झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
30 Ïयेçठ, 1947 (श०)
संÉ या – 271 राँची, शुĐवार, 20 जून, 2025 (ई०)
जल संसाधन ͪवभाग
--------
संकãप
14 अÈटूबर, 2024
पᮢांक %& 1/PMC/ कोटᭅ केस /22/2024-884--
िवषयः- ᳰदनांक 01.04.2011 से लागू जलदर अिधसूचना संया-272 ᳰदनांक 01.04.2011 मᱶ भूतलᭃी
ᮧभाव से जलदर मᱶ संशोधन करने के संबंध मᱶ ।
1. झारख᭛ड ᳲसचाई अिधिनयम 1997 कᳱ धारा-3 के अनुसार रा᭔याᯪतगत सभी नदी] ᮧाकृितक जलधारा]
ᮧाकृितक जल िनकास सरणी (चैनल)] ᮧाकृितक झील एवं अ᭠य जल िनकाय ¼Water Body½ के जल पर
भारतीय संिवधान के अनु᭒छेद 246 एवं संिवधान कᳱ सातवᱭ अनुसूची के List-II ds Entry-17 के अनुसार
जल अथाᭅत जलापूᳶत] ᳲसचाई एवं नहर] जल िनकास एवं तटबंध] जल भंडारण एवं जल शिᲦ पर] पर᭠तुक
List-I ds Entry-56 को छोड़कर सभी अिधकार रा᭔य सरकार मᱶ िनिहत है।
2. झारख᭛ड उदवᲝ ᳲसचाई अिधिनयम 1956 तथा झारख᭛ड ᳲसचाई अिधिनयम 1997 कᳱ धारा 62 एवं 63 के
तहत् िबहार/झारख᭛ड सरकार ᳇ारा समय-समय पर िन᳜ जलदर अिधसूिचत कᳱ गयी हᱹ &
2
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 20 जून, 2025
ᳰदनांक - 01.04.2011 के पूवᭅ
िबहार सरकार कᳱ अिधसूचना संया-
3/पी॰एम॰सी॰/एस॰एम॰पी॰/144/(पाटᭅ-11)/517, ᳰदनांक-
09.05.2000
ᳰदनांक-01.04.2011 से ᳰदनांक-
31.03.2023 तक कᳱ अविध
अिधसूचना संया-2/पी॰एम॰सी॰/जलापूᳶत-175/2007-272, ᳰदनांक-
01.04.2011
ᳰदनांक- 01.04.2023 से
अिधसूचना संया-2/पी॰एम॰सी॰/जलापूᳶत-175/2007-30, ᳰदनांक-
17.01.2023
3. सरकार ᳇ारा अिधसूिचत जलदर एवं उसके सापेᭃ मᱶ जल संसाधन िवभाग ᳇ारा िनगᭅत जलदर िवपᮢ के
िवᱧ िविभ᳖ औ᳒ोिगक इकाइयᲂ ᳇ारा माननीय उᲬ ᭠यायालय] झारख᭛ड मᱶ यािचका दायर ᳰकया गया
था।
4. माननीय उᲬ᭠यायालय] झारख᭛ड] राँची ᳇ारा WP(C) 1581 of 2010, W.P.(C) No.3427 of 2011, W.P.(C)
No.4544 of 2011, W.P.(C) No.733 of 2012, W.P.(C) No.1193 of 2012, W.P.(C) No.7439 of 2012,
W.P.(C) No.2330 of 2017, W.P.(C) No.1581 of 2010 and W.P.(C) No.1915 of 2005 को एक साथ टैग
कर मामलᲂ कᳱ सुनवाई कᳱ गई।
5. पाᳯरत ᭠यायादेश का कायᭅकारी भाग िन᳜ है-
“Challenge to the Notification No.2/PMC/Jalapurti-175/2007-272 & 275 dated 01.04.2011 and bills
raised on its basis in W.P.(C) No.3427 of 2011, W.P.(C) No.4544 of 2011, W.P.(C) No.733 of 2012,
W.P.(C) No.1193 of 2012, W.P.(C) No.7439 of 2012 and W.P.(C) No.2330 of 2017 fails and are
accordingly, dismissed.
The demand raised in W.P.(C) No.1581 of 2010 and W.P.(C) No.1915 of 2005 are hereby, set
aside, the respondent authority will quantify the differential rate for water cess as per purpose for
which the water is being supplied, and by separately quantifying the demand, it be raised against the
petitioner-Company. Interlocutory Application, if any, is disposed of.”
6. पाᳯरत ᭠यायादेश कᳱ कंिडका-72 िन᳜ है &
“Learned Counsel on behalf of the petitioners are right in their contention that Section 62 does not
envisage flat charges for water supplied, but contemplates of differential charges for different purposes.
In this regard direction was given in C.W.J.C. No.3819 of 1993(R) right of the State to charge for water
supplied was upheld but it was held that there has to be a distinction between the water used for
industrial purposes and that used otherwise, especially in the context of the municipal obligations
entrusted to TISCO by the State Government. Demand in this case was quashed with direction to the
State Government to recalculate the amount to be demanded, on the quantum of water used for non-
industrial purposes and for industrial purposes at different rates. By the impugned notification dated
01.04.2011, differential rates have been applied as under:”
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 20 जून, 2025
3
7. ᳰदनांक-01.04.2011 से लागू जलदर अिधसूचना मᱶ औ᳒ोिगक ईकाईᲐ के औ᳒ोिगक एवं ᭥यूिनिसपल
उपयोग हेतु एक ही जलदर है (26.40 ᱨ ᮧित हजार गैलन ᮧितवषᭅ 7.5 फᳱसदी वृि के साथ) तथा सरकारी
सं᭭थानᲂ के ᭥यूिनिसपल उपयोग हेतु (7.90 ᱨ ᮧित हजार गैलन ᮧितवषᭅ 7.5 फᳱसदी वृि के साथ) अलग
जलदर अिधसूिचत है।
8. इसी अिधसूचना के आधार पर औ᳒ोिगक ईकाईयᲂ को औ᳒ोिगक एवं ᭥यूिनिसपल उपयोग हेतु अिधसूिचत
जलदर (उᲦ टेबल के ᮓमांक संया-1½ के आधार पर िवपᮢीकरण ᳰकया गया है।
9. ᭥यूिनिसपल एवं औ᳒ोिगक जल-दर जल संसाधन िवभाग के पᮢांक-272 ᳰदनांक-01.04.2011 से िनगᭅत
अिधसूचना के मा᭟यम से लागू ᳰकया गया था। इसके अनुसार जल ᳫोत के आधार पर तीन ᮰ेिणयाँ िनधाᭅᳯरत
कᳱ गयी थᱭ %&
¼d½ ᮧाकृितक जलᳫोत यथा नदी] नाला] ᮧाकृितक झील इ᭜याᳰदA
¼[k½ जलाशय
एव ¼x½ नहर
साथ ही] जल के उपयोग के आधार पर भी मुयतः तीन ᮰ेिणयᲂ मᱶ बाँटी गयी थᱭ %&
¼d½ औ᳒ोिगक इकाईयᲂ एवं ᳞ावसाियक ᮧित᳧ानᲂ ᳇ारा जल का उपयोग
¼[k½ सतही जल का उपयोग पेयजल के ᱨप मᱶ (को᭨ड ᳲडªस] िवभरीज एवं िमनरल वाटर)
4
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 20 जून, 2025
¼x½ पेयजल एवं ᭭व᭒छता िवभाग] नगर िनगम] नगरपािलका] अिधसूिचत ᭃेᮢ] अ᭠य सरकारी
सं᭭थानᲂ आᳰद के ᳇ारा सरकारी सं᭭थानᲂ के ᱨप मᱶ जल उपयोगA
10. ᳰदनांक-01.04.2011 से लागू जल-दर औ᳒ोिगक इकाइयᲂ/᳞ापाᳯरक ᮧित᳧ानᲂ/िनजी सं᭭थानᲂ/िनजी शैᭃिणक
सं᭭थानᲂ ᳇ारा ᭥यूिनिसपल उपयोग एवं पेयजलापूᳶत हेतु अलग दर िनधाᭅᳯरत नहᱭ है। औ᳒ोिगक इकाईयᲂ
᳇ारा सभी ᮧकार के उपयोग के िलये िनकासी कᳱ जा रही जल हेतु एक ही जल-दर है तथा इस संबंध मᱶ
कंपिनयᲂ ᳇ारा मुा उठाया जाता रहा है ᳰक औ᳒ोिगक इकाईयᲂ ᳇ारा ᭥यूिनिसपल उपयोग कᳱ माᮢा के िलये
जल-दर कम होनी चािहए।
11. य᳒िप C.W.J.C. No.3819 of 1993(R) मᱶ पाᳯरत ᭠यायादेश कᳱ कंिडका-6 का िन᳜ अंश भी अवलोकनीय है&
“There is no dispute that Tisco has also undertaken the municipal obligations in respect of its township
at Tisco has also undertake the responsibility of the State.
But we think that there must be a differentiation between the water used for industrial purposes
and the water consumed otherwise by way of supply to the colonies, township and so on. This
differentiation has been ignored while issuing the bill.
We do not find anything irrational or arbitrary in the rate of Rs. 3/= per thousand gallons
adopted by the State. But that rate can be justified only for the water used by Tisco for industrial
purposes. Water used for purposes other than industrial purposes has to be charged at a lesser rate as
indicated above.”
12. वᳶणत पᳯरᮧे᭯य मᱶ माननीय उᲬ ᭠यायालय ᳇ारा पाᳯरत ᭠याय िनणᭅय के ᮓम मᱶ माननीय उᲬ ᭠यायालय ᳇ारा
पाᳯरत िनणᭅय का अनुपालन ᳰकया जाय] अथवा अपील दायर ᳰकया जाय। उᲦ िब᭠दु पर िविधक परामशᭅ हेतु
संिचका िविध िवभाग को भेजी गयी थी।
13. िविध िवभाग ᳇ारा भूतलᭃी ᮧभाव से ᳰदनांक-01.04.2011 से लागू जलदर मᱶ भूतलᭃी ᮧभाव से संशोधन
करते ᱟए औ᳒ोिगक इकाइयᲂ के ᭥यूिनिसपल उपयोग हेतु अलग जलदर का िनधाᭅरण करने का परामशᭅ ᮧा᳙
ᱟआ है।
14. िविध िवभाग से ᮧा᳙ परामशᭅ के ᮓम मᱶ ᳰदनांक-01.04.2011 से लागू जलदर अिधसूचना संया-272, ᳰदनांक-
01.04.2011 मᱶ भूतलᭃी ᮧभाव से जलदर मᱶ संशोधन करते ᱟए औ᳒ोिगक इकाइयᲂ/᳞ापाᳯरक
ᮧित᳧ानᲂ/िनजी सं᭭थानᲂ/िनजी शैᭃिणक सं᭭थानᲂ ᳇ारा ᭥यूिनिसपल उपयोग एवं पेयजलापूᳶत हेतु अलग
जलदर का िनधाᭅरण िन᳜ᱨपेण ᳰकया जाता है&
15.
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 20 जून, 2025
5
(दर-ᮧितहजार गैलन, ᮧितवषᭅ 7.5 फᳱसदी वृि के अनुᱨप)
ᮓम
संया
उपयोग
लागू अविध
ᮧाकृितक
जल᮰ोत (नदी
नाला िवतरणी)
से आपूᳯरत
जलकर दर
जलाशय से
आपूᳯरत
जलकर दर
नहर से
आपूᳯरत
जलकर दर
1-
औ᳒ोिगक
इकाइयᲂ/᳞ापाᳯरक
ᮧित᳧ानᲂ/िनजी
सं᭭थानᲂ/िनजी
शैᭃिणक सं᭭थानᲂ
᳇ारा ᭥यूिनिसपल
उपयोग एवं
पेयजलापूᳶत हेतु
ᳰदनांक-01.04.2011 से
ᳰदनांक-31.03.2012 तक
7.90
8.50
21.00
ᳰदनांक-01.04.2012 से
ᳰदनांक-31.03.2013 तक
8.49
9.14
22.58
ᳰदनांक-01.04.2013 से
ᳰदनांक-31.03.2014 तक
9.13
9.82
24.27
ᳰदनांक-01.04.2014 से
ᳰदनांक-31.03.2015 तक
9.81
10.56
26.09
ᳰदनांक-01-.04.2015 से
ᳰदनांक-31.03.2016 तक
10.55
11.35
28.04
ᳰदनांक-01.04.2016 से
ᳰदनांक-31.03.2017 तक
11.34
12.20
30.15
ᳰदनांक-01.04.2017 से
ᳰदनांक-31.03.2018 तक
12.19
13.12
32.41
ᳰदनांक-01.04.2018 से
ᳰदनांक-31.03.2019 तक
13.11
14.10
34.84
ᳰदनांक-01.04.2020 से
ᳰदनांक-31.03.2021 तक
14.09
15.16
37.45
ᳰदनांक-01.04.2021 से
ᳰदनांक-31.03.2022 तक
15.15
16.30
40.26
ᳰदनांक-01.04.2022 से
ᳰदनांक-31.03.2023 तक
16.28
17.52
43.28
झारख᭛ड रा᭔यपाल के आदेश स,
ᮧशांत कुमार,
सिचव
जल संसाधन िवभाग
झारख᭛ड] राँची।
--------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 271 – 50