झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

24 वैशाख, 1947 (श०)

संÉ या – 227 राँची, बुधवार, 14 मई, 2025 (ई०)

राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग

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राÏयादेश

13 मई, 2025

संͬचका संÉया-4/स०भू० (प० ͧसंह०)-35/2024-1276/रा०--

सेवा मɅ,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारȣ)

झारखÖड, पो०-डोरÖडा, राँची ।

ͪवषयः- मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-08.05.2025 मɅ मद संÉया-27 के Ǿप मɅ ͧलये गये Ǔनण[य के

आलोक मɅ पिæचमी ͧसंहभूम िजला के सदर चाईबासा अंचल अÛतग[त मौजा-ͬगǓतलपी, थाना नं0-580,

खाता नं0-01 Üलॉट संÉया-905 मɅ अÛतǓन[Ǒहत कुल रकबा-0.70 एकड़ पुरानी परती भूͧम सहायक

आसूचना Þयूरो (SIB) के काया[लय एवं आवासीय भवन के Ǔनमा[ण हेतु Subsidiary Inteligence

Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, Chaibasa के साथ सशुãक

èथायी लȣज बंदोबèती के संबंध मɅ ।

आदेशः-

èवीकृत।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 14 मई, 2025

i.

इस शत[ के साथ èवीकृǓत दȣ जाती है ͩक उपायुÈत, पिæचमी ͧसंहभूम, चाईबासा Ĥèताͪवत

भूͧम के लȣज बंदोबèती से संबंͬधत सभी खातां एवं Üलॉटɉ मɅ अंͩकत रकबा का खǓतयान एवं अÛय

राजèव कागजातɉ से स×यापन एवं ͧमलान कर आæवèत होने के पæचात् हȣ भूͧम कȧ लȣज बंदोबèती

कȧ कार[वाई करɅगे ।

ii.

िजस Ĥयोजन हेतु भूͧम का लȣज बंदोबèती ͩकया जा रहा है, उसमɅ भूͧम कȧ आवæयकता नहȣं

रहने अथवा 12 माह मɅ काय[ Ĥारंभ नहȣं ͩकये जाने पर भूͧम èवतः राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार

ͪवभाग को वापस हो जाएगी ।

iii.

राजèव ͪवभागीय संकãप £ापांक-4306/रा०, Ǒदनांक-24.10.2014 के ɮवारा सरकारȣ भूͧम के

मूãय का Ǔनधा[ǐरत दर/सलामी से संबंͬधत कंͫडका-2 (I) मɅ ͪवǓनǑद[çट तीन मापदÖडɉ के अनुसार हȣ

भूͧम के मूãय कȧ गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूͧम हèतांतरण कȧ कार[वाई कȧ जायेगी।

अगर पǐरयोजना से संबंͬधत दर/सलामी, लगान एवं सेस सǑहत राͧश मɅ अंतर पǐरलͯ¢त होता है तो

अंतर राͧश को संबंͬधत उपायुÈत ɮवारा एकरारनामा करने के पूव[ ĤाÜत कर लȣ जायेगी ।

iv.

Ĥसंगाधीन मामले मɅ एकरारनामा का Ǔनबंधन कराया जाना आवæयक होगा एवं Ǔनबंधन पर

Ǔनबंधन शुãक एवं मुġांक शुãक धाय[ होगा। एकरारनामा के Ǔनबंधन के समय अͬधयाची ͪवभाग से

उÈत राͧश ĤाÜत कर लȣ जायेगी ।

v.

राजèव ͪवभागीय संकãप £ापांक-4306/रा०, Ǒदनांक-24.10.2014 कȧ कंͫडका 4 (g) के

आलोक मɅ Ĥèताͪवत भूͧम के हèतांतरण कȧ Ǔतͬथ को भूͧम के वत[मान मूãय के आधार पर सलामी

एवं लगान तथा सेस कȧ गणना कर हȣ संबंͬधत उपायुÈत ɮवारा भूͧम का èथायी हèतातंरण कȧ

जायेगी, परÛतु Ĥèताͪवत भूͧम के मूãय से यǑद कम होता है तो अनुमोǑदत राͧश कȧ हȣ वसूलȣ कर

भूͧम का èथायी हèतातंरण ͩकया जायेगा। ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ यह राͧश अनुमोǑदत राͧश से कम

नहȣं होगी। उपायुÈत, पिæचमी ͧसंहभूम, चाईबासा यह भी सुǓनिæचत कर लɅगे ͩक यǑद भͪवçय मɅ

ͩकसी Ĥकार कȧ देयता होती है तो अंतर राͧश अͬधयाची Ǔनकाय ɮवारा भुगतेय होगा। इकरारनामा मɅ

यह शत[ भी सिÛनǑहत रहेगा ।

vi.

यǑद Ǔनधा[ǐरत अवͬध के अÛतग[त अͬधयाची संèथा ɮवारा काय[ Ĥारंभ नहȣं ͩकया जाता है तो

भूͧम हèतांतरण हेतु दȣ गयी राͧश को जÞत कर ͧलया जायेगा। अͬधयाची संèथा ɮवारा राͧश जमा

ͩकये जाने के बावजूद भी यǑद िजला Ĥशासन ɮवारा अͬधयाची संèथा को भूͧम उपलÞध नहȣं कराया

जाता है तो दोषी पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ के ͪवǾɮध अनुशासना×मक कार[वाई कȧ जायेगी ।

vii.

भूͧम का उपयोग काया[लय एवं आवासीय भवन Ǔनमा[ण माğ हेतु ͩकया जायेगा ।

viii.

अÛय सभी शतȶ राजèव ͪवभागीय संकãप संÉया-4306/रा०, Ǒदनांक-24.10.14, इèटेट

मैÛयुअल मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ एवं समय-समय पर सरकार ɮवारा Ǔनग[त Ǔनदेशɉ के अनुǾप लागू होगी।

ix.

इस हèतांतरण से ĤाÜत राͧश बजट शीष[ ’’0029 भू-राजèव-107’’ के अंतग[त जमा होगी ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

रामवृ¢ महतो,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 227 – 50