झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
25 वैशाख, 1947 (श०)
संÉ या – 223 राँची, गुǽवार, 15 मई, 2025 (ई०)
èकूलȣ ͧश¢ा एवं सा¢रता ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
20 ͧसतàबर, 2024
संÉया: 09/¢े.(Ǔन.)2-38/2022—2647--भारत के संͪवधान के अनुÍछेद 309 के परÛतुक के ɮवारा
Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतɮɮवारा राÏय के èकूलȣ ͧश¢ा एवं
सा¢रता ͪवभाग के ¢ेğीय काया[लयɉ (सͬचवालय एवं संलÊन काया[लयɉ तथा माÚयͧमक/+2 ͪवɮयालयɉ
को छोड़कर) मɅ ͧलͪपक/ͧलͪपक-सह-टंकक/टंकक/अÛय ͧलͪपकȧय सेवा सàवग[ मɅ भतȸ, ĤोÛनǓत एवं
सेवाशत[ को ͪवǓनयͧमत करने हेतु ͪवभागीय अͬधसूचना सं. 3435 Ǒदनांक 13.08.1974 ɮवारा गǑठत
एवं Ĥभावी, ”अनुसͬचवीय सेवा संवगȸकरण, ǓनयुिÈत, ĤोÛनǓत एवं èथानाÛतरण Ǔनयमावलȣ, 1974
(यथा संशोͬधत 1980)“ के èथान पर काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड,
रांची कȧ अͬधसूचना सं. का.-1749 Ǒदनांक 27.03.2010 ɮवारा गǑठत ”झारखÖड राÏयͧलͪपक/ͧलͪपक-
सह-टंकक/टंकक/अÛय ͧलͪपकȧय सेवासंवग[ (भƣȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवाशƣɏ) Ǔनयमावलȣ, 2010
(यथा संशोͬधत)“को ǓनàनǾपेण अंगीकृत करते हɇ -
2
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 15 मई, 2025
(I) इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा । यह Ǔनयमावलȣ सͬचवालय एवं संलÊन
काया[लयɉ तथा माÚयͧमक/+2 ͪवɮयालयɉ को छोड़कर राÏय के èकूलȣ ͧश¢ा एवं सा¢रता
ͪवभाग के अधीन सभी ¢ेğीय काया[लयɉ के ͧलए लागू होगी ।
(II) राजपğ मɅ अंगीकृत ͩकये जाने के संबंध मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से राÏय के èकूलȣ ͧश¢ा
एवं सा¢रता ͪवभाग के अधीन सभी ¢ेğीय काया[लयɉ के ͧलए यह Ǔनयमावलȣ Ĥभावी
होगी ।
(III)
सͬचवालय एवं संलÊन काया[लयɉ को छोड़कर, èकूलȣ ͧश¢ा एवं सा¢रता ͪवभाग के अधीन
सभी ¢ेğीय काया[लयɉ मɅ काय[रत ͧलͪपक/ͧलͪपक-सह-टंकक/टंकक/अÛय ͧलͪपकȧय पदɉ का
संवग[, इस अͬधसूचना के Ĥवृƣ होने कȧ Ǔतͬथ से िजलाèतरȣय होगा ।
इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने कȧ Ǔतͬथ के पूव[ èकूलȣ ͧश¢ा एवं सा¢रता ͪवभाग के
अधीन सभी ¢ेğीय काया[लयɉ मɅ ǓनयुÈत ͧलͪपक/ͧलͪपक-सह-टंकक/ टंकक/अÛय ͧलͪपकȧय
पदɉ का संवग[, यǑद वे èवयं चयन करते हɇ, पूव[वत् Ĥमंडल èतरȣय होगा । चयन हेतु उÛहɅ
माğ एक अवसर Ĥदान ͩकया जायेगा, जो अंǓतम होगा एवं इस हेतु Ǔनदेशक, माÚयͧमक
ͧश¢ा, झारखÖड ɮवारा èथानीय समाचार पğɉ मɅ ͪवͬधवत् सूचना Ĥकाͧशत कर कम से कम
45 Ǒदनɉ का समय Ǒदया जायेगा । उनके मामले मɅ भी ”झारखÖड राÏयͧलͪपक/ͧलͪपक-सह-
टंकक/टंकक/अÛय ͧलͪपकȧय सेवासंवग[ (भƣȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवाशƣɏ) Ǔनयमावलȣ,
2010 (यथा संशोͬधत)“के शेष संपूण[ Ĥावधान हू-बहू लागू हɉगे ।
उपयु[Èत Ĥèताव को मंǒğपǐरषɮ कȧ बैठक Ǒदनांक-29.08.2024 मɅ मद संÉया-26 के Ǿप मɅ
सिàमͧलत करते हुए èवीकृǓत दȣ गई है ।
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
उमाशंकर ͧसंह,
सरकार के Ĥभारȣ सͬचव ।
----------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 223 – 50