झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
2 वैशाख, 1947 (श०)
संÉ या – 183 राँची, मंगलवार, 22 अĤैल, 2025 (ई०)
जल संसाधन ͪवभाग
--------
संकãप
4 अÈटूबर, 2024
संिचका सं०:-3/पी०एम०सी०/ िविवध/642/2023--
िवषयः-भारत सरकार Ȫारा िविभɄ सरकारी सं̾थान/अȠŊसरकारी सं̾थान/िनजी
सं̾थान/अɊ को आवंिटत कोल ɰॉक से होकर गुजरने वाले झारखǷ राǛाȶगŊत नदी, सįरता,
नाला या Ůाकृितक जल-संŤह के जल Ůवाह को पथाȶįरत (Divert) करने से सɾंिधत Standard
Operating Procedure-cum-Guidelines जारी करने के संबंध मŐ।
भारत सरकार Ȫारा िविभɄ सरकारी सं̾थान/ अȠŊसरकारी सं̾थान/िनजी सं̾थान/अɊ (एजŐसी) को
कोल ɰॉक आवंिटत िकया जा रहा है। आवंिटत कोल ɰॉक से होकर राǛ की नदी, सįरता, नाला का Ůवाह
होता है एवं Ůाकृितक जल-संŤह भी पाया जाता है। आवंिटत कोल ɰाक से उȂनन हेतु यह आवʴक हो
जाता है िक कोल ɰॉक से होकर गुजरने वाले नदी, सįरता, नाला अथवा Ůाकृितक जल-संŤह के जल Ůवाह को
पथाȶįरत िकया जाए। भारत सरकार Ȫारा सरकारी सं̾थान/अȠŊसरकारी सं̾थान/िनजी सं̾थान/अɊ को
आवंिटत कोल ɰॉक से नदी, सįरता, नाला या Ůाकृितक जल-संŤह के गुजरने के कारण ƗेũाȶगŊत खनन कायŊ
Ůभािवत होने की संभावना के मȞेनजर, उƅ नदी, सįरता, नाला या Ůाकृितक जल-संŤह के जल Ůवाह का
गोपनीय
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 22 अĤैल, 2025
पथांतरण हेतु सहमित Ůदान करने के िनिमȅ संदिभŊत एजŐसी से जल संसाधन िवभाग को अनुरोध पũ Ůाɑ हो
रहे है।
2. भारत के संͪवधान के Seventh Schedule (Article 246) ListII-State List कȧ Ĥͪविçट-17 (Water, that is to
say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water
power subject to the provisions of Entry 56 of List I) के अंतग[त जल राÏय सरकार का ͪवषय है।
3. राÏय सरकार ɮवारा अͬधǓनयͧमत ͧसंचाई अͬधǓनयम,1997 (Đमेण झारखÖड सरकार ɮवारा अंगीकृत) कȧ धारा-2 मɅ
वͨण[त Ĥावधानɉ के अनुसार ͩकसी नदȣ, सǐरता, झील या ĤाकृǓतक जल-संĒह या ĤाकृǓतक जल Ǔनकास तथा भू-गभ[
जल Ǔनकास िजस पर राÏय सरकार के अͬधǓनयम के उपबंधɉ को लागू ͩकया गया है, वह ͧसंचाई सकम[ कȧ Įेणी मɅ
आता है। उÈत अͬधǓनयम कȧ धारा-102 के तहत ͩकसी ͧसंचाई सरणी के समीप खान-उ×पाद या ͧमटटȣ जमा करने
पर Ǔनषेध है।
4. पया[वरण, वन और जलवायु पǐरवत[न मंğालय, भारत सरकार ɮवारा जारȣ पǐरपğ के अनुसार ͩकसी भी कोल खनन
पǐरयोजना के ͩĐयाÛवयन हेतु पया[वरणीय मंजूरȣ ĤाÜत करने के Đम मɅ पǐरयोजना के ¢ेğाÛतग[त ĤाकृǓतक जल-
धारा (Natural Water-Course) पड़ने कȧ िèथǓत मɅ, पǐरयोजना Ĥèतावक (Project Proponent)/एजɅसी ɮवारा
उÈत ĤाकृǓतक जल- धारा के जल Ĥवाह को पथाÛतǐरत (Divert) करने से पूव[ सàबंͬधत राÏय सरकार से अनापͪƣ
पğ ĤाÜत करना आवæयक है।
5. पथांतरण कȧ इस आवæयकता के मɮदेनजर तथा नदȣ, नाला एवं सǐरता के पथांतरण के उपराÛत Downstream मɅ
उसके ĤाकृǓतक èवǽप को बरकरार/यथावत रखने हेतु कɅ ġ सरकार एवं राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानदंडो के
अनुसार पथांतरण ͩकये जाने हेतु एक माग[दͧश[का Ǔनग[त ͩकये जाने कȧ आवæयकता महसूस कȧ जा रहȣ है।
6. उãलेखनीय है ͩक नाला पथांतरण से सàबंͬधत Ĥèताव पर ͪवभागीय èवीकृǓत ĤाÜत करने हेतु ͪवभागीय अͬधसूचना
संÉया-251, Ǒदनांक-29.03.2016 ɮवारा Standard Operating Procedure अͬधसूͬचत है, िजसमɅ Ĥèताव के
Ǔनçपादन के Đम मɅ अÛतǓन[Ǒहत गǓतͪवͬधयɉ एवं त×संबंधी समय-सीमा माğ का हȣ उãलेख है। अतएव, कǓतपय
आवæयक Ĥावधानɉ यथा एतɮसàबÛधी èवीकृǓत Ĥदान करने के Đम मɅ अͬधरोͪपत शतɟ का उãलेख; केÛġȣय जल
और ͪवɮयुत अनुसंधान शाला (Central Water and Power Research Station), पुणे के अǓतǐरÈत ͩकसी भी भारतीय
Ĥोɮयोͬगकȧ संèथान (Indian Institute of Technology) से Model Study का अÚययन; संदͧभ[त काय[ के
ͩĐयाÛवयन के Đम मɅ पय[वे¢ण हेतु Centage के Ǿप मɅ Ǔनधा[ǐरत राͧश कȧ वसूलȣ इ×याǑद का समावेश करते हुए
उÈत Standard Operating Procedure को नए ͧसरे से Standard Operating Procedure-cum-Guidelines के
Ǿप मɅ सृिजत करने कȧ आवæयकता Ĥतीत हो रहȣ है। तदनुसार, संबंͬधत Standard Operating Procedure-cum-
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Guidelines जारȣ करने के n`िçटपथ ͪवभागीय आदेश सं०-710, Ǒदनांक-16.10.2023 ɮवारा एक सͧमǓत का गठन
ͩकया गया।
उÈत सͧमǓत ɮवारा ĤाÜत अनुशंसा के आलोक मɅ, भारत सरकार ɮवारा ͪवͧभÛन सरकारȣ संèथान/
अɮ[धसरकारȣ संèथान/Ǔनजी संèथान/अÛय को आवंǑटत कोल Þलॉक से होकर गुजरने वाले झारखÖड राÏयाÛतग[त
नदȣ, सǐरता, नाला या ĤाकृǓतक जल-संĒह के जल Ĥवाह को पथाÛतǐरत (Divert) करने हेतु अधोͧलͨखत ĤͩĐया
तथा शत[ अͬधरोͪपत करते हुए Standard Operating Procedure-cum-Guidelines जारȣ ͩकया जाता है -
A
ĤͩĐया
a.
भारत सरकार ɮवारा ͪवͧभÛन सरकारȣ संèथान/ अध[सरकारȣ संèथान/Ǔनजी संèथान/अÛय (एजɅसी)
को आवंǑटत कोल Þलॉक से होकर गुजरने वाले झारखÖड राÏयाÛतग[त नदȣ, सǐरता, नाला या
ĤाकृǓतक जल-संĒह के कारण ¢ेğाÛतग[त खनन काय[ Ĥभाͪवत होने के मɮदेनजर, उÈत नदȣ,
सǐरता, नाला या ĤाकृǓतक जल-संĒह के जल Ĥवाह का पथांतरण हेतु सहमǓत ĤाÜत करने के Ǔनͧमƣ
संदͧभ[त एजɅसी ɮवारा जल संसाधन ͪवभाग को आवेदन, (कोयला मंğालय, भारत सरकार ɮवारा
Ǔनग[त Vesting Order, Approved Mining Plan, एतɮसàबÛधी अÛय अͧभलेख सǑहत) समͪप[त
ͩकया जाएगा।
b.
Ĥèताͪवत पथांतरण Ĥèताव पर ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता एवं मुÉय अͧभयंता, Ǿपांकण, समĒ योजना
एवं जल ͪव£ान, राँची कȧ Ĥारंͧभक सहमǓत ĤाÜत करते हुए ͪवभागीय सͬचव के अनुमोदनोपराÛत
एजɅसी ɮवारा जल शिÈत मंğालय, भारत सरकार के अंतग[त ĤǓतिçठत संèथा केÛġȣय जल और
ͪवɮयुत अनुसंधान शाला (Central Water and Power Research Station), पुणे अथवा ͩकसी
भारतीय Ĥौधोͬगकȧ संèथान (Indian Institute of Technology) से Model Study कराया जाएगा।
उÈत Model Study के आधार पर एजɅसी ɮवारा पथांतरण Ĥèताव का ͪवèतृत पǐरयोजना ĤǓतवेदन
तैयार ͩकया जाएगा।
c.
तदोपरांत, एजɅसी ɮवारा Model Study एवं ͪवèतृत पǐरयोजना ĤǓतवेदन पर सàबंͬधत ¢ेğीय
मुÉय अͧभयंता एवं मुÉय अͧभयंता, Ǿपांकण, समĒ योजना एवं जल ͪव£ानं, राँची से सहमǓत
ĤाÜत करते हुए ͪवभाग मɅ समͪप[त ͩकया जाएगा। उÈत सहमǓत Ĥदान करने के Đम मɅ मुÉय
अͧभयंता, Ǿपांकण, समĒ योजना एवं जल ͪव£ान, राँची ɮवारा ͪवशेषकर यह सुǓनिæचत ͩकया
जाएगा ͩक पथांतरण के पæचात Downstream मɅ पथाÛतǐरत ͩकये गए जल Ǔनकाय के Hydraulic
Parameters & State of Regime पर ͩकसी Ĥकार का ĤǓतकूल Ĥभाव न पड़े।
d.
संदिभŊतपथांतरणहेतुिवभागीयमंũीकेअनुमोदनोपराȶ एजŐसीकोअनापिȅ Ůमाणपũ िनगŊतिकया
जाएगा। कंिडका-6B मŐ अिधरोिपत शतŊ उƅ अनापिȅ Ůमाण पũ का अिभɄ अंग होगा एवं एजŐसी
को अनुमाɊ होगा। इसके िलए, अनापिȅ Ůमाण पũ िनगŊमन के पूवŊ एजŐसी Ȫारा यथा उʟेİखत शतŘ
पर सहमित (Undertaking) समिपŊत करना अपįरहायŊ होगा।
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e.
पथांतरण से सàबंͬधत कायɟ का काया[Ûवयन एवं Ǔनçपादन ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता, जल संसाधन
ͪवभाग, झारखंड सरकार के पय[वे¢ण मɅ एजɅसी ɮवारा संपÛन ͩकया जाएगा।
इसके ͧलए, अनापͪƣ Ĥमाण पğ Ǔनग[मन के उपराÛत एजɅसी ɮवारा ͪवèतृत पǐरयोजना ĤǓतवेदन
मɅ सिÛनǑहत Ĥावधानɉ के आलोक मɅ झारखंड राÏय अंतग[त Ĥभावी अनुसूͬचत दर के आधार पर
योजना का ͪवèतृत ĤाÈकलन तैयार कर ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता, जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड
सरकार को समͪप[त ͩकया जायेगा एवं èवीकृǓत ĤाÜत कȧ जाएगी।
f.
Ĥèताͪवत योजना ͩĐयाÛवयन कȧ अवͬध मɅ पय[वे¢ण हेतु ͪवभागीय मानव बल कȧ आवæयकता को
देखते हुए ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता ɮवारा संदͧभ[त काय[ हेतु Centage के Ǿप मɅ राͧश कȧ वसूलȣ
योजना सह ͪवƣ ͪवभाग (ͪवƣ Ĥभाग), झारखंड सरकार कȧ संकãप £ापांक ͪवƣ-7/ͪवƣीय
Ǔनयंğण/1003/2011/3201/ ͪव०, Ǒदनांक-04.11.2016 के आलोक मɅ कȧ जाएगी।
g.
त×पæचात, ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता, जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार कȧ अनुमǓत ĤाÜत कर
एजɅसी ɮवारा काया[रàभ ͩकया जा सकेगा। संदͧभ[त पथांतरण योजना का काया[रàभ के पूव[ काय[कारȣ
आलेÉय कȧ Vetting मुÉय अͧभयंता, Ǿपांकण, समĒ योजना एवं जल ͪव£ान, राँची से ĤाÜत करना
अǓनवाय[ होगा। Ǔनमा[ण के उपराÛत जलधारा के èथाǓय×व (State of Regime) ĤाÜत करने संबंधी
अͧभमत ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता एवं मुÉय अͧभयंता, Ǿपांकण, समĒ योजना एवं जल ͪव£ान, राँची
से ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा।
B
शत[
a.
पथांतरण Ĥèताव èपçटतः कोयला मंğालय, भारत सरकार के आदेश, झारखंड ͧसंचाई अͬधǓनयम,
1997 तथा कालाÛतर मɅ एतɮसंबंधी केÛġ/राÏय सरकार के स¢म Ĥाͬधकार ɮवारा Ǔनग[त
आदेश/अनुदेश/माग[दͧश[का/Ǔनयम/उपǓनयम इ×याǑद से आÍछाǑदत होगा।
b.
उÈत पथांतरण हेतु Ǔनमा[ण योजनाओं के ͩĐयाÛवयन के पूव[ सभी वांǓछत वैधाǓनक लाइसɅस,
परͧमट, अनुमǓत, अनुमोदन या सहमǓत, तथा पथांतरण हेतु आवæयक भूͧम अͬधĒहण, वनभूͧम
ÈलȣयरɅस, पया[वरणीय ÈलȣयरɅस इ×याǑद एजɅसी ɮवारा स¢म Ĥाͬधकार से ĤाÜत करना अǓनवाय[
होगा। उÈत पथांतरण हेतु योजनाओं के Ǔनमा[ण से संबंͬधत जल संसाधन Ĥबंधन एजɅसी को अपनी
लागत पर करना होगा।
c.
एजɅसी ɮवारा Ĥèताͪवत पथांतरण हेतु ͪवèतृत पǐरयोजना ĤǓतवेदन से संदͧभ[त कायɟ का अ¢रशः
ͩĐयाÛवयन सुǓनिæचत करना अǓनवाय[ होगा।
d.
Ĥèताͪवत पथांतरण हेतु Ǔनमा[ण काय[ एवं त×संबंधी समèत गǓतͪवͬधयɉ से सàबंͬधत सृिजत ͪवƣीय
दाǓय×वɉ के वहन कȧ िजàमेवारȣ पूण[ Ǿप से एजɅसी कȧ होगी।
e.
नदȣ/नाला के Ĥèताͪवत पथांतरण के पæचात पथांतरण Ǔनमा[ण योजनाओं के रख-रखाव का काय[,
Mining Lease Period तक, एजɅसी ɮवारा अपनी लागत पर हȣ ͩकया जाएगा।
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f.
Ɨेũीयमुƥ अिभयंता, जलसंसाधनिवभाग, झारखंडसरकारȪाराअनुमितिनगŊमनकेउपराȶ ही
वȅŊमान (Existing) नदी/धारा के बेड एवं आस-पास के Ɨेũों मŐ खनन गितिविधयाँ Ůारʁ की जा
सकेगी।
g.
नदȣ/धारा Ĥवाह से ͩकसी Ĥकार कȧ ¢Ǔत (Ecological & Environmental सǑहत) और/या
डाउनèĚȣम मɅ अविèथत Ǔनवाͧसयɉ/वनèपǓत/जीव-जंतु/ͧसंचाई योजना पर अनुवतȸ ĤǓतकूल Ĥभाव
कȧ पूण[ िजàमेदारȣ एजɅसी कȧ होगी, िजसके ͧलए एजɅसी पर ͪवͬध सàमत कार[वाई कȧ जाएगी।
h.
एजŐसी यह सुिनिʮत करेगी िक नदी/नाला के Ůˑािवत पथांतरण के कारण डाउनːŌ ीम Ɨेũ मŐ
रहने वाले लोगों के तटवतŎ अिधकार (Riparian Rights) Ůभािवत नहीं हो। डाउनːŌ ीम Ɨेũ मŐ
रहने वाले लोगों के तटवतŎ अिधकारों की सुरƗा सुिनिʮत करने के िलए एजŐसी Ȫारा नदी@नालों मŐ
पानी की माũा एवं गुणवȅा बनाए रखी जाएगी। वन˙ित और जीव&जंतु (Flora and Fauna) की
अƗुǹता के मȞेनजर एजŐसी Ȫारा िकसी भी अनुपचाįरत तथा दूिषत अपिशʼ पदाथŖ को नदी@नालों
मŐ Ůवािहत@िनˑाįरत नही िकया जाएगा। पयाŊवरणीय ƑीयरŐस के Ţम मŐ भारत सरकार Ȫारा जारी
मानक शतŖ मŐ िनिहत “Water quality monitoring and preservation” का पालन एजŐसी Ȫारा
सुिनिʮत िकया जाएगा।
i.
नदȣ/नाला के Ĥèताͪवत पथांतरण के Đम मɅ एजɅसी ɮवारा Ǔनमा[ण से सàबंͬधत ͩकसी भी Ĥकार कȧ
गǓतͪवͬध/हèत¢ेप, हाइĜोͧलक बाÚयता (Compulsion) तथा संरचना×मक सुर¢ा मानकɉ के
अनुǾप ͩकया जाएगा। काय[ Ǔनçपादन के Đम मɅ एजɅसी ɮवारा बैǐरकेͫडंग, ͫडèÜले बोड[ तथा अÛय
आवæयक सावधानी बोड[ का उपयोग करना अǓनवाय[ होगा।
j.
एजŐसी Ȫारा यह सुिनिʮत िकया जाएगा िक पथाȶįरतनदी/नालाŝपांिकतजलŵाव(Design
Discharge) के n`िʼकोण से पयाŊɑ है। पथांतरण के उपरांत पथांतरण हेतु िनिमŊत चैनल की िवफलता
अथवा ƗितŤˑ होने पर उससे यिद नदी/नाला के मागŊ मŐ पįरवतŊन होता है तो एजŐसी Ȫारा अपनी
लागत पर चैनल का पुनिनŊमाŊण िकया जायेगा, नदी नाला के Ůाकृितक ˢŜप को ̾थािपत करने की
कारŊवाई की जायेगी एवं सावŊजिनक/िनजी संपिȅ को नुकसान होने पर उसके मुआवजा का भुगतान
एजŐसी Ȫारा िकया जाएगा।
k.
नदी/नाला के Ůˑािवत पथांतरण के संरेखण (Alignment) मŐ िकसी भी पेड़ को काटने या उपयोगी
सेवाओं को हटाने की आवʴकता के मȞेनजर, एजŐसी Ȫारा सƗम Ůािधकार से अनुमोदन Ůाɑ करना
आवʴक होगा।
l.
नदȣ/नाला के Ĥèताͪवत पथांतरण हेतु ͩकए जाने वाले Ǔनमा[ण के Đम मɅ होने वाले नुकसान कȧ
ĤǓतपूǓत[ हेतु एजɅसी ɮवारा ĤǓतिçठत बीमा कंपनी से बीमा ͩकया जाएगा। पथांतरण के कारण ͩकसी
भी संपͪƣ को होने वाले नुकसान कȧ िèथǓत मɅ, जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार ͩकसी भी तरह
से जवाबदेह या उƣरदायी नहȣं होगी।
m.
राजˢ, िनबंधनएवंभूिमसुधारिवभाग, झारखǷ Ȫारासमय-समयपरिनगŊतभू-अजŊनएवंभू-
हˑांतरण से संबंिधत िनयम/अिधिनयम Ů”uगत पथांतरण पर लागू होगा।
n.
नदी/नालाकेŮˑािवतपथांतरणकेिनमाŊणकेŢममŐ यिदिव̾थापनएवंपुनवाŊसकीसम˟ाआतीहै
तो उसका िनराकरण राǛ मŐ लागू झारखǷ पुन̾थाŊपन एवं पुनवाŊस नीित के अनुसार सɾंिधत
एजŐसी Ȫारा अपनी लागत पर िकया जाएगा।
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 22 अĤैल, 2025
o.
सुरƗा के ̊िʼकोण सरकारी मानदंडों का पालन करते Šए, एजŐसी Ȫारा Ůˑािवतपथाȶįरतचैनेल
से खनन पįरचालन सीमा तक सुरिƗत दूरी बनाए रखना सुिनिʮत िकया जाएगा।
p.
नदी/नालाकेŮˑािवतपथांतरणकेिनमाŊणकेसंबंधमŐ इसेकैडːŌ लमानिचũ तथाआरओआर
(Cadestral Map & ROR) मŐ शािमल करने के उȞेʴ से एजŐसी Ȫारा राजˢ अिधकाįरयों यथा
िजले के कलेƃर अंचलािधकारी तहसीलदार इȑािद को सूिचत िकया जाएगा।
q.
खननपǥाƗेũ केअंतगŊतआनेवालेजलŤहणƗेũों(Catchment Area) केFlood Water कीिनकासी
के िलए एजŐसी Ȫारा पįरधीय नािलयों (Peripheral drains) का िनमाŊण िकया जाएगा।
r.
नदी/नाला के Ůˑािवत पथांतरण के िलए एजŐसी Ȫारा ̾थानीय Ťामीणों के िहतों का समुिचत ȯान रखा
जाएगा।
s.
नदȣ/नाला के Ĥèताͪवत पथांतरण के पæचात अपǐरहाय[ िèथǓत मɅ ͩकसी Ĥकार कȧ तकनीकȧ
पǐरमाज[न कȧ आवæयकता के मɮदेनजर, Mining Lease Period तक, यǑद एतɮसàबÛधी अǓतरेक
अͬधभार सृिजत होता है, तो इसकȧ सàपूण[ ĤǓतपूǓत[ एजɅसी ɮवारा हȣ कȧ जायेगी।
t.
Ĥèताͪवत नदȣ/नाला पथांतरण हेतु अिज[त भूͧम सǑहत एतɮसàबÛधी समèत सृिजत सिÛनमा[ण
पǐरसàपͪƣयɉ का पूण[काͧलक èवाͧम×व राÏय सरकार का होगा।
u.
संदͧभ[त पथांतरण योजना के Ǔनçपादन के दौरान या उसके पæचात ͩकसी भी समय Ĥèताͪवत
नदȣ/नाला को अ¢ुÖण बनाए रखने के मɮदेनजर, आवæयकतानुसार ͩकसी Ĥकार के अÛय काय[
करने का आदेश देने का अͬधकार जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार के पास सुरͯ¢त रहेगा।
जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार के Ǔनदȶशानुसार एजɅसी अपनी लागत पर इसे ǓनçपाǑदत करने
के ͧलए बाÚय होगी।
v.
Ĥèताͪवत पथांतरण हेतु ĤͩĐया तथा शतɟ के उãलंघन कȧ िèथǓत मɅ, एजɅसी को Ĥदान कȧ गई
अनुमǓत कȧ समी¢ा/संशोधन/Ǔनरèत करने का अͬधकार जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार के
पास सुरͯ¢त रहेगा।
7. संकãप कȧ कंͫडका- 6 मɅ अंͩकत Ĥèताव पर मंǒğपǐरषɮ कȧ Ǒदनांक- 27.09.2024 कȧ बैठक मɅ मद संÉया- 29 के Ǿप
मɅ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
Ĥशांत कुमार,
सͬचव,
जल संसाधन ͪवभाग,
झारखÖड, राँची।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 183 – 50