, बंǑदयɉ के Ĥाथͧमक
èवाèØय और ͬचͩकि×सय देखभाल के ͧलए सरकारȣ मानदंडɉ और ͪवǓनदȶशɉ के अनुसार पुǽष
और मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए एक-एक अèपताल होगा।
2. अèपताल मɅ बाéय रोगी क¢ (ओपीडी) और अंतःरोगी क¢, ͫडèपɅसरȣ, Ĝेͧसंग Ǿम,
पैथोलॉिजकल Ĥयोगशाला, एÈस-रे èथापना, दंत ͬचͩक×सा क¢, आइसोलेशन और Èवारंटȣन
वाड[, रसोईघर और ͬचͩक×सा अपͧशçट Ǔनव[×य इकाई तथा ऐसी इकाई होगी िजसे सरकार
आवæयक समझे।
3. बीमार और अèवèथ बंǑदयɉ को क¢पाल Ĥभारȣ और उÍच क¢पाल ɮवारा उपचार के ͧलए
कारा अèपताल कȧ ओपीडी मɅ भेजा जाता है और यǑद त×काल ͬचͩक×सकȧय हèत¢ेप कȧ
आवæयकता होती है तो ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ या ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ कȧ अनुपिèथǓत मɅ
ͬचͩक×सा अधीनèथ ɮवारा उÛहɅ भतȸ ͩकया जा सकता है। ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ के
पचȶ(Ǔनधा[ǐरत औषͬध) और ͬचͩक×सा परामश[ को कारापाल को भेजा जाएगा जो परामश[ के
अनुसार दवा उपलÞध कराएगा या अÛय आवæयक åयवèथा करेगा। कारापाल और ͬचͩक×सा
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पदाͬधकारȣ गंभीर मामलɉ के बारे मɅ अधी¢क को सूͬचत करɅगे िजन पर त×काल Úयान देने या
रेफरल कȧ आवæयकता है।
58. मानͧसक èवाèØय - मनोवै£ाǓनक मूãयांकन और उपचार
सरकार, सामाÛय या ͪवशेष आदेश के ɮवारा मानͧसक èवाèØय संर¢ण अͬधǓनयम, 2017 कȧ
धारा 103 (अÚयाय XIII) मɅ उिãलͨखत बोड[ कȧ पूव[ अनुमǓत से मानͧसक बीमारȣ से Ēèत ͩकसी
भी बंदȣ को कारा अͧभर¢ा के èथान से राÏय/संघ राÏय ¢ेğ मɅ ͩकसी भी मानͧसक èवाèØय
ĤǓतçठान मɅ èथानांतǐरत करने का Ǔनदȶश दे सकती है। इस धारा के अंतग[त बंदȣ के èथानांतरण
कȧ ͪवͬध, साधन और ĤͩĐया ऐसी होगी, जैसी Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत कȧ जा सकती है।
59. ͬचͩक×सा अͬधकाǐरयɉ के Ǔनदȶशɉ का अͧभलेख
औषͬधयɉ कȧ आपूǓत[ के आदेशɉ या ऐसे मामलɉ से संबंͬधत Ǔनदȶशɉ, िजÛहɅ ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ
èवयं या उसके Ĥबंधन (देख-रेख) मɅ लागू करता है, को छोड़कर ͩकसी बंदȣ के संबंध मɅ ͬचͩक×सा
पदाͬधकारȣ या ͬचͩक×सा अधीनèथ ɮवारा Ǒदए गए सभी Ǔनदȶश,बंदȣ के इǓतवृǓत पğक मɅ या ऐसे
अÛय अͧभलेख मɅ, जैसा ͩक राÏय सरकार Ǔनयम ɮवारा ǓनǑद[çट करे, Ǒदन-ĤǓतǑदन Ĥͪवçट ͩकए
जाएंगे तथा कारापाल Ĥ×येक Ǔनदȶश के संबंध मɅ उसके अनुपालन ͩकए जाने या न ͩकए जाने के
तØय को बताते हुए उसके उͬचत èथान पर एक Ĥͪविçट करेगा, साथ मɅ Ĥͪविçट कȧ Ǔतͬथ के साथ
ऐसी ǑटÜपͨणयां, यǑद कोई हɉ, जो कारापाल करना ठȤक समझे।
60. उÍचतर कɅ ġ के ͧलए रेफरल
िजस बंदȣ को िजसे ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ कȧ राय मɅ अĒेतर उपचार कȧ आवæयकता हो, उसे उͬचत
Ĥाͬधकारȣ के अनुमोदन के अधीन उͬचत सशèğ पुͧलस सुर¢ा के अंतग[त सदर अèपताल या
उÍचतर कɅ ġɉ मɅ रेफर ͩकया जाएगा।
61. संĐामक, संचारȣ, गैर-संचारȣ और अͬधसूͬचत रोग
ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ बंǑदयɉ को होने वालȣ संĐामक, संचारȣ, गैर-संचारȣ और अͬधसूͬचत बीमाǐरयɉ
कȧ जांच और उपचार के ͧलए ͧसͪवल सज[न के साथ समÛवय èथाͪपत करɅगे।
62. महामारȣ
ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ कारा मɅ महामारȣ के Ĥकोप को Ǔनयंǒğत करने के ͧलए सरकार ɮवारा जारȣ
ǑदशाǓनदȶशɉ का पालन करने के ͧलए िजले के ͧसͪवल सज[न के साथ समÛवय èथाͪपत करɅगे।
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अÚयाय XVII
मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए कारा åयवèथा
63. मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए पृथÈकरण और पृथक आवास
1. सरकार मǑहला बंǑदयɉ के संसीमन के ͧलए उतनी संÉया मɅ अनÛय कारा èथाͪपत कर सकती
है, िजतनी वह आवæयक समझे, ताͩक मǑहला बंǑदयɉ को संसीͧमत रखा जा सके। मǑहला और
पुǽष दोनɉ Ĥकार के बंǑदयɉ के संसीमन के Ǔनͧमƣ कारा मɅ मǑहला बंǑदयɉ को एक पृथक भवन
पǐरसर अथवा उसी पǐरͧमǓत पǐरसर के एक पृथक खंड पǐरसर मɅ रखा जाएगा, िजसमɅ
पृथक Ĥवेश ɮवार होगा, ताͩक वे पुǽष बंǑदयɉ के संपक[ मɅ न आएं। पुǽष बंǑदयɉ के ͧलए
उपलÞध कराई गई सभी आधारभूत संरचना और सुͪवधाएं मǑहला बंǑदयɉ को भी Ĥदान कȧ जा
सकती हɇ, साथ हȣ ऐसी अÛय सुͪवधाएं भी जो उनकȧ लɇͬगक ͪवͧशçट आवæयकताओं को पूरा
करती हɉ ।
2. मǑहला कारा पǐरसर कȧ पǐरͧमǓत कȧ दȣवार इतनी ऊंची होगी ͩक गोपनीयता बनाए रखने के
ͧलए पुǽष क¢ो तथा Ǔनगरानी टावर से मǑहला कारा पǐरसर कȧ Ǻæयता बाͬधत हो।
3. मǑहला कारा पǐरसर मɅ एक अèपताल, आवæयक आधारभूत संरचना, रसोईघर, भोजन क¢,
काय[शाला, पुèतकालय, मनोरंजन केÛġ तथा सरकार ɮवारा उपयुÈत समझी जाने वालȣ अÛय
संरचना होगी।
4. मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए Ǔनयमɉ के अनुसार पृथक मुलाकात क¢ उपलÞध होगा।
5. केवल कत[åय पालȣ पǐरवत[न के समय उÍच क¢पाल ɮवारा मǑहला कारा पǐरसर के क¢ो मɅ
संसीͧमत मǑहला बंǑदयɉ कȧ संÉया कȧ पुिçट करने के ͧलए एक संͯ¢Üत ħमण करने के
अलावा मǑहला कारा पǐरसर कȧ सुर¢ा केवल मǑहला क¢पालɉ ɮवारा कȧ जाएगी
6. अधी¢क या कारापाल अÛय मǑहला क¢पालɉ कȧ उपिèथǓत मɅ मǑहला कारा पǐरसर तथा क¢ो
का ħमण करɅगे और यǑद ͩकसी आपातकालȣन िèथǓत मɅ उÛहɅ नंबरबंदȣ के बाद मǑहला कारा
पǐरसर का ħमण करना पड़े तो उनके साथ कत[åय पर ǓनयुÈत उÍच क¢पाल भी होगा।
7. कोई भी पुǽष बंदȣ ͩकसी भी बहाने से मǑहला कारा पǐरसर मɅ Ĥवेश नहȣं करेगा , ͧसवाय
सुर¢ा Ĥोटोकॉल के अंतग[त मरàमǓत और सफाई कायɟ के ͧलये।
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64. मǑहला बंǑदयɉ के Ĥजनन èवाèØय का संर¢ण
मǑहला बंǑदयɉ के Ĥजनन èवाèØय और माͧसक धम[ èवÍछता को Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत
ĤͩĐया ɮवारासंरͯ¢त ͩकया जाएगा और उसे अͧभलेͨखत ͩकया जाएगा।
65. गभ[वती मǑहला बंदȣ
Ĥवेश के समय Ĥ×येक मǑहला बंदȣ का गभा[वèथा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। यǑद गभ[वती पाई जाती
है, तो ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ इस पǐरिèथǓत कȧ सूचना अधी¢क को देगा। ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ
गभ[वती मǑहला बंदȣ को Ĥसवपूव[ और Ĥसवोƣर देखभाल, सोनोĒाफȧ और èğी रोग संबंधी परामश[
के ͧलए िजला अèपताल मɅ रेफर करना सुǓनिæचत करेगा। ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ गभ[वती मǑहला
बंदȣ को कारा या कारा अèपताल मɅ बÍचे को जÛम नहȣं देना चाǑहए, बिãक अǓनवाय[ Ǿप से
ĤसूǓत वाड[ और सज[रȣ ͪवभाग से सुसिÏजत िजला अèपताल मɅ जÛम देना चाǑहए। ͬचͩक×सा
पदाͬधकारȣ ɮवारा गभ[वती और èतनपान कराने वालȣ माताओं के ͧलए Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत
ͩकए पोषण आहार और आवæयक दवाएँ और पूरक आहार Ĥदान ͩकए जाएँगे।
66. मǑहला बंदȣ के साथ बÍचे
मǑहला बंǑदयɉ को अपने बÍचɉ को मǑहला क¢ मɅ तब तक अपने साथ रखना होगा जब तक ͩक
बÍचा छह वष[ कȧ आयु या सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत आयु ĤाÜत नहȣं कर लेता। अपनी माताओं के
साथ रहने वाले बÍचɉ को उनकȧ आवæयकता के अनुसार आहार, èवाèØय देखभाल, उनकȧ आयु के
अनुसार टȣकाकरण और Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत अÛय सुͪवधाएं Ĥदान कȧ जाएंगी। बÍचɉ को
ͧश¢ा देने और उनकȧ सं£ाना×मक ¢मताओं के ͪवकास के ͧलए Ĥ×येक कारा मɅ Đेच कȧ èथापना
कȧ जाएगी।
67. यौन उ×पीड़न कȧ ͧशकायतɉ कȧ जांच
ͩकसी मǑहला बंदȣ के यौन उ×पीड़न कȧ ͧशकायत या सूचना पर ͪवͬधक Ĥावधानɉ के अनुसार
कार[वाई कȧ जाएगी।
अÚयाय XVIII
ĚांसजɅडर बंदȣ
68. ĚांसजɅडर बंǑदयɉ के ͧलए कारा åयवèथा
1. Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया के अनुसार ĚांसजɅडर बंǑदयɉ, Ěांसपुǽष और ĚांसमǑहला
दोनɉ के संसीमन के ͧलए पǐरसर/क¢ उपलÞध कराए जा सकते हɇ।
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2. ĚांसजɅडर बंǑदयɉ को ͩकसी भी ͪवͧशçट èवाèØय देखभाल या मनो-सामािजक आवæयकता के
ͧलए अͧभगमन Ĥदान कȧ जा सकती है। ĚांसजɅडर बंǑदयɉ को सुधार काय[Đमɉ और गǓतͪवͬधयɉ
के ͧलए अͧभगमन Ĥदान कȧ जा सकती है।
अÚयाय XIX
सुधारा×मक हèत¢ेप के ͧलए केस Ĥबंधन
69. सज़ा कालावͬध Ǔनयोजन के ͧलए केस Ĥबंधन इकाई
1. कारा मɅ Ĥवेश और आगमन के बाद बंǑदयɉ को उनके आवास के Ĥकार (Ĥकोçठ, क¢ या
ĤशासǓनक पृथÈकरण) मɅ रखने के ͧलए सुर¢ा वगȸकरण के अधीन ͩकया जाता है ताͩक
अͧभर¢ा ĤǓतबंध और पय[वे¢ण के èतर को सुǓनिæचत ͩकया जा सके। अͧभर¢ा और
पय[वे¢ण के èतर के अनुसार, कारा मɅ बंǑदयɉ मɅ केस मैनेजमɅट यूǓनट ɮवारा Đͧमक,
अनुĮͪवत और लͯ¢त तरȣके से सुधारा×मक हèत¢ेप करने के ͧलए ͪवचार ͩकयाजाता है।
Ĥ×येक बंदȣ को एक केस अͬधकारȣ सɋपा जाता है जो केस मैनेजर को हèत¢ेप कȧ ĤगǓत कȧ
ǐरपोट[ करता है। केस मैनेजमɅट यूǓनट बंǑदयɉ को समाज मɅ उनके सफल पुन: Ĥवेश और
पुनवा[स के ͧलए तैयार करती है। Ǔनयमɉ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत अनुĐमɉ के माÚयम से केस Ĥबंधन
ĤͩĐया को Įेçठतर पǐरणाम के ͧलए अͧभलेͨखत और ͪवæलेषण ͩकया जाएगा।
2. Ǔनयमɉ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत सुधारा×मक हèत¢ेपɉ के अंतग[त सा¢रता और ͧश¢ा ǓनरÛतर रखना,
åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण के माÚयम से कौशल-सेट ͪवकास और कारा काय[शाला मɅ पाǐरĮͧमक
काय[ असाइनमɅट सिàमͧलत हो सकते हɇ, लेͩकन इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ। केस Ĥबंधन
इकाई अनुĐͧमक आउटपुट कȧ Ǔनगरानी करेगी और बंǑदयɉ को माग[दश[न Ĥदान करेगी।
3. अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ के अनुसार बंǑदयɉ को सुधारा×मक हèत¢ेप के साधन के Ǿप मɅ
उɮदेæयपूण[ गǓतͪवͬधयɉ मɅ लगाया जाएगा। इन उɮदेæयपूण[ गǓतͪवͬधयɉ मɅ सतत ͧश¢ा,
åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण के माÚयम से कौशल-सेट का ͪवकास या सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत
पाǐरĮाͧमक के आधार पर काय[ आवंटन सिàमͧलत हɉगे।
4. Ĥभारȣ अͬधकारȣ कारा के Ǒदन-ĤǓतǑदन के Ĥशासन और Ĥबंधन के ͧलए Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ के
अनुसार बंǑदयɉ कȧ सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
5. ͧसɮध दोषी बंǑदयɉ ɮवारा अिज[त पाǐरĮाͧमक का एक Ǔनिæचत Ǒहèसा Ǔनयमɉ के अनुसार
पीͫड़त या पीͫड़त के आͬĮत को Ǒदया जाएगा।
6. ͩकसी भी बंदȣ को ͩकसी भी ¢मता मɅ कोई काय[ तब तक नहȣं सɋपा जाएगा जब तक ͩक
ͬचͩक×सा अͬधकारȣ यह न पता लगा ले और Ĥमाͨणत न कर दे ͩक वह अपनी शारȣǐरक और
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मानͧसक िèथǓत के अनुǾप Įम कȧ Įेणी मɅ वगȸकृत उस काय[ को करने के ͧलए शारȣǐरक
और मानͧसक Ǿप से èवèथ है।
7.
ͩकसी भी बंदȣ को जाǓत, पंथ या धम[ के आधार पर कोई काम आवंǑटत
ͩकया नहȣं जाएगा। काय[ आवंटन कभी भी जाǓतगत अयोÊयता से Ĥभाͪवत नहȣं होगा।
8. जब ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ कȧ यह राय हो ͩक ͩकसी बंदȣ का èवाèØय ͩकसी Ĥकार या Įेणी के
Įम पर Ǔनयोजन के कारण पीͫड़त हो रहा है, तो ऐसे बंदȣ को उस Įम पर Ǔनयोिजत नहȣं
ͩकया जाएगा, बिãक ऐसे अÛय Ĥकार या Įेणी के Įम पर रखा जाएगा, िजसे ͬचͩक×सा
पदाͬधकारȣ उसके ͧलए उपयुÈत समझे।
अÚयाय XX
मुÈत और अध[मुÈत कारा
70. मुÈत और अध[ मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथान
1. सरकार आवæयकतानुसार बंǑदयɉ के ͧलए अͬधक से अͬधक मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं
सुधारा×मक संèथान èथाͪपत एवं संचाͧलत कर सकती है।
2. सरकार ऐसे अͬधक मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथान मɅ ऐसी सुͪवधाएं या
ǐरयायतɅ दे सकती है जो बंदȣ को समाज मɅ उसके पुनवा[स मɅ सहायता कर सकती हɇ, जैसा ͩक
Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है।
3. मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथानɉ के Ĥबंधन के Ǔनयम सरकार ɮवारा
Ǔनधा[ǐरत ͩकए जाएंगे िजनके अंतग[त ऐसे सुधारा×मक संèथानɉ मɅ èथानांतǐरत ͩकए जा सकने
वाले बंǑदयɉ कȧ चयन ĤͩĐया और पाğता, मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथानɉ
मɅ èथानांतरण कȧ ͩकसी शत[ का उãलंघन करने वाले बंǑदयɉ पर कार[वाई आǑद सिàमͧलत
हɉगे।
अÚयाय XXI
कारा अवकाश
71. पैरोल और फरलो
1. उपयुÈत ͧसɮधदोष बंǑदयɉ को अÍछे आचरण और सुधारा×मक उपचार के ĤǓत संवेदनशीलता के
ͧलए Ĥो×साहन के Ǿप मɅ अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत (कारा अवकाश) Ĥदान ͩकया जा सकता है,
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िजसका उɮदेæय उनके पुनवा[सन के ͧलए हो, जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा
सकता है।
2. कारा अवकाश के Ǔनàन Ĥकार हो सकते हɇ:
1. साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत
2. आपातकालȣन अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत
3. अèथाई अवकाश (फरलो)
3. स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा पाğता युÈत ͧसÚददोष बंǑदयɉ को Ǔनयͧमत/ साधारण अèथाई कारा
Ǔनमु[िÈत ऐसी शतɟ पर और ऐसे उɮदेæयɉ के ͧलए दȣ जा सकती है, जो Ǔनयमɉ के अंतग[त
Ǔनधा[ǐरत कȧ जा सकती हɇ। Ǔनयͧमत/ साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत पर ǒबताई गई अवͬध
एक बार मɅ तीस Ǒदनɉ से अͬधक नहȣं हो सकती है और एक वष[ मɅ एक से अͬधक बार नहȣं
दȣ जा सकती है। Ǔनयͧमत/ साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत पर ǒबताई गई अवͬध को सजा के
अंश के Ǿप मɅ नहȣं ͬगना जाएगा।
4. आपातकालȣन अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा आकिèमक या आपातकालȣन
पǐरिèथǓतयɉ मɅ पाğता युÈत ͧसÚददोष बंǑदयɉ को पुͧलस सुर¢ा के अंतग[त Ǔनयमɉ के अंतग[त
Ǔनधा[ǐरत 48 घंटे तक कȧ अवͬध के ͧलए दȣ जा सकती है। इस अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत के
अंतग[त ǒबताई गई अवͬध को सजा के अंश के Ǿप मɅ ͬगना जाएगा।
5. स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा कारा मɅ अÍछे आचरण और अनुशासन को बनाए रखने के ͧलए
Ĥो×साहन के तौर पर पाğता युÈत बंǑदयɉ को, वैसी सजा अवͬध जो सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत
कȧ गई हो, के पूण[ करने के उपराÛत, एक साल मɅ वैसी Ǔनिæचत अͬधकतम अवͬध िजसे
सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कȧ गई हो, फरलो के Ǿप मɅ अनुदान कȧ जा सकती है। फरलो के
अंतग[त åयतीत गई अवͬध को बंदȣ ɮवारा काटȣ गई सजा अवͬध के अंश के Ǿप मɅ गणना कȧ
जाएगी । संघ के सशèğ बलɉ से संबंͬधत ͩकसी भी कानून ɮवारा शाͧसत बंǑदयɉ के ͧलए,
अवकाश का अनुदान उन कानूनɉ के Ĥावधानɉ के अधीन होगा। लोकǑहत सुर¢ा और पैरोल
लंघन (जंͪपंग) को रोकने के ͧलए, ऐसे बंǑदयɉ को उनकȧ आवाजाहȣ और गǓतͪवͬध कȧ
Ǔनगरानी के ͧलए इलेÈĚॉǓनक Ěैͩकंग ͫडवाइस पहनने कȧ उनकȧ सहमǓत के शत[ पर हȣ कारा
अवकाश Ǒदया जा सकता है। बंदȣ ɮवारा कारा अवकाश अंतग[त ͩकए गए ͩकसी भी Ĥकार के
ͪवͬधक उãलंघन के ͧलए कारा अवकाश Ǔनरèत कर Ǒदया जाएगा, तथा इसके अǓतǐरÈत
Ǔनयमɉ के अंतग[त भͪवçय मɅ Ǒदया जाने वाला ͩकसी भी कारा अवकाश ͧलए अयोÊय घोͪषत
कर Ǒदया जाएगा। यǑद पैरोल या फरलो पर कारा मुÈत कोई बंदȣ Ǔनयत Ǔतͬथ पर
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आ×मसमप[ण करने मɅ ͪवफल रहता है, तो कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ कȧ सूचना पर, पुͧलस
ɮवारा, भारतीय Ûयाय संǑहता, 2023 कȧ धारा 262 के Ĥावधानɉ के अंतग[त बंदȣ को ͬगरÝतार
ͩकया जायगा तथा ͪवͬधक Ĥावधानɉ के अनुसार कार[वाई कȧ जाएगी।
अÚयाय XXII
कारा का Ǔनरȣ¢ण और पǐरदश[क का बोड[
72. कारा का Ǔनरȣ¢ण
1. कारा के Ǔनरȣ¢ण के ͧलए ɮवय परत åयवèथा हो सकती है:
1. वǐरçठ कारा अͬधकाǐरयɉ ɮवारा Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाना - कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं
के Ĥमुख Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत समय-समय पर ͩकसी उपयुÈत रɇक के
अͬधकारȣ ɮवारा कारा का Ǔनरȣ¢ण कर सकते हɇ;
2. पǐरदश[क बोड[ ɮवारा ͩकए गए Ǔनरȣ¢ण - पǐरदश[क बोड[ का नेतृ×व Ĥधान िजला एवं
सğ Ûयायाधीश/िजला एवं अǓतǐरÈत सğ Ûयायाधीश/मुÉय ÛयाǓयक मिजèĚेट/उप-
ͪवभागीय ÛयाǓयक मिजèĚेट ɮवारा ͩकया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, और
इसमɅ ऐसे कायɟ को करने के ͧलए ऐसे अÛय सरकारȣ और गैर-सरकारȣ सदèय
सिàमͧलत हो सकते हɇ, जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है।
2. Ĥ×येक Ǔनरȣ¢ण के बाद कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ और कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के
Ǔनरȣ¢णालय के Ĥमुख को ͧलͨखत ǐरपोट[ दȣ जाएगी।
अÚयाय XXIII
देखभाल एवं पुनवा[स सेवाएं
73. कारामुिÈत उƣर काल देखभाल और पुनवा[स सेवाएं सरकार कारा से मुÈत ͩकए गए सभी
अभावĒèत बंǑदयɉ को पæचातवतȸ देखभाल सेवाएं Ĥदान करने का Ĥयास कर सकती है , ताͩक
उनका पुनवा[स सुǓनिæचत ͩकया जा सके और समाज मɅ उनका पुनः एकȧकरण हो सके तथा उनके
पुनः अपराध करने कȧ संभावना कम हो सके।
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अÚयाय XXIV
ͧमͬĮत
74. ͪवͬधक सहायता
सरकार 'ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम, 1987' के Ĥावधानɉ तथा राçĚȣय ͪवͬधक सेवा
Ĥाͬधकरण/राÏय ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण/िजला ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक
संचालन ĤͩĐया के अनुसार या Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया के अनुसार बंǑदयɉ को
Ǔनःशुãक ͪवͬधक सहायता कȧ सुͪवधा Ĥदान कर सकती है।
75. Ĥ×येक िजले के ͧलए ͪवचाराधीन बंǑदयɉ कȧ समी¢ा सͧमǓत का गठन
1. Ĥ×येक िजले के ͧलए एक ͪवचाराधीन बंदȣ समी¢ा सͧमǓत होगी, िजसके अÚय¢ Ĥधान िजला
एवं सğ Ûयायाधीश हɉगे तथा इसमɅ ऐसे अÛय सदèय हɉगे तथा यह ऐसे काय[ करेगी, जैसा
Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है।
2. सͧमǓत समय-समय पर बैठक करेगी तथा िजले कȧ सभी कारा मɅ पाğता युÈत बंǑदयɉ के
Ĥकरण कȧ समी¢ा करेगी तथा उͬचत अनुशंसा करेगी।
76. बंदȣ कȧ मौत पर ǐरपोट[
ͩकसी भी बंदȣ कȧ मृ×यु होने पर, ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत मामले के
सभी Ĥासंͬगक ͪववरण और ͪववरण तुरंत ǐरकॉड[ करेगा और ǐरपोट[ कारा के Ĥभारȣ पदाͬधकारȣ और
कारा और सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख को भेजेगा।
77. कɇ टȣन और ͪवĐय केÛġɉ कȧ èथापना Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया के अनुसार, बंǑदयɉ,
कारा कम[चाǐरयɉ और सामाÛय जन को कारा उ×पादɉ सǑहत उ×पादɉ के ͪवĐय के ͧलए कारा मɅ
कɇ टȣन और ͪवĐय केÛġ èथाͪपत ͩकए जा सकते हɇ।
78. ͧशकायत Ǔनवारण तंğ
बंǑदयɉ और कारा कम[चाǐरयɉ कȧ ͧशकायतɉ के Ǔनवारण के ͧलए Ǔनयमɉ के अंतग[त एक उपयुÈत
åयवèथा Ǔनधा[ǐरत कȧ जा सकती है।
79. बंǑदयɉ के वगȸकरण, पृथÈकरण और काय[ असाइनमɅट मɅ जाǓत आधाǐरत भेदभाव का Ǔनषेध
1. यह सुǓनिæचत ͩकया जाएगा ͩक जाǓत के आधार पर बंǑदयɉ का कोई भेदभाव /वगȸकरण/
पृथÈकरण न हो।
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2. यह सÉती से सुǓनिæचत ͩकया जाएगा ͩक कारा मɅ ͩकसी भी कत[åय/काय[ के आवंटन मɅ
बंǑदयɉ के साथ उनकȧ जाǓत के आधार पर कोई भेदभाव न हो।
3. पǐरदश[क बोड[ ɮवारा ͩकसी भी Ǔनरȣ¢ण या ħमण मɅ यह देखा जाएगा ͩक वगȸकरण, ǓनयुिÈत,
पृथÈकरण और काय[ आवंटन मɅ जाǓत, पंथ या धम[ के आधार पर कोई भेदभाव न हो।
4. "मैनुअल èकैवɅजर के Ǿप मɅ रोजगार का Ǔनषेध और उनका पुनवा[स अͬधǓनयम, 2013" के
Ĥावधानɉ का कारा एवं सुधारा×मक संèथानɉ मɅ भी बाÚयकारȣ Ĥभाव होगा। कारा के अंदर
हाथ से मैला ढोने या सीवर या सेिÜटक टɇक कȧ खतरनाक सफाई कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ
जायगी
80. हड़ताल और आंदोलन पर ĤǓतबंध
ͩकसी भी बंदȣ, पǐरदश[क, कारा मɅ काय[रत ͩकसी भी åयिÈत को ͩकसी अनुरोध या मांग को ĤाÜत
करने के ͧलए कारा के अंदर हड़ताल करने या कोई आंदोलन शुǾ करने या जारȣ रखने का कोई
अͬधकार नहȣं होगा।
81. कारा आपातिèथǓतयाँ
Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत Ĥावधानɉ के अनुसार कारा Ĥभारȣ अͬधकारȣ, कारा मɅ ͩकसी भी
आपातकालȣन िèथǓत को रोकने और Ǔनयंǒğत करने के ͧलए आवæयक उपकरणɉ का Đय करेगा
और आकिèमक योजना कȧ तैयारȣ सǑहत सभी उͬचत उपाय करेगा , िजसमɅ ×वǐरत ĤǓतͩĐया दल
आǑद कȧ उपलÞधता सुǓनिæचत करना और आपदा Ĥबंधन अͬधǓनयम, 2005 या ͩकसी अÛय
Ĥासंͬगक अͬधǓनयम और ͩकसी स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा जारȣ आदेशɉ या Ǔनदȶशɉ के अनुǾप कोई
अÛय Ĥावधान सिàमͧलत है।
82. बंǑदयɉ कȧ बाéय अͧभर¢ा, Ǔनयंğण और रोजगार
एक बंदȣ को जब ͩकसी ऐसे कारा से बाहर ले जाया जा रहा हो, िजसमɅ वह ͪवͬधपूव[क पǐरǽɮध
हो, या उसे उपèथापन के ͧलए Ûयायालय मɅ या ͬचͩक×सा उपचार के ͧलए अèपताल मɅ ले जाया
जा रहा हो, या जब कभी वह बाहर काय[ कर रहा हो या ͩकसी अÛय Ĥकार से ͩकसी ऐसे कारा कȧ
सीमाओं से परे हो, जो ऐसे कारा के ͩकसी कारा अͬधकारȣ या ऐसे कत[åय के ͧलए Ǔनयुक् त ͩकसी
अÛय अͬधकारȣ कȧ ͪवͬधपूव[क अͧभर¢ा या Ǔनयंğण मɅ हो, तो उसे कारा मɅ समझा जाएगा और
वह सभी Ǔनदȶशɉ और अनुशासन के अधीन होगा, मानो वह वाèतव मɅ कारा मɅ हो।
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83. कारा ͪवकास बोड[
1. राÏय सरकार Įेçठतर कारा Ĥबंधन, बंǑदयɉ के ͧलए सुधारा×मक और संशोÚना×मक गǓतͪवͬधयɉ
तथा कारा कम[चाǐरयɉ के कãयाण के ͧलए कारा के आधारभूत संरचना और सुͪवधाओं के
आधुǓनकȧकरण के उɮदेæय से कारा ͪवकास बोड[ कȧ èथापना कर सकती है।
2. ऐसे बोड[ कȧ संरचना, उसके उƣरदाǓय×व तथा शासन का Ĥकार आǑद ऐसा होगा जैसा Ǔनयमɉ
के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।
84. शिÈतयɉ का Ĥ×यायोजन
इस अͬधǓनयम ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग और पालन ऐसे अͬधकाǐरयɉ ɮवारा ͩकया जा
सकेगा िजÛहɅ सरकार इस संबंध मɅ ͬचिéनत करे।
85. लेखा एवं अंके¢ण
Ĥ×येक कारा के लेखा का संर¢ण और अंके¢ण इस Ĥकार से ͩकया जाएगा, जैसा सरकार ɮवारा
Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाए।
86. सɮभावनापूव[क कȧ गई कार[वाई का संर¢ण
इस अͬधǓनयम या इसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ या Ǔनग[त ͩकए गए आदेशɉ या Ǔनदेशɉ के
अनुसरण मɅ सɮभावपूव[क कȧ गई या कȧ जाने के ͧलए आशǓयत ͩकसी बात के संबंध मɅ सरकार
या सरकार के ͩकसी पदाͬधकारȣ के ͪवǽɮध कोई वाद, अͧभयोजन या अÛय ͪवͬधक काय[वाहȣ नहȣं
कȧ जाएगी।
87. सरकार कȧ Ǔनयम बनाने कȧ शिÈतयाँ
सरकार आͬधकाǐरक राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा इस अͬधǓनयम के अनुǾप Ǔनयम बना सकती है
िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɇ परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ:
1. उस कृ×य को पǐरभाͪषत करना जो काराअपराध माना जाएगा;
2. कारा-अपराधɉ को गंभीर और छोटे अपराधɉ मɅ वगȸकृत करना;
3. इस अͬधǓनयम के अधीन अनु£ेय दÖड Ǔनिæचत करना जो कारा अपराध या उसकȧ Įेͨणयɉ
के ͧलए Ǒदए जाएंगे;
4. उन पǐरिèथǓतयɉ कȧ घोषणा करना िजनमɅ कारा अपराध और भारतीय Ûयाय संǑहता,
2023 के अंतग[त अपराध दोनɉ का गठन करने वाले कृ×यɉ को कारा-अपराध के Ǿप मɅ
माना जा सकता है या नहȣं माना जा सकता है;
5. सजा कम करने के ͧलए अंक (माक[ ) या पǐरहार Ĥदान करने के ͧलए;
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6. ͩकसी भी बंदȣ या बंǑदयɉ के समूह के ͪवǽɮध ͩकसी उपġव या पलायन के Ĥयास के मामले
मɅ हͬथयारɉ के उपयोग को ͪवǓनयͧमत करना;
7. उन पǐरिèथǓतयɉ को पǐरभाͪषत करना और उन शतɟ को ͪवǓनयͧमत करना िजनके अंतग[त
मृ×यु के खतरे मɅ बंǑदयɉ को कारा मुÈत ͩकया जा सकता है;
8. वत[मान कारा का नाम बदलने या नवǓनͧम[त कारा का नाम Ǔनधा[ǐरत करने के ͧलए
9. कारा के वगȸकरण, तथा क¢ो, Ĥकोçठ और अÛय ǓनǾɮध èथानɉ के वण[न और Ǔनमा[ण के
ͧलए;
10. Ĥ×येक वग[ के कारा मɅ बंद ͩकए जाने वाले बंǑदयɉ कȧ संÉया, अवͬध या सजा के èवǾप
या अÛयथा ͪवǓनयमन के ͧलए;
11. कारा के Ĥशासन के ͧलए तथा इस अͬधǓनयम के अधीन ǓनयुÈत सभी अͬधकाǐरयɉ कȧ
ǓनयुिÈत के ͧलए;
12. आपराͬधक बंǑदयɉ और ͧसͪवल बंǑदयɉ के भोजन, ǒबèतर और कपड़ɉ के संबंध मɅ, िजनका
Ĥबंध उनकȧ èवयं कȧ लागत से नहȣं ͩकया जाता है;
13. कारा के भीतर या बाहर ͧसɮधदोष बंǑदयɉ के रोजगार, Ǔनदȶश और Ǔनयंğण के ͧलए;
14. उन वèतु को पǐरभाͪषत करना िजनका ǒबना उͬचत Ĥाͬधकार के कारा मɅ Ĥͪवçट या
Ǔनçकासन ĤǓतबंͬधत है;
15. Įम के Ǿपɉ को वगȸकृत और Ǔनधा[ǐरत करने तथा Įम से ͪवĮाम कȧ अवͬध को
ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए ;
16. बंǑदयɉ के रोजगार से ĤाÜत आय के åयवèथापन को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए;
17. सुर¢ा वगȸकरण और बंǑदयɉ के पृथÈकरण सǑहत वगȸकरण के ͧलए;
18. अͬधǓनयम के अÚयाय X मɅ Ǒदए गए Ĥावधान के अनुसार बंǑदयɉ के कारावास को
ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए।
19. इǓतवृǓत पğक कȧ तैयारȣ और संर¢ण के ͧलए;
20. कारा अͬधदश[क के Ǿप मɅ बंǑदयɉ के चयन और ǓनयुिÈत के ͧलए;
21. अÍछे आचरण के ͧलए पुरèकार हेतु:
22. ऐसे बंǑदयɉ के èथानांतरण को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए िजनकȧ कारावास कȧ अवͬध
समाÜत होने वालȣ है; तथाͪप, ͩकसी अÛय राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कȧ राÏय सरकार कȧ
सहमǓत के अधीन, िजसमɅ बंदȣ को èथानांतǐरत ͩकया जाना है;
23. बंǑदयɉ के अपील और याͬचकाओं के Ĥसारण तथा उनके ͧमğɉ के साथ उनके संवाद को
ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए;
24. कारा मɅ पǐरदश[क कȧ ǓनयुिÈत एवं माग[दश[न के ͧलए;
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25. इस अͬधǓनयम के अधीन कोई भी या सभी उपबंधɉ को भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता,
2023 कȧ धारा 457 के अधीन ǓनयुÈत उप कारा या ͪवशेष कारा èथानɉ पर तथा उनमɅ
Ǔनयोिजत अͬधकाǐरयɉ और पǐरǽɮध बंǑदयɉ पर ͪवèताǐरत करने के ͧलए;
26. कारा के ͫडिजटल Ǿपांतरन के ͧलए;
27. कारा मɅ सुर¢ा Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधçठापन के ͧलए;
28. कारा मɅ साइबर सुर¢ा के ͧलए;
29. बंǑदयɉ के Ĥवेश, अͧभर¢ा, रोजगार, आहार, उपचार और मुिÈत के संबंध मɅ ;
30. आवæयकता और अपे¢ाओं के अनुसार कारा और सुधारा×मक सेवाओं मɅ नए पद èवीकृत
करने के ͧलए;
31. कारा अͬधकाǐरयɉ के नए कत[åयɉ को जोड़ने या हटाने के साथ पǐरभाͪषत कत[åयɉ के दायरे
को बढ़ाने के ͧलए;
32. कारा हèतक मɅ संशोधन हेतु Ĥèताव;
33. कारा Ĥबंधन और उससे संबंͬधत कोई भी मामला: और
34. सामाÛयतः इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ को काया[िÛवत करने के ͧलए।
88. Ǔनरसन और åयावृǓत
1. झारखंड राÏय पर लागू कारा अͬधǓनयम, 1894 (1894 का 9), बंदȣ अͬधǓनयम, 1900
(1900 का 3) और बंदȣ èथानांतरण अͬधǓनयम, 1950 (1950 का 29) को इसके ɮवारा
Ǔनरèत ͩकया जाता है।
2. इस अͬधǓनयम के होते हुए भी, इन अͬधǓनयमɉ के अधीन बनाए गए और इस अͬधǓनयम
के Ĥारंभ से ठȤक पहले Ĥवृƣ कारɉ से संबंͬधत सभी Ǔनयम, ͪवǓनयम, आदेश, Ǔनदेश,
अͬधसूचनाएं, जहां तक वे इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ से असंगत या ĤǓतकूल हɇ, तब तक
Ĥवृƣ बनी रहɅगी जब तक ͩक उÛहɅ इस अͬधǓनयम के अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ ɮवारा
पǐरवǓत[त, संशोͬधत या Ǔनरͧसत नहȣं कर Ǒदया जाता।
89. कǑठनाइयɉ को दूर करने कȧ शिÈत
1. यǑद इस अͬधǓनयम के ͩकसी उपबंध को Ĥभावी करने मɅ कोई कǑठनाई उ×पÛन होती है
तो सरकार, राजपğ मɅ Ĥकाͧशत आदेश ɮवारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे उपाय कर
सकेगी जो इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ से असंगत न हɉ और जो कǑठनाई को दूर करने के
ͧलए आवæयक या समीचीन Ĥतीत हɉ।
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2. सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पाǐरत कर सकेगी जो इस अͬधǓनयम के Ĥारंभ
कȧ तारȣख से पूव[तर ͩकसी तारȣख से Ĥभावी होगा ।
राजेश शरण ͧसंह,
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 191 – 50