झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

1 Ïयेçठ, 1947 (श०)

संÉ या – 236 राँची, गुǽवार, 22 मई, 2025 (ई०)

उ×पाद एवं मɮय Ǔनषेध ͪवभाग।

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अͬधसूचना

21 मई, 2025

संÉया-01/नीǓत-05-03/2024-903--झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद

अͬधǓनयम II, 1915) कȧ धारा 89 एवं धारा 90 के अधीन Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए

झारखंड सरकार इस संबंध मɅ Ǔनग[त पूव[ के Ǔनयमɉ/अनुदेशɉ/उपबंधɉ को जहाँ तक वह इस Ǔनयमावलȣ

से असंगत हɉ, अवĐांत करते हुए ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती

एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ बनाती है, जो Ǔनàनͧलͨखत है :-

अÚयाय - 1

संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार, आरàभ एवं पǐरभाषाएं

1.

संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार, आरंभ एवं पǐरभाषाएं -

(i)

यह Ǔनयमावलȣ, ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं

संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ कहȣ जाएगी।

(ii)

इसका ͪवèतार संपूण[ झारखंड राÏय मɅ होगा।

(iii)

यह Ǔनयमावलȣ ͪवभाग ɮवारा अͬधसूचना Ǔनग[त Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

2.

पǐरभाषाएं - इस Ǔनयमावलȣ मɅ जबतक कोई बात ͪवषय या संदभ[ के ͪवǾɮध न हो -

i)

‘‘अͬधǓनयम’’ से अͧभĤेत है, झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद

अͬधǓनयम II, 1915);

ii)

‘‘अनु£िÜत शुãक’’ से अͧभĤेत है, मǑदरा कȧ Ĥ×येक Ĥकार कȧ खुदरा दुकानɉ के ͧलए Ǔनधा[ǐरत

अनु£ाशुãक/अनु£िÜत शुãक;

iii)

‘‘बोड[’’ से अͧभĤेत है, झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड का ‘‘बोड[ ऑफ डायरेÈटर’’;

iv)

‘‘राजèव पष[द’’ से अͧभĤेत है, सदèय, राजèव पष[द, झारखंड;

v)

‘‘ͪवǑहत Ĥपğ’’ से अͧभĤेत है, सदèय, राजèव पष[द कȧ सहमǓत से ͪवभाग ɮवारा Ǔनग[त Ĥपğ;

vi)

‘‘Ǔनगम’’ से अͧभĤेत है, झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड;

vii)

‘‘ͪवभाग’’ से अͧभĤेत है, उ×पाद एवं मɮय Ǔनषेध ͪवभाग, झारखंड;

viii)

‘‘आयुÈत उ×पाद’’ से अͧभĤेत है, आयुÈत उ×पाद, झारखंड;

ix)

‘‘मǑदरा कȧ कàपोिजट दुकान’’ से अͧभĤेत है, वैसी दुकान, जहाँ एक हȣ अनु£िÜत के अंतग[त

देशी मǑदरा/मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा/ͪवदेशी मǑदरा तथा बीयर/वाईन/अÛय ͩकसी Ĥकार

कȧ मǑदरा िजसे राÏय सरकार ɮवारा मानव उपभोग हेतु अनुमǓत दȣ गई हो, इ×याǑद कȧ ǒबĐȧ

हो;

x)

‘‘देशी मǑदरा कȧ दुकान’’ से अͧभĤेत है, देशी मǑदरा/मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा/अÛय

ͩकसी Ĥकार कȧ मǑदरा िजसे राÏय सरकार ɮवारा मानव उपयोग हेतु अनुमǓत दȣ गई हो,

इ×याǑद कȧ ǒबĐȧ कȧ दुकान।

xi)

‘‘ऑफ दुकान’’ से अͧभĤेत है, जहाँ मǑदरा का उपभोग अनु£िÜत पǐरसर मɅ अनुमत न हो।

xii)

‘‘ऑन दुकान’’ से अͧभĤेत है, जहाँ मǑदरा का उपभोग अनु£िÜत पǐरसर मɅ अनुमत हो तथा यह

Ĥसाधन एवं èवÍछ पेयजल कȧ åयवèथा से युÈत हो।

xiii)

‘‘उ×पाद वष[’’ से अͧभĤेत है, 1 अĤैल से आरàभ होकर आगामी कैलेÖडर वष[ के 31 माच[ तक

चलने वाला ͪवƣीय वष[ अथवा राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͪवƣीय वष[।

xiv)

’’वष[ ’’ से अͧभĤेत है, 1 जनवरȣ से आरàभ होकर कैलेÖडर वष[ के 31 Ǒदसàबर तक कȧ

अवͬध का वष[

xv)

‘‘अनु£िÜत Ĥाͬधकार अथवा अनु£िÜत पदाͬधकारȣ’’ से अͧभĤेत है, िजला के उपायुÈत/समाहƣा[।

xvi)

‘‘ͪवदेशी मǑदरा’’ से अͧभĤेत है, ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया 470/एफ0 Ǒदनांक

15.01.1919 मɅ यथा पǐरभाͪषत।

xvii)

‘‘देशी मǑदरा/मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा’’ से अͧभĤेत है, ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया

2141 Ǒदनांक 24.12.2018 मɅ यथा पǐरभाͪषत।

xviii) ‘‘खुदरा ǒबĐȧ मूãय (Retail Sale Price)’’ से अͧभĤेत है, खुदरा उ×पाद दुकानɉ से Ēाहकɉ

को उपलÞध करायी जाने वालȣ मǑदरा का खुदरा ǒबĐȧ मूãय।

xix)

‘‘लॉटरȣ’’ से अͧभĤेत है, आयुÈत उ×पाद के ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया के अनुसार मǑदरा कȧ

खुदरा ǒबĐȧ हेतु ͪवͧभÛन Ĥकार कȧ दुकानɉ कȧ अनु£िÜत Ĥदान करने Ǔनͧमƣ साव[जǓनक Ǿप

से एक या एक से अͬधक आवेदकɉ के बीच दुकान/दुकानɉ के समूह का लॉटरȣ ͪवͬध ɮवारा

बंदोबèती कȧ ĤͩĐया को सàपÛन कराना। Ǔनçप¢ता को Ǻिçटपथ रखते हुए लॉटरȣ मɅ आयुÈत

उ×पाद ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͪवͬध अथवा ई-लॉटरȣ ͪवͬध भी सिàमͧलत समझी जायेगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

3

xx)

‘‘बंदोबèत पदाͬधकारȣ’’ से अͧभĤेत है, èवयं अनु£िÜत पदाͬधकारȣ या अनु£िÜत Ĥाͬधकार

अथवा उनके ɮवारा Ĥाͬधकृत कोई पदाͬधकारȣ, जो ͪवभाग ɮवारा ͪवǑहत ĤͩĐया के तहत खुदरा

उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती सàपÛन करायɅ।

xxi)

‘‘आवेदन शुãक’’ से अͧभĤेत है, लॉटरȣ हेतु उ×पाद अनु£िÜतयɉ कȧ बंदोबèती के Ǔनͧमƣ

आवेदन के साथ ͧलया जाने वाला शुãक, जो अĤ×यप[णीय होगा/लौटाया नहȣं जायेगा।

xxii)

‘‘उ×पाद कर (Excise Duty)’’ से अͧभĤेत है, झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 के तहत

राÏय सरकार के ɮवारा समय-समय पर अͬधरोͪपत ͩकया जाने वाला उ×पाद कर।

xxiii) ‘‘उ×पाद पǐरवहन कर (Excise Transport Duty)’’ से अͧभĤेत है, मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ

केÛġ से खुदरा अनु£िÜत पǐरसर मɅ, मǑदरा के पǐरवहन कȧ अनुमǓत हेतु, अͬĒम Ǿप मɅ

अͬधरोͪपत ͩकया जाना वाला कर।

xxiv) ‘‘वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (Annual Minimum Guaranteed Duty)’’ से अͧभĤेत है,

खुदरा उ×पाद अनु£ाधाǐरयɉ ɮवारा ǒबĐȧ कȧ जाने वालȣ मǑदरा से, एक उ×पाद वष[ मɅ राÏय

सरकार को ĤाÜत होने वाला उ×पाद कर, िजसका िजलावार Ǔनधा[रण आयुÈत उ×पाद के ɮवारा

एवं दुकानवार Ǔनधा[रण/अनुमोदन अनु£िÜत Ĥाͬधकार के ɮवारा ͩकया जायेगा।

xxv)

‘‘वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद राजèव (Annual Minimum Guaranteed

Revenue)’’ से अͧभĤेत है, देशी/कàपोिजट मǑदरा दुकान/राÏय सरकार ɮवारा अनुमत अÛय

Įेणी कȧ दुकानɉ के ͧलए Ǔनधा[ǐरत उ×पाद कर एवं उ×पाद पǐरवहन कर का योग।

xxvi) ‘‘ĤǓतभूǓत धनराͧश (Security Deposit)’’ से अͧभĤेत है, खुदरा उ×पाद दुकान/ दुकानɉ का

समूह से ĤाÜत ͩकया जाने वाला कुल वाͪष[क उ×पाद राजèव के 5% के बराबर कȧ धनराͧश,

िजसे बंदोबèती मɅ सफल आवेदक ɮवारा जमा ͩकया जायेगा एवं जो राÏय सरकार के समèत

दावɉ और देयɉ के अंǓतम Ǔनèतारण के पæचात वापस ͩकये जाने योÊय है।

xxvii) ‘‘माͧसक Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) (Monthly Minimum Guaranteed Duty)’’ से

अͧभĤेत है, एक उ×पाद वष[ मɅ ĤाÜत ͩकया जाने वाला Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) का इस

Ǔनयमावलȣ के तहत उ×पाद वष[ के ͧभÛन-ͧभÛन माह मɅ समानुपाǓतक Ǿप से अथवा वष[ के

ͪवͧभÛन माह मɅ ͧभÛन-ͧभÛन अनुपात मɅ इस Ǔनयमावलȣ के अंतग[त ͩकये गये ͪवभाजन के

अनुसार ĤǓत माह ĤाÜत ͩकया जाने वाला उ×पाद कर।

xxviii) ‘‘धरोहर धनराͧश (Earnest Money Deposit)’’ से अͧभĤेत है, अनु£िÜत कȧ èवीकृǓत

कȧ पाğता कȧ शƣȾ कȧ पूͪƣ[ सुǓनिæचत ͩकये जाने के ͧलए आवेदन पğ के साथ जमा कȧ जाने

वालȣ दुकान/दुकानɉ के समूह का वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद राजèव का 1/50 वाँ भाग

के बराबर कȧ धनराͧश, जो सफल आवेदक के ɮवारा ससमय यथाͪवǓनǑद[çट राजèव एवं

अͧभलेख जमा नहȣं ͩकये जाने अथवा ğुǑटपूण[/कपटपूण[ अͧभलेख समͪप[त करने कȧ िèथǓत मɅ

इस Ǔनयमावलȣ के तहत वͨण[त Ǔनयमɉ के अंतग[त जÞत ͩकये जाने योÊय होगी।

xxix) ‘‘बंदोबèती’’ से अͧभĤेत है, लॉटरȣ के माÚयम से दुकानɉ के समूह का åयवèथापन

(Settlement), जो समाचार पğɉ एवं उ×पाद ͪवभाग के वेबसाइट के माÚयम से पूव[ नोǑटस

एवं सूचना देकर सÜताह के ͩकसी Ǒदन मɅ हो सकता है। आगामी वष[ के ͧलए दुकानɉ का

åयवèथापन (Settlement)/नवीकरण (Renewal) चालू ͪवƣीय वष[ कȧ समािÜत के पूव[ ͩकया

जायेगा।

xxx)

‘‘नवीकरण’’ से अͧभĤेत है, खुदरा उ×पाद अनु£ाधाǐरयɉ ɮवारा, ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत शƣɟ के

पूण[ ͩकये जाने के फलèवǾप, आगामी उ×पाद वष[ के ͧलए अनु£िÜतधारȣ के प¢ मɅ

अनु£िÜतयɉ का नवीकरण।

4

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

xxxi) ‘‘अǓतǐरÈत उ×पाद कर (Additional Excise Duty)’’ का ता×पय[, देशी/मसालेदार/

Flavoured देशी मǑदरा, ͪवदेशी मǑदरा/बीयर इ×याǑद के खुदरा ǒबĐȧ मूãय को Ǔनàनवत

उÍचतर राͧश मɅ पूणाɍͩकत ͩकये जाने के फलèवǾप ĤाÜत अंतर राͧश (मूãय वͬध[त कर सǑहत)

से है, जो खुदरा अनु£ाधाǐरयɉ से Ǔनगम (JSBCL) के थोक ǒबĐȧ गोदाम èतर पर वसूलनीय

होगी -

क)

01 से 90 Ǿपये तक खुदरा ǒबĐȧ मूãय वालȣ मǑदरा - अगले 5 Ǿ0 के गुणांक मɅ

पूणाɍͩकत कȧ जायेगी।

ख)

91 से 950 Ǿपये तक खुदरा ǒबĐȧ मूãय वालȣ मǑदरा - अगले 10 Ǿ0 के गुणांक मɅ

पूणाɍͩकत कȧ जायेगी।

ग)

951 से 1950 Ǿपये तक खुदरा ǒबĐȧ मूãय वालȣ मǑदरा - अगले 50 Ǿ0 के गुणांक

मɅ पूणाɍͩकत कȧ जायेगी।

घ)

1951 से अͬधक मूãय कȧ खुदरा ǒबĐȧ मूãय वालȣ मǑदरा - अगले 100 Ǿ0 के

गुणांक मɅ पूणाɍͩकत कȧ जायेगी।

xxxii) ‘‘åयिÈत’’ से अͧभĤेत है, ऐसा åयिÈत, जो आवेदन करने के समय 21 वष[ कȧ आयु से अÛयून

हो एवं भारत का नागǐरक हो।

xxxiii) ‘‘आवेदक’’ से अͧभĤेत है, खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती हेतु आवेदन करने वाला

åयिÈत/कàपनी/फम[/साझेदारȣ फम[/HUF खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती हेतु आवेदन,

आवेदक के ɮवारा ͩकया जायेगा।

xxxiv) ‘‘मॉडल शॉप’’ से अͧभĤेत है, केवल नगर Ǔनगम एवं नगरपǐरषद ¢ेğ मɅ अविèथत,

वातानुकूͧलत एवं 600 वग[फȧट से अÛयून ¢ेğफल वालȣ कàपोिजट ऑन दुकान, िजसके

अनु£ाधारȣ के पास मǑदरापान करने वाले åयिÈतयɉ को अãपाहार Ĥèतुत करने के ͧलए ͩकचन

एवं Ĥसाधन कȧ åयवèथा हो। यह मॉडल शॉप कàपोिजट मǑदरा कȧ ऑफ ǒबĐȧ कȧ दुकान के

हȣ धारक को दȣ जा सकेगी, िजसके ͧलए इÍछुक अनु£ाधारȣ का वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत

राजèव 5% बढ़ाकर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा। मॉडल शॉप के तहत मǑदरापान कȧ अनुमǓत

खुदरा उ×पाद दुकान से संलÊन पǐरसर मɅ हȣ दȣ जायेगी;

xxxv) ‘‘मॉल मɅ मǑदरा कȧ कàपोिजट ऑफ दुकान’’ से अͧभĤेत है, 50000 वग[फȧट से अÛयून

¢ेğफल वाले मॉल मɅ संचाͧलत कȧ जाने वालȣ मǑदरा कȧ कàपोिजट दुकान। मॉल मɅ संचाͧलत

कȧ जाने वालȣ इस Ĥकार कȧ दुकान का Ûयूनतम ¢ेğफल 200 वग[फȧट होना चाǑहए;

xxxvi) ‘‘पॉपुलर Ħांड’’ से अͧभĤेत है, मǑदरा {भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा/बीयर/ वाईन/आयाǓतत

ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद)} के वैसे ĦाÖड, िजनका संपूण[ झारखंड राÏय मɅ बाजार

Ǒहèसेदारȣ (Market Share) अपने (उ×पाद कर कटेगरȣ) कटेगरȣ मɅ 10% से अͬधक हो।

समय-समय पर आयुÈत उ×पाद के ɮवारा पॉपुलर Ħांड कȧ सूची ǒबĐȧ के अनुसार जारȣ कȧ

जायेगी। मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ के सभी अनु£ाधारȣ पॉपुलर ĦाÖड को दुकान मɅ अवæय रखɅगे;

xxxvii) ‘‘मǑदरा के थोक ͪवĐेता का थोक ͪवĐय मूãय’’ से अͧभĤेत है, खुदरा अनु£ाधारȣ को मǑदरा

कȧ ǒबĐȧ हेतु Ǔनधा[ǐरत मूãय, िजसमɅ मǑदरा के आपूͪƣ[कƣा[ ɮवारा समͪप[त Ex-

Distillery/Ex-Brewery/Ex-Winery Price, मǑदरा के थोक ͪवĐेता के गोदाम मɅ संचयन

के पूव[ सभी Ĥकार के उ×पाद कर एवं शुãक, मूãयवͬध[त कर, अǓतǐरÈत उ×पाद कर तथा

मǑदरा के थोक ͪवĐेता का लाभांश सिàमͧलत है;

xxxviii) ‘‘मǑदरा (Liqour)" से अͧभĤेत है, झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद

अͬधǓनयम II, 1915) कȧ धारा 2 (14) मɅ यथा पǐरभाͪषत पेय/शराब;

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

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xxxix) ‘‘लागर बीयर (Lager Beer)" से अͧभĤेत है, वैसी बीयर िजसकȧ शिÈत 5% v/v के बराबर

अथवा इससे कम हो;

XL) ‘‘थोक ͪवĐेता" से अͧभĤेत है, वैसे संèथान, िजÛहɅ मǑदरा के थोक ǒबĐȧ कȧ अनु£िÜत Ĥदान

कȧ गई है;

XLi) ‘‘Landing Price" से अͧभĤेत है, Ex-Distillery/Ex-Brewery/Ex-Winery Price,

उ×पाद कर एवं मूãय वͬध[त कर का योग;

नोटः- इस Ǔनयमावलȣ मɅ ĤयुÈत अÛय शÞद, िजÛहɅ पǐरभाͪषत नहȣं ͩकया गया है, का ता×पय[ वहȣ

होगा, जो झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम II, 1915)

एवं उसके अंतग[त बनायी गई अÛय Ǔनयमावलȣ मɅ है।

अÚयाय - 2

दुकानɉ का Ĥकार

3.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ का Ĥकार -

i.

देशी मǑदरा कȧ ऑन एवं ऑफ दुकान - इन दुकानɉ मɅ देशी मǑदरा के अǓतǐरÈत

मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा कȧ भी ǒबĐȧ कȧ जायेगी। ऑन ǒबĐȧ हेतु èथल कȧ

अनुपलÞधता कȧ दशा मɅ अनु£ाधारȣ के अनुरोध पर इन दुकानɉ से केवल ऑफ ǒबĐȧ कȧ भी

अनुमǓत दȣ जा सकेगी। ऑफ ǒबĐȧ हेतु èवीकृǓत ͧमलने कȧ िèथǓत मɅ झारखंड उ×पाद

अͬधǓनयम के तहत ऑन दुकानɉ से संबंͬधत बंधेज, देशी मǑदरा कȧ ऑफ दुकानɉ के ͧलए लागू

नहȣं हɉगे।

ii.

ऑफ एवं ऑन कàपोिजट दुकान - इन दुकानɉ मɅ देशी मǑदरा/मसालेदार/Flavoured देशी

मǑदरा, भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा, आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद), बीयर, वाईन

इ×याǑद कȧ ǒबĐȧ कȧ जायेगी। ये दुकानɅ इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 21 के आलोक मɅ

िजलाÛतग[त ͩकसी भी ¢ेğ मɅ खोलȣ जा सकɅ गी। अनु£ाधारȣ कȧ ऑफ कàपोिजट दुकान को

ऑन कàपोिजट दुकान मɅ उ×Đͧमत ͩकये जाने पर Ǔनधा[ǐरत वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव

मɅ 5% कȧ वृɮͬध कर दȣ जायेगी। वष[ के मÚय मɅ दुकान कȧ ĤकृǓत ‘ऑफ से ऑन’ ͩकये जाने

कȧ िèथǓत मɅ वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव मɅ वृɮͬध माͧसक समानुपाǓतक होगा। इस

Ĥकार कȧ दुकानɉ मɅ खुदरा अनु£ाधारȣ ͩकसी भी Ĥकार कȧ देशी मǑदरा/मसालेदार/Flavoured

देशी मǑदरा/ͪवदेशी मǑदरा तथा बीयर/वाईन/अÛय ͩकसी Ĥकार कȧ मǑदरा िजसे राÏय सरकार

ɮवारा मानव उपभोग हेतु अनुमǓत दȣ गई हो, कȧ ǒबĐȧ कर सकɅ गे।

iii.

मॉडल शॉप - मǑदरा कȧ ऑफ कàपोिजट दुकानɉ के पास मॉडल शॉप के ͧलए Ǔनधा[ǐरत शƣȾ के

अनुǾप èथल होने पर उनके आवेदन के आधार पर जाँचोपरांत मॉडल शॉप मɅ उ×Đͧमत

(Upgrade) कर दȣ जायेगी। इन दुकानɉ मɅ देशी मǑदरा/मसालेदार/Flavoured देशी

मǑदरा/ͪवदेशी मǑदरा तथा बीयर/वाईन/अÛय ͩकसी Ĥकार कȧ मǑदरा िजसे राज्य सरकार ɮवारा

मानव उपभोग हेतु अनुमǓत दȣ गई हो, कȧ ǒबĐȧ कȧ जायेगी। ये दुकानɅ ऑन ĤकृǓत कȧ हɉगी।

ये दुकानɅ केवल नगर Ǔनगम एवं नगर पǐरषद ¢ेğɉ मɅ हȣ खोलȣ जायɅगी। उ×Đͧमत होने कȧ

दशा मɅ इन दुकानɉ के ͧलए पूव[ Ǔनधा[ǐरत Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद राजèव मɅ 5% कȧ वृɮͬध

कर दȣ जायेगी। वष[ के मÚय मɅ ऑन कàपोिजट शराब दुकान को मॉडल शॉप मɅ उ×Đͧमत

6

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

ͩकये जाने कȧ िèथǓत मɅ वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव मɅ वृɮͬध माͧसक समानुपाǓतक

होगा।

iv.

मॉल मɅ मǑदरा कȧ कàपोिजट दुकान - इस Ĥकार कȧ दुकान केवल वैसे मॉल मɅ खोलȣ जा

सकɅ गी, िजसके कारपेट एǐरया का ¢ेğफल 50000 वग[फȧट से अÛयून हो (पाͩकɍ ग एǐरया को

छोड़कर)। एक मॉल मɅ अͬधकतम दो दुकान खोलȣ जा सकɅ गी। इन अनु£िÜतयɉ के ͧलए

आवेदक ͪवǑहत ĤͩĐया के अनुसार आवेदन करेगा। ये अनु£िÜतयाँ ऑफ ĤकृǓत कȧ हɉगी। ये

अनु£िÜतयाँ सामाÛयतः एक ͪवƣीय वष[ के ͧलए Ĥदान कȧ जायɅगी एवं Ĥ×येक आगामी ͪवƣीय

वष[ मɅ इनका नवीकरण ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत उ×पाद राजèव कȧ शƣȾ के अनुǾप ͩकया

जायेगा। इन दुकानɉ का Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव (Minimum Guaranteed Revenue)

Ǔनधा[ǐरत नहȣं ͩकया जायेगा। अनु£िÜत èवीकृǓत हेतु पाğता खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ अनु£िÜत

ĤाÜत करने के ͧलए Ǔनधा[ǐरत पाğता के अनुसार होगी। इस अनु£िÜत के तहत भारत Ǔनͧम[त

ͪवदेशी मǑदरा एवं देशी मǑदरा कȧ 2000 Ǿपया से कम खुदरा ͪवक्रय मूãय कȧ मǑदरा नहȣं

बेची जायेगी। इनके ɮवारा सभी पैक साइज एवं मूãय कȧ आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ

बोतलबंद), लागर बीयर, वाईन एवं Ħीजर इ×याǑद कȧ ǒबĐȧ कȧ जा सकेगी। अनु£ाधारȣ के

ɮवारा मǑदरा का उठाव मǑदरा मɅ सिÛनǑहत उ×पाद राजèव (उ×पाद कर + उ×पाद पǐरवहन

कर), अǓतǐरÈत उ×पाद कर एवं Ǔनयमानुसार लागू मूãय वͬध[त कर के पूण[Ǿपेण जमा करने के

उपरांत ͩकया जायेगा। इन दुकानɉ के ͧलए अनु£िÜत शुãक 3 लाख 60 हजार Ǿपये ĤǓत

ͪवƣीय वष[ होगा। ͪवƣीय वष[ के मÚय मɅ अनु£िÜत ͧमलने पर माͧसक समानुपाǓतक Ǿप से

अनु£िÜत शुãक देय होगा। उÈत अनु£िÜत हेतु जमानत (Security Deposit) कȧ राͧश 10

लाख Ǿपये होगी।

v.

आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद) कȧ ǒबĐȧ के ͧलए अनु£ाधाǐरयɉ को अलग से 50

(पचास) हजार Ǿपये वाͪष[क ͪवशेषाͬधकार शुãक नहȣं देना होगा, जैसा ͩक भारत मɅ आयाǓतत

ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद) के दुकान के झारखंड राÏय मɅ आयात, ͪवतरकता, थोक एवं

खुदरा ǒबĐȧ Ǔनयमावलȣ, 2012 मɅ ĤावधाǓनत है। आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद)

के झारखंड राÏय मɅ आयात, ͪवतरकता, थोक एवं खुदरा ǒबĐȧ Ǔनयमावलȣ, 2012 इस हद तक

संशोͬधत समझी जायेगी।

4.

मॉडल शॉÜस का संचालन - (i) मॉडल शॉÜस का संचालन करने के ͧलए इÍछुक आवेदक सव[Ĥथम

मǑदरा कȧ ऑफ कàपोिजट दुकान कȧ बंदोबèती ĤाÜत करने के ͧलए आवेदन करेगा। यǑद आवेदक

मॉडल शॉÜस का संचालन करना चाहता है, तो उसे अपनी मǑदरा कȧ कàपोिजट दुकान के अनु£िÜत को

मॉडल शॉप मɅ उ×Đͧमत करने के ͧलए अलग से आवेदन करना होगा।

(ii)

मǑदरा कȧ ऑफ कàपोिजट दुकान कȧ बंदोबèती मɅ सफल åयिÈत, जो मॉडल शॉÜस का संचालन करना

चाहता है, वह उÈत èथल के नÈशे एवं èथल संबंͬधत कागजातɉ के साथ ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत

ͪवǓनǑद[çट ĤͩĐया के अनुसार आवेदन समͪप[त करेगा।

(iii)

िजस åयिÈत के पास मॉडल शॉप के संचालन हेतु आधारभूत संरचनाएं उपलÞध हɇ, वे हȣ åयिÈत इसके

ͧलए आवेदन कर सकɅ गे। इन अनु£िÜतयɉ का नवीकरण आगामी ͪवƣीय वषȾ मɅ ͩकया जा सकेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

7

(iv)

मॉडल शॉप के इन अनु£ाधाǐरयɉ के ͧलए अǓनवाय[ Ǿप से कुल उ×पाद राजèव का 5% अǓतǐरÈत

Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव Ǔनधा[ǐरत कȧ जायेगी। Ĥ×येक मॉडल शॉप को अपने आप को अǓनवाय[ Ǿप

से ‘‘ऑन" दुकानɉ कȧ अविèथǓत से संबंͬधत बंधेजɉ से युÈत रखते हुए मǑदरापान हेतु वातानुकूͧलत

क¢, टेबल, कुसȸ, Ĥसाधन एवं èवÍछ ͩकचन कȧ åयवèथा करनी होगी।

(v)

Ĥ×येक मॉडल शॉप को अपनी दुकान मɅ झारखंड राÏय मɅ Ĥचͧलत पॉपुलर Ħांड कȧ उपलÞधता

सुǓनिæचत कराना अǓनवाय[ है।

अÚयाय - 3

बंदोबèती कȧ ĤͩĐया

5.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ संÉया एवं èथान का Ǔनधा[रण - िजला मɅ संचाͧलत कȧ जाने वालȣ खुदरा

उ×पाद दुकानɉ कȧ संÉया (देशी मǑदरा कȧ ऑन एवं ऑफ दुकान, ऑफ एवं ऑन कàपोिजट दुकान) एवं

èथान का आकलन िजला समाहƣा[/उपायुÈत के ɮवारा सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद कȧ

मदद से ͩकया जायेगा। िजला हेतु Ǔनधा[ǐरत कुल उ×पाद दुकानɉ कȧ शत-ĤǓतशत बंदोबèती सुǓनिæचत

कराने कȧ िजàमेवारȣ िजला के उपायुÈत/समाहƣा[ एवं सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद कȧ

होगी।

6.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ से ĤाÜत होने वाले Ûयूनतम उ×पाद राजèव (उ×पाद कर + उ×पाद पǐरवहन कर)

एवं अनु£िÜत शुãक का Ǔनधा[रण - राÏय èतर पर खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती से ĤाÜत होने

वाले कुल उ×पाद राजèव का िजलावार आकलन आयुÈत उ×पाद के ɮवारा ͩकया जायेगा। दुकानɉ से

ĤाÜत होने वालȣ उ×पाद कर एवं उ×पाद पǐरवहन कर कȧ गणना इस Ǔनयमावलȣ के अनुसूची - 1 के

अनुǾप ͩकया जायेगा। राÏय सरकार के ɮवारा खुदरा उ×पाद दुकानɉ से ĤाÜत होने वाला उ×पाद राजèव

मɅ उ×पाद कर (Excise Duty) एवं उ×पाद पǐरवहन कर (Excise Transport Duty) के अनुपात मɅ

आवæयकतानुसार समय-समय पर पǐरवƣ[न ͩकया जा सकेगा। राÏय èतर पर आकͧलत इस उ×पाद

राजèव लêय का िजलावार ͪवतरण आयुÈत उ×पाद के ɮवारा ͩकया जायेगा। उ×पाद पǐरवहन कर

(Excise Transport Duty) खुदरा उ×पाद अनु£ाधाǐरयɉ ɮवारा Ǔनगम (JSBCL) के खाते मɅ

अͬĒम Ǿप से जमा ͩकया जायेगा तथा उ×पाद कर मǑदरा कȧ ͪवǓनमा[ता कàपनी के ɮवारा राÏय

सरकार कȧ नीǓतयɉ के अनुǾप अͬĒम Ǿप से कोषागार मɅ जमा ͩकया जायेगा।

आयुÈत उ×पाद के ɮवारा िजलावार Ǔनधा[ǐरत उ×पाद राजèव लêय के अनुǾप दुकानवार राजèव

लêय एवं तदनुǾप Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) (Minimum Guaranteed Duty) एवं उ×पाद

पǐरवहन कर का Ǔनधा[रण/अनुमोदन िजला समाहƣा[/उपायुÈत के ɮवारा ͩकया जायेगा। दुकानवार उ×पाद

राजèव लêय का Ǔनधा[रण करने हेतु आयुÈत उ×पाद के ɮवारा बंदोबèती के ͧलए Ǒदशा-Ǔनदȶश सभी

उपायुÈत/समाहƣा[/उपायुÈत उ×पाद/सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद को Ǒदया जायेगा, इन Ǒदशा-

Ǔनदेशɉ का अनुपालन िजला èतर पर सुǓनिæचत ͩकया जायेगा।

7.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती Ĥèतावɉ का Ĥेषण - िजला समाहƣा[/उपायुÈत के ɮवारा खुदरा उ×पाद

दुकानɉ कȧ संÉया एवं èथान का Ǔनधा[रण के पæचात आगामी ͪवƣीय वष[ के ͧलए/ͪवƣीय वष[ के मÚय

मɅ भी खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती का Ĥèताव झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का

झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम II, 1915) मɅ वͨण[त सभी ĤͩĐयाओं का पालन करते हुए आयुÈत उ×पाद

के पास भेजा जायेगा। आयुÈत उ×पाद कȧ सहमǓत के उपरांत हȣ िजला समाहƣा[/उपायुÈत के ɮवारा

दुकानɉ कȧ संÉया एवं èथान को अंǓतम Ǿप देते हुए उ×पाद कर (Excise Duty) एवं उ×पाद पǐरवहन

8

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

कर (Excise Transport Duty), अनु£िÜत शुãक, धरोहर धनराͧश एवं आवेदन शुãक के साथ

बंदोबèती हेतु ǒबĐȧ अͬधसूचना Ĥकाͧशत कȧ जायेगी।

8.

ǒबĐȧ अͬधसूचना का Ĥकाशन - (i) ͪवǑहत रȣǓत से उ×पाद अनु£िÜतयɉ कȧ लॉटरȣ के माÚयम से

बंदोबèती के ͧलए ǒबĐȧ अͬधसूचना राजèव पष[द ɮवारा अनुमोǑदत उ×पाद Ĥपğ 127 मɅ िजला के

उपायुÈत/समाहƣा[ के ɮवारा Ĥकाͧशत कȧ जायेगी। इस ǒबĐȧ अͬधसूचना कȧ एक ĤǓत

समाहरणालय/िजला उ×पाद काया[लय के सूचना पɪट पर Ĥदͧश[त कȧ जायेगी। ǒबĐȧ अͬधसूचना का

Ĥकाशन राÏय के Ĥमुख दैǓनक समाचार पğɉ मɅ भी कराया जायेगा। ǒबĐȧ अͬधसूचना सामाÛयतः

बंदोबèती कȧ Ǔतͬथ से 15 Ǒदन पूव[ Ĥकाͧशत कȧ जायेगी, परंतु ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ 15 Ǒदनɉ से कम

समय मɅ भी ǒबĐȧ अͬधसूचना Ĥकाͧशत कȧ जा सकेगी।

(ii)

ǒबĐȧ अͬधसूचना कȧ शƣɏ अनु£िÜत कȧ सामाÛय शƣɏ मानी जायɅगी।

(iii)

ǒबĐȧ अͬधसूचना मɅ अनु£िÜत पदाͬधकारȣ ɮवारा बंदोबèत कȧ जाने वालȣ Ĥ×येक दुकान का Þयौरा

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ), वाͪष[क Ûयूनतम उ×पाद पǐरवहन कर, वाͪष[क अनु£ाशुãक,

धरोहर धनराͧश एवं आवेदन शुãक संबंधी Þयौरा अंͩकत ͩकया जायेगा।

9.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती कȧ Ǔतͬथ का Ǔनधा[रण - (i) ͪवͧभÛन िजलɉ मɅ ͩकसी अवͬध के ͧलए

बंदोबèती हेतु लॉटरȣ कȧ Ĥथम Ǔतͬथ का Ǔनधा[रण आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनिæचत एवं अͬधसूͬचत कȧ

जायेगी। बंदोबèती कȧ इन Ǔतͬथयɉ को Ĥमुख समाचार पğɉ मɅ Ĥकाͧशत करते हुए अनु£िÜत

पदाͬधकाǐरयɉ को सूͬचत ͩकया जायेगा। अनु£िÜत पदाͬधकारȣ अपने िजलɉ से संबंͬधत दुकान/दुकानɉ के

समूह कȧ ͪवèतृत सूची एवं वांǓछत सूचनाओं को Ĥकाͧशत कराते हुए आवेदन आमंǒğत करɅगे तथा

Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथयɉ को ͪवभाग ɮवारा ͪवǑहत ĤͩĐया के तहत बंदोबèती कȧ कार[वाई संपाǑदत करायɅगे।

(ii)

अनु£िÜत पदाͬधकारȣ ɮवारा बंदोबèती हेतु लॉटरȣ ĤͩĐया के पæचात सभी वैधाǓनक औपचाǐरकताओं के

पूण[ होने पर शेष अनु£िÜतयɉ के बंदोबèती कȧ Ǔतͬथ कȧ घोषणा कȧ जायेगी एवं काय[Đम को

अͬधसूͬचत एवं Ĥकाͧशत ͩकया जायेगा। राजèवǑहत मɅ अबंदोबèत अनु£िÜतयɉ कȧ बंदोबèती हेतु

यथाशीē (ͩकसी चरण मɅ संपूण[ बंदोबèती ĤͩĐया के पूण[ होने के 15 Ǒदनɉ के अंदर) पुनः बंदोबèती

अͬधसूचना Ĥकाͧशत कर दȣ जायेगी।

(iii)

इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने के पæचात खुदरा उ×पाद दुकानɉ का संचालन Ĥारàभ करने कȧ Ǔतͬथ,

आयुÈत उ×पाद ɮवारा अलग से घोͪषत कȧ जायेगी।

10.

मǑदरा कȧ खुदरा ͪवĐेता कȧ अनु£िÜत हेतु पाğता कȧ अǓनवाय[ शƣɏ-

(i)

मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ कȧ अनु£िÜत हेतु कोई भी åयिÈत/कàपनी/Ǔनबंͬधत साझेदारȣ फम[/ HUF पाğ

हो सकता है।

(ii)(क) आवेदक (åयिÈत/कàपनी के Ǔनदेशक/Ǔनबंͬधत साझेदारȣ फम[ के अͬधकृत साझेदार/संèथान के िजàमेवार

सदèय), भारत का नागǐरक हो एवं 21 वष[ से कम आयु का न हो।

ख)

आवेदक, åयǓतĐमी/कालȣ सूची मɅ सिàमͧलत अथवा झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूर्व का

झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम II, 1915) के अंतग[त बनायी गई ͩकसी Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ के अंतग[त

उ×पाद अनु£िÜत धारण करने से विज[त न ͩकया गया हो।

ग)

आवेदक को ͩकसी Ûयायालय ɮवारा ͩकसी भी गैर जमानती अपराध के ͧलए दोषͧसɮध न ͩकया गया

हो। यǑद ͩकसी आवेदक को फौजदारȣ Ûयायालय ɮवारा सजा दȣ गई हो, अथवा झारखंड उ×पाद

अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम II, 1915), èवापक औषͬध एवं मनःĤभावी

पदाथ[ अͬधǓनयम, 1985 अथवा झारखंड छोआ अͬधǓनयम, 1947, औषͬधयɉ एवं Ĥसाधन Ǔनͧम[Ǔतयɉ

(उ×पाद कर) अͬधǓनयम, 1955 से संबंͬधत कानूनɉ एवं Ǔनयमɉ के ͧलए दोषͧसɮध ठहराया गया हो, तो

इसके आवेदन पर ͪवचार नहȣं ͩकया जायेगा।

घ)

आवेदक के ͪवǾɮध ͩकसी Ĥकार का कोई सरकारȣ बकाया न हो।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

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ड़)

आवेदक Ǒदवाͧलया न हो।

(iii)

आवेदक, यǑद कàपनी/Ǔनबंͬधत साझेदारȣ फम[/संèथान हो, तो कàपनी के सभी Ǔनदेशक एवं साझेदारɉ

के ͧलए उपरोÈत शƣɟ के अनुǾप योÊयता रखना आवæयक होगा।

11.

आवेदन के साथ समͪप[त ͩकये जाने वाले कागजात- झारखंड राÏय के ͩकसी िजले मɅ मǑदरा कȧ खुदरा

ͪवĐेता के अनु£िÜत हेतु इÍछुक आवेदक, ͪवǑहत Ĥपğ मɅ अपना ͧलͨखत आवेदन अनु£िÜत Ĥाͬधकार

के सम¢ समͪप[त करɅगे। आवेदन मɅ Ǔनàन ͪववरणी का उãलेख तथा कागजातɉ का संलÊन ͩकया जाना

आवæयक होगा -

(क)

आवेदक यǑद åयिÈत/अͪवभािजत ǑहÛदु पǐरवार (Hindu Undivided Family) हो,

i.

आवेदक का नाम एवं पूण[ पता (पğाचार एवं èथायी सǑहत);

ii.

आवेदक का आधार काड[, पैन काड[, मतदाता पहचान पğ कȧ ĤǓत;

iii.

आवेदक के बɇक खाता कȧ ͪववरणी;

(ख)

आवेदक, यǑद साझेदारȣ फम[ हो, तो Ǔनयम 11 (क) मɅ वͨण[त कागजातɉ के अǓतǐरÈत Ǔनàनͧलͨखत

कागजात समͪप[त करने हɉगे -

i.

नोटरȣ पिÞलक अथवा राजपǒğत पदाͬधकारȣ ɮवारा अͧभĤमाͨणत Ǔनबंͬधत साझेदारȣ फम[ से संबंͬधत

ͪवलेख (Deed) कȧ ĤǓत;

ii.

सभी साझेदारɉ का नाम एवं पूण[ पता (पğाचार एवं èथायी);

iii.

सभी साझेदारɉ का आधार काड[, पैन काड[, मतदाता पहचान पğ एवं Ǔनबंͬधत साझेदारȣ फम[ का पैन

काड[ कȧ ĤǓत;

iv.

चाट[ड[ एकाउÛटɅट ɮवारा अͧभĤमाͨणत साझेदारȣ फम[ का पोिजǑटव नेट वथ[ (Positive Net Worth)

से संबंͬधत अͧभलेख;

v.

सभी साझेदारɉ के बɇक खाता कȧ ͪववरणी;

vi.

Ǔनबंͬधत साझेदारȣ फम[ ɮवारा ͪवगत तीन ͪवƣीय वषȾ का आयकर ǐरटन[ एवं सभी साझेदारɉ का ͪवगत

तीन ͪवƣीय वषȾ का åयिÈतगत आयकर ǐरटन[ कȧ ĤǓत एवं यǑद आयकरदाता नहȣं है, तो Ǔनयम

12(x) के अनुǾप शपथ पğ समͪप[त करेगा;

(ग)

आवेदक, यǑद कàपनी हो, तो Ǔनयम 11 (क) मɅ वͨण[त कागजातɉ के अǓतǐरÈत Ǔनàनͧलͨखत

कागजात समͪप[त करने हɉगे -

i.

कàपनी रिजèĚार ɮवारा Ǔनग[त कàपनी के Ǔनगमन से संबंͬधत Ĥमाण पğ (Certificate of

Incorporation) कȧ ĤǓत;

ii.

कàपनी का मेमोरेÖडम ऑफ एसोͧसएशन (Memorandum of Association) एवं आǑट[कãस ऑफ

एसोͧसएशन (Articles of Association) कȧ ĤǓत;

iii.

कàपनी का ͪवगत तीन वषȾ का अंकेͯ¢त (Audited) ͪवƣीय अͧभलेख यथा बैलɅस सीट (Balance

Sheet) एवं लाभ हाǓन खाता (Profit & Loss Account);

iv.

कàपनी के Ǔनदेशकɉ के संबंध मɅ Ĥपğ 12/29/32 कȧ ĤǓत;

v.

कàपनी का पैन काड[ एवं कàपनी के सभी Ǔनदेशकɉ का आधार काड[, पैन काड[, मतदाता पहचान पğ;

vi.

कàपनी एवं सभी Ǔनदेशकɉ का ͪवगत तीन वषȾ का आयकर ǐरटन[ कȧ ĤǓत;

vii.

कàपनी का ͪवगत तीन ͪवƣीय वषȾ का मूãय वͬध[त कर (यǑद लागू हो, तब)/Ĥोफेशनल कर इ×याǑद से

संबंͬधत अɮयतन Return Filing कȧ ĤǓत;

viii.

कàपनी के Ǔनदेशक मंडल (Board of Directors) के ɮवारा मǑदरा कȧ खुदरा ͪवĐेता कȧ अनु£िÜत

ĤाÜत करने के संबंध मɅ पाǐरत ǐरजोãयूशन (Resolution) कȧ ĤǓत;

ix.

कàपनी के सभी Ǔनदेशकɉ के चालू बɇक खाता कȧ ĤǓत;

10

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

x.

CA ɮवारा Ǔनग[त कàपनी का पोिजǑटव नेट वथ[ (Positive Net Worth) से संबंͬधत अͧभलेख;

(घ)

Ĥ×येक आवेदक (åयिÈत/कàपनी/साझेदारȣ फम[/अÛय संèथान) को Ǔनयम 11 (क), (ख) एवं (ग) मɅ

वͨण[त कागजातɉ के अǓतǐरÈत Ǔनàन कागजात भी आवेदन के साथ समͪप[त करने हɉगे -

i.

अĤ×पणȸय आवेदन शुãक से संबंͬधत चालान/बɇक ĜाÝट/ऑनलाइन पेमɅट कȧ भुगतान कȧ मूल ĤǓत;

ii.

Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 2 (xxviii) के अनुसार धरोहर धनराͧश;

iii.

अनु£िÜत ĤाÜत होने के उपरांत उ×पाद ͪवभाग के साथ सàåयवहार हेतु अͬधकृत ĤǓतǓनͬध का पूण[

बायोडाटा;

iv.

इस Ǔनयमावलȣ के साथ संलÊन अनुसूची के अनुǾप शपथ पğ;

v.

वांǓछत सभी दèतावेजɉ का पृçठ संÉया के साथ Ǔनदȶͧशका (Index) ͪववरणी;

vi.

आयुÈत उ×पाद ɮवारा समय-समय पर मांगे जाने वाले अÛय वांǓछत अͧभलेख;

12.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ के ͧलए आवेदन के साथ समͪप[त ͩकया जाने वाला शपथ पğ- आवेदक

Ǔनàनͧलͨखत ǒबÛदुओं का उãलेख करते हुए नोटरȣ ɮवारा अͧभĤमाͨणत शपथ पğ समͪप[त करेगा :-

i.

यह ͩक वह भारत का नागǐरक है एवं 21 वष[ से अͬधक आयु का है।

ii.

यह ͩक वह समय-समय पर यथा संशोͬधत झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद

अͬधǓनयम II, 1915) के Ĥावधानɉ के अनुकूल उस èथान पर दुकान खोलने हेतु आपͪƣरǑहत उपयुÈत

पǐरसर रखता है अथवा ͩकराये पर उस èथान पर उपयुÈत पǐरसर का Ĥबंध कर सकता है एवं पǐरसर

नहȣं ĤाÜत करने कȧ िèथǓत के ͧलए वह èवयं िजàमेदार होगा।

iii.

यह ͩक दुकान के पǐरसर के Ǔनमा[ण मɅ ͩकसी ͪवͬध अथवा Ǔनयमɉ का उãलंघन नहȣं ͩकया गया है।

iv.

यह ͩक उसका/उसके साझेदारɉ/Ǔनदेशक मंडल का नैǓतक चǐरğ अÍछा है और उनकȧ कोई आपराͬधक

पृçठभूͧम नहȣं है और झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम II,

1915) या èवापक औषͬध एवं मनः Ĥभावी अͬधǓनयम, 1985, झारखंड छोआ अͬधǓनयम, 1947,

औषͬधयɉ एवं Ĥसाधन Ǔनͧम[ͪƣयाँ (उ×पाद कर) अͬधǓनयम, 1955 के अधीन दÖडनीय ͩकसी अपराध या

ͩकसी अÛय सं£ेय गैर जमानती अपराध के ͧलए दोषͧसɮध नहȣं ͩकया गया है।

v.

यह ͩक वह ͩकसी ऐसे åयिÈत को ͪवĐेता या ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ ǓनयुÈत नहȣं करेगा, िजसकȧ कोई

आपराͬधक पृçठभूͧम हो या जो ͩकसी संĐामक रोग से Ēͧसत हो या 21 वष[ से कम आयु का हो।

vi

यह ͩक अनु£िÜतधारȣ के Ǿप मɅ चयǓनत हो जाने पर िजला के सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क

उ×पाद से अपने Ĥाͬधकृत ͪवĐेता/ĤǓतǓनͬध का फोटोयुÈत पहचान पğ ĤाÜत करेगा एवं दुकान के

ͪवĐेता ǒबĐȧ काल मɅ उसे पहने रहɅगे।

vii.

यह ͩक उसपर कोई लोक या राजकȧय देयता का बकाया नहȣं है।

viii.

यह ͩक वह सͩĐय Ǿप से अवैधाǓनक गǓतͪवͬधयɉ, असामािजक कायȾ एवं संगǑठत आपराͬधक

गǓतͪवͬधयɉ मɅ ͧलÜत नहȣं है। यǑद अनु£िÜत ĤाÜत होने के उपरांत भी यह Ĥमाͨणत हो जाता है ͩक

वह अवैधाǓनक गǓतͪवͬधयɉ, असामािजक कायȾ एवं संगǑठत आपराͬधक गǓतͪवͬधयɉ मɅ ͧलÜत है, तो

उसे Ĥदान कȧ गई अनु£िÜत Ǔनरèत कर दȣ जाए। अनु£िÜत Ǔनरèत होने के फलèवǾप पुनबɍदोèती

होने कȧ मÚयावͬध मɅ राÏय सरकार को होने वालȣ राजèव ¢Ǔत कȧ वसूलȣ भी दोषी अनु£िÜतधारȣ से

कर लȣ जाय।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

11

ix.

यह ͩक वह राÏय सरकार कȧ पूव[ èवीकृǓत से आयुÈत उ×पाद ɮवारा यथाǓनधा[ǐरत धरोहर धनराͧश

(Earnest Money Deposit) ͪवभाग के राजकȧय खाते मɅ ͪवǑहत ͪवͬध अथवा ͫडमांड ĜाÝट के

माÚयम से जैसा ͩक आयुÈत उ×पाद Ǔनधा[ǐरत करɅ, आवेदन के साथ जमा करेगा।

x.

यह ͩक वह आयकरदाता है एवं यǑद वह आयकरदाता नहȣं है, तो खुदरा उ×पाद अनु£ाधारȣ के Ǿप मɅ

चयन होने के उपरांत वह आगामी वषɟ मɅ आयकर ǐरटन[ दाͨखल करेगा।

xi.

यह ͩक वह Ǒदवाͧलया नहȣं है और आवæयक Ǔनͬध रखता है या उसके कारोबार के सàåयवहार के ͧलए

आवæयक Ǔनͬध का Ĥबंध कर ͧलया है, िजसका Þयौरा यǑद अपेͯ¢त होगा, तो लाईसɅस Ĥाͬधकार को

उपलÞध करा देगा।

xii.

यह ͩक वह भारतवष[ के ͩकसी भी राÏय मɅ मǑदरा के ͪवǓनमा[ण, ͪवतरकता एवं थोक ǒबĐȧ कȧ

अनु£िÜत का धारक नहȣं है।

xiii.

यह ͩक वह खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती ĤाÜत करने के उपरांत दुकान को ͩकसी अÛय åयिÈत

को सबलȣज नहȣं करेगा।

xiv.

यह ͩक अनु£िÜत ĤाÜत होने के उपरांत आवेदक अनुसूͬचत (Scheduled) बɇक मɅ चालू खाता खोलɅगे।

xv.

यह ͩक यǑद वह दुकान कȧ बंदोबèती हेतु लॉटरȣ मɅ सफल होता है, तो 5 Ǒदनɉ के अंदर आवेदन के

साथ संलÊन ͩकये जाने वाले कागजातɉ कȧ èवअͧभĤमाͨणत छायाĤǓत मूल Ĥमाण पğ के साथ िजला

उ×पाद काया[लय मɅ जमा करेगा।

xvi.

यह ͩक वह बोतलɉ या उनके लेबलɉ, सुर¢ा Ĥणालȣ अथवा बार कोड ͪपãफर Ĥुफ कैप या सील से

जानबूझकर छेड़.छाड़ नहȣं करेगा। अनु£िÜत पǐरसर मɅ कैरामल, रंग, सुगंͬध, सुर¢ा Ĥणालȣ अथवा

बारकोड, लेबल, कैÜसूल, मुहर अथवा अÛय Ǔनͪषɮध सामĒी नहȣं रखेगा, न हȣ दुकान मɅ नॉन ɬयूटȣ

पेड èटॉक रखेगा। ऐसा करते पाये जाने पर उनकȧ अनु£िÜत ͪवखंͫडत कȧ जा सकेगी, िजसपर उÛहɅ

ͩकसी Ĥकार कȧ आपͪƣ नहȣं होगी।

xvii.

यह ͩक ऑफ अनु£िÜत पǐरसर मɅ खुलȣ मǑदरा कȧ ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी तथा मǑदरा का

जलापͧमĮण/तनुकरण एवं उÍच Įेणी कȧ मǑदरा मɅ Ǔनàन Įेणी कȧ मǑदरा का अपͧमĮण नहȣं ͩकया

जायेगा। ऐसा करते पाये जाने पर उनकȧ अनु£िÜत ͪवखंͫडत कȧ जा सकेगी, िजसपर उÛहɅ ͩकसी Ĥकार

कȧ आपͪƣ नहȣं होगी।

xviii. यह ͩक उपरोÈत शपथ मɅ Ǒदये गये सभी कथन स×य हɇ और ͩकसी तØय को छुपाये जाने पर िजसकȧ

जानकारȣ बाद मɅ यǑद ͪवभाग/सरकार को ͧमलती है, तो उनकȧ अनु£िÜत को रɮद ͩकया जा सकता है

एवं इसके ͧलए वे èवयं िजàमेदार रहɅगे एवं उनके ऊपर आवæयक कानूनी कार[वाई करने के ͧलए

ͪवभाग èवतंğ होगा।

xix.

यह ͩक उनके ɮवारा उ×पाद एवं मɮय Ǔनषेध ͪवभाग कȧ अͬधसूचना संÉया ................. Ǒदनांक

............ ɮवारा अͬधसूͬचत ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं

संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ को पढ़ ͧलया गया है और वे इसके सभी Ĥावधानो/शƣɟ से सहमत हɇ।

13.

आवेदन के साथ संलÊन ͩकये जाने वाले कागजात - लॉटरȣ के माÚयम से खुदरा उ×पाद दुकानɉ

कȧ बंदोबèती मɅ भाग लेने वाले आवेदकɉ को अपने आवेदन के साथ वैयिÈतक पहचान Ĥमाण

पğ (Identity Proof) एवं आवास के Ĥमाण हेतु कागजात Ǔनàन ताͧलका के अनुसार समͪप[त

करने हɉगे :-

12

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

Đ॰

सं॰

वैयिÈतकपहचानपğ से

संबंͬधत कागजात

(Ǔनàन मɅ से कोई एक)

ǓनवासकेĤमाणसेसंबंͬधत

कागजात

(Ǔनàन मɅ से कोई एक)

पğाचारपतासे

संबंͬधत कागजात

(Ǔनàन मɅ से कोई

एक)

1

आधारकाड[

पासपोट[/आधारकाड[

पासपोट[

2

मतदातापहचानपğ

अनुमंडल

पदाͬधकारȣ

से

अÛयून पदाͬधकारȣ के èतर

से Ǔनग[त èथायी Ǔनवास

Ĥमाण पğ

मतदातापहचानपğ

3

आयकर

ͪवभाग

ɮवारा

Ǔनग[त

Permanent

Account

Number

(PAN)

ǒबजलȣ ǒबल

ĜाईͪवंगलाइसɅस

4

ĜाईͪवंगलाइसɅस

टेͧलफोनǒबल

आधारकाड[

5

-

बɇककाजीͪवतचालूखाता

के èटेटमɅटस

बɇककाजीͪवतचालू

खाता के èटेटमɅटस

6

कàपनीकेIncorporation

Certificate

तथा

सभी

Ǔनदेशकɉ का ͫडन संÉया

कàपनीके

Ĥपğ 12/29/32

कȧ ĤǓत

कàपनी

के

Ĥपğ

12/29/32 कȧ ĤǓत

उपरोÈत के अǓतǐरÈत ͪवǑहत Ĥपğ मɅ आवेदन के साथ Ǔनàनͧलͨखत कागजात संलÊन

करना आवæयक है :-

i.

ͪवǑहत Ĥपğ मɅ फोटोयुÈत आवेदन

ii.

आधार काड[

iii.

इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 12 मɅ वͨण[त शƣȾ के अनुǾप शपथ पğ

iv.

कुल वाͪष[क उ×पाद राजèव (उ×पाद कर एवं उ×पाद पǐरवहन कर का योग) का 1/50वाँ भाग के

समतुãय धरोहर राͧश (Earnest Money Deposit)।

v.

अपने बɇक खाता/बɇक खातɉ कȧ èवअͧभĤमाͨणत छायाĤǓत।

vi.

पैन काड[ एवं ITR/GST Return कȧ छायाĤǓत ǓनàनǾपेण संलÊन करना होगा -

Đ0

दुकानकाĤकार

पैनकाड[/

GSTIN

ITR/GST

Return

ITR/GST Return मɅ

दज[ आय/ Turnover

1

देशी

मǑदरा

कȧ

ऑन

एवं ऑफ दुकान

PAN अǓनवाय[

है।

अǓनवाय[

नहȣं

है।

-

2

ऑफ

एवं

ऑन

कàपोिजट दुकान

PAN अǓनवाय[

है।

ITR

अǓनवाय[

है।

{गत

कर

Ǔनधा[रण

वष[

(Assessment Year)}

3

मॉल

मɅ

मǑदरा

कȧ

कàपोिजट ऑफ दुकानɅ

PAN अǓनवाय[

है।

ITR

अǓनवाय[

है।

5 लाखǾपयेसेअͬधक

{गत कर Ǔनधा[रण वष[

(Assessment Year)}

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

13

नोट - (क) राÏय मɅ मǑदरा के ͪवǓनमा[णकƣा[/आपूͪƣ[कƣा[ अनु£िÜतधारȣ, खुदरा अनु£िÜतयɉ के ͧलए आवेदन

समͪप[त करने हेतु योÊय पाğ नहȣं हɉगे। कंपनी या साझेदारȣ फम[ के मामले मɅ इसके Ǔनदेशक या

साझेदार एकल आवेदक के Ǿप मɅ खुदरा अनु£िÜतयɉ के ͧलए आवेदन समͪप[त करने हेतु योÊय पाğ

नहȣं हɉगे।

ख)

Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 10, 11, 12 एवं 13 मɅ आवेदन से संबंͬधत ͪवͧशिçटयɉ के धारण नहȣं करने कȧ

िèथǓत मɅ आवेदक के साथ आवंǑटत लॉटरȣ/बंदोबèती Ǔनरèत कर दȣ जायेगी एवं उनके ɮवारा जमा

संपूण[ राͧश (जमानत राͧश, अͬĒम उ×पाद पǐरवहन कर एवं अनु£िÜत शुãक) जÞत कर ͧलया जायेगा।

14.

आवेदन करने कȧ ĤͩĐया एवं आवेदन शुãक - (i) दुकान/दुकानɉ के समूह कȧ बंदोबèती मɅ भाग लेने

वाला अßयथȸ अपेͯ¢त आवेदन शुãक, धरोहर धनराͧश (Earnest Money Deposit) के साथ ͪवǑहत

आवेदन Ĥपğ मɅ सभी वांǓछत कागजातɉ के साथ ͪवǑहत ͪवͬध से आवेदन समͪप[त करेगा। ई-लॉटरȣ

ͪवͬध से दुकानɉ कȧ बंदोबèती सàपÛन कराये जाने कȧ िèथǓत मɅ आवेदक को इस Ǔनयमावलȣ कȧ

अनुसूची - 1 मɅ वͨण[त आवेदन शुãक जमा कराया जायेगा।

(ii)

अनुवƣȸ उ×पाद वषȾ के ͧलए आवेदन शुãक एवं अनु£िÜत शुãक कȧ राͧश आयुÈत उ×पाद के ɮवारा

अͬधसूͬचत कȧ जायेगी।

(iii)

ͩकसी भी दुकान/दुकानɉ के समूह के ͧलए एक आवेदक के ɮवारा अͬधकतम तीन आवेदन समͪप[त ͩकये

जा सकते हɇ, बशƣɏ उस दुकान समूह के ͧलए Ǔनधा[ǐरत अĤ×यप[णीय आवेदन शुãक एवं धरोहर धनराͧश

संलÊन कȧ गई हो। कोई भी आवेदक राÏय के सभी दुकान समूह हेतु आवेदन समͪप[त कर सकता है।

(iv)

आवेदन शुãक अĤ×यप[णीय होगा अथा[त वापस अथवा सामंिजत नहȣं ͩकया जायेगा।

(v)

आवेदन का Ĥपğ, उ×पाद एवं मɮय Ǔनषेध ͪवभाग के ͪवभागीय पोट[ल से डाउनलोड कȧ जा सकेगी

अथवा ͩकसी िजला के सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद के काया[लय से ĤाÜत ͩकया जा सकेगा

अथवा ͪवǑहत Ĥपğ मɅ आवेदन ऑनलाइन ͩकया जा सकेगा (जैसा ͩक आयुÈत उ×पाद के ɮवारा

Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाय)।

(vi)

अपूण[ आवेदनɉ पर भी ͪवचार नहȣं ͩकया जायेगा।

15.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ हेतु समूह का गठन - (i) मǑदरा कȧ खुदरा उ×पाद दुकानɉ के समूह का गठन

Ûयूनतम एक तथा अͬधकतम चार दुकानɉ के समूह के Ǿप मɅ ͩकया जा सकेगा। समूह के गठन मɅ

बंदोबèत पदाͬधकारȣ/िजला के उपायुÈत इस बात का Úयान रखɅगे ͩक समूहवार बंदोबèती मɅ िजला कȧ

शत.ĤǓतशत दुकानɉ कȧ बंदोबèती सुǓनिæचत करायी जा सके।

(ii)

समूह (Cluster of Shops) का Ǔनधा[रण - बंदोबèत पदाͬधकारȣ/िजला के उपायुÈत सव[Ĥथम िजला

के सभी खुदरा उ×पाद दुकानɉ को उनकȧ ͪवͧशçटता के आधार पर चार Įेͨणयɉ यथा, सवȾƣम, उƣम,

सामाÛय एवं औसत मɅ ͪवभÈत करɅगे। समूह (Cluster of Shops) के Ǔनधा[रण करते समय उÈत

चारɉ Įेणी के खुदरा उ×पाद दुकानɉ के Đमचय एवं संयोजन (Permutation And Combination)

से समूह का Ǔनधा[रण करɅगे, ताͩक कोई भी समूह आवेदक के नजर मɅ लाभकर हȣ Ĥतीत हो, िजससे

शत.ĤǓतशत बंदोबèती सुǓनिæचत हो सके।

(iii)

एक िजले मɅ एक आवेदक अͬधकतम तीन दुकान/दुकानɉ के समूह कȧ हȣ बंदोबèती ले सकेगा।

उदाहरणèवǾप - यǑद ͩकसी आवेदक का नाम ͩकसी िजला कȧ चार दुकानɉ के एक समूह के ͧलए

चयǓनत होता है, तो वह अͬधकतम 04 दुकान का हȣ अनु£िÜतधारȣ होगा। उसी Ĥकार यǑद आवेदक

चार दुकानɉ के तीन समूह के ͧलए चयǓनत हो जाता है, तो वह बारह दुकानɉ का अनु£िÜतधारȣ रह

सकेगा। इस Ĥकार कोई भी आवेदक एक िजला मɅ अͬधकतम बारह दुकानɉ कȧ हȣ बंदोबèती ले सकेगा।

ͩकसी Ĥकार कȧ समèया उ×पÛन होने पर आयुÈत उ×पाद के ɮवारा बंदोबèती के संबंध मɅ

Ǒदशा-Ǔनदȶश जारȣ ͩकया जा सकेगा।

14

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

(iv)

ͩकसी भी आवेदक के साथ संपूण[ झारखंड राÏय मɅ अͬधकतम 9 दुकानɉ का समूह कȧ बंदोबèती कȧ जा

सकेगी अथा[त एक आवेदक के साथ अͬधकतम 9 से 36 तक कȧ संÉया मɅ दुकानɉ कȧ बंदोबèती कȧ

जा सकेगी। आवेदक के ɮवारा जमा कȧ गई आवेदन शुãक अĤ×यप[णीय होगा।

16.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ के समूह कȧ बंदोबèती कȧ ĤͩĐया - (i) योÊय आवेदकɉ के बीच खुदरा उ×पाद

दुकानɉ के समूह कȧ बंदोबèती, लॉटरȣ ͪवͬध से अथवा जैसा ͩक आयुÈत उ×पाद ͪवǓनिæचत करɅ, कȧ

जायेगी। लॉटरȣ ऑनलाइन ͪवͬध (Online Mode) से कȧ जायेगी।

(ii)

ͩकसी दुकान/दुकानɉ के समूह के ͧलए एकल आवेदन ĤाÜत होने कȧ दशा मɅ उस आवेदक के साथ

दुकान/दुकानɉ के समूह कȧ बंदोबèती कर दȣ जायेगी। दो या दो से अͬधक आवेदन ĤाÜत होने पर,

अͬधकतम तीन योÊय आवेदकɉ का चयन Ĥथम, ɮͪवतीय एवं तृतीय सफल लॉटरȣ ͪवजेता के Ǿप मɅ

Đमवार ढंग से ͩकया जायेगा। सव[Ĥथम दुकान कȧ बंदोबèती Ĥथम सफल चयǓनत आवेदक के साथ

कȧ जायेगी। Ĥथम सफल आवेदक ɮवारा यǑद अनु£िÜत ĤाÜत करने के ͧलए ससमय यथाͪवǓनǑद[çट

राजèव (अनुसूची-1 के अनुसार) नहȣं जमा ͩकया जाता है, तो दुकान कȧ बंदोबèती ɮͪवतीय सफल

आवेदक के साथ कȧ जायेगी। यǑद ɮͪवतीय सफल आवेदक भी बंदोबèती लेने के ͧलए ससमय

यथाͪवǓनǑद[çट राजèव (अनुसूची-1 के अनुसार) नहȣं जमा करता है, तो दुकान कȧ बंदोबèती तृतीय

सफल आवेदक के साथ कȧ जायेगी। तृतीय सफल आवेदक भी यǑद ससमय यथाͪवǓनǑद[çट राजèव

(अनुसूची-1 के अनुसार) नहȣं जमा करता है, तो दुकान कȧ पुनबɍदोबèती ͪव£िÜत Ĥकाͧशत करके कȧ

जायेगी।

लॉटरȣ मɅ सफल आवेदकɉ ɮवारा बंदोबèती लेने के ͧलए यǑद ससमय यथाͪवǓनǑद[çट राजèव

(अनुसूची-1 के अनुसार) जमा नहȣं ͩकया जाता है, तो उनके ɮवारा जमा कȧ गई धरोहर धनराͧश

(Earnest Money Deposit) को जÞत कर ͧलया जायेगा तथा उन आवेदकɉ का नाम कालȣ सूची मɅ

(पाँच वषȾ के ͧलए) दज[ ͩकया जायेगा। ऐसे आवेदक कालȣ सूची मɅ दज[ अवͬध मɅ संपूण[ झारखंड राÏय

मɅ ͩकसी भी Ĥकार के उ×पाद अनु£िÜत के योÊय नहȣं समझे जायɅगे।

(iii)

कोई भी आवेदक एक िजला मɅ बंदोबèती हेतु गǑठत दुकानɉ के तीन दुकान/दुकानɉ के समूह से अͬधक

कȧ बंदोबèती नहȣं ले सकɅ गे। लॉटरȣ के माÚयम से खुदरा उ×पाद दुकानɉ के तीन दुकान/दुकानɉ के समूह

मɅ लॉटरȣ ɮवारा चयन होने के उपरांत उस आवेदक का नाम उस िजला के ͧलए योÊय आवेदकɉ कȧ

सूची से हटा लȣ जायेगी एवं उसका आवेदन शुãक अĤ×यप[णीय होगा।

17.

बंदोबèती हेतु स¢म Ĥाͬधकार - िजला मुÉयालयɉ मɅ बंदोबèती अनु£िÜत पदाͬधकारȣ के ɮवारा सàपÛन

कȧ जायेगी। यǑद अनु£िÜत पदाͬधकारȣ ͩकसी अपǐरहाय[ कारणɉ से èवयं बंदोबèती का संचालन करने

मɅ असमथ[ हो, तो इस हेतु वे उ×पाद ͪवभाग के सहायक आयुÈत उ×पाद/ अधी¢क उ×पाद अथवा अÛय

पदाͬधकारȣ, िजसे वे उͬचत समझɅ, को बंदोबèती कराने के ͧलए Ĥाͬधकृत कर सकɅ गे। Ĥाͬधकृत

पदाͬधकारȣ ɮवारा बंदोबèती कȧ समèत कार[वाई कȧ जायेगी तथा इसका अनुमोदन अनु£िÜत

पदाͬधकारȣ से ĤाÜत ͩकया जायेगा।

18.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ के अनु£िÜतयɉ कȧ कालावͬध - (i) इस Ǔनयमावलȣ के तहत खुदरा उ×पाद दुकानɉ

कȧ अनु£िÜतयाँ दुकानɉ के संचालन Ĥारàभ होने कȧ Ǔतͬथ से सामाÛयतः Ǒदनांक 31.03.2030 तक कȧ

अवͬध के ͧलए बंदोबèत कȧ जायɅगी। परंतु, ये अनु£िÜतयाँ एक उ×पाद वष[ या उसके भाग के ͧलए हȣ

Ĥदान कȧ जायɅगी, िजनका आगामी ͪवƣीय वषȾ के ͧलए नवीकरण, दुकानɉ के संतुिçटपूव[क Ǔनयमानुसार

चलाये जाने तथा ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत शƣाɍ एवं चालू वष[ तथा पूव[ उ×पाद वष[ के ͧलए वांǓछत

उ×पाद राजèव कȧ ĤािÜत के उपरांत आगामी उ×पाद वष[ के ͧलए पुनǓन[धा[ǐरत राजèव/शƣ[ के अनुसार

ͩकया जा सकेगा। ͩकÛतु िजला के खुदरा उ×पाद अनु£िÜतयɉ का नवीकरण आगामी ͪवƣीय वष[ के ͧलए

केवल तभी ͩकया जा सकेगा, जबͩक उस िजला कȧ Ǔनधा[ǐरत वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव का

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

15

कम-से-कम 95% उ×पाद राजèव के समतुãय अनु£िÜतयां का नवीकरण िजला के अनु£िÜतधाǐरयɉ

ɮवारा कराया जाय। इस संबंध मɅ बंदोबèती कȧ गणना करते हुए गͨणत के सिÛनकटȣकरण Ǔनयम का

उपयोग ͩकया जायेगा। उदाहरणèवǾप - 94.50% से अͬधक बंदोबèत दुकान को भी 95% बंदोबèत

माना जायेगा।

इस Ǔनयमावलȣ के तहत ͪवƣीय वष[ 2025-26 मɅ खुदरा उ×पाद दुकानɉ के समूह कȧ बंदोबèती

ͩकये जाने कȧ िèथǓत मɅ Ǔनग[त अनु£िÜत Ǒदनांक 31.03.2026 तक के ͧलए Ĥदान कȧ जायेगी।

Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव का माͧसक ͪवतरण ͩकया जायेगा। अनुवƣȸ ͪवƣीय वषɟ मɅ इस Ǔनयमावलȣ

के Ǔनयम 19 मɅ वͨण[त शƣȾ के आलोक मɅ तथा खुदरा उ×पाद दुकानɉ के समूह के ͧलए Ǔनधा[ǐरत

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव मɅ Ûयूनतम 10% वृɮͬध के साथ इसका आगामी नवीकरण एक-एक

ͪवƣीय वष[ के ͧलए ͩकया जायेगा।

(ii)

अनु£िÜत अवͬध मɅ ͪवखंͫडत दुकानɉ एवं अनवीकृत दुकानɉ कȧ पुनबɍदोबèती, ͪवǑहत ĤͩĐया के तहत

बंदोबèत पदाͬधकारȣ ɮवारा दुकान के ͪवखंͫडत होने के एक सÜताह के अंदर पुनः ǒबĐȧ अͬधसूचना

Ĥकाͧशत करते हुए बंदोबèती सुǓनिæचत करायी जायेगी, ताͩक सरकार को राजèव कȧ ¢Ǔत न हो।

19.

अनु£िÜतयɉ के नवीकरण कȧ ĤͩĐया - Ĥ×येक आगामी उ×पाद वष[ मɅ राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत

नीǓत के अनुǾप खुदरा उ×पाद अनु£ाधाǐरयɉ के ɮवारा अपनी-अपनी अनु£िÜतयɉ के नवीकरण हेतु

आवेदन चालू ͪवƣीय वष[ के 20 जनवरȣ तक जमा कर Ǒदया जायेगा। केवल उÛहȣं अनु£िÜतयɉ के

नवीकरण पर ͪवचार ͩकया जायेगा, जो Ǔनàनͧलͨखत शƣɟ को पूण[ करते हɇ :-

i.

अनु£ाधारȣ ɮवारा अनु£िÜत Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से माह Ǒदसàबर तक कȧ अवͬध मɅ ससमय उ×पाद

पǐरवहन कर (Excise Transportation Duty) जमा कर Ǒदया गया हो। यǑद उ×पाद पǐरवहन कर

(Excise Transportation Duty) ͪवलंब से जमा ͩकया गया हो, तो तदनुसार ͪवलंब शुãक भी

इनके ɮवारा जमा कर Ǒदया गया हो।

ii.

अनु£ाधारȣ ɮवारा माह Ǒदसàबर तक के ͧलए Ǔनधा[ǐरत Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) के अनुǾप

मǑदरा का उठाव कर ͧलया गया हो। यǑद Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) के अनुǾप मǑदरा का उठाव

नहȣं ͩकया गया है, तो राÏय सरकार को हुई उ×पाद राजèव ¢Ǔत के समतुãय कȧ राͧश दÖड èवǾप

ससमय कोषागार मɅ जमा कर दȣ गई हो।

iii.

अनु£ाधारȣ के ͪवǾɮध राजèव ¢Ǔत व दुकान संचालन से संबंͬधत गंभीर अǓनयͧमतता दज[ नहȣं कȧ

गई हो।

iv.

अनु£ाधारȣ ɮवारा अनु£िÜत नवीकरण हेतु Ǔनयम 18 मɅ Ǔनधा[ǐरत दर पर आगामी ͪवƣीय वष[ के ͧलए

अनु£िÜत शुãक एवं अͬĒम उ×पाद पǐरवहन कर तथा जमानत कȧ राͧश कȧ अंतर राͧश जमा कर दȣ

गई हो।

v.

आगामी उ×पाद वष[ के ͧलए आयुÈत उ×पाद ɮवारा पुनǓन[धा[ǐरत उ×पाद राजèव के अनुǾप राͧश जमा

करने के ͧलए अनु£ाधारȣ अपनी ͧलͨखत सहमǓत भी देगा।

20.

दुकानɉ कȧ अविèथǓत - (i) लॉटरȣ ɮवारा बंदोबèत होने वालȣ खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ अविèथǓत के

मामले मɅ दुकानɉ के èथान के बदले एक या अनेक दुकानɉ का ¢ेğ घोͪषत कर बंदोबèती कȧ जा

सकेगी।

(ii)

खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ अविèथǓत से संबंͬधत झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड

उ×पाद अͬधǓनयम II, 1915) मɅ वͨण[त Ǔनयम के अǓतǐरÈत समय-समय पर माननीय सवȾÍच

Ûयायालय ɮवारा ͧसͪवल अपील संÉया 12164-12166/2016 - ‘‘State of Tamilnadu Vrs. K.

Balu & ANR" मɅ Ǒदनांक 15.12.2016 एवं उÈत Ûयायादेश मɅ समय-समय पर पाǐरत संशोधन

आदेश को Ǻिçटपथ रखते हुए िजला के उपायुÈत ɮवारा दुकानɉ का èथल Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा।

16

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

21.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ के èथल का अनुमोदन - (i) लॉटरȣ मɅ सफल अनु£िÜतधारȣ ɮवारा उस दुकान के

ͧलए सात Ǒदनɉ के अंदर आपͪƣरǑहत èथल, Ĥèताͪवत दुकान पǐरसर के संबंध मɅ पूण[ ͪववरण के साथ

िजला उ×पाद काया[लय मɅ उपलÞध कराया जायेगा। èथल कȧ èवीकृǓत/ अèवीकृǓत से संबंͬधत Ǔनण[य

आवेदन ĤािÜत के अͬधकतम 7 Ǒदनɉ के अंदर अनु£िÜत पदाͬधकारȣ ɮवारा ले ͧलया जायेगा, अÛयथा

èथल अनुमोदन मɅ हुए ͪवलंब के कारण हुई राजèव ¢Ǔत के ͧलए अनु£िÜत पदाͬधकारȣ िजàमेदार

हɉगे। िजला समाहƣा[/उपायुÈत ɮवारा अनुमोǑदत èथल पर हȣ दुकान खोलȣ जायेगी।

(ii)

èथल के चयन मɅ ͪवलंब अथवा दुकान खोलने मɅ ͪवलंब के ͧलए अनु£ाधारȣ èवयं िजàमेवार होगा एवं

इससे हुई उ×पाद राजèव कȧ हाǓन अनु£ाधारȣ से वसूलनीय होगी।

(iii)

Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) के अनुǾप मǑदरा का उठाव एवं संचय करने का पया[Üत èथान मुÉय

अनु£िÜत पǐरसर मɅ होना चाǑहए। यǑद मुÉय अनु£िÜत पǐरसर मɅ पया[Üत èथान नहȣं है, तो िजला

उपायुÈत/समाहƣा[ के ɮवारा उस दुकान से संलÊन èथल अथवा सिÛनकट èथल जैसा ͩक अनु£िÜत

पदाͬधकारȣ उͬचत समझɅ, पर अǓतǐरÈत गोदाम खोलने कȧ अनुमǓत दȣ जा सकती है। दुकान हेतु

èवीकृत अǓतǐरÈत èथल पर ͩकसी भी Ĥकार कȧ अवैध मǑदरा का संचय न हो, न हȣ अǓतǐरÈत èथल

से मǑदरा कȧ ǒबĐȧ कȧ जाय, इसकȧ पूरȣ िजàमेदारȣ अनु£िÜतधारȣ कȧ होगी। इसीͧलए आवेदक

अनु£िÜत हेतु दुकान लेते समय Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) के अनुसार आवæयक ¢ेğफल कȧ

दुकान लेना सुǓनिæचत करɅगे। ͩकसी एक दुकान के ͧलए अͬधकतम एक गोदाम रहेगा, अथा[त ͩकसी भी

गोदाम मɅ दो या दो से अͬधक दुकानɉ का मǑदरा èकÛध का संचयन नहȣं ͩकया जायेगा।

अÚयाय - 4

बंदोबèती के पूव[ एवं उसके बाद जमा ͩकया जाने वाला उ×पाद राजèव

22.

बंदोबèती हेतु आवेदन शुãक, धरोहर धनराͧश (Earnest Money Deposit), ĤǓतभूǓत राͧश

(Security Deposit), अͬĒम अनु£ाशुãक एवं अͬĒम उ×पाद पǐरवहन कर (Excise

Transportation Duty) का भुगतान - (i) आवेदक ɮवारा ǒबĐȧ अͬधसूचना मɅ दुकानɉ कȧ सूची के

साथ अͬधसूͬचत, ¢ेğवार Ǔनधा[ǐरत आवेदन शुãक ͪवभाग को यथाͪवǑहत ĤͩĐया के तहत जमा ͩकया

जायेगा। यह राͧश अĤ×यप[णीय (Non-refundable) होगी। आवेदन शुãक पर लगने वाला Service

Tax एवं अÛय करɉ का भुगतान आवेदक को करना होगा।

(ii)

दुकान/दुकानɉ के समूह हेतु Ǔनधा[ǐरत कुल उ×पाद राजèव का 1/50वाँ भाग धरोहर धनराͧश के Ǿप मɅ

ͪवǑहत ͪवͬध अथवा बɇक ĜाÝट के ɮवारा अथवा जैसा ͩक आयुÈत उ×पाद के ɮवारा ͪवǓनǑद[çट ͩकया

जाय, जमा कȧ जायेगी। असफल आवेदकɉ कȧ धरोहर धनराͧश (Earnest Money Deposit)

बंदोबèती कȧ संपूण[ ĤͩĐया कȧ समािÜत के उपरांत यथाशीē (अͬधकतम दो माह के अंदर) वापस कर

दȣ जायेगी। सफल आवेदकɉ ɮवारा जमा कȧ गई धरोहर धनराͧश (Earnest Money Deposit) को

जमानत कȧ राͧश (Security Deposit) के ͪवǾɮध समायोिजत ͩकया जा सकेगा।

(iii)

दुकान/दुकानɉ के समूह हेतु Ǔनधा[ǐरत कुल वाͪष[क उ×पाद राजèव का 5% ĤǓतभूǓत राͧश के Ǿप मɅ

ͪवǑहत ऑनलाइन ͪवͬध अथवा बɇक ĜाÝट के Ǿप मɅ अͬधकतम पाँच (5) काय[ Ǒदवसɉ के अंतग[त जमा

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

17

करना होगा। यह राͧश राÏय सरकार के ͧसͪवल ͫडपोिजट हेड 8443 के अंतग[त जमा कȧ जायेगी। यǑद

ͩकसी आवेदक के ɮवारा जमा कȧ गई कुल अͬĒम धरोहर धनराͧश (Earnest Money Deposit)

आवæयक ĤǓतभूǓत राͧश से अͬधक है, तो उसे ĤǓतभूǓत राͧश अथवा अͬĒम उ×पाद पǐरवहन कर मɅ

सामंिजत कर Ǒदया जायेगा एवं अंतर राͧश वापस कर दȣ जायेगी, परंतु यǑद आवेदक के ɮवारा जमा

कȧ गई कुल धरोहर धनराͧश (Earnest Money Deposit) ĤǓतभूǓत राͧश अथवा अͬĒम उ×पाद

पǐरवहन कर से कम है, तो उÛहɅ अंतर राͧश को जमा करना होगा। ĤǓतभूǓत राͧश राçĚȣय बचत Ĥमाण

पğ (National Saving Certificate) के Ǿप मɅ भी जमा कȧ जा सकेगी। राçĚȣय बचत Ĥमाण पğ

(National Saving Certificate) के Ǿप मɅ जमा कȧ गई ĤǓतभूǓत राͧश आयुÈत उ×पाद के नाम से

थातीकृत (Pledged) रहेगी। यह राͧश अनु£िÜत अवͬध कȧ समािÜत के बाद राÏय सरकार के समèत

दावɉ और देयɉ के अंǓतम Ǔनèतारण के पæचात वापस ͩकये जाने योÊय है। इस राͧश कȧ वापसी मɅ

अनु£ाधारȣ को ͩकसी Ĥकार का Þयाज देय नहȣं होगा। बंदोबèती कȧ एक माह के अंदर अनु£िÜतधारȣ

ĤǓतभूǓत राͧश के एवज मɅ झारखंड राÏय मɅ अविèथत राçĚȣय बɇक कȧ ’’बɇक गारंटȣ" भी समͪप[त कर

सकता है, िजसकȧ माÛयता अवͬध संपूण[ बंदोबèती कȧ अवͬध से छः माह अͬधक तक कȧ रहेगी। बɇक

गारंटȣ के स×यापन के पæचात, अनु£ाधारȣ ɮवारा ĤǓतभूǓत राͧश के Ǿप मɅ जमा कȧ गई NSC

ͪवमुÈत कर दȣ जायेगी। ससमय ĤǓतभूǓत राͧश जमा नहȣं करने पर अनु£िÜत पदाͬधकारȣ आवेदक के

प¢ मɅ ͩकये गये बंदोबèती को Ǔनरèत कर Ǔनयम 16(ii) के तहत कार[वाई करɅगे एवं ɮͪवतीय एवं

तृतीय सफल बंदोबèत आवेदक को Đमानुसार आमंǒğत करɅगे।

(iv)

दुकान/दुकानɉ के समूह हेतु Ǔनधा[ǐरत कुल वाͪष[क उ×पाद राजèव का 7.5% उ×पाद पǐरवहन कर के मद

मɅ अͬĒम Ǿप से बɇक ĜाÝट/ͪवǑहत ऑनलाइन ͪवͬध के ɮवारा अͬधकतम दस (10) काय[ Ǒदवसɉ

(बंदोबèती कȧ Ǔतͬथ को छोड़कर) के अंतग[त जमा करना होगा। अͬĒम उ×पाद पǐरवहन कर का

सामंजन अनु£िÜत अवͬध कȧ समािÜत के अंǓतम माह मɅ ͩकया जायेगा, यǑद अनु£िÜतधारȣ के

अनु£िÜत को आगामी चार वषाɍ के ͧलए अवͬध ͪवèतार Ǒदया जाता है, तो वैसी पǐरिèथǓत मɅ Ĥ×येक

नवीकरण वष[ मɅ पुनǓन[धा[ǐरत दर पर तय कȧ गई उ×पाद पǐरवहन कर कȧ अंतर राͧश अनु£ाधारȣ को

नवीकरण हेतु आवेदन समͪप[त करते समय जमा कर देना होगा। दुकान/दुकानɉ के समूह हेतु Ǔनधा[ǐरत

कुल वाͪष[क उ×पाद राजèव का जमा 7.5% अͬĒम उ×पाद पǐरवहन कर पर ͩकसी Ĥकार का Þयाज देय

नहȣं होगा।

(v)

अनु£िÜत शुãक - सफल आवेदक को दुकानɉ कȧ अविèथǓत के अनुसार अनुसूची - 1 मɅ यथा वͨण[त

वाͪष[क अनु£िÜत शुãक, अनु£िÜत ĤािÜत के पूव[ एकमुæत जमा करना होगा। अनु£िÜत शुãक (सभी

कर सǑहत, यǑद कोई हो) का भुगतान आवेदक को करना होगा।

23.

माͧसक उ×पाद पǐरवहन कर का भुगतान - (i) Ĥ×येक दुकान के ͧलए Ǔनधा[ǐरत वाͪष[क उ×पाद पǐरवहन

कर, Ǔनगम (JSBCL)ɮवारा संधाǐरत बɇक खाता मɅ अͬĒम Ǿप से Ĥ×येक माह कȧ 25वीं Ǔतͬथ तक

Ǔनàन ताͧलका के अनुसार जमा करना अǓनवाय[ होगा –

18

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

Đ0

माहकानाम

ÛयूनतमĤ×याभूतउ×पाद

पǐरवहन कर का ĤǓतशत

1

अĤैल

9%

2

मई

9%

3

जून

9%

4

जुलाई

6%

5

अगèत

6%

6

ͧसतàबर

7%

7

अÈटूबर

9%

8

नवàबर

9%

9

Ǒदसàबर

9%

10

जनवरȣ

9%

11

फरवरȣ

9%

12

माच[

9%

कुल

100%

25वीं तारȣख तक उ×पाद पǐरवहन कर जमा नहȣं करने पर ͪवलंब होने कȧ िèथǓत मɅ माͧसक

देय उ×पाद पǐरवहन कर पर ĤǓतǑदन 1.0% (एक ĤǓतशत) कȧ दर से ͪवलंब शुãक कȧ राͧश पǐरगͨणत

कर वसूल कȧ जायेगी।

यǑद माह के 25वीं Ǔतͬथ को बɇक अवकाश हो, तो उसके अगले काय[ Ǒदवस को उ×पाद पǐरवहन

कर जमा ͩकया जा सकेगा एवं ऐसी पǐरिèथǓत मɅ ͪवलंब शुãक कȧ राͧश देय नहȣं होगी। सामाÛयतः

दुकान का उ×पाद पǐरवहन कर ͪवƣीय वष[ के अĤैल माह से जमा ͩकया जायेगा, परंतु यǑद दुकान कȧ

बंदोबèती ͪवƣीय वष[ के मÚय मɅ होती है, तो उस माह कȧ शेष अवͬध के ͧलए उ×पाद पǐरवहन कर

समानुपाǓतक Ǿप मɅ जमा ͩकया जायेगा तथा आगामी माह से Ĥ×येक माह के ͧलए Ǔनधा[ǐरत उ×पाद

पǐरवहन कर के अनुǾप जमा ͩकया जायेगा।

अनु£ाधारȣ ɮवारा उ×पाद पǐरवहन कर कȧ देयता Ǔनगम (JSBCL) ɮवारा दुकान के User ID

एवं Password Ǔनग[त करने कȧ Ǔतͬथ से होगी। िजला उ×पाद पदाͬधकारȣ (सहायक आयुÈत उ×पाद/

अधी¢क उ×पाद) इस बात का Úयान रखɅगे ͩक अनु£िÜत Ǔनग[त करने कȧ Ǔतͬथ से दो Ǒदन के अंदर

दुकान हेतु User ID एवं Password Ǔनग[त करने के ͧलए Ǔनगम (JSBCL) के IT शाखा को Email

कर Ǒदया जाय। Ǔनगम (JSBCL) कȧ IT शाखा के ɮवारा Email ĤािÜत के दो Ǒदन के अंदर दुकान का

User ID एवं Password Ǔनग[त कर Ǒदया जायेगा, अÛयथा ͪवलंब होने कȧ िèथǓत मɅ राजèव ¢Ǔत

कȧ िजàमेवारȣ संबंͬधत पदाͬधकारȣ कȧ होगी। Email करने मɅ ͪवलंब के कारण हुई राजèव ¢Ǔत के

ͧलए िजला उ×पाद पदाͬधकारȣ िजàमेवार हɉगे।

अनु£ाधारȣ का उ×पाद पǐरवहन कर का बकाया एवं ͪवलंब शुãक कȧ राͧश का योग अनु£ाधारȣ

ɮवारा जमा कȧ गई ĤǓतभूǓत राͧश (Security Deposit) एवं अͬĒम उ×पाद पǐरवहन कर से अͬधक

होने पर िजला के उपायुÈत ɮवारा अनु£ाधारȣ को कारण बताओ नोǑटस जारȣ ͩकया जायेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

19

अनु£ाधारȣ ɮवारा समͪप[त èपçटȣकरण पर िजला उपायुÈत, राजèवǑहत मɅ उͬचत समय मɅ Ǔनण[य लेते

हुए अĒेतर कार[वाई यथा अनु£िÜत Ǔनलंबन/ͪवखंडन, सुǓनिæचत करɅगे एवं सरकारȣ पावनाओं कȧ वसूलȣ

हेतु ͪवͬध सàमत कार[वाई कȧ जायेगी।

(ii)

उ×पाद पǐरवहन कर कȧ राͧश ĤाÜत करने के उपरांत Ǔनगम (JSBCL) के ɮवारा इसे अगले काय[ Ǒदवस

को राÏय कोषागार मɅ जमा कर Ǒदया जायेगा। थोक ͪवĐेता के ɮवारा मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[ कàपǓनयɉ को

मǑदरा का थोक ͪवĐेता मɅ लɇͫडंग मूãय का भुगतान भी Ĥ×येक सोमवार अथवा उसके अगले काय[

Ǒदवस को कर Ǒदया जायेगा।

24.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव का माͧसक बँटवारा एवं तदनुǾप मǑदरा का उठाव -

(i)

दुकान के ͧलए Ǔनधा[ǐरत वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव का बँटवारा Ǔनàनवत ͩकया जायेगा -

Đ0

माहकानाम

ÛयूनतमĤ×याभूतउ×पाद

राजèव का ĤǓतशत

1

अĤैल

9%

2

मई

9%

3

जून

9%

4

जुलाई

6%

5

अगèत

6%

6

ͧसतàबर

7%

7

अÈटूबर

9%

8

नवàबर

9%

9

Ǒदसàबर

9%

10

जनवरȣ

9%

11

फरवरȣ

9%

12

माच[

9%

कुल

100%

(ii)

Ĥ×येक माह मɅ Ǔनधा[ǐरत माğा के समतुãय मǑदरा का उठाव अनु£ाधारȣ को करना अǓनवाय[ होगा। यǑद

ͪवƣीय वष[ के Ĥारàभ के बाद ͩकसी माह के बीच मɅ अनु£िÜत कȧ बंदोबèती हो, तो अनु£िÜत ͧमलने

कȧ Ǔतͬथ से समानुपाǓतक Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) के समतुãय मǑदरा का उठाव अǓनवाय[ होगा।

(iii)

अनु£िÜतधारȣ माͧसक Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) के अनुǾप मǑदरा का उठाव माह कȧ अंǓतम

Ǔतͬथ तक कर सकता है, परंतु वह मǑदरा के उठाव हेतु सभी Ĥकार के वांǓछत शुãकɉ/कर के भुगतान

के पæचात माह कȧ 25वीं तारȣख तक Indent, थोक ǒबĐȧ अनु£ाधारȣ को परͧमट के साथ उपलÞध

करा देगा, ताͩक ससमय मǑदरा का Ǔनग[मन Ǒदया जा सके। यǑद खुदरा उ×पाद अनु£िÜतधारȣ ͩकसी

अपǐरहाय[ कारणवश उÈत माह के ͧलए Ǔनधा[ǐरत Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) के अनुǾप मǑदरा का

उठाव नहȣं कर पाता है, तो वह ͧलͨखत Ǿप से अनुरोध कर सकेगा ͩक नहȣं उठायी गई माğा को

अगले माह के 10वीं तारȣख तक अवæय उठाव कर लेगा। यǑद अनु£ाधारȣ अगले माह कȧ 10वीं तारȣख

तक ऐसा नहȣं करता है, तो उसे उस Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ), िजसका उठाव नहȣं ͩकया गया है,

20

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

के समतुãय राͧश कोषागार मɅ जमा कर देना होगा। यǑद अनु£ाधारȣ ɮवारा ͩकसी माह का बचा हुआ

Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद कर के समतुãय मǑदरा का उठाव अगले माह के 10वीं Ǔतͬथ तक नहȣं ͩकया

जाता है, तो शेष बची हुई Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद कर कȧ राͧश अनु£ाधारȣ के वॉलेट से अगले काय[

Ǒदवस मɅ आहǐरत कर लȣ जायेगी। अनु£ाधारȣ के वॉलेट मɅ राͧश नहȣं रहने पर शेष बचे Ûयूनतम

Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) पर ĤǓतǑदन 1.0% (एक ĤǓतशत) कȧ दर से ͪवलंब शुãक जमा करना होगा।

माह माच[ के Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर के समतुãय मǑदरा का उठाव नहȣं कर पाने कȧ िèथǓत मɅ,

इसके उठाव के ͧलए माह अĤैल मɅ अनुमǓत नहȣं दȣ जायेगी।

(iv)

िजला उ×पाद पदाͬधकारȣ इस बात का Úयान रखɅगे ͩक अनु£ाधारȣ ɮवारा जमा कȧ गई ĤǓतभूǓत राͧश

एवं अͬĒम उ×पाद पǐरवहन कर से अͬधक उ×पाद राजèव कȧ हाǓन न हो पाये। ऐसा होने के पूव[

अनु£िÜतधारȣ को कारण बताओ नोǑटस जारȣ करते हुए अनु£िÜत को ͪवखंͫडत कर पुनबɍदोबèती कȧ

कार[वाई करɅगे।

(v)

यǑद खुदरा उ×पाद अनु£ाधारȣ, दुकान के ͧलए Ǔनधा[ǐरत Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) (Minimum

Guaranteed Duty) कȧ राͧश के समतुãय मǑदरा से अͬधक मǑदरा का उठाव करना चाहता है, तो

उसे समानुपाǓतक Ǿप से उ×पाद पǐरवहन कर (Excise Transporation Duty) अͬĒम Ǿप मɅ जमा

करना होगा। अनु£ाधारȣ के वॉलेट (अनु£िÜत हेतु सृिजत लेन-देन से संबंͬधत खाता) मɅ से

समानुपाǓतक अǓतǐरÈत उ×पाद पǐरवहन कर कȧ कटौती Ǔनगम (JSBCL) के ɮवारा Ĥ×येक माह के

30 तारȣख को कर लȣ जायेगी एवं इसे अगले काय[ Ǒदवस को राÏय कोषागार मɅ जमा कर Ǒदया

जायेगा।

(vi)

पूव[ के माह मɅ Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) से Ïयादा ͩकये गये उठाव का सांमजन अगले माह/माहɉ

के Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) के उठाव मɅ नहȣं ͩकया जा सकेगा।

अÚयाय - 5

उ×पाद वèतुओं (भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा, आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद),

बीयर, वाईन, Low Strength Carbonated Alcohlic Beverage (LAB)

यथा Ħीजर, देशी मǑदरा, मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा) पर अͬधरोͪपत ͩकया जाने

वाला उ×पाद राजèव

25.

उ×पाद वèतुओं पर अͬधरोͪपत ͩकया जाने वाला राजèव - भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा, बीयर, वाइन,

Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB), आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा

(मूल मɅ बोतलबंद), देशी मǑदरा एवं मसालेदार/ Flavoured देशी मǑदरा पर Ǔनàन ताͧलका के अनुसार

उ×पाद राजèव (इस Ǔनयमावलȣ के तहत खुदरा उ×पाद दुकानɉ के संचालन कȧ Ǔतͬथ से) अͬधरोͪपत ͩकये

जायɅगे :-

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

21

(i)

भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा :-

Đ॰

मǑदराकाĤकार

EDP ĤǓतकेस

(Duty Slab)

(Ǿ0 मɅ)

उ×पादराजèव

(उ×पाद कर @10%

एवं उ×पाद पǐरवहन

कर @90% का

योग)

1

250UP कȧ भारतǓनͧम[तͪवदेशीमǑदरा(ͪवहèकȧ, रम,

ĦाÖडी, वोडका, वाइन (ͧलकर, शैàपेन), िजन/LAB इ×याǑद)

0-700

Ǿ0 400/ Ĥूफलȣटर

2

250UP कȧ भारतǓनͧम[तͪवदेशीमǑदरा(ͪवहèकȧ, रम,

ĦाÖडी, वोडका, वाइन (ͧलकर, शैàपेन), िजन/LAB इ×याǑद)

701 से1000 तक

Ǿ0 890/Ĥूफलȣटर

3

250UP कȧ भारतǓनͧम[तͪवदेशीमǑदरा(ͪवहèकȧ, रम,

ĦाÖडी, वोडका, वाइन (ͧलकर, शैàपेन), िजन/LAB इ×याǑद)

1001 से1550

तक

Ǿ0 990/Ĥूफलȣटर

4

250UP कȧ भारतǓनͧम[तͪवदेशीमǑदरा(ͪवहèकȧ, रम,

ĦाÖडी, वोडका, वाइन (ͧलकर, शैàपेन), िजन/LAB इ×याǑद)

1550 सेअͬधक

एवं 3000 तक

Ǿ0 1270/Ĥूफलȣटर

5

250UP कȧ भारतǓनͧम[तͪवदेशीमǑदरा(ͪवहèकȧ, रम,

ĦाÖडी, वोडका, वाइन (ͧलकर, शैàपेन), िजन/LAB इ×याǑद)

3000 सेअͬधक

एवं 5000 तक

Ǿ0 1475/Ĥूफलȣटर

6

250UP कȧ भारतǓनͧम[तͪवदेशीमǑदरा(ͪवहèकȧ, रम,

ĦाÖडी, वोडका, वाइन (ͧलकर, शैàपेन), िजन/LAB इ×याǑद)

5000 सेअͬधक

Ǿ0 2050/Ĥूफलȣटर

नोट- LAB = Low Strength Alcohlic Beverages

(ii)

सभी Ĥकार के बीयर (आयाǓतत सǑहत) के ͧलए उ×पाद कर बãक लȣटर के आधार से Ǔनàननुसार

Ĥèताͪवत है :-

Đ॰

मǑदराकाĤकार

उ×पादराजèव

(उ×पाद कर @10% एवं

उ×पाद पǐरवहन कर @90%

का योग)

1

शूÛयसे5% v/v तकशिÈतकȧ बीयर

Ǿ0 135/बãकलȣटर

2

5% v/v सेअͬधकएवं8% v/v तककȧ शिÈत

कȧ बीयर

Ǿ0 175/बãकलȣटर

3

8% v/v सेअͬधकशिÈतकȧ बीयर

Ǿ0 200/बãकलȣटर

22

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

माइĐो Ħीवरȣ (उ×पाद Ĥपğ 18A) ɮवारा उ×पाǑदत बीयर पर अͬधरोͪपत ͩकये जाने वाले उ×पाद

राजèव कȧ दर Ǿ0 175/- ĤǓत बãक लȣटर Ǔनधा[ǐरत होगी। साथ हȣ भारत मɅ उ×पाǑदत सभी Ĥकार के

बीयर, उ×पादन अवͬध से 9 माह तक के ͧलए हȣ मानव उपभोग योÊय माने जायɅगे, यɮयͪप भारत मɅ

आयाǓतत ͪवदेश Ǔनͧम[त बीयर (मूल मɅ बोतलबंद) इस Ĥावधान से अवमुÈत हɉगे।

(iii)

देशी मǑदरा/मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा के ऊपर अͬधरोͪपत कȧ जाने वालȣ उ×पाद कर कȧ

संरचना -

Đ॰

मǑदराकाĤकार

उ×पादराजèव

(उ×पाद कर @10% एवं उ×पाद

पǐरवहन कर @90% का योग)

1

देशीमǑदरा

Ǿ0 135/ Ĥूफलȣटर

(iv)

आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद) के ऊपर अͬधरोͪपत कȧ जाने वालȣ उ×पाद कर कȧ संरचना

-

(v)

‘‘उ×पाद राजèव" को ‘‘उ×पाद कर" एवं ‘‘उ×पाद पǐरवहन कर" के Ǿप मɅ ͪवभÈत करते हुए, ‘‘उ×पाद

कर" को 10% एवं ‘‘उ×पाद पǐरवहन कर" को 90% के अनुपात मɅ उɮĒǑहत ͩकया जायेगा, िजसके

अनुसार ‘‘उ×पाद कर" का भुगतान मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[/ͪवǓनमा[ता कàपनी के ɮवारा तथा ‘‘उ×पाद

पǐरवहन कर" का भुगतान खुदरा उ×पाद अनु£ाधारȣ के ɮवारा ͩकया जायेगा।

(vi)

मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[ कàपनी ɮवारा उपरोÈत शिÈत एवं माğा का भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा, को r-

PET और Tetra pack/Aseptic Pack मɅ भी आपूƣ[ कर सकते हɇ। इससे संबंͬधत लेबल

Ǔनबंधन/नवीकरण एवं मɮय दर Ǔनधा[रण Ǔनयमावलȣ, 2014 मɅ वͨण[त Ĥावधान इस हद तक संशोͬधत

समझे जायɅगे।

अÚयाय - 6

दुकानɉ से संबंͬधत सामाÛय Ǔनदȶश

26.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ का èथानांतरण - खुदरा उ×पाद दुकानɉ के संचालन के Đम मɅ आने वालȣ

åयवहाǐरक कǑठनाईयɉ को Ǻिçटपथ रखते हुए खुदरा उ×पाद दुकानɉ के èथल èथानांतरण कȧ अनुमǓत

िजला के उपायुÈत के ɮवारा इस शƣ[ पर दȣ जा सकती है ͩक खुदरा उ×पाद दुकानɉ के èथानांतरण के

ͧलए Ĥèताͪवत èथल झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम मɅ वͨण[त Ǔनयमɉ एवं एतद संबंधी माननीय सवȾÍच

Ûयायालय ɮवारा पाǐरत Ûयाय Ǔनण[य, ͧसͪवल अपील संÉया 12164-12166/2016 - ‘‘State of

Tamilnadu Vrs. K. Balu & ANR" मɅ Ǒदनांक 15.12.2016 के अनुकूल हो। ͩकसी भी

Đ॰

EDP ĤǓतकेस(Duty Slab)

(Ǿ0 मɅ)

उ×पादराजèव

(उ×पाद कर @10% एवं उ×पाद पǐरवहन

कर @90% का योग)

1

0-10000

Ǿ0 1250/ Ĥूफलȣटर

2

10001-15000 तक

Ǿ0 1300/Ĥूफलȣटर

3

15001-20000 तक

Ǿ0 1350/Ĥूफलȣटर

4

20001-25000 तक

Ǿ0 1400/Ĥूफलȣटर

5

25000 सेअͬधक

Ǿ0 1450/Ĥूफलȣटर

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

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पǐरिèथǓत मɅ दुकान का èथानांतरण ǒबĐȧ अͬधसूचना मɅ घोͪषत दुकान कȧ अविèथǓत ¢ेğ से ͧभÛन

¢ेğ मɅ नहȣं कȧ जायेगी।

27.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ के काय[ करने कȧ अवͬध - खुदरा उ×पाद दुकानɅ पूवा[éन 10:00 बजे से राǒğ

11:00 बजे तक संचाͧलत कȧ जा सकɅ गी। राजèवǑहत मɅ उÈत समयावͬध मɅ आयुÈत उ×पाद पǐरवƣ[न

कर सकɅ गे।

28.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ को बंद करना - (i) खुदरा उ×पाद दुकानɅ 26 जनवरȣ, 15 अगèत, 2 अÈटूबर,

ͪवजयादशमी, रामनवमी, होलȣ एवं मुहर[म पव[ के अवसर पर बंद रहɅगी। इसके अǓतǐरÈत िजला के

उपायुÈत केवल ͪवͬध åयवèथा कȧ समèया उ×पÛन होने पर अथवा Ǔनवा[चन काय[ इ×याǑद, के ͧलए

यǑद आवæयक समझɅ, तो आ×मभाǐरत आदेश पाǐरत कर खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदȣ ͩकसी ¢ेğ

ͪवशेष अथवा संपूण[ िजले मɅ करा सकɅ गे। इसके ͧलए अनु£ाधारȣ को ͩकसी Ĥकार कȧ ¢Ǔतपूͪƣ[ देय नहȣं

होगी, न हȣ Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद राजèव कȧ राͧश मɅ ͩकसी Ĥकार का सामंजन ͩकया जायेगा।

(ii)

केवल ͪवͬध åयवèथा कȧ समèया उ×पÛन होने कȧ आशंका के आधार पर खुदरा उ×पाद दुकानɉ को बंद

नहȣं कराया जायेगा।

(iii)

अपǐरहाय[/आवæयक कारणɉ से एक सÜताह से अͬधक के ͧलए खुदरा उ×पाद दुकानɉ के बंद कराये जाने

कȧ िèथǓत मɅ िजला उपायुÈत Ĥशासी ͪवभाग से आवæयक अनुमǓत ĤाÜत करɅगे।

(iv)

अपǐरहाय[ कारणɉ से मǑदरा कȧ आपूͪƣ[ मɅ ͪवलंब, ͩकसी अÛय ͪवͬध åयवèथा अथवा दैवीय ͪवपͪƣ या

ĤाकृǓतक Ĥकोप, सामािजक आंदोलनɉ आǑद संबंधी समèयाओं के फलèवǾप यǑद ͩकसी Ĥकार कȧ कोई

¢Ǔत होती है, तो अनु£िÜतधारȣ को ͩकसी Ĥकार ¢Ǔतपूͪƣ[ सरकार ɮवारा देय नहȣं होगी।

29.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ से कुछ åयिÈतयɉ को मǑदरा कȧ ǒबĐȧ ĤǓतबंͬधत ͩकया जाना - (i) वैसे सभी

åयिÈत, िजनकȧ आयु 21 वष[ से कम कȧ है, उसे मǑदरा कȧ ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी। इसके अǓतǐरÈत

यǑद ͪवĐेता को ऐसा Ĥतीत होता है ͩक मǑदरा का Đय करने वाला åयिÈत पूव[ से हȣ अͬधक

मǑदरापान ͩकये हुए हɇ, तो उसे भी मǑदरा कȧ ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी। यǑद मǑदरा ͪवĐेता को ऐसा

Ĥतीत होता है ͩक मǑदरा Đेता कȧ उĨ 21 वष[ से कम है, तो ͪवĐेता ऐसे Đेता से उĨ के स×यापन

संबंधी वैध दèतावेज यथा वोटर आईडी, आधार काड[, पैन काड[ आǑद कȧ मांग कर सकेगा।

(ii)

ɬयूटȣ मɅ पदèथाͪपत वदȹधारȣ कमȸ को भी मǑदरा कȧ ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी।

30.

अͬĒम ĤǓतभूǓत राͧश का वापस ͩकया जाना - इस Ǔनयमावलȣ मɅ ĤावधाǓनत Ǔनयम 22 (3) मɅ

ͪवǓनǑद[çट ĤǓतभूǓत राͧश बंदोबèती अवͬध कȧ समािÜत के बाद वापस कर दȣ जायेगी बशतȶ बंदोबèत

दुकान से संबंͬधत सभी बकायɉ और दावɉ को अनु£िÜतधारȣ ɮवारा जमा ͩकया जा चुका हो। ऐसा नहȣं

करने पर अनु£िÜतधारȣ के ɮवारा जमा कȧ गई ĤǓतभूǓत राͧश मɅ से देय राͧश को समायोिजत करते

हुए शेष राͧश को अनु£िÜत समािÜत अवͬध के अͬधकतम छः माह के अंदर वापस कर Ǒदया जायेगा।

31.

मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ मूãय एवं खुदरा ǒबĐȧ मूãय के Ǔनधा[रण कȧ ĤͩĐया - राÏय सरकार/सदèय,

राजèव पष[द ɮवारा Ǔनधा[ǐरत फामू[ला (अनुसूची- 2) एवं झारखंड उ×पाद (लेबल, Ǔनबंधन एवं मɮय दर

Ǔनधा[रण) Ǔनयमावलȣ, 2014 समय-समय पर यथा संशोͬधत के Ĥावधानɉ के तहत आयुÈत उ×पाद के

ɮवारा मǑदरा के खुदरा ǒबĐȧ मूãय एवं थोक ǒबĐȧ मूãय का Ǔनधा[रण ͩकया जायेगा।

32.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ मɅ èटॉक रिजèटर का संधारण - ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͪवǑहत Ĥपğ मɅ

अनु£ाधारȣ ĤǓतǑदन के èटॉक का लेखा-जोखा Ǔनयͧमत Ǿप से संधाǐरत करेगा। भͪवçय मɅ ͪवभाग

ɮवारा अनु£ाधारȣ को यह Ǔनदेͧशत ͩकये जाने पर ͩक वह सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ तकनीकɉ का उपयोग

करते हुए ͪवǑहत ͪवͬध से èटॉक का संधारण करɅ, तो ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ से यह उसके ͧलए

बाÚयकारȣ होगा।

33.

ͪवभाग ɮवारा यथाǓनदȶͧशत तकनीकȧ संयंğɉ एवं आधारभूत संरचनाओं के ͧलए केÛġȣय कमान एवं

Ǔनयंğण केÛġ कȧ èथापना - संपूण[ झारखंड राÏय मɅ काय[रत संचयकƣा[ थोक अनु£ाधाǐरयɉ, खुदरा

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

अनु£ाधाǐरयɉ, ͪवǓनमा[ता ĤǓतçठानɉ एवं आपूͪƣ[कƣा[ के पास मौजूद èटॉक, इसकȧ ǒबĐȧ इ×याǑद से

संबंͬधत ͪववरणी केÛġȣय Ǿप से ĤाÜत करने के ͧलए आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनदेͧशत ͩकये जाने पर

JSBCL, थोक अनु£ाधारȣ, खुदरा अनु£ाधारȣ, संचयकƣा[, आपूͪƣ[कƣा[ एवं ͪवǓनमा[ता ĤǓतçठानɉ के

अनु£ाधारȣ Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Billing

Machine, Deep Freezer, IP Based Electronic Boom Barrier, GPS Based

Vechicle Tracking Device, Digital Lock से संबंͬधत संयंğɉ एवं आधारभूत संरचनाओं को

अपने Ǔनजी खच[ पर अवæय Ǿप से èथाͪपत ͩकया जाना आवæयक होगा तथा मुÉयालय मɅ केÛġȣय

कमान एवं Ǔनयंğण केÛġ से ͧलंक èथाͪपत करना अǓनवाय[ होगा एवं इसे 24 घंटे चालू अवèथा मɅ

रखेगा। इस काय[ को ͪवभाग के Ǔनदȶशन मɅ संचाͧलत करने के ͧलए JSBCL ɮवारा तकनीकȧ सहायता

एजेÛसी कȧ ǓनयुिÈत कȧ जायेगी। इसके अǓतǐरÈत आयुÈत उ×पाद ɮवारा इस संबंध मɅ समय-समय पर

Ǒदये गये Ǔनदȶशɉ का अनुपालन अǓनवाय[ Ǿप से करेगा। इस संबंध मɅ आयुÈत उ×पाद का Ǔनदȶश नहȣं

मानने पर संबंͬधत पदाͬधकारȣ ɮवारा अनु£िÜत को Ǔनरèत कर Ǒदया जायेगा।

34.

थोक अनु£ाधारȣ एवं खुदरा अनु£ाधारȣ का लाभांश - (i) भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा यथा ͪवèकȧ,

ĦाÖडी, रम, जीन, बीयर, वाईन, Low Strength Carbonated Alcohlic Beverage (LAB)

यथा Ħीजर इ×याǑद के ͧलए थोक ͪवĐेता का लाभांश अनु£िÜत पǐरसर मɅ लɇͫडंग मूल्य का 4.5% (चार

दशमलव पाँच ĤǓतशत) तथा देशी/मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ के ͧलए थोक

अनु£ाधारȣ का लाभांश थोक अनु£िÜत पǐरसर मɅ लɇͫडंग मूãय का 3.0% (तीन ĤǓतशत) Ǔनधा[ǐरत

ͩकया जाता है। तदनुसार झारखंड मǑदरा का भंडारण एवं थोक ǒबĐȧ Ǔनयमावलȣ, 2022 मɅ वͨण[त

Ĥावधान इस हद तक संशोͬधत समझे जायɅगे।

JSBCL उÈत लाभांश का उपयोग ͪवभागीय आधारभूत संरचना यथा केÛġȣय कमान एवं

Ǔनयंğण केÛġ का èथापना, चेकपोèट, वाहन Đय काया[लय Ǔनमा[ण, तकनीकȧ सहायता एजेÛसी का

काया[लय åयय, Digital Lock, GPS] IT आधारभूत संरचना, उ×पाद मुÉयालय Ǔनयंğण क¢ एवं

उ×पाद आसूचना संĒहण इ×याǑद को मजबूत करने मɅ खच[ कर सकता है।

(ii)

खुदरा अनु£ाधारȣ का लाभांश देशी/मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा, ͪवदेशी मǑदरा, आयाǓतत ͪवदेशी

मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद), बीयर, वाईन इ×याǑद के ͧलए थोक अनु£ाधारȣ के थोक ǒबĐȧ मूãय (उ×पाद

पǐरवहन कर सǑहत) का 12% (बारह ĤǓतशत) Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाता है।

(iii)

राÏय सरकार के अनुमोदन के पæचात खुदरा एवं थोक अनु£िÜतधारȣ के लाभांश मɅ पǐरवत[न ͩकया जा

सकेगा।

35.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ पर लगाये जाने वाले ͫडèÜले बोड[ से संबंͬधत ĤͩĐया - Ĥ×येक खुदरा उ×पाद

दुकानɉ (देशी मǑदरा कȧ ऑन एवं ऑफ, मǑदरा कȧ कàपोिजट दुकान) के उपर तीन गुणा आठ फȧट का

एक ͫडèÜले बोड[ लगाया जायेगा। बोड[ पर दुकान का Ĥकार, अनु£िÜतधारȣ का नाम, ͪवƣीय वष[,

अनु£िÜत संÉया, ͪवĐेता का नाम तथा इसके Ǔनचले भाग मɅ लाल रंग से बड़े-बड़े अ¢रɉ मɅ

‘‘मǑदरापान èवाèØय के ͧलए हाǓनकारक है", ’’शराब पीकर वाहन चलाना दÖडनीय अपराध है", ’’21

वष[ से कम उĨ के उपभोÈताओं के ͧलए मǑदरा का सेवन ĤǓतबंͬधत है", ’’टोल ĥȧ नàबर", इ×याǑद

ͧलखा जायेगा। इससे संबंͬधत ͪवभाग ɮवारा ͪवèतृत पǐरपğ Ǔनग[त ͩकया जायेगा, िजसका सÉती से

अनुपालन करना अǓनवाय[ होगा।

उÈत के अǓतǐरÈत Ĥ×येक दुकानदार को आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनदȶͧशत ͪवͬध से खुदरा उ×पाद

दुकानɉ मɅ मौजूद ĦाÖडɉ के èटॉक कȧ ͪववरणी तथा मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ मूãय संबंधी ताͧलका भी

Ǻिçटसुलभ èथल पर Ĥदͧश[त करना बाÚयकारȣ होगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

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36.

राजèव एवं पुͧलस पदाͬधकाǐरयɉ कȧ भूͧमका - खुदरा उ×पाद दुकानɉ से राÏय सरकार को उ×पाद

राजèव कȧ ĤािÜत होती है एवं मǑदरा के ͩकसी भी Ĥकार के चौय[ åयापार एवं अवैध मǑदरा के सेवन से

लोक èवाèØय कुĤभाͪवत होता है एवं राजèव कȧ ¢Ǔत होती है। अतः मǑदरा के चौय[ åयापार पर

Ĥभावी Ǔनयंğण करने हेतु सभी राजèव एवं पुͧलस पदाͬधकाǐरयɉ कȧ यह िजàमेवारȣ है ͩक वे Ĥवत[न

एवं अÛय Ǔनरȣ¢ण कायɟ मɅ उ×पाद ͪवभाग के पदाͬधकाǐरयɉ को सभी आवæयक सहयोग Ĥदान करɅगे।

37.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ से Ēाहकɉ को ǒबĐȧ कȧ जाने वालȣ मǑदरा कȧ अͬधकतम सीमा- (i) खुदरा

उ×पाद दुकानɉ से Ēाहकɉ को ǒबĐȧ कȧ जाने वालȣ मǑदरा कȧ अͬधकतम सीमा Ǔनàनवत Ǔनधा[ǐरत कȧ

जाती है :-

a)

भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा/आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद) -

4.5 लȣटर

(बीयर, वाईन, Ħीजर/LAB इ×याǑद कम शिÈत वालȣ पेय मǑदरा को छोड़कर)

b)

देशी मǑदरा एवं मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा

-

4.8 लȣटर

नोट - बीयर, वाईन, Ħीजर/LAB इ×याǑद जैसी कम शिÈत वालȣ पेय मǑदरा के ͧलए खुदरा ǒबĐȧ कȧ

उपरोÈत सीमा बाÚयकारȣ नहȣं रहेगी, अथा[त उÈत माğा से अͬधक माğा मɅ ǒबĐȧ कȧ जा

सकती है।

(ii)

अèथायी बार कȧ अनु£िÜत लेनेवाले åयिÈत िजला के खुदरा उ×पाद दुकान से उÈत सीमा से अͬधक

माğा मɅ मǑदरा का Đय कर सकɅ गे।

38.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ मɅ ǒबकने वालȣ मǑदरा कȧ माğा एवं शिÈत - खुदरा उ×पाद दुकानɉ से ǒबकने

वालȣ ĤǓत Packaged इकाई कȧ माğा एवं अãकोहͧलक शिÈत वहȣ होगी, जो राÏय सरकार/राजèव

पष[द ɮवारा समय-समय पर ĤावधाǓनत ͩकया जाय।

39.

अनु£िÜत कȧ अवͬध मɅ मǑदरा कȧ ǒबĐȧ एवं अनु£िÜत अवͬध के बाद शेष बची मǑदरा का Ǔनçपादन -

अनु£ाधारȣ बंदोबèती कȧ अवͬध के ͧलए मǑदरा कȧ संपूण[ Ûयूनतम Ĥ×याभूत कर (ɬयूटȣ) के अनुǾप

मǑदरा का उठाव अनु£िÜत कȧ अवͬध के समािÜत के पूव[ कर लेगा एवं इसकȧ ǒबĐȧ भी सुǓनिæचत

करेगा। अनु£िÜत अवͬध कȧ समािÜत पर शेष बची माğा का Ǔनçपादन राजèव पष[द के अनुदेशɉ कȧ

कंͫडका 117 मɅ अंतͪव[çट Ĥावधानɉ के अनुसार ͩकया जायेगा।

40.

मǑदरा के मानव उपभोग योÊय नहȣं रहने पर मǑदरा के Ǔनçपादन कȧ ĤͩĐया :-

(i)

ͩकसी भी Ĥकार कȧ मǑदरा के ͧलये उ×पाद ͪवभाग के रसायन ͪवæलेषक से यह ĤǓतवेदन ĤाÜत होने पर

ͩक यह अब मानव उपभोग योÊय नहȣं है तो मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[/खुदरा अनु£िÜतधारȣ के ɮवारा िजला के

सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद के सम¢ इसके ͪवनçटȣकरण के ͧलये आवेदन ͩकया जाएगा।

इस Ĥकार कȧ मǑदरा के ͪवनçटȣकरण के ͧलए सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद आदेश करɅगे।

सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद èवयं अथवा अपने ĤǓतǓनͬध एवं मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[/खुदरा

अनु£िÜतधारȣ के ĤǓतǓनͬध के सम¢ मǑदरा का ͪवनçटȣकरण करɅगे। एतɮ संबंधी नोǑटस Ǒदये जाने के

बावजूद यǑद मǑदरा के आपूͪƣ[कƣा[ कàपनी के ĤǓतǓनͬध उपिèथत नहȣं होते है, तो उनकȧ अनुपिèथǓत

मɅ भी मǑदरा का ͪवनçटȣकरण ͩकया जाएगा। ͪवनçटȣकरण के पæचात् खुदरा उ×पाद दुकानɅ अपने èकंध

पंजी से ऐसे èकंध को घटा दɅगे। ͪवनçटȣकरण कȧ ĤͩĐया सुèपçट व पारदशȸ रखने के उɮदेæय से

आयुÈत उ×पाद के ɮवारा एक पृथक SOP (Standard Operative Procedure) ĤǓतपाǑदत ͩकया

जायेगा।

(ii)

Non-saleable/अǓनबंͬधत/अनवीकृत लेबलɉ के बोतलɉ कȧ वापसी/ͪवनçटȣकरण आयुÈत उ×पाद के

Ǔनदेशानुसार कȧ जा सकेगी।

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

41.

अबंदोबèत दुकानɉ का Ǔनèतार - (i) लॉटरȣ के माÚयम से यǑद ͩकसी िजला मɅ कǓतपय खुदरा उ×पाद

दुकान/दुकानɉ का समूह चार Ĥयासɉ के बावजूद अबंदोबèत रह जाते हɇ, तो उ×पाद राजèव संĒहण को

अ¢ुण्ण रखने के उɮदेæय से िजला बंदोबèत पदाͬधकारȣ ɮवारा संबंͬधत िजला के कुल Ǔनधा[ǐरत

Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव का अͬधकतम 10%, िजला के बंदोबèत दुकानɉ मɅ उनके Ûयूनतम Ĥ×याभूत

राजèव के आधार पर समानुपाǓतक Ǿप से ͪवतǐरत ͩकया जा सकेगा तथा बंदोबèत दुकानɉ के Ûयूनतम

Ĥ×याभूत राजèव मɅ समानुपाǓतक Ǿप से वृɮͬध कȧ जा सकेगी। इस संबंध मɅ बंदोबèत दुकानɉ के

अनु£ाधारȣ ɮवारा Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव मɅ हुई वृɮͬध का मानना बाÚयकारȣ होगा। उदाहरणèवǾप-

यǑद ͩकसी िजला का चालू ͪवƣीय वष[ का Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव 100 करोड़ Ǿपये Ǔनधा[ǐरत है।

अͬधकतम चार Ĥयासɉ के उपरांत भी यǑद बंदोबèत दुकानɉ का Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव 87 करोड़

Ǿपये है, तो 10 करोड़ Ǿपये (Ǔनधा[ǐरत Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव का 10%) बंदोबèत दुकानɉ के

राजèव मɅ उनके Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव के समानुपाǓतक Ǿप से ͪवतǐरत कर Ǒदये जायɅगे। यǑद

ͩकसी बंदोबèत खुदरा उ×पाद दुकानɉ के समूह का वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव, िजला के बंदोबèत

Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव का 5% है, तो इस बंदोबèत खुदरा उ×पाद दुकानɉ के समूह का वाͪष[क

Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव 50 लाख Ǿपये कȧ वृɮͬध के साथ Ǔनधा[ǐरत कȧ जायेगी। इस Ĥकार िजला

के बंदोबèत दुकानɉ का Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव 97 करोड़ Ǿपये Ǔनधा[ǐरत कर Ǒदया जायेगा। शेष 3

करोड़ Ǿपये के Ûयूनतम Ĥ×याभूत राजèव वाले खुदरा दुकान/दुकानɉ के समूह का राजèव उɮĒहण हेतु

आयुÈत उ×पाद के ɮवारा Ǔनयम 41 के (ii) एवं (iii) के आलोक मɅ Ǔनण[य ͧलया जा सकेगा।

(ii)

उपरोÈत Ǔनयम 41(i) मɅ वͨण[त ĤͩĐया पूण[ होने के उपरांत भी कोई खुदरा उ×पाद दुकान/दुकानɉ का

समूह अबंदोबèत रह जाती है, राजèवǑहत मɅ वैसे अनु£ाधारȣ, जो अबंदोबèत दुकान/दुकानɉ के समूह

को लेने हेतु इÍछा åयÈत करते हɇ, तो Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 15 को ͧशͬथल करते हुए उनके प¢ मɅ

बंदोबèती कȧ अनुमǓत आयुÈत उ×पाद के ɮवारा दȣ जा सकेगी।

(iii)

शेष अबंदोबèत दुकान/दुकानɉ के समूह कȧ बंदोबèती हेतु बंदोबèत पदाͬधकारȣ ɮवारा कȧ गई अनुशंसा

के आलोक मɅ Ĥèताͪवत दुकानɉ को कम करने/èथल पǐरवत[न करने/दुकानɉ को समाÜत करने, Ǔनगम

(JSBCL) के माÚयम से अबंदोबèत दुकानɉ का संचालन ͩकये जाने के संबंध मɅ राÏय सरकार का

Ǔनण[य अंǓतम होगा। इस संबंध मɅ खुदरा उ×पाद दुकानɉ के अनु£िÜतधारȣ को कोई आपͪƣ नहȣं होगी।

42.

अनु£िÜतधारȣ कȧ मृ×यु कȧ दशा मɅ अनु£िÜतयɉ का वैध वाǐरस को èथानांतरण- अनु£िÜत के चालू

रहने कȧ अवͬध मɅ यǑद अनु£िÜतधारȣ का Ǔनधन हो जाता है, तो वैसी पǐरिèथǓत मɅ खुदरा उ×पाद

अनु£िÜतयाँ तबतक ͩĐयाशील रहɅगी, जबतक ͩक उसका èथानांतरण िजला के उपायुÈत के ɮवारा

भूतपूव[ अनु£ाधारȣ के वैध वाǐरस को नहȣं कर Ǒदया जाता है, बशƣȶ ͩक इस अनु£िÜत के माÚयम से

राÏय को ĤाÜत होने वाले सभी Ĥकार के देयताओं एवं दावɉ कȧ भरपाई कर दȣ गई हो एवं भूतपूव[

अनु£िÜतधारȣ का वैध वाǐरस अनु£िÜत धारण करने का पाğ हो। अनु£िÜत नवीकरण के संबंध मɅ

आवेदन ĤाÜत होने पर उपायुÈत के ɮवारा एक माह के अंदर इस संबंध मɅ Ǔनण[य ले ͧलया जायेगा।

43.

मǑदरा कȧ ǒबĐȧ, खुदरा ǒबĐȧ मूãय पर ͩकया जाना - अनु£ाधारȣ मǑदरा के बोतलɉ के लेबलɉ पर

अंͩकत मूãय पर हȣ उपभोÈताओं को मǑदरा कȧ ǒबĐȧ करेगा। उãलंघन करने कȧ िèथǓत मɅ जाँचोपरांत

अनु£ाधारȣ के ͪवǾɮध यथाͪवǓनǑद[çट कार[वाई कȧ जायेगी।

44.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ युǓनक (Unique) अनु£िÜत संÉया - दुकानɉ कȧ अनु£िÜत संÉया युǓनक

(Unique) होगी। इसे Ǔनàनवत ͧलखा जायेगा :-

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

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िजला का नाम (अनु£िÜत संÉया/अनु£िÜत का Ĥकार (संͯ¢Üत कोड मɅ)/िजला का नाम

(अंगेजी वण[वाला के तीन कूट अ¢रɉ मɅ)/ͪवƣीय वष[। उदाहरणèवǾप - राँची िजला कȧ मǑदरा कȧ

कàपोिजट दुकान कȧ अनु£िÜत संÉया Ǔनàनवत ͧलखी जायेगी - 001_COM_RNC_25-26

िजला तथा दुकान के Ĥकार का कूट नाम (Code Word) Ǔनàनवत होगा -

45.

इस खुदरा उ×पाद नीǓत के लागू होने के पूव[ तक Ǔनगम (JSBCL) ɮवारा संचाͧलत खुदरा उ×पाद

दुकानɉ मɅ उपयोग मɅ लायी जा रहȣ आधारभूत संरचनाएं यथा ĥȧज, Track & Trace से संबंͬधत

Hand Scanner, Cash Chest एवं अÛय उपकरण आǑद (जो उपयोग योÊय है), को इस नीǓत

के तहत नीलामी (Auction) के ɮवारा ͪवĐय ͩकया जायेगा। उÈत नीलामी िजला उपायुÈत अथवा

उनके ɮवारा नाͧमत पदाͬधकारȣ के ɮवारा Ǔनयमानुसार कȧ जायेगी। नीलामी हेतु उपरोÈत आधारभूत

संरचना के Base Price का Ǔनधा[रण Ǔनयमानुसार एक सͧमǓत ɮवारा कȧ जायेगी, िजसके सदèय

िजला के सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद एवं JSBCL के नाͧमत ĤǓतǓनͬध तथा JSBCL के

ɮवारा ĤǓतǓनयुÈत अंके¢क हɉगे। उÈत उपकरण इ×याǑद के ͧलए सͧमǓत ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Base Price

पर Ĥबंध Ǔनदेशक, JSBCL का अनुमोदन ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा।

District Name

Code

Bokaro

BOK

Chatra

CHT

Deoghar

DEO

Dhanbad

DHN

Dumka

DUM

East Singhbhum

EAS

Garhwa

GAR

Giridih

GIR

Godda

GOD

Gumla

GUM

Hazaribagh

HZB

Jamtara

JAM

Khunti

KHU

Koderma

KOD

Latehar

LAT

Lohardaga

LOH

Pakur

PAK

Palamu

PAL

Ramgarh

RAM

Ranchi

RNC

Sahebgunj

SBG

Saraikela

SAR

Simdega

SIM

West Singhbhum

WES

Đ0

दुकानकाĤकार

कूट

1

देशीशराबदुकान

CLX

2

कàपोिजट

शराब

दुकान

COM

28

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

अÚयाय - 7

Ǔनलंबन, Ǔनरèतीकरण और शािèतयाँ

46.

अनु£िÜत का Ǔनलंबन, Ǔनरèतीकरण और शािèतयाँ - (i) अनु£िÜत Ĥाͬधकारȣ अनु£िÜत को Ǔनलंǒबत

या Ǔनरèत कर सकता है -

क)

यǑद अनु£िÜत पǐरसर मɅ मǑदरा कȧ कोई बोतल पायी जाय, िजसपर शुãक/कर का भुगतान नहȣं ͩकया

गया हो, और िजसपर आयुÈत उ×पाद ɮवारा सàयक Ǿप से अनुमोǑदत शुãक के भुगतान के Ĥमाण के

Ǿप मɅ उ×पाद ͪवभाग ɮवारा सàयक Ǿप से अनुमोǑदत सुर¢ा कोड ͬचपकाया नहȣं गया हो।

ख)

यǑद अनु£िÜत पǐरसर मɅ ͩकसी अÛय Ĥकार कȧ मǑदरा या मादक औषͬध के बोतल या पाğ (िजसके

ͧलए अनु£िÜत èवीकृत नहȣं कȧ गई है), कȧ बोतल या पाğ पाये जाते हɇ।

ग)

झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम II, 1915) के तहत बने

Ǔनयमɉ/उपǓनयमɉ के ͪवǾɮध अनु£िÜतधारȣ के कÞजे मɅ यǑद कोई मǑदरा या मादक औषͬध पाया जाता

है।

घ)

यǑद अनु£िÜतधारȣ ɮवारा आवेदन के समय Ĥèतुत शपथ पğ ğुǑटपूण[ पाया जाता है एवं उसमɅ ͩकया

गया कथन अस×य पाया जाता है।

ड़)

यǑद यह पाया जाता है ͩक अनु£िÜत फजȸ नाम से ĤाÜत ͩकया गया है या अनु£िÜतधारȣ ͩकसी अÛय

åयिÈत के नाम अनु£ापन धारण ͩकये हुए हɇ।

च)

यǑद अनु£िÜतधारȣ उ×पाद पǐरवहन कर एवं अÛय देयताओं कȧ माͧसक ͩकèत या ĤǓतभूǓत धनराͧश मɅ

कमी कȧ पूͪƣ[ ͪवǑहत अवͬध मɅ जमा करने मɅ ͪवफल रहता है।

छ)

यǑद अनु£िÜतधारȣ उ×पाद अͬधǓनयम मɅ या ͩकसी सं£ेय एवं गैरजमानतीय अपराध मɅ या èवापक

औषͬध एवं मनः Ĥभावी पदाथ[ अͬधǓनयम, 1985 या भारतीय Ûयाय संǑहता, 2023/भारतीय दÖड

संǑहता, 1860 के अधीन ͩकसी अपराध मɅ दोषͧसɮध ͩकया जाता है।

अनु£िÜत Ĥाͬधकार के ɮवारा अनु£िÜत के Ǔनरèतीकरण एवं ĤǓतभूǓत के समपहरण के ͧलए

कारण बताओ नोǑटस जारȣ ͩकया जायेगा। अनु£िÜतधारȣ नोǑटस ĤािÜत के सात Ǒदनɉ के अंदर अपना

èपçटȣकरण Ĥèतुत करेगा। त×पæचात अनु£िÜत Ĥाͬधकारȣ अनु£िÜतधारȣ को सुने जाने का युिÈतयुÈत

अवसर Ĥदान करने के पæचात एतद संबंधी उपयुÈत आदेश 15 Ǒदनɉ के अंदर पाǐरत करेगा।

(ii)

अनु£िÜत Ǔनरèत ͩकये जाने कȧ दशा मɅ अनु£िÜतधारȣ ɮवारा जमा कȧ गई अͬĒम उ×पाद पǐरवहन

कर एवं ĤǓतभूǓत धनराͧश सरकार के प¢ मɅ जÞत हो जायेगी और अनु£िÜतधारȣ कोई ĤǓतकर या

वापसी के दावे का हकदार नहȣं होगा। ऐसे अनु£िÜतधारȣ को अगले पाँच वषȾ के ͧलए कालȣ सूची मɅ

भी डाला जायेगा तथा उसे अÛय कोई आबकारȣ लाईसɅस धाǐरत करने से विज[त ͩकया जायेगा।

47.

झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम II, 1915) कȧ धारा 68 के

अंतग[त खुदरा अनु£ाधाǐरयɉ ɮवारा कȧ जा रहȣ अǓनयͧमतता का Ĥशमन (Compounding) -

(i) झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम II, 1915) कȧ धारा 68 के

अंतग[त Ĥशमनीय अǓनयͧमतताओं के मामलɉ मɅ Ĥशमन शुãक कȧ राͧश मɅ एकǾपता बनाये रखने के

Ǻिçटकोण से ǓनàनǾपेण Ĥशमन शुãक अͬधरोͪपत ͩकया जा सकता है :-

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

29

Đ0

अǓनयͧमतता/उãलंघनकाĤकार

Ĥथमबार

(Ǿ0 मɅ)

िȪतीयबार (Ǿ0 मɅ)

तृतीयबार

(Ǿ0 मɅ)

1

2

3

4

5

1

अनͬधकृतͪवĐेताɮवाराǒबĐȧ करते

हुए पाया जाना

5000

(पाँच हजार)

7000

(सात हजार)

10000

(दस हजार)

2

èटॉकरिजèटरमांगनेपरनĤèतुत

करना

10000

(दस हजार)

15000

(पंġह हजार)

20000

(बीस हजार)

3

èटॉक

रिजèटर

अɮयतन

न

भरा

जाना

5000

(पाँच हजार)

10000

(दस हजार)

15000

(पंġह हजार)

4

बोतलɉ

या

उनके

लेबलɉ, सुर¢ा

Ĥणालȣ अथवा बार कोड ͪपãफर Ĥुफ

कैप या सील से जानबूझकर ǒबगाड़

करना। अनु£िÜत पǐरसर मɅ कैरामल,

रंग, सुगंͬध, सुर¢ा Ĥणालȣ अथवा

बारकोड, लेबल, कैÜसूल, मुहर अथवा

अÛय Ǔनͪषɮध सामĒी का पाया

जाना। दुकान मɅ नॉन ɬयूटȣ पेड

èटॉक पाया जाना।

अनु£िÜतͪवखंडनकȧ कार[वाईकȧ जायेगी।

5

ǒबĐȧ

मɅ

वृɮͬध

हेतु

Ēाहक

को

Ĥलोभन देना, जुआ अथवा नृ×य का

आयोजन करना।

100000

(एक लाख)

150000

(एक लाख पचास

हजार)

200000

(दो लाख)

6

ɬयूटȣ

पेड

èटॉक

को

अनाͬधकृत

पǐरसर/गोदाम मɅ संͬचत करना।

25000

(पÍचीस हजार)

30000

(तीस हजार)

50000

(पचास हजार)

7

खुलȣ मǑदराकȧ ǒबĐȧ ͩकयाजाना।

मǑदरा

का

जलापͧमĮण/तनुकरण

पाया जाना/उÍच Įेणी कȧ मǑदरा मɅ

Ǔनàन

Įेणी

कȧ

मǑदरा

का

अपͧमĮण।

अनु£िÜतͪवखंडनकȧ कार[वाईकȧ जायेगी।

8

मɮयǓनषेधǑदवसɉ/बंदȣ के

Ǒदनɉ मɅ

मǑदरा कȧ ǒबĐȧ ͩकया जाना।

30000

(तीस हजार)

40000

(चालȣस हजार)

50000

(पचास हजार)

9

ǒबना

अनुमǓतपǐरसर

मɅ

पǐरवत[न

करना।

अनु£िÜतͪवखंडनकȧ कार[वाईकȧ जायेगी।

10

Ǔनधा[ǐरत

खुदरा

ǒबĐȧ

मूãय

से

अͬधक मूãय पर मǑदरा का ͪवĐय।

50000

(पचास हजार)

75000

(पÍहƣर हजार)

100000

(एक लाख)

11

अनु£िÜत

पǐरसर

के

बाहर

Ǔनयमानुसार साइनबोड[ न लगा पाया

जाना। साइन बोड[ मɅ आवæयक

सूचना अंͩकत न करना अथवा

ğुǑटपूण[ ढंग से अंͩकत करना।

अनु£िÜत पǐरसर मɅ Ĥमुख ǒबकने

10000

(दस हजार)

15000

(पंġह हजार)

20000

(बीस हजार)

30

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

वाले

Ħांडɉ

के

खुदरा

ǒबĐȧ

मूãय

(MSP) का ͫडèपले बोड[ नहȣं लगाया

जाना।

12

दुकान

मɅ

सफाई

कȧ

समुͬचत

åयवèथा न पाया जाना।

2000

(दो हजार)

5000

(पाँच हजार)

10000

(दस हजार)

13

दुकानɉ मɅ

पॉपुलरĦाÖडɉ

का

नहȣं

पाया जाना

100000

(एक लाख)

150000

(एक लाख पचास

हजार)

200000

(दो लाख)

14

अÛयकोईअǓनयͧमतता, जोĐमांक

01 से 13 तक पर अंͩकत न हो।

इससंबंधमɅ अǓनयͧमततादज[ करतेहुएिजलाउ×पाद

पदाͬधकारȣ ɮवारा आयुÈत उ×पाद को अवगत कराते हुए

माग[दश[न ĤाÜत ͩकया जायेगा।

(ii)

उपरोÈत वͨण[त तीन अǓनयͧमतताओं के दज[ ͩकये जाने के उपरांत अनु£िÜत ͪवखंͫडत कर दȣ जायेगी।

अÚयाय - 8

सामाÛय

48.

ठोस अवͧशçट Ĥबंधन Ǔनयम, 2016 के अनुसार मǑदरा कȧ ऑन ĤकृǓत कȧ दुकानɉ पर उपभोग ͩकये

जाने के उपरांत खालȣ हुए पेट/शीशे कȧ बोतलɉ एवं उनपर ĤयुÈत ढÈकनɉ को नçट करके हटाने कȧ

िजàमेवारȣ दुकान के अनु£ाधारȣ/ͪवĐेता कȧ होगी।

49.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ के समूह के अनु£ाधारȣ अपने दुकानɉ मɅ मǑदरा कȧ ǒबĐȧ मɅ कैशलेस भुगतान

Ĥणालȣ को बढ़ावा दɅगे।

50.

अनु£िÜत Ĥाͬधकार के ɮवारा दुकानɉ कȧ ĤािèथǓत सुǓनिæचत करने के उɮदेæय से दुकान को भू-टैग

ͩकया जायेगा।

51.

इस Ǔनयमावलȣ को पूण[Ǿपेण Ĥवृƣ करने के Ǔनͧमƣ दुकान कȧ बंदोबèती कȧ ĤͩĐया (लॉटरȣ अथवा ई-

लॉटरȣ) वहȣ होगी, जैसा ͩक आयुÈत उ×पाद Ǔनिæचत करɅ।

52.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती ĤाÜत करने के उपरांत कोई भी आवेदक दुकानɉ को ͩकसी अÛय

åयिÈत को Sub-lease नहȣं कर पायेगा। ऐसा ͩकये जाने कȧ िèथǓत मɅ उस आवेदक के साथ

बंदोबèती कȧ गई सभी अनु£िÜतयाँ ͪवखंͫडत कर दȣ जायɅगी तथा उनके ɮवारा जमा ĤǓतभूǓत राͧश एवं

सभी Ĥकार कȧ अͬĒम राͧश जÞत कर लȣ जायेगी। ऐसे अनु£ाधाǐरयɉ के ͪवǾɮध ͪवभाग, भारतीय

Ûयाय संǑहता एवं अÛय संबंͬधत कानूनɉ के तहत अͧभयोग दज[ करते हुए कानूनी कार[वाई के ͧलए

Ĥवृƣ होगा।

53.

झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025 मɅ

ĤयुÈत शÞद अथवा Ǔनयम कȧ åयाÉया मɅ संशय होने पर आयुÈत उ×पाद के सम¢ उपèथाͪपत ͩकया

जायेगा। इस संबंध मɅ आयुÈत उ×पाद का Ǔनण[य अंǓतम होगा। इस Ǔनयमावलȣ के सफलतापूव[क

ͩĐयाÛवयन, राजèव Ǒहत, ĤशासǓनक Ǒहत तथा åयावसाǓयक सुगमता हेतु आयुÈत उ×पाद Ǔनदȶश जारȣ

करने एवं Ǔनण[य लेने हेतु स¢म Ĥाͬधकार हɉगे।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

31

54.

इस Ǔनयमावलȣ के तहत Ĥदƣ सभी Ĥकार के मǑदरा कȧ ǒबĐȧ के खुदरा उ×पाद दुकानɉ के

अनु£िÜतधारȣ, झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम II, 1915), इस

अͬधǓनयम के तहत बने Ǔनयमɉ, आदेशɉ, Ǔनदȶशɉ, पǐरपğɉ का अनुपालन करने के ͧलए बाÚय हɉगे।

55.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती से संबंͬधत इस नीǓत को समी¢ोपरांत राÏय सरकार कभी भी

समाÜत/संशोͬधत कर सकती है। इसके ͧलए अनु£िÜतधारȣ को ͩकसी Ĥकार कȧ ¢Ǔतपूͪƣ[ अथवा

मुआवजा नहȣं Ǒदया जायेगा।

56.

आपूͪƣ[कƣा[ कàपनी खुदरा अनु£ाधाǐरयɉ से सहमǓत के आधार पर अपनी कàपनी का ͫडèÜले बोड[/

ͪव£ापन खुदरा उ×पाद दुकान के अंदर लगा सकɅ गे, परंतु दुकान के बाहर अथवा साव[जǓनक èथानɉ पर

वैसे सभी ͪव£ापन/Ĥदश[न पूण[तः Ǔनͪषɮध हɉगे, जो मǑदरा के सेवन को Ĥो×साǑहत करते हɉ अथवा

इसके सूचक हɉ। अनु£िÜत पǐरसर से बाहर मǑदरा के Ĥचार-Ĥसार से संबंͬधत ͪव£ापन करने वाले सभी

अनु£ाधाǐरयɉ/मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[ के ͪवǾɮध ͪवभाग यथोͬचत दािÖडक कार[वाई कर सकेगा। इस संबंध

मɅ आयुÈत उ×पाद का Ǔनण[य अंǓतम होगा।

57.

Ǔनरसन - (i) सभी Ĥकार के मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ के दुकान से संबंͬधत, सभी पूव[ Ǔनग[त Ǔनयमावलȣ,

इस Ǔनयमावलȣ के तहत दुकानɉ का संचालन Ĥारàभ होने कȧ Ǔतͬथ से (िजसे आयुÈत उ×पाद के ɮवारा

अͬधसूͬचत ͩकया जायेगा) Ǔनरͧसत हो जायɅगी और सभी खुदरा मǑदरा दुकानɉ कȧ बंदोबèती कȧ

कार[वाई इस Ǔनयमावलȣ अथवा इस Ǔनयमावलȣ के अधीन Ǔनग[त सभी आदेश/अनुदेश के अधीन कȧ

जायेगी।

(ii)

इस Ǔनयमावलȣ के पूण[ Ǿप से Ĥवृƣ करने के Ǔनͧमƣ आयुÈत उ×पाद, िजसे वे उͬचत समझे Ǔनदेश/

आदेश/Ĥपğ/ͪवǑहत फाम[ जारȣ कर सकɅ गे, परंतु ऐसा कोई Ǔनदेश/आदेश Ǔनग[त नहȣं ͩकया जायेगा, जो

इस Ǔनयमावलȣ के ͪवपरȣत हो।

झारखंड राÏयपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के सͬचव ।

32

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

अनुसूची - 1

1. ऑन एवं ऑफ कàपोिजट दुकान तथा मॉल मɅ कàपोिजट मǑदरा कȧ दुकानɉ के ͧलए आवेदन शुãक

Ǔनàनवत वसूलनीय होगा -

Đ॰

अनु£िÜत¢ेğ कानाम

देयआवेदनशुãक

(Non Refundable)

(अनु£िÜत हेतु आवेदन करते

समय)

1

सभीनगरǓनगम¢ेğ, बोकारोèटȣलͧसटȣ, जमशेदपुर

अͬधसूͬचत ¢ेğ शहरȣ एवं इनके तीन ͩकलोमीटर के

पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 25000/- (पÍचीसहजार) ĤǓत

आवेदन

2

सभीनगरपǐरषद¢ेğ/छावनीपǐरषद(Contonment

Area) एवं इनके दो ͩकलोमीटर के पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 20000/-

(बीस

हजार) ĤǓत

आवेदन

3

सभीनगरपंचायत¢ेğ एवंइनके

एकͩकलोमीटरके

पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 15000/- (पÛġहहजार) ĤǓत

आवेदन

4

सभीिजलɉ के

ĤखÖडमुÉयालय(नगरǓनगम¢ेğ एवं

नगर पǐरषद ¢ेğ मɅ अविèथत ĤखÖड मुÉयालय को

छोड़कर) एवं Ēामीण ¢ेğɉ मɅ

Ǿ0 10000/-

(दस

हजार) ĤǓत

आवेदन

2. देशी मǑदरा कȧ ऑन एवं ऑफ दुकान के ͧलए आवेदन शुãक Ǔनàनवत वसूलनीय होगा –

Đ॰

अनु£िÜत¢ेğ कानाम

देयआवेदनशुãक

(Non Refundable)

(अनु£िÜत हेतु आवेदन करते

समय)

1

सभीनगरǓनगम¢ेğ, बोकारोèटȣलͧसटȣ, जमशेदपुर

अͬधसूͬचत ¢ेğ शहरȣ एवं इनके तीन ͩकलोमीटर के

पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 12000/-

(बारहहजार) ĤǓत

आवेदन

2

सभीनगरपǐरषद¢ेğ/छावनीपǐरषद(Contonment

Area) एवं इनके दो ͩकलोमीटर के पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 10000/-

(दस

हजार) ĤǓत

आवेदन

3

सभीनगरपंचायत¢ेğ एवंइनके

एकͩकलोमीटरके

पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 7000/-

(सात

हजार) ĤǓत

आवेदन

4

सभीिजलɉ के

ĤखÖडमुÉयालय(नगरǓनगम¢ेğ एवं

नगर पǐरषद ¢ेğ मɅ अविèथत ĤखÖड मुÉयालय को

छोड़कर) एवं Ēामीण ¢ेğɉ मɅ

Ǿ0 5000/-

(पाँच

हजार) ĤǓत

आवेदन

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

33

3.

ऑन एवं ऑफ कàपोिजट दुकान के ͧलए अनु£िÜत शुãक Ǔनàनवत वसूलनीय होगा -

Đ॰

अनु£िÜत¢ेğ कानाम

वाͪष[कअनु£िÜतशुãक(अनु£िÜत

ĤािÜत के पूव[ एकमुæत जमा करने हेतु)

1

सभी

नगर

Ǔनगम

¢ेğ, बोकारो

èटȣल

ͧसटȣ,

जमशेदपुर अͬधसूͬचत ¢ेğ शहरȣ एवं इनके तीन

ͩकलोमीटर के पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 200000/-

(दो लाख)

2

सभी

नगर

पǐरषद

¢ेğ/छावनी

पǐरषद

(Contonment Area) एवं इनके दो ͩकलोमीटर के

पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 150000/-

(एक लाख पचास हजार)

3

सभीनगरपंचायत¢ेğ एवंइनकेएकͩकलोमीटरके

पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 100000/-

(एक लाख)

4

सभीिजलɉ के

ĤखÖडमुÉयालय(नगरǓनगम¢ेğ

एवं नगर पǐरषद ¢ेğ मɅ अविèथत ĤखÖड मुÉयालय

को छोड़कर) एवं Ēामीण ¢ेğɉ मɅ

Ǿ0 50000/-

(पचास हजार)

4.

देशी मǑदरा कȧ ऑफ एवं ऑन दुकान के ͧलए अनु£िÜत शुãक Ǔनàनवत वसूलनीय होगा -

Đ॰

अनु£िÜत¢ेğ कानाम

वाͪष[कअनु£िÜतशुãक(अनु£िÜत

ĤािÜत के पूव[ एकमुæत जमा करने हेतु)

1

सभी

नगर

Ǔनगम

¢ेğ, बोकारो

èटȣल

ͧसटȣ,

जमशेदपुर अͬधसूͬचत ¢ेğ शहरȣ एवं इनके तीन

ͩकलोमीटर के पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 100000/-

(एक लाख)

2

सभी

नगर

पǐरषद

¢ेğ/छावनी

पǐरषद

(Contonment Area) एवं इनके दो ͩकलोमीटर के

पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 80000/-

(अèसी हजार)

3

सभीनगरपंचायत¢ेğ एवंइनकेएकͩकलोमीटरके

पǐरधीय ¢ेğ मɅ

Ǿ0 50000/-

(पचास हजार)

4

सभीिजलɉ के

ĤखÖडमुÉयालय(नगरǓनगम¢ेğ

एवं नगर पǐरषद ¢ेğ मɅ अविèथत ĤखÖड मुÉयालय

को छोड़कर) एवं Ēामीण ¢ेğɉ मɅ

Ǿ0 30000/-

(तीस हजार)

5.

धरोहर धनराͧश (Earnest Money Deposit) -

Đ0

शुãककाĤकार

शुãककȧ राͧश

अßयुिÈत

1

धरोहरधनराͧश

(Earnest

Money

Deposit)

दुकानसे

ĤाÜत

होने

वाला

कुल उ×पाद राजèव (उ×पाद

कर + उ×पाद पǐरवहन कर)

का 2%

असफलआवेदकɉ कȧ राͧश

वापस कर दȣ जायेगी तथा

सफल आवेदकɉ कȧ राͧश,

जमानत

कȧ

राͧश

(Security Deposit) के

ͪवǾɮध सामंिजत कर दȣ

जायेगी।

34

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

6.

जमानत कȧ राͧश (Security Deposit) –

Đ0

शुãककाĤकार

दुकानकेͧलएǓनधा[ǐरतकुल

उ×पाद राजèव का ĤǓतशत

1

जमानतकȧ राͧश(Security

Deposit)

5%

7.

उ×पाद कर (Excise Duty) - झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम

II, 1915) कȧ धारा 27 एवं 28 के तहत ͪवͧभÛन Ĥकार के मǑदराओं के उपर अͬधरोͪपत ͩकया जाने

वाला राÏय सरकार ɮवारा अͬधसूͬचत कर -

i.

Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद कर का अथ[ खुदरा उ×पाद दुकानɉ से ĤाÜत होने वाला कुल उ×पाद राजèव

(उ×पाद कर + उ×पाद पǐरवहन कर) का 10% है।

ii.

उ×पाद पǐरवहन कर (Excise Transport Duty) - दुकानɉ से ĤाÜत होने वाले कुल उ×पाद

राजèव (उ×पाद कर + उ×पाद पǐरवहन कर) का 90% ।

8.

दुकान कȧ बंदोबèती के समय अͬĒम Ǿप से जमा ͩकया जाने वाला उ×पाद पǐरवहन कर - दुकान से

ĤाÜत होने वाला कुल उ×पाद राजèव (उ×पाद कर + उ×पाद पǐरवहन कर) का 7.5%

9.

आवेदन शुãक के अǓतǐरÈत केÛġ तथा राÏय सरकार के सभी Ĥकार के करɉ कȧ देयता (वत[मान मɅ जो

लागू हो) आवेदक कȧ होगी।

नोट :- उपरोÈत अनुसूची मɅ वͨण[त उ×पाद पǐरवहन कर एवं उ×पाद कर कȧ दर व अनुपात मɅ समय-समय पर

स¢म Ĥाͬधकार ɮवारा पǐरवत[न ͩकया जा सकेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

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अनुसूची- 2

खुदरा ǒबĐȧ मूãय के Ǔनधा[रण कȧ ĤͩĐया

चरण - 1

आपूͪƣ[कƣा[ कàपनी के ɮवारा अपने ĦाÖड के खुदरा ǒबĐȧ मूãय के Ǔनधा[रण हेतु ĦाÖड के

धाǐरतावार EDP/EWP/EBP समͪप[त ͩकया जायेगा।

चरण - 2

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’कȧ Ǔनयम 25 के आलोक मɅ उ×पाद राजèव Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा, िजसे दो भाग 10% एवं

90% Đमशः उ×पाद कर एवं उ×पाद पǐरवहन कर के Ǿप मɅ ͪवभÈत ͩकया जायेगा।

चरण - 3

समͪप[त EDP/EWP/EBP मɅ उ×पाद कर को जोड़ा जायेगा एवं योगफल मɅ ͪवदेशी मǑदरा

पर 5% एवं देशी मǑदरा पर 1% वैट अͬधरोͪपत कर योग संगͨणत ͩकया जायेगा।

चरण - 4

चरण- 3 के संगͨणत योग पर थोक ǒबĐȧ लाभांश ͪवदेशी मǑदरा पर 4.5% एवं देशी मǑदरा पर

3% Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा।

चरण - 5

चरण- 2 मɅ Ǔनधा[ǐरत उ×पाद पǐरवहन कर (उ×पाद राजèव का 90%) मɅ चरण-3 एवं 4 मɅ

संगͨणत मान को जोड़कर एक समेͩकत योगफल संगͨणत ͩकया जायेगा। यहȣ संगͨणत योगफल खुदरा

ͪवĐेता ɮवारा अͬधरोͪपत Ǔनवेश राͧश (Cost to Retailer) का मान होगा।

चरण - 6

चरण- 5 मɅ Ǔनधा[ǐरत मान का 12% खुदरा उ×पाद अनु£ाधाǐरयɉ के ͧलए लाभांश Ǔनधा[ǐरत

ͩकया जायेगा।

चरण - 7

चरण- 2 मɅ Ǔनधा[ǐरत उ×पाद पǐरवहन कर (उ×पाद राजèव का 90%) तथा चरण-4 मɅ संगͨणत

थोक ͪवĐेता का लाभांश को चरण-6 (खुदरा ͪवĐेता का लाभांश) मɅ जोड़कर एक योगफल Ǔनधा[ǐरत

ͩकया जायेगा। इसी योगफल पर 5% VAT पुनः अͬधरोͪपत ͩकया जायेगा।

चरण - 8

चरण-5 (Cost to Retailer), चरण-6 (खुदरा ͪवĐेता का लाभांश) एवं चरण-7 (थोक

ͪवĐेता ɮवारा भुगतेय VAT) का योगफल हȣ ĤǓत पेटȣ खुदरा ǒबĐȧ मूãय Ǔनधा[ǐरत होगा।

चरण - 9

चरण-8 मɅ Ǔनधा[ǐरत ĤǓत पेटȣ खुदरा ǒबĐȧ मूãय को ĤǓत पेटȣ बोतल कȧ संÉया से ͪवभािजत

ͩकया जायेगा। संगͨणत भागफल को ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती

एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ कȧ Ǔनयम 2 (xxxi) के आलोक मɅ Ǔनकटतम गुणांक मɅ पूणाɍͩकत

ͩकया जायेगा। पूणाɍͩकत मान हȣ ĤǓत बोतल खुदरा ǒबĐȧ मूãय के Ǿप मɅ Ǔनधा[ǐरत हɉगे। Ǔनयम 2

(xxxi) के अनुसार ’’अǓतǐरÈत उ×पाद कर" का भुगतान खुदरा अनु£ाधाǐरयɉ को JSBCL गोदाम से

मǑदरा उठाव के पूव[ जमा करना पड़ेगा।

चरण - 10

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चरण-9 मɅ संगͨणत अǓतǐरÈत उ×पाद कर मɅ 5% VAT अÛतǓन[Ǒहत (Inclusive of VAT)

है, िजसका भुगतान JSBCL के ɮवारा Ǔनयमानुसार यथासमय जमा कर Ǒदया जायेगा।

उदाहरणèवǾप-

(1)

यǑद ͩकसी ͪवदेशी मǑदरा के ĦाÖड का ĤǓत पेटȣ EDP/EWP/EBP, 'a' है एवं Ǔनयमानुसार उसपर

अͬधरोͪपत होने वाला उ×पाद राजèव 'b' है, तो उस ĦाÖड के MSP कȧ गणना ǓनàनǾपेण होगी -

i.

उ×पाद कर = 0.1b एवं

उ×पाद पǐरवहन कर = 0.9b

ii.

VAT = (a + 0.1b) का 5%

iii.

JSBCL के गोदाम मɅ Landing Price 'c' = (a + 0.1b) + VAT

iv.

थोक ͪवĐेता का लाभांश = 'c' का 4.5% = 0.045c

v.

खुदरा ͪवĐेता का अͬधरोͪपत Ǔनवेश राͧश (Cost to Retailer) 'd'= c + 0.045c + 0.9b

vi.

खुदरा ͪवĐेता का लाभांश 'e' = d x 12%

vii.

थोक ͪवĐेता ɮवारा भुगतेय VAT 'f' = (0.9b + 0.045c + e) का 5%

viii.

ĤǓत बोतल खुदरा मूãय 'g' = (d + e + f)/ ĤǓत पेटȣ बोतलɉ कȧ संÉया

ix.

ĤǓत बोतल खुदरा ǒबĐȧ मूãय (MSP) = Ǔनयम 2(xxxi) के अनुसार g का अगला पूणाɍͩकत

मान

x.

ĤǓत पेटȣ अǓतǐरÈत खुदरा ǒबĐȧ मूãय (AED) = {(MSP) - g} x ĤǓत पेटȣ बोतलɉ कȧ

संÉया

नोट :-

i.

देशी मǑदरा के ͧलए VAT का मान 1% एवं थोक ͪवĐेता का लाभांश 3% मानकर खुदरा ǒबĐȧ

मूãय संगͨणत ͩकया जायेगा।

ii.

उपरोÈत Đम (x) मɅ संगͨणत ĤǓत पेटȣ अǓतǐरÈत खुदरा ǒबĐȧ मूãय मɅ 5% VAT

अÛतǓन[Ǒहत (Inclusive of VAT) है।

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अनु£िÜत Ĥपğ

मǑदरा कȧ ऑन एवं ऑफ कàपोिजट दुकान

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‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के तहत

मǑदरा कȧ ऑन एवं ऑफ (जो लागू न हो, उसे काट दɅ) कàपोिजट दुकान कȧ Provisional/Final

अनु£िÜत (Counter Foil)

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

1.

अनु£िÜत संÉया - ........................................................... वष[ ............................

2.

दुकान का नाम -............................................... िजला - ............................

3.

अनु£िÜतधारȣ का नाम -...............................................

4.

संबंͬधत साझेदारȣ फम[/कàपनी/HUF का नाम, यǑद हो तो - ................................

5.

अनु£िÜतधारȣ के ͪपता का नाम - ..........................................................

6.

अनु£िÜतधारȣ का पता - ..........................................................

7.

बंदोबèती कȧ Þलॉक अवͬध - ......................................

8.

अनु£िÜत कȧ अवͬध - ...................................................

9.

वाͪष[क अनु£िÜत शुãक - ........................... (अंकɉ मɅ) ..................................... (शÞदɉ मɅ)

10.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद राजèव - .............. (अंकɉ मɅ) ...........................(शÞदɉ मɅ)

11.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद कर - .................... (अंकɉ मɅ) ........................ (शÞदɉ मɅ)

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

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12.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद पǐरवहन कर - .................. (अंकɉ मɅ) ..............(शÞदɉ मɅ)

13.

माͧसक Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद पǐरवहन कर - .................. (अंकɉ मɅ) ..............(शÞदɉ मɅ)

14.

जमानत कȧ राͧश - ........................... (अंकɉ मɅ) .......................................... (शÞदɉ मɅ)

15.

दुकान कȧ अविèथǓत का ¢ेğ - ..........................................................

16.

दुकान

का

अ¢ांश

-

...............................................

देशांतर

-

............................................

17.

भूगृहाǑद का ͪववरण (दुकान कȧ चौहɮदȣ) - ...................................................

उƣर

-

.........................

दͯ¢ण -

..............................

पूरब

-

.........................

पिæचम -

...............................

18.

Ĥèताͪवत èथल का हèतǓनͧम[त नÈशा -

19.

अनु£िÜत का नवीकरण वष[ - ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

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‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के तहत

मǑदरा कȧ ऑन एवं ऑफ (जो लागू न हो, उसे काट दɅ) कàपोिजट दुकान कȧ Provisional/Final

अनु£िÜत

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

1.

अनु£िÜत संÉया - ........................................................... वष[ ............................

2.

दुकान का नाम -............................................... िजला - ............................

3.

अनु£िÜतधारȣ का नाम -...............................................

4.

संबंͬधत साझेदारȣ फम[/कàपनी/HUF का नाम, यǑद हो तो - ................................

5.

अनु£िÜतधारȣ के ͪपता का नाम - ..........................................................

6.

अनु£िÜतधारȣ का पता - ..........................................................

7.

बंदोबèती कȧ Þलॉक अवͬध - ......................................

8.

अनु£िÜत कȧ अवͬध - ...................................................

9.

वाͪष[क अनु£िÜत शुãक - ........................... (अंकɉ मɅ) ......................................(शÞदɉ मɅ)

10.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद राजèव - .............. (अंकɉ मɅ) ..........................(शÞदɉ मɅ)

11.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद कर - .................... (अंकɉ मɅ) ....................... (शÞदɉ मɅ)

12.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद पǐरवहन कर - .................. (अंकɉ मɅ) ..............(शÞदɉ मɅ)

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

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13.

माͧसक Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद पǐरवहन कर - .................. (अंकɉ मɅ) ...................

(शÞदɉ मɅ)

14.

जमानत कȧ राͧश - ........................... (अंकɉ मɅ) .......................................... (शÞदɉ मɅ)

15.

दुकान कȧ अविèथǓत का ¢ेğ - ..........................................................

16.

दुकान

का

अ¢ांश

-

...............................................

देशांतर

-

............................................

17.

भूगृहाǑद का ͪववरण (दुकान कȧ चौहɮदȣ) - ...................................................

उƣर

-

.........................

दͯ¢ण -

..............................

पूरब

-

.........................

पिæचम -

...............................

18.

Ĥèताͪवत èथल का हèतǓनͧम[त नÈशा -

19.

अनु£िÜत का नवीकरण वष[ - ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवǑदत हो ͩक उपरोक्त ͪववरणी के अनुसार Įी ............................................, कàपनी/

साझेदारȣ फम[/HUF ..........................., (यǑद हो तो) को ............................ िजला के समाहƣा[/

उपायुÈत के ɮवारा Ǒदनांक ........................ से Ǒदनांक ........................ तक कȧ अवͬध के ͧलए

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’

एवं सदèय, राजèव पष[द ɮवारा अनुमोǑदत ǒबĐȧ अͬधसूचना मɅ वͨण[त शƣȾ के तहत मǑदरा कȧ

‘‘ऑफ’’ कàपोिजट दुकान कȧ अनु£िÜत झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद

अͬधǓनयम II 1915) कȧ धारा 20 के अनुसार Ĥदान कȧ जाती है।

अनु£िÜत कȧ सामाÛय शƣɏ

1.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ एवं सदèय, राजस्व पष[द ɮवारा अनुमोǑदत ǒबĐȧ अͬधसूचना कȧ शƣɏ अनु£िÜत कȧ

शƣɏ मानी जायɅगी एवं अनु£ाधारȣ को इसका पालन करना बाÚयकारȣ होगा।

2.

अनु£िÜतयɉ के नवीकरण कȧ ĤͩĐया ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ

बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के Ǔनयम 19 के अनुǾप कȧ जायेगी।

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

3.

दुकानɉ कȧ अविèथǓत एवं èथल के संबंध मɅ Ǔनण[य ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ

हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के Ǔनयम 20 एवं 21 के अनुसार

ͧलया जायेगा।

4.

अनु£ाधारȣ ɮवारा माͧसक उ×पाद पǐरवहन कर कȧ ͩकèत का भुगतान ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा

कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के Ǔनयम 23 के

अनुǾप ͩकया जायेगा तथा वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत ɬयूटȣ के अनुǾप मǑदरा का उठाव इस

Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 24 के अनुǾप ͩकया जायेगा।

5.

इस अनु£िÜत के तहत खुदरा उ×पाद दुकानɅ पूवा[हन 10:00 से राǒğ के 11:00 बजे तक

संचाͧलत कȧ जायɅगी।

6.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 28 के तहत खुदरा उ×पाद दुकानɅ 26 जनवरȣ, 15 अगèत, 2 अÈटूबर,

ͪवजयादशमी, रामनवमी, होलȣ एवं मुहर[म पव[ के अवसर पर बंद रहɅगी।

7.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 29 के तहत 21 वष[ से कम आयु के åयिÈतयɉ तथा पूव[ से मǑदरापान ͩकये

हुए åयिÈतयɉ को मǑदरा कȧ ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी। अनु£ाधारȣ के ɮवारा ɬयूटȣ मɅ पदèथाͪपत

वदȹधारȣ कमȸ को भी मǑदरा कȧ ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी।

8.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 32 के तहत अनु£ाधारȣ ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͪवǑहत Ĥपğ मɅ ĤǓतǑदन के

èटॉक का लेखा-जोखा Ǔनयͧमत Ǿप से संधाǐरत करेगा। भͪवçय मɅ ͪवभाग ɮवारा अनु£ाधारȣ

को यह Ǔनदेͧशत ͩकये जाने पर ͩक वह सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ तकनीकɉ का उपयोग करते हुए

ͪवǑहत ͪवͬध से èटॉक का संधारण करɅ, तो ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ से यह उसके ͧलए

बाÚयकारȣ होगा। इस Ǔनमयावलȣ के Ǔनयम 33 के अनुǾप आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनदेͧशत

ͩकये जाने पर अनु£ाधारȣ Track & Trace Technology] IP based CCTV] Electronic

Billing Machine, Deep Freezer से संबंͬधत संयंğɉ एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने

Ǔनजी खच[ पर अवæय Ǿप से दुकान मɅ èथाͪपत करेगा एवं इसे चालू अवèथा मɅ रखेगा।

9.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 35 के तहत Ĥ×येक खुदरा उ×पाद दुकानɉ (देशी मǑदरा कȧ ऑन एवं ऑफ,

मǑदरा कȧ कàपोिजट दुकान) के उपर तीन गुणा आठ फȧट का एक ͫडèÜले बोड[ लगाया

जायेगा। बोड[ पर दुकान का Ĥकार, अनु£िÜतधारȣ का नाम, ͪवƣीय वष[, अनु£िÜत संÉया,

ͪवĐेता का नाम तथा इसके नीचले भाग मɅ लाल रंग से बड़े-बड़े अ¢रɉ मɅ ‘‘मǑदरापान èवाèØय

के ͧलए हाǓनकारक है", ’’शराब पीकर वाहन चलाना दÖडनीय अपराध है", ’’21 वष[ से कम उĨ

के उपभोÈताओं के ͧलए मǑदरा का सेवन ĤǓतबंͬधत है", ’’टोल ĥȧ नàबर", इ×याǑद ͧलखा

जायेगा। इससे संबंͬधत ͪवभाग ɮवारा ͪवèतृत पǐरपğ Ǔनग[त ͩकया जायेगा, िजसका सÉती से

अनुपालन करना अǓनवाय[ होगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

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10.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 37 के तहत -

(i)

खुदरा उ×पाद दुकानɉ से Ēाहकɉ को ǒबĐȧ कȧ जाने वालȣ मǑदरा कȧ अͬधकतम सीमा Ǔनàनवत

Ǔनधा[ǐरत कȧ जाती है :-

a)

भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा/आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद) - 4.5 लȣटर

(बीयर, वाईन, Ħीजर/LAB इ×याǑद कम शिÈत वालȣ पेय मǑदरा को छोड़कर)

b)

देशी मǑदरा एवं मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा

- 4.8 लȣटर

नोट - बीयर, वाईन, Ħीजर/LAB इ×याǑद जैसी कम शिÈत वालȣ पेय मǑदरा के ͧलए खुदरा ǒबĐȧ कȧ

उपरोÈत सीमा बाÚयकारȣ नहȣं रहेगी, अथा[त उÈत माğा से अͬधक माğा मɅ ǒबĐȧ कȧ जा

सकती है।

(ii)

अèथायी बार कȧ अनु£िÜत लेने वाले åयिÈत को संबंͬधत िजला के खुदरा उ×पाद दुकान से

उÈत सीमा से अͬधक माğा मɅ मǑदरा का Đय ͩकया जा सकेगा।

11.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 42 के अनुसार अनु£िÜत के चालू रहने कȧ अवͬध मɅ यǑद अनु£िÜतधारȣ

का Ǔनधन हो जाता है, तो वैसी पǐरिèथǓत मɅ खुदरा उ×पाद अनु£िÜतयाँ तबतक ͩĐयाशील

रहɅगी, जबतक ͩक उसका èथानांतरण िजला के उपायुÈत के ɮवारा भूतपूव[ अनु£ाधारȣ के वैध

वाǐरस को नहȣं कर Ǒदया जाता है, बशƣȶ ͩक इस अनु£िÜत के माÚयम से राÏय को ĤाÜत

होने वाले सभी Ĥकार के देयताओं एवं दावɉ कȧ भरपाई कर दȣ गई हो एवं भूतपूव[

अनु£िÜतधारȣ का वैध वाǐरस अनु£िÜत धारण करने का पाğ हो। अनु£िÜत नवीकरण के संबंध

मɅ आवेदन ĤाÜत होने पर उपायुÈत के ɮवारा एक माह के अंदर इस संबंध मɅ Ǔनण[य ले ͧलया

जायेगा।

12.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 43 के अनुसार अनु£ाधारȣ मǑदरा के बोतलɉ के लेबलɉ पर अंͩकत मूãय पर

हȣ उपभोÈताओं को मǑदरा कȧ ǒबĐȧ करेगा। उãलंघन करने कȧ िèथǓत मɅ जाँचोपरांत

अनु£ाधारȣ के ͪवǾɮध यथाͪवǓनǑद[çट कार[वाई कȧ जायेगी।

13.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 46 के तहत अनु£िÜतयɉ के Ǔनलंबन, Ǔनरèतीकरण एवं शािèतयɉ कȧ

कार[वाई कȧ जायेगी तथा Ǔनयम 47 के अनुसार अǓनयͧमतताओं के Ĥशमन का काय[ ͩकया जा

सकेगा।

14.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 48 के अनुसार ऑनलाइन अनु£िÜत होने कȧ दशा मɅ ठोस अवͧशçट Ĥबंधन

Ǔनयम, 2016 के अनुसार दुकानɉ पर उपभोग ͩकये जाने के उपरांत खालȣ हुए पेट/शीशे कȧ

बोतलɉ एवं उनपर ĤयुÈत ढÈकनɉ को नçट करके हटाने कȧ िजàमेवारȣ दुकान के

अनु£ाधारȣ/ͪवĐेता कȧ होगी।

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

15.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 52 के अनुसार खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती ĤाÜत करने के उपरांत

कोई भी आवेदक दुकानɉ को ͩकसी अÛय åयिÈत को Sub-lease नहȣं कर पायेगा। ऐसा ͩकये

जाने कȧ िèथǓत मɅ उस आवेदक के साथ बंदोबèती कȧ गई सभी अनु£िÜतयाँ ͪवखंͫडत कर दȣ

जायɅगी तथा उनके ɮवारा जमा ĤǓतभूǓत राͧश एवं सभी Ĥकार कȧ अͬĒम राͧश जÞत कर लȣ

जायेगी। ऐसे अनु£ाधाǐरयɉ के ͪवǾɮध ͪवभाग, भारतीय Ûयाय संǑहता एवं अÛय संबंͬधत

कानूनɉ के तहत अͧभयोग दज[ करते हुए कानूनी कार[वाई के ͧलए Ĥवृƣ होगा।

16.

अनु£िÜतधारȣ, झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 1915, इस अͬधǓनयम के तहत बने Ǔनयमɉ,

आदेशɉ, Ǔनदȶशɉ, पǐरपğɉ एवं आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनग[त Ǔनदेशɉ/अनुदेशɉ का अनुपालन करने

के ͧलए बाÚय हɉगे।

17.

अनु£िÜतधारȣ, मǑदरा का JSBCL का ͪवĐय मूãय, ई-पेमɅट के ɮवारा जमा करने के पæचात

शराब का उठाव JSBCL के थोक अनु£िÜत गोदाम से करेगा।

18.

दुकानɉ के Ǔनरȣ¢ण, èकÛध का भौǓतक स×यापन एवं कागजातɉ कȧ जाँच के दौरान अनु£ाधारȣ

Ǔनरȣ¢ी पदाͬधकारȣ को पूण[ सहयोग Ĥदान करेगा।

19.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ के बंदोबèती से संबंͬधत इस नीǓत को समी¢ोपरांत राÏय सरकार कभी

भी समाÜत/संशोͬधत कर सकती है। इसके ͧलए अनु£िÜतधारȣ को ͩकसी Ĥकार का ¢Ǔतपूͪƣ[

अथवा मुआवजा नहȣं Ǒदया जायेगा।

20.

शराब कȧ ǒबĐȧ को छोड़कर िजसके ͧलए ͩक अनु£िÜत Ǔनग[त ͩकया गया है, अनु£ाधारȣ को

अनु£िÜत पǐरसर मɅ कोई अÛय åयवसाय चलाने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जायेगी।

21

ऑन दुकान लाइसɅसधारȣ होने कȧ िèथǓत मɅ अनु£िÜत पǐरसर के भीतर पया[Üत संÉया मɅ

बɅचɉ, तÉतɉ, कुͧस[यɉ और मेजɉ सǑहत समुͬचत Ǿप से बैठने कȧ åयवèथा करेगा।

अनु£िÜतधारȣ ɮवारा उपभोÈता को ͬगलास, पानी, बफ[ , सोडा, èनैÈस व ͪवͧभÛन खाɮय

पदाथȾ को पका कर मूãय भुगतान के एवज मɅ उपलÞध करायेगा।

22.

लाइसɅसधारȣ ͩकसी भी åयिÈत को ͪवĐेता के Ǿप मɅ सेवायोिजत नहȣं करेगा, जो 21 वष[ से

कम आयु का हो या जो ͩकसी संĐामक रोग और/या छुआ-छूत रोग से Ēèत हो या

आपराͬधक, पृçठभूͧम का हो या मǑहला हो। लाइसɅसधारȣ िजला उ×पाद अͬधकारȣ ɮवारा

समयक Ǿप से Ǔनग[त ͪवĐेता का फोटोयुÈत पहचान पğ ĤाÜत करना होगा तथा िजसे

Ǔनरȣ¢णकƣा[ Ĥाͬधकाǐरयɉ के मांगे जाने पर Ĥèतुत करना होगा।

23.

लाइसɅसधारȣ ɮवारा ͩकसी भी दशा मɅ बोतलɉ या उनके लेबलɉ, सुर¢ा Ĥणालȣ अथवा बार कोड

ͪपãफर Ĥुफ कैप या सील से जानबूझकर ǒबगाड़ करना, ͪवकृत करना सव[था Ǔनͪषɮध है।

24.

लाइसɅसधारȣ अपने अनु£िÜत पǐरसर मɅ कैरामल, रंग, सुगंͬध, सुर¢ा Ĥणालȣ अथवा बारकोड,

लेबल, कैÜसूल, मुहर अथवा अÛय Ǔनͪषɮध सामĒी नहȣं रखेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

45

25.

लाइसɅसधारȣ पǐरसर कȧ समुͬचत देख-रेख और सफाई के ͧलए उसकȧ नाͧलयɉ आǑद का

कृͧमनाशक पदाथ[ से साफ ͩकया जाना सिàमͧलत है, के ͧलए उƣरदायी होगा।

26.

ऑन पǐरसर के भीतर ĤयुÈत सभी कुãहड़, पƣलɉ आǑद को कूड़े के ͧलए Ǔनͧम[त खालȣ èथानɉ

या इस Ĥयोजनाथ[ रखे गये ढÈकनदार कूड़ेदारɉ मɅ त×काल हटाकर डाल Ǒदया जायेगा, िजसे ͩक

ͪवĐय के Ǔनधा[ǐरत घंटɉ के दौरान कम से कम दो बार साफ ͩकया जायेगा।

27.

लाइसɅसधारȣ ɮवारा अपनी ǒबĐȧ बढ़ाने के ͧलए खरȣददारɉ को Ĥलोभन देना या आकͪष[त करना

सव[था Ǔनͪषɮध है। ɮयूत या नृ×य काय[Đम कराना भी सव[था Ǔनͪषɮध है।

28.

लाइसɅसधारȣ अनु£ापन कȧ समािÜत पर अǓतǐरÈत शेष èटॉक के Ǔनèतारण के ͧलए लाइसɅस

Ĥाͬधकारȣ को ǐरपोट[ करेगा, िजसे सदèय, राजèव पष[द ɮवारा अͬधसूͬचत Ǔनयम 117 के

अनुसार Ǔनèताǐरत ͩकया जायेगा।

29.

अनु£िÜतधारȣ अनु£िÜत पǐरसर मɅ èवचाͧलत अिÊन Ǔनरोधक यंğ/अिÊनशमन यंğ Ǔनिæचत Ǿप

से लगायेगा।

30.

सभी अनु£िÜतधारȣ झारखंड राÏय मɅ मǑदरा के पॉपुलर Ħांड को दुकान मɅ अवæय रखɅगे एवं

मांगे जाने पर दɅगे।

31.

अनु£िÜतधारȣ मǑदरा åयवसाय से संबंͬधत ͩकसी Ĥकार का अĤ×य¢ ͧसंͫडकेट का सदèय नहȣं

होगा।

32.

सभी अनु£िÜतधाǐरयɉ ɮवारा ͪवĐेताओं को Ûयूनतम मजदूरȣ से कम राͧश का भुगतान नहȣं

ͩकया जायेगा।

Ǒदनांक ..........................

िजला ............................

लाइसɅस Ĥाͬधकारȣ

समाहƣा[/उपायुÈत

46

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

vuqKfIr/kkjh }kjk

foØsrk dk

LovfHkizekf.kr

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सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद ɮवारा Ĥाͬधकृत एजेÛटɉ और ͪवĐेताओं

कȧ सूची

ͪवĐेता नं0 1 ͪवĐेता नं0 2

ͪवĐेता नं0 3

ͪवĐेता

नं0 4

ͪवĐेताका

नाम

ͪपताका

नाम

बɇकखाता

संÉया

उĨ

èथायीपता

Ĥाͬधकृत

एजेÛट/ ͪवĐेता

का हèता¢र

लाइसɅसधारȣ

का हèता¢र

ͪवĐेताओं से संबंͬधत बɇक खाता संÉया का पूण[ ͪववरण, माͧसक भुगतान कȧ राͧश का ͪववरण Ĥ×येक

माह संबंͬधत िजला मɅ Ǔनिæचत Ǿप से उपलÞध कराया जायेगा।

सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

47

अनु£िÜत Ĥपğ

देशी शराब कȧ ऑन एवं ऑफ दुकान

48

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के तहत

देशी शराब कȧ ऑन एवं ऑफ (जो लागू न हो, उसे काट दɅ) कȧ Provisional/Final अनु£िÜत

(Counter Foil)

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

1.

अनु£िÜत संÉया - ........................................................... वष[ ............................

2.

दुकान का नाम -............................................... िजला - ............................

3.

अनु£िÜतधारȣ का नाम -...............................................

4.

संबंͬधत साझेदारȣ फम[/कàपनी/HUF का नाम, यǑद हो तो - ................................

5.

अनु£िÜतधारȣ के ͪपता का नाम - ..........................................................

6.

अनु£िÜतधारȣ का पता - ..........................................................

7.

बंदोबèती कȧ Þलॉक अवͬध - ......................................

8.

अनु£िÜत कȧ अवͬध - ...................................................

9.

वाͪष[क अनु£िÜत शुãक - ........................... (अंकɉ मɅ) ......................................(शÞदɉ मɅ)

10.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद राजèव - .............. (अंकɉ मɅ) ...........................(शÞदɉ मɅ)

11.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद कर - .................... (अंकɉ मɅ) ...............................

(शÞदɉ मɅ)

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

49

12.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद पǐरवहन कर - .................. (अंकɉ मɅ) ...............(शÞदɉ मɅ)

13.

माͧसक Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद पǐरवहन कर - .................. (अंकɉ मɅ) ...................

(शÞदɉ मɅ)

14.

जमानत कȧ राͧश - ........................... (अंकɉ मɅ) .......................................... (शÞदɉ मɅ)

15.

दुकान कȧ अविèथǓत का ¢ेğ - ..........................................................

16.

दुकान

का

अ¢ांश

-

...............................................

देशांतर

-

............................................

17.

भूगृहाǑद का ͪववरण (दुकान कȧ चौहɮदȣ) - ...................................................

उƣर

-

.........................

दͯ¢ण -

..............................

पूरब

-

.........................

पिæचम -

...............................

18.

Ĥèताͪवत èथल का हèतǓनͧम[त नÈशा -

19.

अनु£िÜत का नवीकरण वष[ - ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

50

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के तहत

देशी शराब कȧ ऑन एवं ऑफ (जो लागू न हो, उसे काट दɅ) कȧ Provisional/Final अनु£िÜत

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

1.

अनु£िÜत संÉया - ........................................................... वष[ ............................

2.

दुकान का नाम -............................................... िजला - ............................

3.

अनु£िÜतधारȣ का नाम -...............................................

4.

संबंͬधत साझेदारȣ फम[/कàपनी/HUF का नाम, यǑद हो तो - ................................

5.

अनु£िÜतधारȣ के ͪपता का नाम - ..........................................................

6.

अनु£िÜतधारȣ का पता - ..........................................................

7.

बंदोबèती कȧ Þलॉक अवͬध - ......................................

8.

अनु£िÜत कȧ अवͬध - ...................................................

9.

वाͪष[क अनु£िÜत शुãक - ........................... (अंकɉ मɅ) ..................................... (शÞदɉ मɅ)

10.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद राजèव - .............. (अंकɉ मɅ) ...........................(शÞदɉ मɅ)

11.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद कर - .................... (अंकɉ मɅ) ...............................

(शÞदɉ मɅ)

12.

वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद पǐरवहन कर - .................. (अंकɉ मɅ) ...............(शÞदɉ मɅ)

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

51

13.

माͧसक Ûयूनतम Ĥ×याभूत उ×पाद पǐरवहन कर - .................. (अंकɉ मɅ) ...................

(शÞदɉ मɅ)

14.

जमानत कȧ राͧश - ........................... (अंकɉ मɅ) .......................................... (शÞदɉ मɅ)

15.

दुकान कȧ अविèथǓत का ¢ेğ - ..........................................................

16.

दुकान

का

अ¢ांश

-

...............................................

देशांतर

-

............................................

17.

भूगृहाǑद का ͪववरण (दुकान कȧ चौहɮदȣ) - ...................................................

उƣर

-

.........................

दͯ¢ण -

..............................

पूरब

-

.........................

पिæचम -

...............................

18.

Ĥèताͪवत èथल का हèतǓनͧम[त नÈशा -

19.

अनु£िÜत का नवीकरण वष[ - ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवǑदत हो ͩक उपरोÈत ͪववरणी के अनुसार Įी ............................................, कàपनी/

साझेदारȣ फम[/HUF ..........................., (यǑद हो तो) को ............................ िजला के समाहƣा[/

उपायुÈत के ɮवारा Ǒदनांक ........................ से Ǒदनांक ........................ तक कȧ अवͬध के ͧलए

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’

एवं सदèय, राजèव पष[द ɮवारा अनुमोǑदत ǒबĐȧ अͬधसूचना मɅ वͨण[त शƣȾ के देशी शराब कȧ

‘‘ऑफ’’ दुकान कȧ अनु£िÜत झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम II

1915) कȧ धारा 20 के अनुसार Ĥदान कȧ जाती है।

अनु£िÜत कȧ सामाÛय शƣɏ

1.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ एवं सदèय, राजèव पष[द ɮवारा अनुमोǑदत ǒबĐȧ अͬधसूचना कȧ शƣɏ अनु£िÜत कȧ

शƣɏ मानी जायɅगी एवं अनु£ाधारȣ को इसका पालन करना बाÚयकारȣ होगा।

2.

अनु£िÜतयɉ के नवीकरण कȧ ĤͩĐया ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ

बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के Ǔनयम 19 के अनुǾप कȧ जायेगी।

52

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

3.

दुकानɉ कȧ अविèथǓत एवं èथल के संबंध मɅ Ǔनण[य ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ

हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के Ǔनयम 20 एवं 21 के अनुसार

ͧलया जायेगा।

4.

अनु£ाधारȣ ɮवारा माͧसक उ×पाद पǐरवहन कर कȧ ͩकèत का भुगतान ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा

कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के Ǔनयम 23 के

अनुǾप ͩकया जायेगा तथा वाͪष[क Ûयूनतम Ĥ×याभूत ɬयूटȣ के अनुǾप मǑदरा का उठाव इस

Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 24 के अनुǾप ͩकया जायेगा।

5.

इस अनु£िÜत के तहत खुदरा उ×पाद दुकानɅ पूवा[हन 10:00 से राǒğ के 11:00 बजे तक

संचाͧलत कȧ जायɅगी।

6.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 28 के तहत खुदरा उ×पाद दुकानɅ 26 जनवरȣ, 15 अगèत, 2 अÈटूबर,

ͪवजयादशमी, रामनवमी, होलȣ एवं मुहर[म पव[ के अवसर पर बंद रहɅगी।

7.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 29 के तहत 21 वष[ से कम आयु के åयिÈतयɉ तथा पूव[ से मǑदरापान ͩकये

हुए åयिÈतयɉ को मǑदरा कȧ ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी। अनु£ाधारȣ के ɮवारा ɬयूटȣ मɅ पदèथाͪपत

वदȹधारȣ कमȸ को भी मǑदरा कȧ ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी।

8.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 32 के तहत अनु£ाधारȣ ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͪवǑहत Ĥपğ मɅ ĤǓतǑदन के

èटॉक का लेखा-जोखा Ǔनयͧमत Ǿप से संधाǐरत करेगा। भͪवçय मɅ ͪवभाग ɮवारा अनु£ाधारȣ

को यह Ǔनदेͧशत ͩकये जाने पर ͩक वह सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ तकनीकɉ का उपयोग करते हुए

ͪवǑहत ͪवͬध से èटॉक का संधारण करɅ, तो ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ से यह उसके ͧलए

बाÚयकारȣ होगा। इस Ǔनमयावलȣ के Ǔनयम 33 के अनुǾप आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनदेͧशत

ͩकये जाने पर अनु£ाधारȣ Track & Trace Technology] IP based CCTV] Electronic

Billing Machine, Deep Freezer से संबंͬधत संयंğɉ एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने

Ǔनजी खच[ पर अवæय Ǿप से दुकान मɅ èथाͪपत करेगा एवं इसे चालू अवèथा मɅ रखेगा।

9.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 35 के तहत Ĥ×येक खुदरा उ×पाद दुकानɉ (देशी मǑदरा कȧ ऑन एवं ऑफ,

मǑदरा कȧ कàपोिजट दुकान) के उपर तीन गुणा आठ फȧट का एक ͫडèÜले बोड[ लगाया

जायेगा। बोड[ पर दुकान का Ĥकार, अनु£िÜतधारȣ का नाम, ͪवƣीय वष[, अनु£िÜत संÉया,

ͪवĐेता का नाम तथा इसके नीचले भाग मɅ लाल रंग से बड़े-बड़े अ¢रɉ मɅ ‘‘मǑदरापान èवाèØय

के ͧलए हाǓनकारक है", ’’शराब पीकर वाहन चलाना दÖडनीय अपराध है", ’’21 वष[ से कम उĨ

के उपभोÈताओं के ͧलए मǑदरा का सेवन ĤǓतबंͬधत है", ’’टोल ĥȧ नàबर", इ×याǑद ͧलखा

जायेगा। इससे संबंͬधत ͪवभाग ɮवारा ͪवèतृत पǐरपğ Ǔनग[त ͩकया जायेगा, िजसका सÉती से

अनुपालन करना अǓनवाय[ होगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

53

10.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 37 के तहत -

(i)

खुदरा उ×पाद दुकानɉ से Ēाहकɉ को ǒबĐȧ कȧ जाने वालȣ मǑदरा कȧ अͬधकतम सीमा Ǔनàनवत

Ǔनधा[ǐरत कȧ जाती है :-

a)

भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा/आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद) - 4.5 लȣटर

(बीयर, वाईन, Ħीजर/LAB इ×याǑद कम शिÈत वालȣ पेय मǑदरा को छोड़कर)

b)

देशी मǑदरा एवं मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा

-

4.8 लȣटर

नोट - बीयर, वाईन, Ħीजर/LAB इ×याǑद जैसी कम शिÈत वालȣ पेय मǑदरा के ͧलए खुदरा ǒबĐȧ कȧ

उपरोÈत सीमा बाÚयकारȣ नहȣं रहेगी, अथा[त उÈत माğा से अͬधक माğा मɅ ǒबĐȧ कȧ जा

सकती है।

(ii)

अèथायी बार कȧ अनु£िÜत लेने वाले åयिÈत को संबंͬधत िजला के खुदरा उ×पाद दुकान से

उÈत सीमा से अͬधक माğा मɅ मǑदरा का Đय ͩकया जा सकेगा।

11.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 42 के अनुसार अनु£िÜत के चालू रहने कȧ अवͬध मɅ यǑद अनु£िÜतधारȣ

का Ǔनधन हो जाता है, तो वैसी पǐरिèथǓत मɅ खुदरा उ×पाद अनु£िÜतयाँ तबतक ͩĐयाशील

रहɅगी, जबतक ͩक उसका èथानांतरण िजला के उपायुÈत के ɮवारा भूतपूव[ अनु£ाधारȣ के वैध

वाǐरस को नहȣं कर Ǒदया जाता है, बशƣȶ ͩक इस अनु£िÜत के माÚयम से राÏय को ĤाÜत

होने वाले सभी Ĥकार के देयताओं एवं दावɉ कȧ भरपाई कर दȣ गई हो एवं भूतपूव[

अनु£िÜतधारȣ का वैध वाǐरस अनु£िÜत धारण करने का पाğ हो। अनु£िÜत नवीकरण के संबंध

मɅ आवेदन ĤाÜत होने पर उपायुÈत के ɮवारा एक माह के अंदर इस संबंध मɅ Ǔनण[य ले ͧलया

जायेगा।

12.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 43 के अनुसार अनु£ाधारȣ मǑदरा के बोतलɉ के लेबलɉ पर अंͩकत मूãय पर

हȣ उपभोÈताओं को मǑदरा कȧ ǒबĐȧ करेगा। उãलंघन करने कȧ िèथǓत मɅ जाँचोपरांत

अनु£ाधारȣ के ͪवǾɮध यथाͪवǓनǑद[çट कार[वाई कȧ जायेगी।

13.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 46 के तहत अनु£िÜतयɉ के Ǔनलंबन, Ǔनरèतीकरण एवं शािèतयɉ कȧ

कार[वाई कȧ जायेगी तथा Ǔनयम 47 के अनुसार अǓनयͧमतताओं के Ĥशमन का काय[ ͩकया जा

सकेगा।

14.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 48 के अनुसार ऑनलाइन अनु£िÜत होने कȧ दशा मɅ ठोस अवͧशçट Ĥबंधन

Ǔनयम, 2016 के अनुसार दुकानɉ पर उपभोग ͩकये जाने के उपरांत खालȣ हुए पेट/शीशे कȧ

54

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

बोतलɉ एवं उनपर ĤयुÈत ढÈकनɉ को नçट करके हटाने कȧ िजàमेवारȣ दुकान के

अनु£ाधारȣ/ͪवĐेता कȧ होगी।

15.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 52 के अनुसार खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती ĤाÜत करने के उपरांत

कोई भी आवेदक दुकानɉ को ͩकसी अÛय åयिÈत को Sub-lease नहȣं कर पायेगा। ऐसा ͩकये

जाने कȧ िèथǓत मɅ उस आवेदक के साथ बंदोबèती कȧ गई सभी अनु£िÜतयाँ ͪवखंͫडत कर दȣ

जायɅगी तथा उनके ɮवारा जमा ĤǓतभूǓत राͧश एवं सभी Ĥकार कȧ अͬĒम राͧश जÞत कर लȣ

जायेगी। ऐसे अनु£ाधाǐरयɉ के ͪवǾɮध ͪवभाग, भारतीय Ûयाय संǑहता एवं अÛय संबंͬधत

कानूनɉ के तहत अͧभयोग दज[ करते हुए कानूनी कार[वाई के ͧलए Ĥवृƣ होगा।

16.

अनु£िÜतधारȣ, झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 1915, इस अͬधǓनयम के तहत बने Ǔनयमɉ,

आदेशɉ, Ǔनदȶशɉ, पǐरपğɉ एवं आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनग[त Ǔनदेशɉ/अनुदेशɉ का अनुपालन करने

के ͧलए बाÚय हɉगे।

17.

अनु£िÜतधारȣ, मǑदरा का JSBCL का ͪवĐय मूãय, ई-पेमɅट के ɮवारा जमा करने के पæचात

शराब का उठाव JSBCL के थोक अनु£िÜत गोदाम से करेगा।

18.

दुकानɉ के Ǔनरȣ¢ण, èकÛध का भौǓतक स×यापन एवं कागजातɉ कȧ जाँच के दौरान अनु£ाधारȣ

Ǔनरȣ¢ी पदाͬधकारȣ को पूण[ सहयोग Ĥदान करेगा।

19.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ के बंदोबèती से संबंͬधत इस नीǓत को समी¢ोपरांत राÏय सरकार कभी

भी समाÜत/संशोͬधत कर सकती है। इसके ͧलए अनु£िÜतधारȣ को ͩकसी Ĥकार का ¢Ǔतपूͪƣ[

अथवा मुआवजा नहȣं Ǒदया जायेगा।

20.

शराब कȧ ǒबĐȧ को छोड़कर िजसके ͧलए ͩक अनु£िÜत Ǔनग[त ͩकया गया है, अनु£ाधारȣ को

अनु£िÜत पǐरसर मɅ कोई अÛय åयवसाय चलाने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जायेगी।

21

ऑन दुकान लाइसɅसधारȣ होने कȧ िèथǓत मɅ अनु£िÜत पǐरसर के भीतर पया[Üत संÉया मɅ

बɅचɉ, तÉतɉ, कुͧस[यɉ और मेजɉ सǑहत समुͬचत Ǿप से बैठने कȧ åयवèथा करेगा।

अनु£िÜतधारȣ ɮवारा उपभोÈता को ͬगलास, पानी, बफ[ , सोडा, èनैÈस व ͪवͧभÛन खाɮय

पदाथȾ को पका कर मूãय भुगतान के एवज मɅ उपलÞध करायेगा।

22.

लाइसɅसधारȣ ͩकसी भी åयिÈत को ͪवĐेता के Ǿप मɅ सेवायोिजत नहȣं करेगा, जो 21 वष[ से

कम आयु का हो या जो ͩकसी संĐामक रोग और/या छुआ-छूत रोग से Ēस्त हो या

आपराͬधक, पृçठभूͧम का हो या मǑहला हो। लाइसɅसधारȣ िजला उ×पाद अͬधकारȣ ɮवारा

समयक Ǿप से Ǔनग[त ͪवĐेता का फोटोयुÈत पहचान पğ ĤाÜत करना होगा तथा िजसे

Ǔनरȣ¢णकƣा[ Ĥाͬधकाǐरयɉ के मांगे जाने पर Ĥèतुत करना होगा।

23.

लाइसɅसधारȣ ɮवारा ͩकसी भी दशा मɅ बोतलɉ या उनके लेबलɉ, सुर¢ा Ĥणालȣ अथवा बार कोड

ͪपãफर Ĥुफ कैप या सील से जानबूझकर ǒबगाड़ करना, ͪवकृत करना सव[था Ǔनͪषɮध है।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

55

24.

लाइसɅसधारȣ अपने अनु£िÜत पǐरसर मɅ कैरामल, रंग, सुगंͬध, सुर¢ा Ĥणालȣ अथवा बारकोड,

लेबल, कैÜसूल, मुहर अथवा अÛय Ǔनͪषɮध सामĒी नहȣं रखेगा।

25.

लाइसɅसधारȣ पǐरसर कȧ समुͬचत देख-रेख और सफाई के ͧलए उसकȧ नाͧलयɉ आǑद का

कृͧमनाशक पदाथ[ से साफ ͩकया जाना सिàमͧलत है, के ͧलए उƣरदायी होगा।

26.

ऑन पǐरसर के भीतर ĤयुÈत सभी कुãहड़, पƣलɉ आǑद को कूड़े के ͧलए Ǔनͧम[त खालȣ èथानɉ

या इस Ĥयोजनाथ[ रखे गये ढÈकनदार कूड़ेदारɉ मɅ त×काल हटाकर डाल Ǒदया जायेगा, िजसे ͩक

ͪवĐय के Ǔनधा[ǐरत घंटɉ के दौरान कम से कम दो बार साफ ͩकया जायेगा।

27.

लाइसɅसधारȣ ɮवारा अपनी ǒबĐȧ बढ़ाने के ͧलए खरȣददारɉ को Ĥलोभन देना या आकͪष[त करना

सव[था Ǔनͪषɮध है। ɮयूत या नृ×य काय[Đम कराना भी सव[था Ǔनͪषɮध है।

28.

लाइसɅसधारȣ अनु£ापन कȧ समािÜत पर अǓतǐरÈत शेष èटॉक के Ǔनèतारण के ͧलए लाइसɅस

Ĥाͬधकारȣ को ǐरपोट[ करेगा, िजसे सदèय, राजèव पष[द ɮवारा अͬधसूͬचत Ǔनयम 117 के

अनुसार Ǔनèताǐरत ͩकया जायेगा।

29.

अनु£िÜतधारȣ अनु£िÜत पǐरसर मɅ èवचाͧलत अिÊन Ǔनरोधक यंğ/अिÊनशमन यंğ Ǔनिæचत Ǿप

से लगायेगा।

30.

सभी अनु£िÜतधारȣ झारखंड राÏय मɅ मǑदरा के पॉपुलर Ħांड को दुकान मɅ अवæय रखɅगे एवं

मांगे जाने पर दɅगे।

31.

अनु£िÜतधारȣ मǑदरा åयवसाय से संबंͬधत ͩकसी Ĥकार का अĤ×य¢ ͧसंͫडकेट का सदèय नहȣं

होगा।

32.

सभी अनु£िÜतधाǐरयɉ ɮवारा ͪवĐेताओं को Ûयूनतम मजदूरȣ से कम राͧश का भुगतान नहȣं

ͩकया जायेगा।

Ǒदनांक ..........................

िजला ............................

लाइसɅस Ĥाͬधकारȣ

समाहƣा[/उपायुÈत

56

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

vuqKfIr/kkjh }kjk

foØsrk dk

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सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद ɮवारा Ĥाͬधकृत एजेÛटɉ और ͪवĐेताओं

कȧ सूची

ͪवĐेता नं0 1 ͪवĐेता नं0 2

ͪवĐेता नं0 3

ͪवĐेता

नं0 4

ͪवĐेताका

नाम

ͪपताका

नाम

बɇकखाता

संÉया

उĨ

èथायीपता

Ĥाͬधकृत

एजेÛट/ ͪवĐेता

का हèता¢र

लाइसɅसधारȣ

का हèता¢र

ͪवĐेताओं से संबंͬधत बɇक खाता संÉया का पूण[ ͪववरण, माͧसक भुगतान कȧ राͧश का ͪववरण Ĥ×येक

माह संबंͬधत िजला मɅ Ǔनिæचत Ǿप से उपलÞध कराया जायेगा।

सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

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अनु£िÜत Ĥपğ

मॉल मɅ मǑदरा कȧ ऑफ कàपोिजट दुकान

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के तहत

मॉल मɅ मǑदरा कȧ ऑफ कàपोिजट दुकान कȧ Provisional/Final अनु£िÜत (Counter Foil)

आवेदक का फोटो

1.

अनु£िÜत संÉया - ........................................................... वष[ ............................

2.

दुकान का नाम -............................................... िजला - ............................

3.

अनु£िÜतधारȣ का नाम -...............................................

4.

संबंͬधत साझेदारȣ फम[/कàपनी/HUF का नाम, यǑद हो तो - ................................

5.

अनु£िÜतधारȣ के ͪपता का नाम - ..........................................................

6.

अनु£िÜतधारȣ का पता - ..........................................................

7.

बंदोबèती कȧ Þलॉक अवͬध - ......................................

8.

अनु£िÜत कȧ अवͬध - ...................................................

9.

वाͪष[क अनु£िÜत शुãक - ........................... (अंकɉ मɅ) ......................................(शÞदɉ मɅ)

10.

जमानत कȧ राͧश - ........................... (अंकɉ मɅ) .......................................... (शÞदɉ मɅ)

11.

दुकान कȧ अविèथǓत का ¢ेğ - ..........................................................

12.

दुकान

का

अ¢ांश

-

...............................................

देशांतर

-

............................................

13.

भूगृहाǑद का ͪववरण (दुकान कȧ चौहɮदȣ) - ...................................................

उƣर

-

.........................

दͯ¢ण -

..............................

पूरब

-

.........................

पिæचम -

...............................

14.

मॉल का ¢ेğफल (¢ेğफल पाͩकɍ ग एǐरया छोड़कर) - .........................

15.

अनु£िÜत का नवीकरण वष[ - ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

आवेदक का फोटो

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

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‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के तहत

मॉल मɅ मǑदरा कȧ ऑफ कàपोिजट दुकान कȧ Provisional/Final अनु£िÜत

आवेदक का फोटो

1.

अनु£िÜत संÉया - ........................................................... वष[ ............................

2.

दुकान का नाम -............................................... िजला - ............................

3.

अनु£िÜतधारȣ का नाम -...............................................

4.

संबंͬधत साझेदारȣ फम[/कàपनी/HUF का नाम, यǑद हो तो - ................................

5.

अनु£िÜतधारȣ के ͪपता का नाम - ..........................................................

6.

अनु£िÜतधारȣ का पता - ..........................................................

7.

बंदोबèती कȧ Þलॉक अवͬध - ......................................

8.

अनु£िÜत कȧ अवͬध - ...................................................

9.

वाͪष[क अनु£िÜत शुãक - ........................... (अंकɉ मɅ) .......................................... (शÞदɉ

मɅ)

10.

जमानत कȧ राͧश - ........................... (अंकɉ मɅ) .......................................... (शÞदɉ मɅ)

11.

दुकान कȧ अविèथǓत का ¢ेğ - ..........................................................

12.

दुकान

का

अ¢ांश

-

...............................................

देशांतर

-

............................................

13.

भूगृहाǑद का ͪववरण (दुकान कȧ चौहɮदȣ) - ...................................................

उƣर

-

.........................

दͯ¢ण -

..............................

पूरब

-

.........................

पिæचम -

...............................

14.

मॉल का ¢ेğफल (¢ेğफल पाͩकɍ ग एǐरया छोड़कर) - .........................

15.

अनु£िÜत का नवीकरण वष[ - ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

ͪवƣीय वष[ .............................

आवेदक का फोटो

60

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

ͪवǑदत हो ͩक उपरोÈत ͪववरणी के अनुसार Įी ............................................, कàपनी/

साझेदारȣ फम[/HUF ..........................., (यǑद हो तो) को ............................ िजला के समाहƣा[/

उपायुÈत के ɮवारा Ǒदनांक ........................ से Ǒदनांक ........................ तक कȧ अवͬध के ͧलए

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’

एवं सदèय, राजèव पष[द ɮवारा अनुमोǑदत ǒबĐȧ अͬधसूचना मɅ वͨण[त शƣȾ के तहत मǑदरा कȧ

‘‘ऑफ’’ कàपोिजट दुकान कȧ अनु£िÜत झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड उ×पाद

अͬधǓनयम II 1915) कȧ धारा 20 के अनुसार Ĥदान कȧ जाती है।

अनु£िÜत कȧ सामाÛय शƣɏ

1.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ कȧ शƣɏ अनु£िÜत कȧ शƣɏ मानी जायɅगी एवं अनु£ाधारȣ को इसका पालन करना

बाÚयकारȣ होगा।

2.

अनु£िÜतयɉ के नवीकरण कȧ ĤͩĐया ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ

बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के Ǔनयम 19 के अनुǾप कȧ जायेगी।

3.

दुकानɉ कȧ अविèथǓत एवं èथल के संबंध मɅ Ǔनण[य ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ

हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ के Ǔनयम 20 एवं 21 के अनुसार

ͧलया जायेगा।

4.

इस अनु£िÜत के तहत मॉल मɅ ͪवदेशी शराब कȧ दुकानɅ पूवा[हन 10:00 से राǒğ के 11:00

बजे तक संचाͧलत कȧ जायɅगी।

5.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 28 के तहत खुदरा उ×पाद दुकानɅ 26 जनवरȣ, 15 अगèत, 2 अÈटूबर,

ͪवजयादशमी, रामनवमी, होलȣ एवं मुहर[म पव[ के अवसर पर बंद रहɅगी।

6.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 29 के तहत 21 वष[ से कम आयु के åयिÈतयɉ तथा पूव[ से अͬधक

मǑदरापान ͩकये हुए åयिÈतयɉ को मǑदरा कȧ ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी। अनु£ाधारȣ के ɮवारा

ɬयूटȣ मɅ पदèथाͪपत वदȹधारȣ कमȸ को भी मǑदरा कȧ ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी।

7.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 32 के तहत अनु£ाधारȣ ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͪवǑहत Ĥपğ मɅ ĤǓतǑदन के

èटॉक का लेखा-जोखा Ǔनयͧमत Ǿप से संधाǐरत करेगा। भͪवçय मɅ ͪवभाग ɮवारा अनु£ाधारȣ

को यह Ǔनदेͧशत ͩकये जाने पर ͩक वह सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ तकनीकɉ का उपयोग करते हुए

ͪवǑहत ͪवͬध से èटॉक का संधारण करɅ, तो ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ से यह उसके ͧलए

बाÚयकारȣ होगा। इस Ǔनमयावलȣ के Ǔनयम 33 के अनुǾप आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनदेͧशत

ͩकये जाने पर अनु£ाधारȣ Track & Trace Technology] IP based CCTV]

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

61

Electronic Billing Machine, Deep Freezer से संबंͬधत संयंğɉ एवं आधारभूत

संरचनाओं को अपने Ǔनजी खच[ पर अवæय Ǿप से दुकान मɅ èथाͪपत करेगा एवं इसे चालू

अवèथा मɅ रखेगा।

8.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 35 के तहत Ĥ×येक खुदरा उ×पाद दुकानɉ के उपर तीन गुणा आठ फȧट का

एक ͫडèÜले बोड[ लगाया जायेगा। बोड[ पर दुकान का Ĥकार, अनु£िÜतधारȣ का नाम, ͪवƣीय

वष[, अनु£िÜत संÉया, ͪवĐेता का नाम तथा इसके नीचले भाग मɅ लाल रंग से बड़े-बड़े अ¢रɉ

मɅ ‘‘मǑदरापान èवाèØय के ͧलए हाǓनकारक है", ’’शराब पीकर वाहन चलाना दÖडनीय अपराध

है", ’’21 वष[ से कम उĨ के उपभोÈताओं के ͧलए मǑदरा का सेवन ĤǓतबंͬधत है", ’’टोल ĥȧ

नàबर", इ×याǑद ͧलखा जायेगा। इससे संबंͬधत ͪवभाग ɮवारा ͪवèतृत पǐरपğ Ǔनग[त ͩकया

जायेगा, िजसका सÉती से अनुपालन करना अǓनवाय[ होगा।

9.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 37 के तहत -

(i)

खुदरा उ×पाद दुकानɉ से Ēाहकɉ को ǒबĐȧ कȧ जाने वालȣ मǑदरा कȧ अͬधकतम सीमा Ǔनàनवत

Ǔनधा[ǐरत कȧ जाती है :-

a)

भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा/आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद) - 4.5 लȣटर

(बीयर, वाईन, Ħीजर/LAB इ×याǑद कम शिÈत वालȣ पेय मǑदरा को छोड़कर)

b)

देशी मǑदरा एवं मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा

-

4.8 लȣटर

नोट - बीयर, वाईन, Ħीजर/LAB इ×याǑद जैसी कम शिÈत वालȣ पेय मǑदरा के ͧलए खुदरा

ǒबĐȧ कȧ उपरोÈत सीमा बाÚयकारȣ नहȣं रहेगी, अथा[त उÈत माğा से अͬधक माğा मɅ

ǒबĐȧ कȧ जा सकती है।

(ii)

अèथायी बार कȧ अनु£िÜत लेने वाले åयिÈत को संबंͬधत िजला के खुदरा उ×पाद दुकान से

उÈत सीमा से अͬधक माğा मɅ मǑदरा का Đय ͩकया जा सकेगा।

10.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 42 के अनुसार अनु£िÜत के चालू रहने कȧ अवͬध मɅ यǑद अनु£िÜतधारȣ

का Ǔनधन हो जाता है, तो वैसी पǐरिèथǓत मɅ खुदरा उ×पाद अनु£िÜतयाँ तबतक ͩĐयाशील

रहɅगी, जबतक ͩक उसका èथानांतरण िजला के उपायुÈत के ɮवारा भूतपूव[ अनु£ाधारȣ के वैध

वाǐरस को नहȣं कर Ǒदया जाता है, बशƣȶ ͩक इस अनु£िÜत के माÚयम से राÏय को ĤाÜत

होने वाले सभी Ĥकार के देयताओं एवं दावɉ कȧ भरपाई कर दȣ गई हो एवं भूतपूव[

अनु£िÜतधारȣ का वैध वाǐरस अनु£िÜत धारण करने का पाğ हो। अनु£िÜत नवीकरण के संबंध

मɅ आवेदन ĤाÜत होने पर उपायुÈत के ɮवारा एक माह के अंदर इस संबंध मɅ Ǔनण[य ले ͧलया

जायेगा।

11.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 43 के अनुसार अनु£ाधारȣ ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत अͬधकतम खुदरा ǒबĐȧ

62

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

मूãय से अͬधक मूãय उपभोÈताओं से नहȣं लेगा। ऐसा करने कȧ िèथǓत मɅ जाँचोपरांत

अनु£िÜत ͪवखंͫडत करने कȧ कार[वाई कȧ जायेगी।

12.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 46 के तहत अनु£िÜतयɉ के Ǔनलंबन, Ǔनरèतीकरण एवं शािèतयɉ कȧ

कार[वाई कȧ जायेगी तथा Ǔनयम 47 के अनुसार अǓनयͧमतताओं के Ĥशमन का काय[ ͩकया जा

सकेगा।

13.

‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ,

2025’’ के Ǔनयम 52 के अनुसार खुदरा उ×पाद दुकानɉ कȧ बंदोबèती ĤाÜत करने के उपरांत

कोई भी आवेदक दुकानɉ को ͩकसी अÛय åयिÈत को Sub-lease नहȣं कर पायेगा। ऐसा ͩकये

जाने कȧ िèथǓत मɅ उस आवेदक के साथ बंदोबèती कȧ गई सभी अनु£िÜतयाँ ͪवखंͫडत कर दȣ

जायɅगी तथा उनके ɮवारा जमा जमानत कȧ राͧश एवं सभी Ĥकार कȧ अͬĒम राͧश जÞत कर

लȣ जायेगी। ऐसे अनु£ाधाǐरयɉ के ͪवǾɮध ͪवभाग भारतीय Ûयाय संǑहता एवं अÛय संबंͬधत

कानूनɉ के तहत अͧभयोग दज[ करते हुए कानूनी कार[वाई के ͧलए Ĥवृƣ होगा।

14.

अनु£िÜतधारȣ, झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 1915, इस अͬधǓनयम के तहत बने Ǔनयमɉ,

आदेशɉ, Ǔनदȶशɉ, पǐरपğɉ एवं आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनग[त Ǔनदेशɉ/अनुदेशɉ का अनुपालन करने

के ͧलए बाÚय हɉगे।

15.

अनु£िÜतधारȣ, मǑदरा का JSBCL का ͪवĐय मूãय, ई-पेमɅट के ɮवारा जमा करने के पæचात

शराब का उठाव JSBCL के थोक अनु£िÜत गोदाम से करेगा।

16.

दुकानɉ के Ǔनरȣ¢ण, èकÛध का भौǓतक स×यापन एवं कागजातɉ कȧ जाँच के दौरान अनु£ाधारȣ

Ǔनरȣ¢ी पदाͬधकारȣ को पूण[ सहयोग Ĥदान करेगा।

17.

खुदरा उ×पाद दुकानɉ के बंदोबèती से संबंͬधत इस नीǓत को समी¢ोपरांत राÏय सरकार कभी

भी समाÜत/संशोͬधत कर सकती है। इसके ͧलए अनु£िÜतधारȣ को ͩकसी Ĥकार का ¢Ǔतपूͪƣ[

अथवा मुआवजा नहȣं Ǒदया जायेगा।

18.

शराब कȧ ǒबĐȧ को छोड़कर िजसके ͧलए ͩक अनु£िÜत Ǔनग[त ͩकया गया है, अनु£ाधारȣ को

अनु£िÜत पǐरसर मɅ कोई अÛय åयवसाय चलाने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जायेगी।

19.

लाइसɅसधारȣ ͩकसी भी åयिÈत को ͪवĐेता के Ǿप मɅ सेवायोिजत नहȣं करेगा, जो 21 वष[ से

कम आयु का हो या जो ͩकसी संĐामक रोग और/या छुआ-छूत रोग से Ēèत हो या

आपराͬधक, पृçठभूͧम का हो। लाइसɅसधारȣ िजला उ×पाद अͬधकारȣ ɮवारा समयक Ǿप से

Ǔनग[त ͪवĐेता का फोटोयुÈत पहचान पğ ĤाÜत करना होगा तथा िजसे Ǔनरȣ¢णकƣा[

Ĥाͬधकाǐरयɉ के मांगे जाने पर Ĥèतुत करना होगा।

20.

लाइसɅसधारȣ ɮवारा ͩकसी भी दशा मɅ बोतलɉ और पाğɉ या उनके लेबुलɉ, सुर¢ा कोड,

ͪपãफरपू्रफ कैप (चोरȣ रोधक ढÈकनɉ) या मोहरɉ से ǒबगाड़ करना, ͪवकृत करना सव[था

Ǔनͪषɮध है।

21.

लाइसɅसधारȣ अपने अनु£िÜत पǐरसर मɅ कोई भी दुÊध, शक[ रा (चाæनी), रंग, सुगंͬध (अक[ ),

सुर¢ा कोड Ǔनͧम[त करने वाला यंğ, लेबुल, कैÜसूल, मुहर या कोई अपायकर (हाǓनकर) सामĒी

नहȣं रखेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

63

22.

लाइसɅसधारȣ पǐरसर कȧ समुͬचत देख-रेख और सफाई के ͧलए उसकȧ नाͧलयɉ आǑद का

कृͧमनाशक पदाथ[ से साफ ͩकया जाना सिàमͧलत है, के ͧलए उƣरदायी होगा।

23.

लाइसɅसधारȣ ɮवारा अपनी ǒबĐȧ बढ़ाने के ͧलए खरȣददारɉ को Ĥलोभन देना या आकͪष[त करना

सव[था Ǔनͪषɮध है। ɮयूत या नृ×य काय[Đम कराना भी सव[था Ǔनͪषɮध है।

24.

लाइसɅसधारȣ अनु£ापन कȧ समािÜत पर अǓतǐरÈत शेष èटॉक के Ǔनèतारण के ͧलए लाइसɅस

Ĥाͬधकारȣ को ǐरपोट[ करेगा, िजसे सदèय, राजèव पष[द ɮवारा अͬधसूͬचत Ǔनयम 117 के

अनुसार Ǔनèताǐरत ͩकया जायेगा।

25.

अनु£िÜतधारȣ अनु£िÜत पǐरसर मɅ अिÊन Ǔनरोधक यंğ/अिÊनशमन यंğ लगायेगा।

26.

सभी अनु£िÜतधारȣ झारखंड राÏय मɅ मǑदरा के पॉपुलर Ħांड को दुकान मɅ अवæय रखɅगे।

27.

इस अनु£िÜत के तहत भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा कȧ 2000 Ǿपया से कम खुदरा ͪवĐय

मूãय कȧ मǑदरा नहȣं बेची जायेगी। इनके ɮवारा आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद),

बीयर, वाईन एवं Ħीजर कȧ सभी पैक साइज कȧ ǒबĐȧ कȧ जा सकेगी। अनु£ाधारȣ के ɮवारा

मǑदरा का उठाव मǑदरा मɅ सिÛनǑहत उ×पाद राजèव (उ×पाद कर + उ×पाद पǐरवहन कर),

अǓतǐरÈत उ×पाद कर के पूण[Ǿपेण जमा करने के उपरांत ͩकया जायेगा।

28.

अनु£िÜतधारȣ मǑदरा åयवसाय से संबंͬधत ͩकसी Ĥकार का अĤ×य¢ ͧसंͫडकेट का सदèय नहȣं

होगा। अनु£िÜतधारȣ मǑदरा आपूͪƣ[ से संबंͬध ͩकसी भी कàपनी से ͩकसी भी Ĥकार का

ͬगÝट/Ĥलोभन/नगद/ͪवदेश याğा/कूपन इ×याǑद Ĥ×य¢ अथवा अĤ×य¢ Ǿप से èवीकार नहȣं

करेगा।

29.

सभी अनु£िÜतधाǐरयɉ ɮवारा ͪवĐेताओं को Ûयूनतम मजदूरȣ से कम राͧश का भुगतान नहȣं

ͩकया जायेगा।

Ǒदनांक ..........................

िजला ............................

लाइसɅस Ĥाͬधकारȣ

समाहƣा[/उपायुÈत

64

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 22 मई, 2025

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सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद ɮवारा Ĥाͬधकृत एजेÛटɉ और ͪवĐेताओं

कȧ सूची

ͪवĐेता नं0 1 ͪवĐेता नं0 2

ͪवĐेता नं0 3

ͪवĐेता

नं0 4

ͪवĐेताका

नाम

ͪपताका

नाम

बɇकखाता

संÉया

उĨ

èथायीपता

Ĥाͬधकृत

एजेÛट/ ͪवĐेता

का हèता¢र

लाइसɅसधारȣ

का हèता¢र

ͪवĐेताओं से संबंͬधत बɇक खाता संÉया का पूण[ ͪववरण, माͧसक भुगतान कȧ राͧश का ͪववरण Ĥ×येक

माह संबंͬधत िजला मɅ Ǔनिæचत Ǿप से उपलÞध कराया जायेगा।

सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद

----------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 236 – 50