झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

25 वैशाख, 1947 (श०)

संÉ या – 223 राँची, गुǽवार, 15 मई, 2025 (ई०)

èकूलȣ ͧश¢ा एवं सा¢रता ͪवभाग

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अͬधसूचना

20 ͧसतàबर, 2024

संÉया: 09/¢े.(Ǔन.)2-38/2022—2647--भारत के संͪवधान के अनुÍछेद 309 के परÛतुक के ɮवारा

Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतɮɮवारा राÏय के èकूलȣ ͧश¢ा एवं

सा¢रता ͪवभाग के ¢ेğीय काया[लयɉ (सͬचवालय एवं संलÊन काया[लयɉ तथा माÚयͧमक/+2 ͪवɮयालयɉ

को छोड़कर) मɅ ͧलͪपक/ͧलͪपक-सह-टंकक/टंकक/अÛय ͧलͪपकȧय सेवा सàवग[ मɅ भतȸ, ĤोÛनǓत एवं

सेवाशत[ को ͪवǓनयͧमत करने हेतु ͪवभागीय अͬधसूचना सं. 3435 Ǒदनांक 13.08.1974 ɮवारा गǑठत

एवं Ĥभावी, ”अनुसͬचवीय सेवा संवगȸकरण, ǓनयुिÈत, ĤोÛनǓत एवं èथानाÛतरण Ǔनयमावलȣ, 1974

(यथा संशोͬधत 1980)“ के èथान पर काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड,

रांची कȧ अͬधसूचना सं. का.-1749 Ǒदनांक 27.03.2010 ɮवारा गǑठत ”झारखÖड राÏयͧलͪपक/ͧलͪपक-

सह-टंकक/टंकक/अÛय ͧलͪपकȧय सेवासंवग[ (भƣȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवाशƣɏ) Ǔनयमावलȣ, 2010

(यथा संशोͬधत)“को ǓनàनǾपेण अंगीकृत करते हɇ -

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 15 मई, 2025

(I) इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा । यह Ǔनयमावलȣ सͬचवालय एवं संलÊन

काया[लयɉ तथा माÚयͧमक/+2 ͪवɮयालयɉ को छोड़कर राÏय के èकूलȣ ͧश¢ा एवं सा¢रता

ͪवभाग के अधीन सभी ¢ेğीय काया[लयɉ के ͧलए लागू होगी ।

(II) राजपğ मɅ अंगीकृत ͩकये जाने के संबंध मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से राÏय के èकूलȣ ͧश¢ा

एवं सा¢रता ͪवभाग के अधीन सभी ¢ेğीय काया[लयɉ के ͧलए यह Ǔनयमावलȣ Ĥभावी

होगी ।

(III)

सͬचवालय एवं संलÊन काया[लयɉ को छोड़कर, èकूलȣ ͧश¢ा एवं सा¢रता ͪवभाग के अधीन

सभी ¢ेğीय काया[लयɉ मɅ काय[रत ͧलͪपक/ͧलͪपक-सह-टंकक/टंकक/अÛय ͧलͪपकȧय पदɉ का

संवग[, इस अͬधसूचना के Ĥवृƣ होने कȧ Ǔतͬथ से िजलाèतरȣय होगा ।

इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने कȧ Ǔतͬथ के पूव[ èकूलȣ ͧश¢ा एवं सा¢रता ͪवभाग के

अधीन सभी ¢ेğीय काया[लयɉ मɅ ǓनयुÈत ͧलͪपक/ͧलͪपक-सह-टंकक/ टंकक/अÛय ͧलͪपकȧय

पदɉ का संवग[, यǑद वे èवयं चयन करते हɇ, पूव[वत् Ĥमंडल èतरȣय होगा । चयन हेतु उÛहɅ

माğ एक अवसर Ĥदान ͩकया जायेगा, जो अंǓतम होगा एवं इस हेतु Ǔनदेशक, माÚयͧमक

ͧश¢ा, झारखÖड ɮवारा èथानीय समाचार पğɉ मɅ ͪवͬधवत् सूचना Ĥकाͧशत कर कम से कम

45 Ǒदनɉ का समय Ǒदया जायेगा । उनके मामले मɅ भी ”झारखÖड राÏयͧलͪपक/ͧलͪपक-सह-

टंकक/टंकक/अÛय ͧलͪपकȧय सेवासंवग[ (भƣȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवाशƣɏ) Ǔनयमावलȣ,

2010 (यथा संशोͬधत)“के शेष संपूण[ Ĥावधान हू-बहू लागू हɉगे ।

उपयु[Èत Ĥèताव को मंǒğपǐरषɮ कȧ बैठक Ǒदनांक-29.08.2024 मɅ मद संÉया-26 के Ǿप मɅ

सिàमͧलत करते हुए èवीकृǓत दȣ गई है ।

झारखंड राÏयपाल के आदेश से,

उमाशंकर ͧसंह,

सरकार के Ĥभारȣ सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 223 – 50